प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,48,635.18 6.55 5.10-6.85 I. मांग मुद्रा 12,208.54 6.57 5.10-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,82,808.20 6.53 6.25-6.58 III. बाज़ार रेपो 1,51,866.04 6.60 5.95-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,752.40 6.80 6.80-6.85 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 242.00 6.49 5.90-6.60 II. मीयादी मुद्रा@@ 434.00 - 6.50-7.50 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,600.00 6.58 6.55-6.65 IV. बाज़ार रेपो 797.72 6.89 6.65-6.90 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,48,635.18 6.55 5.10-6.85 I. मांग मुद्रा 12,208.54 6.57 5.10-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,82,808.20 6.53 6.25-6.58 III. बाज़ार रेपो 1,51,866.04 6.60 5.95-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,752.40 6.80 6.80-6.85 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 242.00 6.49 5.90-6.60 II. मीयादी मुद्रा@@ 434.00 - 6.50-7.50 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,600.00 6.58 6.55-6.65 IV. बाज़ार रेपो 797.72 6.89 6.65-6.90 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
रिज़र्व बैंक ने आज भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, दिसंबर 2024 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में पिछले पाँच कैलेंडर वर्षों से लेकर वर्ष 2024 तक भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके किए गए भुगतान लेनदेन के रुझानों के विश्लेषण के अलावा, भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों को शामिल किया गया है और यह रिपोर्ट यूपीआई का गहन विश्लेषण प्रदान करती है। इसके बाद, इस रिपोर्ट को अर्धवार्षिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
रिज़र्व बैंक ने आज भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, दिसंबर 2024 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में पिछले पाँच कैलेंडर वर्षों से लेकर वर्ष 2024 तक भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके किए गए भुगतान लेनदेन के रुझानों के विश्लेषण के अलावा, भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों को शामिल किया गया है और यह रिपोर्ट यूपीआई का गहन विश्लेषण प्रदान करती है। इसके बाद, इस रिपोर्ट को अर्धवार्षिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने 27 जनवरी 2025 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ मुंबई में बैठक की। यह बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक की अपनी पर्यवेक्षित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ निरंतर बातचीत का भाग है। बैठकों में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ विनियमन और पर्यवेक्षण के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए। इस तरह की पिछली बैठ
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने 27 जनवरी 2025 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ मुंबई में बैठक की। यह बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक की अपनी पर्यवेक्षित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ निरंतर बातचीत का भाग है। बैठकों में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ विनियमन और पर्यवेक्षण के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए। इस तरह की पिछली बैठ
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री ( पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री ( पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा खेरालु नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा खेरालु नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा मार्केटयार्ड कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उंझा जिला, मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘यूसीबी के लाभ में से सार्वजनिक/ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान/ अंशदान’, ‘न्यासों और संस्थाओं, जिनमें निदेशक, उनके रिश्तेदार पदाधिकारी हैं या हित रखते हैं, को दान’, ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा मार्केटयार्ड कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उंझा जिला, मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘यूसीबी के लाभ में से सार्वजनिक/ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान/ अंशदान’, ‘न्यासों और संस्थाओं, जिनमें निदेशक, उनके रिश्तेदार पदाधिकारी हैं या हित रखते हैं, को दान’, ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
दिनांक 27 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/2013 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक 30 जनवरी 2025 को ₹20,000 करोड़ की सकल राशि के लिए ओएमओ खरीद का आयोजन करेगा। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए बहु-प्रतिभूति नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा:
दिनांक 27 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/2013 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक 30 जनवरी 2025 को ₹20,000 करोड़ की सकल राशि के लिए ओएमओ खरीद का आयोजन करेगा। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए बहु-प्रतिभूति नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा:
वर्तमान चलनिधि और वित्तीय स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित परिचालन आयोजित करने का निर्णय लिया है
वर्तमान चलनिधि और वित्तीय स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित परिचालन आयोजित करने का निर्णय लिया है
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की सिफारिश के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) के निदेशक मंडल को अभिशासन संबंधी चिंताओं और विभिन्न भुगतान देयताओं को पूरा करने में चूक के कारण अधिक्रमित कर दिया है, और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई(2) के अंतर्गत श्री राम कुमार, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को प्रशासक नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक शीघ्र ही दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियाँ तथा न्यायनिर्णायन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के अंतर्गत कंपनी के विघटन की प्रक्रिया शुरू करने का विचार कर रहा है, और प्रशासक को दिवाला विघटन पेशेवर के रूप में नियुक्त करने के लिए एनसीएलटी, नई दिल्ली में भी आवेदन करेगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की सिफारिश के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) के निदेशक मंडल को अभिशासन संबंधी चिंताओं और विभिन्न भुगतान देयताओं को पूरा करने में चूक के कारण अधिक्रमित कर दिया है, और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई(2) के अंतर्गत श्री राम कुमार, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को प्रशासक नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक शीघ्र ही दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियाँ तथा न्यायनिर्णायन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के अंतर्गत कंपनी के विघटन की प्रक्रिया शुरू करने का विचार कर रहा है, और प्रशासक को दिवाला विघटन पेशेवर के रूप में नियुक्त करने के लिए एनसीएलटी, नई दिल्ली में भी आवेदन करेगा।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 2,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,93,661 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,93,661 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.52 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 2,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,93,661 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,93,661 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.52 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,48,443.86 6.59 5.10-6.90 I. मांग मुद्रा 11,569.87 6.57 5.10-6.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,81,193.75 6.58 6.50-6.70 III. बाज़ार रेपो 1,53,863.34 6.61 5.84-6.78 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,816.90 6.86 6.80-6.90
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,48,443.86 6.59 5.10-6.90 I. मांग मुद्रा 11,569.87 6.57 5.10-6.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,81,193.75 6.58 6.50-6.70 III. बाज़ार रेपो 1,53,863.34 6.61 5.84-6.78 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,816.90 6.86 6.80-6.90
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए ओम्बड्समैन योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। वार्षिक रिपोर्ट में रिज़र्व बैंक – एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए ओम्बड्समैन योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। वार्षिक रिपोर्ट में रिज़र्व बैंक – एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के
25 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2030 की अवधि के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड, 2035 (जीओआई एफआरबी 2035) पर लागू ब्याज दर 6.66 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।
25 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2030 की अवधि के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड, 2035 (जीओआई एफआरबी 2035) पर लागू ब्याज दर 6.66 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 जुलाई 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(20)–डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला II - जारी करने की तारीख 28 जुलाई 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 28 जनवरी 2025 होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 जुलाई 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(20)–डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला II - जारी करने की तारीख 28 जुलाई 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 28 जनवरी 2025 होगी।
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹32,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. असम 500 20 प्रतिफल 2. बिहार 1000 12 प्रतिफल 1000 20 प्रतिफल 3. गुजरात 1000 09 प्रतिफल
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹32,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. असम 500 20 प्रतिफल 2. बिहार 1000 12 प्रतिफल 1000 20 प्रतिफल 3. गुजरात 1000 09 प्रतिफल
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा केनरा बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण’, ‘जमाराशि पर ब्याज दर’ और ‘वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच – सामान्य बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,63,60,000 (एक करोड़ त्रेसठ लाख साठ हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा केनरा बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण’, ‘जमाराशि पर ब्याज दर’ और ‘वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच – सामान्य बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,63,60,000 (एक करोड़ त्रेसठ लाख साठ हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर ‘जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि योजना, 2014’ के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26ए के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर ‘जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि योजना, 2014’ के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26ए के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 30, 2025