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क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 गुजरात 1500 1500 6.82 03 2 हिमाचल प्रदेश 600 600 7.08 10 3 कर्नाटक 2000 2000 7.08 10 2000 2000 7.09 11
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर-दिसंबर 2024 की संदर्भ अवधि के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के त्रैमासिक औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) के 108वें दौर की शुरुआत की है। इस सर्वेक्षण में वर्तमान तिमाही (2024-25 की तीसरी तिमाही) के लिए कारोबारी मनोभाव और आगामी तिमाही (2024-25 की चौथी तिमाही) के लिए प्रत्याशाओं का आकलन किया जाता है, जो मांग की स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार की स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों पर आधारित होता है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2025-26 की पहली तिमाही और 2025-26 की दूसरी तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों से संबंधित संभावना को भी शामिल किया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर-दिसंबर 2024 की संदर्भ अवधि के लिए तिमाही सेवाएं और मूलभूत सुविधा संभावना सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 43वें दौर की शुरुआत की। यह सर्वेक्षण मांग स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों के आधार पर भारत में सेवाओं और मूलभूत सुविधा क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों की वर्तमान तिमाही (2024-25 की तीसरी तिमाही) के लिए कारोबारी स्थिति तथा आगामी तिमाही (2024-25 की चौथी तिमाही) के लिए उनकी संभावना का आकलन करता है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2025-26 की पहली तिमाही और 2025-26 की दूसरी तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों से संबंधित संभावना को भी शामिल किया गया है।
अवधि 2-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 26,060 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 26,060 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सितंबर 2024 माह के लिए स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 15 अक्तूबर 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 2 पूर्वाह्न 11:00 से पूर्वाह्न 11:30 17 अक्तूबर 2024 (गुरुवार)
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 532,740.60 6.26 4.50-6.50 I. मांग मुद्रा 10,988.08 6.42 5.10-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 369,234.60 6.24 6.20-6.45 III. बाज़ार रेपो 151,494.92 6.29 4.50-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,023.00 6.40 6.39-6.45 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 284.80 6.30 5.50-6.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 704.00 - 6.65-7.25 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,065.00 6.35 6.35-6.35 IV. बाज़ार रेपो 352.39 6.45 6.36-6.55 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना एफ.सं.4(7)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला V - जारी करने की तारीख 15 अक्तूबर 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की देय तिथि 15 अक्तूबर 2024 होगी।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹33,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.02% जीएस 2031 18 जून 2031 10,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 14 अक्तूबर 2024 18 अक्तूबर 2024 (शुक्रवार) 21 अक्तूबर 2024 (सोमवार) 2 7.23% जीएस 2039 15 अप्रैल 2039 13,000 3 7.09% जीएस 2054 5 अगस्त 2054 10,000 कुल 33,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करना - प्रावधानीकरण आस्ति वर्गीकरण और एकपोजर सीमा' तथा 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹14.00 लाख (चौदह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 03, 2025