विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (छठवाँ संशोधन) विनियमावली, 2025 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (छठवाँ संशोधन) विनियमावली, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा. 10 (आर)(6)/2025-आरबी 29 अप्रैल 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (छठवाँ संशोधन) विनियमावली, 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 (अधिसूचना सं.फेमा. 10 (आर)/2015-आरबी, दिनांक 21 जनवरी 2016) (जिसे इसके बाद ‘मूल विनियमावली’ कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा: - 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: -
2. अनुसूची II में संशोधन: मूल विनियमावली में, अनुसूची II में, ‘डायमंड डॉलर खाता/खाते खोलने के लिए आवेदनपत्र’ शीर्षक वाले अनुबंध में, पहले पैराग्राफ में, “2 वर्ष” शब्दों और अंकों के स्थान पर “तीन वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। (एन. सेंथिल कुमार) पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र- असाधारण – भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) दिनांक 21.01.2016-जीएसआर संख्या 96 (ई), में प्रकाशित की गयी थी और इसे बाद में निम्नानुसार संशोधित किए गए: जीएसआर सं. 570(ई) दिनांक 01.06.2016 |