प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 17,942.82 6.74 5.50-7.25 I. मांग मुद्रा 740.65 6.31 5.50-6.72 II. ट्राइपार्टी रेपो 16,839.00 6.76 6.50-6.92 III. बाज़ार रेपो 363.17 6.58 5.50-7.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 17,942.82 6.74 5.50-7.25 I. मांग मुद्रा 740.65 6.31 5.50-6.72 II. ट्राइपार्टी रेपो 16,839.00 6.76 6.50-6.92 III. बाज़ार रेपो 363.17 6.58 5.50-7.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 18 जून 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,00,000 3 पूर्वाह्न 11:15 बजे से पूर्वाह्न 11:45 बजे 21 जून 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 18 जून 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,00,000 3 पूर्वाह्न 11:15 बजे से पूर्वाह्न 11:45 बजे 21 जून 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 11,432.30 6.54 5.50-7.05 I. मांग मुद्रा 857.40 6.13 5.50-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 9,199.90 6.52 6.25-6.83 III. बाज़ार रेपो 133.00 6.33 6.25-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,242.00 6.98 6.93-7.05
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 11,432.30 6.54 5.50-7.05 I. मांग मुद्रा 857.40 6.13 5.50-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 9,199.90 6.52 6.25-6.83 III. बाज़ार रेपो 133.00 6.33 6.25-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,242.00 6.98 6.93-7.05
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 जून 2024 के आदेश द्वारा “पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 15 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 जून 2024 के आदेश द्वारा “पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 15 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XII - जारी करने की तारीख 18 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 18 जून 2024 होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XII - जारी करने की तारीख 18 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 18 जून 2024 होगी।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹23,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.04% जीएस 2029 3 जून 2029 12,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 14 जून 2024 21 जून 2024 (शुक्रवार) 24 जून 2024 (सोमवार) 2 7.46% जीएस 2073 6 नवंबर 2073 11,000 कुल 23,000
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹23,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.04% जीएस 2029 3 जून 2029 12,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 14 जून 2024 21 जून 2024 (शुक्रवार) 24 जून 2024 (सोमवार) 2 7.46% जीएस 2073 6 नवंबर 2073 11,000 कुल 23,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 जून 2024 के आदेश द्वारा सोनाली बैंक पीएलसी (बैंक) पर प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 [सीआईसी (आर) अधिनियम] की धारा 15 की उप-धारा (1) और सीआईसी (आर) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन, ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016’ और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘स्विफ्ट का समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण - संबंधित परिचालन नियंत्रण’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹96.40 लाख (छियानवे लाख चालीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और सीआईसी (आर) अधिनियम की धारा 23(4) के साथ धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 जून 2024 के आदेश द्वारा सोनाली बैंक पीएलसी (बैंक) पर प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 [सीआईसी (आर) अधिनियम] की धारा 15 की उप-धारा (1) और सीआईसी (आर) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन, ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016’ और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘स्विफ्ट का समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण - संबंधित परिचालन नियंत्रण’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹96.40 लाख (छियानवे लाख चालीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और सीआईसी (आर) अधिनियम की धारा 23(4) के साथ धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 4,000 19 जून 2024 (बुधवार) 20 जून 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 4,000 3 364 दिवसीय 4,000 कुल 12,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 4,000 19 जून 2024 (बुधवार) 20 जून 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 4,000 3 364 दिवसीय 4,000 कुल 12,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 जून 2024 के आदेश द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘ऋण और अग्रिम – सांविधिक एवं अन्य प्रतिबंध’ तथा ‘ग्राहक संरक्षण – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,45,50,000 (एक करोड़ पैंतालीस लाख पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और धारा 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 जून 2024 के आदेश द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘ऋण और अग्रिम – सांविधिक एवं अन्य प्रतिबंध’ तथा ‘ग्राहक संरक्षण – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,45,50,000 (एक करोड़ पैंतालीस लाख पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और धारा 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 28, 2024