मास्टर निदेशों
भारिबैं/ प.वि.कें.का/2024-25/118 प.वि.कें.का.एफएमजी. एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) महोदया/महोदय, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया अनुलग्नक के रूप में संलग्न 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024' देखें, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ए और अध्याय III-बी और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। ये निदेश इस विषय पर पूर्व में जारी निदेशों, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग) निदेश 2016 (संदर्भ. डीबीएस.सीओ.सीएफ़एमसी.बीसी. सं. 01/23.04.001/2016-17) दिनांक 01 जुलाई, 2016 (03 जुलाई, 2017 तक अद्यतित) को अधिक्रमित करेंगे।
भारिबैं/ प.वि.कें.का/2024-25/118 प.वि.कें.का.एफएमजी. एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) महोदया/महोदय, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया अनुलग्नक के रूप में संलग्न 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024' देखें, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ए और अध्याय III-बी और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। ये निदेश इस विषय पर पूर्व में जारी निदेशों, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग) निदेश 2016 (संदर्भ. डीबीएस.सीओ.सीएफ़एमसी.बीसी. सं. 01/23.04.001/2016-17) दिनांक 01 जुलाई, 2016 (03 जुलाई, 2017 तक अद्यतित) को अधिक्रमित करेंगे।
आरबीआई/प.वि.डी.एस.जी / 2023-24 /110 प.वि. डीएसजी. सं.10 /33.01.001/2023-24 27 फरवरी, 2024 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक चुनिंदा भारतीय वित्तीय संस्थानों (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) और सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां
आरबीआई/प.वि.डी.एस.जी / 2023-24 /110 प.वि. डीएसजी. सं.10 /33.01.001/2023-24 27 फरवरी, 2024 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक चुनिंदा भारतीय वित्तीय संस्थानों (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) और सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां
आरबीआई/2023-24/107
डीओएस.सीओ.सीएसआईटीईजी/एसईसी.7/31.01.015/2023-24
7 नवम्बर, 2023
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);
लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक;
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ;
ऋण सूचना कंपनियाँ; और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी)
महोदया/महोदय,
सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश
आरबीआई/2023-24/107
डीओएस.सीओ.सीएसआईटीईजी/एसईसी.7/31.01.015/2023-24
7 नवम्बर, 2023
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);
लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक;
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ;
ऋण सूचना कंपनियाँ; और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी)
महोदया/महोदय,
सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश
भारिबैं/बैंविवि/2015-16/18 डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 25 फरवरी 2016 (06 नवंबर 2024 तक संशोधित) (04 जनवरी 2024 तक संशोधित) (17 अक्तूबर 2023 तक संशोधित) (04 मई 2023 तक संशोधित) (28 अप्रैल 2023 तक संशोधित) (10 मई 2021 तक संशोधित) (01 अप्रैल 2021 तक संशोधित) (23 मार्च 2021 तक संशोधित) (18 दिसंबर 2020 तक संशोधित) (20 अप्रैल 2020 तक संशोधित) (01 अप्रैल 2020 तक संशोधित) (09 जनवरी 2020 तक संशोधित) (09 अगस्त 2019 तक संशोधित) (29 मई 2019 तक संशोधित) मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016
भारिबैं/बैंविवि/2015-16/18 डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 25 फरवरी 2016 (06 नवंबर 2024 तक संशोधित) (04 जनवरी 2024 तक संशोधित) (17 अक्तूबर 2023 तक संशोधित) (04 मई 2023 तक संशोधित) (28 अप्रैल 2023 तक संशोधित) (10 मई 2021 तक संशोधित) (01 अप्रैल 2021 तक संशोधित) (23 मार्च 2021 तक संशोधित) (18 दिसंबर 2020 तक संशोधित) (20 अप्रैल 2020 तक संशोधित) (01 अप्रैल 2020 तक संशोधित) (09 जनवरी 2020 तक संशोधित) (09 अगस्त 2019 तक संशोधित) (29 मई 2019 तक संशोधित) मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016
आरबीआई/डीबीआर/2015-16/26 मास्टर निदेश डीबीआर.एफ़आईडी.सं.108/01.02.000/2015-16 23 जून 2016 मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय विवरण- प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक अ
आरबीआई/डीबीआर/2015-16/26 मास्टर निदेश डीबीआर.एफ़आईडी.सं.108/01.02.000/2015-16 23 जून 2016 मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय विवरण- प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक अ
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