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जुल॰ 29, 2025
Reserve Bank of India (Investment in AIF) Directions, 2025

RBI/2025-26/138 DOR.STR.REC.43/21.04.048/2025-26 July 29, 2025 Reserve Bank of India (Investment in AIF) Directions, 2025 The Reserve Bank had issued the circulars DOR.STR.REC.58/21.04.048/2023-24 dated December 19, 2023 and DOR.STR.REC.85/21.04.048/2023-24 dated March 27, 2024 (“existing circulars”), prescribing the regulatory guidelines in respect of investment by the regulated entities of the Reserve Bank (REs) in Alternative Investment Funds (AIFs). The above guidelines have been reviewed, inter alia, taking into account industry feedback as well as the regulations issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) relating to specific due diligence of investors and investments of AIFs.

RBI/2025-26/138 DOR.STR.REC.43/21.04.048/2025-26 July 29, 2025 Reserve Bank of India (Investment in AIF) Directions, 2025 The Reserve Bank had issued the circulars DOR.STR.REC.58/21.04.048/2023-24 dated December 19, 2023 and DOR.STR.REC.85/21.04.048/2023-24 dated March 27, 2024 (“existing circulars”), prescribing the regulatory guidelines in respect of investment by the regulated entities of the Reserve Bank (REs) in Alternative Investment Funds (AIFs). The above guidelines have been reviewed, inter alia, taking into account industry feedback as well as the regulations issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) relating to specific due diligence of investors and investments of AIFs.

अप्रैल 01, 2025
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2025

भारिबैं/2025-26/134 विवि.एसओजी(एसपीई).आरईसी.8/13.03.00/2025-26 01 अप्रैल 2025 भारत में परिचालन हेतु अधिकृत सभी बैंक महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2025 कृपया दिनांक 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 और दिनांक 12 मई 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 देखें।

भारिबैं/2025-26/134 विवि.एसओजी(एसपीई).आरईसी.8/13.03.00/2025-26 01 अप्रैल 2025 भारत में परिचालन हेतु अधिकृत सभी बैंक महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2025 कृपया दिनांक 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 और दिनांक 12 मई 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 देखें।

मार्च 25, 2025
मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025

आरबीआई/2024-25/129 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.70/21.06.201/2024-25 25 मार्च 2025 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/ महोदय मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025

आरबीआई/2024-25/129 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.70/21.06.201/2024-25 25 मार्च 2025 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/ महोदय मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025

जन॰ 06, 2025
Master Direction – Reserve Bank of India (Credit Information Reporting) Directions, 2025

RBI/DoR/2024-25/125 DoR.FIN.REC.No. 55/20.16.056/2024-25 January 06, 2025 All Commercial Banks including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks and excluding Payment Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks All India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID) All Non-Banking Financial Companies including Housing Finance Companies All Asset Reconstruction Companies All Credit Information Companies Dear Sir/ Madam, Master Direction – Reserve Bank of India (Credit Information Reporting) Directions, 2025

RBI/DoR/2024-25/125 DoR.FIN.REC.No. 55/20.16.056/2024-25 January 06, 2025 All Commercial Banks including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks and excluding Payment Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks All India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID) All Non-Banking Financial Companies including Housing Finance Companies All Asset Reconstruction Companies All Credit Information Companies Dear Sir/ Madam, Master Direction – Reserve Bank of India (Credit Information Reporting) Directions, 2025

जुल॰ 30, 2024
इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के निर्वाहन पर मास्टर निदेश

आरबीआई/विवि/2024-25/122 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं. 31/20.16.003/2024-25 30 जुलाई 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक सहित लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भुगतान बैंकोको छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी सभी क्रेडिट सूचना कंपनी

आरबीआई/विवि/2024-25/122 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं. 31/20.16.003/2024-25 30 जुलाई 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक सहित लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भुगतान बैंकोको छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी सभी क्रेडिट सूचना कंपनी

जुल॰ 15, 2024
वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश

भारिबैं/ प.वि.कें.का/2024-25/118 प.वि.कें.का.एफएमजी. एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) महोदया/महोदय, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया अनुलग्नक के रूप में संलग्न 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024' देखें, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ए और अध्याय III-बी और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। ये निदेश इस विषय पर पूर्व में जारी निदेशों, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग) निदेश 2016 (संदर्भ. डीबीएस.सीओ.सीएफ़एमसी.बीसी. सं. 01/23.04.001/2016-17) दिनांक 01 जुलाई, 2016 (03 जुलाई, 2017 तक अद्यतित) को अधिक्रमित करेंगे।

भारिबैं/ प.वि.कें.का/2024-25/118 प.वि.कें.का.एफएमजी. एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) महोदया/महोदय, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया अनुलग्नक के रूप में संलग्न 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024' देखें, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ए और अध्याय III-बी और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। ये निदेश इस विषय पर पूर्व में जारी निदेशों, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग) निदेश 2016 (संदर्भ. डीबीएस.सीओ.सीएफ़एमसी.बीसी. सं. 01/23.04.001/2016-17) दिनांक 01 जुलाई, 2016 (03 जुलाई, 2017 तक अद्यतित) को अधिक्रमित करेंगे।

फ़र॰ 27, 2024
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणियों की प्रस्तुति) निदेश – 2024

आरबीआई/प.वि.डी.एस.जी / 2023-24 /110 प.वि. डीएसजी. सं.10 /33.01.001/2023-24 27 फरवरी, 2024 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक चुनिंदा भारतीय वित्तीय संस्थानों (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) और सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

आरबीआई/प.वि.डी.एस.जी / 2023-24 /110 प.वि. डीएसजी. सं.10 /33.01.001/2023-24 27 फरवरी, 2024 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक चुनिंदा भारतीय वित्तीय संस्थानों (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) और सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

नव॰ 07, 2023
सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश

आरबीआई/2023-24/107
डीओएस.सीओ.सीएसआईटीईजी/एसईसी.7/31.01.015/2023-24

7 नवम्बर, 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);
लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक;
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ;
ऋण सूचना कंपनियाँ; और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी)

महोदया/महोदय,

सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश

आरबीआई/2023-24/107
डीओएस.सीओ.सीएसआईटीईजी/एसईसी.7/31.01.015/2023-24

7 नवम्बर, 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);
लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक;
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ;
ऋण सूचना कंपनियाँ; और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी)

महोदया/महोदय,

सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश

सित॰ 12, 2023
अपडेट हो गया है: 01-Apr-2025
मास्टर निदेश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2023 (01 अप्रैल, 2025 को अद्यतन)

आरबीआई/विवि/2023-24/104 विवि.एमआरजी.36/21.04.141/2023-24 12 सितंबर, 2023 (01 अप्रैल, 2025 को अद्यतन) सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया मास्टर निदेश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2023 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण और मूल्यांकन संबंधी मौजूदा विनियामक अनुदेश, जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2021 में समाहित है, बृहतः अक्तूबर 2000 में लागू किए गए तत्कालीन प्रचलित वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर बनाए गए ढांचे पर आधारित है।

आरबीआई/विवि/2023-24/104 विवि.एमआरजी.36/21.04.141/2023-24 12 सितंबर, 2023 (01 अप्रैल, 2025 को अद्यतन) सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया मास्टर निदेश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2023 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण और मूल्यांकन संबंधी मौजूदा विनियामक अनुदेश, जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2021 में समाहित है, बृहतः अक्तूबर 2000 में लागू किए गए तत्कालीन प्रचलित वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर बनाए गए ढांचे पर आधारित है।

जून 26, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक - परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं पर मास्टर निदेश

आरबीआई/विवि./2023-24/103
विवि.ओआरजी.आरईसी.22/21.06.050/2023-24

26 जून 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक - परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं पर मास्टर निदेश

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंकने, इस बात से आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और लाभकारक है, एतदद्वारा इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी किया है। इन निदेशों के अंतर्गत निर्दिष्ट वाणिज्यिक बैंक ('प्रयोज्यता' के तहत कवर) को परिचालन जोखिम से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के लिए पर्याप्त नियामक पूंजी रखने की आवश्यकता है।

भाग ए

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएँ) निदेश, 2023 कहा जाएगा।

2. प्रभावी तिथि

2.1 इन निदेशों के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि अलग से सूचित की जाएगी।

2.2 न्यूनतम परिचालन जोखिम पूंजी (ओआरसी) अपेक्षाओं को मापने के सभी मौजूदा दृष्टिकोण अर्थात बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए), मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) / वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण (एएसए) और उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए), इन निदेशों के प्रभावी होने परही नए मानकीकृत दृष्टिकोण (इसके बाद 'बासल III मानकीकृत दृष्टिकोण' कहा जाएगा) द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2.3 तब तक, न्यूनतम परिचालन जोखिम विनियामक पूंजी अपेक्षाओं का परिकलन समय-समय पर संशोधित परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.15/21.06.201/2023 दिनांक 12 मई 2023 के माध्यम से जारी 'मास्टर परिपत्र – बासल III पूंजी विनियमन' के पैरा 9 में निहित अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा।

3. प्रयोज्यता

3.1 इन निदेशों के प्रावधान सभी वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे।

3.2 आवेदन का दायरा समय-समय पर संशोधित परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.15/21.06.201/2023-24 दिनांक 12 मई 2023 द्वारा जारी 'मास्टर परिपत्र – बासल III पूंजी विनियमन ' के पैराग्राफ 3 के अनुसार होगा।

3.3 इन निदेशों के भाग ए में निहित प्रावधान अनिवार्य हैं। बैंकों को भाग बी में सूचीबद्ध दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भाग सी और भाग डी में क्रमशः अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और उदाहरण शामिल हैं (बैंकों के सामान्य मार्गदर्शन के लिए)।

आरबीआई/विवि./2023-24/103
विवि.ओआरजी.आरईसी.22/21.06.050/2023-24

26 जून 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक - परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं पर मास्टर निदेश

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंकने, इस बात से आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और लाभकारक है, एतदद्वारा इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी किया है। इन निदेशों के अंतर्गत निर्दिष्ट वाणिज्यिक बैंक ('प्रयोज्यता' के तहत कवर) को परिचालन जोखिम से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के लिए पर्याप्त नियामक पूंजी रखने की आवश्यकता है।

भाग ए

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएँ) निदेश, 2023 कहा जाएगा।

2. प्रभावी तिथि

2.1 इन निदेशों के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि अलग से सूचित की जाएगी।

2.2 न्यूनतम परिचालन जोखिम पूंजी (ओआरसी) अपेक्षाओं को मापने के सभी मौजूदा दृष्टिकोण अर्थात बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए), मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) / वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण (एएसए) और उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए), इन निदेशों के प्रभावी होने परही नए मानकीकृत दृष्टिकोण (इसके बाद 'बासल III मानकीकृत दृष्टिकोण' कहा जाएगा) द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2.3 तब तक, न्यूनतम परिचालन जोखिम विनियामक पूंजी अपेक्षाओं का परिकलन समय-समय पर संशोधित परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.15/21.06.201/2023 दिनांक 12 मई 2023 के माध्यम से जारी 'मास्टर परिपत्र – बासल III पूंजी विनियमन' के पैरा 9 में निहित अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा।

3. प्रयोज्यता

3.1 इन निदेशों के प्रावधान सभी वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे।

3.2 आवेदन का दायरा समय-समय पर संशोधित परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.15/21.06.201/2023-24 दिनांक 12 मई 2023 द्वारा जारी 'मास्टर परिपत्र – बासल III पूंजी विनियमन ' के पैराग्राफ 3 के अनुसार होगा।

3.3 इन निदेशों के भाग ए में निहित प्रावधान अनिवार्य हैं। बैंकों को भाग बी में सूचीबद्ध दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भाग सी और भाग डी में क्रमशः अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और उदाहरण शामिल हैं (बैंकों के सामान्य मार्गदर्शन के लिए)।

अप्रैल 10, 2023
सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश
आरबीआई/2023-24/102 पवि.कें.का.सीएसआईटीईजी/एसईसी.1/31.01.015/2023-24 10 अप्रैल 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); स्थानीय क्षेत्र के बैंक; लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक; प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां; क्रेडिट सूचना कंपनियां; और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी) महोदया/महोदय सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास
आरबीआई/2023-24/102 पवि.कें.का.सीएसआईटीईजी/एसईसी.1/31.01.015/2023-24 10 अप्रैल 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); स्थानीय क्षेत्र के बैंक; लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक; प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां; क्रेडिट सूचना कंपनियां; और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी) महोदया/महोदय सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास
जन॰ 16, 2023
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग कंपनियों में शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण तथा धारिता) निदेश, 2023
विषय वस्तु प्रस्तावना अध्याय I प्रारंभिक 1 लघु शीर्षक और प्रारंभ 2 प्रयोज्यता 3 परिभाषाएँ अध्याय II अधिग्रहण के लिए पूर्वानुमोदन 4 पूर्वानुमोदन की प्रक्रिया अध्याय III निरंतर निगरानी की व्यवस्था 5 समुचित सावधानी 6 बैं. वि. अधिनियम, 1949 की धारा 12बी (1) के उल्लंघन का पता लगाना 7 बैंकिंग कंपनी में विविधीकृत शेयरधारिता 8 रिपोर्टिंग आवश्यकताएं अध्याय IV निरस्तीकरण और अन्य प्रावधान   प्रपत्र प्रपत्र ए1 "प्रमुख शेयरधारिता" पर बैंकिंग कंपनी की टिप्पणियां प्रपत्र ए2 शेय
विषय वस्तु प्रस्तावना अध्याय I प्रारंभिक 1 लघु शीर्षक और प्रारंभ 2 प्रयोज्यता 3 परिभाषाएँ अध्याय II अधिग्रहण के लिए पूर्वानुमोदन 4 पूर्वानुमोदन की प्रक्रिया अध्याय III निरंतर निगरानी की व्यवस्था 5 समुचित सावधानी 6 बैं. वि. अधिनियम, 1949 की धारा 12बी (1) के उल्लंघन का पता लगाना 7 बैंकिंग कंपनी में विविधीकृत शेयरधारिता 8 रिपोर्टिंग आवश्यकताएं अध्याय IV निरस्तीकरण और अन्य प्रावधान   प्रपत्र प्रपत्र ए1 "प्रमुख शेयरधारिता" पर बैंकिंग कंपनी की टिप्पणियां प्रपत्र ए2 शेय
अप्रैल 21, 2022
अपडेट हो गया है: 03-Jul-2024
मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश, 2022 (07 मार्च 2024 को अद्यतन किया गया)

आरबीआई/2022-23/92 विवि.एयूटी.आरईसी.सं.27/24.01.041/2022-23 21 अप्रैल 2022 मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश, 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए तथा धारा 56 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1

आरबीआई/2022-23/92 विवि.एयूटी.आरईसी.सं.27/24.01.041/2022-23 21 अप्रैल 2022 मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश, 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए तथा धारा 56 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1

मार्च 14, 2022
अपडेट हो गया है: 10-Oct-2024
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निदेश, 2022 (10 अक्टूबर 2024 को अद्यतन किया गया)

आरबीआई/विवि/2021-22/89
विवि.एफआईएन.आरईसी.95/03.10.038/2021-22

14 मार्च 2022
(10 अक्टूबर 2024 को अद्यतन किया गया)
(25 जुलाई 2022 को अद्यतन किया गया)

सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित,
स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (सूक्ष्मवित्त संस्थानों
और आवास वित्त कंपनियों सहित)

आरबीआई/विवि/2021-22/89
विवि.एफआईएन.आरईसी.95/03.10.038/2021-22

14 मार्च 2022
(10 अक्टूबर 2024 को अद्यतन किया गया)
(25 जुलाई 2022 को अद्यतन किया गया)

सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित,
स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (सूक्ष्मवित्त संस्थानों
और आवास वित्त कंपनियों सहित)

अक्तू॰ 26, 2021
अपडेट हो गया है: 31-Mar-2022
मास्टर निदेश - स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड (निदेश), 2021 (08 अप्रैल 2024 तक अद्यतन)

आरबीआई/डीओआर/2021-22/87 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.61/21.01.002/2021-22 26 अक्तूबर 2021 (08 अप्रैल 2024 तक अद्यतन) (11 अगस्त 2022 तक अद्यतन) (31 मार्च 2022 तक अद्यतन) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड (निदेश), 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड पर स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को कई दिशा-निर्देश/ अनुदेश/ निदेश जारी किए हैं। 2. स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को एक ही स्थान पर सभी वर्तमान निदेशों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु, इस विषय पर जारी सभी मौजूदा दिशा-निर्देशों/ अनुदेशों/ निदेशों को शामिल करते हुए मास्टर निदेश तैयार की गई है। 3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस दिशा में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश जारी किया गया है।

आरबीआई/डीओआर/2021-22/87 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.61/21.01.002/2021-22 26 अक्तूबर 2021 (08 अप्रैल 2024 तक अद्यतन) (11 अगस्त 2022 तक अद्यतन) (31 मार्च 2022 तक अद्यतन) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड (निदेश), 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड पर स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को कई दिशा-निर्देश/ अनुदेश/ निदेश जारी किए हैं। 2. स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को एक ही स्थान पर सभी वर्तमान निदेशों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु, इस विषय पर जारी सभी मौजूदा दिशा-निर्देशों/ अनुदेशों/ निदेशों को शामिल करते हुए मास्टर निदेश तैयार की गई है। 3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस दिशा में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश जारी किया गया है।

सित॰ 24, 2021
अपडेट हो गया है: 05-Dec-2022
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन)
भारिबैं/डीओआर/2021-22/85 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.53/21.04.177/2021-22 24 सितंबर 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित किन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (नाब
भारिबैं/डीओआर/2021-22/85 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.53/21.04.177/2021-22 24 सितंबर 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित किन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (नाब
सित॰ 24, 2021
अपडेट हो गया है: 28-Dec-2023
मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021 (28 दिसंबर 2023 को अद्यतन किया गया)

आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 24 सितंबर, 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया) सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/

आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 24 सितंबर, 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया) सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/

अग॰ 30, 2021
अपडेट हो गया है: 01-Apr-2025
वित्तीय विवरणों पर मास्टर निदेश - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण (01 अप्रैल 2025 को अपडेट किया गया)

भारिबैं/डीओआर/2021-22/83 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.45/21.04.018/2021-22 30 अगस्त 2021 (20 फरवरी 2023 को अपडेट किया गया) (13 दिसम्बर 2022 को अपडेट किया गया) (11 अक्टूबर 2022 को अपडेट किया गया) (19 मई 2022 को अपडेट किया गया) (15 नवंबर, 2021 को अ

भारिबैं/डीओआर/2021-22/83 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.45/21.04.018/2021-22 30 अगस्त 2021 (20 फरवरी 2023 को अपडेट किया गया) (13 दिसम्बर 2022 को अपडेट किया गया) (11 अक्टूबर 2022 को अपडेट किया गया) (19 मई 2022 को अपडेट किया गया) (15 नवंबर, 2021 को अ

अग॰ 25, 2021
अपडेट हो गया है: 08-Dec-2022
मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 (08 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया)
RBI/DOR/2021-22/81 DOR.MRG.42/21.04.141/2021-22 August 25, 2021 (Updated as on December 8, 2022) (Updated as on April 8, 2022) (Updated as on March 31, 2022) (Updated as on March 23, 2022) All Commercial Banks (excluding RRBs) Dear Sir / Ma
RBI/DOR/2021-22/81 DOR.MRG.42/21.04.141/2021-22 August 25, 2021 (Updated as on December 8, 2022) (Updated as on April 8, 2022) (Updated as on March 31, 2022) (Updated as on March 23, 2022) All Commercial Banks (excluding RRBs) Dear Sir / Ma
जुल॰ 20, 2021
अपडेट हो गया है: 16-Dec-2024
मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश-2021 (16 दिसंबर 2024 को अद्यतन किया गया)

भारिबैं/विवि/2021-22/80 विवि.सं.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2021-22 20 जुलाई 2021 (16 दिसंबर  2024 को अद्यतन किया गया) (25 सितंबर 2023 को अद्यतन किया गया) (06 अप्रैल 2022 को अद्यतन किया गया) मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश-2021

भारिबैं/विवि/2021-22/80 विवि.सं.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2021-22 20 जुलाई 2021 (16 दिसंबर  2024 को अद्यतन किया गया) (25 सितंबर 2023 को अद्यतन किया गया) (06 अप्रैल 2022 को अद्यतन किया गया) मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश-2021

फ़र॰ 18, 2021
डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रणों पर मास्टर निदेश
आरबीआई/2020-21/74 पवि.केंका.सीएसआईटीसी.एसईसी.सं.1852/31.01.015/2020-21 18 फरवरी 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरआरबी को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक लघु वित्त बैंक / भुगतान बैंक / क्रेडिट कार्ड जारी करने वाल
आरबीआई/2020-21/74 पवि.केंका.सीएसआईटीसी.एसईसी.सं.1852/31.01.015/2020-21 18 फरवरी 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरआरबी को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक लघु वित्त बैंक / भुगतान बैंक / क्रेडिट कार्ड जारी करने वाल
अग॰ 02, 2019
अपडेट हो गया है: 03-Jun-2020
मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) निदेश, 2019
RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 August 2, 2019 (Updated as on June 03, 2020) Master Direction - Reserve Bank of India (‘Fit and Proper’ Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2
RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 August 2, 2019 (Updated as on June 03, 2020) Master Direction - Reserve Bank of India (‘Fit and Proper’ Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2
मई 29, 2019
अपडेट हो गया है: 06-Nov-2024
मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (06 नवंबर 2024 तक संशोधित)

भारिबैं/बैंविवि/2015-16/18 डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 25 फरवरी 2016 (06 नवंबर 2024 तक संशोधित) (04 जनवरी 2024 तक संशोधित) (17 अक्तूबर 2023 तक संशोधित) (04 मई 2023 तक संशोधित) (28 अप्रैल 2023 तक संशोधित) (10 मई 2021 तक संशोधित) (01 अप्रैल 2021 तक संशोधित) (23 मार्च 2021 तक संशोधित) (18 दिसंबर 2020 तक संशोधित) (20 अप्रैल 2020 तक संशोधित) (01 अप्रैल 2020 तक संशोधित) (09 जनवरी 2020 तक संशोधित) (09 अगस्त 2019 तक संशोधित) (29 मई 2019 तक संशोधित) मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016

भारिबैं/बैंविवि/2015-16/18 डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 25 फरवरी 2016 (06 नवंबर 2024 तक संशोधित) (04 जनवरी 2024 तक संशोधित) (17 अक्तूबर 2023 तक संशोधित) (04 मई 2023 तक संशोधित) (28 अप्रैल 2023 तक संशोधित) (10 मई 2021 तक संशोधित) (01 अप्रैल 2021 तक संशोधित) (23 मार्च 2021 तक संशोधित) (18 दिसंबर 2020 तक संशोधित) (20 अप्रैल 2020 तक संशोधित) (01 अप्रैल 2020 तक संशोधित) (09 जनवरी 2020 तक संशोधित) (09 अगस्त 2019 तक संशोधित) (29 मई 2019 तक संशोधित) मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016

जुल॰ 01, 2016
अपडेट हो गया है: 03-Jul-2017
वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश
आरबीआई/ डीबीएस/2016-17/28 डीबीएस.सीओ.सीएफ़एमसी.बीसी. सं. 01/23.04.001/2016-17 01 जुलाई, 2016 (03 जुलाई 2017 तक अद्यतन) अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक आधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (आरआरबी को छोड़कर) तथा समस्त भारत के चुनिन्दा वित्तीय संस्था
आरबीआई/ डीबीएस/2016-17/28 डीबीएस.सीओ.सीएफ़एमसी.बीसी. सं. 01/23.04.001/2016-17 01 जुलाई, 2016 (03 जुलाई 2017 तक अद्यतन) अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक आधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (आरआरबी को छोड़कर) तथा समस्त भारत के चुनिन्दा वित्तीय संस्था
जून 23, 2016
अपडेट हो गया है: 23-Jun-2016
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय विवरण- प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश, 2016
आरबीआई/डीबीआर/2015-16/26 मास्टर निदेश डीबीआर.एफ़आईडी.सं.108/01.02.000/2015-16 23 जून 2016 मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय विवरण- प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक अ
आरबीआई/डीबीआर/2015-16/26 मास्टर निदेश डीबीआर.एफ़आईडी.सं.108/01.02.000/2015-16 23 जून 2016 मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय विवरण- प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक अ
मई 26, 2016
अपडेट हो गया है: 10-Aug-2021
मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सेवाएं) दिशानिर्देश, 2016

RBI/DBR/2015-16/25 Master Direction/DBR.FSD.No.101/24.01.041/2015-16 May 26, 2016 (Updated as on August 10, 2021) (Updated as on September 25, 2017) Master Direction- Reserve Bank of India (Financial Services provided by Banks) Directions,

RBI/DBR/2015-16/25 Master Direction/DBR.FSD.No.101/24.01.041/2015-16 May 26, 2016 (Updated as on August 10, 2021) (Updated as on September 25, 2017) Master Direction- Reserve Bank of India (Financial Services provided by Banks) Directions,

मई 12, 2016
मास्टर निदेश – निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व, निदेश, 2016
आरबीआई/डीबीआर/2015-16/24 मास्टर निदेश बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 97/16.13.100/2015-16 12 मई, 2016 मास्टर निदेश – निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व, निदेश, 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 (ख) (2) के द्वितीय प्रावधान के अधीन प्रदत
आरबीआई/डीबीआर/2015-16/24 मास्टर निदेश बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 97/16.13.100/2015-16 12 मई, 2016 मास्टर निदेश – निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व, निदेश, 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 (ख) (2) के द्वितीय प्रावधान के अधीन प्रदत
अप्रैल 21, 2016
मास्‍टर निदेश – निजी क्षेत्र के बैंकों का समामेलन, निदेश, 2016
आरबीआई/डीबीआर/2015-16/22 मास्‍टर निदेश बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 96/16.13.100/2015-16 21 अप्रैल 2016 मास्‍टर निदेश – निजी क्षेत्र के बैंकों का समामेलन, निदेश, 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अधीन प्रदत्त शक्तिर्यों का प्रयोग क
आरबीआई/डीबीआर/2015-16/22 मास्‍टर निदेश बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 96/16.13.100/2015-16 21 अप्रैल 2016 मास्‍टर निदेश – निजी क्षेत्र के बैंकों का समामेलन, निदेश, 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अधीन प्रदत्त शक्तिर्यों का प्रयोग क
अप्रैल 21, 2016
मास्टर निदेश – निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयरों का निर्गम एवं मूल्य निर्धारण करना, निदेश, 2016
आरबीआई/डीबीआर/2015-16/21 मास्टर निदेश बैंविवि.पीएसबीडी.सं.95/16.13.100/2015-16 21 अप्रैल, 2016 मास्टर निदेश – निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयरों का निर्गम एवं मूल्य निर्धारण करना, निदेश, 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के 35क द्वारा प
आरबीआई/डीबीआर/2015-16/21 मास्टर निदेश बैंविवि.पीएसबीडी.सं.95/16.13.100/2015-16 21 अप्रैल, 2016 मास्टर निदेश – निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयरों का निर्गम एवं मूल्य निर्धारण करना, निदेश, 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के 35क द्वारा प
मार्च 03, 2016
अपडेट हो गया है: 07-Jun-2024
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 (07 जून 2024 को यथासंशोधित)

आरबीआई/2015-16/19 मास्टर निदेश सं.डीबीआर.नि.सं.84/13.03.00/2015-16 03 मार्च 2016 (07 जून 2024 को यथासंशोधित) (26 अक्टूबर 2023 को यथासंशोधित) (16 सितंबर 2022 को यथासंशोधित) (11 नवम्बर 2021 को यथासंशोधित) (02 जुलाई 2021 को यथासंशोधित) (22 फरवरी 2019 को यथासंशोधित) मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 तथा 35 क के अधीन प्रदत्त शक्तिर्यों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और लाभकारक है, एतद्वारा इसमें इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

आरबीआई/2015-16/19 मास्टर निदेश सं.डीबीआर.नि.सं.84/13.03.00/2015-16 03 मार्च 2016 (07 जून 2024 को यथासंशोधित) (26 अक्टूबर 2023 को यथासंशोधित) (16 सितंबर 2022 को यथासंशोधित) (11 नवम्बर 2021 को यथासंशोधित) (02 जुलाई 2021 को यथासंशोधित) (22 फरवरी 2019 को यथासंशोधित) मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 तथा 35 क के अधीन प्रदत्त शक्तिर्यों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और लाभकारक है, एतद्वारा इसमें इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

मार्च 03, 2016
अपडेट हो गया है: 12-Sep-2023
मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (अग्रिमों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 (12 सितंबर 2023 तक अद्यतित)

आरबीआई/डीबीआर/2015-16/20 मास्टर निदेश डीबीआर.डीआईआर.सं.85/13.03.00/2015-16 मार्च 03, 2016 (12 सितंबर 2023 तक अद्यतित) (10 जून 2021 तक अद्यतित) (26 फरवरी 2020 तक अद्यतित) (04 सितंबर 2019 तक अद्यतित) (29 मार्च 2016 तक अद्यतन)

आरबीआई/डीबीआर/2015-16/20 मास्टर निदेश डीबीआर.डीआईआर.सं.85/13.03.00/2015-16 मार्च 03, 2016 (12 सितंबर 2023 तक अद्यतित) (10 जून 2021 तक अद्यतित) (26 फरवरी 2020 तक अद्यतित) (04 सितंबर 2019 तक अद्यतित) (29 मार्च 2016 तक अद्यतन)

नव॰ 19, 2015
निजी बैंकों में शेयरों अथवा मताधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्वानुमोदन : निदेश, 2015
आरबीआई/2015-16/240 मास्टर निदेश सं.डीबीआर.पीएसबीडी.सं.56/16.13.100/2015-16 19 नवंबर 2015 निजी बैंकों में शेयरों अथवा मताधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्वानुमोदन : निदेश, 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 तथा 35 क के अधीन प्रदत्त शक्तिर्यों का प्रयोग करते हुए तथा बैंककारी संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा यथासंशोधित बैंककारी अधिनियम, 1949 की धारा 12 ख के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और लाभकारक है, एतद्वार
आरबीआई/2015-16/240 मास्टर निदेश सं.डीबीआर.पीएसबीडी.सं.56/16.13.100/2015-16 19 नवंबर 2015 निजी बैंकों में शेयरों अथवा मताधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्वानुमोदन : निदेश, 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 तथा 35 क के अधीन प्रदत्त शक्तिर्यों का प्रयोग करते हुए तथा बैंककारी संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा यथासंशोधित बैंककारी अधिनियम, 1949 की धारा 12 ख के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और लाभकारक है, एतद्वार
अक्तू॰ 22, 2015
अपडेट हो गया है: 04-Aug-2022
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 (25 मार्च 2025 को अद्यतन किया)

बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35क के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा "स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस)" के संबंध में दिनांक 15 सितंबर 2015 के कार्यालय ज्ञापन एफ.सं.20/6/2015-एफटी और दिनांक 25 मार्च 2025 की प्रेस विज्ञप्ति आईडी 2115009 द्वारा जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, इससे आश्वस्त होने पर कि यह लोक हित में है, एतद् द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) यह निदेश जारी किए जाते हैं।

बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35क के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा "स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस)" के संबंध में दिनांक 15 सितंबर 2015 के कार्यालय ज्ञापन एफ.सं.20/6/2015-एफटी और दिनांक 25 मार्च 2025 की प्रेस विज्ञप्ति आईडी 2115009 द्वारा जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, इससे आश्वस्त होने पर कि यह लोक हित में है, एतद् द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) यह निदेश जारी किए जाते हैं।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 24, 2025

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