लिस्ट देखें - आरबीआई - Reserve Bank of India
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,87,112.89 6.14 3.00-6.46 I. मांग मुद्रा 13,209.17 6.20 5.15-6.35 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,14,106.80 6.10 5.60-6.26 III. बाज़ार रेपो 1,58,230.02 6.23 3.00-6.40 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,566.90 6.45 6.45-6.46
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, गोकक को दिनांक 26 सितंबर 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S4800/12-23-151/2024-2025 के माध्यम से 27 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
दिनांक 6 फरवरी 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद 1(x) के अनुसार, एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को दिनांक 6 फरवरी 2020 के वर्तमान चलनिधि प्रबंधन ढांचे के अंतर्गत सभी एकदिवसीय चलनिधि प्रबंधन परिचालनों (सीमांत स्थायी सुविधा को छोड़कर) में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। एसपीडी को मामला-दर-मामला आधार पर दीर्घावधि परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) परिचालनों और दैनिक वीआरआर जैसे अन्य परिचालनों में भी भाग लेने की अनुमति दी गई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा पंजाब एंड सिंध बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलएलसी) - रिपोर्टिंग में संशोधन' के साथ पठित 'सभी बैंकों में बड़े सामान्य एक्सपोज़र के एक केंद्रीय भंडार का निर्माण' और 'वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच – सामान्य बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹68.20 लाख (अड़सठ लाख बीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹75.00 लाख (पचहत्तर लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट लिमिटेड (कंपनी) पर ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में उल्लिखित ‘लाभांश की घोषणा’ से संबंधित
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा। 2. चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 मार्च 2025 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडआई के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 2025-26 के दौरान मौद्रिक नीति समिति की बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की जाएंगी:
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 95 121 117 (ii) राशि ₹27422.500 करोड़ ₹43554 करोड़ ₹41076.550 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.4005 96.8523 93.9390 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5199%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5179%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4698%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 30, 2025