प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
Auction Results 91 Days 182 Days 364 Days I. Notified Amount ₹12000 Crore ₹7000 Crore ₹8000 Crore II. Competitive Bids Received (i) Number 109 117 138 (ii) Amount ₹ 26921.600 Crore ₹ 24017.100 Crore ₹ 23187.100 Crore III. Cut-off price / Yield 98.3040 96.6110 93.4140 (YTM:6.9200%) (YTM:7.0350%) (YTM:7.0697%) IV. Competitive Bids Accepted
Auction Results 91 Days 182 Days 364 Days I. Notified Amount ₹12000 Crore ₹7000 Crore ₹8000 Crore II. Competitive Bids Received (i) Number 109 117 138 (ii) Amount ₹ 26921.600 Crore ₹ 24017.100 Crore ₹ 23187.100 Crore III. Cut-off price / Yield 98.3040 96.6110 93.4140 (YTM:6.9200%) (YTM:7.0350%) (YTM:7.0697%) IV. Competitive Bids Accepted
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.3040 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9200%) 96.6110 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0350%) 93.4140 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0697%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.3040 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9200%) 96.6110 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0350%) 93.4140 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0697%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी) निदेश, 2024 जारी किया है। इन निदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस मास्टर निदेश में, एआरसी संबंधी मास्टर निदेश और मास्टर निदेश - प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 द्वारा एआरसी को जारी मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों को समेकित किया गया है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/169
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी) निदेश, 2024 जारी किया है। इन निदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस मास्टर निदेश में, एआरसी संबंधी मास्टर निदेश और मास्टर निदेश - प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 द्वारा एआरसी को जारी मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों को समेकित किया गया है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/169
(Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@ Volume (One Leg) Weighted Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV) 5,58,929.08 6.59 0.01-7.25 I. Call Money 11,337.69 6.65 5.10-6.78 II. Triparty Repo 3,79,227.10 6.64 6.59-6.80 III. Market Repo 1,67,582.29 6.48 0.01-6.78 IV. Repo in Corporate Bond 782.00 6.82 6.75-7.25
(Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@ Volume (One Leg) Weighted Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV) 5,58,929.08 6.59 0.01-7.25 I. Call Money 11,337.69 6.65 5.10-6.78 II. Triparty Repo 3,79,227.10 6.64 6.59-6.80 III. Market Repo 1,67,582.29 6.48 0.01-6.78 IV. Repo in Corporate Bond 782.00 6.82 6.75-7.25
जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-2025 द्वारा दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की वर्तमान चलनिधि स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन जमा के एवज में ऋण को समायोजित (सेट ऑफ) करने की अनुमति दी जा सकती है।
जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-2025 द्वारा दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की वर्तमान चलनिधि स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन जमा के एवज में ऋण को समायोजित (सेट ऑफ) करने की अनुमति दी जा सकती है।
आंध्र प्रदेश 2032 आंध्र प्रदेश 2040 आंध्र प्रदेश 2044 केरल 20 39 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000 1000 अवधि 816 20 15 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 79 57 39 55 (ii) राशि 5810
आंध्र प्रदेश 2032 आंध्र प्रदेश 2040 आंध्र प्रदेश 2044 केरल 20 39 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000 1000 अवधि 816 20 15 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 79 57 39 55 (ii) राशि 5810
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संबंधी ढांचा तैयार किया गया था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि सीसीवाईबी को तब सक्रिय किया जाएगा, जब परिस्थितियों के अनुसार ऐसा जरूरी हो, और इस निर्णय की सामान्य रूप से पूर्व में घोषणा की जाएगी। इस ढांचे में मुख्य संकेतक के रूप में ऋण से जीडीपी के अंतर की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग अन्य पूरक संकेतकों के साथ संयोजन में किया जा सकता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संबंधी ढांचा तैयार किया गया था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि सीसीवाईबी को तब सक्रिय किया जाएगा, जब परिस्थितियों के अनुसार ऐसा जरूरी हो, और इस निर्णय की सामान्य रूप से पूर्व में घोषणा की जाएगी। इस ढांचे में मुख्य संकेतक के रूप में ऋण से जीडीपी के अंतर की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग अन्य पूरक संकेतकों के साथ संयोजन में किया जा सकता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का अप्रैल 2024 अंक आज जारी किया। बुलेटिन में मौद्रिक नीति वक्तव्य (3-5 अप्रैल) 2024-2025, पाँच भाषण, छह आलेख और वर्तमान आंकड़े शामिल हैं। छह आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. भारत के सेवा निर्यात को क्या संचालित करता है?; III. खाद्य और ईंधन की कीमतें: भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति पर दूसरे दौर के प्रभाव; IV. उच्च अस्थिरता वाले प्रकरणों में भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि- एक अनुभवजन्य मूल्यांकन ; V. विनियामक संचार की भाषाई जटिलता का आकलन: भारत के लिए एक मामला अध्ययन; और VI. सर्वेक्षणों के लिए परोक्ष निगरानी प्रणाली (ओएमओएसवाईएस): गुणवत्ता आश्वासन के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित दृष्टिकोण। I. अर्थव्यवस्था की स्थिति 2024 की पहली तिमाही में वैश्विक संवृद्धि की गति बरकरार रही और वैश्विक व्यापार की संभावना सकारात्मक हो रही है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में खजाना प्रतिफल और बंधक दरें बढ़ रही हैं क्योंकि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो रही हैं। भारत में, मजबूत निवेश मांग तथा उत्साहित कारोबारी और उपभोक्ता मनोभावों के समर्थन से, वास्तविक जीडीपी संवृद्धि में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति के विस्तार के लिए स्थितियां बन रही हैं। मार्च में सीपीआई मुद्रास्फीति पिछले दो महीनों में औसतन 5.1 प्रतिशत के बाद कम होकर 4.9 प्रतिशत हो गई है। तथापि, निकट अवधि में, चरम मौसम की घटनाओं के साथ-साथ दीर्घकालिक भू-राजनीतिक तनाव, जो कच्चे तेल की कीमतों को अस्थिर रख सकता है, के कारण मुद्रास्फीति के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का अप्रैल 2024 अंक आज जारी किया। बुलेटिन में मौद्रिक नीति वक्तव्य (3-5 अप्रैल) 2024-2025, पाँच भाषण, छह आलेख और वर्तमान आंकड़े शामिल हैं। छह आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. भारत के सेवा निर्यात को क्या संचालित करता है?; III. खाद्य और ईंधन की कीमतें: भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति पर दूसरे दौर के प्रभाव; IV. उच्च अस्थिरता वाले प्रकरणों में भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि- एक अनुभवजन्य मूल्यांकन ; V. विनियामक संचार की भाषाई जटिलता का आकलन: भारत के लिए एक मामला अध्ययन; और VI. सर्वेक्षणों के लिए परोक्ष निगरानी प्रणाली (ओएमओएसवाईएस): गुणवत्ता आश्वासन के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित दृष्टिकोण। I. अर्थव्यवस्था की स्थिति 2024 की पहली तिमाही में वैश्विक संवृद्धि की गति बरकरार रही और वैश्विक व्यापार की संभावना सकारात्मक हो रही है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में खजाना प्रतिफल और बंधक दरें बढ़ रही हैं क्योंकि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो रही हैं। भारत में, मजबूत निवेश मांग तथा उत्साहित कारोबारी और उपभोक्ता मनोभावों के समर्थन से, वास्तविक जीडीपी संवृद्धि में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति के विस्तार के लिए स्थितियां बन रही हैं। मार्च में सीपीआई मुद्रास्फीति पिछले दो महीनों में औसतन 5.1 प्रतिशत के बाद कम होकर 4.9 प्रतिशत हो गई है। तथापि, निकट अवधि में, चरम मौसम की घटनाओं के साथ-साथ दीर्घकालिक भू-राजनीतिक तनाव, जो कच्चे तेल की कीमतों को अस्थिर रख सकता है, के कारण मुद्रास्फीति के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 24 जनवरी 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-117/12.24.020/2023-24 द्वारा 29 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 अप्रैल 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 24 जनवरी 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-117/12.24.020/2023-24 द्वारा 29 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 अप्रैल 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष)
क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष)
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,78,249.63 6.57 1.00-7.25 I. मांग मुद्रा 12,385.90 6.61 5.10-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,79,471.05 6.64 6.46-6.82 III. बाज़ार रेपो 1,85,595.68 6.43 1.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 797.00 6.83 6.75-7.25
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,78,249.63 6.57 1.00-7.25 I. मांग मुद्रा 12,385.90 6.61 5.10-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,79,471.05 6.64 6.46-6.82 III. बाज़ार रेपो 1,85,595.68 6.43 1.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 797.00 6.83 6.75-7.25
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S-2574/12-07-005/2022-23 द्वारा दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) को समय-समय पर यथासंशोधित 22 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 15 जनवरी 2024 के निदेश सं. DOR.MON.D-114/12.29.046/ 2023-24 के माध्यम से 22 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S-2574/12-07-005/2022-23 द्वारा दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) को समय-समय पर यथासंशोधित 22 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 15 जनवरी 2024 के निदेश सं. DOR.MON.D-114/12.29.046/ 2023-24 के माध्यम से 22 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया था।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला IV- जारी करने की तारीख 23 अक्तूबर 2017) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं.4(22)-डब्ल्यूएंडएम/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला II- जारी करने की तारीख 23 अक्तूबर 2018) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 23 अप्रैल 2024 होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला IV- जारी करने की तारीख 23 अक्तूबर 2017) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं.4(22)-डब्ल्यूएंडएम/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला II- जारी करने की तारीख 23 अक्तूबर 2018) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 23 अप्रैल 2024 होगी।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.10% जीएस 2034 8 नवंबर 2034 20,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 22 अप्रैल 2024 26 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) 29 अप्रैल 2024 (सोमवार) 2 7.46% जीएस 2073 6 नवंबर 2073 12,000 कुल 32,000
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.10% जीएस 2034 8 नवंबर 2034 20,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 22 अप्रैल 2024 26 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) 29 अप्रैल 2024 (सोमवार) 2 7.46% जीएस 2073 6 नवंबर 2073 12,000 कुल 32,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि पनवेल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, रायगढ़, महाराष्ट्र (बैंक) पर ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे' (एसएएफ) के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि पनवेल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, रायगढ़, महाराष्ट्र (बैंक) पर ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे' (एसएएफ) के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा अंबरनाथ जय हिंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंबरनाथ, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा अंबरनाथ जय हिंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंबरनाथ, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
ारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि फतेहाबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फतेहाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
ारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि फतेहाबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फतेहाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा जोगिन्द्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी-वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा जोगिन्द्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी-वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 73,100 आबंटित राशि (₹ करोड़ में)
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 73,100 आबंटित राशि (₹ करोड़ में)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल-जून 2024 की संदर्भ अवधि के लिए तिमाही सेवाएं और मूलभूत सुविधा संभावना सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 41वें दौर की शुरुआत की।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल-जून 2024 की संदर्भ अवधि के लिए तिमाही सेवाएं और मूलभूत सुविधा संभावना सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 41वें दौर की शुरुआत की।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल-जून 2024 की संदर्भ अवधि के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के त्रैमासिक औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) के 106वें दौर की शुरुआत की है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल-जून 2024 की संदर्भ अवधि के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के त्रैमासिक औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) के 106वें दौर की शुरुआत की है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 अप्रैल 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 अप्रैल 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,04,290 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,001 कट ऑफ दर (%) 6.62 भारित औसत दर (%) 6.67 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 19.57
अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,04,290 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,001 कट ऑफ दर (%) 6.62 भारित औसत दर (%) 6.67 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 19.57
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 अप्रैल 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 अप्रैल 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
(Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@ Volume (One Leg) Weighted Average Rate Range A.Overnight Segment (I+II+III+IV) 0.00 - -I. Call Money 0.00 - - II. Triparty Repo 0.00 -- III. Market Repo 0.00 - -IV. Repo in Corporate Bond 0.00
(Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@ Volume (One Leg) Weighted Average Rate Range A.Overnight Segment (I+II+III+IV) 0.00 - -I. Call Money 0.00 - - II. Triparty Repo 0.00 -- III. Market Repo 0.00 - -IV. Repo in Corporate Bond 0.00
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 27,628.02
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 27,628.02
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,749.85 6.295.40-6.80 I. मांग मुद्रा 1,243.25 6.17 5.40-6.24 II. ट्राइपार्टी रेपो
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,749.85 6.295.40-6.80 I. मांग मुद्रा 1,243.25 6.17 5.40-6.24 II. ट्राइपार्टी रेपो
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024 के माध्यम से दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 18 जनवरी 2024 के निदेश DOR.MON/D -116/12-23-112/2023-2024 के माध्यम से दिनांक 24 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को दिनांक 24 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024 के माध्यम से दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 18 जनवरी 2024 के निदेश DOR.MON/D -116/12-23-112/2023-2024 के माध्यम से दिनांक 24 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को दिनांक 24 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा नैबफिन्स लिमिटेड, बेंगलुरु (कंपनी), नाबार्ड की एक सहायक कंपनी, पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹10 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उपधारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा नैबफिन्स लिमिटेड, बेंगलुरु (कंपनी), नाबार्ड की एक सहायक कंपनी, पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹10 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उपधारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:
राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹12,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।
राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹12,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट -बढ़ 14 अप्रैल 5 अप्रैल 12 अप्रैल सप्ताह वर्ष 1 2
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट -बढ़ 14 अप्रैल 5 अप्रैल 12 अप्रैल सप्ताह वर्ष 1 2
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अड़तालीसवीं बैठक 3 से 5 अप्रैल 2024 के दौरान आयोजित की गई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अड़तालीसवीं बैठक 3 से 5 अप्रैल 2024 के दौरान आयोजित की गई थी।
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 07-अप्रैल-23 22-मार्च-2024 * 05- अप्रैल -2024 * 07- अप्रैल -23 22- मार्च -2024 * 05- अप्रैल -2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 07-अप्रैल-23 22-मार्च-2024 * 05- अप्रैल -2024 * 07- अप्रैल -23 22- मार्च -2024 * 05- अप्रैल -2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां
नीलामी का परिणाम 7.37% जीएस 2028 नई जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 215 265
नीलामी का परिणाम 7.37% जीएस 2028 नई जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 215 265
7.37% जीएस 2028 नई जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.47/ 7.2457% 7.34%
7.37% जीएस 2028 नई जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.47/ 7.2457% 7.34%
अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹करोड़ में) 1,12,273 आबंटित राशि (₹करोड़ में)
अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹करोड़ में) 1,12,273 आबंटित राशि (₹करोड़ में)
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 19 अप्रैल 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 19 अप्रैल 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 561,919.85 6.36 0.01-6.90 I. मांग मुद्रा 9,958.10 6.47 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 376,189.85 6.38 6.33-6.50 III. बाज़ार रेपो 174,974.90 6.32 0.01-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 797.00 6.56 6.55-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 726.55 6.44 5.85-6.60 II. मीयादी मुद्रा@@ 739.98 - 6.40-6.95
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 561,919.85 6.36 0.01-6.90 I. मांग मुद्रा 9,958.10 6.47 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 376,189.85 6.38 6.33-6.50 III. बाज़ार रेपो 174,974.90 6.32 0.01-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 797.00 6.56 6.55-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 726.55 6.44 5.85-6.60 II. मीयादी मुद्रा@@ 739.98 - 6.40-6.95
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा ढांचा, और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए वृहत् साइबर सुरक्षा ढांचा - एक क्रमिक दृष्टिकोण' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा ढांचा, और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए वृहत् साइबर सुरक्षा ढांचा - एक क्रमिक दृष्टिकोण' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, देहरादून, उत्तराखंड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 (1)(बी) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, देहरादून, उत्तराखंड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 (1)(बी) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मार्च 2024 के आदेश द्वारा राजधानी नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मार्च 2024 के आदेश द्वारा राजधानी नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'निदेशकों और उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिमों पर प्रतिबंध', 'कतिपय निकायों/ संगठनों के नाम पर बचत बैंक खाते खोलने पर प्रतिबंध' और ‘जमा खातों का रखरखाव' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹43.30 लाख (तैंतालीस लाख और तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'निदेशकों और उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिमों पर प्रतिबंध', 'कतिपय निकायों/ संगठनों के नाम पर बचत बैंक खाते खोलने पर प्रतिबंध' और ‘जमा खातों का रखरखाव' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹43.30 लाख (तैंतालीस लाख और तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
ारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मार्च 2024 के आदेश द्वारा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, गढ़वाल, कोटद्वार, उत्तराखंड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20(1)(बी) और धारा 26ए(2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
ारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मार्च 2024 के आदेश द्वारा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, गढ़वाल, कोटद्वार, उत्तराखंड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20(1)(बी) और धारा 26ए(2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 19 अप्रैल 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 75,000 14 पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे 3 मई 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 19 अप्रैल 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 75,000 14 पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे 3 मई 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 अप्रैल 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 5 अप्रैल 2024 को समाप्त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए। (अजीत प्रसाद) उप महाप्रबन्धक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/125
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 अप्रैल 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 5 अप्रैल 2024 को समाप्त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए। (अजीत प्रसाद) उप महाप्रबन्धक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/125
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹7000 करोड़ ₹8000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 94 122 135 (ii) राशि ₹ 25874.150 करोड़ ₹ 24941.500 करोड़ ₹ 24112.250 करोड़
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹7000 करोड़ ₹8000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 94 122 135 (ii) राशि ₹ 25874.150 करोड़ ₹ 24941.500 करोड़ ₹ 24112.250 करोड़
भारत सरकार ने 19 अप्रैल 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:
भारत सरकार ने 19 अप्रैल 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिलाभ 98.3148 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8752%) 96.6133 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0301%) 93.4240 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0582%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/122
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिलाभ 98.3148 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8752%) 96.6133 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0301%) 93.4240 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0582%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/122
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 27, 2024