अधिसूचनाएं
भा.रि.बैंक/2025-26/194 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 20 16 जनवरी 2026 समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात रिज़र्व बैंक ने फेमा, 1999 के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात से संबन्धित विनियमों और निर्देशों की व्यापक समीक्षा की है, और हितधारकों से परामर्श करते हुये, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2026 जारी की है। इस विनिमावली का उद्देश्य व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना, विशेष रूप से छोटे निर्यातकों और आयातकों के लिए, और प्राधिकृत व्यापारियों को अपने ग्राहकों को त्वरित और अधिक कुशल सेवा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना है। यह विनियमावली 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। तदनुसार, इन निर्देशों में निहित अनुदेश भी उक्त तिथि से प्रभावी होंगे।
भा.रि.बैंक/2025-26/194 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 20 16 जनवरी 2026 समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात रिज़र्व बैंक ने फेमा, 1999 के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात से संबन्धित विनियमों और निर्देशों की व्यापक समीक्षा की है, और हितधारकों से परामर्श करते हुये, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2026 जारी की है। इस विनिमावली का उद्देश्य व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना, विशेष रूप से छोटे निर्यातकों और आयातकों के लिए, और प्राधिकृत व्यापारियों को अपने ग्राहकों को त्वरित और अधिक कुशल सेवा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना है। यह विनियमावली 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। तदनुसार, इन निर्देशों में निहित अनुदेश भी उक्त तिथि से प्रभावी होंगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा. 23(आर)/2026-आरबी 13 जनवरी 2026 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2026 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7, धारा 8, धारा 10 की उप-धारा (6) तथा धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 (12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/2015-आरबी) को अधिक्रमित करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गये अथवा छोड़े गये कार्यों के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा. 23(आर)/2026-आरबी 13 जनवरी 2026 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2026 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7, धारा 8, धारा 10 की उप-धारा (6) तथा धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 (12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/2015-आरबी) को अधिक्रमित करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गये अथवा छोड़े गये कार्यों के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 सं. फेमा 8(आर)/2026-आरबी 6 जनवरी 2026 विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 सं. फेमा 8(आर)/2026-आरबी 6 जनवरी 2026 विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2026 को जारी किया है। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को निदेश दिया जाता है कि वे ऐसी गारंटी, जिसका कोई भी पक्षकार भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति हो, की सुविधा प्रदान करते समय उक्त विनियमावली द्वारा निर्देशित हों। प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह भी ध्यान रखें कि भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2026 को जारी किया है। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को निदेश दिया जाता है कि वे ऐसी गारंटी, जिसका कोई भी पक्षकार भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति हो, की सुविधा प्रदान करते समय उक्त विनियमावली द्वारा निर्देशित हों। प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह भी ध्यान रखें कि भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जनवरी 17, 2026