विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2026
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भा.रि.बैंक/2025-26/192 12 जनवरी, 2026 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2026 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2026 को जारी किया है। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को निदेश दिया जाता है कि वे ऐसी गारंटी, जिसका कोई भी पक्षकार भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति हो, की सुविधा प्रदान करते समय उक्त विनियमावली द्वारा निर्देशित हों। प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह भी ध्यान रखें कि भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। 2. विनियमावली में सभी गारंटियों – जारी की गयी, परिवर्तित की गयी या आह्वान की गयी, की व्यापक रिपोर्टिंग, विनियमावली के साथ संलग्न फॉर्म जीआरएन में प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को किये जाने का प्रावधान है। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा प्राप्त विवरणियों को संकलित करने और प्रस्तुत करने का तरीका और प्रारूप यथा समय सूचित किया जाएगा। 3. उपरोक्त विनियमावली के जारी होने पर,
4. प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएँ। 5. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4), 11(1) और 11(2) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। भवदीय (डॉ. आदित्य गेहा) |
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