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नव॰ 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-45/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-45/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

नव॰ 22, 2024
91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 27 नवंबर 2024 (बुधवार) 28 नवंबर 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 27 नवंबर 2024 (बुधवार) 28 नवंबर 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000

नव॰ 22, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरबीएल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा आरबीएल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹61.40 लाख (इकसठ लाख चालीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा आरबीएल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹61.40 लाख (इकसठ लाख चालीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नव॰ 22, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 17 नवंबर 8 नवंबर 15 नवंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 11817 11817 11817 4.2 राज्य सरकारें 17338 37124 28634 -8490 11296 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 17 नवंबर 8 नवंबर 15 नवंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 11817 11817 11817 4.2 राज्य सरकारें 17338 37124 28634 -8490 11296 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

नव॰ 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 के द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 16 अगस्त 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-43/12.22.133/2024-25 के द्वारा 24 नवंबर 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 नवंबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 के द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 16 अगस्त 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-43/12.22.133/2024-25 के द्वारा 24 नवंबर 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 नवंबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

नव॰ 22, 2024
ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों का उच्च स्तरीय नीतिगत सम्मेलन: आपसी तालमेल बनाना, 21-22 नवंबर 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना के 90वें वर्ष (RBI@90) के उपलक्ष्य में, 21-22 नवंबर 2024 को मुंबई में “ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों का उच्च-स्तरीय नीतिगत सम्मेलन” आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय था ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकिंग समुदाय के बीच “तालमेल बनाना”। वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित किए जा रहे कतिपय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के भाग के रूप में यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियाँ’ तथा ‘एक महत्वपूर्ण मोड़ पर केंद्रीय बैंकिंग’ विषयों पर पिछले दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्रमशः अगस्त और अक्तूबर 2024 माह में बेंगलुरु और नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे।

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना के 90वें वर्ष (RBI@90) के उपलक्ष्य में, 21-22 नवंबर 2024 को मुंबई में “ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों का उच्च-स्तरीय नीतिगत सम्मेलन” आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय था ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकिंग समुदाय के बीच “तालमेल बनाना”। वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित किए जा रहे कतिपय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के भाग के रूप में यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियाँ’ तथा ‘एक महत्वपूर्ण मोड़ पर केंद्रीय बैंकिंग’ विषयों पर पिछले दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्रमशः अगस्त और अक्तूबर 2024 माह में बेंगलुरु और नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे।

नव॰ 22, 2024
सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम

नीलामी का परिणाम 6.79% जीएस 2034 नई जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 274 185 (ii) राशि ₹48506.000 करोड़ ₹34774.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 99.48 - (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8618%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.09%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 158 73 (ii) राशि ₹21994.023 करोड़ ₹9994.001 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 43.33% 28.57%

नीलामी का परिणाम 6.79% जीएस 2034 नई जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 274 185 (ii) राशि ₹48506.000 करोड़ ₹34774.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 99.48 - (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8618%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.09%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 158 73 (ii) राशि ₹21994.023 करोड़ ₹9994.001 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 43.33% 28.57%

नव॰ 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 के माध्यम से 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 के माध्यम से 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी

नव॰ 22, 2024
सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ

6.79% जीएस 2034 नई जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 99.48/6.8618% 7.09% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य 

6.79% जीएस 2034 नई जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 99.48/6.8618% 7.09% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य 

नव॰ 22, 2024
22 नवंबर 2024 को आयोजित 6-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी का परिणाम

अवधि 6- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 35,420 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 25,001 कट ऑफ दर (%) 6.58 भारित औसत दर (%) 6.62 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) 29.19

अवधि 6- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 35,420 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 25,001 कट ऑफ दर (%) 6.58 भारित औसत दर (%) 6.62 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) 29.19

नव॰ 22, 2024
दिनांक 22 नवंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 22 नवंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 22 नवंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

नव॰ 22, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक 22 नवंबर 2024 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 6-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 नवंबर 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 नवंबर 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है

नव॰ 22, 2024
दिनांक 21 नवंबर 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 610,376.59 6.68 4.00-7.15 I. मांग मुद्रा 8,987.68 6.62 5.10-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 444,469.60 6.70 6.50-6.90 III. बाज़ार रेपो 155,682.51 6.61 4.00-7.15 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,236.80 6.81 6.79-7.00 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 411.91 6.48 5.60-6.75 II. मीयादी मुद्रा@@ 733.00 - 6.65-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो 969.00 6.70 6.60-6.70 IV. बाज़ार रेपो 155.93 6.60 6.60-6.60 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 610,376.59 6.68 4.00-7.15 I. मांग मुद्रा 8,987.68 6.62 5.10-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 444,469.60 6.70 6.50-6.90 III. बाज़ार रेपो 155,682.51 6.61 4.00-7.15 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,236.80 6.81 6.79-7.00 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 411.91 6.48 5.60-6.75 II. मीयादी मुद्रा@@ 733.00 - 6.65-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो 969.00 6.70 6.60-6.70 IV. बाज़ार रेपो 155.93 6.60 6.60-6.60 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

नव॰ 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजुला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजुला, जिला अमरेली, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि राजुला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजुला, जिला अमरेली, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘जमा खातों का रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि राजुला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजुला, जिला अमरेली, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘जमा खातों का रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नव॰ 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कर्जन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्जन, जिला वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कर्जन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्जन, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 और 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’, ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कर्जन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्जन, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 और 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’, ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नव॰ 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आमोद नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आमोद, जिला भरूच, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि आमोद नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आमोद, जिला भरूच, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि आमोद नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आमोद, जिला भरूच, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नव॰ 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि विजय कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजकोट, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि विजय कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजकोट, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि विजय कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजकोट, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नव॰ 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने द्विपक्षीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) ने आज मुंबई में सीमा-पारीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात भारतीय रुपया (आईएनआर) और मालदीवियन रूफिया (एमवीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री अहमद मुनव्वर, गवर्नर, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने हस्ताक्षर किए। 

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) ने आज मुंबई में सीमा-पारीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात भारतीय रुपया (आईएनआर) और मालदीवियन रूफिया (एमवीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री अहमद मुनव्वर, गवर्नर, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने हस्ताक्षर किए। 

नव॰ 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 और 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 और 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 30, 2025