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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नैशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (कर्नाटक) का कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 6 जनवरी 2025 से लागू होगी। दि नैशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (कर्नाटक) की सभी शाखाएँ 6 जनवरी 2025 से कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 12,000 8 जनवरी 2025 (बुधवार) 9 जनवरी 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 8,000 3 364 दिवसीय 8,000 कुल 28,000
1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 29 दिसंबर 20 दिसंबर 27 दिसंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 2579 19820 21841 2021 19262 * * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।
नीलामी का परिणाम 6.79% जीएस 2034 7.09% जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 400 218 (ii) राशि ₹71732.879 करोड़ ₹25785.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 99.93 100.24 (परिपक्वता प्रतिफल :6.7979%) (परिपक्वता प्रतिफल :7.0717%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 129 81 (ii) राशि ₹21990.240 करोड़ ₹9995.584 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 10.52% 97.68% (58 बोलियाँ) (7 बोलियाँ) VII. भारित औसत मूल्य / प्रतिफल 99.95 100.29 (भा औ प्र: 6.7951%) (भा औ प्र: 7.0681%) VIII. प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 5 (ii) राशि ₹9.760 करोड़ ₹4.416 करोड़ IX. स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 5 (ii) राशि ₹9.760 करोड़ ₹4.416 करोड़ (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत - - X. प्राथमिक व्यापारियों से स्वीकृत हामीदारी की राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ XI. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
6.79% जीएस 2034 7.09% जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 99.93/6.7979% 100.24/7.0717% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 3 जनवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,47,234.14 6.26 5.10-6.65 I. मांग मुद्रा 10,462.87 6.47 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,78,423.90 6.22 6.05-6.38 III. बाज़ार रेपो 1,56,275.17 6.35 5.55-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,072.20 6.57 6.45-6.65
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,मंदसौर (मध्यप्रदेश) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'ग्राहक सेवा – यूसीबी' और 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिसमें वे रुचि रखते हैं' पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.20 लाख (चार लाख बीस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कॉसमॉस को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड(बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘अग्रिमों पर प्रबंधन- यूसीबी’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹8.30 लाख (आठ लाख तीस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि अकोला जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला(बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी कतिपय निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹15.40 लाख (पंद्रह लाख चालीस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 02, 2025