प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
26 नवंबर 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2034 आंध्र प्रदेश 2040 अरुणाचल प्रदेश 2044 बिहार 2034 अधिसूचित राशि 1000 1000 400 2000 अवधि 10 16 20 10 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 28 37 17 26
26 नवंबर 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2034 आंध्र प्रदेश 2040 अरुणाचल प्रदेश 2044 बिहार 2034 अधिसूचित राशि 1000 1000 400 2000 अवधि 10 16 20 10 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 28 37 17 26
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 उल्हास सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड क्यू-202, कोरल, पार्श्वनाथ अटलांटिस पार्क, बालाजी अगोरा मॉल के पास, एस.पी. रिंग रोड, गांधीनगर, गुजरात - 382424 एन.01.00462 08 दिसंबर 2003 24 सितंबर 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 उल्हास सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड क्यू-202, कोरल, पार्श्वनाथ अटलांटिस पार्क, बालाजी अगोरा मॉल के पास, एस.पी. रिंग रोड, गांधीनगर, गुजरात - 382424 एन.01.00462 08 दिसंबर 2003 24 सितंबर 2024
निम्नलिखित छः गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण: क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओआर सं. सीओआर जारी करने की तारीख सीओआर निरस्त करने की तारीख 1 बेलोना डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 79, रतन लाल नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208022 बी-12.00471 26 दिसंबर 2018 8 अक्तूबर 2024 2 सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड II मंज़िल, सीपी -1, पीजी टावर्स, कुर्सी रोड, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226026 बी-12.00445 3 दिसंबर 2013 8 अक्तूबर 2024
निम्नलिखित छः गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण: क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओआर सं. सीओआर जारी करने की तारीख सीओआर निरस्त करने की तारीख 1 बेलोना डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 79, रतन लाल नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208022 बी-12.00471 26 दिसंबर 2018 8 अक्तूबर 2024 2 सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड II मंज़िल, सीपी -1, पीजी टावर्स, कुर्सी रोड, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226026 बी-12.00445 3 दिसंबर 2013 8 अक्तूबर 2024
क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.14 10 1000 1000 7.18 16 2. अरुणाचल प्रदेश 400 400 7.16 20 3. बिहार 2000 2000 7.18 10 4. गोवा 100 100 7.17 11 5. गुजरात 1000 1000 7.05 05 6. हरियाणा 1000 1000 7.19 13 7. कर्नाटक 2000 2000 7.07 05 2000 2000 7.09 06
क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.14 10 1000 1000 7.18 16 2. अरुणाचल प्रदेश 400 400 7.16 20 3. बिहार 2000 2000 7.18 10 4. गोवा 100 100 7.17 11 5. गुजरात 1000 1000 7.05 05 6. हरियाणा 1000 1000 7.19 13 7. कर्नाटक 2000 2000 7.07 05 2000 2000 7.09 06
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 48,957 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 25,006 कट ऑफ दर (%) 6.60 भारित औसत दर (%) 6.62 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 18.96
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 48,957 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 25,006 कट ऑफ दर (%) 6.60 भारित औसत दर (%) 6.62 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 18.96
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 26 नवंबर 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 26 नवंबर 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 603,016.99 6.70 5.50-7.00 I. मांग मुद्रा 8,570.82 6.72 5.50-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 449,333.20 6.71 6.60-7.00 III. बाज़ार रेपो 143,776.27 6.66 6.15-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,336.70 6.86 6.85-6.90 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 149.35 6.25 5.50-6.70 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,772.00 - 6.70-7.10 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,135.00 6.65 6.57-6.75 IV. बाज़ार रेपो 873.33 6.67 6.60-6.68 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 603,016.99 6.70 5.50-7.00 I. मांग मुद्रा 8,570.82 6.72 5.50-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 449,333.20 6.71 6.60-7.00 III. बाज़ार रेपो 143,776.27 6.66 6.15-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,336.70 6.86 6.85-6.90 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 149.35 6.25 5.50-6.70 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,772.00 - 6.70-7.10 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,135.00 6.65 6.57-6.75 IV. बाज़ार रेपो 873.33 6.67 6.60-6.68 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि लुनावाड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लुनावाड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’; ‘परिचालन का क्षेत्र, शाखा प्राधिकरण नीति, विस्तार काउंटर, एटीएम खोलना/उन्नयन करना और कार्यालयों का स्थानांतरण/विभाजन/बंद करना’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि लुनावाड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लुनावाड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’; ‘परिचालन का क्षेत्र, शाखा प्राधिकरण नीति, विस्तार काउंटर, एटीएम खोलना/उन्नयन करना और कार्यालयों का स्थानांतरण/विभाजन/बंद करना’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि खेड़ा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेशों तथा पीएसएल की प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में अंशदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि खेड़ा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेशों तथा पीएसएल की प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में अंशदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कपड़वंज पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशि पर ब्याज दर’ और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कपड़वंज पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशि पर ब्याज दर’ और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा आनंदेश्वरी नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा आनंदेश्वरी नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.02% जीएस 2031 18 जून 2031 10,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 25 नवंबर 2024 29 नवंबर 2024 (शुक्रवार) 2 दिसंबर 2024 (सोमवार)
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.02% जीएस 2031 18 जून 2031 10,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 25 नवंबर 2024 29 नवंबर 2024 (शुक्रवार) 2 दिसंबर 2024 (सोमवार)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा जीपीटी सन्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम) की धारा 45आईसी के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह आरबीआई अधिनियम की धारा 58 बी(6) के साथ पठित धारा 58 जी (1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा जीपीटी सन्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम) की धारा 45आईसी के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह आरबीआई अधिनियम की धारा 58 बी(6) के साथ पठित धारा 58 जी (1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 52,969 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 25,005 कट ऑफ दर (%) 6.60 भारित औसत दर (%) 6.60 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 68.30
अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 52,969 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 25,005 कट ऑफ दर (%) 6.60 भारित औसत दर (%) 6.60 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 68.30
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 25 नवंबर 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 25,000 4 पूर्वाह्न 11:15 से पूर्वाह्न 11:45 29 नवंबर 2024 (शुक्रवार)
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 25 नवंबर 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 25,000 4 पूर्वाह्न 11:15 से पूर्वाह्न 11:45 29 नवंबर 2024 (शुक्रवार)
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 616,016.96 6.70 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 9,109.84 6.73 5.10-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 455,748.90 6.71 6.26-6.75 III. बाज़ार रेपो 150,002.42 6.65 5.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,155.80 6.84 6.80-6.87 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 91.86 6.57 5.85-6.78 II. मीयादी मुद्रा@@ 646.50 - 6.50-7.00 III. ट्राइपार्टी रेपो 5,580.00 6.73 6.70-6.75 IV. बाज़ार रेपो 1,296.66 6.60 6.25-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 616,016.96 6.70 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 9,109.84 6.73 5.10-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 455,748.90 6.71 6.26-6.75 III. बाज़ार रेपो 150,002.42 6.65 5.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,155.80 6.84 6.80-6.87 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 91.86 6.57 5.85-6.78 II. मीयादी मुद्रा@@ 646.50 - 6.50-7.00 III. ट्राइपार्टी रेपो 5,580.00 6.73 6.70-6.75 IV. बाज़ार रेपो 1,296.66 6.60 6.25-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹32,000.00 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 10 प्रतिफल 1000 16 प्रतिफल
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹32,000.00 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 10 प्रतिफल 1000 16 प्रतिफल
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-45/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-45/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 02, 2025