प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 14-जून-2024 30-मई-2025* 13-जून-2025* 14-जून-2024 30-मई-2025* 13-जून-2025* बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 273308.16 365140.08 340603.24 277097.38 370999.12 346319.8749** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 152185.60 110552.25 109671.80 152187.60 110574.25 109889.53 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 76032.19 25071.47 23927.34 76298.36 25465.93 24362.82 अन्य के प्रति देयताएं (क)
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 14-जून-2024 30-मई-2025* 13-जून-2025* 14-जून-2024 30-मई-2025* 13-जून-2025* बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 273308.16 365140.08 340603.24 277097.38 370999.12 346319.8749** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 152185.60 110552.25 109671.80 152187.60 110574.25 109889.53 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 76032.19 25071.47 23927.34 76298.36 25465.93 24362.82 अन्य के प्रति देयताएं (क)
नीलामी का परिणाम नई जीएस 2028 6.33% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 113 337 (ii) राशि ₹30113.000 करोड़ ₹68300.550 करोड़
नीलामी का परिणाम नई जीएस 2028 6.33% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 113 337 (ii) राशि ₹30113.000 करोड़ ₹68300.550 करोड़
नई जीएस 2028 6.33% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 5.91% 100.19/6.3024% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
नई जीएस 2028 6.33% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 5.91% 100.19/6.3024% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 84,975 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 84,975 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.45 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं
अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 84,975 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 84,975 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.45 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 27 जून 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 27 जून 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,07,651.46 5.16 0.01-6.30 I. मांग मुद्रा 18,327.98 5.27 4.75-5.35 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,00,730.45 5.24 5.00-5.26 III. बाज़ार रेपो 1,86,894.48 4.97 0.01-5.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,698.55 5.46 5.40-6.30 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 565.85 5.26 5.00-5.30 II. मीयादी मुद्रा@@ 548.00 - 5.40-6.80 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,750.00 5.41 5.20-5.50
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,07,651.46 5.16 0.01-6.30 I. मांग मुद्रा 18,327.98 5.27 4.75-5.35 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,00,730.45 5.24 5.00-5.26 III. बाज़ार रेपो 1,86,894.48 4.97 0.01-5.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,698.55 5.46 5.40-6.30 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 565.85 5.26 5.00-5.30 II. मीयादी मुद्रा@@ 548.00 - 5.40-6.80 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,750.00 5.41 5.20-5.50
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि कर्नाटक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुद्देबिहाल, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि कर्नाटक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुद्देबिहाल, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि करीमनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि करीमनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 23, 2025