भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
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आरबीआई/2021-2022/76 मास्टर अनुदेश डीसीएम(सीसी) सं. जी-2/03.41.01/2021-22 | 01.04.2021 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित “मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस)” पर मास्टर अनुदेश | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक |
भारिबैं/2021-2022/03 डीसीएम (सीसी) सं. जी-3/03.44.01/2021-22 | 01.04.2021 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मास्टर परिपत्र - मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित दंड योजना | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक |
आरबीआई/2020-2021/07 डीसीएम (नोट विनिमय)सं.जी-3/08.07.18/2020-21 | 01.07.2020 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा | सभी बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधि |
आरबीआई/2020-2021/04 डीसीएम(एफएनवीडी) सं.जी–2/16.01.05/2020-21 | 01.07.2020 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मास्टर परिपत्र - जाली नोट पकड़ना तथा उन्हें जब्त करना | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी समस्त बैंक तथा समस्त राज्यों के कोषागार निदेशक |
आरबीआई/2020-2021/08 डीसीएम (सीसी) सं. जी-1/03.44.01/2020-21 | 01.07.2020 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मास्टर परिपत्र - बैंक शाखाओं के लिए जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित दंड योजना | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक |
आरबीआई/2019-20/69 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-6/03.41.01/2019-20 | 01.07.2019 | मुद्रा प्रबंध विभाग | बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश (जनवरी 6, 2020 तक अद्यतन) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक |
आरबीआई/2019-20/68 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2019-20 | 01.07.2019 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश | 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) |
भारीबैंक/2019-2020/07 डीसीएम सं जी-5/03.44.01/2019–20 | 01.07.2019 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मास्टर परिपत्र- बैंक शाखाओं के लिए जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित दंड योजना | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक |
आरबीआई/2019-2020/01 डीसीएम(एफएनवीडी) सं.जी–1/16.01.05/2019-20 | 01.07.2019 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मास्टर परिपत्र - जाली नोट पकड़ना तथा उन्हें जब्त करना | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी समस्त बैंक तथा समस्त राज्यों के कोषागार निदेशक |
आरबीआई/2019-2020/02 डीसीएम (नोट विनिमय)सं. जी - 2/08.07.18/2019-20 | 01.07.2019 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा | सभी बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022