प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला V - जारी करने की तारीख 15 अक्तूबर 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की देय तिथि 15 अप्रैल 2025 होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला V - जारी करने की तारीख 15 अक्तूबर 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की देय तिथि 15 अप्रैल 2025 होगी।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.79% जीएस 2031 30 दिसंबर 2031 11,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 11 अप्रैल 2025 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) 21 अप्रैल 2025 (सोमवार) 2 6.98% जीओआई एसजीआरबी 2054 16 दिसंबर 2054 5,000 3 7.09% जीएस 2074 25 नवंबर 2074 14,000 कुल 30,000 2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। 3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 के अनुसार की जाएगी। 4. नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का प्रयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) को प्रस्तुत करनी होगी। गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत करनी होगी। परिणाम की घोषणा
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.79% जीएस 2031 30 दिसंबर 2031 11,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 11 अप्रैल 2025 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) 21 अप्रैल 2025 (सोमवार) 2 6.98% जीओआई एसजीआरबी 2054 16 दिसंबर 2054 5,000 3 7.09% जीएस 2074 25 नवंबर 2074 14,000 कुल 30,000 2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। 3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 के अनुसार की जाएगी। 4. नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का प्रयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) को प्रस्तुत करनी होगी। गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत करनी होगी। परिणाम की घोषणा
The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to National Urban Co-operative Bank Ltd., Pratapgarh, Uttar Pradesh vide Directive CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 dated April 15, 2024, for a period of six months up to October 15, 2024, as modified from time to time, which were last extended up to close of business on April 15, 2025, vide Directive DOR.MON/D-89/12.28.017/2024-25 dated January 07, 2025. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond the close of business on April 15, 2025.
The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to National Urban Co-operative Bank Ltd., Pratapgarh, Uttar Pradesh vide Directive CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 dated April 15, 2024, for a period of six months up to October 15, 2024, as modified from time to time, which were last extended up to close of business on April 15, 2025, vide Directive DOR.MON/D-89/12.28.017/2024-25 dated January 07, 2025. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond the close of business on April 15, 2025.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 9,000 16 अप्रैल 2025 (बुधवार) 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 5,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 19,000 यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 9,000 16 अप्रैल 2025 (बुधवार) 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 5,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 19,000 यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2025, गुरुवार को निम्नानुसार 43 दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया: क्र. सं. अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,50,000 43 मध्याह्न 12:00 से अपराह्न 12:30 30 मई 2025 (शुक्रवार)
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2025, गुरुवार को निम्नानुसार 43 दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया: क्र. सं. अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,50,000 43 मध्याह्न 12:00 से अपराह्न 12:30 30 मई 2025 (शुक्रवार)
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2025 को कुल ₹40,000 करोड़ की राशि के लिए भारत सरकार की प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह नीलामी रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2025-26/4 के माध्यम से घोषित नीलामियों के अतिरिक्त होगी। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए बहु-प्रतिभूति नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2025 को कुल ₹40,000 करोड़ की राशि के लिए भारत सरकार की प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह नीलामी रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2025-26/4 के माध्यम से घोषित नीलामियों के अतिरिक्त होगी। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए बहु-प्रतिभूति नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 5 अप्रैल 28 मार्च 4 अप्रैल सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 17380 26284 38299 12016 20919 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।
1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 5 अप्रैल 28 मार्च 4 अप्रैल सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 17380 26284 38299 12016 20919 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।
नीलामी का परिणाम 6.92% जीएस 2039 नई जीएस 2065 I. अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 304 252 (ii) राशि ₹41,435.600 करोड़ ₹50,999.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 103.36 - (परिपक्वता प्रतिफल:6.5579%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.90%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 102 106 (ii) राशि ₹15,990.326 करोड़ 15,990.721 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 26.38% 49.73% (29 बोलियां) (67 बोलियां) VII. भारित औसत मूल्य / प्रतिफल 103.38 100.05 (भाऔप्र: 6.5558%) (भाऔप्र: 6.8964%) VIII. प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 5 (ii) राशि ₹9.674 करोड़ ₹9.279 करोड़ IX. स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 5 (ii) राशि ₹9.674 करोड़ ₹9.279 करोड़ (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत - - X. प्राथमिक व्यापारियों से स्वीकृत हामीदारी की राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ XI. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
नीलामी का परिणाम 6.92% जीएस 2039 नई जीएस 2065 I. अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 304 252 (ii) राशि ₹41,435.600 करोड़ ₹50,999.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 103.36 - (परिपक्वता प्रतिफल:6.5579%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.90%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 102 106 (ii) राशि ₹15,990.326 करोड़ 15,990.721 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 26.38% 49.73% (29 बोलियां) (67 बोलियां) VII. भारित औसत मूल्य / प्रतिफल 103.38 100.05 (भाऔप्र: 6.5558%) (भाऔप्र: 6.8964%) VIII. प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 5 (ii) राशि ₹9.674 करोड़ ₹9.279 करोड़ IX. स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 5 (ii) राशि ₹9.674 करोड़ ₹9.279 करोड़ (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत - - X. प्राथमिक व्यापारियों से स्वीकृत हामीदारी की राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ XI. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: i) बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है; ii) बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है; iii) बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है; iv) बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथा v) यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: i) बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है; ii) बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है; iii) बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है; iv) बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथा v) यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 09, 2025