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जून 14, 2024
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 18 जून 2024 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2017-18 शृंखला XII)

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XII - जारी करने की तारीख 18 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 18 जून 2024 होगी।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XII - जारी करने की तारीख 18 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 18 जून 2024 होगी।

जून 14, 2024
14 जून 2024 को आयोजित 14-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी का परिणाम

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,35,514 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,001 कट ऑफ दर (%) 6.59 भारित औसत दर (%) 

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,35,514 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,001 कट ऑफ दर (%) 6.59 भारित औसत दर (%) 

जून 14, 2024
दिनांक 14 जून 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 14 जून 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:      

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 14 जून 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:      

जून 14, 2024
दिनांक 13 जून 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 550,225.40 6.42 1.00-7.55 I. मांग मुद्रा 11,242.86 6.48 5.40-6.58 II. ट्राइपार्टी रेपो 374,826.25 6.42 6.25-6.75 III. बाज़ार रेपो 163,301.29 6.41 1.00-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 855.00 6.67 6.60-7.55

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 550,225.40 6.42 1.00-7.55 I. मांग मुद्रा 11,242.86 6.48 5.40-6.58 II. ट्राइपार्टी रेपो 374,826.25 6.42 6.25-6.75 III. बाज़ार रेपो 163,301.29 6.41 1.00-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 855.00 6.67 6.60-7.55

जून 13, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुजरात अंबुजा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated May 28, 2024, imposed a monetary penalty of ₹1.00 lakh (Rupees One lakh only) on Gujarat Ambuja Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on 'Loans and Advances to directors, relatives and firms/concerns in which they are Interested' read with 'Loans and Advances to directors etc. - directors as surety/guarantors – Clarification'. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated May 28, 2024, imposed a monetary penalty of ₹1.00 lakh (Rupees One lakh only) on Gujarat Ambuja Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on 'Loans and Advances to directors, relatives and firms/concerns in which they are Interested' read with 'Loans and Advances to directors etc. - directors as surety/guarantors – Clarification'. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

जून 13, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹9,500 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 गुजरात 2000 - 03 प्रतिफल 2 हरियाणा 1500 - 10 प्रतिफल 3 जम्मू और कश्मीर 500 - 27 प्रतिफल 4 पंजाब 1500 - 09 प्रतिफल 5 राजस्थान 2000 - 09 प्रतिफल 6 तेलंगाना 1000 - 12 प्रतिफल 1000 - 14 प्रतिफल कुल 9500

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹9,500 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 गुजरात 2000 - 03 प्रतिफल 2 हरियाणा 1500 - 10 प्रतिफल 3 जम्मू और कश्मीर 500 - 27 प्रतिफल 4 पंजाब 1500 - 09 प्रतिफल 5 राजस्थान 2000 - 09 प्रतिफल 6 तेलंगाना 1000 - 12 प्रतिफल 1000 - 14 प्रतिफल कुल 9500

जून 13, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नंदनी सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जून 2024 के आदेश द्वारा नंदनी सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘स्वर्ण ऋण – एकबारगी चुकौती – यूसीबी’ और ‘अग्रिमों का प्रबंधन – यूसीबी’ संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जून 2024 के आदेश द्वारा नंदनी सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘स्वर्ण ऋण – एकबारगी चुकौती – यूसीबी’ और ‘अग्रिमों का प्रबंधन – यूसीबी’ संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

जून 13, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक 14 जून 2024 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 14-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 14 जून 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 14 जून 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

जून 13, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रामनगरम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 जून 2024 के आदेश द्वारा रामनगरम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध-यूसीबी’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपलान के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये  मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।     

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 जून 2024 के आदेश द्वारा रामनगरम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध-यूसीबी’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपलान के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये  मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।     

जून 13, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कांचीपुरम सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कांचीपुरम, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 जून 2024 के आदेश द्वारा दि कांचीपुरम सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कांचीपुरम, तमिलनाडु (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 जून 2024 के आदेश द्वारा दि कांचीपुरम सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कांचीपुरम, तमिलनाडु (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 22, 2024