सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) - आरबीआई - Reserve Bank of India
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन)
आरबीआई/2023-24/109 विवि.एएमएल.आरईसी.67 /14.06.001/2023-24 06 जनवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 30 जनवरी 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए धारा के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (केवाईसी पर एमडी के अनुबंध III का संदर्भ लें)।" 2. इसके अलावा, केवाईसी पर जारी हमारे एमडी की धारा 53 के संदर्भ में, "आरई द्वारा हर दिन 'यूएनएससीआर 1718 नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की प्रतिबंध सूची' का सत्यापन किया जाएगा", जैसा कि https://www.mea.gov.in/Implementation-of-UNSC-Sanctions-DPRK.htm पर उपलब्ध है, और सूची में परिवर्धन, विलोपन अथवा अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में किसी भी संशोधन को ध्यान में रखा जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित 'डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ऑर्डर, 2017 पर सुरक्षा परिषद के संकल्प के कार्यान्वयन' का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। ” 3. हमारे दिनांक 04 जुलाई 2023 के परिपत्र संख्या डीओआर.एएमएल.आरईसी.23/14.06.001/2023-24 के संदर्भ के ओर भी भी ध्यान आमंत्रित किया जाता है, जिसमें अप्रसार से संबंधित यूएनएससी संकल्पों के तहत यूएनएससी नामित / स्वीकृत व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची का संचार किया गया है। सूची में प्रविष्टियों में कुछ संशोधन क्रमशः हमारे दिनांक 04 जुलाई 2023 के परिपत्र संख्या डीओआर. एएमएल.आरईसी.24/14.06.001/2023-24 और दिनांक 18 अगस्त 2023 के परिपत्र संख्या डीओआर. एएमएल.आरईसी.33/14.06.001/2023-24 द्वारा अधिसूचित किए गए थे। 4. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि संकल्प 1718 (2006) के अनुसार स्थापित यूएनएससी समिति ने व्यक्तियों और संस्थाओं की अपनी प्रतिबंध सूची में कुछ प्रविष्टियों में स्ट्राइकथ्रू और/या रेखांकित के साथ निर्दिष्ट संशोधनों को अधिनियमित किया है। (इस परिपत्र के साथ संलग्न)। इसलिए, 01 सितंबर 2023 के उपरोक्त आदेश के पैरा 2.1 और अन्य प्रासंगिक पैरा में संदर्भित 'नामित सूची' को इन प्रासंगिक प्रविष्टियों में परिवर्तन के अनुसार संशोधित किया गया है। 5. डीपीआरके और ईरान पर यूएनएससी प्रतिबंध सूची का नवीनतम संस्करण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल में उपलब्ध है : https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials 6. आरई को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त यूएनएससी संप्रेषणों पर ध्यान दें और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीय, (साईदत्त संग्राम केशरी प्रधान) महाप्रबंधक संलग्न: यथोक्त
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