ग्रेड "ए" सहायक प्रबंधक (राजभाषा) PY – 2021 के पद पर भर्ती के लिए अंक पत्रक तथा कटऑफ अंक
| CUT-OFF MARKS DECIDED BY THE BOARD AT VARIOUS STAGES OF THE RECRUITMENT PROCESS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | T1 (RE) |
T2 (EL) |
T3 (GA) |
T4 (TPK) |
Total Score (Paper I) |
Total Score (Paper I + II) |
Grand Total (Paper I + II + Interview) |
| Out of 35 marks |
Out of 35 marks |
Out of 35 marks |
Out of 45 marks |
cut off out of 150 |
Aggregate cut off out of 200 |
Aggregate cut off out of 235 |
|
| GENERAL/OBC/EWS | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 6.75 | 72.50 | 118 | 149.25 |
| SC | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 62.00 | 108.25 | 144.70 |
| ST | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 62.00 | 104 | 137.25 |
| PwBD | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 62.00 | 104 | 147 |
Marks sheet and cut-off marks for the recruitment of Assistant Manager (Protocol & Security) in Grade ‘A’-Panel Year 2020
| CUT-OFF MARKS DECIDED BY THE BOARD AT VARIOUS STAGES OF THE RECRUITMENT PROCESS : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECRUITMENT STAGE | CUT OFF MARKS | |||||
| GENERAL/EWS/ST | OBC | SC | ||||
| Aggregate cut – off marks in Online Examination (Out of total 200 marks). |
94.88 | 84.88 | 80.88 | |||
| Aggregate marks in Online Examination and Interview taken together (Out of total 235 marks) obtained by the last recommended candidate with reference to the number of vacancies notified in the advertisement. |
132.63 | 106.25 | No candidate appeared in Interview | |||
| Note:-In case two or more candidates have scored same marks, the candidate senior by date of birth (Age) will be higher in order of merit. | ||||||
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार - बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) की संविदा आधार पर प्रति घंटे नियत पारिश्रमिक पर नियोजन, कोलकाता
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कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 14 नवम्बर 2025 की हमारी अधिसूचना का संदर्भ लें। 2. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 दिसम्बर 2025 (शुक्रवार) को शाम 04:30 बजे तक बढ़ा दी गई है। 3. दिनांक 14 नवम्बर 2025 की अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें और पात्रता मानदंड अपरिवर्तित रहेंगे। 4. कृपया ध्यान दें कि इस विज्ञापन पर जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट http://www.rbi.org.in पर प्रकाशित किया जाएगा। |
बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) की संविदा आधार पर प्रति घंटे नियत पारिश्रमिक पर नियोजन, कोलकाता
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आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार कोलकाता स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित) के औषधालयों हेतु शुद्ध रूप से संविदा आधार पर (03) वर्ष के लिए प्रति घंटा नियत पारिश्रमिक पर पार्ट टाइम चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) के एक (01) पद को भरने के लिए पैनल तैयार करने हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की आरक्षण आवश्यकता निम्नानुसार है:
(ii) पात्र उम्मीदवार केवल अनुबंध-I में दिए गए प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सीलबंद लिफाफे में 28 नवम्बर 2025 को शाम 04:30 बजे या उससे पहले क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भर्ती अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय, 15, एन.एस. रोड, कोलकाता- 700 001 को प्राप्त हो जाना चाहिए। सीलबंद लिफाफे के ऊपर “प्रति घण्टे के निश्चित पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) के पद के लिए आवेदन” लिखा होना चाहिए। (iii) अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं और आवेदन के साथ दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। (iv) अनुसूचित जनजाति के रूप में आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो केवल भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार की जाति, अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है और उम्मीदवार का निवास-गांव/कस्बे का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जाति/समुदाय का नाम और उनके जाति/समुदाय प्रमाण पत्र में उसकी वर्तनी ठीक उसी तरह होनी चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में उल्लेख किया गया है [अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जाति सूची साइट https://ncst.nic.in पर उपलब्ध है]। जाति के नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता वाले प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। (v) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और आवेदन जमा करने से पहले अपनी पात्रता की जाँच कर लें। (vi) जो आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं हैं, उन्हें तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। (vii) शुद्धिपत्र: कृपया ध्यान दें कि इस विज्ञापन पर जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशित किया जाएगा। 2. स्थान और कार्य घंटे (अनंतिम) इस प्रकार हैं:
3. पात्रता मानदंड: i. आवेदक के पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए । ii. जेनरल मेडिसन में स्नातकोत्तर डिग्री वाले आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। iii. आवेदक के पास चिकित्सक के रूप में किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने का न्यूनतम 02 (दो) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। iv. आवेदक का डिस्पेंसरी या निवास स्थान उपरोक्त स्थानों पर बैंक की डिस्पेंसरियों से 10-15 किलोमीटर की परिधि के भीतर होना चाहिए। 4. पारिश्रमिक, ड्यूटी के घंटे और अन्य शर्तें: i. संविदा की अवधि के दौरान ₹1000/- प्रति घंटे के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार देय मासिक पारिश्रमिक में से, प्रति माह ₹1000/- की राशि को वाहन खर्च माना जाएगा और ₹1000/- प्रति माह की दर से मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। संविदा के आधार पर नियोजित चिकित्सा परामर्शदाता को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे। ii. यह नियोजन पूर्ण रूप से संविदा आधार पर होगी। इस नियोजन के लिए आपको कोई भी सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होगी। साथ ही, कोई छुट्टी, अनुलाभ/सुविधाएं देय नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश पर औषधालय में उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, तो ₹1000/- प्रति घंटे की दर से प्रतिपूरक दिया जाएगा। iii. पारिश्रमिक का भुगतान वास्तविक कार्य घंटों के अनुसार तय किया जाएगा और उसमें सभी कुछ शामिल होगा। iv. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक दर की समीक्षा करने, यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए यह समीचीन हो जाता है, तो अपने विवेक पर कार्य समय के साथ-साथ चिकित्सा परामर्शदाता के सम्बद्ध औषधालय को भी बदलने का अधिकार सुरक्षित है। औषधालय परिवर्तन के कारण, चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य समय की संख्या तदनुसार बदल सकती है। v. बैंक की आवश्यकता के अनुसार एक चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य समय के घंटों की संख्या को प्रति सप्ताह 30 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, एक चिकित्सा परामर्शदाता का कारी समय सभी औषधालयों मे कार्य समय को जोड़ने के बाद कुल प्रति सप्ताह 30 घंटे से अधिक नहीं होगा। vi. चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में चयनित डॉक्टरों को "अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)" जमा करना होगा, यदि वह किसी अस्पताल/संगठन में सप्ताह में 30 घंटे से अधिक समय तक कार्यरत हैं। vii. चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में चुने गए डॉक्टरों को एक "स्व-घोषणा पत्र" जमा करना होगा, जिसमें कहा जाएगा कि उनके किसी भी वर्तमान नियोक्ता को बैंक के साथ उनके जुड़ाव पर कोई आपत्ति नहीं है। viii. नियुक्ति की संविदा तीन साल की अवधि के लिए होगी। संविदा की अवधि समाप्त होने पर नियुक्ति का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। 5. चयन प्रक्रिया : i. बैंक द्वारा पात्र उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार और दस्तावेज़ सत्यापन किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक के पास न्यूनतम पात्रता मानक रखने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है उनको छोड़कर बैंक उन आवेदकों से कोई पत्राचार नहीं करेगा, जो पात्र नहीं पाए गए और जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है। ii. साक्षात्कार के बाद शार्टलिस्ट किए गए आवेदक/कों का संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में नियोजन के पूर्व निर्धारित मानदंडों पर चिकित्सा जाँच किया जाएगा और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन भी होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रियाओं/टेस्ट्स की लागत आवेदक/आवेदकों को स्वयं वहन करनी होगी। iii. पद के लिए चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति चिकित्सकीय रूप से फिट पाये जाने और अनुबंध-II में दिए गए नियमों और शर्तों तथा अनुबंध-III में दिए गए आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन होगी। iv. चयनित आवेदक को प्रति घंटा नियत पारिश्रमिक पर चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा आधार पर) के रूप में नियोजन से पहले बैंक के साथ संविदा हेतु करार पर हस्ताक्षर करना होगा। चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा आधार पर) की नियत प्रति घंटे पारिश्रमिक पर नियुक्ति – संविदा के नियम और शर्तें
1. निर्धारित घंटों की ड्यूटी (या अगर आवश्यक हो तो लंबी अवधि के लिए) बैंक के एमओपीडी स्थित औषधालय या अलीपुर / सिंघी पार्क कॉलोनी / सॉल्ट लेक / उल्टाडांगा / दमदम स्थित औषधालयों में सेवा के लिए सिवाय बैंक की छुट्टी के दिन या अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी और वार्षिक लेखाबन्दी के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों के दिन बशर्ते औषधालय लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार औषधालयों के बीच चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति के स्थान को स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बैंक किसी भी आवश्यकता के मामले में अपने अन्य औषधालयों में चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। 2. कोलकाता घूमने या दौरे पर आए अन्य अधिकारियों सहित, कोलकाता में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्मिक सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके पति/पत्नी जो चिकित्सा सहायता कोष योजना (एमएएफएस) के सदस्य हैं [आगंतुकों के रूप में संदर्भित], जो क्लिनिक में परामर्श के लिए आते हैं उनको सलाह देना, दवाएं लिखना और नि:शुल्क इंजेक्शन देना। अत्यावश्यक मामले में, चिकित्सा परामर्शदाता अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए किसी भी समय उपलब्ध रहेंगे और बैंक की अनुसूची के अनुसार शुल्क लेंगे। शुल्कों की यह अनुसूची जो बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू होती है, अनुरोध पर चिकित्सा परामर्शदाता को उपलब्ध कराई जाएगी। 3. कर्मचारियों/अधिकारियों के क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति प्राप्त कर्मचारियों के रिश्तेदारों को उपर्युक्त बिंदु संख्या 2 में विनिर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करना और कर्मचारियों से शुल्क की वसूली (बैंक की निर्धारित दर के अनुसार) कर समय-समय पर बैंक के खाते में जमा करने की सुविधा प्रदान करना। 4. चिकित्सा परामर्शदाता को जेनेरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के सदृश कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, चाहे उसके पास कोई भी योग्यता अर्थात् स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा अर्हताएँ हो या उसके द्वारा भविष्य में प्राप्त की जा सकती हो। चिकित्सा परामर्शदाता का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि मौज़ूद अर्हताएँ या उनके द्वारा भविष्य में अर्जित अर्हताएँ उन्हें जेनेरल मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपेक्षित सेवाओं को प्रदान करने में किसी भी प्रकार से बाधक न बने तथा यदि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की किसी भी शर्त के अनुसार, उनकी वर्तमान या भविष्य में अर्जित अर्हताएँ, जैसा भी मामला हो, जेनेरल प्रैक्टिशनर के रूप में कार्य करने के लिए बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहते हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस वजह से किसी भी परिस्थिति में बैंक की कोई देयता या जिम्मेदारी नहीं होती और इसके लिए आप बैंक को क्षतिपूर्ति करेंगे एवं क्षतिपूर्ति करने की प्रतिबद्धता को कायम रखेंगे। 5. ऊपर उल्लिखित अन्य अपेक्षाओं के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक औषधालय में चिकित्सा परामर्शदाता के कर्तव्यों में निम्नलिखित भी शामिल होंगे: (i) छोटी और बड़ी बीमारी का इलाज जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित चिकित्सा परामर्शदाता पास जाएं। (ii) औषधालय या विभागों में या बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर लाए गए आपातकालीन मामलों का उपचार और ऐसी आवश्यकता को देखने के लिए उपस्थित होना और उसे उपयुक्त अस्पतालों को संदर्भित करना बावजूद इसके कि ऐसी आवश्यकता सामान्य कामकाजी घंटों के बाहर हो। (iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - सभी प्रकार के इंजेक्शनों को लगाने में होने वाले किसी अवांछित रिएक्शन की जिम्मेदारी चिकित्सा परामर्शदाता की होगी। नियमानुसार, चिकित्सा परामर्शदाता की अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन न लगवाया जाए। कार्य का दवाब होने की स्थिति में चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा फार्मासिस्टों को नियमित और सरल प्रकार के इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण प्रदान करना। (iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और मामूली सर्जरी केवल चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा ही की जानी चाहिए। यदि वे आश्वस्त है कि फार्मासिस्टों के पास अपेक्षित क्षमता है, तो उनके द्वारा नियमित ड्रेसिंग करवाई जा सकती है। (v) कार्डियो -वैस्कुलर या अन्य बड़ी आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, यदि वे स्थान पर उपस्थित है तो चिकित्सा परामर्शदाता को मरीज के साथ अस्पताल जाना होगा, 6. क्वार्टर में रहने वाले बैंक के किसी स्टाफ सदस्य से मिलने और उनके स्वास्थ्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, जब भी बैंक द्वारा ऐसा करने को कहा जाए। ऐसी सेवाओं के लिए चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के शुल्क की अनुसूची के अनुसार सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में, जब भी आवश्यक हो, प्रमाण पत्र जारी करना और मामले की यथार्थता के बारे में संतुष्ट होने पर अन्य योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त प्रमाणपत्र कर्मचारियों द्वारा दिये जाने पर उन पर प्रतिहस्ताक्षरित करना । 8. अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उनके निवास पर जाना होगा और इसके लिए आप विज़िट शुल्क या परामर्श शुल्क, जैसा कि बैंक द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में निर्धारित किया गया है, लेने के हकदार होंगे। इस निर्धारित विज़िट शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन लगाना आदि का शुल्क भी शामिल होगा। ऐसी सेवाओं के लिए चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा कोई अन्य शुल्क की मांग नहीं की जानी चाहिए। 9. यदि और जब ऐसा करने की अपेक्षा व्यक्त की जाती है तो चिकित्सा परामर्शदाता को समय-समय पर, बैंक द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे फार्म में, बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुने जा सकने वाले किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी के स्वास्थ्य की स्थिति और/या सेवा के लिए फिटनेस को प्रमाणित करना होगा। 10. बैंक कर्मचारियों के रोग निवारण के उद्देश्य से आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करना और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उनकी प्रतियां अग्रेषित करना। 11. बैंक के किसी कर्मचारी या उनके परिवार (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर अस्पताल में भर्ती के लिए) की आवश्यकता होने पर अस्पताल की सुविधाओं को हासिल करने के लिए एमसी के अच्छे कार्यालयों/संपर्कों का उपयोग करना। 12. महीने में एक बार कार्यालय परिसर/स्टाफ आवासों और अधिकारी आवासों का निरीक्षण करना और यह रिपोर्ट करना कि क्या उन्हें स्वच्छ स्थिति में रखा जाता है। 13. जब भी आवश्यक हो टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका और छोटे चेचक के लिए टीकाकरण करना। 14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य के संबंध में निर्धारित फार्म में हर साल 30 जून तक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 15. औषधियों का उचित भण्डारण एवं उनका वितरण सुनिश्चित करना तथा इस संबंध में सभी आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव करना। 16. चिकित्सा परामर्शदाता को दवा मांगपत्रों के संबंध में सलाह देने और दवा स्टॉक-बैलेंस और खपत को काउंटर-चेक करना होगा। 17. जब कभी चिकित्सा परामर्शदाता को संदर्भित किया जाता है तो चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत की तर्कसंगतता सहित पेशेवर राय देना। 18. बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और औषधालय सुविधा सहित चिकित्सा सहायता निधि योजना के क्रियान्वयन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य को भी करना होगा जैसा कि आम तौर पर जेनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाता है/किया जाना आवश्यक है। 19. चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए, संविदा के 3 वर्षों के लिए पारिश्रमिक रुपये 1,000/- प्रति घंटा निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इस प्रकार देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से रु. 1,000/- प्रति माह परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी जैसे किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश पर औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो 1,000/- रुपये प्रति घंटे की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। आय पर कर मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर काटा जाएगा। चिकित्सा परामर्शदाता को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे। 20. चिकित्सा परामर्शदाता ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, उन्हें अपने जोखिम और लागत पर बैंक को योग्यता और अनुभव के मामले में स्वीकार्य डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। 21. चिकित्सा परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। 22. नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदात्मक और घंटे के आधार पर है। उस आधार पर बैंक में नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के समान मांग के लिए किसी भी स्तर पर कोई दावा नहीं होगा। 23. अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को बैंक के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 24. बैंक प्रशासनिक और परिचालनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर स्वविवेक से पारिश्रमिक-दर की समीक्षा करने और कार्य के घंटे और औषधालय स्थान बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 25. चिकित्सा परामर्शदाता को इसके साथ संलग्न अनुबंध-III में दी गई आचार संहिता का पालन करना होगा। 26. यह संविदा उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के अधीन, आपके नियोजन की तारीख से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगी। 27. संविदा की अवधि के दौरान संविदा को किसी भी तरफ से तीन महीने के नोटिस पर या उसके एवज में तीन महीने के पारिश्रमिक पर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस अवधि के दौरान चिकित्सा परामर्शदाता अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा जब तक कि बैंक द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती है। 28. किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, बैंक बिना कोई कारण बताए और बिना मुआवजे किसी भी दावे के चिकित्सा परामर्शदाता के संविदा को तुरंत समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 29. संविदा के कारण उत्पन्न कोई भी विवाद कोलकाता के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा आधार पर) की प्रति घंटे नियत पारिश्रमिक पर नियोजन - आचार संहित 1. बैंक के प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन और अनुपालन करना होगा, जो समय-समय पर उन्हें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उन्हें रखा जाता है। 2. बैंक के प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के कार्यकलापों और उसके घटकों के कार्यकलापों के बारे में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, गोपनीय प्रकृति की किसी भी जानकारी को जनता के किसी भी सदस्य या बैंक के कर्मचारियों को तब तक नहीं देगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है या जब तक उसके कर्तव्यों के निर्वहन में एक वरिष्ठ सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया जाता है। 3. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित में पूर्व मंजूरी के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों के संबंध में प्रेस में योगदान नहीं देगा या ऐसे किसी भी दस्तावेज, कागज या जानकारी को प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके कब्जे में आ सकती है। 4. चिकित्सा परामर्शदाता रोगी की गोपनीयता भी बनाए रखेगें और किसी बाहरी व्यक्ति/तीसरे पक्ष के साथ रोगी के प्रोफ़ाइल साझा नहीं रखेगें । गोपनीयता की आवश्यकता चिरस्थायी होगी और संविदा की समाप्ति के बाद भी बनी रहेगी। चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। 5. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी से और विश्वसनीयता के साथ बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को आगे ले जाने के लिए अपना संपूर्ण प्रयास करेगा और सभी कार्यों में शिष्टाचार और सावधानी बरतेगा। 6. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता अपने कार्यकाल के दौरान राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या किसी नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा। 7. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या इस तरह के ट्रेड यूनियन के फेडेरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बने रहेगा या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप इनसे नहीं जुड़ेगा या किसी भी तरह के हड़ताल के लिए नहीं उकसाएगा या संविदा के अपने निबंधन और शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 8. चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी/आगंतुक से कोई उपहार नहीं मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा। 9. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक समय में 5 दिनों से अधिक नहीं होगी। 10. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा आउटसोर्स/उप-संविदा नहीं करेगा। 11. चिकित्सा परामर्शदाता ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी नशीले पेय या ड्रग का सेवन नहीं करेंगे/करेंगी और यह भी ध्यान रखेंगे कि इस तरह के पेय या ड्रग के प्रभाव से किसी भी समय उसके/उसकी कर्तव्यों का निर्वहन किसी भी तरह से बाधित न हो। इसके अलावा, चिकित्सा परामर्शदाता सार्वजनिक स्थान पर नशीले पेय का सेवन करने से दूर रहेंगे । 12. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा। (क) शारीरिक संपर्क और चेस्टाएं, (ख) शारीरिक संबंध बनाने की मांग या अनुरोध, (ग) यौन संबंधी अश्लील टिप्पणी, (घ) पोर्नोग्राफी दिखाना, (ङ) इसके अतिरिक्त, कोई भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक यौन प्रकृति का आचरण, ऐसी सभी परिभाषाएं / व्याख्याएं जो क़ानून अथवा विधियों में लागू है। 13. यदि चिकित्सा परामर्शदाता को कर्ज के लिए या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है। 14. चिकित्सा परामर्शदाता मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी मरीज को रेफर करने, उसकी सिफारिश करने या प्राप्त करने के लिए ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस के रूप में कोई भी उपहार नहीं देगा, नहीं मांगेगा या नहीं लेगा और न ही देने, मांगने या लेने का प्रस्ताव देगा। वह मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, हस्तांतरण, असाइनमेंट, सबोर्डिनेशन, छूट, बंटवारे या धनवापसी के कार्य करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा या उसका हिस्सा नहीं होगा। 15. ऊपर पैरा 14 में दिए गए प्रावधान उनके या किसी व्यक्ति द्वारा डायग्नोसिस उद्देश्यों या अन्य अध्ययन / कार्य के लिए नमूना या सामग्री रेफर करने, सिफारिश करने या खरीद करने के लिए समान बल के साथ लागू होंगे। 16. यदि बैंक का कोई चिकित्सा परामर्शदाता उपरोक्त उल्लिखित बैंक के आचार संहिता का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा स्वीकार किए गए संविदा के निबंधन और शर्तों को भंग करता है, लापरवाही, अक्षमता या अशिष्टता प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर कुछ ऐसा करता है जो बैंक के हितों के लिए नुकसानदेह है या उसके निर्देशों के साथ विरोधाभासी है या दुराचार के किसी अन्य कार्य के लिए दोषी है तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है। |
अंतिम परिणाम – भारतीय रिज़र्व बैंक में विभिन्न पदों पर भर्ती – पैनल वर्ष 2024 : अनुशंसित उम्मीदवारों के रोल न. – ग्रेड ‘बी’ में प्रबंधक (तकनीकी-सिविल)
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(11 जुलाई 2025 का विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26) ग्रेड ‘बी’ में प्रबंधक (तकनीकी-सिविल) के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के रोल न. अनुशंसित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सत्यापन फॉर्म की पांच प्रतियां (मूल) विधिवत रूप से भरी हुई (सभी मूल) परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, तीसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई - 400008 पते पर डाक द्वारा प्रेषित करें। 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के सामान्य अनुदेशों के अंतर्गत पैरा 22 में निहित सामान्य अनुदेशों को देखें जिसमें वर्णित है कि “पात्रता, परीक्षा का संचालन, साक्षात्कार, मूल्यांकन, परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में न्यूनतम योग्यता मानकों को निर्धारित करने, रिक्तियों की संख्या और परिणाम की सूचना से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।“ टिप्पणी: परिणाम केवल अनंतिम हैं और बोर्ड/बैंक अपनी पात्रता के समर्थन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज/दस्तावेज़ों की जांच/प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार रखता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन/दस्तावेजों में दी गई कोई भी जानकारी मिथ्या/गलत है या बोर्ड/बैंक के अनुसार उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूर्ण नहीं करता/करती है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और यदि वह बैंक में पहले से ही कार्यरत है तो बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है। महत्त्वपूर्ण सूचना कृपया ध्यान दें कि उक्त भर्ती (परीक्षा और साक्षात्कार) के अंक पत्रक और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक इस परिणाम की घोषणा के 15 कार्यदिवसों के भीतर आरबीआई वेबसाइट पर इंटरैक्टिव प्रारूप में प्रदर्शित किए जाएंगे। अस्वीकरण: हालांकि परिणाम तैयार करने में अत्यंत सावधानी बरती गई है, फिर भी बोर्ड अनजाने में हुई किसी भी त्रुटि/त्रुटियों को सुधारने का अधिकार रखता है। |
भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड ‘बी’ (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्गों में (सीधी भर्ती - डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष – 2025 की चरण-।। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, अन्य दिशा-निर्देश तथा सूचना पुस्तिका
टिप्पणी : भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड 'बी' (सामान्य) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2025 के लिए चरण-।। परीक्षा 06 दिसंबर 2025 (शनिबार) और ग्रेड 'बी' (आनीअवि/सांसूप्रवि) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2025 के लिए चरण- ।। परीक्षा 07 दिसंबर 2025 (रविवार) को आयोजित की जाएगी। दोनों पालियों के लिए केवल एक ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। तिथि/सत्र/केंद्र/स्थान बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। |
अंतिम परिणाम – भारतीय रिज़र्व बैंक में विभिन्न पदों पर भर्ती – पैनल वर्ष 2024 : अनुशंसित उम्मीदवारों के रोल न. – (i) ग्रेड ‘बी’ में विधि अधिकारी (ii) ग्रेड ‘ए’ में सहायक प्रबंधक (राजभाषा) और (iii) ग्रेड ‘ए’ में सहायक प्रबंधक (शिष्टाचार एवं सुरक्षा)
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(11 जुलाई 2025 का विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26) ग्रेड ‘बी’ में विधि अधिकारी के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के रोल न. ग्रेड ‘ए’ में सहायक प्रबंधक (राजभाषा) के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के रोल न. ग्रेड ‘ए’ में सहायक प्रबंधक (शिष्टाचार एवं सुरक्षा) के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के रोल न. अनुशंसित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सत्यापन फॉर्म की पांच प्रतियां (मूल) विधिवत रूप से भरी हुई (सभी मूल) परिणामों के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, तीसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई - 400008 पते पर डाक द्वारा प्रेषित करें। 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के सामान्य अनुदेशों के अंतर्गत पैरा 22 में निहित सामान्य अनुदेशों को देखें जिसमें वर्णित है कि “पात्रता, परीक्षा का संचालन, साक्षात्कार, मूल्यांकन, परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में न्यूनतम योग्यता मानकों को निर्धारित करने, रिक्तियों की संख्या और परिणाम की सूचना से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।“ पदों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के लिए अनुदेश: कृपया ध्यान दें कि परिणाम केवल अनंतिम हैं। बोर्ड/बैंक अपनी पात्रता के समर्थन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज/दस्तावेज़ों की जांच/प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार रखता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन/दस्तावेजों में दी गई कोई भी जानकारी मिथ्या/गलत है या बोर्ड/बैंक के अनुसार उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूर्ण नहीं करता/करती है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और यदि वह बैंक में पहले से ही कार्यरत है तो बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है। महत्त्वपूर्ण सूचना कृपया ध्यान दें कि उक्त भर्ती (परीक्षा और साक्षात्कार) के अंक पत्रक और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक इस परिणाम की घोषणा के 15 कार्यदिवसों के भीतर आरबीआई वेबसाइट पर इंटरैक्टिव प्रारूप में प्रदर्शित किए जाएंगे। अस्वीकरण: हालांकि परिणाम तैयार करने में अत्यंत सावधानी बरती गई है, फिर भी बोर्ड अनजाने में हुई किसी भी त्रुटि/त्रुटियों को सुधारने का अधिकार रखता है। |
अंतिम परिणाम – भारतीय रिज़र्व बैंक में विभिन्न पदों पर भर्ती – पैनल वर्ष 2024 : अनुशंसित उम्मीदवारों के रोल न. – ग्रेड ‘बी’ में प्रबंधक (तकनीकी-इलैक्ट्रिकल)
(11 जुलाई 2025 का विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26) ग्रेड ‘बी’ में प्रबंधक (तकनीकी-इलैक्ट्रिकल) के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के रोल न. अनुशंसित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सत्यापन फॉर्म की पांच प्रतियां (मूल) विधिवत रूप से भरी हुई (सभी मूल) परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, तीसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई - 400008 पते पर डाक द्वारा प्रेषित करें। 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के सामान्य अनुदेशों के अंतर्गत पैरा 22 में निहित सामान्य अनुदेशों को देखें जिसमें वर्णित है कि “पात्रता, परीक्षा का संचालन, साक्षात्कार, मूल्यांकन, परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में न्यूनतम योग्यता मानकों को निर्धारित करने, रिक्तियों की संख्या और परिणाम की सूचना से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।“ टिप्पणी: परिणाम केवल अनंतिम हैं और बोर्ड/बैंक अपनी पात्रता के समर्थन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज/दस्तावेज़ों की जांच/प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार रखता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन/दस्तावेजों में दी गई कोई भी जानकारी मिथ्या/गलत है या बोर्ड/बैंक के अनुसार उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूर्ण नहीं करता/करती है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और यदि वह बैंक में पहले से ही कार्यरत है तो बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है। महत्त्वपूर्ण सूचना कृपया ध्यान दें कि उक्त भर्ती (परीक्षा और साक्षात्कार) के अंक पत्रक और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक इस परिणाम की घोषणा के 15 कार्यदिवसों के भीतर आरबीआई वेबसाइट पर इंटरैक्टिव प्रारूप में प्रदर्शित किए जाएंगे। अस्वीकरण: हालांकि परिणाम तैयार करने में अत्यंत सावधानी बरती गई है, फिर भी बोर्ड अनजाने में हुई किसी भी त्रुटि/त्रुटियों को सुधारने का अधिकार रखता है। |
भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के अंशकालिक चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति
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भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला के लिए अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के 01 (एक) पद को भरने के लिए अनारक्षित श्रेणी से संबंधित पात्र उम्मीदवारों से बैंक द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पारिश्रमिक एक निश्चित प्रति घंटा दर पर होगा। पात्र उम्मीदवारों से आवेदन 12 दिसंबर 2025 को शाम 05:00 बजे तक या उससे पहले महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, जैक्सन गेट बिल्डिंग, लेनिन सरानी, अगरतला - 799001 तक पहुँच जाना चाहिए। 2. पात्रता, नियम एवं शर्तें: (i) आवेदकों के पास एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। (ii) सामान्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। (iii) आवेदकों के पास किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में चिकित्सा का अभ्यास करने का न्यूनतम दो (02) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (iv) आवेदकों का डिस्पेंसरी या निवास स्थान बैंक के कार्यालय परिसर से 3-5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। (v) अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक वास्तविक ड्यूटी घंटों के संदर्भ में अनुबंध की अवधि के दौरान तय किया जाएगा और इसमें सभी शामिल होंगे। (vi) अनुबंध की अवधि तीन (3) वर्ष होगी। अनुबंध पूरा होने पर अनुबंध का कोई नवीनीकरण नहीं होगा। (vii) पारिश्रमिक की दर और ड्यूटी घंटे नीचे सारणीबद्ध हैं:
(viii) बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और अपने विवेक पर ड्यूटी के घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, अगर यह प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप समीचीन हो जाता है। तदनुसार, चयनित उम्मीदवार को ऊपर वर्णित के अलावा, बदले हुए रूप में उपस्थित होना पड़ सकता है। बैंक की आवश्यकता के मामले में एक सप्ताह में कुल घंटों की संख्या 30 घंटे (अधिकतम) तक बढ़ाई जा सकती है। (ix) इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अनुलग्नक- III में निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को एक सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए, जिस पर - "अनुबंध के आधार पर बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट (बीएमसी) के पद के लिए आवेदन" लिखा हो। 3. चयन प्रक्रिया: (i) पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानदंड आदि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। जिन आवेदकों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है, उनके साथ बैंक कोई पत्राचार नहीं करेगा। (ii) साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदक/आवेदकों को बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट (बीएमसी) के रूप में नियुक्ति से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। इन मेडिकल टेस्ट का खर्च आवेदक को वहन करना होगा। (iii) पद के लिए चुने गए उम्मीदवार को उनके चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने और अनुलग्नक-I के अनुसार नियम और शर्तों और अनुलग्नक-II के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन नियुक्त किया जाएगा। (iv) चयनित उम्मीदवार को बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट के रूप में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति से पहले बैंक के साथ एक समझौता करना होगा जिसमें प्रति घंटे निश्चित पारिश्रमिक होगा। बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (अनुबंध के आधार पर) की सेवाओं की नियुक्ति निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ - अनुबंध की शर्तें और नियम ए. जिम्मेदारियां / कर्तव्य आदि। 1. आप जैक्सन गेट बिल्डिंग, द्वितीय तल, लेनिन सरानी, अगरतला - 799001 में स्थित बैंक के कार्यालय परिसर में विज्ञापन के पैरा 2 (vii) में उल्लिखित 15:00 बजे से 17:00 बजे तक ड्यूटी घंटों के साथ उपस्थित होंगे (या आवश्यकतानुसार अधिक अवधि के लिए) अर्धवार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों को छोड़कर बैंक की छुट्टियों को छोड़कर, इस शर्त के अधीन कि बैंक को लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। 2. आप बैंक के भ्रमणशील कर्मचारियों सहित स्टाफ के सदस्यों, आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके जीवनसाथी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, सहित उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सलाह देंगे, निःशुल्क दवाइयाँ लिखेंगे और निःशुल्क इंजेक्शन लगाएँगे, जो उस समय उपस्थित होंगे (बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार समय और/या अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है)। आप बैंक के कर्मचारियों के संबंध में किसी भी समय तत्काल मामलों में अनुसूची में निर्धारित दरों पर अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू शुल्क की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. आप उन कर्मचारियों के रिश्तेदारों को पैराग्राफ (2) में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिन्हें एसआरए/बैंक के पट्टे वाले फ्लैटों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में जमा करने के लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली की सुविधा प्रदान करेंगे। 4. आपको भविष्य में जो भी स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यता प्राप्त हो, उससे इतर एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के समान कर्तव्यों का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी होगी कि भविष्य में आपके द्वारा अर्जित या धारित योग्यताएं आपको किसी भी तरह से सामान्य चिकित्सक के लिए अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने से न रोकें और यदि भारतीय चिकित्सा संघ के किसी भी प्रावधान के अनुसार, आपके द्वारा धारित या धारित योग्यता, सामान्य चिकित्सक के रूप में कार्य करने के लिए बैंक की उपरोक्त अपेक्षाओं के साथ टकराव में आती है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी परिस्थिति में इस संबंध में बैंक पर कोई देयता या जिम्मेदारी न आए और आप इसके लिए हर समय बैंक को क्षतिपूर्ति करेंगे और क्षतिपूर्ति करते रहेंगे। बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र चिकित्सा सेवा प्रदाता की होगी, न कि बैंक के एजेंट की। 5. बैंक के कार्यालय परिसर में आपके कर्तव्यों में, ऊपर बताई गई अन्य आवश्यकताओं के अलावा, निम्नलिखित शामिल होंगे: i. छोटी और बड़ी बीमारी का उपचार जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित बुला सकते हैं। ii. बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर लाए गए आपातकालीन मामलों का उपचार और जब भी आवश्यकता हो, उचित अस्पतालों में रेफर करना, भले ही ऐसी आवश्यकता आपके सामान्य कार्य घंटों के बाहर उत्पन्न हो। iii. सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - किसी भी अप्रिय प्रतिक्रिया के लिए सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। iv. महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और छोटी सर्जरी केवल आपको ही करनी है। 6. आपको बैंक द्वारा अपेक्षित होने पर एसआरए/बैंक के पट्टे वाले फ्लैटों में रहने वाले बैंक के किसी भी कर्मचारी से मिलना होगा तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. यदि आप मामले की वास्तविकता से संतुष्ट हैं, तो आपको जहां भी आवश्यक हो, चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना होगा तथा कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों पर अन्य योग्य चिकित्सकों से हस्ताक्षर करना होगा। 8. आपको अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों से उनके निवास पर मिलने जाना होगा, जब भी उनकी आवश्यकता होगी तथा आप उनसे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। इस प्रकार निर्धारित यात्रा शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि के प्रशासन के लिए शुल्क शामिल होंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपको कोई अन्य शुल्क नहीं देना चाहिए। 9. जब भी ऐसा करने की आवश्यकता होगी, आप बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए प्रपत्र में किसी भी कर्मचारी या किसी भी संभावित कर्मचारी की स्वास्थ्य और / या सेवा के लिए उपयुक्तता की स्थिति को प्रमाणित करेंगे, जिसे बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुना जा सकता है। 10. आपको बैंक के कर्मचारियों के लिए उपचारात्मक उद्देश्य से आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को ऑर्डर फॉर्म (निर्धारित) जारी करने होंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए उनकी प्रतियां बैंक को भेजनी होंगी। 11. बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होने पर आपको अस्पताल की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने अच्छे संपर्क का प्रयोग करेंगे । 12. आपको महीने में एक बार कार्यालय परिसर का निरीक्षण करना होगा और रिपोर्ट करना होगा कि क्या वे स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखे गए हैं। 13. आपको टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीके लगाने होंगे और जब भी आवश्यक हो चेचक के लिए टीकाकरण करना होगा। 14. आपको 31 मार्च या/और बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दी गई किसी अन्य तिथि को कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। 15. आप दवाओं के उचित भंडारण और उनके वितरण तथा इस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होंगे। 16. आपको बैंक द्वारा अपेक्षित होने पर दवा के मांगपत्रों पर सलाह देने तथा दवा के स्टॉक-शेष और खपत की प्रति-जांच करने की भी आवश्यकता होगी। 17. आपको चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत की उचितता सहित पेशेवर राय देने की आवश्यकता होगी, जब भी वे आपके पास भेजी जाएँ। 18. आपको बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना (बीएमएफएस) और चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ) योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य को पूरा करना होगा, जिसमें डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है, जैसा कि आम तौर पर एक सामान्य चिकित्सक द्वारा किया जाता है/किया जाना आवश्यक है। कार्डियो-वैस्कुलर या अन्य बड़ी आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, बीएमसी को रोगी के साथ अस्पताल जाना चाहिए, यदि वह स्थान पर उपलब्ध हो। 19. ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, आपको अपने जोखिम और लागत पर योग्यता और अनुभव के संदर्भ में बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। 20. आपको बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के लिए आचार संहिता का पालन करना होगा जो इसके साथ अनुलग्नक-II में संलग्न है। बी. पारिश्रमिक आपके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए, तीन साल की संविदा सेवा के लिए पारिश्रमिक ₹1,000/- प्रति घंटा निर्धारित है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इसके अलावा, बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं होंगे। बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट छुट्टी या किसी अन्य अनुलाभ/सुविधा के भी हकदार नहीं होंगे। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश पर बैंक में उपस्थित होना आवश्यक है, तो ₹1,000/- प्रति घंटा की दर से मुआवज़ा दिया जाएगा। आय पर कर स्रोत पर ही काटा जाएगा, जैसा लागू हो। सी. अन्य प्रासंगिक मुद्दे i. आप महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक, अगरतला कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। ii. अनुबंध के तहत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। iii. बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप होने पर अपने विवेक पर ड्यूटी के घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। iv. अनुबंध की अवधि के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने के नोटिस पर या उसके बदले में बैंक कार्य दिवसों के अनुसार ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से गणना किए गए तीन महीने के पारिश्रमिक पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। हालाँकि, घोर कदाचार के मामलों में, बैंक 10 दिनों की नोटिस अवधि के साथ अनुबंध समाप्त कर सकता है। v. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद अगरतला के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के लिए आचार संहिता, जिनकी सेवाएँ निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर ली जाती हैं 1. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा, जो समय-समय पर उसे किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में वह फिलहाल रखा गया हो। 2. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के बारे में सख्त गोपनीयता बनाए रखनी होगी और किसी गोपनीय प्रकृति की जानकारी को सीधे या परोक्ष रूप से किसी आम आदमी या बैंक के कर्मचारियों को नहीं बताना होगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, या जब तक कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। 3. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठा से बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा प्रयास करेगा और सभी लेन-देन में शिष्टाचार और ध्यान दिखाएगा। 4. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या किसी नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा। 5. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के महासंघ का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं होगा या किसी भी तरह की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा नहीं देगा या अपने अनुबंध की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 6. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित में पूर्व अनुमति के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रेस में प्रकाशित नहीं करेगा या बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आने वाले किसी भी दस्तावेज़, कागज़ या सूचना को प्रकाशित नहीं करेगा। बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। 7. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा। 8. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रहेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पाँच दिनों से अधिक नहीं होगी। 9. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को प्रदान की जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं करेगा। 10. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता: i. किसी भी क्षेत्र में लागू मादक पेय या दवाओं से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करेगा, जिसमें वह फिलहाल मौजूद हो. ii. ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पेय या दवा के प्रभाव में नहीं रहेगा और यह भी ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का प्रदर्शन किसी भी तरह से ऐसे पेय या दवा के प्रभाव से प्रभावित न हो. iii. किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी मादक पेय या दवा का सेवन करने से बचना चाहिए. iv. नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं दिखना चाहिए. v. किसी भी मादक पेय या दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्पष्टीकरण: "सार्वजनिक स्थान" शब्द में क्लब भी शामिल होंगे जो केवल सदस्यों के लिए हैं, जहाँ सदस्यों को गैर-सदस्यों को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की अनुमति है, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक वाहन और अन्य सभी स्थान जहाँ जनता को प्रवेश की अनुमति है या है, चाहे भुगतान पर या अन्यथा"। किसी भी बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा। स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए, "यौन उत्पीड़न" का अर्थ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 2 (एन) के तहत परिभाषित यौन उत्पीड़न और उक्त अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत निर्दिष्ट परिस्थितियों से है। i. शारीरिक संपर्क और प्रगति, ii. शारीरिक संबंध बनाने की मांग या अनुरोध, iii. यौन संबंधी अश्लील टिप्पणी, iv. पोर्नोग्राफी दिखाना, v. यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण, इसके अलावा, क़ानून / कानूनों में लागू सभी ऐसी परिभाषा / व्याख्या। 12. यदि बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को ऋण या आपराधिक आरोप के लिए गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानूनी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। 13. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी रोगी को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए रेफर करने, सिफारिश करने या प्राप्त करने के बदले में कोई उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस नहीं देंगे, मांगेंगे या प्राप्त करेंगे और न ही देने या प्राप्त करने की पेशकश करेंगे। वह चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, हस्तांतरण, असाइनमेंट, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेंगे या उसमें पक्ष नहीं होंगे। 14. उपरोक्त 13 का प्रावधान उसके या किसी व्यक्ति द्वारा निदान उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए नमूना या सामग्री को रेफर करने, सिफारिश करने या प्राप्त करने पर समान रूप से लागू होगा। 15. यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की आचार संहिता या उसके द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अकुशलता या आलस्य प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर बैंक के हितों के लिए हानिकारक या उसके निर्देशों के विपरीत कुछ करता है या किसी अन्य कदाचार का दोषी है, तो अनुबंध को 10 दिनों की नोटिस अवधि के साथ समाप्त किया जा सकता है। |
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शुद्धिपत्र - भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता का नियोजन
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कृपया बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशित उपरोक्त विषय पर दिनांक 20 नवंबर, 2025 के विज्ञापन का संदर्भ लें, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै के विभिन्न औषधालयों के लिए प्रति घंटा नियत पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाताओं की पांच (5) रिक्तियों (अनारक्षित -03, अन्य पिछड़ा वर्ग -01 और अनुसूचित जाति -01) को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 2. इस संबंध में, विज्ञापन के पैरा 10 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:
3. तदनुसार, इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अनुबंध-III के अनुसार संशोधित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। नोट: 20 नवंबर 2025 के विज्ञापन में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। इस विज्ञापन पर शुद्धिपत्र, यदि कोई हो तो, केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जारी किया जाएगा।
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