लिस्ट देखें - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अगस्त 2025 माह के लिए स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि 10,000 6,000 5,000 II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 109 87 72 (ii) राशि 27,611.100 14,244.020 13,659.750 III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.6461 97.2753 94.6491 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5050%) (परिपक्वता प्रतिफल: 5.6174%) (परिपक्वता प्रतिफल: 5.6689%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां
अवधि अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹10,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.6461 (परिपक्वता प्रतिफल:5.5050%) 97.2753 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.6174%) 94.6491 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.6689%)
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, बुधवार, 10 सितंबर 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,47,888.66 5.30 4.75-6.40 I. मांग मुद्रा 19,721.84 5.35 4.75-5.45 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,30,170.75 5.28 5.00-5.34 III. बाज़ार रेपो 1,95,504.52 5.33 4.75-5.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,491.55 5.52 5.41-6.40
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि मणिपुर वुमेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक(यूसीबी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹1.60 लाख (एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा त्रिपुरा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 अगस्त 2025 – 8 अगस्त 2025 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए। सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में स्थिति तारीख व्यापारी अंतर-बैंक एफ़सीवाई/ आईएनआर एफ़सीवाई / एफ़सीवाई एफ़सीवाई/ आईएनआर एफ़सीवाई / एफ़सीवाई स्पॉट वायदा वायदा रद्द स्पॉट वायदा वायदा रद्द स्पॉट स्वैप वायदा स्पॉट स्वैप वायदा
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 11, 2025