मास्टर परिपत्र - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र
भा.रि.बैं./2024-25/14 विवि.आरईटी.आरईसी.10/12.07.160/2024-25 05 अप्रैल , 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
भा.रि.बैं./2024-25/14 विवि.आरईटी.आरईसी.10/12.07.160/2024-25 05 अप्रैल , 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
आरबीआई/ 2024-25/12 विवि.एसटीआर.आरईसी. 8/21.04.048/2024-25 2 अप्रैल 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय मास्टर परिपत्र - अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड कृपया अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित मामले पर 1 अप्रैल 2023 के मास्टर परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.3/21.04.048/2023-24 देखें, जिसमें बैंकों को 31 मार्च 2023 तक जारी किए गए अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था। 2. उपरोक्त मामले पर 31 मार्च 2024 तक जारी किए गए सभी निर्देशों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन संशोधित मास्टर परिपत्र संलग्न है, जैसा कि अनुबंध 5 में सूचीबद्ध है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह मास्टर परिपत्र केवल 31 मार्च 2024 तक जारी किए गए उपरोक्त मामले पर सभी निर्देशों को समेकित करता है और इसमें कोई नया निर्देश/
आरबीआई/ 2024-25/12 विवि.एसटीआर.आरईसी. 8/21.04.048/2024-25 2 अप्रैल 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय मास्टर परिपत्र - अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड कृपया अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित मामले पर 1 अप्रैल 2023 के मास्टर परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.3/21.04.048/2023-24 देखें, जिसमें बैंकों को 31 मार्च 2023 तक जारी किए गए अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था। 2. उपरोक्त मामले पर 31 मार्च 2024 तक जारी किए गए सभी निर्देशों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन संशोधित मास्टर परिपत्र संलग्न है, जैसा कि अनुबंध 5 में सूचीबद्ध है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह मास्टर परिपत्र केवल 31 मार्च 2024 तक जारी किए गए उपरोक्त मामले पर सभी निर्देशों को समेकित करता है और इसमें कोई नया निर्देश/
भारिबैं/2024-25/08
विवि.सीएपी.आरईसी.4/21.06.201/2024-25 01 अप्रैल 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय,
भारिबैं/2024-25/08
विवि.सीएपी.आरईसी.4/21.06.201/2024-25 01 अप्रैल 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय,
आरबीआई / 2024-25/03 विवि. एसटीआर. आरईसी.2/13.07.010/2024-25 1 अप्रैल 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र - गारंटियां और सह-स्वीकृतियां
आरबीआई / 2024-25/03 विवि. एसटीआर. आरईसी.2/13.07.010/2024-25 1 अप्रैल 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र - गारंटियां और सह-स्वीकृतियां
आरबीआई/2023-24/128 संदर्भ सं.डीओएस.एआरजी/एसईसी. 11/08.91.001/2023-24 मार्च 01, 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर)
आरबीआई/2023-24/128 संदर्भ सं.डीओएस.एआरजी/एसईसी. 11/08.91.001/2023-24 मार्च 01, 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर)
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 04, 2024