अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
RBI/2024-2025/87 DOR.AML.REC. 49 /14.01.001/2024-25 November 06, 2024 All the Regulated Entities Dear Sir/Madam, Amendment to the Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016
RBI/2024-2025/87 DOR.AML.REC. 49 /14.01.001/2024-25 November 06, 2024 All the Regulated Entities Dear Sir/Madam, Amendment to the Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016
आरबीआई/2024-25/84 विवि.एएमएल.आरईसी.48 /14.06.001/2024-25 19 अक्तूबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति और दो संगठनों को नामित करना तथा अधिनियम की पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2024-25/84 विवि.एएमएल.आरईसी.48 /14.06.001/2024-25 19 अक्तूबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति और दो संगठनों को नामित करना तथा अधिनियम की पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ
आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ
आरबीआई/2024-25/80
विवि.एसटीआर.आरईसी.45/04.02.001/2024-25
09 अक्तूबर 2024
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),
प्राथमिक सहकारी (शहरी)बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक),
और एक्जिम बैंक
महोदय / महोदया,
पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/80
विवि.एसटीआर.आरईसी.45/04.02.001/2024-25
09 अक्तूबर 2024
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),
प्राथमिक सहकारी (शहरी)बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक),
और एक्जिम बैंक
महोदय / महोदया,
पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.10/11.01.005/2024-25 30 सितंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों1 का संदर्भ लें, जिनमें पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की विभिन्न श्रेणियों के लिए सोने के अलंकरणों और गहनों को गिरवी रखकर ऋण देने संबंधित विविध विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं
पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.10/11.01.005/2024-25 30 सितंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों1 का संदर्भ लें, जिनमें पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की विभिन्न श्रेणियों के लिए सोने के अलंकरणों और गहनों को गिरवी रखकर ऋण देने संबंधित विविध विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं
आरबीआई/2024-25/76 विवि.एसटीआर.आरईसी.44/04.02.001/2024-25 20 सितंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्जिम बैंक महोदया / महोदय, पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/76 विवि.एसटीआर.आरईसी.44/04.02.001/2024-25 20 सितंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्जिम बैंक महोदया / महोदय, पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/75 विवि.एएमएल.आरईसी.43 /14.06.001/2024-25 19 सितम्बर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक, 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 का संदर्भ लें जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) “सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005” की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 01 सितम्बर 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर एमडी के अनुबंध III का संदर्भ लें)।“
आरबीआई/2024-25/75 विवि.एएमएल.आरईसी.43 /14.06.001/2024-25 19 सितम्बर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक, 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 का संदर्भ लें जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) “सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005” की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 01 सितम्बर 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर एमडी के अनुबंध III का संदर्भ लें)।“
आरबीआई/2024-25/71 विवि.एसटीआर.आरईसी.41/04.02.001/2024-25 29 अगस्त 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक), और एक्ज़िम बैंक महोदय/महोदया, पोतलदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) कृपया दिनांक 22 फरवरी 2024 के परिपत्र संख्या विवि.एसटीआर.आरईसी.78/04.02.001/2023-24 द्वारा जारी अनुदेश देखें। 2. भारत सरकार ने दिनांक 28 जून 2024 के ट्रेड नोटिस संख्या 07/2024-2025 के साथ पठित दिनांक 10 जुलाई 2024 की ट्रेड नोटिस संख्या 08/2024-2025 के द्वारा पोतलदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) को दिनांक 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की अनुमति दी है। यह विस्तार 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा और 31 अगस्त 2024 को समाप्त होगा।
आरबीआई/2024-25/71 विवि.एसटीआर.आरईसी.41/04.02.001/2024-25 29 अगस्त 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक), और एक्ज़िम बैंक महोदय/महोदया, पोतलदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) कृपया दिनांक 22 फरवरी 2024 के परिपत्र संख्या विवि.एसटीआर.आरईसी.78/04.02.001/2023-24 द्वारा जारी अनुदेश देखें। 2. भारत सरकार ने दिनांक 28 जून 2024 के ट्रेड नोटिस संख्या 07/2024-2025 के साथ पठित दिनांक 10 जुलाई 2024 की ट्रेड नोटिस संख्या 08/2024-2025 के द्वारा पोतलदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) को दिनांक 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की अनुमति दी है। यह विस्तार 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा और 31 अगस्त 2024 को समाप्त होगा।
आरबीआई/2024-25/70 विवि.एएमएल.आरईसी.42/14.06.001/2024-25 27 अगस्त 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन
आरबीआई/2024-25/70 विवि.एएमएल.आरईसी.42/14.06.001/2024-25 27 अगस्त 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन
आरबीआई/2024-25/69 विवि.आरईटी.आरईसी. 40/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1999/23.13.066/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/69 विवि.आरईटी.आरईसी. 40/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1999/23.13.066/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/68 विवि.आरईटी.आरईसी.39/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 अगस्त - 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1998/23.13.066/2024-25 के द्वारा "क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/68 विवि.आरईटी.आरईसी.39/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 अगस्त - 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1998/23.13.066/2024-25 के द्वारा "क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/67 विवि.आरईटी.आरईसी.38/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय “क्रेडिट सुईस ए जी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1373/23.03.025/2024-25 के द्वारा "क्रेडिट सुईस ए जी" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/67 विवि.आरईटी.आरईसी.38/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय “क्रेडिट सुईस ए जी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1373/23.03.025/2024-25 के द्वारा "क्रेडिट सुईस ए जी" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/66 विवि.आरईटी.आरईसी.37/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रेडिट सुईस ए जी” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1372/23.03.025/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रेडिट सुईस ए जी” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/66 विवि.आरईटी.आरईसी.37/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रेडिट सुईस ए जी” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1372/23.03.025/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रेडिट सुईस ए जी” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/65 विवि.आरईटी.आरईसी.36/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1371/23.03.025/2024-25 के द्वारा “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/65 विवि.आरईटी.आरईसी.36/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1371/23.03.025/2024-25 के द्वारा “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
आरबीआई/2024-25/50 विवि.एसटीआर.आरईसी. 26/21.06.008/2024-25 10 जुलाई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया, बेसल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (ईसीएआई) कृपया बेसल III पूंजी विनियमन पर दिनांक 01 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विवि. सीएपी. आरईसी. 4/ 21.06.201/2024-25 का पैराग्राफ 6.1.2 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों के जोखिम भार के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की सूची निर्धारित की गई है।
आरबीआई/2024-25/50 विवि.एसटीआर.आरईसी. 26/21.06.008/2024-25 10 जुलाई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया, बेसल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (ईसीएआई) कृपया बेसल III पूंजी विनियमन पर दिनांक 01 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विवि. सीएपी. आरईसी. 4/ 21.06.201/2024-25 का पैराग्राफ 6.1.2 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों के जोखिम भार के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की सूची निर्धारित की गई है।
महोदया / महोदय,भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंकअधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड " को 14 मई 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 1 अप्रैल 2024 को प्रकाशित अधिसूचना डीओआर.आरईजी.एलआईसी.संख्या.S8/08.27.159/2024-25 के द्वारा हटा दिया गया है।
महोदया / महोदय,भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंकअधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड " को 14 मई 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 1 अप्रैल 2024 को प्रकाशित अधिसूचना डीओआर.आरईजी.एलआईसी.संख्या.S8/08.27.159/2024-25 के द्वारा हटा दिया गया है।
भारिबैं/2024-25/40 डीओआर.एसपीई.आरईसी.सं.24/13.03.00/2024-2025 07 जून 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/महोदय, मास्टर निदेश में संशोधन – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 कृपया 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 का पैरा 3 (ए) (i) देखें, जिसमें "थोक जमाराशि" की परिभाषा दी गई है।
भारिबैं/2024-25/40 डीओआर.एसपीई.आरईसी.सं.24/13.03.00/2024-2025 07 जून 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/महोदय, मास्टर निदेश में संशोधन – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 कृपया 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 का पैरा 3 (ए) (i) देखें, जिसमें "थोक जमाराशि" की परिभाषा दी गई है।
भा.रि.बैं./2024-25/38 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.07.160/2024-25 24 मई 2024 सभी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति यह सूचित किया जाता है कि 01 अप्रैल 2024 से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम
भा.रि.बैं./2024-25/38 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.07.160/2024-25 24 मई 2024 सभी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति यह सूचित किया जाता है कि 01 अप्रैल 2024 से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम
आरबीआई/2024-25/37 प.वि.कें.का.पीपीजी.एसईसी.2/11.01.005/2024-25 21 मई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, आंतरिक समीक्षा - अंतरिम संस्तुतियां - परिपत्रों को हटाया जाना अप्रचलित/पुराने/अनावश्यक अनुदेशों को हटाने और मौजूदा अनुदेशों को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए विनियमों की आंतरिक समीक्षा की गई। 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्र आज कारोबार की समाप्ति से हटाए जाते हैं।
आरबीआई/2024-25/37 प.वि.कें.का.पीपीजी.एसईसी.2/11.01.005/2024-25 21 मई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, आंतरिक समीक्षा - अंतरिम संस्तुतियां - परिपत्रों को हटाया जाना अप्रचलित/पुराने/अनावश्यक अनुदेशों को हटाने और मौजूदा अनुदेशों को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए विनियमों की आंतरिक समीक्षा की गई। 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्र आज कारोबार की समाप्ति से हटाए जाते हैं।
आरबीआई/2024-25/33 डीओआर.सीआरई.आरईसी.22/21.03.054/2024-25 03 मई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदया/ महोदय, पूंजी बाजार में बैंकों का एक्सपोजर - अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताएँ (आईपीसी) जारी करना
आरबीआई/2024-25/33 डीओआर.सीआरई.आरईसी.22/21.03.054/2024-25 03 मई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदया/ महोदय, पूंजी बाजार में बैंकों का एक्सपोजर - अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताएँ (आईपीसी) जारी करना
आरबीआई/2024-25/31 विवि.ओआरजी.आरईसी.21/14.10.001/2024-25 अप्रैल 30, 2024 1. उद्देश्य
आरबीआई/2024-25/31 विवि.ओआरजी.आरईसी.21/14.10.001/2024-25 अप्रैल 30, 2024 1. उद्देश्य
आरबीआई/2024-25/30 पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.1/11.01.005/2024-25 29 अप्रैल 2024 भुगतान बैंकों के अतिरिक्त सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (माइक्रोफाइनेंस संस्थान और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता-ब्याज लगाना
आरबीआई/2024-25/30 पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.1/11.01.005/2024-25 29 अप्रैल 2024 भुगतान बैंकों के अतिरिक्त सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (माइक्रोफाइनेंस संस्थान और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता-ब्याज लगाना
आरबीआई/2024-25/29 विवि.एएमएल.आरईसी.19/14.06.001/2024-25 26 अप्रैल 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें। निर्धिस्ट धारा के अनुसार यह सूचित किया गया है की "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”
आरबीआई/2024-25/29 विवि.एएमएल.आरईसी.19/14.06.001/2024-25 26 अप्रैल 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें। निर्धिस्ट धारा के अनुसार यह सूचित किया गया है की "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”
आरबीआई /2024-25/28 विवि.एलआईसी.आरईसी.20/16.13.218/2024-25 26 अप्रैल 2024 सभी लघु वित्त बैंक महोदया/ महोदय, लघु वित्त बैंकों का सार्वभौमिक बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन कृपया 05 दिसंबर 2019 के "निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश" का पैराग्राफ 14 देखें, जो कि लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बैंकों में परिवर्तित होने के लिए एक परिवर्तन पथ प्रदान करता है। इस तरह का रूपांतरण एसएफबी द्वारा यूनिवर्सल बैंकों पर लागू न्यूनतम भुगतान पूंजी/निवल मूल्य की आवश्यकता को पूरा करने, न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए एसएफबी के रूप में कार्यनिष्पादन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड और आरबीआई के समुचित सावधानी कार्यप्रणाली के अधीन होगा।
आरबीआई /2024-25/28 विवि.एलआईसी.आरईसी.20/16.13.218/2024-25 26 अप्रैल 2024 सभी लघु वित्त बैंक महोदया/ महोदय, लघु वित्त बैंकों का सार्वभौमिक बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन कृपया 05 दिसंबर 2019 के "निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश" का पैराग्राफ 14 देखें, जो कि लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बैंकों में परिवर्तित होने के लिए एक परिवर्तन पथ प्रदान करता है। इस तरह का रूपांतरण एसएफबी द्वारा यूनिवर्सल बैंकों पर लागू न्यूनतम भुगतान पूंजी/निवल मूल्य की आवश्यकता को पूरा करने, न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए एसएफबी के रूप में कार्यनिष्पादन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड और आरबीआई के समुचित सावधानी कार्यप्रणाली के अधीन होगा।
भा.रि.बैं./2024-25/26 विवि.आरईटी.आरईसी. 18 /12.07.160/2024-25 25 अप्रैल, 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "एबी बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "एबी बैंक पीएलसी” करना
भा.रि.बैं./2024-25/26 विवि.आरईटी.आरईसी. 18 /12.07.160/2024-25 25 अप्रैल, 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "एबी बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "एबी बैंक पीएलसी” करना
आरबीआई/2024-25/23विवि.एमआरजी.आरईसी.15/00-00-018/2024-25 कृपया 05 अप्रैल 2024 को वर्ष 2024-25 के द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के तहत जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 4 के साथ 06 अक्तूबर, 2016 को जारी 'लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश' के पैराग्राफ 1.10 का संदर्भ ग्रहण करें।
आरबीआई/2024-25/23विवि.एमआरजी.आरईसी.15/00-00-018/2024-25 कृपया 05 अप्रैल 2024 को वर्ष 2024-25 के द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के तहत जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 4 के साथ 06 अक्तूबर, 2016 को जारी 'लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश' के पैराग्राफ 1.10 का संदर्भ ग्रहण करें।
भा.रि.बैं./2024-25/21 विवि.एएमएल.आरईसी.14 /14.06.001/2024-25 16 अप्रैल 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य र्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी तिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन)
भा.रि.बैं./2024-25/21 विवि.एएमएल.आरईसी.14 /14.06.001/2024-25 16 अप्रैल 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य र्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी तिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन)
आरबीआई/2024-25/18 विवि.एसटीआर.आरईसी.13 /13.03.00/2024-25 15 अप्रैल 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, भुगतान बैंक के अतिरिक्त)सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) ऋणों और अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)
आरबीआई/2024-25/18 विवि.एसटीआर.आरईसी.13 /13.03.00/2024-25 15 अप्रैल 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, भुगतान बैंक के अतिरिक्त)सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) ऋणों और अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)
आरबीआई/2024-25/16 विवि.आरईटी.आरईसी.12/12.01.001/2024-25 अप्रैल 15, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, सीआईएमएस प्रोजेक्ट कार्यान्वयन - सीआईएमएस पोर्टल पर सांविधिक रिटर्न (फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX) प्रस्तुत करना मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर 2023 को अद्यतन) के पैरा 29 के संदर्भ में, बैंक एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में सांविधिक फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX (अदावी जमाराशि) रिटर्न प्रस्तुत करते हैं।
आरबीआई/2024-25/16 विवि.आरईटी.आरईसी.12/12.01.001/2024-25 अप्रैल 15, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, सीआईएमएस प्रोजेक्ट कार्यान्वयन - सीआईएमएस पोर्टल पर सांविधिक रिटर्न (फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX) प्रस्तुत करना मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर 2023 को अद्यतन) के पैरा 29 के संदर्भ में, बैंक एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में सांविधिक फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX (अदावी जमाराशि) रिटर्न प्रस्तुत करते हैं।
भा.रि.बैं./2024-25/15 विवि.आरईटी.आरईसी.11/12.07.160/2024-25 10 अप्रैल, 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "सोनाली बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "सोनाली बैंक पीएलसी” करना
भा.रि.बैं./2024-25/15 विवि.आरईटी.आरईसी.11/12.07.160/2024-25 10 अप्रैल, 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "सोनाली बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "सोनाली बैंक पीएलसी” करना
आरबीआई/विवि/2023-24/140 विवि.एसटीआर.आरईसी. 85/21.04.048/2023-24 27 मार्च, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश
आरबीआई/विवि/2023-24/140 विवि.एसटीआर.आरईसी. 85/21.04.048/2023-24 27 मार्च, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश
Reserve Bank of India is entrusted with regulating the currency and credit system of the country to its advantage so as to maintain stability of the financial system. To this end, Reserve Bank prescribes necessary regulatory framework for its Regulated Entities (REs). With the growth of the REs in terms of number as well as scale of operations, increase in adoption of innovative technologies and enhanced customer outreach, a need is felt to develop better industry standards for self-regulation.
Reserve Bank of India is entrusted with regulating the currency and credit system of the country to its advantage so as to maintain stability of the financial system. To this end, Reserve Bank prescribes necessary regulatory framework for its Regulated Entities (REs). With the growth of the REs in terms of number as well as scale of operations, increase in adoption of innovative technologies and enhanced customer outreach, a need is felt to develop better industry standards for self-regulation.
आरबीआई/2023-24/137 डीओआर.एसओजी(एलईजी).आरईसी/84/09.08.024/2023-24 20 मार्च 2024 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, सभी एजेंसी बैंक दिनांक 31 मार्च 2024 (रविवार) को जनता के लिए खुले रहेंगे
आरबीआई/2023-24/137 डीओआर.एसओजी(एलईजी).आरईसी/84/09.08.024/2023-24 20 मार्च 2024 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, सभी एजेंसी बैंक दिनांक 31 मार्च 2024 (रविवार) को जनता के लिए खुले रहेंगे
आरबीआई/2023-24/134 विवि. एएमएल.आरईसी.83/14.06.001/2023-24 11 मार्च 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन)
आरबीआई/2023-24/134 विवि. एएमएल.आरईसी.83/14.06.001/2023-24 11 मार्च 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन)
भारिबै/ 2023-24/133 विवि.एएमएल. आरईसी. 82 /14.06.001/2023-24 08 मार्च 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और उप-धारा (2) के तहत एक व्यक्ति का पदनाम और अधिनियम की चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध करने के संबंध में
भारिबै/ 2023-24/133 विवि.एएमएल. आरईसी. 82 /14.06.001/2023-24 08 मार्च 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और उप-धारा (2) के तहत एक व्यक्ति का पदनाम और अधिनियम की चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध करने के संबंध में
आरबीआई/2023-24/132 विवि.आरएयूजी.एयूटी.आरईसी.सं.81/24.01.041/2023-24; 07 मार्च 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदया / महोदय, मास्टर निदेश में संशोधन - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचार संबंधी निदेश, 2022
आरबीआई/2023-24/132 विवि.आरएयूजी.एयूटी.आरईसी.सं.81/24.01.041/2023-24; 07 मार्च 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदया / महोदय, मास्टर निदेश में संशोधन - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचार संबंधी निदेश, 2022
आरबीआई/2023-24/128 विवि.एमआरजी.आरईसी.80/00-00-003/2023-24 28 फरवरी, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देश - ट्रेडिंग बुक की समीक्षा कृपया दिनांक 12 मई 2023 को जारी मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली, और दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को जारी मास्टर निदेश - स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड (निदेश), 2021 (इसके बाद एक साथ 'पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देश' के रूप में संदर्भित) देखें।
आरबीआई/2023-24/128 विवि.एमआरजी.आरईसी.80/00-00-003/2023-24 28 फरवरी, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देश - ट्रेडिंग बुक की समीक्षा कृपया दिनांक 12 मई 2023 को जारी मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली, और दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को जारी मास्टर निदेश - स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड (निदेश), 2021 (इसके बाद एक साथ 'पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देश' के रूप में संदर्भित) देखें।
आरबीआई/2023-24/124 विवि.एसटीआर.आरईसी.78/04.02.001/2023-24 22 फ़रवरी, 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्ज़िम बैंक
आरबीआई/2023-24/124 विवि.एसटीआर.आरईसी.78/04.02.001/2023-24 22 फ़रवरी, 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्ज़िम बैंक
भा.रि.बैं./2023-24/122 विवि.आरईटी.आरईसी.76/12.07.160/2023-24 फरवरी 15, 2024 सभी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
भा.रि.बैं./2023-24/122 विवि.आरईटी.आरईसी.76/12.07.160/2023-24 फरवरी 15, 2024 सभी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
आरबीआई/2023-24/121 डीओआर.एचजीजी.गव.आरईसी.75/29.67.001/2023-24 09 फरवरी 2024 महोदय/ महोदया र-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) को दिए गए निश्चित पारिश्रमिक की समीक्षा
आरबीआई/2023-24/121 डीओआर.एचजीजी.गव.आरईसी.75/29.67.001/2023-24 09 फरवरी 2024 महोदय/ महोदया र-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) को दिए गए निश्चित पारिश्रमिक की समीक्षा
आरबीआई/2023-24/120 विवि.एयूटी.आरईसी.74/24.01.041/2023-24 09 फरवरी 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) में भारतीय बैंकों की सहभागिता
आरबीआई/2023-24/120 विवि.एयूटी.आरईसी.74/24.01.041/2023-24 09 फरवरी 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) में भारतीय बैंकों की सहभागिता
आरबीआई/2023-24/119 विवि.एएमएल.आरईसी.73/14.06.001/2023-24 08 फरवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 85 प्रविष्टियों में संशोधन
आरबीआई/2023-24/119 विवि.एएमएल.आरईसी.73/14.06.001/2023-24 08 फरवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 85 प्रविष्टियों में संशोधन
आरबीआई/2023-24/117 DoS.CO.CSITEG.SEC. No. 9 / 31-01-015/ 2023-24 31 जनवरी 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक; प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (टियर III और IV);
आरबीआई/2023-24/117 DoS.CO.CSITEG.SEC. No. 9 / 31-01-015/ 2023-24 31 जनवरी 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक; प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (टियर III और IV);
कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें। निर्धिस्ट धारा के अनुसार यह सूचित किया गया है की "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।
कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें। निर्धिस्ट धारा के अनुसार यह सूचित किया गया है की "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।
आरबीआई/2023-24/110 विवि.एएमएल.आरईसी.68/14.06.001/2023-24 06 जनवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 07 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए, पर पारित 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश (केवाईसी पर एमडी), दिनांक 04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित, की धारा 51 का संधर्भ लें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए और उसमें संशोधन के संदर्भ में, उनके पास ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर कोई खाता नहीं है, जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में शामिल हैं, जिनके आतंकवादी संबंध होने का संदेह है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर प्रसारित किया जाता है।”
आरबीआई/2023-24/110 विवि.एएमएल.आरईसी.68/14.06.001/2023-24 06 जनवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 07 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए, पर पारित 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश (केवाईसी पर एमडी), दिनांक 04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित, की धारा 51 का संधर्भ लें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए और उसमें संशोधन के संदर्भ में, उनके पास ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर कोई खाता नहीं है, जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में शामिल हैं, जिनके आतंकवादी संबंध होने का संदेह है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर प्रसारित किया जाता है।”
आरबीआई/2023-24/109 विवि.एएमएल.आरईसी.67 /14.06.001/2023-24 06 जनवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 30 जनवरी 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए धारा के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (केवाईसी पर एमडी के अनुबंध III का संदर्भ लें)।"
आरबीआई/2023-24/109 विवि.एएमएल.आरईसी.67 /14.06.001/2023-24 06 जनवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 30 जनवरी 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए धारा के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (केवाईसी पर एमडी के अनुबंध III का संदर्भ लें)।"
भारिबै/2023-24/102 विवि.एएमएल.आरईसी. 66 /14.01.001/2023-24 04 जनवरी, 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन कृपया समय-समय पर संशोधित केवाईसी पर 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश (एमडी) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को अपने ग्राहकों के लिए निदेशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी (सीडीडी) करनी होगी।
भारिबै/2023-24/102 विवि.एएमएल.आरईसी. 66 /14.01.001/2023-24 04 जनवरी, 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन कृपया समय-समय पर संशोधित केवाईसी पर 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश (एमडी) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को अपने ग्राहकों के लिए निदेशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी (सीडीडी) करनी होगी।
RBI/2023-2024/106 विवि. एएमएल. आरईसी. 65 /14.06.001/2023-24 02 जनवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/ महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 2 व्यक्तियों को 'आतंकवादी' के रूप में नामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में उन्हें सूचीबद्ध करने के संबंध में अपने ग्राहक को जानिए पर 25 फ़रवरी 2016 को पारित (
RBI/2023-2024/106 विवि. एएमएल. आरईसी. 65 /14.06.001/2023-24 02 जनवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/ महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 2 व्यक्तियों को 'आतंकवादी' के रूप में नामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में उन्हें सूचीबद्ध करने के संबंध में अपने ग्राहक को जानिए पर 25 फ़रवरी 2016 को पारित (
आरबीआई/2023-24/105 विवि. एसओजी(एलईजी).आरईसी.64/09.08.024/2023-24 जनवरी 1, 2024 महोदया / महोदय बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ -संशोधित अनुदेश वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, बैंकों में रखे गए किसी भी जमा खाते में क्रेडिट शेष, जिनका दस वर्ष अथवा उससे अधिक समय से परिचालन नहीं किया गया है, या कोई ऐसी राशि जो दस वर्ष अथवा उससे अधिक समय से अदावाकृत बची हुई है, जैसा कि "जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता" (डीईए) निधि योजना, 2014 के पैराग्राफ 3 (iii) में उल्लिखित है, उसे बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित डीईए निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।
आरबीआई/2023-24/105 विवि. एसओजी(एलईजी).आरईसी.64/09.08.024/2023-24 जनवरी 1, 2024 महोदया / महोदय बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ -संशोधित अनुदेश वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, बैंकों में रखे गए किसी भी जमा खाते में क्रेडिट शेष, जिनका दस वर्ष अथवा उससे अधिक समय से परिचालन नहीं किया गया है, या कोई ऐसी राशि जो दस वर्ष अथवा उससे अधिक समय से अदावाकृत बची हुई है, जैसा कि "जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता" (डीईए) निधि योजना, 2014 के पैराग्राफ 3 (iii) में उल्लिखित है, उसे बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित डीईए निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।
आरबीआई/2023-24/103 विवि.एलआरजी.आरईसी.62/03.10.001/2023-24 29 दिसंबर 2023 महोदया / महोदय, चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) - राष्ट्रीय विकास बैंकों की समीक्षा कृपया चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) - अंतिम दिशानिर्देशों पर जारी दिनांक 17 मई 2018 का परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 देखें। 2. वर्तमान एनएसएफआर ढांचे के अंतर्गत नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी को राष्ट्रीय विकास बैंक (एनडीबी) माना जाता है। समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) अर्थात एक्जिम बैंक और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) को भी एनएसएफआर गणना के लिए एनडीबी माना जाएगा।
आरबीआई/2023-24/103 विवि.एलआरजी.आरईसी.62/03.10.001/2023-24 29 दिसंबर 2023 महोदया / महोदय, चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) - राष्ट्रीय विकास बैंकों की समीक्षा कृपया चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) - अंतिम दिशानिर्देशों पर जारी दिनांक 17 मई 2018 का परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 देखें। 2. वर्तमान एनएसएफआर ढांचे के अंतर्गत नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी को राष्ट्रीय विकास बैंक (एनडीबी) माना जाता है। समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) अर्थात एक्जिम बैंक और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) को भी एनएसएफआर गणना के लिए एनडीबी माना जाएगा।
भारिबै/2023-24/102 विवि.एमसीएस.आरईसी.61/01.01.001/2023-24 29 दिसंबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)
भारिबै/2023-24/102 विवि.एमसीएस.आरईसी.61/01.01.001/2023-24 29 दिसंबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)
(28 दिसंबर 2023 तक संशोधित1) परिचय कुछ बैंक, अपने आकार, अंतर-क्षेत्राधिकार गतिविधियों, जटिलता, प्रतिस्थापन क्षमता की कमी और परस्पर जुड़ाव के कारण, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन बैंकों की अव्यवस्थित विफलता से बैंकिंग प्रणाली को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवाओं और परिणामस्वरूप, समग्र आर्थिक गतिविधि में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए, वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक बैंकिंग सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (एसआईबी) का निरंतर कामकाज महत्वपूर्ण है।
(28 दिसंबर 2023 तक संशोधित1) परिचय कुछ बैंक, अपने आकार, अंतर-क्षेत्राधिकार गतिविधियों, जटिलता, प्रतिस्थापन क्षमता की कमी और परस्पर जुड़ाव के कारण, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन बैंकों की अव्यवस्थित विफलता से बैंकिंग प्रणाली को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवाओं और परिणामस्वरूप, समग्र आर्थिक गतिविधि में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए, वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक बैंकिंग सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (एसआईबी) का निरंतर कामकाज महत्वपूर्ण है।
आरबीआई/2023-24/99 विवि.एसटीआर.आरईसी.60/21.04.048/2023-24 28 दिसंबर 2023सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्तीय कंपनियों सहित)
आरबीआई/2023-24/99 विवि.एसटीआर.आरईसी.60/21.04.048/2023-24 28 दिसंबर 2023सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्तीय कंपनियों सहित)
आरबीआई/2023-24/92 विवि.आरईटी.आरईसी. 59/12.01.001/2023-24 दिसम्बर 22, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग
आरबीआई/2023-24/92 विवि.आरईटी.आरईसी. 59/12.01.001/2023-24 दिसम्बर 22, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग
आरबीआई/विवि/2023-24/90 विवि.एसटीआर.आरईसी. 58/21.04.048/2023-24 19 दिसंबर, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक,स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)
आरबीआई/विवि/2023-24/90 विवि.एसटीआर.आरईसी. 58/21.04.048/2023-24 19 दिसंबर, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक,स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)
आरबीआई/2023-24/85 विवि.एसटीआर.आरईसी.57/21.06.001/2023-24 16 नवंबर 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एचएफसी सहित) महोदया/महोदय उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण से संबंधित विनियामक दिशा निर्देश
आरबीआई/2023-24/85 विवि.एसटीआर.आरईसी.57/21.06.001/2023-24 16 नवंबर 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एचएफसी सहित) महोदया/महोदय उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण से संबंधित विनियामक दिशा निर्देश
आरबीआई/2023-2024/84 विवि.एएमएल.आरईसी. 56 /14.06.001/2023-24 15 नवंबर 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ प्रिय महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 05 प्रविष्टियों में संशोधन
आरबीआई/2023-2024/84 विवि.एएमएल.आरईसी. 56 /14.06.001/2023-24 15 नवंबर 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ प्रिय महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 05 प्रविष्टियों में संशोधन
आरबीआई/2023-24/73 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.49/20.16.003/2023-24 26 अक्टूबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, और भुगतान बैंकों को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी क्रेडिट सूचना कंपनियां महोदय/महोदया
आरबीआई/2023-24/73 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.49/20.16.003/2023-24 26 अक्टूबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, और भुगतान बैंकों को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी क्रेडिट सूचना कंपनियां महोदय/महोदया
भारिबैं/2023-24/75 डीओआर.एसपीई.आरईसी.50/13.03.00/2023-2024 26 अक्तूबर 2023 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमाराशियों पर जारी निर्देशों की समीक्षा कृपया दिनांक 3 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा राशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016 के पैरा 3 (ए) (i) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार "थोक जमा" का अर्थ है: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए दो करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा।
भारिबैं/2023-24/75 डीओआर.एसपीई.आरईसी.50/13.03.00/2023-2024 26 अक्तूबर 2023 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमाराशियों पर जारी निर्देशों की समीक्षा कृपया दिनांक 3 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा राशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016 के पैरा 3 (ए) (i) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार "थोक जमा" का अर्थ है: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए दो करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा।
भारिबैं/2023-24/74 डीओआर.एसपीई.आरईसी.सं. 51/13.03.000/2023-24 26 अक्तूबर 2023 अप्रतिदेय जमाराशि – जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधी मास्टर निदेश कृपया जमाराशियों पर ब्याज दर से संबन्धित दिनांक 03 मार्च 2016 और दिनांक 12 मई 2016 के मास्टर निदेश (एमडी) - भारतीय रिजर्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर), 2016 की धारा 7 में समाविष्ट अनुदेश देखें। इन निदेशों के संदर्भ में, बैंकों को समय से पहले निकासी के विकल्प के बिना घरेलू मियादी जमा (टीडी) की पेशकश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि व्यक्तियों से पंद्रह लाख रुपये और उससे कम राशि के लिए स्वीकार किए गए सभी टीडी में समय से पहले निकासी की सुविधा हो। इसके अलावा, बैंकों को जमा राशि की अवधि और आकार के अलावा जमा की अप्रतिदेयता (अर्थात, समय से पहले निकासी विकल्प की अनुपलब्धता) के आधार पर टीडी पर ब्याज पर अलग-अलग दर की पेशकश करने की भी अनुमति दी गई है।
भारिबैं/2023-24/74 डीओआर.एसपीई.आरईसी.सं. 51/13.03.000/2023-24 26 अक्तूबर 2023 अप्रतिदेय जमाराशि – जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधी मास्टर निदेश कृपया जमाराशियों पर ब्याज दर से संबन्धित दिनांक 03 मार्च 2016 और दिनांक 12 मई 2016 के मास्टर निदेश (एमडी) - भारतीय रिजर्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर), 2016 की धारा 7 में समाविष्ट अनुदेश देखें। इन निदेशों के संदर्भ में, बैंकों को समय से पहले निकासी के विकल्प के बिना घरेलू मियादी जमा (टीडी) की पेशकश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि व्यक्तियों से पंद्रह लाख रुपये और उससे कम राशि के लिए स्वीकार किए गए सभी टीडी में समय से पहले निकासी की सुविधा हो। इसके अलावा, बैंकों को जमा राशि की अवधि और आकार के अलावा जमा की अप्रतिदेयता (अर्थात, समय से पहले निकासी विकल्प की अनुपलब्धता) के आधार पर टीडी पर ब्याज पर अलग-अलग दर की पेशकश करने की भी अनुमति दी गई है।
आरबीआई/2023-24/72 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.48/20.16.003/2023-24 26 अक्तूबर, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (सभी लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, और भुगतान बैंकों को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक
आरबीआई/2023-24/72 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.48/20.16.003/2023-24 26 अक्तूबर, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (सभी लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, और भुगतान बैंकों को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक
भारिबैं/2023-24/71 विवि.एसीसी.47/21.04.018/2023-24 25 अक्तूबर 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021: जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित अदावी देयताओं की प्रस्तुति भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 (मास्टर निदेश) के अनुबंध II में दिए गए 'संकलन के लिए नोट्स और अनुदेश' के अनुसार वा
भारिबैं/2023-24/71 विवि.एसीसी.47/21.04.018/2023-24 25 अक्तूबर 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021: जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित अदावी देयताओं की प्रस्तुति भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 (मास्टर निदेश) के अनुबंध II में दिए गए 'संकलन के लिए नोट्स और अनुदेश' के अनुसार वा
आरबीआई/2023-24/70 विवि.एचजीजी.जीओवी.आरईसी.46/29.67.001/2023-24 25 अक्तूबर 2023 सभी निजी क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ (भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदया / महोदय पूर्णकालिक निदेशक(निदेशकों) की नियुक्ति कृपया हमारे दिनांक 26 अप्रैल 2021 के 'बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों के गठन' पर जारी निदेश संख्या आरईसी.8/29.67.001/2021-22 के पैरा 10 और 11 का संदर्भ ले।
आरबीआई/2023-24/70 विवि.एचजीजी.जीओवी.आरईसी.46/29.67.001/2023-24 25 अक्तूबर 2023 सभी निजी क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ (भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदया / महोदय पूर्णकालिक निदेशक(निदेशकों) की नियुक्ति कृपया हमारे दिनांक 26 अप्रैल 2021 के 'बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों के गठन' पर जारी निदेश संख्या आरईसी.8/29.67.001/2021-22 के पैरा 10 और 11 का संदर्भ ले।
RBI/2023-24/69 DOR.AML.REC.44/14.01.001/2023-24 October 17, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir / Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs) have to undertake Customer Due Diligence (CDD), as per the process laid out therein, for their customers.
RBI/2023-24/69 DOR.AML.REC.44/14.01.001/2023-24 October 17, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir / Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs) have to undertake Customer Due Diligence (CDD), as per the process laid out therein, for their customers.
आरबीआई/2023-24/68 विवि.रिटर्न.आरईसी.43/12.01.001/2023-24 16 अक्तूबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग कृपया वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर, 2023 को अद्यतन) में फॉर्म ए रिटर्न देखें।
आरबीआई/2023-24/68 विवि.रिटर्न.आरईसी.43/12.01.001/2023-24 16 अक्तूबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग कृपया वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर, 2023 को अद्यतन) में फॉर्म ए रिटर्न देखें।
आरबीआई/2023-24/63
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.41/20.16.003/2023-24
25 सितंबर, 2023
सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफ़आईडी)
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियों सहित
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां
महोदय / महोदया
सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां
अधिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदम के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित लेनदार हैं, वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेंगी जिनकी प्रतिभूति आस्तियों को आरई द्वारा अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है।
2. आरई इस सूचना को अनुबंध में निर्धारित प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर आरई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा ।
भवदीय
(जे.पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्न : अनुबंध
आरबीआई/2023-24/63
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.41/20.16.003/2023-24
25 सितंबर, 2023
सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफ़आईडी)
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियों सहित
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां
महोदय / महोदया
सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां
अधिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदम के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित लेनदार हैं, वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेंगी जिनकी प्रतिभूति आस्तियों को आरई द्वारा अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है।
2. आरई इस सूचना को अनुबंध में निर्धारित प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर आरई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा ।
भवदीय
(जे.पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्न : अनुबंध
RBI/2023-24/62
DoR.FIN.REC.39/20.16.056/2023-24
September 20, 2023
All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks)
All Primary (Urban) Co-operative Banks/State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks
All-India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID)
All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies)
All Asset Reconstruction Companies
All Credit Information Companies
Dear Sir/ Madam,
Data Quality Index for Commercial and Microfinance Segments by Credit Information Companies
Please refer to our circular DBOD.No.CID.BC.127/20.16.056/2013-14 dated June 27, 2014, inter alia setting out a common Data Quality Index (DQI) for assessing the quality of data submissions by Credit Institutions (CIs) to Credit Information Companies (CICs) and improving the same over a period of time. Currently, the DQI is being used for data submitted under the consumer segment.
2. With a view to enable further implementation of DQI, it has been decided that CICs shall prepare DQIs for Commercial and Microfinance segments also as per Annex I and II, respectively. CICs shall provide the DQIs for Commercial and Microfinance segments to all CIs latest by March 31, 2024.
3. Further, CICs are advised as under:
-
CICs shall provide DQIs for Commercial and Microfinance segments in the form of numeric scores on a monthly basis to all member credit institutions.
-
DQI scores for Commercial and Microfinance segments shall be provided at CI and file level. The DQI scores for Commercial and Microfinance segments at CI level shall be computed as weighted average of file level DQI scores of commercial and microfinance segment respectively of that CI.
-
CICs shall compute industry level DQIs for each of the three reporting segments1 as weighted average of the CI level DQI in their respective category (e.g. Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks, Co-operative Banks, RRBs, NBFCs etc.) on monthly basis. Further, a half yearly Industry Benchmark shall be calculated as a rolling average of preceding six months Industry level DQI score of respective category of CIs.
-
CICs shall provide reasons for decline in score to each CI, if its (a) CI level score has declined over the previous month or (b) CI level score is lower than the half yearly industry benchmark.
-
CICs shall provide monthly data of CI level DQI and industry level DQI of all segments to Department of Supervision, Reserve Bank of India, Central Office at half yearly intervals as on September 30 and March 31 each year, for information and monitoring purposes.
4. CIs are advised to undertake half yearly review of the DQI for all segments to improve the quality of the data being submitted to CICs. Corrective steps taken on the above issues along with a report on the same shall be placed before its top management by each CI for review within two months from the end of that half-year.
Yours faithfully
RBI/2023-24/62
DoR.FIN.REC.39/20.16.056/2023-24
September 20, 2023
All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks)
All Primary (Urban) Co-operative Banks/State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks
All-India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID)
All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies)
All Asset Reconstruction Companies
All Credit Information Companies
Dear Sir/ Madam,
Data Quality Index for Commercial and Microfinance Segments by Credit Information Companies
Please refer to our circular DBOD.No.CID.BC.127/20.16.056/2013-14 dated June 27, 2014, inter alia setting out a common Data Quality Index (DQI) for assessing the quality of data submissions by Credit Institutions (CIs) to Credit Information Companies (CICs) and improving the same over a period of time. Currently, the DQI is being used for data submitted under the consumer segment.
2. With a view to enable further implementation of DQI, it has been decided that CICs shall prepare DQIs for Commercial and Microfinance segments also as per Annex I and II, respectively. CICs shall provide the DQIs for Commercial and Microfinance segments to all CIs latest by March 31, 2024.
3. Further, CICs are advised as under:
-
CICs shall provide DQIs for Commercial and Microfinance segments in the form of numeric scores on a monthly basis to all member credit institutions.
-
DQI scores for Commercial and Microfinance segments shall be provided at CI and file level. The DQI scores for Commercial and Microfinance segments at CI level shall be computed as weighted average of file level DQI scores of commercial and microfinance segment respectively of that CI.
-
CICs shall compute industry level DQIs for each of the three reporting segments1 as weighted average of the CI level DQI in their respective category (e.g. Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks, Co-operative Banks, RRBs, NBFCs etc.) on monthly basis. Further, a half yearly Industry Benchmark shall be calculated as a rolling average of preceding six months Industry level DQI score of respective category of CIs.
-
CICs shall provide reasons for decline in score to each CI, if its (a) CI level score has declined over the previous month or (b) CI level score is lower than the half yearly industry benchmark.
-
CICs shall provide monthly data of CI level DQI and industry level DQI of all segments to Department of Supervision, Reserve Bank of India, Central Office at half yearly intervals as on September 30 and March 31 each year, for information and monitoring purposes.
4. CIs are advised to undertake half yearly review of the DQI for all segments to improve the quality of the data being submitted to CICs. Corrective steps taken on the above issues along with a report on the same shall be placed before its top management by each CI for review within two months from the end of that half-year.
Yours faithfully
आरबीआई/2011-12/62 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी).एमसी.सं.5 /13.05.000/2012-13 2 जुलाई 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय मास्टर परिपत्र अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई, 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैवि.बीपीडी (पीसीबी) एमसी.सं. 5/13. 05. 000/2011-12 देखें (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध)। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों / दिशानिर्देशों को स
आरबीआई/2011-12/62 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी).एमसी.सं.5 /13.05.000/2012-13 2 जुलाई 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय मास्टर परिपत्र अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई, 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैवि.बीपीडी (पीसीबी) एमसी.सं. 5/13. 05. 000/2011-12 देखें (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध)। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों / दिशानिर्देशों को स
आरबीआई/2023-24/59
विवि.रिटर्न.आरईसी.34/12.01.001/2023-24
08 सितम्बर 2023
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
महोदया / महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता
कृपया दिनांक 10 अगस्त, 2023 के परिपत्र विव.रिटर्न.आरईसी.29/12.01.001/2023-24 तथा उपर्युक्त विषय पर संबंधित अधिसूचना देखें।
2. जैसा कि 08 सितंबर, 2023 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई, समीक्षा के बाद, चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि आई-सीआरआर के तहत परिबद्ध की गई राशि को चरणों में जारी किया जाएगा ताकि प्रणाली की तरलता को आकस्मिक आघातों का सामना न करना पड़े और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके। राशियाँ निम्नानुसार जारी की जाएंगी:
आरबीआई/2023-24/59
विवि.रिटर्न.आरईसी.34/12.01.001/2023-24
08 सितम्बर 2023
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
महोदया / महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता
कृपया दिनांक 10 अगस्त, 2023 के परिपत्र विव.रिटर्न.आरईसी.29/12.01.001/2023-24 तथा उपर्युक्त विषय पर संबंधित अधिसूचना देखें।
2. जैसा कि 08 सितंबर, 2023 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई, समीक्षा के बाद, चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि आई-सीआरआर के तहत परिबद्ध की गई राशि को चरणों में जारी किया जाएगा ताकि प्रणाली की तरलता को आकस्मिक आघातों का सामना न करना पड़े और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके। राशियाँ निम्नानुसार जारी की जाएंगी:
आरबीआई/2023-24/56 विवि.एएमएल.आरईसी.33/14.06.001/2023-24 18 अगस्त 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय,
आरबीआई/2023-24/56 विवि.एएमएल.आरईसी.33/14.06.001/2023-24 18 अगस्त 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय,
आरबीआई/2023-24/53
विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24
18 अगस्त 2023
सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)
महोदया/ महोदय,
उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क
दंडात्मक ब्याज के प्रकटीकरण में तर्कसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ऋण देने वाली संस्थाओं के पास ब्याज की दंडात्मक दरें लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने की परिचालन स्वायत्तता है। यह पाया गया है कि कई आरई, ऐसी शर्तें जिन पर क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं, उधारकर्ता द्वारा उनकी चूक/गैर-अनुपालन किए जाने के मामले में, लागू ब्याज दरों के अलावा, दंडात्मक ब्याज दरों का प्रयोग कर रही हैं।
2. दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना निर्माण करना है, न की ऐसे शुल्क ब्याज की अनुबंधित दर से अधिक राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए है। हालाँकि, पर्यवेक्षी समीक्षाओं में दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने संबंध में आरई द्वारा भिन्न प्रथाएं जिनसे ग्राहकों में शिकायतें और विवाद उत्पन्न होते हैं के उदाहरण मिले हैं।
3. ऋणों पर दंडात्मक ब्याज/शुल्क वसूलने के लिए आरई द्वारा अपनाई गई प्रथाओं की समीक्षा करने पर, अपनाए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं: -
(i) उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर कोई दंड, यदि लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में माना जाएगा, और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। दंडात्मक शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, इससे ऋण खाते में ब्याज चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रियाएँ प्रभावित नहीं होंगी।
(ii) आरई द्वारा ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं किए जाएंगे और इन दिशानिर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(iii) आरई को दंडात्मक शुल्क अथवा ऋण पर समान शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी।
(iv) दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित होगी और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अनुपालन न करने के अनुरूप होगी।
(v) 'व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए' स्वीकृत किए गए ऋणों के मामले में दंडात्मक शुल्क, महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक शुल्क से अधिक नहीं होगा।
आरबीआई/2023-24/53
विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24
18 अगस्त 2023
सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)
महोदया/ महोदय,
उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क
दंडात्मक ब्याज के प्रकटीकरण में तर्कसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ऋण देने वाली संस्थाओं के पास ब्याज की दंडात्मक दरें लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने की परिचालन स्वायत्तता है। यह पाया गया है कि कई आरई, ऐसी शर्तें जिन पर क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं, उधारकर्ता द्वारा उनकी चूक/गैर-अनुपालन किए जाने के मामले में, लागू ब्याज दरों के अलावा, दंडात्मक ब्याज दरों का प्रयोग कर रही हैं।
2. दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना निर्माण करना है, न की ऐसे शुल्क ब्याज की अनुबंधित दर से अधिक राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए है। हालाँकि, पर्यवेक्षी समीक्षाओं में दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने संबंध में आरई द्वारा भिन्न प्रथाएं जिनसे ग्राहकों में शिकायतें और विवाद उत्पन्न होते हैं के उदाहरण मिले हैं।
3. ऋणों पर दंडात्मक ब्याज/शुल्क वसूलने के लिए आरई द्वारा अपनाई गई प्रथाओं की समीक्षा करने पर, अपनाए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं: -
(i) उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर कोई दंड, यदि लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में माना जाएगा, और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। दंडात्मक शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, इससे ऋण खाते में ब्याज चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रियाएँ प्रभावित नहीं होंगी।
(ii) आरई द्वारा ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं किए जाएंगे और इन दिशानिर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(iii) आरई को दंडात्मक शुल्क अथवा ऋण पर समान शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी।
(iv) दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित होगी और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अनुपालन न करने के अनुरूप होगी।
(v) 'व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए' स्वीकृत किए गए ऋणों के मामले में दंडात्मक शुल्क, महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक शुल्क से अधिक नहीं होगा।
संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह
संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह
आरबीआई/2023-24/52
विवि.आरईटी.आरईसी.29/12.01.001/2023-24
10 अगस्त 2023
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक /
सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
महोदया / महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत, सभी अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक में निवल मांग और आवधिक देयताओं (एनडीटीएल) का 4.50 प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना आवश्यक है।
2. वर्तमान तरलता स्थितियों की समीक्षा करने पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक को 12 अगस्त 2023 से प्रारम्भ होने वाले पखवाड़े से 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच एनडीटीएल में वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) भारतीय रिज़र्व बैंक में बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। आई-सीआरआर की समीक्षा 8 सितंबर 2023 या उससे पहले की जाएगी।
3. संबंधित अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2023, विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24 की प्रति संलग्न की गई है।
भवदीय,
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24
10 अगस्त 2023
अधिसूचना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) को-ऑपरेटिव बैंक/सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक, 12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से भारतीय रिजर्व बैंक में निम्नलिखित को बनाए रखेंगे:
धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत बनाए रखने के लिए आवश्यक औसत दैनिक शेष के अलावा अतिरिक्त औसत दैनिक शेष; और
ऐसे अतिरिक्त औसत दैनिक शेष की राशि 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच निवल मांग और आवधिक देयताओं में वृद्धि के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
(जयंत कुमार दाश)
कार्यपालक निदेशक
आरबीआई/2023-24/52
विवि.आरईटी.आरईसी.29/12.01.001/2023-24
10 अगस्त 2023
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक /
सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
महोदया / महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत, सभी अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक में निवल मांग और आवधिक देयताओं (एनडीटीएल) का 4.50 प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना आवश्यक है।
2. वर्तमान तरलता स्थितियों की समीक्षा करने पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक को 12 अगस्त 2023 से प्रारम्भ होने वाले पखवाड़े से 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच एनडीटीएल में वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) भारतीय रिज़र्व बैंक में बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। आई-सीआरआर की समीक्षा 8 सितंबर 2023 या उससे पहले की जाएगी।
3. संबंधित अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2023, विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24 की प्रति संलग्न की गई है।
भवदीय,
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24
10 अगस्त 2023
अधिसूचना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) को-ऑपरेटिव बैंक/सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक, 12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से भारतीय रिजर्व बैंक में निम्नलिखित को बनाए रखेंगे:
धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत बनाए रखने के लिए आवश्यक औसत दैनिक शेष के अलावा अतिरिक्त औसत दैनिक शेष; और
ऐसे अतिरिक्त औसत दैनिक शेष की राशि 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच निवल मांग और आवधिक देयताओं में वृद्धि के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
(जयंत कुमार दाश)
कार्यपालक निदेशक
भा.रि.बैंक/2023-24/50 विवि.एएमएल.आरईसी.26/14.06.001/2023-24 24 जुलाई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 02 प्रविष्टियों में संशोधन
भा.रि.बैंक/2023-24/50 विवि.एएमएल.आरईसी.26/14.06.001/2023-24 24 जुलाई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 02 प्रविष्टियों में संशोधन
भा.रि.बैं/2023-24/49
विवि.आरईटी.आरईसी.25/12.07.160/2023-24
18 जुलाई 2023
सभी बैंक
महोदया / प्रिय महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना
हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को 15 जुलाई - 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 20 जून 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.S1568/23.13.164/2023-24 के द्वारा शामिल किया गया है।
भवदीय,
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
भा.रि.बैं/2023-24/49
विवि.आरईटी.आरईसी.25/12.07.160/2023-24
18 जुलाई 2023
सभी बैंक
महोदया / प्रिय महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना
हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को 15 जुलाई - 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 20 जून 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.S1568/23.13.164/2023-24 के द्वारा शामिल किया गया है।
भवदीय,
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
भा.रि.बैंक/2023-24/48 विवि.एएमएल.आरईसी.24/14.06.001/2023-24 04 जुलाई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय
भा.रि.बैंक/2023-24/48 विवि.एएमएल.आरईसी.24/14.06.001/2023-24 04 जुलाई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय
RBI/2023-24/47 DOR.AML.REC.23/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Consolidated) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which
RBI/2023-24/47 DOR.AML.REC.23/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Consolidated) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which
आरबीआई/2023-24/25 विवि.एएमएल.आरईसी.13/14.01.001/2023-24 04 मई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – वायर ट्रांसफर पर अनुदेश कृपया समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी), जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को, अन्य बातों के साथ, वायर ट्रांसफर का संचालन करते समय कुछ कदम उठाने है, का संदर्भ लें।
आरबीआई/2023-24/25 विवि.एएमएल.आरईसी.13/14.01.001/2023-24 04 मई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – वायर ट्रांसफर पर अनुदेश कृपया समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी), जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को, अन्य बातों के साथ, वायर ट्रांसफर का संचालन करते समय कुछ कदम उठाने है, का संदर्भ लें।
भा.रि.बैंक/2023-24/24 विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 28 अप्रैल 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय
भा.रि.बैंक/2023-24/24 विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 28 अप्रैल 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय
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