विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत अपेक्षित विवरणी को बंद करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत अपेक्षित विवरणी को बंद करना
भा.रि.बैंक/2022-23/69 09 जून 2022 प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/ महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत अपेक्षित विवरणी को बंद करना प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 18 फरवरी 2022 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्राधिकृत व्यक्तियों को फेमा, 1999 के तहत प्रस्तुत की जाने वाली ‘अनिवासी संस्थाओं से प्राप्त की गई अथवा भुनाई गई गारंटी का विवरण’ शीर्षक विवरणी को बंद किए जाने की सूचना दी गई थी। साथ ही, यह भी सूचित किया गया था कि उक्त विवरणी को बंद करने की नियत तारीख यथासमय बताई जाएगी। 2. इस संबंध में, कृपया 29 अगस्त 2012 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 20, समय-समय पर यथासंशोधित ‘बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण तथा संरचित दायित्व’ विषय पर जारी दिनांक 26 मार्च 2019 के मास्टर निदेश सं.05 तथा ‘विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत रिपोर्टिंग’ विषय पर जारी 01 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश सं.18 (भाग X देखें – “भारत में निवासी दो व्यक्तियों के बीच निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं के संबंध में जारी की गई व भुनाई गई अनिवासी गारंटियों की रिपोर्टिंग हेतु विवरणी' देखें) का संदर्भ ग्रहण करें। 3. इस संबंध में अब यह निर्णय लिया गया है कि जून 2022 को समाप्त हो रही तिमाही से उपर्युक्त विवरणी को बंद कर दिया जाए। 4. इन परिवर्तनों को शामिल करते हुए उपर्युक्त मास्टर निदेशों को अद्यतन किया जा रहा है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों को अवगत कराएं। 5. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(2) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। भवदीय (अजय कुमार मिश्र) |