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मई 28, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम

28 मई 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2048 आंध्र प्रदेश 2049 असम 2034 जम्मू और कश्मीर यूटी 2054 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000 1000 अवधि 24 25 10 30 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 21 16 70 8 (ii) राशि 2515 2915 2740.25 1820 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.34 7.34 7.37 7.34 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 5 6 10 3 (ii) राशि 999.891 999.938 959.598 999.928 प्रतिस्‍पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत (i) प्रतिशत 89.84 45.69 70.93 66.66 (ii) संख्या (3 बोलियां) (4 बोलियां) (8 बोलियां) (3 बोलियां) प्राप्‍त गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 2 2 8 2 (ii) राशि 0.109 0.062 40.402 0.072 गैर-प्रतिस्‍पर्धी मूल्य (₹) 100.01 100.01 100.01 100.00 स्‍वीकृत गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 2 2 8 2 (ii) राशि 0.109 0.062 40.402 0.072

28 मई 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2048 आंध्र प्रदेश 2049 असम 2034 जम्मू और कश्मीर यूटी 2054 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000 1000 अवधि 24 25 10 30 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 21 16 70 8 (ii) राशि 2515 2915 2740.25 1820 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.34 7.34 7.37 7.34 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 5 6 10 3 (ii) राशि 999.891 999.938 959.598 999.928 प्रतिस्‍पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत (i) प्रतिशत 89.84 45.69 70.93 66.66 (ii) संख्या (3 बोलियां) (4 बोलियां) (8 बोलियां) (3 बोलियां) प्राप्‍त गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 2 2 8 2 (ii) राशि 0.109 0.062 40.402 0.072 गैर-प्रतिस्‍पर्धी मूल्य (₹) 100.01 100.01 100.01 100.00 स्‍वीकृत गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 2 2 8 2 (ii) राशि 0.109 0.062 40.402 0.072

मई 28, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल आधारित नीलामी का परिणाम

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.34 24 1000 1000 7.34 25 2 असम 1000 1000 7.37 10 3 जम्मू और कश्मीर 1000 1000 7.34 30 4 केरल 2000 2000 7.36 12 1500 1500 7.34 31 5 मिज़ोरम 200 200 7.37 15 6 पंजाब 1500 1500 7.37 12 7 राजस्थान 1500 1500 7.37 10 1000 1000 7.36 13 1000 1000 7.37 15

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.34 24 1000 1000 7.34 25 2 असम 1000 1000 7.37 10 3 जम्मू और कश्मीर 1000 1000 7.34 30 4 केरल 2000 2000 7.36 12 1500 1500 7.34 31 5 मिज़ोरम 200 200 7.37 15 6 पंजाब 1500 1500 7.37 12 7 राजस्थान 1500 1500 7.37 10 1000 1000 7.36 13 1000 1000 7.37 15

मई 28, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना – पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ग़ाज़ीपुर (उ.प्र.)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ग़ाज़ीपुर (उ.प्र.) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश LKO.DoS.SED.No.S-381/10.12.359/2023-24 द्वारा 29 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था, तथा इसे पिछली बार 29 मई 2024 तक के लिए बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ग़ाज़ीपुर (उ.प्र.) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश LKO.DoS.SED.No.S-381/10.12.359/2023-24 द्वारा 29 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था, तथा इसे पिछली बार 29 मई 2024 तक के लिए बढ़ाया गया था।

मई 28, 2024
दिनांक 27 मई 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 547,791.21 6.58 3.55-7.60 I. मांग मुद्रा 13,623.47 6.68 4.75-6.77 II. ट्राइपार्टी रेपो 372,777.25 6.56 6.00-6.70 III. बाज़ार रेपो 160,484.49 6.62 3.55-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 906.00 6.89 6.80-7.60

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 547,791.21 6.58 3.55-7.60 I. मांग मुद्रा 13,623.47 6.68 4.75-6.77 II. ट्राइपार्टी रेपो 372,777.25 6.56 6.00-6.70 III. बाज़ार रेपो 160,484.49 6.62 3.55-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 906.00 6.89 6.80-7.60

मई 27, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 23 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON.D-130/12.22.740/2023-24 द्वारा 29 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। Aurangabad, Maharashtra under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 vide Directive No. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 dated August 28, 2023, for a period of six months up to the close of business on February 29, 2024, which were last extended up to the close of business on May 29, 2024 vide Directive DOR.MON.D-130/12.22.740/2023-24 dated February 23, 2024.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 23 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON.D-130/12.22.740/2023-24 द्वारा 29 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। Aurangabad, Maharashtra under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 vide Directive No. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 dated August 28, 2023, for a period of six months up to the close of business on February 29, 2024, which were last extended up to the close of business on May 29, 2024 vide Directive DOR.MON.D-130/12.22.740/2023-24 dated February 23, 2024.

मई 27, 2024
भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹29,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।  क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2029 03 जून 2029 12,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 27 मई 2024 31 मई 2024 (शुक्रवार)  03 जून 2024 (सोमवार) 2 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 03 जून 2034 6,000 3 7.34% जीएस 2064 22 अप्रैल 2064 11,000  कुल  29,000       2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा।  3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई- 400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और 27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना एफ़.सं.4(2)-डब्ल्यू&एम/2018 के अनुसार की जाएगी।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹29,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।  क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2029 03 जून 2029 12,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 27 मई 2024 31 मई 2024 (शुक्रवार)  03 जून 2024 (सोमवार) 2 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 03 जून 2034 6,000 3 7.34% जीएस 2064 22 अप्रैल 2064 11,000  कुल  29,000       2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा।  3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई- 400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और 27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना एफ़.सं.4(2)-डब्ल्यू&एम/2018 के अनुसार की जाएगी।

मई 27, 2024
भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹40,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद की घोषणा की है। निम्नलिखित प्रतिभूतियों को वापसी-खरीद के लिए प्रस्तुत किया जाएगा:  क्रम सं. प्रतिभूति परिपक्वता की तारीख 1 7.35% जीएस 2024 22 जून 2024 2 8.40% जीएस 2024 28 जुलाई 2024 3 एफ़आरबी 2024 7 नवंबर 2024 4 9.15% जीएस 2024 14 नवंबर 2024  ₹40,000 करोड़ की कुल सीमा के भीतर व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के लिए कोई अधिसूचित राशि नहीं है। प्रतिभूतियों की नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रस्ताव 30 मई 2024 (गुरुवार) को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नीलामी का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा और निपटान 31 मई 2024 (शुक्रवार) को होगा।  भारत सरकार निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित रखती है:

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹40,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद की घोषणा की है। निम्नलिखित प्रतिभूतियों को वापसी-खरीद के लिए प्रस्तुत किया जाएगा:  क्रम सं. प्रतिभूति परिपक्वता की तारीख 1 7.35% जीएस 2024 22 जून 2024 2 8.40% जीएस 2024 28 जुलाई 2024 3 एफ़आरबी 2024 7 नवंबर 2024 4 9.15% जीएस 2024 14 नवंबर 2024  ₹40,000 करोड़ की कुल सीमा के भीतर व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के लिए कोई अधिसूचित राशि नहीं है। प्रतिभूतियों की नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रस्ताव 30 मई 2024 (गुरुवार) को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नीलामी का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा और निपटान 31 मई 2024 (शुक्रवार) को होगा।  भारत सरकार निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित रखती है:

मई 27, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 मई 2024 के आदेश द्वारा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 मई 2024 के आदेश द्वारा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मई 27, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने येस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 मई 2024 के आदेश द्वारा येस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बैंकों में ग्राहक सेवा', और 'आंतरिक/कार्यालय लेखा का अनधिकृत परिचालन’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹91.00 लाख (इक्यानवे लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 मई 2024 के आदेश द्वारा येस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बैंकों में ग्राहक सेवा', और 'आंतरिक/कार्यालय लेखा का अनधिकृत परिचालन’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹91.00 लाख (इक्यानवे लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मई 27, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारती सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मई 2024 के आदेश द्वारा भारती सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹20.00 लाख (बीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मई 2024 के आदेश द्वारा भारती सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹20.00 लाख (बीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

 

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 16, 2024