प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 अप्रैल 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 अप्रैल 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹7000 करोड़ ₹8000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 90 96 116
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹7000 करोड़ ₹8000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 90 96 116
भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2024 के लिए स्वचालित और अनुमोदन दोनों माध्यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2024 के लिए स्वचालित और अनुमोदन दोनों माध्यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिलाभ 98.3160 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8702%) 96.6135 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0297%) 93.4320 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0490%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिलाभ 98.3160 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8702%) 96.6135 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0297%) 93.4320 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0490%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - -
भारत सरकार ने 12 अप्रैल 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:
भारत सरकार ने 12 अप्रैल 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावना 2022-23' शीर्षक से वार्षिक प्रकाशन का 10वां खंड जारी किया। इसे https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE.
पर देखा जा सकता है। यह प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक के 'पर्यवेक्षण विभाग' द्वारा प्रकाशित किया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावना 2022-23' शीर्षक से वार्षिक प्रकाशन का 10वां खंड जारी किया। इसे https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE.
पर देखा जा सकता है। यह प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक के 'पर्यवेक्षण विभाग' द्वारा प्रकाशित किया गया है।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,72,205.28 6.47 3.00-8.60 I. मांग मुद्रा 13,935.12 6.49 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,69,262.05 6.48 6.25-6.75 III. बाज़ार रेपो 1,88,235.11 6.46 3.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 773.00 6.71 6.65-8.60
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,72,205.28 6.47 3.00-8.60 I. मांग मुद्रा 13,935.12 6.49 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,69,262.05 6.48 6.25-6.75 III. बाज़ार रेपो 1,88,235.11 6.46 3.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 773.00 6.71 6.65-8.60
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है: क्र. प्रतिभूति पुनर्भुगतान की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.32% सरकारी प्रतिभूति, 2030 13 नवम्बर, 2030 11,000 एफ़.सं4(3)-बी(डबल्यू&एम)/2024 दिनांकित 08 अप्रैल, 2024 12 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) 15 अप्रैल, 2024 (सोमवार) 2 नई सरकारी प्रतिभूति, 2039 15 अप्रैल, 2039 10,000 3 7.30% सरकारी प्रतिभूति, 2053 19 जून, 2053 9,000 कुल 30,000
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है: क्र. प्रतिभूति पुनर्भुगतान की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.32% सरकारी प्रतिभूति, 2030 13 नवम्बर, 2030 11,000 एफ़.सं4(3)-बी(डबल्यू&एम)/2024 दिनांकित 08 अप्रैल, 2024 12 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) 15 अप्रैल, 2024 (सोमवार) 2 नई सरकारी प्रतिभूति, 2039 15 अप्रैल, 2039 10,000 3 7.30% सरकारी प्रतिभूति, 2053 19 जून, 2053 9,000 कुल 30,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहारादून (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 51 के साथ पठित धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 51 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहारादून (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 51 के साथ पठित धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 51 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल₹14,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है: नीलामी की तारीख मूल प्रतिभूतियां मूल प्रतिभूतियों की राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़ में) नियत प्रतिभूतियां 15 अप्रैल 2024 (सोमवार) 5.22% जीएस 2025 (15 जून 2025 को परिपक्व होने वाली) 1,000 8.28% जीएस 2032 (15 फरवरी 2032 को परिपक्व होने वाली)
भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल₹14,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है: नीलामी की तारीख मूल प्रतिभूतियां मूल प्रतिभूतियों की राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़ में) नियत प्रतिभूतियां 15 अप्रैल 2024 (सोमवार) 5.22% जीएस 2025 (15 जून 2025 को परिपक्व होने वाली) 1,000 8.28% जीएस 2032 (15 फरवरी 2032 को परिपक्व होने वाली)
जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S175/45-11-001/2024-2025 द्वारा दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 8 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की वर्तमान चलनिधि स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन जमा के एवज में ऋण को समायोजित (सेट ऑफ) करने की अनुमति दी जा सकती है।
जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S175/45-11-001/2024-2025 द्वारा दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 8 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की वर्तमान चलनिधि स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन जमा के एवज में ऋण को समायोजित (सेट ऑफ) करने की अनुमति दी जा सकती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि राज लक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि राज लक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मार्च 2024 के आदेश द्वारा नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मार्च 2024 के आदेश द्वारा नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि रोहतक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रोहतक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 (1) और धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि रोहतक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रोहतक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 (1) और धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि परवाणू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परवाणू (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसी) पर विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि परवाणू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परवाणू (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसी) पर विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
8 अप्रैल 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) असम 2034 महाराष्ट्र 2041 महाराष्ट्र 2042 तेलंगाना 2051 अधिसूचित राशि 1000 2000 2000 1000 अवधि 10 17 18 27 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 77 88 85 31 (ii) राशि 2080.5 8255 8260 4015 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.50 7.45 7.44 7.44 स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 38 4 1 1 (ii) राशि 962.561 1999.687 1997.533 999.895 प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत (i) प्रतिशत 60.94 94.99 99.88 99.99
8 अप्रैल 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) असम 2034 महाराष्ट्र 2041 महाराष्ट्र 2042 तेलंगाना 2051 अधिसूचित राशि 1000 2000 2000 1000 अवधि 10 17 18 27 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 77 88 85 31 (ii) राशि 2080.5 8255 8260 4015 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.50 7.45 7.44 7.44 स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 38 4 1 1 (ii) राशि 962.561 1999.687 1997.533 999.895 प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत (i) प्रतिशत 60.94 94.99 99.88 99.99
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) का 65वां दौर शुरू किया। यह सर्वेक्षण जनवरी-मार्च 2024 (2023-24 की चौथी तिमाही) की संदर्भ अवधि के लिए है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) का 65वां दौर शुरू किया। यह सर्वेक्षण जनवरी-मार्च 2024 (2023-24 की चौथी तिमाही) की संदर्भ अवधि के लिए है।
क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राश (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 असम 1000 1000 7.50 10 2 महाराष्ट्र 2000 2000 7.45 17
क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राश (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 असम 1000 1000 7.50 10 2 महाराष्ट्र 2000 2000 7.45 17
MONEY MARKETS@ Volume (One Leg) Weighted Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV) 0 - - I. Call Money 0 - - II. Triparty Repo 0 - - III. Market Repo
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्तूबर 19, 2024