लिस्ट देखें - आरबीआई - Reserve Bank of India
I. ओएमओ खरीद परिणाम का सार
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य)
: ₹20,000 करोड़
प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य)
: ₹1,20,626 करोड़
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य)
: ₹20,020 करोड़
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि कोसाम्बा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’, ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि वडाली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला साबरकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’; ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि ओडिशा स्टेट -को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 9 और धारा 26ए के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
प्रतिभूति 7.59% जीएस 2029 7.18% जीएस 2033 7.10% जीएस 2034 6.79% जीएस 2034 7.18% जीएस 2037 अधिसूचित कुल राशि कुल राशि ₹20,000 करोड़ (प्रतिभूतिवार कोई अधिसूचित राशि नहीं) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) (करोड़ रुपये में) शून्य 4,375 4,125 5,000 6,520
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 जनवरी 2025 को एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है, और श्री राम कुमार, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को प्रशासक नियुक्त किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई(5)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। सलाहकार समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज (30 जनवरी 2025) माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की नई दिल्ली पीठ में एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने हेतु दिवाला और शोधन अक्षमता(वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियाँ तथा न्यायनिर्णायन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 (“एफएसपी दिवाला नियम”) के नियम 5 और 6 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (“आईबीसी”), 2016 की धारा 239 की उप-धारा (2) के खंड (यट) के साथ पठित धारा 227 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया है।
भारत सरकार ने 31 जनवरी 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,17,354 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,17,354 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.51 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,28,986.59 6.50 3.95-6.90 I. मांग मुद्रा 13,598.84 6.58 5.10-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,58,446.55 6.46 6.14-6.59 III. बाज़ार रेपो 1,55,029.90 6.59 3.95-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,911.30 6.85 6.80-6.90 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 87.70 6.46 5.90-6.60 II. मीयादी मुद्रा@@ 460.00 - 6.65-7.50 III. ट्राइपार्टी रेपो 250.00 6.54 6.40-6.70 IV. बाज़ार रेपो 1,545.16 5.75 3.95-6.70 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) 1 जनवरी 2021 से प्रकाशित कर रहा है। सितंबर 2024 के लिए सूचकांक 465.33 रहा, जबकि मार्च 2024 के लिए यह 445.5 था, जिसकी घोषणा 26 जुलाई 2024 को की गई थी। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक में वृद्धि, इस अवधि में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान निष्पादन में संवृद्धि के कारण हुई।
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 जनवरी 2025 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा के अंतर्गत, एक्सटो इंडिया टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड को परीक्षण चरण के लिए चुना गया था। 2. संस्था ने एक ऑफलाइन डिजिटल भुगतान उत्पाद का परीक्षण किया, जिसका मूल्यांकन पारस्परिक रूप से सहमत परिदृश्यों और अपेक्षित परिणामों के आधार पर किया गया।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 23 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-67/12.22.130/2024-25 द्वारा 29 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹8000 करोड़ ₹8000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 131 81 134 (ii) राशि ₹39832.670 करोड़ ₹25021.500 करोड़ ₹41006.000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.3902 96.7816 93.7943 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5625%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6691%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6345%)
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹12,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.3902 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5625%) 96.7816 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6691%) 93.7943 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6345%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹12,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ ₹8,000 करोड़
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,66,833 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,66,833 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.51 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 07, 2025