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सितंबर 05, 2025
91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 10,000 10 सितंबर 2025 (बुधवार) 11 सितंबर 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 21,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 10,000 10 सितंबर 2025 (बुधवार) 11 सितंबर 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 21,000

सितंबर 05, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 30 अगस्त 22 अगस्त 29 अगस्त सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 13381 27463 19623 -7840 6242 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 30 अगस्त 22 अगस्त 29 अगस्त सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 13381 27463 19623 -7840 6242 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

सितंबर 05, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’

सितंबर 05, 2025
दिनांक 4 सितंबर 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 18,662.25 5.37 4.75-5.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 645.00 - 5.35-5.70 III. ट्राइपार्टी रेपो 3,96,902.80 5.36 5.00-6.15 IV. बाज़ार रेपो 1,84,726.51 5.32 4.00-5.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,940.55 5.48 5.38-6.35

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 18,662.25 5.37 4.75-5.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 645.00 - 5.35-5.70 III. ट्राइपार्टी रेपो 3,96,902.80 5.36 5.00-6.15 IV. बाज़ार रेपो 1,84,726.51 5.32 4.00-5.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,940.55 5.48 5.38-6.35

सितंबर 04, 2025
एफ़एसडीसी उप-समिति की 32वीं बैठक

एफ़एसडीसी उप-समिति की 32वीं बैठक

 

     वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप-समिति की बैठक आज भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैठक की अध्यक्षता की।   

एफ़एसडीसी उप-समिति की 32वीं बैठक

 

     वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप-समिति की बैठक आज भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैठक की अध्यक्षता की।   

सितंबर 04, 2025
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

 

     निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल 15,300 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव  किया है।

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

 

     निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल 15,300 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव  किया है।

सितंबर 04, 2025
परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तन – 8 सितंबर 2025 को सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाज़ारों में कोई लेनदेन और निपटान नहीं

महाराष्ट्र सरकार ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत 8 सितंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पहले घोषित 5 सितंबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, 8 सितंबर 2025 को सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजारों और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव में कोई लेनदेन और निपटान नहीं होगा। सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार अब 5 सितंबर 2025 को कार्यरत रहेंगे।

महाराष्ट्र सरकार ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत 8 सितंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पहले घोषित 5 सितंबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, 8 सितंबर 2025 को सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजारों और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव में कोई लेनदेन और निपटान नहीं होगा। सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार अब 5 सितंबर 2025 को कार्यरत रहेंगे।

सितंबर 04, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सितंबर 04, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया

(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व

(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व

सितंबर 04, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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