वापस लिए गए परिपत्र - विदेशी मुद्रा प्रबंध - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम घोषणा
वापस लिए गए परिपत्रों
जुलाई 16, 2015
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा भारत में विदेशी निवेश
भारिबैं/2015 -16/131 एपी (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 6 16 जुलाई 2015 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदय/ महोदय , विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा भारत में विदेशी निवेश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I (एडी श्रेणी- I) बैंकों का ध्यान दि. 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000 – आरबी, समय समय पर यथा संशोधित, द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) विनियमावली 2000 तथा 3 फरवरी 2015 के एपी (डीआइआर श्रृंखला) परिप
भारिबैं/2015 -16/131 एपी (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 6 16 जुलाई 2015 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदय/ महोदय , विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा भारत में विदेशी निवेश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I (एडी श्रेणी- I) बैंकों का ध्यान दि. 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000 – आरबी, समय समय पर यथा संशोधित, द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) विनियमावली 2000 तथा 3 फरवरी 2015 के एपी (डीआइआर श्रृंखला) परिप
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 26, 2021