अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
RBI/2024-2025/87 DOR.AML.REC. 49 /14.01.001/2024-25 November 06, 2024 All the Regulated Entities Dear Sir/Madam, Amendment to the Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016
RBI/2024-2025/87 DOR.AML.REC. 49 /14.01.001/2024-25 November 06, 2024 All the Regulated Entities Dear Sir/Madam, Amendment to the Master Direction - Know Your Customer (KYC) Direction, 2016
आरबीआई/2024-25/84 विवि.एएमएल.आरईसी.48 /14.06.001/2024-25 19 अक्तूबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति और दो संगठनों को नामित करना तथा अधिनियम की पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2024-25/84 विवि.एएमएल.आरईसी.48 /14.06.001/2024-25 19 अक्तूबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति और दो संगठनों को नामित करना तथा अधिनियम की पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ
आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ
आरबीआई/2024-25/80
विवि.एसटीआर.आरईसी.45/04.02.001/2024-25
09 अक्तूबर 2024
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),
प्राथमिक सहकारी (शहरी)बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक),
और एक्जिम बैंक
महोदय / महोदया,
पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/80
विवि.एसटीआर.आरईसी.45/04.02.001/2024-25
09 अक्तूबर 2024
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),
प्राथमिक सहकारी (शहरी)बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक),
और एक्जिम बैंक
महोदय / महोदया,
पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.10/11.01.005/2024-25 30 सितंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों1 का संदर्भ लें, जिनमें पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की विभिन्न श्रेणियों के लिए सोने के अलंकरणों और गहनों को गिरवी रखकर ऋण देने संबंधित विविध विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं
पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.10/11.01.005/2024-25 30 सितंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों1 का संदर्भ लें, जिनमें पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की विभिन्न श्रेणियों के लिए सोने के अलंकरणों और गहनों को गिरवी रखकर ऋण देने संबंधित विविध विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं
आरबीआई/2024-25/76 विवि.एसटीआर.आरईसी.44/04.02.001/2024-25 20 सितंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्जिम बैंक महोदया / महोदय, पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/76 विवि.एसटीआर.आरईसी.44/04.02.001/2024-25 20 सितंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्जिम बैंक महोदया / महोदय, पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/75 विवि.एएमएल.आरईसी.43 /14.06.001/2024-25 19 सितम्बर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक, 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 का संदर्भ लें जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) “सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005” की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 01 सितम्बर 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर एमडी के अनुबंध III का संदर्भ लें)।“
आरबीआई/2024-25/75 विवि.एएमएल.आरईसी.43 /14.06.001/2024-25 19 सितम्बर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक, 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 का संदर्भ लें जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) “सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005” की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 01 सितम्बर 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर एमडी के अनुबंध III का संदर्भ लें)।“
आरबीआई/2024-25/71 विवि.एसटीआर.आरईसी.41/04.02.001/2024-25 29 अगस्त 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक), और एक्ज़िम बैंक महोदय/महोदया, पोतलदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) कृपया दिनांक 22 फरवरी 2024 के परिपत्र संख्या विवि.एसटीआर.आरईसी.78/04.02.001/2023-24 द्वारा जारी अनुदेश देखें। 2. भारत सरकार ने दिनांक 28 जून 2024 के ट्रेड नोटिस संख्या 07/2024-2025 के साथ पठित दिनांक 10 जुलाई 2024 की ट्रेड नोटिस संख्या 08/2024-2025 के द्वारा पोतलदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) को दिनांक 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की अनुमति दी है। यह विस्तार 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा और 31 अगस्त 2024 को समाप्त होगा।
आरबीआई/2024-25/71 विवि.एसटीआर.आरईसी.41/04.02.001/2024-25 29 अगस्त 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक), और एक्ज़िम बैंक महोदय/महोदया, पोतलदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) कृपया दिनांक 22 फरवरी 2024 के परिपत्र संख्या विवि.एसटीआर.आरईसी.78/04.02.001/2023-24 द्वारा जारी अनुदेश देखें। 2. भारत सरकार ने दिनांक 28 जून 2024 के ट्रेड नोटिस संख्या 07/2024-2025 के साथ पठित दिनांक 10 जुलाई 2024 की ट्रेड नोटिस संख्या 08/2024-2025 के द्वारा पोतलदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) को दिनांक 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की अनुमति दी है। यह विस्तार 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा और 31 अगस्त 2024 को समाप्त होगा।
आरबीआई/2024-25/70 विवि.एएमएल.आरईसी.42/14.06.001/2024-25 27 अगस्त 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन
आरबीआई/2024-25/70 विवि.एएमएल.आरईसी.42/14.06.001/2024-25 27 अगस्त 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन
आरबीआई/2024-25/69 विवि.आरईटी.आरईसी. 40/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1999/23.13.066/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/69 विवि.आरईटी.आरईसी. 40/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1999/23.13.066/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/68 विवि.आरईटी.आरईसी.39/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 अगस्त - 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1998/23.13.066/2024-25 के द्वारा "क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/68 विवि.आरईटी.आरईसी.39/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 अगस्त - 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1998/23.13.066/2024-25 के द्वारा "क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/67 विवि.आरईटी.आरईसी.38/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय “क्रेडिट सुईस ए जी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1373/23.03.025/2024-25 के द्वारा "क्रेडिट सुईस ए जी" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/67 विवि.आरईटी.आरईसी.38/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय “क्रेडिट सुईस ए जी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1373/23.03.025/2024-25 के द्वारा "क्रेडिट सुईस ए जी" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/66 विवि.आरईटी.आरईसी.37/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रेडिट सुईस ए जी” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1372/23.03.025/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रेडिट सुईस ए जी” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/66 विवि.आरईटी.आरईसी.37/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रेडिट सुईस ए जी” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1372/23.03.025/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रेडिट सुईस ए जी” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/65 विवि.आरईटी.आरईसी.36/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1371/23.03.025/2024-25 के द्वारा “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/65 विवि.आरईटी.आरईसी.36/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1371/23.03.025/2024-25 के द्वारा “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
आरबीआई/2024-25/50 विवि.एसटीआर.आरईसी. 26/21.06.008/2024-25 10 जुलाई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया, बेसल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (ईसीएआई) कृपया बेसल III पूंजी विनियमन पर दिनांक 01 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विवि. सीएपी. आरईसी. 4/ 21.06.201/2024-25 का पैराग्राफ 6.1.2 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों के जोखिम भार के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की सूची निर्धारित की गई है।
आरबीआई/2024-25/50 विवि.एसटीआर.आरईसी. 26/21.06.008/2024-25 10 जुलाई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया, बेसल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (ईसीएआई) कृपया बेसल III पूंजी विनियमन पर दिनांक 01 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विवि. सीएपी. आरईसी. 4/ 21.06.201/2024-25 का पैराग्राफ 6.1.2 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों के जोखिम भार के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की सूची निर्धारित की गई है।
महोदया / महोदय,भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंकअधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड " को 14 मई 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 1 अप्रैल 2024 को प्रकाशित अधिसूचना डीओआर.आरईजी.एलआईसी.संख्या.S8/08.27.159/2024-25 के द्वारा हटा दिया गया है।
महोदया / महोदय,भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंकअधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड " को 14 मई 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 1 अप्रैल 2024 को प्रकाशित अधिसूचना डीओआर.आरईजी.एलआईसी.संख्या.S8/08.27.159/2024-25 के द्वारा हटा दिया गया है।
भारिबैं/2024-25/40 डीओआर.एसपीई.आरईसी.सं.24/13.03.00/2024-2025 07 जून 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/महोदय, मास्टर निदेश में संशोधन – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 कृपया 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 का पैरा 3 (ए) (i) देखें, जिसमें "थोक जमाराशि" की परिभाषा दी गई है।
भारिबैं/2024-25/40 डीओआर.एसपीई.आरईसी.सं.24/13.03.00/2024-2025 07 जून 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/महोदय, मास्टर निदेश में संशोधन – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 कृपया 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 का पैरा 3 (ए) (i) देखें, जिसमें "थोक जमाराशि" की परिभाषा दी गई है।
भा.रि.बैं./2024-25/38 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.07.160/2024-25 24 मई 2024 सभी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति यह सूचित किया जाता है कि 01 अप्रैल 2024 से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम
भा.रि.बैं./2024-25/38 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.07.160/2024-25 24 मई 2024 सभी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति यह सूचित किया जाता है कि 01 अप्रैल 2024 से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम
आरबीआई/2024-25/37 प.वि.कें.का.पीपीजी.एसईसी.2/11.01.005/2024-25 21 मई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, आंतरिक समीक्षा - अंतरिम संस्तुतियां - परिपत्रों को हटाया जाना अप्रचलित/पुराने/अनावश्यक अनुदेशों को हटाने और मौजूदा अनुदेशों को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए विनियमों की आंतरिक समीक्षा की गई। 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्र आज कारोबार की समाप्ति से हटाए जाते हैं।
आरबीआई/2024-25/37 प.वि.कें.का.पीपीजी.एसईसी.2/11.01.005/2024-25 21 मई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, आंतरिक समीक्षा - अंतरिम संस्तुतियां - परिपत्रों को हटाया जाना अप्रचलित/पुराने/अनावश्यक अनुदेशों को हटाने और मौजूदा अनुदेशों को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए विनियमों की आंतरिक समीक्षा की गई। 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्र आज कारोबार की समाप्ति से हटाए जाते हैं।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 06, 2024