प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 9,564 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 9,564 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 9,564 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 9,564 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,26,258.32 5.75 1.00-6.90 I. मांग मुद्रा 14,691.71 5.79 5.00-6.00 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,94,644.55 5.73 5.00-5.85 III. बाज़ार रेपो 2,15,303.06 5.76 1.00-6.90
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,26,258.32 5.75 1.00-6.90 I. मांग मुद्रा 14,691.71 5.79 5.00-6.00 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,94,644.55 5.73 5.00-5.85 III. बाज़ार रेपो 2,15,303.06 5.76 1.00-6.90
विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रणालियों का डिजिटलीकरण, दक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध रूप से करने के लिए रिज़र्व बैंक निरंतर प्रयासरत है । इसी उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 28 मई, 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि विनियामक प्राधिकरण, लाइसेंस व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सरल बनाया जा सके एवं पारदर्शी तरीके से सेवाओं का निर्बाध, सुरक्षित तथा शीघ्र प्रतिपादन किया जा सके।
विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रणालियों का डिजिटलीकरण, दक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध रूप से करने के लिए रिज़र्व बैंक निरंतर प्रयासरत है । इसी उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 28 मई, 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि विनियामक प्राधिकरण, लाइसेंस व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सरल बनाया जा सके एवं पारदर्शी तरीके से सेवाओं का निर्बाध, सुरक्षित तथा शीघ्र प्रतिपादन किया जा सके।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला V - जारी करने की तारीख 15 अक्तूबर 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की देय तिथि 15 अप्रैल 2025 होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला V - जारी करने की तारीख 15 अक्तूबर 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की देय तिथि 15 अप्रैल 2025 होगी।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.79% जीएस 2031 30 दिसंबर 2031 11,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 11 अप्रैल 2025 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) 21 अप्रैल 2025 (सोमवार) 2 6.98% जीओआई एसजीआरबी 2054 16 दिसंबर 2054 5,000 3 7.09% जीएस 2074 25 नवंबर 2074 14,000 कुल 30,000 2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। 3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 के अनुसार की जाएगी। 4. नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का प्रयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) को प्रस्तुत करनी होगी। गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत करनी होगी। परिणाम की घोषणा
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.79% जीएस 2031 30 दिसंबर 2031 11,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 11 अप्रैल 2025 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) 21 अप्रैल 2025 (सोमवार) 2 6.98% जीओआई एसजीआरबी 2054 16 दिसंबर 2054 5,000 3 7.09% जीएस 2074 25 नवंबर 2074 14,000 कुल 30,000 2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। 3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 के अनुसार की जाएगी। 4. नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का प्रयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) को प्रस्तुत करनी होगी। गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत करनी होगी। परिणाम की घोषणा
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 7 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON/D-89/12.28.017/2024-25 द्वारा 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ा दिया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 7 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON/D-89/12.28.017/2024-25 द्वारा 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ा दिया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 9,000 16 अप्रैल 2025 (बुधवार) 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 5,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 19,000 यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 9,000 16 अप्रैल 2025 (बुधवार) 17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 5,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 19,000 यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 10, 2025