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अक्‍तूबर 25, 2024
दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 586,241.55 6.66 0.01-7.60 I. मांग मुद्रा 11,198.85 6.68 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 425,191.85 6.66 6.37-6.78 III. बाज़ार रेपो 149,090.85 6.66 0.01-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 760.00 6.92 6.79-7.60 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 161.70 6.51 6.15-6.75 II. मीयादी मुद्रा@@ 438.50 - 6.75-7.06 III. ट्राइपार्टी रेपो 5,206.00 6.72 6.50-6.75 IV. बाज़ार रेपो 1,279.44 6.66 6.65-6.80 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 586,241.55 6.66 0.01-7.60 I. मांग मुद्रा 11,198.85 6.68 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 425,191.85 6.66 6.37-6.78 III. बाज़ार रेपो 149,090.85 6.66 0.01-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 760.00 6.92 6.79-7.60 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 161.70 6.51 6.15-6.75 II. मीयादी मुद्रा@@ 438.50 - 6.75-7.06 III. ट्राइपार्टी रेपो 5,206.00 6.72 6.50-6.75 IV. बाज़ार रेपो 1,279.44 6.66 6.65-6.80 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

अक्‍तूबर 24, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ को दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD.185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से 27 जुलाई 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथा संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON/D-36/12.28.007/2024-25 द्वारा 27 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 अक्तूबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ को दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD.185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से 27 जुलाई 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथा संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON/D-36/12.28.007/2024-25 द्वारा 27 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 अक्तूबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

अक्‍तूबर 24, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विद्यासागर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा विद्यासागर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आवास वित्त’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा विद्यासागर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आवास वित्त’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 24, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा दि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा दि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 24, 2024
25 अक्तूबर 2024 को ₹32,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामी

भारत सरकार ने 25 अक्तूबर 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

भारत सरकार ने 25 अक्तूबर 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

अक्‍तूबर 24, 2024
दिनांक 23 अक्तूबर 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 578,427.56 6.69 5.10-6.95 I. मांग मुद्रा 11,484.88 6.75 5.10-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 424,741.25 6.69 6.55-6.80 III. बाज़ार रेपो 141,021.43 6.67 6.25-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,180.00 6.86 6.85-6.95

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 578,427.56 6.69 5.10-6.95 I. मांग मुद्रा 11,484.88 6.75 5.10-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 424,741.25 6.69 6.55-6.80 III. बाज़ार रेपो 141,021.43 6.67 6.25-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,180.00 6.86 6.85-6.95

अक्‍तूबर 23, 2024
मौद्रिक नीति समिति की 7 से 9 अक्तूबर 2024 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त

[भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पचासवीं बैठक 6 से 8 अगस्त 2024 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यपालक, इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली; श्री सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री, मुंबई; प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली; डॉ. राजीव रंजन, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी (2) (सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक के अधिकारी); डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर उपस्थित रहें और इसकी अध्यक्षता श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने की।

[भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पचासवीं बैठक 6 से 8 अगस्त 2024 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यपालक, इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली; श्री सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री, मुंबई; प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली; डॉ. राजीव रंजन, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी (2) (सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक के अधिकारी); डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर उपस्थित रहें और इसकी अध्यक्षता श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने की।

अक्‍तूबर 23, 2024
खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम

<p>नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹6000 करोड़ ₹6000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 87 87 72 (ii) राशि ₹24299.670 करोड़ ₹13089.150 करोड़ ₹19740.700 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.4102 96.8153 93.8253 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4797%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5970%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5991%)</p>

<p>नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹6000 करोड़ ₹6000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 87 87 72 (ii) राशि ₹24299.670 करोड़ ₹13089.150 करोड़ ₹19740.700 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.4102 96.8153 93.8253 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4797%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5970%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5991%)</p>

अक्‍तूबर 23, 2024
91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिल की नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.4102 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4797%) 96.8153 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5970%) 93.8253 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5991%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.4102 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4797%) 96.8153 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5970%) 93.8253 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5991%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़

अक्‍तूबर 23, 2024
दिनांक 22 अक्तूबर 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 563,557.45 6.65 5.10-6.85 I. मांग मुद्रा 9,130.51 6.65 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 408,209.20 6.66 6.45-6.80 III. बाज़ार रेपो 145,104.74 6.61 6.00-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,113.00 6.75 6.70-6.85 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 281.00 6.65 6.00-6.90 II. मीयादी मुद्रा@@ 501.50 - 6.45-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो 657.00 6.70 6.60-6.75 IV. बाज़ार रेपो 874.20 6.66 6.62-6.80 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 563,557.45 6.65 5.10-6.85 I. मांग मुद्रा 9,130.51 6.65 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 408,209.20 6.66 6.45-6.80 III. बाज़ार रेपो 145,104.74 6.61 6.00-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,113.00 6.75 6.70-6.85 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 281.00 6.65 6.00-6.90 II. मीयादी मुद्रा@@ 501.50 - 6.45-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो 657.00 6.70 6.60-6.75 IV. बाज़ार रेपो 874.20 6.66 6.62-6.80 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

अक्‍तूबर 22, 2024
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 23 अक्तूबर 2024 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2017-18 की शृंखला IV और एसजीबी 2018-19 की शृंखला II)

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/ 2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 23 अक्तूबर 2017) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला II - जारी करने की तारीख 23 अक्तूबर 2018) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की देय तिथि 23 अक्तूबर 2024 होगी।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/ 2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 23 अक्तूबर 2017) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला II - जारी करने की तारीख 23 अक्तूबर 2018) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की देय तिथि 23 अक्तूबर 2024 होगी।

अक्‍तूबर 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

अक्‍तूबर 22, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम

22 अक्तूबर 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) बिहार 2033 छतीसगढ़ 2033 गोवा 2034 कर्नाटक 2035 अधिसूचित राशि 2000 1000 100 4000 अवधि 9 14 फरवरी 2024 को जारी 7.46% छत्तीसगढ़ 2033 का पुनर्निर्गम 10 11 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 56 23 18 141 (ii) राशि 4750 2585 730 15490.500 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.11 102.09/7.1199 7.12 7.10 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 5 6 6 14 (ii) राशि 1925.848 989.857 95.346 3724.840

22 अक्तूबर 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) बिहार 2033 छतीसगढ़ 2033 गोवा 2034 कर्नाटक 2035 अधिसूचित राशि 2000 1000 100 4000 अवधि 9 14 फरवरी 2024 को जारी 7.46% छत्तीसगढ़ 2033 का पुनर्निर्गम 10 11 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 56 23 18 141 (ii) राशि 4750 2585 730 15490.500 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.11 102.09/7.1199 7.12 7.10 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 5 6 6 14 (ii) राशि 1925.848 989.857 95.346 3724.840

अक्‍तूबर 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, द्वारा दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को दिनांक 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 22 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON/D-34/12-23-112/2024-2025 के माध्यम से दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, द्वारा दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को दिनांक 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 22 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON/D-34/12-23-112/2024-2025 के माध्यम से दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

अक्‍तूबर 22, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्राधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार (फोरेक्स ट्रेडिंग) प्लेटफार्मों की सचेतक सूची अद्यतित की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्राधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों की सचेतक सूची में निम्नलिखित संस्थाओं/ प्लेटफार्मों/ वेबसाइटों को जोड़ा है। अद्यतित सचेतक सूची यहां उपलब्ध है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्राधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों की सचेतक सूची में निम्नलिखित संस्थाओं/ प्लेटफार्मों/ वेबसाइटों को जोड़ा है। अद्यतित सचेतक सूची यहां उपलब्ध है।

अक्‍तूबर 22, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल/ मूल्य आधारित नीलामी का परिणाम

क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 बिहार 2000 2000 7.11 9 2 छत्तीसगढ़ 1000 1000 102.09 / 7.1199 14 फरवरी 2024 को जारी 7.46% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम 3 गोवा 100 100 7.12 10 4 कर्नाटक 4000 4000 7.10 11 5 तमिलनाडु 1000 1000 7.00 5 कुल 8100 8100

क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 बिहार 2000 2000 7.11 9 2 छत्तीसगढ़ 1000 1000 102.09 / 7.1199 14 फरवरी 2024 को जारी 7.46% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम 3 गोवा 100 100 7.12 10 4 कर्नाटक 4000 4000 7.10 11 5 तमिलनाडु 1000 1000 7.00 5 कुल 8100 8100

अक्‍तूबर 22, 2024
दिनांक 21 अक्तूबर 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 540,586.51 6.46 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 9,384.15 6.50 5.10-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 373,248.65 6.46 6.30-6.85 III. बाज़ार रेपो 156,933.71 6.46 5.00-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,020.00 6.56 6.54-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 141.30 6.38 6.20-6.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 567.50 - 6.65-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो 713.00 6.62 6.43-6.74 IV. बाज़ार रेपो 1,042.10 6.63 6.60-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 540,586.51 6.46 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 9,384.15 6.50 5.10-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 373,248.65 6.46 6.30-6.85 III. बाज़ार रेपो 156,933.71 6.46 5.00-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,020.00 6.56 6.54-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 141.30 6.38 6.20-6.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 567.50 - 6.65-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो 713.00 6.62 6.43-6.74 IV. बाज़ार रेपो 1,042.10 6.63 6.60-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

अक्‍तूबर 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने फैमिली होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा फैमिली होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा फैमिली होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाज़रेथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा नाज़रेथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा नाज़रेथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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