प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 3 जनवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 3 जनवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,47,234.14 6.26 5.10-6.65 I. मांग मुद्रा 10,462.87 6.47 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,78,423.90 6.22 6.05-6.38 III. बाज़ार रेपो 1,56,275.17 6.35 5.55-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,072.20 6.57 6.45-6.65
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,47,234.14 6.26 5.10-6.65 I. मांग मुद्रा 10,462.87 6.47 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,78,423.90 6.22 6.05-6.38 III. बाज़ार रेपो 1,56,275.17 6.35 5.55-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,072.20 6.57 6.45-6.65
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,मंदसौर (मध्यप्रदेश) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'ग्राहक सेवा – यूसीबी' और 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिसमें वे रुचि रखते हैं' पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.20 लाख (चार लाख बीस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,मंदसौर (मध्यप्रदेश) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'ग्राहक सेवा – यूसीबी' और 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिसमें वे रुचि रखते हैं' पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.20 लाख (चार लाख बीस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कॉसमॉस को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड(बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘अग्रिमों पर प्रबंधन- यूसीबी’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹8.30 लाख (आठ लाख तीस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कॉसमॉस को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड(बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘अग्रिमों पर प्रबंधन- यूसीबी’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹8.30 लाख (आठ लाख तीस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि अकोला जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला(बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी कतिपय निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹15.40 लाख (पंद्रह लाख चालीस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि अकोला जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला(बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी कतिपय निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹15.40 लाख (पंद्रह लाख चालीस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा पुणे पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण’ पर जारी कतिपय निदेश तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पीएसएल प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में अंशदान करने पर जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा पुणे पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण’ पर जारी कतिपय निदेश तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पीएसएल प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में अंशदान करने पर जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारत सरकार ने 3 जनवरी 2025 (शुक्रवार)को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसू
भारत सरकार ने 3 जनवरी 2025 (शुक्रवार)को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसू
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,55,797.55 6.36 3.51-6.75 I. मांग मुद्रा 9,479.05 6.52 5.10-6.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,79,928.20 6.31 6.00-6.52 III. बाज़ार रेपो 1,64,546.60 6.47 3.51-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,843.70 6.68 6.60-6.75
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,55,797.55 6.36 3.51-6.75 I. मांग मुद्रा 9,479.05 6.52 5.10-6.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,79,928.20 6.31 6.00-6.52 III. बाज़ार रेपो 1,64,546.60 6.47 3.51-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,843.70 6.68 6.60-6.75
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है। इस संबंध में पिछली प्रेस प्रकाशनी 2 दिसंबर 2024 को प्रकाशित की गई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है। इस संबंध में पिछली प्रेस प्रकाशनी 2 दिसंबर 2024 को प्रकाशित की गई थी।
31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक को दिनांक 5 दिसंबर 2019 के निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंस हेतु दिशानिर्देशों के अंतर्गत वीएफ़एस कैपिटल लिमिटेड से एक आवेदन प्राप्त हुआ है।
31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक को दिनांक 5 दिसंबर 2019 के निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंस हेतु दिशानिर्देशों के अंतर्गत वीएफ़एस कैपिटल लिमिटेड से एक आवेदन प्राप्त हुआ है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 दिसंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 दिसंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹8000 करोड़ ₹8000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 92 94 108 (ii) राशि ₹ 32114.700 करोड़ ₹ 21130.000 करोड़ ₹ 22718.500 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.3821 96.7579 93.7370 (परिपक्वता प्रतिफल:6.5961%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.7199%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.6998%)
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹8000 करोड़ ₹8000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 92 94 108 (ii) राशि ₹ 32114.700 करोड़ ₹ 21130.000 करोड़ ₹ 22718.500 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.3821 96.7579 93.7370 (परिपक्वता प्रतिफल:6.5961%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.7199%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.6998%)
अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) पर भारत सरकार की दिनांक 26 जून 2020 की अधिसूचना एफ़.संख्या.4(10)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 के पैरा 13 (ii) के अनुसार, बॉण्ड के कूपन/ ब्याज दर को छमाही में पुनर्निर्धारित किया जाएगा, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और कूपन/ ब्याज दर को प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) दर से अधिक (+) 35 बीपीएस के स्प्रेड पर निर्धारित किया जाएगा।
अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) पर भारत सरकार की दिनांक 26 जून 2020 की अधिसूचना एफ़.संख्या.4(10)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 के पैरा 13 (ii) के अनुसार, बॉण्ड के कूपन/ ब्याज दर को छमाही में पुनर्निर्धारित किया जाएगा, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और कूपन/ ब्याज दर को प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) दर से अधिक (+) 35 बीपीएस के स्प्रेड पर निर्धारित किया जाएगा।
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹12,000 करोड़ ₹8,000 Crore ₹8,000 Crore III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.3821 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5961%) 96.7579 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7199%) 93.7370 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6998%)
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹12,000 करोड़ ₹8,000 Crore ₹8,000 Crore III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.3821 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5961%) 96.7579 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7199%) 93.7370 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6998%)
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा भारित औसत दर सीमा (एक चरण) क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,03,493.66 6.59 5.00-7.25 I. मांग मुद्रा 6,445.77 6.88 5.10-7.25 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,43,877.25 6.52 5.61-6.76 III. बाज़ार रेपो 1,50,900.94 6.74 5.00-6.97 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,269.70 7.03 6.99-7.1
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा भारित औसत दर सीमा (एक चरण) क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,03,493.66 6.59 5.00-7.25 I. मांग मुद्रा 6,445.77 6.88 5.10-7.25 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,43,877.25 6.52 5.61-6.76 III. बाज़ार रेपो 1,50,900.94 6.74 5.00-6.97 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,269.70 7.03 6.99-7.1
नवंबर 2024 महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, में दिए गए हैं।
नवंबर 2024 महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, में दिए गए हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जनवरी- मार्च 2025 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹4,73,477.00 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जनवरी- मार्च 2025 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹4,73,477.00 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यू एंड एम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XIV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2018) और भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)- बी (डब्ल्यू एंड एम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 01 जनवरी 2025 होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यू एंड एम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XIV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2018) और भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)- बी (डब्ल्यू एंड एम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 01 जनवरी 2025 होगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) का दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 01 जनवरी 2025 (बुधवार) से लागू होगी। दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) की सभी शाखाएँ 1 जनवरी 2025 से दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) का दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 01 जनवरी 2025 (बुधवार) से लागू होगी। दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) की सभी शाखाएँ 1 जनवरी 2025 से दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
दिसंबर 2024 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा ब्याज दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं। मुख्य बातें: ऋण दरें: • एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) नवंबर 2024 में 9.40 प्रतिशत (अक्तूबर 2024 में 9.54 प्रतिशत) रही।
दिसंबर 2024 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा ब्याज दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं। मुख्य बातें: ऋण दरें: • एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) नवंबर 2024 में 9.40 प्रतिशत (अक्तूबर 2024 में 9.54 प्रतिशत) रही।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 02, 2025