अवधि 7- दिवसीय अधिसूचित राशि ( ₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 16,363 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 16,363 कट-ऑफ दर (%) 5.51 भारित औसत दर (%) 5.51 कट-ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 21 नवंबर 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं: प्रतिभूति का नाम प्रतिभूति का नाम (₹ करोड़) न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी की स्वीकृत राशि (₹ करोड़) हामीदारी की कुल राशि (₹ करोड़) एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति ₹100) 6.01% जीएस 2030
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,48,360.51 5.30 4.25-6.35 I. मांग मुद्रा 17,968.42 5.41 4.75-5.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,18,721.15 5.27 5.00-5.33 III. बाज़ार रेपो 2,08,693.44 5.36 4.25-5.65 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,977.50 5.43 5.35-6.35 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 326.50 5.42 5.00-5.50
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 21 नवंबर 2025, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिथा, मद्दुर, मंड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 13 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा ग्लोमोर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ओडिशा (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – मान आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ संबंधी कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उपधारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 14 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि नवादा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन तथा आरबीआई द्वारा जारी ' सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी)
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 12 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा श्री बसवेश्वर सहकारी बैंक नियमिथा, बागलकोट, कर्नाटक (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – यूसीबी’ तथा ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंकों – जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 12 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ' अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/-
भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूति की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 19, 2025