Vacancy Detail - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के नियोजन के लिए विज्ञापन
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार दिनांक सितम्बर 03, 2025 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार दिनांक अगस्त 20, 2025 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार दिनांक अगस्त 06, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक) के मुख्य कार्यालय भवन, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर - 17, चंडीगढ़ में स्थित औषधालय के लिए निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता / परामर्शदाता (बीएमसी) की एक (01) रिक्ति [अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के लिए आरक्षित] को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 2. इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार केवल अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन व्यावसायिक/शैक्षणिक/अन्य योग्यता प्रमाणपत्रों, जाति प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, आदि की छायाप्रतियों के साथ सीलबंद लिफाफे में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर-17, चंडीगढ़ – 160017 को दिनांक 06 अगस्त 2025 तक या उससे पूर्व पहुंच जाना चाहिए। सीलबंद लिफाफे पर ‘निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के पद के लिए आवेदन' लिखा होना चाहिए। 3. आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं और आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। 4. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए पदनामित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उम्मीदवार की जाति, वह अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गयी है तथा वह गाँव/कस्बा जिसका उम्मीदवार सामान्य रूप से निवासी है, का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके जाति/समुदाय प्रमाणपत्र में उनकी जाति/समुदाय का नाम और उसकी वर्तनी ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सूचियों में उल्लिखित की गई है (केंद्रीय सूची में ओबीसी जातियों के रूप में भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त ओबीसी श्रेणी की जातियों की सूची साइट https://www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध है)। जाति प्रमाणपत्र में जाति के नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ओबीसी प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है जैसा कि भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं हेतु आवेदन करने के लिए परिभाषित किया गया है। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष 2024-25, 2023-24 और 2022-23 के आय के आधार पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ शर्त के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि 01 अप्रैल 2025 को या उसके बाद जारी किया गया है। 5. उम्मीदवार के अन्य पिछड़ा वर्ग दावे का निर्धारण उस राज्य (या राज्य के हिस्से) के संबंध में किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं। एक उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के हिस्से) से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गया है, उसे अपने पिता के मूल राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 6. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाएँ। 7. शुद्धिपत्र: कृपया नोट करें कि इस विज्ञापन के संबंध में यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है, तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशित किया जाएगा। जो आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं हैं, उन्हें तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। 8. स्थान एवं कार्य समय (अनंतिम) निम्नानुसार है:
$ बैंक की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन के अधीन 9. पात्रता मानदंड: i. आवेदक के पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में न्यूनतम एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। ii. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से जनरल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। iii. आवेदक के पास एलोपैथिक प्रणाली में पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में न्यूनतम दो (02) वर्ष का कार्य-अनुभव होना चाहिए। iv. आवेदक का अपना क्लिनिक / औषधालय या निवास स्थान बैंक औषधालय से 30 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। 10. पारिश्रमिक, कार्य समय और अन्य नियम एवं शर्तें: i. संविदा अवधि के दौरान, प्रति घंटे ₹1,000/- का पारिश्रमिक दिया जाएगा। इस प्रकार देय मासिक पारिश्रमिक में से ₹1,000/- प्रति माह की राशि को परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा और ₹1,000/- प्रति माह मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाएगा। संविदा के आधार पर नियोजित चिकित्सा परामर्शदाता को कोई अन्य सुविधाएं/भत्ता देय नहीं होंगे। ii. नियोजन विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर है। नियोजन पर कोई सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होंगे। कोई अवकाश, परिलब्धियां/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन किसी औषधालय में जाना आवश्यक हो तो ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। iii. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में नियोजन संविदा के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। संविदा अवधि की समाप्ति पर संविदा का नवीकरण नहीं किया जाएगा। iv. संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक संविदा की पूरी अवधि के दौरान किए गए वास्तविक कार्य घंटों के आधार पर तय किया जाएगा और यह सर्व समावेशी होगा। v. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने, प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप अपने विवेक के अनुसार, ड्यूटी के घंटों में परिवर्तन करने तथा चिकित्सा परामर्शदाता से जुड़ी डिस्पेंसरी में परिवर्तन करने का अधिकार होगा। तदनुसार, चिकित्सा परामर्शदाता को समय-समय पर दी गई सलाह के अनुसार बैंक के औषधालयों में सेवाएँ देनी होगी। आवश्यकतानुसार कुल घंटों की संख्या को सप्ताह में 30 घंटे (अधिकतम) तक बढ़ाया जा सकता है। vi. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में चयनित डॉक्टर को एक "स्व-घोषणा" प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसमें कहा गया हो कि उनके वर्तमान नियोक्ता में से किसी को भी बैंक के साथ उनके नियोजन पर कोई आपत्ति नहीं है। vii. यदि चयनित डॉक्टर किसी अस्पताल / संगठन में एक सप्ताह में 30 घंटे से अधिक समय तक के लिए नियोजित है, तो उन्हें ऐसे अस्पताल / संगठन (यदि कोई है) से ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ (NOC) जमा करना होगा। 11. चयन प्रक्रिया: i. बैंक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज़ों का सत्यापन और साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। बैंक साक्षात्कार के लिए संभावित पात्र आवेदकों को छोड़कर, अन्य आवेदकों के साथ, जो साक्षात्कार के लिए पात्र / विचाराधीन नहीं पाये जाते हैं, किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं करेगा। ii. दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार पश्चात चयनित आवेदकों को संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) के रूप में सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रियाओं/टेस्ट्स की लागत आवेदकों को स्वयं वहन करनी होगी। iii. पद के लिए चयनित उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने और अनुलग्नक-I में दिए गए संविदा के नियमों और शर्तों और अनुलग्नक-II में दिए गए आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन नियुक्त किया जाएगा। iv. चयनित उम्मीदवार को प्रति घंटा निश्चित पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उनकी सेवाओं के नियोजन से पूर्व बैंक के साथ एक करार निष्पादित करना होगा। निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की सेवाओं का नियोजन – संविदा के नियम एवं शर्तें 1. औषधालय को लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखने की शर्त के अधीन, छमाही लेखाबंदी और वार्षिक लेखाबंदी के प्रयोजनों के लिए अवकाश के रूप में घोषित दिनों के अलावा बैंक की छुट्टियों को छोड़कर, निर्धारित ड्यूटी घंटों के अनुसार (या आवश्यकतानुसार अधिक अवधि के लिए) बैंक के औषधालयों में उपस्थित रहना। बैंक आवश्यकता के अनुसार अपने अन्य औषधालयों में बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। 2. आप बैंक के स्टाफ सदस्यों सहित चंडीगढ़ में दौरे या यात्रा पर आए बैंक के अन्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्य, उनके परिवार के सदस्यों सहित उन पर आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत कर्मचारियों / उनके पति-पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो औषधालय के समय (बैंक द्वारा जब आवश्यक समझा जाए अवधि को बदला जा सकता है) स्वयं उपस्थित हों, को नि:शुल्क परामर्श देंगे, दवाइयां लिखेंगे और इंजेक्शन लगायेंगे। आप किसी भी समय, अत्यावश्यक मामलों में, बैंक के कर्मचारियों के लिए अनुसूची में निर्धारित दरों पर अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। शुल्कों की अनुसूची जो बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू होती है, अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. आप उन कर्मचारियों के रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करेंगे तथा समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर इस संबंध में परामर्श शुल्क की वसूली बैंक के संबंधित खाते में जमा करवाने हेतु सहायता प्रदान करेंगे। 4. आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि आप सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली ड्यूटी करें, भले ही आप भविष्य में कोई भी स्नातकोत्तर अथवा अन्य चिकित्सा अर्हताएं धारित / प्राप्त कर लें। यह सुनिश्चित करना आपका दायित्व होगा कि भविष्य में आप जो अर्हता धारित अथवा प्राप्त करें, वह किसी भी रूप में सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता से अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने से नहीं रोकती हो। यदि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी विनिर्देश के अनुसार, आप जो अर्हता, यथास्थिति धारित अथवा प्राप्त करते/करती हैं, वह सामान्य परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए, ऊपर उल्लिखित अनुसार बैंक की अपेक्षाओं के प्रतिकूल होती हो तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में कोई देयता अथवा दायित्व किसी भी परिस्थिति में बैंक पर न आए तथा आप ऐसे में क्षतिपूर्ति करें और उसके, विरुद्ध बैंक को हर समय क्षतिरहित रखें। 5. भारतीय रिज़र्व बैंक के औषधालय में चिकित्सा परामर्शदाता के कर्तव्यों में ऊपर उल्लिखित अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित भी शामिल है: (i) छोटी और बड़ी बीमारीयों का इलाज, जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे संपर्क करें। (ii) डिस्पेंसरी में या विभागों में या बैंक परिसर में या बैंक परिसर के बाहर लाए गए आपातकालीन मामलों का इलाज करना तथा जब भी आवश्यकता हो, उचित अस्पतालों में रेफर करना, भले ही ऐसी आवश्यकता आपके सामान्य कार्य अवधि के बाद उत्पन्न हो। (iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना – सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने का दायित्व और किसी गलत रिएक्शन का दायित्व आप पर रहेगा। यथाविधि आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाने से बचा जाए। (iv)@आपके लिए यह अपेक्षित होगा कि फार्मासिस्टों को रुटीन व सरल इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण दें, ताकि जब अधिक कार्य का दबाव हो तो वे ऐसे इंजेक्शन लगा सकें। @बैंक उक्त नियम एवं शर्त की समीक्षा करने और उनमें परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। (v) महत्वपूर्ण मरहम-पट्टी एवं छोटी सर्जरी केवल आप ही करेंगे। (vi)& यदि आप संतुष्ट हैं कि फार्मासिस्ट अपेक्षित कार्य करने में सक्षम हैं तो रुटीन मरहम-पट्टी उनके द्वारा की जा सकती है। &बैंक उक्त नियम एवं शर्त की समीक्षा करने और उनमें परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 6. जब भी बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, आप क्वार्टरों में रहने वाले बैंक के स्टाफ सदस्य को विजिट करेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी विजिट के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित 'दरों की अनुसूची' के अनुसार विजिट शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. जब भी आवश्यक हो, आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाणपत्र जारी करेंगे और यदि आप मामले की सत्यता के बारे में संतुष्ट हों तो, कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अन्य अर्हताप्राप्त चिकित्सा सलाहकारों से प्राप्त किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। 8., आप अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को, जब भी उनके द्वारा अपेक्षित हो, उनके निवास पर विजिट करेंगे तथा उनसे विजिट शुल्क अथवा परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे, जो स्थानीय स्थितियों को देखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित विजिट शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि लगाने के प्रभार भी शामिल होंगे। ऐसी विजिट के लिए किसी अन्य प्रभार की वसूली ना की जाए। 9. जब भी ऐसा करना अपेक्षित हो, आप बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र में किसी भी कर्मचारी या किसी भी संभावित कर्मचारी, जिसे बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुना गया हो, की स्वास्थ्य और / या सेवा के लिए उपयुक्तता की स्थिति को प्रमाणित करेंगे। 10. आप बैंक स्टाफ के उपचार की दृष्टि से अपेक्षित दवाओं / विशेष / अधिक मूल्य की औषधियों अथवा इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं / फार्मेसियों / एजेंसियों को आदेश फार्म / क्रेडिट स्लिप (निर्धारित) जारी करेंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उनकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे। 11. यदि बैंक के कर्मचारियों या उनके आश्रितों (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत भर्ती उपचार के लिए) अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता हो, तो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को उन्हें अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने में सुविधा हेतु सहयोग करना होगा। 12. कार्डियो-वस्कुलर या अन्य गंभीर आपातकाल या दुर्घटना के मामले में, चिकित्सा परामर्शदाता, यदि उस स्थान पर उपलब्ध हैं, तो मरीज को अस्पताल तक पहुंचाए जाने तक उसके साथ रहेंगे। 13. आप महीने में एक बार कार्यालय परिसर / स्टाफ क्वार्टर्स / अधिकारी क्वार्टर्स का निरीक्षण करेंगे और यह रिपोर्ट करेंगे कि क्या उन्हें साफ-सुथरा और स्वास्थ्यकर हालत में रखा जा रहा है। 14. जब भी आवश्यक हो, आप टायफायड इत्यादि के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण करेंगे और चेचक आदि के लिए टीके लगाएंगे। 15. आप स्टाफ सदस्यों के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में निर्धारित फार्म में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 16. आप दवाइयों के उचित भंडारण एवं उनके वितरण के साथ-साथ इस संबंध में आवश्यक सभी रिकार्ड रखने की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। 17. आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि आप दवा मांग-पत्र के बारे में अपनी सलाह दें और दवाओं के शेष स्टॉक एवं उनके उपभोग की स्थिति की काउंटर-जांच करें। 18. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो आप उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी प्रोफेशनल राय देंगे। 19. आप औषधालय सुविधा सहित बैंक चिकित्सा सुविधा स्कीम और चिकित्सा सहायता निधि स्कीम के संचालन से संबंधित कार्य, जो एक सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता सामान्यत: करते हैं/ को करने अपेक्षित है, के संबंध में समय-समय पर बैंक द्वारा सौंपा जाने वाला कोई अन्य कार्य करेंगे। 20. पूरे 3 वर्ष की संविदा के लिए पारिश्रमिक ₹1,000/- प्रति घंटा निर्धारित की जाती है। निश्चित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय होगी। देय मासिक पारिश्रमिक में से ₹1,000/- प्रति माह वाहन व्यय के रूप में माना जाएगा तथा ₹1,000/- प्रति माह मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, कोई भी सेवानिवृत्ति लाभ, जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी, देय नहीं होगा। कोई अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा। कोई भी परिलब्धियां / सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं कराई जाएँगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन डिस्पेंसरी में उपस्थित होना आवश्यक हो तो ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा। आय पर कर की कटौती मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोतों पर की जाएगी। 21. यदि आप ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं तो आपको बैंक को स्वीकार्य अर्थात योग्यता और अनुभव के आधार पर एवजी व्यवस्था अपने जोखिम और लागत पर करनी होगी। 22. आप अनुलग्नक-II में बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के लिए दी गई आचार-संहिता का पालन करेंगे। 23. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, चंडीगढ़ कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे। 24. आपकी संविदा नियोजन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी, बशर्ते आप अनुलग्नक-I में दी गई उपरोक्त शर्तों व नियमों को स्वीकार करें तथा अनुलग्नक-II में दी गई बैंक की आचार संहिता का पालन करें। 25. उक्त संविदा के तहत आपका नियोजन अस्थायी है। इसके आधार पर किसी भी स्तर पर नियमित नियुक्ति या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए दावा नहीं किया जाएगा। 26. बैंक को समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने तथा प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप यदि आवश्यक हो तो अपने विवेक से ड्यूटी के घंटे और डिस्पेंसरी के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार होगा। 27#. संविदा की अवधि के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से तीन माह का नोटिस देकर अथवा उसके बदले में प्रति घंटे ₹1,000/- की दर# से तीन माह का पारिश्रमिक देकर संविदा को समाप्त किया जा सकता है। बैंक के पास बिना कोई कारण बताए संविदाको समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। # i) प्रतिदिन घंटों की संख्या, बीएमसी के तत्कालीन संविदा में बैंक द्वारा सूचित किए गए प्रतिदिन घंटे के बराबर मानी जाएगी जिसके अनुसार बीएमसी उस समय ( अवधि समाप्ति की तिथि से पूर्व) प्रतिदिन कार्य कर रही/रहा /होगी/होगा। ii) पारिश्रमिक देकर संविदा समाप्त करने के संबंध में, पारिश्रमिक की गणना के लिए अगले तीन महीनों में दिनों की संख्या:- क) यदि बीएमसी को मुख्य कार्यालय भवन, डिस्पेंसरी में सेवाओं के लिए नियोजित किया जाता है तो – चंडीगढ़ कार्यालय में अगले तीन महीनों में कार्य दिवसों की संख्या के बराबर होगी। ख) यदि बीएमसी को भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ की आवासीय कॉलोनियों में स्थित डिस्पेंसरियों में सेवाएं प्रदान करने के लिए नियोजित किया जाता है तो - बैंक के साथ उनके तत्कालीन संविदा के नियमों एवं शर्तों के अधीन, कार्य दिवसों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। iii. तीन माह का नोटिस देकर संविदा समाप्त करने के संबंध में: नोटिस की अंतिम तिथि: क): यदि बीएमसी को मुख्य कार्यालय भवन, डिस्पेंसरी में सेवाओं के लिए नियोजित किया जाता है तो – नोटिस जारी किए जाने की तिथि से 90वां दिन होगा। ख) यदि बीएमसी को भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ की आवासीय कॉलोनियों में स्थित डिस्पेंसरियों में सेवाएं प्रदान करने के लिए नियोजित किया जाता है तो - नोटिस जारी किए जाने की तिथि से 90वां दिन होगा। 28. संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद चंडीगढ़ स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। बैंक के चिकित्सा सलाहकारों के लिए आचार संहिता, जिनकी सेवाएं निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर ली जाएंगी 1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा, जो समय-समय पर उन्हें उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों से प्राप्त होंगे जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण अथवा नियंत्रण के अधीन उन्हें रखा जाएगा। 2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामलों तथा इसके घटकों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा तथा किसी भी गोपनीय स्वरूप की जानकारी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी आम जनता या बैंक के स्टाफ को नहीं बताएगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, या जब तक कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। 3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी एवं निष्ठा से बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम प्रयास करेगा तथा अपने सभी संव्यवहारों में विनम्रता एवं सावधानी बरतेगा। 4. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति में या किसी राजनैतिक प्रदर्शनों में सक्रिय भाग नहीं लेगा, या किसी नगर परिषद, ज़िला बोर्ड अथवा विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव में खड़ा नहीं होगा। 5. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के महासंघ का सदस्य अथवा पदाधिकारी नहीं बनेगा या न ही ऐसा करना जारी रखेगा या अन्यथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उससे संबद्ध नहीं होगा या अपनी संविदा की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी हिंसक, अनुचित या अशिष्ट प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 6. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी बैंक से लिखित में पूर्वानुमति के बिना प्रेस में नहीं देगा अथवा बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के तौर पर उनके कब्जे में मौजूद कोई दस्तावेज़, कागज अथवा सूचना प्रकाशित नहीं करेगा। 7. चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी उपहार की न तो मांग करेगा या न ही उसे स्वीकार करेगा। 8. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना तथा अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था की अवधि एक बार में पाँच दिन से अधिक नहीं होगी। 9. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवाओं को आउटसोर्स नहीं करेगा। 10. चिकित्सा परामर्शदाता को – क) किसी भी क्षेत्र में या उस क्षेत्र में जहां वह कुछ समय के लिए मौजूद हो वहां मादक पेय या ड्रग्स से संबंधित किसी भी कानून का कड़ाई से पालन करना होगा; ख) ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पेय या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं होगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का निष्पादन ऐसे पेय या ड्रग्स के प्रभाव से किसी भी तरह से प्रभावित न हो; ग) सार्वजनिक स्थान पर किसी भी मादक पेय या ड्रग्स का सेवन करने से विरत रहना होगा। घ ) नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित नहीं रहना होगा। ड़) कर्मचारियों / पेंशनभोगियों तथा उनके आश्रितों को समय पर, अव्यवधान और सुविधाजनक चिकित्सा सेवाएं प्रदान किया जाना सुनिश्चित करना है। च) किसी भी मादक पेय या ड्रग्स का अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना होगा। स्पष्टीकरण: ‘सार्वजनिक स्थान’ में ऐसे क्लब जो कि केवल सदस्यों के लिए बने हैं तथा जिनमें सदस्यों को अतिथि के रूप में गैर-सदस्यों को आमंत्रित करने की स्वीकृति प्राप्त है, बार एवं रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन तथा ऐसे अन्य सभी स्थान जहां पर जनता भुगतान करके अन्यथा बिना भुगतान किए जा सकती है, शामिल हैं। 11. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता कार्य स्थल पर किसी भी महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा। स्पष्टीकरण: इसके लिए ‘यौन उत्पीड़न’ में ऐसे अवांछित यौनोन्मुखी व्यवहार शामिल होंगे जिनमें प्रत्यक्षत: या निहितार्थ के रूप में ये आशय हों: ए) शारीरिक संपर्क एवं इस संबंध में आगे बढ़ना, बी) यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध, सी) यौन संबंधी टिप्पणियां, डी) अश्लील वीडियो/साहित्य दिखाना, ई) यौन आधारित किसी भी तरह का अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण। 12. यदि चिकित्सा परामर्शदाता को ऋण या आपराधिक आरोप के लिए गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानूनी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो संविदा को निरस्त किया जा सकता है। 13. चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी मरीज को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए रेफर करने, अनुशंसा करने या उसे पहुंचाने के बदले में कोई उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस नहीं देगा, न मांगेगा या प्राप्त करेगा, न ही देने या प्राप्त करने की पेशकश करेगा। चिकित्सा परामर्शदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए किसी शुल्क के विभाजन, स्थानांतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारा या शुल्क वापसी के कार्य में भाग नहीं लेगा या उसका पक्षकार नहीं बनेगा। 14. क्रम संख्या 13 में किया गया प्रावधान चिकित्सा परामर्शदाता या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा डॉयग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य किसी अध्ययन / कार्य हेतु किसी नमूने या सामग्री के संदर्भ हेतु, अनुशंसा करने या इसे प्राप्त करने के मामले में समान रूप से लागू होगा। 15. यदि चिकित्सा परामर्शदाता उसके द्वारा स्वीकृत संविदा की शर्तों का या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या ढिलाई दिखाता है, या जानबूझकर बैंक के हित के विपरीत कोई कार्य करता है या अनुदेश के विपरीत कार्य करता है या अन्य किसी तरह का कदाचार करता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है। |
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार - भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के नियोजन के लिए विज्ञापन
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार दिनांक सितम्बर 03, 2025 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार दिनांक अगस्त 20, 2025 कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 जुलाई 2025 की हमारी अधिसूचना का संदर्भ लें। 2. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2025 (बुधवार) को साँय 04:00 बजे तक बढ़ा दी गई है। 3. दिनांक 16 जुलाई 2025 की अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें और पात्रता मानदंड अपरिवर्तित रहेंगे। 4. उपर्युक्त भर्ती के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। क्षेत्रीय निदेशक |
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार - भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के नियोजन के लिए विज्ञापन
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार दिनांक सितम्बर 03, 2025 कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 जुलाई 2025 की हमारी अधिसूचना का संदर्भ लें।
2. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 03 सितंबर 2025 (बुधवार) को साँय 04:00 बजे तक बढ़ा दी गई है।
3. दिनांक 16 जुलाई 2025 की अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें और पात्रता मानदंड अपरिवर्तित रहेंगे।
4. उपर्युक्त भर्ती के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
महा प्रबन्धक (प्रभारी) |
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार - भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के नियोजन के लिए विज्ञापन
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 जुलाई 2025 की हमारी अधिसूचना का संदर्भ लें।
2. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 (बुधवार) को साँय 04:00 बजे तक बढ़ा दी गई है।
3. दिनांक 16 जुलाई 2025 की अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें और पात्रता मानदंड अपरिवर्तित रहेंगे।
4. उपर्युक्त भर्ती के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
उप महाप्रबन्धक (प्रभारी) |
भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) में पूर्णकालिक अनुबंध पर समन्वय अधिकारियों (Liaison Officers) की लेटरल भर्ती - अंतिम परिणाम
(दिनांक 01 जुलाई 2025 का विज्ञापन संख्या RBISB/DA/01/2025-26) संस्तुत उम्मीदवारों की पंजीकरण संख्या और नाम:
टिप्पणी कृपया दिनांक 01 जुलाई, 2025 का विज्ञापन संख्या RBISB/DA/01/2025-26 के क्रम संख्या 21(v) का संदर्भ लें जिसमें कहा गया है कि, “पात्रता, साक्षात्कार के संचालन, मूल्यांकन, साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हता मानकों को निर्धारित करने, रिक्तियों की संख्या और परिणाम के संचार आदि के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।” कृपया ध्यान दें कि परिणाम केवल अनंतिम है। अपनी पात्रता के समर्थन में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज़ को बोर्ड/बैंक को पुनर्जांच करने का अधिकार है। उम्मीदवारों की नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अधीन होगी। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन/दस्तावेजों में दी गई कोई भी जानकारी मिथ्या/गलत है अथवा यदि बोर्ड/बैंक के अनुसार उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और यदि वह पहले से ही बैंक में शामिल हो चुका है तो उसे पूर्व सूचना के बिना बैंक की सेवा से हटाया जा सकता है। अस्वीकरण: हालांकि परिणाम तैयार करते समय अत्यंत सावधानी बरती गई है, फिर भी अनजाने में हुई त्रुटि/त्रुटियों (यदि कोई हो) को बोर्ड सुधारने का अधिकार रखता है। |
नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए, पटना
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार दिनांक अगस्त 13, 2025 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार दिनांक जुलाई 29, 2025 पटना स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक) के औषधालयों के लिए प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ पूर्ण रूप से संविदा के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) के तीन (03) पदों का एक पैनल तैयार करने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की आरक्षण आवश्यकता निम्नानुसार है:
(ii) पात्र उम्मीदवार केवल अनुलग्नक -I में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। सीलबंद कवर में आवेदन 29 जुलाई, 2025को अपराह्न 17:30बजे से पहले क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भर्ती अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना - 800001 तक पहुंच जाना चाहिए। सीलबंद कवर के ऊपर ‘नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन’ लिखा होना चाहिए। (iii) अनुसूचित जाति (अ.जा.) / अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा) के रूप में आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं और उन्हें आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने चाहिए। (iv) अ.जा./अ.ज.जा के रूप में आरक्षण मांगने वाले उम्मीदवारों को केवल निर्धारित प्रपत्र में ही भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए पदनामित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उम्मीदवार की जाति, अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को अजा/अजजा के रूप में मान्यता दी गयी है और गाँव/कस्बा जिसका उम्मीदवार सामान्य रूप से निवासी है, का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जाति/समुदाय प्रमाणपत्र में उनकी जाति/समुदाय का नाम और उसकी वर्तनी ठीक वैसी ही हो जैसी केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गयी है (अजजा श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जाति की सूची www.ncst.nic.in साइट पर उपलब्ध है, अजा श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जाति की सूची http://www.socialjustice.nic.in साइट पर उपलब्ध है।) जाति प्रमाणपत्र में जाति के नाम में किसी अंतर की स्थिति में उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। (v) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और आवेदन जमा करने से पहले अपनी पात्रता के बारे में खुद को संतुष्ट करें। 2. स्थान एवं अनुमानित कार्यदिवस/घंटे (परिवर्तन के अधीन) निम्नानुसार हैं:
3. पात्रता, नियम एवं शर्तें (i) आवेदक के पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। (ii) जनरल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। (iii) आवेदक के पास योग्यता प्राप्त करने के बाद किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में इलाज करने का न्यूनतम दो (02) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (iv) बैंक की आवश्यकता के अनुसार, चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य घंटों की संख्या प्रति सप्ताह 30 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, सभी औषधालयों में एक चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य के कुल घंटे प्रति सप्ताह 30 घंटे से अधिक नहीं होंगे। (v) बैंक के किसी भी औषधालय से 3-5 किलोमीटर के दायरे में आवेदक का औषधालय या निवास स्थान होना चाहिए। (vi) नियुक्ति की संविदा तीन साल की अवधि के लिए होगी। संविदा की अवधि पूरी होने पर नियुक्ति का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। 4. पारिश्रमिक, कार्य घंटे तथा अन्य शर्तें: (i) संविदा अवधि के दौरान प्रति घंटा रु. 1,000/- की पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से रु. 1,000/- की राशि को वाहन व्यय माना जाएगा। इसके अलावा, ₹1,000/- प्रति माह की दर से मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। संविदा आधार पर नियुक्त चिकित्सा परामर्शदाता को कोई अन्य सुविधा/ अनुलाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा। (ii) उक्त नियुक्ति पूर्ण रूप से संविदा आधार पर है। नियुक्ति के लिए किसी भी अधिवर्षिता लाभ यथा पेंशन, भविष्य निधि या ग्रैच्युटी आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार की छुट्टी, अनुलाभ/ सुविधा स्वीकार्य नहीं है। यदि किसी सार्वजनिक छुट्टी के दिन औषधालय आने की आवश्यकता पड़े तो प्रति घंटा रु. 1,000/- की दर से भुगतान किया जाएगा। (iii) पारिश्रमिक का भुगतान वास्तविक कार्य घंटों के आधार पर किया जाएगा और इसमें सबकुछ शामिल होगा। (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने, अपने विवेक पर कार्यदिवस और कार्य के घंटे के साथ-साथ अपने औषधालय को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि ऐसा करना प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए उचित हो। औषधालय के परिवर्तन के कारण, चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य घंटों की संख्या में तदनुसार परिवर्तन हो सकता है। 5. चयन प्रक्रिया: (i) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए बैंक एक साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानदंड बढ़ाने का अधिकार रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के हकदार नहीं हैं। उन लोगों के अलावा, जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है, बैंक उन आवेदकों से कोई पत्राचार नहीं करेगा, जो पात्र नहीं पाए जाते हैं / साक्षात्कार के लिए योग्य नहीं माने जाते हैं। (ii) साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में सूचीबद्ध किए जाने से पहले निर्धारित मानदंडों और अन्य दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सा जांच की शर्त के अधीन रखा जाएगा। इन चिकित्सा जाँचों का खर्च आवेदकों को ही वहन करना होगा। इस संबंध में बैंक कोई प्रतिपूर्ति नहीं करेगा। (iii) पैनल में शामिल किए गए किसी उम्मीदवार को आवश्यकता पड़ने पर नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते कि वह चिकित्सा जांच में फिट पाया जाए और उसने अनुलग्नक-II में उल्लिखित नियम और शर्तों तथा अनुलग्नक-III में उल्लिखित आचार संहिता को स्वीकार किया हो। (iv) सूचीबद्ध उम्मीदवार को प्रति घंटे नियत पारिश्रमिक के साथ चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा आधार पर) के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए नियुक्ति के पहले बैंक के साथ एक करार निष्पादित करना होगा। संविदा के आधार पर प्रति घंटे निर्धारित पारिश्रमिक के साथ बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) की नियुक्ति – संविदा के नियम एवं शर्तें (1) छमाही और वार्षिक लेखाबंदी के प्रयोजन से घोषित बैंक की छुट्टियों को छोड़कर, विनिर्दिष्ट कार्य-अवधि (या यदि आवश्यक हो, तो इससे अधिक अवधि के लिए) के अनुसार बैंक के औषधालय में उपस्थित रहना, बशर्ते औषधालय को लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति का स्थान (अपने किसी औषधालय में) बदल सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अन्य औषधालय में भी चिकित्सा परामर्शदाता की सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। (2) पटना में कार्यरत स्टाफ सदस्यों के साथ-साथ यात्रा पर या दौरे पर पटना आए अन्य अधिकारियों, उन पर आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों तथा औषधालय आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो चिकित्सा सहयोग निधि योजना (एमएएफएस) के सदस्य हैं तथा उनके पति/ पत्नी को निःशुल्क परामर्श देना, दवाइयाँ तथा निःशुल्क इंजेक्शन देना। आपातकाल की स्थिति में, चिकित्सा परामर्शदाता परामर्श हेतु किसी भी समय अपने निजी क्लिनिक में उपस्थित रहेंगे और बैंक के प्रभारों की अनुसूची के अनुसार चिकित्सा शुल्क लेंगे। बैंक के कर्मचारियों/ अधिकारियों पर लागू प्रभारों की अनुसूची चिकित्सा परामर्शदाता के अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। (3) चिकित्सा परामर्शदाता, कर्मचारियों के रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ/अधिकारी क्वाटर्स में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, उक्त मद संख्या 2 में उल्लिखित सुविधाएं उपलब्ध कराएँगे तथा कर्मचारियों से प्राप्त प्रभार (बैंक द्वारा निर्धारित दर के अनुसार) को समय-समय पर बैंक के खाते में जमा कराने की व्यवस्था करेंगे। (4) चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा वर्तमान / भविष्य में स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सीय योग्यता प्राप्त होने/ प्राप्त किए जाने के बावजूद सामान्य चिकित्सक की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। चिकित्सा परामर्शदाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी योग्यताएँ या भविष्य में प्राप्त होने वाली कोई योग्यता उन्हें सामान्य चिकित्सक की सेवाएँ प्रदान करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करती हैं। तथापि, यदि इंडियन मेडिकल एसोसिएसन की किसी शर्त के अनुसार उनके द्वारा धारित या अर्जित कोई भी योग्यता, जैसी स्थिति हो, सामान्य चिकित्सक के रूप में कार्य करने के लिए उक्त वर्णित बैंक की अपेक्षाओं के प्रतिकूल पाई जाती है, तो उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी परिस्थिति में इस कारण से बैंक के ऊपर कोई देयता या जिम्मेदारी ना आए और उनके द्वारा इस संबंध में हमेशा बैंक को क्षतिपूर्ति की जाएगी। यह देयता एक स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में, न कि बैंक के किसी एजेंट के रूप में होगी। (5) उक्त उल्लिखित बिंदुओं के अतिरिक्त, औषधालय में आपके कर्तव्यों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे: (i) सामान्य और गंभीर बीमारियों का इलाज, जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित चिकित्सा परामर्शदाता से मिल सकते हैं। (ii) सामान्य कार्यालय समय के बाद आवश्यकता पड़ने पर, जब और जहाँ आवश्यक हो, औषधालय या विभागों या बैंक परिसर में या उसके बाहर लाए गए आपातकालीन मामलों में इलाज उपलब्ध कराना तथा उन्हें उपयुक्त अस्पताल में रेफर करना। (iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना – किसी भी दवा के प्रतिकूल प्रभाव के लिए सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी चिकित्सा परामर्शदाता की होगी। नियम के अनुसार, चिकित्सा परामर्शदाता की अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने की व्यवस्था को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। चिकित्सा परामर्शदाता से अपेक्षा की जाएगी कि वे अधिक कार्य का बोझ होने के दौरान रुटीन और सामान्य प्रकार के इंजेक्शन लगाने के लिए फार्मासिस्ट को प्रशिक्षित करें। (iv) महत्त्वपूर्ण ड्रेसिंग और मामूली सर्जरी का काम केवल चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा किया जाएगा। यदि वे सहमत हों कि फार्मासिस्ट के पास सामान्य (रुटीन प्रकार) की ड्रेसिंग करने की क्षमता है तो वह ऐसी ड्रेसिंग कर सकता है। (v) कार्डियो-वस्कुलर या अन्य गंभीर आपातकाल या दुर्घटना के मामले में, चिकित्सा परामर्शदाता, यदि उस स्थान पर उपलब्ध हैं, तो मरीज को अस्पताल तक पहुंचाए जाने तक उसके साथ रहें। (6) आवश्यकता पड़ने पर बैंक के निर्देश के अनुसार बैंक के क्वार्टर्स में निवास करने वाले बैंक के किसी स्टाफ सदस्य के आवास पर जाना और उनके स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसे दौरे के लिए चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक द्वारा निर्धारित प्रभारों की अनुसूची के अनुसार फीस का भुगतान किया जाएगा। (7) जहाँ भी आवश्यक हो, कर्मचारी द्वारा अन्य चिकित्सकों से प्राप्त प्रमाणपत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करना और मेडिकल आधार पर छुट्टी के संबंध में प्रमाणपत्र जारी करना, यदि चिकित्सा परामर्शदाता उस मामले की सत्यता से संतुष्ट हों। (8) जब भी आवश्यक हो, अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए उनके आवास पर जाना और उनसे स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर बैंक द्वारा निर्धारित परामर्श शुल्क लेना। निर्धारित किए गए इस परामर्श शुल्क में इंजेक्शन लगाने आदि का शुल्क भी शामिल होगा। ऐसे दौरे के लिए चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा किसी अन्य प्रकार का प्रभार नहीं लिया जाएगा। (9) जब और जैसा अपेक्षित हो, चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा किसी कर्मचारी या बैंक में नियुक्ति के लिए चयनित भावी कर्मचारी की सेवा के लिए उसके स्वास्थ्य /फिटनेस की स्थिति के संबंध में सूचित करने हेतु समय-समय पर बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म में प्रमाणित किया जाएगा। (10) बैंक के स्टाफ के उपचार के प्रयोजन से आवश्यक विशेष/कीमती दवाईयों या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्ट के प्रति ऑर्डर फार्म (विनिर्दिष्ट) जारी किया जाए तथा संबंधित बिलों के भुगतान के लिए इसकी प्रति बैंक को भेजी जाए। (11) यदि बैंक के कर्मचारी या उनके परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल की सुविधा की आवश्यकता हो (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के अंतर्गत आंतरिक रूप से भर्ती किए जाने के लिए), तो अपने कार्यालयों/ संपर्कों का उपयोग करना। (12) महीने में एक बार कार्यालय परिसर/स्टाफ क्वार्टर्स तथा अधिकारी क्वार्टर्स का निरीक्षण करना और यह रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि वे साफ-सुथरे और स्वच्छ स्थिति में हैं। (13) जब कभी आवश्यक हो, टायफायड आदि के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण तथा चेचक के लिए टीकाकरण करना। (14) विनिर्दिष्ट फार्म में स्टाफ सदस्यों के सामान्य स्वास्थ्य पर 31 मार्च को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। (15) दवाईयों का समुचित स्टोरेज तथा वितरण और इस संबंध में सभी आवश्यक रिकॉर्ड के रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना। (16) दवाई संबंधी माँगपत्र पर परामर्श देना और दवाई के शेष स्टॉक तथा उपभोग का प्रति-परीक्षण करना। (17) जब और जैसे चिकित्सा परामर्शदाता के पास मामला रेफर किया जाए, तो उस संबंध में विभिन्न चिकित्सा दावों के संबंध में उपचार की लागत के औचित्य सहित अपना पेशेवर अभिमत देना। (18) औषधालय की सुविधा सहित बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना तथा चिकित्सा सहायता निधि योजना से संबंधित अन्य कोई भी कार्य करना, जो कि सामान्य चिकित्सक द्वारा सामान्य रूप से कार्य किए जाते हैं या उनसे अपेक्षित होते हैं। (19) चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन्हें तीन वर्षों की अवधि के लिए रु. 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) प्रति घंटे की दर से पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। इस निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। कुल देय मासिक पारिश्रमिक में से, प्रति माह रु.1,000/- को वाहन भत्ता के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता किसी प्रकार की सेवानिवृत्ति लाभ, जैसे- पेंशन, भविष्य निधि या ग्रैच्युटी के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी प्रकार की छुट्टी, अनुलाभ/ सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक छुट्टी के दिन, औषधालय जाना आवश्यक हो, तो प्रति घंटा रु.1,000/- के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा। वर्तमान नियमों और सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार, आय पर कर की कटौती स्त्रोत पर की जाएगी। चिकित्सा परामर्शदाता को किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं/ अनुलाभ नहीं प्रदान किए जाएंगे। (20) यदि चिकित्सा परामर्शदाता अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित रहते हैं, तो उन्हें स्वयं के जोखिम और लागत पर बैंक को स्वीकार्य (योग्यता और अनुभव के संबंध में) चिकित्सक/ चिकित्सकों की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। (21) चिकित्सा परामर्शदाता क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना क्षेत्रीय कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत रहेंगे। (22) यह नियुक्ति पूर्णतः संविदात्मक है और घंटे के आधार पर होगी। इस आधार पर किसी भी समय बैंक में स्थायी नियुक्ति या बैंक के नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभ के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। (23) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा बैंक के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। (24) संविदा के आधार पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनंतिम है तथा अभ्यर्थी द्वारा ऐसी नियुक्ति के 6 महीनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति वैधता प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत किए जाने के अधीन है। यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है या सत्यापन के दौरान यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जैसा भी मामला हो, का उनका दावा गलत पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की सेवाओं को बिना किसी कारण बताए या मुआवजे के किसी दावे के बिना समाप्त कर दिया जाएगा और बैंक के पास इस तरह के अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है। (25) बैंक के पास अपने विवेकाधिकार के अनुसार समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा तथा कार्य अवधि एवं औषधालय के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि यह प्रशासनिक और परिचालनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक हो। (26) चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा अनुलग्नक-III में उल्लिखित आचार संहिता का अनुपालन किया जाएगा। (27) संविदा, नियुक्ति की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि हेतु वैध होगा, बशर्ते नियम और शर्तें स्वीकार्य हों। (28) संविदा, किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने की नोटिस देकर या इसके बदले तीन महीने के पारिश्रमिक का भुगतान कर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस अवधि के दौरान, चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन तब तक किया जाएगा, जब तक बैंक द्वारा उनकी सेवा समाप्त नहीं कर दी जाती है। (29) संविदा के किसी नियम और शर्त के उल्लंघन या सेवाओं के असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में, बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कोई कारण बताए या मुआवजे के लिए बिना किसी दावे के तुरंत चिकित्सा परामर्शदाता की संविदा को समाप्त कर सकता है। (30) संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद मध्यस्थता के अधीन होगा जिसमें मध्यस्थ को बैंक द्वारा चिकित्सा परामर्शदाता से विचार-विमर्श के उपरांत नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता विफल हो जाने पर, संविदा के कारण उत्पन्न कोई भी विवाद पटना के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। (31) बैंक द्वारा सौपें गए अन्य नियमित कार्यों के अलावा सभी चिकित्सा परामर्शदाताओं को बैंक द्वारा परिचालित ऑनलाइन समाधान मोड्यूल में भी कार्यनिष्पादन करना होगा। नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति 1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता अपने तत्कालीन नियंत्रक अधिकारी अथवा अधिकारियों से समय-समय पर प्राप्त होने वाले सभी आदेशों तथा निर्देशों को मानेगा और उनका अनुपालन करेगा। 2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक तथा इसके घटकों के मामलों की गोपनीयता का सख्ती से अनुपालन करेगा और जब-तक उसे न्यायालय अथवा अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए अथवा उसके कर्तव्य के निर्वहन के दौरान जब-तक बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए निर्देश न दिया जाए, वह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी आम नागरिक अथवा बैंक के कर्मचारी के समक्ष गोपनीय प्रकृति की किसी भी सूचना को प्रकट नहीं करेगा / करेगी। 3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की सेवा ईमानदारी और वफादारी से करेगा / करेगी और बैंक के हितों के प्रवर्तन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा / करेगी। वह सभी प्रकार के लेन-देनों के मामले में शिष्टाचार तथा मनोयोग का प्रदर्शन करेगा / करेगी। 4. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता अपने कार्यकाल के दौरान राजनीति अथवा राजनैतिक धरने में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा और न हीं वह नगर परिषद, जिला बोर्ड अथवा किसी वैधानिक निकाय की सदस्यता के लिए चुनाव लडेगा। 5. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी श्रमिक संघ अथवा ऐसे संघों के किसी महासंघ की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा / का पदधारक नहीं बना रह सकेगा अथवा वह उसकी संविदा की शर्तों से किसी भी प्रकार संबंधित किसी मामले में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी प्रकार के हड़ताल अथवा किसी हिंसक, अनुचित व अशोभनीय प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा। 6. भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी सूचना न तो प्रेस को देगा और न हीं बैंक के चिकित्सा सलाहकार के रूप में उसकी अधिकारिता में आए किसी भी प्रलेख, पर्चा अथवा सूचना का प्रकाशन करेगा। चिकित्सा परामर्शदाता रोगी की गोपनीयता बरकरार रखेगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति / तीसरे पक्ष के साथ रोगी का प्रोफाइल साझा नहीं करेगा। गोपनीयता से संबंधित यह वांछना स्थायी होगी और इस संविदा के खत्म हो जाने उपरांत भी लागू रहेगी। चिकित्सा परामर्शदाता किसी गोपनीय सूचना के प्रकटन के फलस्वरूप बैंक को होने वाली किसी नुकसान से बैंक को सुरक्षित रखेगा / रखेगी और उसे क्षतिपूरित रखेगा। 7. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति प्राप्त किए बगैर और उसकी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा / रहेगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक समय में सात दिनों से अधिक अवधि की नहीं होगी। 8. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को प्रदान की जाने वाली उसकी सेवा का आउटसोर्सिंग नहीं करेगा / उप-ठेके पर नहीं देगा / देगी। 9. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता ड्यूटी के दौरान किसी मादक द्रव अथवा ड्रग्स का सेवन नहीं करेगा / करेगी और वह यह सुनिश्चित करेगा / करेगी कि उनका कार्य किसी भी प्रकार के नशे से प्रभावित नहीं है। साथ ही किसी चिकित्सा परामर्शदाता को किसी सार्वजनिक स्थान पर नशे की अवस्था में पाए जाने से बचना होगा। व्याख्या: “सार्वजनिक स्थल” नामक शब्द में विशिष्ट तौर पर सदस्यों के लिए सीमित क्लब- जहाँ सदस्य को गैर-सदस्यों को भी बतौर अतिथि आमंत्रित करने की अनुमति है, बार तथा भोजनालय, सार्वजनिक परिवहन तथा अन्य सभी स्थान शामिल होंगे जहाँ आम नागरिकों को भुगतान के आधार पर अथवा अन्यथा प्रवेश की अनुमति है। 10. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी / दवाखाना के आगंतुकों से कोई उपहार नहीं मांगेगा / मांगेगी अथवा ग्रहण नहीं करेगा / करेगी। 11. किसी भी चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर तैनात महिला कर्मचारियों समेत किसी भी महिला के किसी प्रकार के यौन उत्पीडन में संलिप्त नहीं होगा। व्याख्या: इस उद्देश्य के लिए “यौन उत्पीडन” में प्रत्यक्ष अथवा सांकेतिक अवांछित कामोद्दीपक व्यवहार, यथा:-
12. किसी चिकित्सा परामर्शदाता को किसी ऋण अथवा आपराधिक मामलों में गिरफ्तार अथवा किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिए जाने पर यह संविदा रद्द की जा सकेगी। 13. चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी मरीज को मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए रेफर करने, सिफारिश करने या खरीदने के लिए या कोई भी उपहार, उपदान, कमीशन या बोनस नहीं देगा और देने की मांग या पेशकश नहीं करेगा। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, स्थानांतरण, असाइनमेंट, अधीनता, रिबेटिंग, विभाजन या रिफंड करने के कार्य करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा। 14. पैरा-13 में उल्लिखित प्रावधान नैदानिक उद्देश्यों या अन्य अध्ययन / कार्य के लिए उसके या किसी व्यक्ति, नमूना या सामग्री को संदर्भित करने, सिफारिश करने या खरीद के लिए समान प्रभाव के साथ लागू होगा। 15. यदि कोई चिकित्सा परामर्शदाता उपर्युक्त उल्लिखित बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा स्वीकार किए गए अनुलग्नक के नियमों और शर्तों को भंग करता है, लापरवाही, अक्षमता या अकर्मण्यता प्रदर्शित करता है या जानबूझकर कुछ भी ऐसा करता है जो बैंक के हितों के लिए हानिकारक हो या उसके अनुदेशों के साथ विरोधाभासी हो या कदाचार के किसी अन्य कार्य के लिए दोषी है तो ऐसी स्थिति में संविदा को समाप्त किया जा सकता है। |
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार - नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए, पटना
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार दिनांक अगस्त 13, 2025 कृपया उपरोक्त विषय पर 09 जुलाई 2025 की हमारी अधिसूचना का संदर्भ लें। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2025 को अपराह्न 05:30 बजे तक बढ़ा दी गई है। 09 जुलाई 2025 की अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें और पात्रता अपरिवर्तित रहेंगी। क्षेत्रीय निदेशक |
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार - नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए, पटना
कृपया उपरोक्त विषय पर 09 जुलाई 2025 की हमारी अधिसूचना का संदर्भ लें। क्षेत्रीय निदेशक |
“भारतीय रिज़र्व बैंक में विभिन्न पदों की भर्ती - पैनल वर्ष 2024” हेतु ऑनलाइन/लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, अन्य दिशानिर्देश और सूचना हैंडआउट
टिप्पणी: भारतीय रिजर्व बैंक में विभिन्न पदों की भर्ती - पैनल वर्ष 2024 के लिए ऑनलाइन/लिखित परीक्षा 16 अगस्त 2025 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी। दोनों पालियों के लिए केवल एक ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। तिथि/सत्र/केन्द्र/स्थल में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। |
ग्रेड 'बी' (आनीअवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2024 की अंक तालिका एवं कट-ऑफ अंक
भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में बोर्ड द्वारा तय किए गए कट-ऑफ अंक | ||||||
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भर्ती चरण | श्रेणी और कट-ऑफ अंक | |||||
सामान्य | अपिव | अजा | अजजा | ईडब्ल्यूएस | दिव्यांगजन | |
चरण-I (प्रश्नपत्र-I और प्रश्नपत्र-II) में कुल कट-ऑफ अंक (कुल 200 अंकों में से) | 121.50 | 114.00 | 119.00 | 107.50 | 121.50 | 107.50 |
साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करने के लिए चरण-I (प्रश्नपत्र-I और प्रश्नपत्र-II) और चरण-II (प्रश्नपत्र-I और प्रश्नपत्र-II) में कुल कट-ऑफ अंक (कुल 400 अंकों में से) | 269.00 | 259.50 | 265.67 | 241.00 | 269.00 | 241.00 (साक्षात्कार के लिए कोई भी उम्मीदवार सूचीबद्ध नहीं हुआ था) |
ऑनलाइन/लिखित परीक्षा (चरण-I और चरण-II) और साक्षात्कार में कुल अंक (कुल 475 अंकों में से) विज्ञापन में अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंक |
327.67 | 307.75 | 313.08 | 253.83 | 326.67 | - |
टिप्पणी :
यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो जयेष्ठतम जन्म तिथि (आयु) वाले उम्मीदवार को योग्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा।
- क) इस इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न अंकतालिका पर किसी भी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- ख) उम्मीदवार की श्रेणी और दिव्यांगजनता (पीडब्ल्यूबीडी) का ब्योरा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा दर्ज विवरणानुसार किया गया हैं।
दावा अस्वीकरण: हालांकि अंकतालिका तैयार करते समय अत्यधिक सावधानी बरती गई है, फिर भी बोर्ड अनजाने में हुई त्रुटि/त्रुटियों (यदि कोई हो) को सुधारने का अधिकार रखता है।