अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR.REC.72/21.04.048/2024-25 March 29, 2025 All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks) All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Cooperative Banks All All-India Financial Institutions All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies) Revised norms for Government Guaranteed Security Receipts (SRs)
RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR.REC.72/21.04.048/2024-25 March 29, 2025 All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks) All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Cooperative Banks All All-India Financial Institutions All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies) Revised norms for Government Guaranteed Security Receipts (SRs)
RBI/2024-25/132 DoR.AUT.REC.71/23.67.001/2024-25 March 25, 2025 Madam/Dear Sir Gold Monetization Scheme (GMS), 2015 – Amendment Government of India, vide its press release ID 2115009 dated March 25, 2025 regarding Gold Monetization Scheme (GMS) has decided to discontinue the Medium Term and Long Term Government Deposit (MLTGD) components of GMS with effect from March 26, 2025.
RBI/2024-25/132 DoR.AUT.REC.71/23.67.001/2024-25 March 25, 2025 Madam/Dear Sir Gold Monetization Scheme (GMS), 2015 – Amendment Government of India, vide its press release ID 2115009 dated March 25, 2025 regarding Gold Monetization Scheme (GMS) has decided to discontinue the Medium Term and Long Term Government Deposit (MLTGD) components of GMS with effect from March 26, 2025.
आरबीआई/2024-25/126 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.66/21.04.018/2024-25 20 मार्च 2025 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2021: स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से वित्तीय विवरणों के लिए 'लेखांकन की टिप्पणी' में प्रकटीकरण के कुछ पहलुओं के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध II भाग ए में निर्दिष्ट तुलन पत्र के संकलन के लिए टिप्पणियों और निर्देशों पर प्रश्न और सुझाव प्राप्त हुए थे।
आरबीआई/2024-25/126 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.66/21.04.018/2024-25 20 मार्च 2025 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2021: स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से वित्तीय विवरणों के लिए 'लेखांकन की टिप्पणी' में प्रकटीकरण के कुछ पहलुओं के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध II भाग ए में निर्दिष्ट तुलन पत्र के संकलन के लिए टिप्पणियों और निर्देशों पर प्रश्न और सुझाव प्राप्त हुए थे।
आरबीआई/2024-25/123 विवि.एएमएल.आरईसी.65/14.06.001/2024-25 15 मार्च 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची मे अद्यतन: 12 प्रविष्टियों में संशोधन
आरबीआई/2024-25/123 विवि.एएमएल.आरईसी.65/14.06.001/2024-25 15 मार्च 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची मे अद्यतन: 12 प्रविष्टियों में संशोधन
आरबीआई/2024-25/121 विवि.एएमएल.आरईसी.64/14.06.001/2024-25 27 फरवरी 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन
आरबीआई/2024-25/121 विवि.एएमएल.आरईसी.64/14.06.001/2024-25 27 फरवरी 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन
आरबीआई/2024-25/120 विवि.एसटीआर.आरईसी.61/21.06.001/2024-25 25 फरवरी 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोजर – जोखिम भार की समीक्षा
आरबीआई/2024-25/120 विवि.एसटीआर.आरईसी.61/21.06.001/2024-25 25 फरवरी 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोजर – जोखिम भार की समीक्षा
RBI/2024-25/119 DOR.CRE.REC. 63/21.06.001/2024-25 February 25, 2025 All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks) excluding Payments Banks Madam / Dear Sir, Review of Risk Weights on Microfinance Loans
RBI/2024-25/119 DOR.CRE.REC. 63/21.06.001/2024-25 February 25, 2025 All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks) excluding Payments Banks Madam / Dear Sir, Review of Risk Weights on Microfinance Loans
आरबीआई/2024-25/112 विवि.केंका.एसओजी(एलईजी)सं.59/09.08.024/2024-25 11 फरवरी 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, सभी एजेंसी बैंक दिनांक 31 मार्च 2025 (सोमवार) को जनता के लिए खुले रहेंग
आरबीआई/2024-25/112 विवि.केंका.एसओजी(एलईजी)सं.59/09.08.024/2024-25 11 फरवरी 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, सभी एजेंसी बैंक दिनांक 31 मार्च 2025 (सोमवार) को जनता के लिए खुले रहेंग
आरबीआई /2024-25/111 विवि.आरईटी.आरईसी.57/12.01.001/2024-25 07 फरवरी 2025 सभी बैंक महोदया / महोदय, बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई /2024-25/111 विवि.आरईटी.आरईसी.57/12.01.001/2024-25 07 फरवरी 2025 सभी बैंक महोदया / महोदय, बैंक दर में परिवर्तन
पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.13/11.01.005/2024-25 17 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) [पर्यवेक्षित संस्थान] महोदया/महोदय नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान सुलभ करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और जमा स्वीकार करने
पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.13/11.01.005/2024-25 17 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) [पर्यवेक्षित संस्थान] महोदया/महोदय नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान सुलभ करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और जमा स्वीकार करने
आरबीआई/2024-25/100 विवि.एसटीआर.आरईसी.54/21.04.048/2024-25 31 दिसंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
आरबीआई/2024-25/100 विवि.एसटीआर.आरईसी.54/21.04.048/2024-25 31 दिसंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
आरबीआई /2024-25/ 95
विवि.आरईटी.आरईसी.52/12.01.001/2024-25 06 दिसंबर 2024 सभी बैंक
महोदया / महोदय,आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण
आरबीआई /2024-25/ 95
विवि.आरईटी.आरईसी.52/12.01.001/2024-25 06 दिसंबर 2024 सभी बैंक
महोदया / महोदय,आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण
आरबीआई/2024-25/94 विवि.एसपीई.आरईसी.सं.51/13.03.00/2024-2025 06 दिसंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी भुगतान बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/डीसीसीबी/राज्य सहकारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] जमाराशियों पर ब्याज दरें कृपया दिनांक 06 दिसंबर 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 2 के साथ पठित, समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 03 मार्च, 2016 के जमाराशियों में ब्याज दर पर मास्टर निदेश (एमडी) की धारा 19 और 12 मई 2016 के सहकारी बैंकों पर मास्टर निदेश- जमाराशियों पर ब्याज दर की धारा 18 में निहित एफसीएनआर(बी) जमाराशियों में ब्याज दरों पर अनुदेशों को देखें।
आरबीआई/2024-25/94 विवि.एसपीई.आरईसी.सं.51/13.03.00/2024-2025 06 दिसंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी भुगतान बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/डीसीसीबी/राज्य सहकारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] जमाराशियों पर ब्याज दरें कृपया दिनांक 06 दिसंबर 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 2 के साथ पठित, समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 03 मार्च, 2016 के जमाराशियों में ब्याज दर पर मास्टर निदेश (एमडी) की धारा 19 और 12 मई 2016 के सहकारी बैंकों पर मास्टर निदेश- जमाराशियों पर ब्याज दर की धारा 18 में निहित एफसीएनआर(बी) जमाराशियों में ब्याज दरों पर अनुदेशों को देखें।
आरबीआई/2024-25/92 विवि. एएमएल.आरईसी.50 /14.06.001/2024-25 04 दिसंबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 03 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (06 नवंबर 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें। निर्दिष्ट पैरा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”
आरबीआई/2024-25/92 विवि. एएमएल.आरईसी.50 /14.06.001/2024-25 04 दिसंबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 03 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (06 नवंबर 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें। निर्दिष्ट पैरा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”
आरबीआई/2024-25/91 DoS.CO.PPG.SEC.12/11.01.005/2024-25 02 दिसंबर 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) महोदया / महोदय, बैंकों में निष्क्रिय खाते / अदावी जमाराशि उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 जनवरी 2024 के परिपत्र DOR.SOG (LEG).REC/64/09.08.024/2023-24 का संदर्भ ग्रहण करें। इसमें बैंकों से अन्य बातों के अलावा बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे ऐसे खातों/जमाराशियों की वार्षिक समीक्षा करें जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं हुआ है; छात्रवृत्ति राशि और/या सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)/इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) जमा करने के लिए खोले गए खातों को कोर बैंकिंग समाधान से अलग करें ताकि ऐसे खातों के निष्क्रिय हो जाने पर भी डीबीटी जमा करने में सुविधा हो; और इन खातों/जमाराशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाएं। इसमें ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश, बैंकों द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान जैसे ग्राहक जागरूकता उपाय भी शामिल हैं और ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी बैंकों की वेबसाइटों और शाखाओं पर प्रदर्शित करनी है।
आरबीआई/2024-25/91 DoS.CO.PPG.SEC.12/11.01.005/2024-25 02 दिसंबर 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) महोदया / महोदय, बैंकों में निष्क्रिय खाते / अदावी जमाराशि उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 जनवरी 2024 के परिपत्र DOR.SOG (LEG).REC/64/09.08.024/2023-24 का संदर्भ ग्रहण करें। इसमें बैंकों से अन्य बातों के अलावा बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे ऐसे खातों/जमाराशियों की वार्षिक समीक्षा करें जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं हुआ है; छात्रवृत्ति राशि और/या सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)/इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) जमा करने के लिए खोले गए खातों को कोर बैंकिंग समाधान से अलग करें ताकि ऐसे खातों के निष्क्रिय हो जाने पर भी डीबीटी जमा करने में सुविधा हो; और इन खातों/जमाराशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाएं। इसमें ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश, बैंकों द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान जैसे ग्राहक जागरूकता उपाय भी शामिल हैं और ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी बैंकों की वेबसाइटों और शाखाओं पर प्रदर्शित करनी है।
आरबीआई/2024-2025/87 विवि.एएमएल.आरईसी. 49/14.01.001/2024-25 06 नवंबर 2024 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
आरबीआई/2024-2025/87 विवि.एएमएल.आरईसी. 49/14.01.001/2024-25 06 नवंबर 2024 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
आरबीआई/2024-25/84 विवि.एएमएल.आरईसी.48 /14.06.001/2024-25 19 अक्तूबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति और दो संगठनों को नामित करना तथा अधिनियम की पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2024-25/84 विवि.एएमएल.आरईसी.48 /14.06.001/2024-25 19 अक्तूबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति और दो संगठनों को नामित करना तथा अधिनियम की पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ
आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ
आरबीआई/2024-25/80
विवि.एसटीआर.आरईसी.45/04.02.001/2024-25
09 अक्तूबर 2024
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),
प्राथमिक सहकारी (शहरी)बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक),
और एक्जिम बैंक
महोदय / महोदया,
पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/80
विवि.एसटीआर.आरईसी.45/04.02.001/2024-25
09 अक्तूबर 2024
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),
प्राथमिक सहकारी (शहरी)बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक),
और एक्जिम बैंक
महोदय / महोदया,
पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.10/11.01.005/2024-25 30 सितंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों1 का संदर्भ लें, जिनमें पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की विभिन्न श्रेणियों के लिए सोने के अलंकरणों और गहनों को गिरवी रखकर ऋण देने संबंधित विविध विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं
पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.10/11.01.005/2024-25 30 सितंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों1 का संदर्भ लें, जिनमें पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की विभिन्न श्रेणियों के लिए सोने के अलंकरणों और गहनों को गिरवी रखकर ऋण देने संबंधित विविध विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं
आरबीआई/2024-25/76 विवि.एसटीआर.आरईसी.44/04.02.001/2024-25 20 सितंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्जिम बैंक महोदया / महोदय, पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/76 विवि.एसटीआर.आरईसी.44/04.02.001/2024-25 20 सितंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्जिम बैंक महोदया / महोदय, पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/75 विवि.एएमएल.आरईसी.43 /14.06.001/2024-25 19 सितम्बर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक, 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 का संदर्भ लें जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) “सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005” की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 01 सितम्बर 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर एमडी के अनुबंध III का संदर्भ लें)।“
आरबीआई/2024-25/75 विवि.एएमएल.आरईसी.43 /14.06.001/2024-25 19 सितम्बर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक, 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 का संदर्भ लें जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) “सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005” की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 01 सितम्बर 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर एमडी के अनुबंध III का संदर्भ लें)।“
आरबीआई/2024-25/71 विवि.एसटीआर.आरईसी.41/04.02.001/2024-25 29 अगस्त 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक), और एक्ज़िम बैंक महोदय/महोदया, पोतलदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) कृपया दिनांक 22 फरवरी 2024 के परिपत्र संख्या विवि.एसटीआर.आरईसी.78/04.02.001/2023-24 द्वारा जारी अनुदेश देखें। 2. भारत सरकार ने दिनांक 28 जून 2024 के ट्रेड नोटिस संख्या 07/2024-2025 के साथ पठित दिनांक 10 जुलाई 2024 की ट्रेड नोटिस संख्या 08/2024-2025 के द्वारा पोतलदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) को दिनांक 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की अनुमति दी है। यह विस्तार 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा और 31 अगस्त 2024 को समाप्त होगा।
आरबीआई/2024-25/71 विवि.एसटीआर.आरईसी.41/04.02.001/2024-25 29 अगस्त 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक), और एक्ज़िम बैंक महोदय/महोदया, पोतलदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) कृपया दिनांक 22 फरवरी 2024 के परिपत्र संख्या विवि.एसटीआर.आरईसी.78/04.02.001/2023-24 द्वारा जारी अनुदेश देखें। 2. भारत सरकार ने दिनांक 28 जून 2024 के ट्रेड नोटिस संख्या 07/2024-2025 के साथ पठित दिनांक 10 जुलाई 2024 की ट्रेड नोटिस संख्या 08/2024-2025 के द्वारा पोतलदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) को दिनांक 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की अनुमति दी है। यह विस्तार 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा और 31 अगस्त 2024 को समाप्त होगा।
आरबीआई/2024-25/70 विवि.एएमएल.आरईसी.42/14.06.001/2024-25 27 अगस्त 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन
आरबीआई/2024-25/70 विवि.एएमएल.आरईसी.42/14.06.001/2024-25 27 अगस्त 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन
आरबीआई/2024-25/69 विवि.आरईटी.आरईसी. 40/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1999/23.13.066/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/69 विवि.आरईटी.आरईसी. 40/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1999/23.13.066/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/68 विवि.आरईटी.आरईसी.39/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 अगस्त - 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1998/23.13.066/2024-25 के द्वारा "क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/68 विवि.आरईटी.आरईसी.39/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 अगस्त - 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1998/23.13.066/2024-25 के द्वारा "क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/67 विवि.आरईटी.आरईसी.38/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय “क्रेडिट सुईस ए जी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1373/23.03.025/2024-25 के द्वारा "क्रेडिट सुईस ए जी" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/67 विवि.आरईटी.आरईसी.38/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय “क्रेडिट सुईस ए जी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1373/23.03.025/2024-25 के द्वारा "क्रेडिट सुईस ए जी" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/66 विवि.आरईटी.आरईसी.37/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रेडिट सुईस ए जी” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1372/23.03.025/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रेडिट सुईस ए जी” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/66 विवि.आरईटी.आरईसी.37/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रेडिट सुईस ए जी” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1372/23.03.025/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रेडिट सुईस ए जी” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/65 विवि.आरईटी.आरईसी.36/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1371/23.03.025/2024-25 के द्वारा “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/65 विवि.आरईटी.आरईसी.36/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1371/23.03.025/2024-25 के द्वारा “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
भा.रि.बैंक/2024-25/51 DoS.CO.PPG/SEC.4/11.01.005/2024-25 12 जुलाई, 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी विदेशी बैंक महोदया / महोदय, परिपत्रों को वापस लेना – आंतरिक समीक्षा अप्रचलित अनुदेशों को हटाने तथा मौजूदा दिशा-निर्देशों को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए परिपत्रों की आंतरिक समीक्षा की गई है। 2. इस संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार की समाप्ति से वापस ले लिया जाए। भवदीय, (तरुण सिंह) मुख्य महाप्रबंधक संलग्नक: यथोक्त
भा.रि.बैंक/2024-25/51 DoS.CO.PPG/SEC.4/11.01.005/2024-25 12 जुलाई, 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी विदेशी बैंक महोदया / महोदय, परिपत्रों को वापस लेना – आंतरिक समीक्षा अप्रचलित अनुदेशों को हटाने तथा मौजूदा दिशा-निर्देशों को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए परिपत्रों की आंतरिक समीक्षा की गई है। 2. इस संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार की समाप्ति से वापस ले लिया जाए। भवदीय, (तरुण सिंह) मुख्य महाप्रबंधक संलग्नक: यथोक्त
आरबीआई/2024-25/50 विवि.एसटीआर.आरईसी. 26/21.06.008/2024-25 10 जुलाई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया, बेसल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (ईसीएआई) कृपया बेसल III पूंजी विनियमन पर दिनांक 01 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विवि. सीएपी. आरईसी. 4/ 21.06.201/2024-25 का पैराग्राफ 6.1.2 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों के जोखिम भार के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की सूची निर्धारित की गई है।
आरबीआई/2024-25/50 विवि.एसटीआर.आरईसी. 26/21.06.008/2024-25 10 जुलाई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया, बेसल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (ईसीएआई) कृपया बेसल III पूंजी विनियमन पर दिनांक 01 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विवि. सीएपी. आरईसी. 4/ 21.06.201/2024-25 का पैराग्राफ 6.1.2 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों के जोखिम भार के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की सूची निर्धारित की गई है।
महोदया / महोदय,भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंकअधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड " को 14 मई 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 1 अप्रैल 2024 को प्रकाशित अधिसूचना डीओआर.आरईजी.एलआईसी.संख्या.S8/08.27.159/2024-25 के द्वारा हटा दिया गया है।
महोदया / महोदय,भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंकअधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड " को 14 मई 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 1 अप्रैल 2024 को प्रकाशित अधिसूचना डीओआर.आरईजी.एलआईसी.संख्या.S8/08.27.159/2024-25 के द्वारा हटा दिया गया है।
भारिबैं/2024-25/40 डीओआर.एसपीई.आरईसी.सं.24/13.03.00/2024-2025 07 जून 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/महोदय, मास्टर निदेश में संशोधन – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 कृपया 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 का पैरा 3 (ए) (i) देखें, जिसमें "थोक जमाराशि" की परिभाषा दी गई है।
भारिबैं/2024-25/40 डीओआर.एसपीई.आरईसी.सं.24/13.03.00/2024-2025 07 जून 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/महोदय, मास्टर निदेश में संशोधन – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 कृपया 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 का पैरा 3 (ए) (i) देखें, जिसमें "थोक जमाराशि" की परिभाषा दी गई है।
भा.रि.बैं./2024-25/38 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.07.160/2024-25 24 मई 2024 सभी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति यह सूचित किया जाता है कि 01 अप्रैल 2024 से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम
भा.रि.बैं./2024-25/38 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.07.160/2024-25 24 मई 2024 सभी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति यह सूचित किया जाता है कि 01 अप्रैल 2024 से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम
आरबीआई/2024-25/37 प.वि.कें.का.पीपीजी.एसईसी.2/11.01.005/2024-25 21 मई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, आंतरिक समीक्षा - अंतरिम संस्तुतियां - परिपत्रों को हटाया जाना अप्रचलित/पुराने/अनावश्यक अनुदेशों को हटाने और मौजूदा अनुदेशों को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए विनियमों की आंतरिक समीक्षा की गई। 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्र आज कारोबार की समाप्ति से हटाए जाते हैं।
आरबीआई/2024-25/37 प.वि.कें.का.पीपीजी.एसईसी.2/11.01.005/2024-25 21 मई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, आंतरिक समीक्षा - अंतरिम संस्तुतियां - परिपत्रों को हटाया जाना अप्रचलित/पुराने/अनावश्यक अनुदेशों को हटाने और मौजूदा अनुदेशों को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए विनियमों की आंतरिक समीक्षा की गई। 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्र आज कारोबार की समाप्ति से हटाए जाते हैं।
आरबीआई/2024-25/33 डीओआर.सीआरई.आरईसी.22/21.03.054/2024-25 03 मई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदया/ महोदय, पूंजी बाजार में बैंकों का एक्सपोजर - अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताएँ (आईपीसी) जारी करना
आरबीआई/2024-25/33 डीओआर.सीआरई.आरईसी.22/21.03.054/2024-25 03 मई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदया/ महोदय, पूंजी बाजार में बैंकों का एक्सपोजर - अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताएँ (आईपीसी) जारी करना
आरबीआई/2024-25/31 विवि.ओआरजी.आरईसी.21/14.10.001/2024-25 अप्रैल 30, 2024 1. उद्देश्य
आरबीआई/2024-25/31 विवि.ओआरजी.आरईसी.21/14.10.001/2024-25 अप्रैल 30, 2024 1. उद्देश्य
आरबीआई/2024-25/30 पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.1/11.01.005/2024-25 29 अप्रैल 2024 भुगतान बैंकों के अतिरिक्त सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (माइक्रोफाइनेंस संस्थान और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता-ब्याज लगाना
आरबीआई/2024-25/30 पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.1/11.01.005/2024-25 29 अप्रैल 2024 भुगतान बैंकों के अतिरिक्त सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (माइक्रोफाइनेंस संस्थान और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता-ब्याज लगाना
आरबीआई/2024-25/29 विवि.एएमएल.आरईसी.19/14.06.001/2024-25 26 अप्रैल 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें। निर्धिस्ट धारा के अनुसार यह सूचित किया गया है की "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”
आरबीआई/2024-25/29 विवि.एएमएल.आरईसी.19/14.06.001/2024-25 26 अप्रैल 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें। निर्धिस्ट धारा के अनुसार यह सूचित किया गया है की "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”
आरबीआई /2024-25/28 विवि.एलआईसी.आरईसी.20/16.13.218/2024-25 26 अप्रैल 2024 सभी लघु वित्त बैंक महोदया/ महोदय, लघु वित्त बैंकों का सार्वभौमिक बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन कृपया 05 दिसंबर 2019 के "निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश" का पैराग्राफ 14 देखें, जो कि लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बैंकों में परिवर्तित होने के लिए एक परिवर्तन पथ प्रदान करता है। इस तरह का रूपांतरण एसएफबी द्वारा यूनिवर्सल बैंकों पर लागू न्यूनतम भुगतान पूंजी/निवल मूल्य की आवश्यकता को पूरा करने, न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए एसएफबी के रूप में कार्यनिष्पादन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड और आरबीआई के समुचित सावधानी कार्यप्रणाली के अधीन होगा।
आरबीआई /2024-25/28 विवि.एलआईसी.आरईसी.20/16.13.218/2024-25 26 अप्रैल 2024 सभी लघु वित्त बैंक महोदया/ महोदय, लघु वित्त बैंकों का सार्वभौमिक बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन कृपया 05 दिसंबर 2019 के "निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश" का पैराग्राफ 14 देखें, जो कि लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बैंकों में परिवर्तित होने के लिए एक परिवर्तन पथ प्रदान करता है। इस तरह का रूपांतरण एसएफबी द्वारा यूनिवर्सल बैंकों पर लागू न्यूनतम भुगतान पूंजी/निवल मूल्य की आवश्यकता को पूरा करने, न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए एसएफबी के रूप में कार्यनिष्पादन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड और आरबीआई के समुचित सावधानी कार्यप्रणाली के अधीन होगा।
भा.रि.बैं./2024-25/26 विवि.आरईटी.आरईसी. 18 /12.07.160/2024-25 25 अप्रैल, 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "एबी बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "एबी बैंक पीएलसी” करना
भा.रि.बैं./2024-25/26 विवि.आरईटी.आरईसी. 18 /12.07.160/2024-25 25 अप्रैल, 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "एबी बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "एबी बैंक पीएलसी” करना
आरबीआई/2024-25/23विवि.एमआरजी.आरईसी.15/00-00-018/2024-25 कृपया 05 अप्रैल 2024 को वर्ष 2024-25 के द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के तहत जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 4 के साथ 06 अक्तूबर, 2016 को जारी 'लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश' के पैराग्राफ 1.10 का संदर्भ ग्रहण करें।
आरबीआई/2024-25/23विवि.एमआरजी.आरईसी.15/00-00-018/2024-25 कृपया 05 अप्रैल 2024 को वर्ष 2024-25 के द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के तहत जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 4 के साथ 06 अक्तूबर, 2016 को जारी 'लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश' के पैराग्राफ 1.10 का संदर्भ ग्रहण करें।
भा.रि.बैं./2024-25/21 विवि.एएमएल.आरईसी.14 /14.06.001/2024-25 16 अप्रैल 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य र्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी तिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन)
भा.रि.बैं./2024-25/21 विवि.एएमएल.आरईसी.14 /14.06.001/2024-25 16 अप्रैल 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य र्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी तिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन)
आरबीआई/2024-25/18 विवि.एसटीआर.आरईसी.13 /13.03.00/2024-25 15 अप्रैल 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, भुगतान बैंक के अतिरिक्त)सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) ऋणों और अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)
आरबीआई/2024-25/18 विवि.एसटीआर.आरईसी.13 /13.03.00/2024-25 15 अप्रैल 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, भुगतान बैंक के अतिरिक्त)सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) ऋणों और अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)
आरबीआई/2024-25/16 विवि.आरईटी.आरईसी.12/12.01.001/2024-25 अप्रैल 15, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, सीआईएमएस प्रोजेक्ट कार्यान्वयन - सीआईएमएस पोर्टल पर सांविधिक रिटर्न (फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX) प्रस्तुत करना मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर 2023 को अद्यतन) के पैरा 29 के संदर्भ में, बैंक एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में सांविधिक फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX (अदावी जमाराशि) रिटर्न प्रस्तुत करते हैं।
आरबीआई/2024-25/16 विवि.आरईटी.आरईसी.12/12.01.001/2024-25 अप्रैल 15, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, सीआईएमएस प्रोजेक्ट कार्यान्वयन - सीआईएमएस पोर्टल पर सांविधिक रिटर्न (फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX) प्रस्तुत करना मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर 2023 को अद्यतन) के पैरा 29 के संदर्भ में, बैंक एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में सांविधिक फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX (अदावी जमाराशि) रिटर्न प्रस्तुत करते हैं।
भा.रि.बैं./2024-25/15 विवि.आरईटी.आरईसी.11/12.07.160/2024-25 10 अप्रैल, 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "सोनाली बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "सोनाली बैंक पीएलसी” करना
भा.रि.बैं./2024-25/15 विवि.आरईटी.आरईसी.11/12.07.160/2024-25 10 अप्रैल, 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "सोनाली बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "सोनाली बैंक पीएलसी” करना
भा.रि.बैं./2024-25/14 विवि.आरईटी.आरईसी.10/12.07.160/2024-25 05 अप्रैल , 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
भा.रि.बैं./2024-25/14 विवि.आरईटी.आरईसी.10/12.07.160/2024-25 05 अप्रैल , 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
आरबीआई/विवि/2023-24/140 विवि.एसटीआर.आरईसी. 85/21.04.048/2023-24 27 मार्च, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश
आरबीआई/विवि/2023-24/140 विवि.एसटीआर.आरईसी. 85/21.04.048/2023-24 27 मार्च, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश
Reserve Bank of India is entrusted with regulating the currency and credit system of the country to its advantage so as to maintain stability of the financial system. To this end, Reserve Bank prescribes necessary regulatory framework for its Regulated Entities (REs). With the growth of the REs in terms of number as well as scale of operations, increase in adoption of innovative technologies and enhanced customer outreach, a need is felt to develop better industry standards for self-regulation.
Reserve Bank of India is entrusted with regulating the currency and credit system of the country to its advantage so as to maintain stability of the financial system. To this end, Reserve Bank prescribes necessary regulatory framework for its Regulated Entities (REs). With the growth of the REs in terms of number as well as scale of operations, increase in adoption of innovative technologies and enhanced customer outreach, a need is felt to develop better industry standards for self-regulation.
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मार्च 29, 2025