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फ़रवरी 27, 2026
सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ

6.48% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि ₹32,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट ऑफ पर निहित प्रतिफल 98.36 / 6.7134% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹32,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य

फ़रवरी 27, 2026
हिंदी सामग्री शीघ्र ही अद्यतन की जाएगी।
Result of Underwriting Auction conducted on February 27, 2026

In the underwriting auction conducted on February 27, 2026, for Additional Competitive Underwriting (ACU) of the undernoted Government security, the Reserve Bank of India

फ़रवरी 27, 2026
दिनांक 26 फरवरी 2026 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,65,515.84 4.89 3.00-6.10 I. मांग मुद्रा 13,132.07 5.08 4.50-5.20 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,64,277.75 4.90 4.80-5.02 III. बाज़ार रेपो 1,83,308.92 4.87 3.00-5.22 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 4,797.10 5.13 5.10-6.10 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 113.60 5.03 4.85-5.10

फ़रवरी 26, 2026
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹43,130 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीनशू विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. असम 1000 - 09 प्रतिफल 2. छत्तीसगढ़ 1000 - 12 प्रतिफल 1000 - 17 प्रतिफल 3. गुजरात 1000 500 06 वर्ष और 06 माह प्रतिफल 1000

फ़रवरी 26, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 26, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुंटूर वुमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

      भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि गुंटूर वुमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 26, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बेलगावी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि बेलगावी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करने तथा आरबीआई द्वारा जारी ‘स्वर्ण ऋण – एकमुश्त पुनर्भुगतान’ और ‘वाणिज्यिक स्थावर संपदा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 26, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रकासपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि प्रकासपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 26, 2026
डिजिटल/साइबर धोखाधड़ी पर कार्यशाला

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 और 25 फरवरी 2026 को रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में कार्यपालक निदेशकों और 60 प्रमुख बैंकों के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रमुखों के लिए डिजिटल/साइबर धोखाधड़ी पर कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला साइबर-सक्षम धोखाधड़ी की घटनाओं और उनकी पेचीदगी से निपटने के लिए बैंकों के साथ जारी रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी और विकासात्मक

फ़रवरी 26, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विटा मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विटा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 13 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, विटा मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विटा, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक’ और ‘उचित उधार पद्धति- ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.10 लाख (तीन लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: फ़रवरी 27, 2026

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