प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
6.79% जीएस 2031 6.79% जीओआई एसजीआरबी 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.46/6.7042% 100.67/6.6941% 103.73/7.0570% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹10,000 करोड़ ₹1,054.491 करोड़ ₹15,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य ₹3,945.509 करोड़ शून्य
6.79% जीएस 2031 6.79% जीओआई एसजीआरबी 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.46/6.7042% 100.67/6.6941% 103.73/7.0570% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹10,000 करोड़ ₹1,054.491 करोड़ ₹15,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य ₹3,945.509 करोड़ शून्य
आज, रिज़र्व बैंक ने 28 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से घोषित 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की अधिसूचित राशि के लिए यूएसडी/आईएनआर क्रय विक्रय स्वैप नीलामी आयोजित की।
आज, रिज़र्व बैंक ने 28 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से घोषित 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की अधिसूचित राशि के लिए यूएसडी/आईएनआर क्रय विक्रय स्वैप नीलामी आयोजित की।
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,28,059 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,013 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.52 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 51.04
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,28,059 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,013 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.52 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 51.04
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 31 जनवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 31 जनवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,45,691.61 6.56 4.00-6.95 I. मांग मुद्रा 14,941.07 6.58 5.10-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,85,768.80 6.55 6.49-6.75 III. बाज़ार रेपो 1,43,070.44 6.59 4.00-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,911.30 6.76 6.75-6.80 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 126.94 6.43 5.90-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,141.50 - 6.70-7.50 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,585.00 6.54 6.50-6.57 IV. बाज़ार रेपो 2,040.99 6.61 6.60-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,45,691.61 6.56 4.00-6.95 I. मांग मुद्रा 14,941.07 6.58 5.10-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,85,768.80 6.55 6.49-6.75 III. बाज़ार रेपो 1,43,070.44 6.59 4.00-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,911.30 6.76 6.75-6.80 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 126.94 6.43 5.90-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,141.50 - 6.70-7.50 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,585.00 6.54 6.50-6.57 IV. बाज़ार रेपो 2,040.99 6.61 6.60-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
I. ओएमओ खरीद परिणाम का सार
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य)
: ₹20,000 करोड़
प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य)
: ₹1,20,626 करोड़
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य)
: ₹20,020 करोड़
I. ओएमओ खरीद परिणाम का सार
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य)
: ₹20,000 करोड़
प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य)
: ₹1,20,626 करोड़
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य)
: ₹20,020 करोड़
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि कोसाम्बा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि कोसाम्बा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’, ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’, ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि वडाली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला साबरकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’; ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि वडाली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला साबरकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’; ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि ओडिशा स्टेट -को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 9 और धारा 26ए के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि ओडिशा स्टेट -को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 9 और धारा 26ए के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 14, 2025