प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.4222 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4300%) 96.8408 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5424%) 93.8875 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5283%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.4222 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4300%) 96.8408 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5424%) 93.8875 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5283%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़
यह वक्तव्य (i) विनियमन और (ii) भुगतान प्रणालियों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है। I. विनियमन 1. जिम्मेदार ऋण आचरण – ऋणों पर पुरोबंध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाना मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों और एनबीएफसी को कारोबार के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए, सह-बाध्यताकारी(बाध्यताकारियों) के साथ या उनके बिना, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को स्वीकृत किसी भी अस्थायी दर मीयादी ऋण पर पुरोबंध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाने की अनुमति नहीं है। बेहतर पारदर्शिता और ऋणदाताओं द्वारा ग्राहक केन्द्रीकरण के माध्यम से ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, ऐसे विनियमों के दायरे को व्यापक बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए जाने वाले ऋणों को भी इसमें शामिल किया जा सके। इस संबंध में परिपत्र का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा।
यह वक्तव्य (i) विनियमन और (ii) भुगतान प्रणालियों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है। I. विनियमन 1. जिम्मेदार ऋण आचरण – ऋणों पर पुरोबंध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाना मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों और एनबीएफसी को कारोबार के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए, सह-बाध्यताकारी(बाध्यताकारियों) के साथ या उनके बिना, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को स्वीकृत किसी भी अस्थायी दर मीयादी ऋण पर पुरोबंध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाने की अनुमति नहीं है। बेहतर पारदर्शिता और ऋणदाताओं द्वारा ग्राहक केन्द्रीकरण के माध्यम से ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, ऐसे विनियमों के दायरे को व्यापक बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए जाने वाले ऋणों को भी इसमें शामिल किया जा सके। इस संबंध में परिपत्र का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा।
लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफ़आईटी) ढांचे को 2016 में शुरू किए जाने के बाद से 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह भारत में 21वीं सदी का एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार है। यह निर्णय लेने के लिए समिति के दृष्टिकोण, नीति निर्माण प्रक्रिया और संचार की पारदर्शिता, मात्रात्मक रूप से परिभाषित मुद्रास्फीति लक्ष्य पर निर्भर जवाबदेही और परिचालनगत स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह ढांचा विभिन्न ब्याज दर चक्रों और मौद्रिक नीति रुखों के अनुरूप परिपक्व हुआ है।
लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफ़आईटी) ढांचे को 2016 में शुरू किए जाने के बाद से 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह भारत में 21वीं सदी का एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार है। यह निर्णय लेने के लिए समिति के दृष्टिकोण, नीति निर्माण प्रक्रिया और संचार की पारदर्शिता, मात्रात्मक रूप से परिभाषित मुद्रास्फीति लक्ष्य पर निर्भर जवाबदेही और परिचालनगत स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह ढांचा विभिन्न ब्याज दर चक्रों और मौद्रिक नीति रुखों के अनुरूप परिपक्व हुआ है।
मौद्रिक नीति निर्णय वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के पश्चात, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (9 अक्तूबर 2024) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि: • चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए।
मौद्रिक नीति निर्णय वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के पश्चात, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (9 अक्तूबर 2024) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि: • चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 524,659.73 6.24 2.00-7.30 I. मांग मुद्रा 9,875.51 6.42 5.10-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 366,048.45 6.21 6.11-6.26 III. बाज़ार रेपो 147,457.77 6.29 2.00-6.45 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,278.00 6.46 6.39-7.30 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 103.00 6.26 5.95-6.75 II. मीयादी मुद्रा@@ 254.50 - 6.60-6.85 III. ट्राइपार्टी रेपो 267.00 6.35 6.35-6.37 IV. बाज़ार रेपो 206.06 6.60 6.60-6.60 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 524,659.73 6.24 2.00-7.30 I. मांग मुद्रा 9,875.51 6.42 5.10-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 366,048.45 6.21 6.11-6.26 III. बाज़ार रेपो 147,457.77 6.29 2.00-6.45 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,278.00 6.46 6.39-7.30 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 103.00 6.26 5.95-6.75 II. मीयादी मुद्रा@@ 254.50 - 6.60-6.85 III. ट्राइपार्टी रेपो 267.00 6.35 6.35-6.37 IV. बाज़ार रेपो 206.06 6.60 6.60-6.60 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04 अक्तूबर 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04 अक्तूबर 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।
8 अक्तूबर 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) असम 2034 बिहार 2033 छत्तीसगढ़ 2031 जम्मू और कश्मीर यूटी 2049 अधिसूचित राशि 750 2000 1000 400 अवधि 10 9 4 अक्तूबर 2023 को जारी 7.54% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2031 का पुनर्निर्गम 25 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 36 43 28 19 (ii) राशि 3095 5760 4060 1950 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.13 7.14 102.39/7.0998 7.16
8 अक्तूबर 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) असम 2034 बिहार 2033 छत्तीसगढ़ 2031 जम्मू और कश्मीर यूटी 2049 अधिसूचित राशि 750 2000 1000 400 अवधि 10 9 4 अक्तूबर 2023 को जारी 7.54% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2031 का पुनर्निर्गम 25 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 36 43 28 19 (ii) राशि 3095 5760 4060 1950 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.13 7.14 102.39/7.0998 7.16
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S175/45.11.001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S175/45.11.001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे।
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 9,398 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 9,398 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 9,398 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 9,398 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 असम 750 750 7.13 10 2 बिहार 2000 2000 7.14 9 3 छत्तीसगढ़ 1000 1000 102.39/7.0998 4 अक्तूबर 2023 को जारी 7.54% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2031 का पुनर्निर्गम 4 जम्मू और कश्मीर 400 400 7.16 25 5 कर्नाटक 2000 2000 7.10 08
क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 असम 750 750 7.13 10 2 बिहार 2000 2000 7.14 9 3 छत्तीसगढ़ 1000 1000 102.39/7.0998 4 अक्तूबर 2023 को जारी 7.54% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2031 का पुनर्निर्गम 4 जम्मू और कश्मीर 400 400 7.16 25 5 कर्नाटक 2000 2000 7.10 08
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 8 अक्तूबर 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 8 अक्तूबर 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 523,299.71 6.23 1.93-6.50 I. मांग मुद्रा 11,161.74 6.43 5.10-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 351,569.00 6.20 6.11-6.31 III. बाज़ार रेपो 159,200.97 6.30 1.93-6.45 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,368.00 6.40 6.40-6.48
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 523,299.71 6.23 1.93-6.50 I. मांग मुद्रा 11,161.74 6.43 5.10-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 351,569.00 6.20 6.11-6.31 III. बाज़ार रेपो 159,200.97 6.30 1.93-6.45 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,368.00 6.40 6.40-6.48
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹29,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.04% जीएस 2029 3 जून 2029 14,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 7 अक्तूबर 2024 11 अक्तूबर 2024 (शुक्रवार) 14 अक्तूबर 2024 (सोमवार) 2 7.34% जीएस 2064 22 अप्रैल 2064 15,000 कुल 29,000
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹29,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.04% जीएस 2029 3 जून 2029 14,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 7 अक्तूबर 2024 11 अक्तूबर 2024 (शुक्रवार) 14 अक्तूबर 2024 (सोमवार) 2 7.34% जीएस 2064 22 अप्रैल 2064 15,000 कुल 29,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 अक्तूबर 2024 को नई दिल्ली में सार्क मुद्रा स्वैप ढांचा 2024-27 के अंतर्गत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) के साथ मुद्रा स्वैप करार किया। उक्त करार के अंतर्गत,एमएमए, भारतीय रिज़र्व बैंक से अमेरिकी डॉलर/यूरो स्वैप विंडो के अंतर्गत 400 मिलियन अमेरीकी डॉलर तथा आईएनआर स्वैप विंडो के अंतर्गत 30 बिलियन आईएनआर की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र है। यह करार 18 जून 2027 तक वैध रहेगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 अक्तूबर 2024 को नई दिल्ली में सार्क मुद्रा स्वैप ढांचा 2024-27 के अंतर्गत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) के साथ मुद्रा स्वैप करार किया। उक्त करार के अंतर्गत,एमएमए, भारतीय रिज़र्व बैंक से अमेरिकी डॉलर/यूरो स्वैप विंडो के अंतर्गत 400 मिलियन अमेरीकी डॉलर तथा आईएनआर स्वैप विंडो के अंतर्गत 30 बिलियन आईएनआर की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र है। यह करार 18 जून 2027 तक वैध रहेगा।
केंद्र सरकार ने श्री एम. राजेश्वर राव को 9 अक्तूबर 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है।
केंद्र सरकार ने श्री एम. राजेश्वर राव को 9 अक्तूबर 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 सितंबर 2024 के आदेश द्वारा कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 सितंबर 2024 के आदेश द्वारा कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 सितंबर 2024 के आदेश द्वारा दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमा खातों का रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 सितंबर 2024 के आदेश द्वारा दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमा खातों का रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 सितंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कोल्हापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 सितंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कोल्हापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2024 के आदेश द्वारा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित अधिनियम की धारा 20 के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2024 के आदेश द्वारा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित अधिनियम की धारा 20 के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 21, 2024