अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
आरबीआई/2025-26/76 विवि.एएमएल.आरईसी.48/14.06.001/2025-26 25 अगस्त 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 05 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (14 अगस्त 2025 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51(ए)
आरबीआई/2025-26/76 विवि.एएमएल.आरईसी.48/14.06.001/2025-26 25 अगस्त 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 05 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (14 अगस्त 2025 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51(ए)
RBI/2025-26/75 DOR.AML.REC.46 /14.01.001/2025-26 August 14, 2025 Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) (2nd Amendment) Directions, 2025 Reserve Bank had issued Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) Directions, 2016 (hereinafter referred to as Master Direction) in compliance of the provisions of the PML Act, 2002 and the Rules made thereunder. There is a need to further amend the same based on a review of the extant instructions.
RBI/2025-26/75 DOR.AML.REC.46 /14.01.001/2025-26 August 14, 2025 Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) (2nd Amendment) Directions, 2025 Reserve Bank had issued Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) Directions, 2016 (hereinafter referred to as Master Direction) in compliance of the provisions of the PML Act, 2002 and the Rules made thereunder. There is a need to further amend the same based on a review of the extant instructions.
RBI/2025-26/74 DoR.MCS.REC.47/01.01.028/2025-26 August 14, 2025 All Banks All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies) All All-India Financial Institutions All Credit Information Companies All Payment System Providers/ System Participants All Authorised Persons in Foreign Exchange Compliance with Hon’ble Supreme Court Order dated April 30, 2025 in the matter of Pragya Prasun and Ors. vs Union of India (W.P.(C) 289 of 2024) and Amar Jain vs Union of India & Ors. (W.P.(C) 49 of 2025)
RBI/2025-26/74 DoR.MCS.REC.47/01.01.028/2025-26 August 14, 2025 All Banks All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies) All All-India Financial Institutions All Credit Information Companies All Payment System Providers/ System Participants All Authorised Persons in Foreign Exchange Compliance with Hon’ble Supreme Court Order dated April 30, 2025 in the matter of Pragya Prasun and Ors. vs Union of India (W.P.(C) 289 of 2024) and Amar Jain vs Union of India & Ors. (W.P.(C) 49 of 2025)
आरबीआई/2025-26/67 विवि.आरईटी.आरईसी.40/12.07.160/2025-26 17 जुलाई 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना
आरबीआई/2025-26/67 विवि.आरईटी.आरईसी.40/12.07.160/2025-26 17 जुलाई 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना
आरबीआई/2025-26/65 विवि.एसटीआर.आरईसी.39/21.06.008/2025-26 10 जुलाई 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) (स्थानीय क्षेत्र बैंक, भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदया / महोदय बासेल III पूंजी विनियमन– बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)– केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड
आरबीआई/2025-26/65 विवि.एसटीआर.आरईसी.39/21.06.008/2025-26 10 जुलाई 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) (स्थानीय क्षेत्र बैंक, भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदया / महोदय बासेल III पूंजी विनियमन– बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)– केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड
भारिबैं/2025-26/64 विवि.एमसीएस.आरईसी.38/01.01.001/2025-26 2 जुलाई 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋणों पर पूर्व-भुगतान प्रभार) निदेश, 2025
भारिबैं/2025-26/64 विवि.एमसीएस.आरईसी.38/01.01.001/2025-26 2 जुलाई 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋणों पर पूर्व-भुगतान प्रभार) निदेश, 2025
RBI/2025-26/62 DoR.SOG (DEA Fund) No.37/30.01.002/2025-26 June 25, 2025 Madam / Dear Sir The Depositor Education and Awareness (DEA) Fund Scheme, 2014 – Revised Operational Guidelines
RBI/2025-26/62 DoR.SOG (DEA Fund) No.37/30.01.002/2025-26 June 25, 2025 Madam / Dear Sir The Depositor Education and Awareness (DEA) Fund Scheme, 2014 – Revised Operational Guidelines
भारिबैं/2025-26/61 विवि.एलआईसी.आरईसी.36/16.13.218/2025-26 20 जून 2025 सभी लघु वित्त बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदंडों की समीक्षा - लघु वित्त बैंक कृपया दिनांक 27 नवंबर 2014 के ‘निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश’ और 05 दिसंबर 2019 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के ‘ऑन-टैप’ (‘on-tap’) लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश’ देखें। उपर्युक्त लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ II (9) के अनुसार, लघु वित्त बैंक (एसएफबी) को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 75 प्रतिशत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र क्षेत्रों को देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, जबकि बैंक को अपने एएनबीसी का 40 प्रतिशत मौजूदा पीएसएल नियमों के अनुसार पीएसएल के तहत विभिन्न उप-क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए,
भारिबैं/2025-26/61 विवि.एलआईसी.आरईसी.36/16.13.218/2025-26 20 जून 2025 सभी लघु वित्त बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदंडों की समीक्षा - लघु वित्त बैंक कृपया दिनांक 27 नवंबर 2014 के ‘निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश’ और 05 दिसंबर 2019 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के ‘ऑन-टैप’ (‘on-tap’) लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश’ देखें। उपर्युक्त लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ II (9) के अनुसार, लघु वित्त बैंक (एसएफबी) को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 75 प्रतिशत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र क्षेत्रों को देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, जबकि बैंक को अपने एएनबीसी का 40 प्रतिशत मौजूदा पीएसएल नियमों के अनुसार पीएसएल के तहत विभिन्न उप-क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए,
विवि.एएमएल.आरईसी. 35 /14.06.001/2025-26 19 जून 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: एक प्रविष्टि जोड़ना
विवि.एएमएल.आरईसी. 35 /14.06.001/2025-26 19 जून 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: एक प्रविष्टि जोड़ना
आरबीआई/विवि/2025-26/59 विवि.एसटीआर.आरईसी.34/21.04.048/2025-26 जून 19, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025
आरबीआई/विवि/2025-26/59 विवि.एसटीआर.आरईसी.34/21.04.048/2025-26 जून 19, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022