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मार्च 22, 2024
दिनांक 21 मार्च 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 509,212.84 6.73 5.00-7.10 I. मांग मुद्रा 10,681.34 6.63 5.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो  319,579.40 6.73 6.65-6.81 III. बाज़ार रेपो  178,039.10 6.74 6.00 6.92 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 913.00 6.96 6.81-7.10

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 509,212.84 6.73 5.00-7.10 I. मांग मुद्रा 10,681.34 6.63 5.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो  319,579.40 6.73 6.65-6.81 III. बाज़ार रेपो  178,039.10 6.74 6.00 6.92 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 913.00 6.96 6.81-7.10

मार्च 21, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

     निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल 60,032.49 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

     निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल 60,032.49 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

मार्च 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 27 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 27 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मार्च 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मालेगांव, नाशिक, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मालेगांव, नाशिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'अग्रिमों का प्रबंधन-शहरी सहकारी बैंक’ तथा 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मालेगांव, नाशिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'अग्रिमों का प्रबंधन-शहरी सहकारी बैंक’ तथा 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

मार्च 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई, छत्तीसगढ़ पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई, छत्तीसगढ़ (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 संबंधी निदेश के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई, छत्तीसगढ़ (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 संबंधी निदेश के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मार्च 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन और 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित है, को ऋण और अग्रिम' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹26.60 लाख (छब्बीस लाख साठ हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन और 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित है, को ऋण और अग्रिम' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹26.60 लाख (छब्बीस लाख साठ हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मार्च 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कराड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 मार्च 2024 के आदेश द्वारा कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कराड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹13.30 लाख (तेरह लाख तीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।       

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 मार्च 2024 के आदेश द्वारा कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कराड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹13.30 लाख (तेरह लाख तीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।       

मार्च 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक 22 मार्च 2024 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 मार्च 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:  

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 मार्च 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:  

मार्च 21, 2024
भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033 संबंधी ब्याज दर

22 मार्च 2024 से 21 सितंबर 2024 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033 (जीओआई एफ़आरबी 2033) पर लागू ब्याज दर 8.34 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। यह विदित है कि एफआरबी, 2033 के लिए एक कूपन निर्धारित है, जिसमें 182 दिवसीय खजाना बिलों की पिछली तीन नीलामियों (दर निर्धारण दिवस अर्थात् 22 मार्च 2024 से) के भारित औसत प्रतिफल के औसत के बराबर आधार दर के साथ एक नियत स्प्रैड (1.22 प्रतिशत) है।

22 मार्च 2024 से 21 सितंबर 2024 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033 (जीओआई एफ़आरबी 2033) पर लागू ब्याज दर 8.34 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। यह विदित है कि एफआरबी, 2033 के लिए एक कूपन निर्धारित है, जिसमें 182 दिवसीय खजाना बिलों की पिछली तीन नीलामियों (दर निर्धारण दिवस अर्थात् 22 मार्च 2024 से) के भारित औसत प्रतिफल के औसत के बराबर आधार दर के साथ एक नियत स्प्रैड (1.22 प्रतिशत) है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 22, 2024