प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2026 जारी की है। संशोधित विनियमावली ने, पात्र उधारकर्ता और मान्यताप्राप्त ऋणदाता आधार का विस्तार, उधार सीमा का युक्तिकरण और औसत परिपक्वता अवधि पर प्रतिबंध, ईसीबी के लिए उधार की लागत पर प्रतिबंधों को हटाना, अंतिम उपयोग प्रतिबंधों की समीक्षा और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के सरलीकरण द्वारा ईसीबी-ढांचे को युक्तिसंगत बनाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2026 जारी की है। संशोधित विनियमावली ने, पात्र उधारकर्ता और मान्यताप्राप्त ऋणदाता आधार का विस्तार, उधार सीमा का युक्तिकरण और औसत परिपक्वता अवधि पर प्रतिबंध, ईसीबी के लिए उधार की लागत पर प्रतिबंधों को हटाना, अंतिम उपयोग प्रतिबंधों की समीक्षा और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के सरलीकरण द्वारा ईसीबी-ढांचे को युक्तिसंगत बनाया है।
भारत सरकार(जीओआई) ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹33,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है : क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि(₹करोड़) भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख चुकौती की तारीख 1 6.03% जीएस 2029 27 जनवरी 2029 9,000 एफ.सं.4(1)-बी(डब्ल्यूएंडएम/2025) दिनांकित 16 फरवरी 2026 20 फरवरी 2026 (शुक्रवार) 23 फरवरी 2026 (सोमवार) 2 6.68% जीएस 2033 27 जनवरी 2033 11,000 3 7.24% जीएस 2055 18 अगस्त 2055 13,000 कुल 33,000
भारत सरकार(जीओआई) ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹33,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है : क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि(₹करोड़) भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख चुकौती की तारीख 1 6.03% जीएस 2029 27 जनवरी 2029 9,000 एफ.सं.4(1)-बी(डब्ल्यूएंडएम/2025) दिनांकित 16 फरवरी 2026 20 फरवरी 2026 (शुक्रवार) 23 फरवरी 2026 (सोमवार) 2 6.68% जीएस 2033 27 जनवरी 2033 11,000 3 7.24% जीएस 2055 18 अगस्त 2055 13,000 कुल 33,000
भारतीय रिज़र्व बैंक की हितधारकों के साथ सतत सहयोग के एक भाग के रूप में, गवर्नर ने आज, मुंबई में चुनिंदा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और एमएसएमई संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
उप गवर्नर, श्री टी रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे और श्री एस सी मुर्मू, तथा रिज़र्व बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।
भारतीय रिज़र्व बैंक की हितधारकों के साथ सतत सहयोग के एक भाग के रूप में, गवर्नर ने आज, मुंबई में चुनिंदा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और एमएसएमई संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
उप गवर्नर, श्री टी रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे और श्री एस सी मुर्मू, तथा रिज़र्व बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I बैंक के रिपोर्टिंग अनुदेशों संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया। उक्त निदेशों के मसौदे पर, बाज़ार प्रतिभागियों, हितधारकों और अन्य संबद्ध पक्षों से, दिनांक 9 मार्च 2026 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया "प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के रिपोर्टिंग अनुदेशों संबंधी निदेशों के मसौदे पर प्रतिक्रिया" विषय के साथ ई-मेल के माध्यम से अथवा निम्नलिखित पते पर प्रेषित किए जा सकते हैं :
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I बैंक के रिपोर्टिंग अनुदेशों संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया। उक्त निदेशों के मसौदे पर, बाज़ार प्रतिभागियों, हितधारकों और अन्य संबद्ध पक्षों से, दिनांक 9 मार्च 2026 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया "प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के रिपोर्टिंग अनुदेशों संबंधी निदेशों के मसौदे पर प्रतिक्रिया" विषय के साथ ई-मेल के माध्यम से अथवा निम्नलिखित पते पर प्रेषित किए जा सकते हैं :
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 13 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा मातोश्री महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, पारनेर, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹40,000/- (चालीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 13 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा मातोश्री महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, पारनेर, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹40,000/- (चालीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,72,117.29 4.87 3.99-6.00 I. मांग मुद्रा 13,319.43 5.04 4.50-5.10 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,86,262.60 4.86 4.70-5.00 III. बाज़ार रेपो 1,67,724.36 4.86 3.99-5.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 4,810.90 5.09 5.00-6.00 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 458.50 5.22 4.60-5.75
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,72,117.29 4.87 3.99-6.00 I. मांग मुद्रा 13,319.43 5.04 4.50-5.10 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,86,262.60 4.86 4.70-5.00 III. बाज़ार रेपो 1,67,724.36 4.86 3.99-5.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 4,810.90 5.09 5.00-6.00 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 458.50 5.22 4.60-5.75
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम)की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दिनांक 11 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा “इंडियन मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 13 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के आयुक्त और रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम)की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दिनांक 11 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा “इंडियन मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 13 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के आयुक्त और रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹37,900 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीनशू विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्रप्रदेश 500 - 11 प्रतिफल 2. असम 1000 - 7 जनवरी 2026 को जारी 7.57% असम एसजीएस 2036 का पुनर्निर्गम मूल्य
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹37,900 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीनशू विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्रप्रदेश 500 - 11 प्रतिफल 2. असम 1000 - 7 जनवरी 2026 को जारी 7.57% असम एसजीएस 2036 का पुनर्निर्गम मूल्य
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मार्च 09, 2026