लिस्ट देखें - आरबीआई - Reserve Bank of India
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.4102 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4797%) 96.8153 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5970%) 93.8253 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5991%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 563,557.45 6.65 5.10-6.85 I. मांग मुद्रा 9,130.51 6.65 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 408,209.20 6.66 6.45-6.80 III. बाज़ार रेपो 145,104.74 6.61 6.00-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,113.00 6.75 6.70-6.85 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 281.00 6.65 6.00-6.90 II. मीयादी मुद्रा@@ 501.50 - 6.45-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो 657.00 6.70 6.60-6.75 IV. बाज़ार रेपो 874.20 6.66 6.62-6.80 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/ 2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 23 अक्तूबर 2017) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला II - जारी करने की तारीख 23 अक्तूबर 2018) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की देय तिथि 23 अक्तूबर 2024 होगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
22 अक्तूबर 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) बिहार 2033 छतीसगढ़ 2033 गोवा 2034 कर्नाटक 2035 अधिसूचित राशि 2000 1000 100 4000 अवधि 9 14 फरवरी 2024 को जारी 7.46% छत्तीसगढ़ 2033 का पुनर्निर्गम 10 11 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 56 23 18 141 (ii) राशि 4750 2585 730 15490.500 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.11 102.09/7.1199 7.12 7.10 स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 5 6 6 14 (ii) राशि 1925.848 989.857 95.346 3724.840
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, द्वारा दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को दिनांक 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 22 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON/D-34/12-23-112/2024-2025 के माध्यम से दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्राधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों की सचेतक सूची में निम्नलिखित संस्थाओं/ प्लेटफार्मों/ वेबसाइटों को जोड़ा है। अद्यतित सचेतक सूची यहां उपलब्ध है।
क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 बिहार 2000 2000 7.11 9 2 छत्तीसगढ़ 1000 1000 102.09 / 7.1199 14 फरवरी 2024 को जारी 7.46% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम 3 गोवा 100 100 7.12 10 4 कर्नाटक 4000 4000 7.10 11 5 तमिलनाडु 1000 1000 7.00 5 कुल 8100 8100
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 540,586.51 6.46 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 9,384.15 6.50 5.10-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 373,248.65 6.46 6.30-6.85 III. बाज़ार रेपो 156,933.71 6.46 5.00-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,020.00 6.56 6.54-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 141.30 6.38 6.20-6.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 567.50 - 6.65-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो 713.00 6.62 6.43-6.74 IV. बाज़ार रेपो 1,042.10 6.63 6.60-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा फैमिली होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 03, 2025