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मार्च 17, 2025
फरवरी 2025 के लिए समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज फरवरी 2025 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

मार्च 17, 2025
17 मार्च 2025 को आयोजित दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी का परिणाम

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,06,148 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,013 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.26 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 93.88

मार्च 17, 2025
दिनांक 13 मार्च 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 9,053.07 6.17 5.25-6.60 I. मांग मुद्रा 1,350.85 6.04 5.25-6.40 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,405.60 6.08 5.50-6.25 III. बाज़ार रेपो 2,329.72 6.13 6.00-6.45 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,966.90 6.46 6.40-6.60

मार्च 15, 2025
इंडसइंड बैंक लिमिटेड पर वक्तव्य

कतिपय क्षेत्रों में इंडसइंड बैंक लिमिटेड से संबंधित कुछ आशंकाएं हैं, जो संभवतः बैंक से संबंधित हाल की घटनाओं से उत्पन्न हुई हैं।भारतीय रिज़र्व बैंक यह सूचित करता है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है और बैंक की वित्तीय स्थिति संतोषजनक बनी हुई है।

मार्च 14, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां* (₹करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 8 मार्च 28 फरवरी 7 मार्च सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 9259 22937 39684 16747 30425 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

मार्च 13, 2025
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत अंतिम मोचन – 17 मार्च 2025 को देय एसजीबी 2016-17 शृंखला IV के अंतिम मोचन के लिए मोचन मूल्य

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 23 फरवरी 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(16)-डब्ल्यूएंडएम/2016 (एसजीबी 2016-17 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 17 मार्च 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड की चुकौती, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख से आठ वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला की अंतिम मोचन तिथि 17 मार्च 2025 होगी।

मार्च 13, 2025
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 17 मार्च 2025 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2019-20 की शृंखला IV)

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 मई 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 17 सितंबर 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की देय तिथि 17 मार्च 2025 होगी।

मार्च 13, 2025
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹40,120 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं.    राज्य    जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़)    अतिरिक्त उधार (ग्रीनशू) विकल्प (₹ करोड़)    अवधि (वर्ष)    नीलामी का प्रकार 1.    छत्तीसगढ़    1000    -    07 वर्ष और 06 महीने    प्रतिफल 2000    -    08 वर्ष और 06 महीने    प्रतिफल 2000    -    09 वर्ष और 06 महीने    प्रतिफल 2.    झारखंड    1500    -    03    प्रतिफल 3.    मध्य प्रदेश    2000    -    07    प्रतिफल 2000    -    21    प्रतिफल 2000    -    24    प्रतिफल 

मार्च 13, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मार्च 2025 के आदेश द्वारा एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 [सीआईसी (आर) अधिनियम] और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी नियमावली, 2006 [सीआईसी नियमावली] के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह

मार्च 13, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मार्च 2025 के आदेश द्वारा जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3.10 लाख (तीन लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 23, 2025

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