प्रारूप अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रारूप अधिसूचनाएं
Please refer to circular DBOD.BP.BC.No.120/21.04.098/2013-14 dated June 09, 2014 on ‘Basel III Framework on Liquidity Standards – Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards’ and associated guidelines.
Notification No. FEMA XX/2024-RB July XX, 2024 Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) Regulations, 2024 In exercise of the powers conferred by Section 7, Section 8, Section 10(6) and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in supersession of the Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations 2015 (Notification No. FEMA 23(R)/2015-RB dated January 12, 2016), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, Reserve Bank of India makes the following Regulations
Notification No. FEMA XX/2024-RB July XX, 2024 Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) Regulations, 2024 In exercise of the powers conferred by Section 7, Section 8, Section 10(6) and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in supersession of the Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations 2015 (Notification No. FEMA 23(R)/2015-RB dated January 12, 2016), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, Reserve Bank of India makes the following Regulations
RBI/2024-25/XX A.P. (DIR Series) Circular No. XX July XX, 2024 All Authorised Dealers - Category I banks Madam / Sir, Export and Import of Goods and Services Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred under Foreign Exchange Management Act 1999 (42 of 1999) and in supersession of Master Direction – Export of Goods and Services and Master Direction – Import of Goods and Services, hereby issues the directions on export and import of goods and services.
RBI/2024-25/XX A.P. (DIR Series) Circular No. XX July XX, 2024 All Authorised Dealers - Category I banks Madam / Sir, Export and Import of Goods and Services Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred under Foreign Exchange Management Act 1999 (42 of 1999) and in supersession of Master Direction – Export of Goods and Services and Master Direction – Import of Goods and Services, hereby issues the directions on export and import of goods and services.
DRAFT FOR COMMENTS RBI/DOR/2024-25/ DOR.STR.REC. /21.04.048/2024-25 May 03, 2024 All Commercial Banks (including Small Finance Banks but excluding Payments Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks) All Primary (Urban) Co-operative Banks All All-India Financial Institutions All Non-Banking Financial Companies
DRAFT FOR COMMENTS RBI/DOR/2024-25/ DOR.STR.REC. /21.04.048/2024-25 May 03, 2024 All Commercial Banks (including Small Finance Banks but excluding Payments Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks) All Primary (Urban) Co-operative Banks All All-India Financial Institutions All Non-Banking Financial Companies
भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय बाजार विनियमन विभाग 9वीं मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय (मुख्य भवन), फोर्ट मुम्बई 400 001 मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म) निदेश, 2024 – मसौदा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (इसके बाद इसे ‘अधिनियम’ कहा गया है) की धारा
भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय बाजार विनियमन विभाग 9वीं मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय (मुख्य भवन), फोर्ट मुम्बई 400 001 मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म) निदेश, 2024 – मसौदा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (इसके बाद इसे ‘अधिनियम’ कहा गया है) की धारा
टिप्पणियों के लिए मसौदा परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-*** / 02-14-008 / 2024-25 जारी करने की तिथि सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय, भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) का विनियमन – मसौदा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810 / 02.14.008 / 2019-20, दिनांक 31 मार्च 2021 को “भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश” पर परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस 33 / 02-14-008 / 2020-2021 और दिनांक 28 जुलाई 2022 को “भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा – समीक्षा” पर के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-761 / 02-14-008 / 2022-23 की ओर आपका ध्यान आमंत्रित किया जाता है। भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन परिपत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई द्वारा ऑनलाइन बिक्री के केंद्र पर भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले पीए के प्रत्यक्ष विनियमन और प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है।
टिप्पणियों के लिए मसौदा परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-*** / 02-14-008 / 2024-25 जारी करने की तिथि सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय, भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) का विनियमन – मसौदा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810 / 02.14.008 / 2019-20, दिनांक 31 मार्च 2021 को “भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश” पर परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस 33 / 02-14-008 / 2020-2021 और दिनांक 28 जुलाई 2022 को “भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा – समीक्षा” पर के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-761 / 02-14-008 / 2022-23 की ओर आपका ध्यान आमंत्रित किया जाता है। भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन परिपत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई द्वारा ऑनलाइन बिक्री के केंद्र पर भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले पीए के प्रत्यक्ष विनियमन और प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है।
टिप्पणियों के लिए मसौदा परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-*** / 02-14-008 / 2023-24 जारी करने की तिथि सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय, भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन – बिक्री का भौतिक बिंदु - मसौदा कृपया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के “भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश” पर दिनांक 17 मार्च, 2020 के डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 और दिनांक 31 मार्च, 2021 के सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस 33/02-14-008/2020-2021 परिपत्रों और “भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन – प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समयसीमा – समीक्षा पर दिनांक 28 जुलाई, 2022 के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस -761/02-14-008/2022-23 का संदर्भ लें। भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन परिपत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई द्वारा ऑनलाइन/ई-कॉमर्स भुगतान लेनदेन की सुविधा प्रदान करने वाले पीए के प्रत्यक्ष विनियमन और प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है।
टिप्पणियों के लिए मसौदा परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-*** / 02-14-008 / 2023-24 जारी करने की तिथि सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय, भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन – बिक्री का भौतिक बिंदु - मसौदा कृपया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के “भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश” पर दिनांक 17 मार्च, 2020 के डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 और दिनांक 31 मार्च, 2021 के सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस 33/02-14-008/2020-2021 परिपत्रों और “भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन – प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समयसीमा – समीक्षा पर दिनांक 28 जुलाई, 2022 के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस -761/02-14-008/2022-23 का संदर्भ लें। भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन परिपत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई द्वारा ऑनलाइन/ई-कॉमर्स भुगतान लेनदेन की सुविधा प्रदान करने वाले पीए के प्रत्यक्ष विनियमन और प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है।
आरबीआई/2023-24/ विवि.एसएफ़जी.आरईसी. /30.01.021/2023-24 28 फरवरी 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सभी टियर-IV प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (अर्थात एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी) सभी शीर्ष और उच्च स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
आरबीआई/2023-24/ विवि.एसएफ़जी.आरईसी. /30.01.021/2023-24 28 फरवरी 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सभी टियर-IV प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (अर्थात एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी) सभी शीर्ष और उच्च स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
Please refer to paragraph 91.7 of Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions, 2023 dated October 19, 2023 as per which Government owned NBFCs set up to serve specific sectors are permitted to approach the Reserve Bank for exemptions, if any, from credit/investment concentration norms.
Please refer to paragraph 91.7 of Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions, 2023 dated October 19, 2023 as per which Government owned NBFCs set up to serve specific sectors are permitted to approach the Reserve Bank for exemptions, if any, from credit/investment concentration norms.
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 25, 2024