अधिसूचनाएं - विदेशी मुद्रा प्रबंध - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अधिसूचना संख्या फेमा. 395(3)/2025-आरबी 14 जनवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम और गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या FEMA.395/2019-आरबी] (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है
अधिसूचना संख्या फेमा. 395(3)/2025-आरबी 14 जनवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम और गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या FEMA.395/2019-आरबी] (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है
अधिसूचना सं.फेमा. 10 (आर)(5)/2025-आरबी 14 जनवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (पांचवां संशोधन) विनियमावली, 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 (अधिसूचना सं.फेमा. 10 (आर)/2015-आरबी, दिनांक 21 जनवरी 2016) (जिसे इसके बाद ‘मूल विनियमावली’ कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है
अधिसूचना सं.फेमा. 10 (आर)(5)/2025-आरबी 14 जनवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (पांचवां संशोधन) विनियमावली, 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 (अधिसूचना सं.फेमा. 10 (आर)/2015-आरबी, दिनांक 21 जनवरी 2016) (जिसे इसके बाद ‘मूल विनियमावली’ कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है
RESERVE BANK OF INDIA
FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE
Mumbai 400 001
Notification No. FEMA 5(R)(5)/2025-RB January 14, 2025
Foreign Exchange Management (Deposit) (Fifth Amendment) Regulations, 2025
RESERVE BANK OF INDIA
FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE
Mumbai 400 001
Notification No. FEMA 5(R)(5)/2025-RB January 14, 2025
Foreign Exchange Management (Deposit) (Fifth Amendment) Regulations, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400001 अधिसूचना सं. फेमा 10 (आर)(4)/2024-आरबी नवम्बर 19, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400001 अधिसूचना सं. फेमा 10 (आर)(4)/2024-आरबी नवम्बर 19, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015
आरबीआई/2024-25/90 एपी (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 19 11 नवम्बर, 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने हेतु परिचालन की रूपरेखा सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 (जिसे इसके पश्चात 'नियमावली' के रूप में संदर्भित किया गया है) की ओर आकर्षित किया जाता है।
आरबीआई/2024-25/90 एपी (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 19 11 नवम्बर, 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने हेतु परिचालन की रूपरेखा सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 (जिसे इसके पश्चात 'नियमावली' के रूप में संदर्भित किया गया है) की ओर आकर्षित किया जाता है।
भ.रि.बैंक/2024-25/79
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 18
4 अक्टूबर 2024
सेवा में
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक
भ.रि.बैंक/2024-25/79
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 18
4 अक्टूबर 2024
सेवा में
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक
भा.रि.बैंक/ विमुवि/ 2024-25/78 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 17/ 2024-25 01 अक्टूबर 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, निदेश – फेमा,1999 के तहत उल्लंघनों की शमन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) (जिसे इसके पश्चात फेमा,1999 संदर्भित किया गया है) की धारा-15 के प्रावधान उल्लंघनों का शमन (शमन) करने की अनुमति देते हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक को फेमा, 1999 की धारा 13 के तहत परिभाषित किसी भी उल्लंघन की, फेमा, 1999 की धारा 3 (ए) के अंतर्गत उल्लंघनों को छोड़कर, ऐसे उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर, शमन करने का अधिकार प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने 12 सितंबर 2024 की अधिसूचना जी.एस. आर. 566 (ई) के माध्यम से विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2000 को अधिक्रांत करते हुए विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। 2. तदनुसार, पहले के परिपत्रों के माध्यम से जारी निदेशों की समीक्षा की गयी है एवं इस परिपत्र द्वारा जिन परिपत्रों का अधिक्रमण किया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट में दी गयी है।
भा.रि.बैंक/ विमुवि/ 2024-25/78 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 17/ 2024-25 01 अक्टूबर 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, निदेश – फेमा,1999 के तहत उल्लंघनों की शमन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) (जिसे इसके पश्चात फेमा,1999 संदर्भित किया गया है) की धारा-15 के प्रावधान उल्लंघनों का शमन (शमन) करने की अनुमति देते हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक को फेमा, 1999 की धारा 13 के तहत परिभाषित किसी भी उल्लंघन की, फेमा, 1999 की धारा 3 (ए) के अंतर्गत उल्लंघनों को छोड़कर, ऐसे उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर, शमन करने का अधिकार प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने 12 सितंबर 2024 की अधिसूचना जी.एस. आर. 566 (ई) के माध्यम से विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2000 को अधिक्रांत करते हुए विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। 2. तदनुसार, पहले के परिपत्रों के माध्यम से जारी निदेशों की समीक्षा की गयी है एवं इस परिपत्र द्वारा जिन परिपत्रों का अधिक्रमण किया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट में दी गयी है।
आरबीआई/2024-25/74 06 सितंबर 2024 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 16 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी की रिपोर्टिंग को बंद करना
आरबीआई/2024-25/74 06 सितंबर 2024 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 16 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी की रिपोर्टिंग को बंद करना
भा.रि.बैंक / 2024-25/49 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15 10 जुलाई 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण
भा.रि.बैंक / 2024-25/49 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15 10 जुलाई 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण
भा.रि.बैंक/2024-2025/48 08 जुलाई, 2024 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 14 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दो मिलियन पांच सौ हजार यूएसडी मात्र) की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना (जीओ-जीयूवाई) की सरकार के साथ 29 फरवरी 2024 को करार किया है।
भा.रि.बैंक/2024-2025/48 08 जुलाई, 2024 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 14 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दो मिलियन पांच सौ हजार यूएसडी मात्र) की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना (जीओ-जीयूवाई) की सरकार के साथ 29 फरवरी 2024 को करार किया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जनवरी 20, 2025