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अवधि अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) आबंटित राशि (₹ करोड़ में) कट ऑफ दर (%)
6.64% जीएस 2027 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 99.86/6.6906% 103.70/7.0593% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹7,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 10 जनवरी 2025, शुक्रवार को निम्नानुसार दूसरी परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 2,25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,77,743 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 2,25,006 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.55 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) 38.07
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 10 जनवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
(₹ करोड़)
प्रतिभूति का नाम
अधिसूचित राशि
(₹ करोड़)
न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि
(₹ करोड़)
अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी की स्वीकृत राशि
(₹ करोड़)
हामीदारी की कुल राशि
(₹ करोड़)
एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर
(पैसे प्रति 100)
6.64% जीएस 2027
7,000
3,507
3,493
7,000
0.06
7.34% जीएस 2064
15,000
7,518
7,482
15,000
0.16
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,51,220.90 6.79 5.00-7.25 I. मांग मुद्रा 10,734.83 6.83 5.10-7.05 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,77,450.65 6.75 6.73-6.80 III. बाज़ार रेपो 1,61,251.72 6.87 5.00-7.20 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,783.70 6.96 6.93-7.25 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 238.65 6.71 5.50-7.00 II. मीयादी मुद्रा@@ 274.50 - 6.75-7.15 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,690.20 6.78 6.70-6.85 IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा बेलगाम डिस्ट्रिक्ट रिवेन्यू एम्प्लाइज’ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेलगाम, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा बटलागुंडु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, डिंडीगुल, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि शिवकाशी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, तेलंगाना (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 दिसंबर 2024 को समाप्त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी’ तथा ‘जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹17.50 लाख (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 10 जनवरी 2025, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 2,25,000 14 पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे 24 जनवरी 2025 (शुक्रवार)
I. परिणाम का सार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 25,000.000 करोड़ प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 45,710.195 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 19,217.542 करोड़
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकसभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित)29-दिसंबर-202313-दिसंबर-2024*27-दिसंबर-2024*29-दिसंबर-2023
भारत सरकार ने 10 जनवरी 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:
अवधि एक-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,06,959 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,004 कट ऑफ दर (%) 6.62 भारित औसत दर (%) 6.66 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 4.24
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED. No. S175/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 7 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-58/12-21-364/2024-25 के माध्यम से 8 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,41,901.88 6.76 5.10-7.10 I. मांग मुद्रा 10,315.83 6.74 5.10-7.05 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,69,861.80 6.74 6.69-6.84 III. बाज़ार रेपो 1,59,915.55 6.80 6.00-7.10 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,808.70 6.91 6.90-6.95 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 165.30 6.38 5.90-6.90 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,021.00 - 6.65-7.35 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,495.00 6.81 6.75-6.85 IV. बाज़ार रेपो 410.00 6.75 6.75-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 28, 2025