प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹ 9,349.00 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. बिहार 2000 10 प्रतिफल 2. गोवा 100 10 प्रतिफल 3. केरल 1249 07 प्रतिफल 4. ओडिशा 1000 14 प्रतिफल 5. तमिलनाडु 2000 10 प्रतिफल 6. उत्तर प्रदेश 3000 08 प्रतिफल कुल 9349
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹ 9,349.00 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. बिहार 2000 10 प्रतिफल 2. गोवा 100 10 प्रतिफल 3. केरल 1249 07 प्रतिफल 4. ओडिशा 1000 14 प्रतिफल 5. तमिलनाडु 2000 10 प्रतिफल 6. उत्तर प्रदेश 3000 08 प्रतिफल कुल 9349
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 14 नवंबर 2024 को अपने नई दिल्ली कार्यालय में सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रारों (आरसीएस) का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. ने की तथा रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल, अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस), और श्री पंकज कुमार बंसल, अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के साथ सम्मेलन में भाग लिया।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 14 नवंबर 2024 को अपने नई दिल्ली कार्यालय में सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रारों (आरसीएस) का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. ने की तथा रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल, अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस), और श्री पंकज कुमार बंसल, अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के साथ सम्मेलन में भाग लिया।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 21 नवंबर 2024 (गुरुवार) 22 नवंबर 2024 (शुक्रवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 21 नवंबर 2024 (गुरुवार) 22 नवंबर 2024 (शुक्रवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 18 नवंबर 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 18 नवंबर 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि जयनगर मोज़िलपुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधर (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेशों और पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.34 लाख (छह लाख चौंतीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि जयनगर मोज़िलपुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधर (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेशों और पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.34 लाख (छह लाख चौंतीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर 2024 को समाप्त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर 2024 को समाप्त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा लालबाग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी निदेशों तथा पीएसएल की प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में अंशदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा लालबाग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी निदेशों तथा पीएसएल की प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में अंशदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जामनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जामनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि विजापुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, विजापुर, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि विजापुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, विजापुर, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि गुवाहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹80,000 (केवल अस्सी हजार रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि गुवाहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹80,000 (केवल अस्सी हजार रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 21, 2024