आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि में विस्तार - भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति
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कृपया शीर्षांकित विषय पर 06और 28 अगस्त, 2024 की हमारी अधिसूचना देखें। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर, 2024 को शाम 05:15 बजे तक बढ़ा दी गई है। 06 अगस्त, 2024 की अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें और पात्रता मानदंड अपरिवर्तित रहेंगे। क्षेत्रीय निदेशक |
परिणाम - निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर अनुबंध के आधार पर सेवाओं के लिए फार्मासिस्टों के पैनल हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू, लखनऊ
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कृपया हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशित 06 अगस्त, 2024 का विज्ञापन देखें, जो निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर अनुबंध के आधार पर अनुबंध के आधार पर सेवाओं हेतु फार्मासिस्टों के पैनल के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू के संबंध में है। इस संबंध में 30 अगस्त, 2024 को आयोजित साक्षात्कार में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर, निम्नलिखित उम्मीदवार को अनुबंध के आधार पर शीर्षांकित पद के लिए पैनल में शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया गया:
सेवाओं हेतु उम्मीदवार के साथ अनुबंध ऊपर उल्लिखित हमारे विज्ञापन में निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन है। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को सूचीबद्धता के लिए प्रस्ताव लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उसके पास उपलब्ध संपर्क विवरण पर भेजा जाएगा। चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक, अस्वीकरण: हालांकि सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय अत्यधिक सावधानी बरती गई है, बैंक अनजानी त्रुटियाँ, यदि कोई हों, को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। |
परिणाम - भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा सलाहकार (बीएमसी) की नियुक्ति
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कृपया भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा सलाहकार (बीएमसी) की नियुक्ति के संबंध में हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशित 06 अगस्त, 2024 का विज्ञापन देखें। 03 अक्टूबर, 2024 को आयोजित साक्षात्कार में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर, निम्नलिखित उम्मीदवार को अनुबंध के आधार पर शीर्षांकित पद के लिए पैनल में शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया गया:
उम्मीदवार के साथ सेवाओं हेतु अनुबंध ऊपर उल्लिखित हमारे विज्ञापन में निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन है। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को सूचीबद्धता के लिए प्रस्ताव लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उसके पास उपलब्ध संपर्क विवरण पर भेजा जाएगा। चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक, अस्वीकरण: हालांकि सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय अत्यधिक सावधानी बरती गई है, बैंक अनजानी त्रुटियाँ, यदि कोई हों, को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। |
निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक सहित संविदा आधार पर फार्मासिस्टों के पैनल में शामिल होने के लिए मौखिक साक्षात्कार, लखनऊ
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जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार - दिनांक सितम्बर 11, 2024 जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार - दिनांक अगस्त 28, 2024 भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ आरबीआई स्टाफ क्वार्टर सेक्टर जे अलीगंज में डिस्पेंसरी के लिए सविदा आधार पर फार्मासिस्ट के एक पद (अनारक्षित) की नियुक्ति के लिए मौखिक साक्षात्कार हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदकों के पास कम से कम 2 वर्ष के अनुभव के साथ फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। विस्तृत नियम और शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट अर्थात (www.rbi.org.in) के Opportunities@RBI section के अंतर्गत उपलब्ध हैं। मौखिक साक्षात्कार का समय और तारीख - अगस्त 30, 2024 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 16:00 बजे तक स्थान - भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9 विपिन खण्ड, फन रिपब्लिक माल के सामने गोमती नगर, लखनऊ-226010 उत्तर प्रदेश। क्षेत्रीय निदेशक निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक सहित संविदा आधार पर फार्मासिस्टों के पैनल में शामिल होने के लिए मौखिक साक्षात्कार बैंक के आवासीय क्वार्ट, अलीगंज, सेक्टर, जे में स्थित डिस्पेंसरियों के लिए निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए फार्मासिस्टों के पैनल में शामिल करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, विपिन खंड, गोमती नगर, फन रिपब्लिक मॉल के सामने 226010 उत्तर प्रदेश के कार्यालय में 30 अगस्त 2024 को मौखिक साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। 2. पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं: क) मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा। ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ फार्मेसी में डिप्लोमा/डिग्री। ग) यूपी फार्मेसी काउंसिल से पंजीकरण प्रमाण पत्र। घ) कंप्यूटर का बुनियादी कार्य ज्ञान। ड) फार्मासिस्ट के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव। पीएसबी/पीएसयू/सरकारी संगठनों के साथ अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। च) सामान्यतः फार्मासिस्ट के कार्य घंटे निम्नानुसार होंगे:
3. पात्र अभ्यर्थी अनुबंध-III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन पत्र के साथ व्यावसायिक/शैक्षणिक/अन्य योग्यताओं के प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी और आयु प्रमाण पत्र के साथ मौखिक साक्षात्कार के दिन आ सकते हैं। 4. पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया i. पैनल में चयन पात्र अभ्यर्थियों के मौखिक साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। ii. पैनल में शामिल करने के लिए अभ्यर्थियों का चयन समग्र शैक्षिक योग्यता (पीजी/डिग्री/डिप्लोमा), रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर सेक्टर जे अलीगंज, 226024 से निवास की दूरी, पीएसबी/पीएसयू/सरकारी संगठन में अनुभव आदि के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। iii. मौखिक साक्षात्कार के बाद पैनल में शामिल होने के लिए चुने गए आवेदकों को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्ति से पहले चिकित्सा परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। iv. चयनित आवेदक/आवेदकों को अनुबंध के आधार पर फार्मासिस्टों के पैनल में शामिल करने के लिए बैंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें प्रति घंटे निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा, बशर्ते कि उन्हें अनुलग्नक-I के अनुसार पैनल में शामिल करने की शर्तों और नियमों तथा अनुलग्नक-II के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करना होगा। 5. बैंक बिना कोई कारण बताए उपरोक्त वॉक-इन-इंटरव्यू को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उम्मीदवार ध्यान दें कि मौखिक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई टीए/एचए और कोई अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा। नियम व शर्तें: (i) सूचीबद्ध उम्मीदवारों को फार्मासिस्ट के रूप में केवल आवश्यकता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। केवल सूचीबद्ध होने से उम्मीदवारों को दिन-प्रतिदिन की नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता। (ii) उम्मीदवारों के पैनलीकरण की वैधता अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पैनलबद्ध सूची के अनुमोदन की तिथि से 240 दिन होगी। (iii) यदि फार्मासिस्ट के रूप में पैनलबद्ध उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाता है तो उन्हें 400 रुपये प्रति घंटे की दर से एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा और वे किसी भी वेतन, भत्ते या अन्य सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। (iv) बैंक किसी भी समय अल्प सूचना पर या कोई कारण बताकर सूचीबद्ध उम्मीदवारों की सेवाओं का उपयोग बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। (v) यदि पैनल में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा, जो समय-समय पर बैंक के किसी भी कर्मचारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं, जिसके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण और नियंत्रण के तहत फार्मासिस्ट को रखा जाएगा। (vi) यदि फार्मासिस्ट के रूप में पैनलबद्ध उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें निर्धारित प्रपत्रों में दवाओं और इंजेक्शन आदि के स्टॉक का रिकार्ड बनाए रखना होगा तथा मरीजों को आपूर्ति की जाने वाली विशेष दवाओं/दवाइयों की खपत का रिकार्ड दैनिक आधार पर सार/स्टॉक रजिस्टर में रखना होगा, ताकि कम्प्यूटरीकृत डिस्पेंसरी पैकेज में अंतिम स्टॉक निकाला जा सके। (vii) यदि पैनल में शामिल उम्मीदवारों को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें कम्प्यूटरीकृत डिस्पेंसरी पैकेज का संचालन करना होगा तथा मौजूदा पैकेज में दवाओं के स्टॉक को बनाए रखना होगा। (viii) पैनल में शामिल उम्मीदवारों को बैंक के मामलों के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए तथा बैंक की सेवा ईमानदारी और उच्च निष्ठा के साथ करनी चाहिए। (ix) उपरोक्त विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में किसी भी विचलन/चूक को बैंक द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। (x) पैनल में शामिल फार्मासिस्ट/फार्मासिस्टों द्वारा प्रदान की गई सेवा से बैंक की सेवा में अस्थायी या स्थायी पद का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। (xi) पैनल में शामिल उम्मीदवारों को बैंक का नियमित कर्मचारी नहीं माना जाएगा तथा वे बैंक के नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। (xii) बैंक को अपनी किसी भी डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट की तैनाती पर पूर्ण विवेकाधिकार होगा। आचार संहिता: 1. प्रत्येक फार्मासिस्ट को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा जो समय-समय पर उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए जाएंगे जिसके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में वह उस समय रखा गया हो। 2. प्रत्येक फार्मासिस्ट बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और किसी भी गोपनीय प्रकृति की जानकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी आम जनता या बैंक के कर्मचारियों को नहीं बताएगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, या जब तक कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। 3. प्रत्येक फार्मासिस्ट बैंक की सेवा ईमानदारी और निष्ठा से करेगा तथा बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा तथा सभी लेन-देन में शिष्टाचार और ध्यान दिखाएगा। 4. कोई भी फार्मासिस्ट राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा, या किसी नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधान मंडल के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा। 5. कोई भी फार्मासिस्ट किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा, या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं होगा, या अपने अनुबंध की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा नहीं देगा या किसी भी तरह से हिंसक, अनुचित या अशिष्ट प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 6. कोई भी फार्मासिस्ट बैंक से लिखित में पूर्वानुमति के बिना भारतीय रिजर्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी सामग्री प्रेस को नहीं दे सकता है, या कोई दस्तावेज, कागज या सूचना प्रकाशित नहीं कर सकता है, जो बैंक द्वारा नियुक्त फार्मासिस्ट के रूप में उसके पास आती है। 7. कोई भी फार्मासिस्ट किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा। 8. फार्मासिस्ट को बैंक की अनुमति के बिना तथा अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। 9. कोई फार्मासिस्ट बैंक को अपनी सेवा आउटसोर्स नहीं करेगा। 10. फार्मासिस्ट को - क) किसी भी क्षेत्र में लागू मादक पेय या दवाओं से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए, जहां वह फिलहाल मौजूद हो; ख) ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पेय या दवा के प्रभाव में नहीं होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी भी तरह से ऐसे पेय या दवा के प्रभाव से प्रभावित न हो; ग) किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी मादक पेय या दवा का सेवन करने से बचना चाहिए घ) नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर नहीं दिखना चाहिए ई) किसी भी मादक पेय या दवा का अत्यधिक सेवन न करें। स्पष्टीकरण: "सार्वजनिक स्थल" की अभिव्य्क्ति में क्लब भी शामिल होंगे, भले ही वे केवल सदस्यों के लिए क्यों न हो और जहाँ पर सदस्यों को गैर-सदस्यों को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की अनुमति है। इसके अलावा उक्त अभिव्यक्ति में बार और रेस्तरां, सार्वजनिक परिवहन और वे सभी स्थान, जहाँ पर आम जनता शुल्क चुका कर या अन्य तरह से प्रवेश का अधिकार रखती है। 11. कोई भी फार्मासिस्ट कार्यस्थल पर किसी भी पुरुष/महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा। स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए, "यौन उत्पीड़न" में इस तरह के अवांछित यौन व्यवहार शामिल होंगे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या निहितार्थ के रूप में:- (क) शारीरिक संपर्क और छेड़छाड़, (ख) यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध, (ग) यौन रूप से भद्दी टिप्पणीयाँ, (घ) पोर्नोग्राफी दिखाना, (ङ) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण 12. यदि फार्मासिस्ट को ऋण या आपराधिक आरोप के लिए गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानूनी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। 13. फार्मासिस्ट किसी भी रोगी को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए रेफर करने, सिफारिश करने या खरीदने के बदले में कोई उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस न तो देगा, न मांगेगा और न ही प्राप्त करेगा और न ही देने या प्राप्त करने की पेशकश करेगा। कोई फार्मासिस्ट चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, हस्तांतरण, असाइनमेंट, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा या उसका पक्षकार नहीं होगा। 14. उपरोक्त धारा 13 का प्रावधान फार्मासिस्ट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निदान प्रयोजनों या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए नमूने या सामग्री को संदर्भित करने, सिफारिश करने या खरीदने पर समान रूप से लागू होगा। 15. यदि फार्मासिस्ट बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता या उसके द्वारा स्वीकृत अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अकुशलता या आलस्य प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर बैंक के हितों के लिए हानिकारक या उसके निर्देशों के विपरीत कोई कार्य करता है या किसी अन्य कदाचार का दोषी है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। |
ग्रेड ‘बी’ (सांसूप्रवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती – पैनल वर्ष 2025: 07 दिसंबर 2025 को आयोजित चरण-II परीक्षा का परिणाम
(10 सितंबर 2025 का विज्ञापन सं. आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26) साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवारों हेतु अनुदेश उम्मीदवारों को साक्षात्कार की तिथि यथासमय सूचित की जाएगी। साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान दर्शाने वाले साक्षात्कार कॉल लेटर सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को (यथासमय) उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर noreply.samadhan@rbi.org.in ई-मेल द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। इस संबंध में उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना मेल-बॉक्स तथा स्पैम और जंक बॉक्स चेक करते रहें। 2. सूचीबद्ध उम्मीदवारों को व्यक्तित्व मूल्यांकन (Personality Assessment) पूरा करने के लिए अनुदेशों सहित एक लिंक उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जाएगा। मेल प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर मूल्यांकन पूरा करना होगा। 3. सभी सूचीबद्ध उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे साक्षात्कार कॉल-लेटर का प्रिंट आउट निकाल लें और उस पर हाल की फोटो लगाकर उसकी हार्ड प्रति तथा अपनी पात्रता के समर्थन में अन्य मूल दस्तावेज़ सत्यापन हेतु साक्षात्कार के दिन साथ अवश्य साथ लाएं। 4. सूचीबद्ध उम्मीदवार कृपया अपने फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ अपनी जन्म तिथि, शैक्षिक अर्हता, अनुभव, जाति (अजा/अजजा/अपिव-गैर/ईडब्ल्यूएस आदि), पीडब्ल्यूबीडी और विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति (40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिन्हें लिखने में कठिनाई हो) की स्थिति के समर्थन में मूल दस्तावेज़ तथा उनकी स्व-सत्यापित हार्ड प्रति का एक सेट साथ लाएं। 5. सभी सूचीबद्ध उम्मीदवार अपना विधिवत भरा हुआ बायोडाटा और प्रासंगिक प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां 02 मार्च 2026 तक भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड को documentsrbisb@rbi.org.in ई-मेल पते पर जमा करें। यह भी ध्यान में रखें कि भविष्य में किए जाने वाले पत्राचार और बायोडाटा तथा अन्य दस्तावेजों को जमा करने से संबंधित प्रश्न केवल उपरोक्त ई-मेल आईडी documentsrbisb@rbi.org.in पर ही किए जाएं। दस्तावेज़ भेजते समय कृपया निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखें:
6. दस्तावेजों को निम्नलिखित क्रम में जमा किया जाए: (i) बायोडाटा (मूल रूप से भरा हुआ और स्कैन किया हुआ)। कृपया ध्यान दें कि बायोडाटा एक अलग पीडीएफ फ़ाइल में संलग्न किया जाए। (ii) जन्म तिथि का प्रमाण: मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाणपत्र अथवा माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। जन्म तिथि के सत्यापन के लिए किसी अन्य दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया जाएगा। मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाणपत्र में दिए गए नाम को ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म और नीचे दिए गए दस्तावेजों के साथ नाम के सत्यापन के लिए मानक माना जाएगा। मैट्रिक के बाद नाम में परिवर्तन का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मैट्रिक में दर्ज नाम और दूसरे प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों में कोई अंतर होने पर, साक्षात्कार के समय इस आशय का एक मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाण पत्रों में दर्ज दोनों नाम वस्तुत: एक ही व्यक्ति के हैं। (iii) शैक्षिक अर्हता का प्रमाण पत्र: मैट्रिक/एचएससी/स्नातक/समकक्ष तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता अथवा सभी सत्र/वर्षों की स्नातकोत्तर/समकक्ष तकनीकी अर्हता की अंक तालिका और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र। टिप्पणी: शैक्षिक अर्हता के संबंध में, यदि अंकों के प्रतिशत के स्थान पर समग्र ग्रेड प्वाइंट (उदाहरण के लिए सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) दर्शाए गए हों तो उम्मीदवार बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा समग्र ग्रेड प्वाइंटों को अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड अवश्य प्रेषित करें। परिवर्तन का मानदंड या तो अंकसूची/ग्रेड कार्ड पर मुद्रित होना चाहिए या उम्मीदवार बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान के सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करे और वह प्रति बोर्ड को प्रेषित करे। यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो परिवर्तन मानदंड/मानदंडों की गणना 10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26 की विस्तृत सूचना के पैरा संख्या 5 की टिप्पणी-II में उल्लिखित मानदंड के अनुसार की जाएगी। (iv) अपिव उम्मीदवार : उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के अलावा, अपिव जाति (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र की एक प्रति (10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26 के अनुसार) और बताए गए प्रारूप के अनुसार मूल अपिव घोषणा। (v) अजा/अजजा उम्मीदवार: उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के अलावा, बताए गए प्रारूप अनुसार नवीनतम अजा/अजजा जाति प्रमाण पत्र। (vi) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार: उपरोक्त (i), (ii) और (iii) अलावा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019 Estt. (Res) के द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ‘आय और आस्ति प्रमाणपत्र’ की एक प्रति (10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26 के अनुसार)। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि केवल वित्तीय वर्ष 2024-25 (जो कि वर्ष 2025-26 के लिए वैध हो) के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ‘आय और आस्ति प्रमाण पत्र’ प्रस्तुत करने पर, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। (vii) दिव्यांगजन उम्मीदवार: उपरोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) से (vi) [अगर लागू हो] के अलावा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जिन उम्मीदवारों ने स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा ली है (दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को छोड़कर), उन्हें उन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार के प्राधिकृत विभाग/अस्पताल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट वर्णित हो कि उम्मीदवार लिखने और विशेषकर तेज़ गति से लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है। यह प्रमाणपत्र उम्मीदवार के दिव्यांगता प्रमाणपत्र के अतिरिक्त अलग से प्रस्तुत करना होगा। लिखने और विशेषकर तेज़ गति से लिखने की शारीरिक अक्षमता संबंधी चिकित्सा प्रमाणपत्र ऑनलाइन/लिखित परीक्षा की तिथि से पहले का होना चाहिए। viii) निर्दिष्ट दिव्यांगजन आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) की परिभाषा के तहत शामिल लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(r) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले उम्मीदवार जिन्हें लिखने में कठिनाई हो: उपरोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) से (vi) [अगर लागू हो] के अलावा, स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को 10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26 के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में कठिनाई होती है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र ऑनलाइन/लिखित परीक्षा की तिथि से पहले का होना चाहिए। ix) स्टाफ उम्मीदवार: स्टाफ उम्मीदवार को अपने क्षेत्रीय कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय विभाग/प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासन अनुभाग (मांसंप्रवि) से एक पत्र (जिसमें वर्णित हो कि उक्त विज्ञापन में वर्णित पात्रता मानदंड के अनुसार उम्मीदवार स्टाफ उम्मीदवार के तौर पर आवेदन करने के लिए पात्र हैं और उनके खिलाफ लंबित सतर्कता और अनुशासनिक मामलों की स्थिति, अगर कोई हो तो; का ब्योरा भी शामिल हो) के साथ आवश्यक दस्तावेजों को प्रेषित करना चाहिए। x) अगर सूचीबद्ध उम्मीदवार ने आयु में छूट का कोई लाभ लिया है, तो उसे संबंधित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। (xi) उक्त पद के लिए भर्ती विज्ञापन (10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26) में उल्लेख अनुसार नियोक्ता/ओं (जहां कहीं भी लागू हो) से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र, जिसमें सेवा का पूरा विवरण, जैसे नाम, धारित पद, पद से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति और पदग्रहण की तारीख/ परिवीक्षा अवधि का विवरण, यदि कोई हो/ सेवा छोड़ने की तारीख आदि सहित सेवा की अवधि का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया हो। यदि उम्मीदवारों ने आवेदन के समय अपने नियोक्ता को सूचित नहीं किया है, तो सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि के कर्मचारियों के मामले में, वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। (xii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस/ पीडब्ल्यूबीडी/ भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/ छूट का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को विज्ञापनों में उल्लिखित कट ऑफ तारीख या उससे पहले की तारीख का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। टिप्पणी I: चरण-l तथा चरण-ll परीक्षा की व्यक्तिगत अंक-सूची तथा श्रेणीवार कट-ऑफ, चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने तथा भर्ती के अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के बाद बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org) पर प्रकाशित की जाएगी। टिप्पणी-II: सूचना का अधिकार (आरटीआई) अनुरोधों जैसे - चरण-II परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की श्रेणीवार या कुल संख्या, साक्षात्कार चरण के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवारों की श्रेणीवार या कुल संख्या, चरण-I (प्रश्नपत्र – I) की उत्तर कुंजियों / डंप कुंजियों आदि को प्रस्तुत करने के संबंध में अनुरोधों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने तथा भर्ती के अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के बाद ही विचार किया जाएगा। (साक्षात्कार की तिथि/समय/केंद्र में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।) अस्वीकरण: हालांकि परिणाम तैयार करने में अत्यंत सावधानी बरती गई है, फिर भी बोर्ड अनजाने में हुई त्रुटि/त्रुटियों; यदि कोई हो, को सुधारने का अधिकार रखता है। |
भारतीय रिज़र्व बैंक में सहायक के पद के लिए भर्ती – पैनल वर्ष 2025
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भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसे इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा, में पात्र उम्मीदवारों से ‘सहायक’ के 650 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस पद के लिए चयन दो चरणों, अर्थात प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, में आयोजित होने वाली देशव्यापी प्रतियोगी परीक्षा तथा उसके बाद भाषा दक्षता परीक्षा (एलपीटी) के माध्यम से होगा। यह पूरा विज्ञापन बैंक की वेबसाइट - www.rbi.org.in पर उपलब्ध है और इसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/ रोजगार समाचार में भी प्रकाशित किया जा रहा है। कृपया नोट करें कि उक्त विज्ञापन संबंधी शुद्धिपत्र, यदि हो, केवल बैंक की वेबसाइट - www.rbi.org.in पर प्रकाशित किया जाएगा। 1. उम्मीदवार पद हेतु अपनी पात्रता सुनिश्चित करें: आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे विज्ञापित पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर बैंक पद के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को आवश्यक शुल्क/सूचना प्रभार (जहां भी लागू हो) देने पर परीक्षा में शामिल करेगा और उनकी पात्रता का निर्धारण केवल अंतिम चरण अर्थात दस्तावेज़ सत्यापन के समय ही करेगा। यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य/गलत है या यदि उम्मीदवार बैंक के अनुसार पद के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवार यदि पहले ही बैंक की सेवा में शामिल हो चुके होंगे तो उन्हें बिना किसी सूचना के बैंक की सेवाओं से हटाया जा सकता है। 2. आवेदन का माध्यम: उम्मीदवारों को केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अन्य तरीका उपलब्ध नहीं है। “ऑनलाइन आवेदन फॉर्म” भरने के लिए संक्षिप्त अनुदेश विस्तृत नोटिस के पैरा 9 में दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। “सहायक के पद के लिए भर्ती - पैनल वर्ष 2025” 3. महत्वपूर्ण तारीखें:
4. सहायता सुविधा: फॉर्म भरने में, परीक्षा शुल्क का भुगतान या कॉल लैटर प्राप्त करने में समस्या होने पर http://cgrs.ibps.in/ लिंक पर सम्पर्क करें। याद रहे ई-मेल भेजते समय ई-मेल के विषय के बॉक्स में ‘Recruitment of Assistant- Panel Year 2025’ जरूर लिखें। 5. मोबाइल फोन और अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित है: क) जहां परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उस परिसर में मोबाइल फोन या संचार का कोई भी साधन लाने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो अयोग्य ठहराये जाने के साथ-साथ भविष्य में परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ख) परीक्षा भवन में कैलकुलेटर का प्रयोग करने या इसे अपने पास रखने की अनुमति नहीं है। ग) उम्मीदवारों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल सहित अन्य कोई भी निषिद्ध वस्तु नहीं लाएं, क्योंकि इन वस्तुओं की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। विस्तृत नोटिस 1. रिक्तियाँ: 1.1 बैंक पात्र उम्मीदवारों से नीचे उल्लिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:
भोपाल में रायपुर के लिए 05 रिक्तियां शामिल हैं; गुवाहाटी में अगरतला के लिए 02, आइजोल के लिए 01, इंफाल के लिए 02 और शिलांग के लिए 03 रिक्तियां शामिल हैं; कानपुर और लखनऊ में कानपुर के लिए 29 और लखनऊ के लिए 21 रिक्तियां शामिल हैं; कोलकाता में गंगटोक के लिए 01 रिक्ति शामिल है; मुंबई में बेलापुर के लिए 23 और पणजी के लिए 02 रिक्तियां शामिल हैं; पटना में रांची के लिए 01 रिक्ति शामिल है। संक्षेपाक्षर इस प्रकार हैं: अजा – अनुसूचित जाति, अजजा – अनुसूचित जनजाति, अपिव – अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामा./अना. – सामान्य/ अनारक्षित, पीडब्ल्यूबीडी – बेंचमार्क दिव्यांगजन, भू.पू.सै.–भूतपूर्व सैनिक, भू.पू.सै.-1 – दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक / सैन्य कार्रवाई में मृत सैनिकों के आश्रित, भू.पू.सै.-2 – भूतपूर्व सैनिक (सामान्य) 2. पात्रता की शर्तें: 2.1 राष्ट्रीयता: उम्मीदवार को या तो:
परंतु यदि उम्मीदवार उक्त (ii) (iii) (iv) तथा (v) में से किसी वर्ग से हो तो उनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाणपत्र होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिनके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक हो किंतु भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है। 2.2 आयु (01/02/2026 को) आयु 20 और 28 वर्ष के बीच हो। केवल वही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे जिनका जन्म 02/02/1998 से पहले और 01/02/2006 के बाद (दोनों दिन शामिल हैं) नहीं हुआ हो। उच्चतर आयु सीमा में रियायत - उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार रियायत दी जाएगी:
2.3 शैक्षणिक अर्हता/ अनुभव (01/02/2026 को)
नोट: (1) पात्रता प्राप्त करने की तारीख विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा जारी किए गए अंक पत्र या अनंतिम प्रमाणपत्र पर प्रदर्शित तारीख होगी। यदि किसी विशेष परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय / संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है, तो विश्वविद्यालय / संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिस पर वह तारीख दर्शायी गयी हो जिस दिन वेबसाइट पर परिणाम प्रकाशित किया गया था, उस तारीख को उत्तीर्ण करने की तारीख माना जाएगा। (2) प्रतिशत की गणना: प्रतिशत अंक उम्मीदवार द्वारा सभी विषयों में सभी सेमेस्टर (रों)/वर्ष (र्षों) में प्राप्त कुल अंकों द्वारा सभी विषयों के अधिकतम अंकों के कुल योग में भाग देते हुए निकाले जाएंगे चाहे कोई भी ऑनर्स / वैकल्पिक / अतिरिक्त वैकल्पिक विषय हों। यह उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा जहां क्लास/ग्रेड का निर्णय केवल ऑनर्स के अंकों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत का अंश नजरअंदाज किया जाएगा अर्थात 49.99 प्रतिशत को 50 प्रतिशत से कम माना जाएगा। (30) कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड श्रेणी अथवा अंकों के प्रतिशत नहीं अपितु समग्र ग्रेड प्वाइंट प्रदान करते हैं (उदाहरण के लिए सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि)। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड द्वारा समग्र ग्रेड प्वाइंटों को अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड बताया जाता है तो उसे स्वीकार किया जाएगा। तथापि यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड द्वारा डिग्री/उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाणपत्र में समग्र ग्रेड प्वाइंटों को अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड नहीं बताया जाता है तो अपरिभाषित मानदंड (मानदंडों) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:
(4) जहां समग्र ग्रेड प्वाइंट (सीजीपीए/ ओजीपीए/ सीपीआई, आदि) 10 के अलावा अन्य किसी संख्या में से दिए गए हों तो इनका 10 में से सामान्यीकरण किया जाएगा तथा उसकी गणना उक्त नोट (3) के अनुसार की जाएगी। (5) अजा/अजजा/बैंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं में उक्त छूट उपर्युक्त संबंधित राज्य/कार्यालय में रिक्तियों के आरक्षण के अधीन होगी। 3. चयन की योजना चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और भाषा दक्षता परीक्षा (एलपीटी) के माध्यम से होगा। I. प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पी):
II. मुख्य परीक्षा (बहुविकल्पी):
III. भाषा दक्षता परीक्षा (एलपीटी) - ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को भाषा दक्षता परीक्षा (एलपीटी) देनी होगा। एलपीटी संबंधित राज्य की कार्यालयीन/ स्थानीय भाषा/भाषाओं में की जाएगी जैसा कि परिशिष्ट-I में दिया गया है। कार्यालयीन/ स्थानीय भाषा में दक्ष नहीं होने वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा। नोट:
4. परीक्षा केंद्र:
5. सेवा की शर्तें/ कैरियर संभावनाएं 5.1 वेतनमान: चयनित उम्मीदवारों को ₹29000– 1700 (3) – 34100 – 2040 (4) - 42260 – 2720 (6) – 58580 – 2950 (2) – 64480 – 3370 (3) – 74590 – 4050 (1) – 78640 के वेतनमान में ₹29,000/- प्रति माह का आरंभिक मूल वेतन और समय-समय पर स्वीकार्य अन्य भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में सहायकों के लिए आरंभिक मासिक सकल परिलब्धियां (एचआरए को छोड़कर) लगभग ₹58,514/- होगी। ** यदि वे बैंक के आवास में नहीं रहते हैं तो उन्हें वेतन का 15% मकान किराया भत्ता अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा। 5.2 परिलब्धियां: पात्रता के अनुसार उपलब्धता के आधार पर बैंक का आवास, नॉलेज अपडेशन के लिए भत्ता, ब्रीफकेस, आवास सज्जा के लिए भत्ता आदि। पात्रता के अनुसार दवाखाना, वार्षिक स्वास्थ्य जांच सुविधा, ओपीडी इलाज/अस्पताल में रहकर इलाज कराने के लिए मेडिकल व्यय की प्रतिपूर्ति; ब्याज मुक्त त्यौहार अग्रिम, छुट्टी किराया रियायत, अपेक्षित न्यूनतम वर्षों की सेवा पूरी करने वाले नियमित कर्मचारियों के लिए रियायती ब्याज दर पर आवास ऋण और वैयक्तिक अग्रिम उपलब्ध होंगे। भर्ती कर लिए गए उम्मीदवारों को ग्रेच्युटी के अतिरिक्त निश्चित अभिदान वाली नई पेंशन योजना के तहत रखा जाएगा। 5.3 चयनित उम्मीदवारों को आरंभ में बैंक के उसी भर्ती अंचल में स्थित कार्यालय में पदस्थापित किया जाएगा, जिसमें उन्होंने आवेदन किया था। तथापि, प्रशासनिक जरूरतें होने पर उन्हें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अंचल कार्यालयों में स्थित समूहकृत एवं वर्गीकृत केंद्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है जो इस प्रकार हैं:
5.4 उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति की पर्याप्त संभावनाएं हैं। 6. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण अजा/ अजजा/ अपिव/ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु दिशानिर्देश: भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक सीमित संख्या में अजा/अजजा/अपिव/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन कर सकता है। उक्त वर्गों के जो उम्मीदवार यह प्रशिक्षण लेने के इच्छुक हैं वे जिस केंद्र से आवेदन कर रहे हैं वहीं पर बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से ईमेल के माध्यम से 10 मार्च 2026 तक पत्राचार कर सकते हैं (परिशिष्ट – IV)। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के बारे में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सूचित किया जाएगा। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट – V में दिया गया है। प्रशिक्षण से संबंधित यात्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग आदि के सभी व्यय उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे। बैंक के पास किसी भी परीक्षा केंद्र/ पते को रद्द करने/ जोड़ने/ बदलने/ संशोधित करने या प्राप्त प्रतिक्रिया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था करने का अधिकार सुरक्षित है। 7. परीक्षा शुल्क / सूचना प्रभार परीक्षा शुल्क / सूचना प्रभार (लौटाया नहीं जाएगा): ऑनलाइन भुगतान किया जाए
टिप्पणी:
8. आरक्षण संबंधी दिशानिर्देश 8.1 अजा/ अजजा/ अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर)/ ईडब्ल्यूएस से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि रिक्तियों को उनके राज्य में उनकी श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। तथापि, उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के बराबर आयु और शैक्षिक अर्हता के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा। तथापि, वे शुल्क रियायत (यथा लागू) के पात्र होंगे लेकिन उन्हें लेकिन निर्दिष्ट सूचना शुल्क का भुगतान करना होगा। विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण अंतिम परिणाम के समय प्रचलित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। 8.2 अजा/अजजा और अपिव उम्मीदवारों के लिए:
8.3 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए:
8.4 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016) की धारा 34 के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 15 जनवरी 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017- Estt (Res) के अनुसार दिव्यांगता की चार श्रेणियां निम्नानुसार हैं:
i. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 4 जनवरी 2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38-16/2020-डीडी-III के अनुसार, सहायक के पद के लिए कार्यात्मक आवश्यकताएं और बेंचमार्क दिव्यांगताओं की उपयुक्त श्रेणी निम्नानुसार हैं:
कार्यात्मक आवश्यकताओं के संबंध में उपयोग किए गए संक्षिप्ताक्षर: एस=बैठना, डब्ल्यू= चलना, एमएफ़= उँगलियों का उपयोग, आरडब्ल्यू= पढ़ना और लिखना, एसई= देखना, एच= सुनना और सी= संप्रेषण। श्रेणी हेतु उपयोग किए गए संक्षिप्ताक्षर: बी= दृष्टिहीन, एलवी= कम दृष्टि, डी= बधिर, एचएच= ऊंचा या कम सुनाई देना, ओए= एक हाथ, बीए= दोनों हाथ, ओएल= एक पैर, बीएल= दोनों पैर, एसडी= रीढ़ की हड्डी विकृति, एसआई= रीढ़ की हड्डी की चोट, सीपी= सेरेब्रल पाल्सी, एलसी= ठीक हुआ कुष्ठ रोग, डीडब्ल्यू= बौनापन, एएवी=एसिड हमले से पीड़ित, एमडीवाई=मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एएसडी=ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एम=हल्का), आईडी=बौद्धिक दिव्यांगता, एसएलडी= सीखने की विशिष्ट अक्षमता, एमआई= मानसिक बीमारी, एमडी= कई दिव्यांगताएं। ii. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार किसी भी श्रेणी (अर्थात सामान्य/ अजा/ अजजा/ अपिव/ ईडब्ल्यूएस) से संबंधित हो सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण क्षैतिज है और पदों के लिए कुल रिक्तियों के अंतर्गत ऐसी दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों के अधीन है। iii. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए, जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित है और भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार है। ऐसे प्रमाणपत्र का सत्यापन/ पुनः सत्यापन बैंक/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार किया जाएगा। iv. पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को संबंधित श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगजन द्वारा भरा जाएगा। यदि उस श्रेणी का कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी बैकलॉग रिक्तियों को अन्य पात्र पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के बीच अदला-बदली द्वारा भरा जाएगा, बशर्ते कि ऐसी दिव्यांगता के लिए उपयुक्त पदों की पहचान ऊपर पैरा 8.4 (i) में उल्लेख किए गए अनुसार की गई हो। v. अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आरपीडब्लूडी अधिनियम, 2016 के अनुसार और भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार निर्धारित दिव्यांगता प्रमाणपत्र देना होगा। नोट: क) डीओपीटी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के परामर्श से दिनांक 19 मई 2023 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36035/8/2023-Estt. (Res-II) के माध्यम से सूचित किया है कि अस्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर स्थायी प्रकृति की नौकरियों में आरक्षण का लाभ देना उचित नहीं है क्योंकि इसका अपरिवर्तनीय स्थायी दिव्यांगता वाले वास्तविक दिव्यांग व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ख) एक व्यक्ति, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसे भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और यह प्रमाणपत्र बैंक द्वारा तय किए गए अनुसार सत्यापन/ पुनः सत्यापन के अधीन होगा। ग) उम्मीदवार के पास आवेदन की अंतिम तारीख से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए। घ) डीईपीडबल्यूडी से दिनांक 17 दिसंबर 2025 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18-25/2024-Policy के माध्यम से प्राप्त स्पष्टीकरण के संदर्भ में, उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि अस्थायी दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत "सुधार की संभावना" वाली दिव्यांगता स्थितियां आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं। दिव्यांगता स्थितियां, अर्थात् "प्रगतिशील, गैर-प्रगतिशील या सुधार की संभावना नहीं", आरक्षण के लिए पात्र होंगी। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र में केवल 'अस्थायी दिव्यांगता’ का उल्लेख है और यह नहीं बताया गया है कि अस्थायी दिव्यांगता "सुधार की संभावना" वाली है या "प्रगतिशील, गैर-प्रगतिशील या सुधार की संभावना नहीं" वाली है, तो उम्मीदवार से अपेक्षित होगा कि वह अस्थायी दिव्यांगता के स्वरूप की पहचान करते हुए नया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि यह "सुधार की संभावना" वाली है या "प्रगतिशील, गैर-प्रगतिशील या सुधार की संभावना नहीं" वाली है। vi. दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश: दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की सामग्री को बड़े फ़ॉन्ट में देखने की सुविधा उपलब्ध होगी। दृष्टिबाधित उम्मीदवार (जो कम से कम 40% दिव्यांगता से पीड़ित हैं) परीक्षा की सामग्री को बड़े फ़ॉन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी उम्मीदवार प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे। vii. स्क्राइब का उपयोग और प्रतिपूरक समय (40% या अधिक दिव्यांगता): आरपीडबल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(द) के अंतर्गत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगजन, जिन्हें गति के साथ लिखने में कठिनाई है, पर ऑनलाइन/लिखित परीक्षा के समय निम्नलिखित नियम लागू होंगे: क) दृष्टिहीनता, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में आने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों के मामले में, यदि वे चाहें तो स्क्राइब की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ख) अन्य श्रेणी के बेंचमार्क दिव्यांगजनों के मामले में, स्क्राइब की सुविधा सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा परिशिष्ट-IX में दिए गए प्रारूप के अनुसार इस आशय से जारी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक कठिनाइयाँ हैं और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। ग) स्क्राइब की अर्हता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की अर्हता से एक कदम नीचे होनी चाहिए। स्वयं अपने स्क्राइब का विकल्प चुनने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों को परिशिष्ट-X में दिए गए प्रारूप के अनुसार स्वयं अपने स्क्राइब का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। घ) पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार, जिन्हें गति के साथ और टाइपिंग/लिखने की शारीरिक कठिनाई है, उन्हें परीक्षा के प्रति घंटे पर 20 मिनट के प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी चाहे वे स्क्राइब की सुविधा का उपयोग कर रहे हों या नहीं। viii. स्क्राइब का उपयोग और प्रतिपूरक समय (40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति): पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार (जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक की है) पर लागू अनुदेशों के अलावा, निम्नलिखित नियम आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) में दी गई परिभाषा के तहत कवर किए गए निर्दिष्ट दिव्यांगजनों परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(द) में दी गई परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए दिव्यांगजनों, अर्थात जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम और जिन्हें लिखने में कठिनाई है, के लिए लागू होंगे:
नोट: क) उम्मीदवार को अपने खर्च पर अपने स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी। ख) कोई भी उम्मीदवार जो स्क्राइब का उपयोग कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करने के लिए पात्र है। उम्मीदवार द्वारा उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन या वास्तविक तथ्यों को छुपाने/दमन करने पर बैंक उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने के अलावा उम्मीदवार और स्क्राइब के खिलाफ कोई भी अन्य कार्रवाई कर सकता है जो बैंक उचित समझे। यदि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने/छिपाने की जानकारी उम्मीदवार के बैंक में सेवा में शामिल होने के बाद बैंक को मिलती है, तो उम्मीदवार को बैंक की सेवा से तत्काल हटाया जा सकता है। ग) परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वयं से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि टेस्ट एडनिस्ट्रेटर कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद यह सूचित किया जाता है कि स्क्राइब ने स्वयं से प्रश्नों का उत्तर दिया है तो स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी। घ) ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले दिशानिर्देशों/ स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं। 8.5 भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिशानिर्देश: i. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 27 अक्तूबर 1986 की अधिसूचना संख्या 36034/5/85/Estt(SCT), 04 अक्तूबर 2012 की अधिसूचना संख्या 36034/1/2006-Estt.(Res.) द्वारा संशोधित और इसके बाद समय-समय पर यथासंशोधित, में निर्धारित परिभाषा की शर्तों को पूरा करते हैं। ii. दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक: ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो संघ के सशस्त्र बलों में सेवा के दौरान शत्रु अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई के दौरान दिव्यांग हुए हों – उन्हें दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा। iii. सैन्य कार्रवाई में मृत सैनिक के आश्रित: निम्नलिखित सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के लिए यह माना जाएगा कि वे सैन्य सेवा के दौरान कार्रवाई में मारे गए (क) युद्ध, (ख) युद्ध जैसी सैन्य कार्रवाई या किसी अन्य देश या पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम रेखा पर सीमा झड़प (ग) नागालैन्ड, मिजोरम आदि में विद्रोही हालात से निपटने में सशस्त्र विरोधियों से लड़ते हुए (घ) विदेशों में शांति सेना मिशन में सेवा के दौरान (ड.) बारूदी सुरंगें बिछाने और शत्रुओं की बारूदी सुरंगों को हटाने के अलावा सैन्य कार्रवाई पूरी होने के एक माह पहले और तीन माह बाद की अवधि के बीच बारूदी सुरंगों को हटाने की कार्रवाई के दौरान (च) वास्तविक सैन्य कार्रवाई या सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के दौरान शीत-दंश (छ) अर्ध-सैन्य बलों के भड़के हुए कार्मिकों से निपटने और (ज) श्रीलंका में कार्रवाई के दौरान मारे गए आईपीकेएफ़ के कार्मिक। iv. ऐसे उम्मीदवार जो सैन्य बलों से कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनकी निर्धारित नियोजन अवधि (अर्थात एसपीई) 01.03.2027 को या उससे पहले पूरी होनी संभावित है, केवल वे ही इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। उनसे यह भी अपेक्षित होगा कि वे आरबीआई में कार्य-ग्रहण करते समय कार्यमुक्ति का पत्र और स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करें कि वे भारत सरकार के नियमों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक को प्राप्य लाभों के लिए पात्र हैं। ऐसे उम्मीदवार जो अपने नियोजन की आरंभिक अवधि पहले ही पूरी कर चुके हों और विस्तारित नियोजन के तहत सेवा में हों उन्हें उस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। ऊपर बताए गए उम्मीदवारों का यदि चयन हो जाता है तो उन्हें 01.03.2027 को या उससे पहले कार्यमुक्त होकर भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यभार ग्रहण करना होगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के फॉर्म परिशिष्ट-XIII में दिए गए हैं और ये प्रमाणपत्र बैंक में प्रस्तुत करने होंगे। v. यदि कोई भूतपूर्व सैनिक पुन: रोजगार प्राप्त करने के लिए मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने के बाद सिविल साइड में सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुका है, तो सरकारी सेवा में पुन: रोजगार के प्रयोजन से उसका भूतपूर्व सैनिक दर्जा समाप्त हो जाता है। (डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन सं. 36034/27/84-Estt. (SCT) दिनांक 02 मई 1985) vi. सैन्य कार्रवाई में मृत-सैनिकों के आश्रित आरक्षण के पात्र होंगे। दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों और सैन्य कार्रवाई में मृत-सैनिकों के आश्रितों, दोनों के लिए कुल रिक्तियों में 4.5 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं। नियुक्ति के मामले में पहली वरीयता- दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों को दी जाएगी और दूसरी वरीयता- सैन्य कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मी या अत्यधिक दिव्यांग हो चुके (रक्षा सेवाओं में कार्य के दौरान 50 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता) सैनिकों के आश्रितों को दी जाएगी। इस रियायत के प्रयोजन से सैनिक की विधवा, पुत्र, पुत्री या सैनिक के परिवार की मदद को सहमत उसके किसी निकट संबंधी को परिवार का सदस्य माना जाएगा। भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग हुए भूतपूर्व सैनिक को उच्चतम आयुसीमा और शैक्षणिक अर्हताओं में मिलने वाली रियायत सैन्य कार्रवाई में मृत सैनिकों और दिव्यांग हो चुके सैनिकों के आश्रितों को नहीं मिलेगी। vii. केंद्र सरकार के अधीन पुनः रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू निम्नलिखित नियम ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए लागू होंगे (दिनांक 02 अप्रैल 1992 का डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन सं. 36034/6/90-Estt. (SCT)): जिन भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों ने केंद्र सरकार के अधीन समूह ‘ग’ और ‘घ’ में पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है उन्हें केंद्र सरकार के अधीन उच्चतर ग्रेड या कैडर या समूह ‘ग’/‘घ’ में रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु संबंधी छूट का लाभ दिया जाएगा। तथापि ऐसे उम्मीदवार केंद्र सरकार की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए दूसरी बार आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। 9.1 आवेदन प्रक्रिया के संबंध में अनुदेश उम्मीदवार आवेदन प्रस्तुत करने की विंडो के दौरान "सहायक के पद के लिए भर्ती – पैनल वर्ष 2025" लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं होगा। डिजी लॉकर को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ एकीकृत किया गया है। उम्मीदवार डिजी लॉकर के माध्यम से जारी किए गए क्रेडेंशियल/ दस्तावेजों (आधार, शैक्षिक अर्हता दस्तावेज आदि) और जानकारी (नाम, जन्म तारीख, लिंग आदि) का एक्सेस स्वैच्छिक आधार पर प्रदान कर सकते हैं। 9.2 ऑनलाइन आवेदन के लिए पूर्व आवश्यकताएं:
9.3 आवेदन प्रक्रिया:
9.4 भुगतान का माध्यम: उम्मीदवारों को अपेक्षित शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा:
9.5 उम्मीदवारों के लिए सामान्य नियम/ अनुदेश i. उम्मीदवार केवल एक कार्यालय में रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और जिस राज्य के कार्यालय के लिए आवेदन कर रहे हैं उसी राज्य के अंदर के ऑनलाइन परीक्षा (प्रारम्भिक और मुख्य) केंद्र का चयन करना होगा। उदाहराणार्थ - अहमदाबाद कार्यालय के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार केवल गुजरात से केंद्र का विकल्प चुन सकता है। एक से अधिक पंजीकरण की स्थिति में केवल अंतिम पंजीकरण मान्य होगा। ii. ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को किसी भी पते पर अपने आवेदन का प्रिन्टआउट या कोई प्रमाणपत्र या इनकी प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने/भेजने की जरूरत नहीं है। आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी असत्य/गलत है या आरबीआई के अनुसार उम्मीदवार पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है तो उसकी उम्मीदवारी/नियुक्ति को रद्द/समाप्त कर दिया जाएगा। iii. सभी शैक्षणिक योग्यताएं भारत या विदेश के मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से प्राप्त होनी चाहिए। यदि अंकों के स्थान पर ग्रेड दिए गए हैं तो उम्मीदवारों को चाहिए कि वे ग्रेड का अंकीय समकक्ष स्पष्ट रूप से दर्शाएँ। iv. आवेदन के लिए पात्रता के बारे में सलाह देने के लिए उम्मीदवारों के किसी भी अनुरोध पर बैंक विचार नहीं करेगा। v. ऑनलाइन परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) हेतु कॉल लैटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाना होगा। कॉल लैटर डाउनलोड करने की सूचना ई-मेल/एसएमएस द्वारा भी भेजी जाएगी। संबंधित लिंक पर क्लिक कर उम्मीदवार कॉल लैटर डाउनलोड करने का विंडो खोल सकेंगे। कॉल लैटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को (i) पंजीकरण नंबर/रोल नंबर, (ii) पासवर्ड/जन्मतिथि का प्रयोग करना होगा। उम्मीदवार कॉल लैटर पर अपना आसानी से पहचानने योग्य नवीनतम फोटो चिपकाएं जो मुख्यत: वही फोटो हो जो पंजीकरण के समय दिया गया था तथा परीक्षा केंद्र पर (i) कॉल लैटर (ii) नीचे दिए खंड (iii) के अनुसार और कॉल-लैटर में दिए विनिर्देशों के अनुसार फोटो-युक्त पहचान का प्रमाण तथा मूल रूप में लाए हुए फोटो-युक्त पहचान प्रमाण की एक प्रतिलिपि साथ लाएं। vi. परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) में बैठने के लिए उम्मीदवारों को अपने खर्च पर आना होगा। vii. देरी से आनेवाले उम्मीदवार अर्थात कॉल-लैटर में बताए गए रिपोर्टिंग समय के बाद परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) के लिए आने वाले उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉल-लैटर में दिया गया रिपोर्टिंग समय परीक्षा प्रारंभ होने के समय से पहले का समय है। यद्यपि परीक्षा की अवधि, प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1 घंटा और मुख्य परीक्षा के लिए 2 घंटे 15 मिनट है, तथापि उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर करीब-करीब 4 घंटे रुकना पड़ सकता है, जिसमें विभिन्न औपचारिकताओं जैसे विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन करना तथा उन्हें प्राप्त करना, लॉग-इन करना, अनुदेश देना इत्यादि सम्मिलित है। viii. भाषा दक्षता परीक्षा/ दस्तावेज़ सत्यापन के समय उम्मीदवारों को आयु/ अर्हता/ वर्ग आदि से संबंधित दस्तावेज बैंक को प्रस्तुत करने होंगे। जो उम्मीदवार अजा/ अजजा/ अपिव के तौर पर आरक्षण चाहते हैं उन्हें निर्धारित प्रोफार्मा में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति, अधिनियम/आदेश जिसके तहत उम्मीदवार की जाति को अजा/ अजजा/ अपिव के तौर पर मान्यता दी गई है और गाँव/ कस्बा जहाँ का उम्मीदवार मूल निवासी है, का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। ix. अजा/ अजजा/ अपिव/ पीडब्ल्यूबीडी/ ईडब्ल्यूएस/ भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/ छूट का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में इस तरह के लाभों के लिए निर्धारित सभी आवश्यक प्रमाणपत्र भी निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए। ये प्रमाणपत्र पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख के या उससे पहले के होने चाहिए। आयु में रियायत चाहने वाले उम्मीदवारों को एलपीटी / दस्तावेज़ सत्यापन के समय आवश्यक प्रमाणपत्र(त्रों) की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। x. सरकारी क्षेत्र, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों, सरकारी उपक्रमों/वित्तीय संस्थाओं/बैंकों, लोक उद्यम या ऐसे अन्य संगठनों में स्थायी या अस्थायी क्षमता में काम कर रहे या कैजुअल अथवा दैनिक आधार पर कर्मचारी से अलग कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में काम कर रहे सभी उम्मीदवार बैंक को अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपने नियोक्ता (कार्यालय/विभाग प्रमुख) को इस भर्ती के लिए आवेदन के बारे में लिखित में सूचित करें। ऐसे संगठनों में काम कर रहे उम्मीदवारों से अपेक्षित है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय वे यह वचनपत्र प्रस्तुत करें कि उन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन करने के बारे में अपने कार्यालय/विभाग प्रमुख को लिखित में सूचित कर दिया है। उम्मीदवार यह ध्यान दें कि यदि उनके नियोक्ता से बैंक को यह सूचना प्राप्त होती है कि उम्मीदवार को भर्ती के लिए आवेदन/परीक्षा में बैठने की अनुमति रोकी जाती है तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकार/रद्द कर दिया जाएगा/दी जाएगी। xi. कार्यग्रहण के समय अनुशंसित उम्मीदवारों को अपने पीएसयू/ सरकारी/ अर्ध-सरकारी नियोक्ता से उचित डिस्चार्ज प्रमाणपत्र लाना होगा। xii. परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) भवन में तथा एलपीटी के समय कॉल लैटर के साथ वर्तमान में वैध पहचान पत्र (जिस पर बिल्कुल वही नाम लिखा हो जो कॉल लैटर पर है) जैसे कि पैन कार्ड / पासपोर्ट/ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर कार्ड / बैंक की पासबुक फोटोग्राफ सहित/ आधिकारिक लैटरहेड पर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र फोटोग्राफ सहित / आधिकारिक लैटरहेड पर किसी जनप्रतिनिधि द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र फोटोग्राफ सहित / किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा जारी वैध नवीनतम पहचान पत्र/आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड फोटोग्राफ के साथ / कर्मचारी आईडी/ बार-काउंसिल द्वारा जारी फोटोग्राफ सहित पहचान पत्र में से कोई एक मूल रूप में तथा उसकी प्रतिलिपि परीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाए। उम्मीदवार की पहचान को कॉल लैटर में दिए गए विवरण, उपस्थिति सूची तथा प्रस्तुत किए गए अपेक्षित दस्तावेज़ से सत्यापित किया जाएगा। यदि उम्मीदवार की पहचान संदिग्ध है तो उसे परीक्षा (प्रारंभिक और साथ ही मुख्य और एलपीटी) में बैठने नहीं दिया जाएगा। xiii. राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेन्स पहचान प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होंगे। xiv. उम्मीदवार को परीक्षा/ एलपीटी देते समय क्रमश: परीक्षा कॉल लैटर तथा एलपीटी कॉल लैटर के साथ फोटो पहचान-पत्र प्रमाण मूल में तथा उसकी प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा/ एलपीटी में नहीं बैठने दिया जाएगा। उम्मीदवार नोट करें कि कॉल लैटर पर प्रदर्शित नाम (जो पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान दिया गया था) फोटो पहचान प्रमाण पर दिए नाम से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। महिला उम्मीदवार जिन्होंने विवाह के बाद अपना पहला/ अंतिम/ मध्य नाम बदल लिया हो, वे इसका विशेष ध्यान रखें। यदि कॉल-लैटर में तथा फोटो पहचान प्रमाण में दिए गए नामों में कोई भी असमानता पाई गई तो उम्मीदवार को परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) में बैठने नहीं दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल गजट अधिसूचना/अपना मूल विवाह प्रमाण पत्र/शपथ पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे। xv. उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई भी असत्य, बनावटी अथवा जाली विवरण नहीं दें और न ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाएं। xvi. यदि परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) / एलपीटी अथवा इसके बाद में चयन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार निम्नलिखित का दोषी है (पाया जाता है)– i. अनुचित तरीकों का प्रयोग करने या ii. किसी दूसरे का वेश धारण करने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वेश धारण करवाए जाने का या iii. परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) / एलपीटी हॉल में दुर्व्यवहार करना या किसी प्रयोजन के लिए परीक्षा(ओं) की विषय-वस्तु या उसकी किसी जानकारी को पूरा या उसके किसी भाग को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलैक्ट्रॉनिक या मैकैनिकल माध्यम से प्रकट करने, प्रकाशित करने, पुन: प्रस्तुत करने, प्रसार करने, एकत्र करने या प्रसार और एकत्र करने में सहायता करने का या iv. चयन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी असंगत या अनुचित तरीके का सहारा लेने का या v. अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी अनुचित तरीके से समर्थन लेने का, या vi. परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य/ एलपीटी हॉल में मोबाइल फोन या संचार का कोई भी समान इलेक्ट्रोनिक साधन लाने का, ऐसे उम्मीदवार आपराधिक अभियोग के अलावा निम्नलिखित कार्रवाई के भागी होंगे:
xvii. बैंक उम्मीदवारों के उत्तरों को परीक्षा में बैठे अन्य उम्मीदवारों के उत्तरों से मिलाते हुए विश्लेषण करेगा, ताकि सही और गलत जवाबों में एकरूपता के पैटर्न को पकड़ा जा सके। ऐसे विश्लेषण के आधार पर, यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है या पाया जाता है कि उत्तरों को शेयर किया गया है और प्राप्तांक असली/वैध नहीं हैं, तो बैंक को उसकी उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार होगा और ऐसे (अयोग्य) उम्मीदवारों का परिणाम रोक दिया जाएगा। xviii. किसी भी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा। xix. बैंक के साथ सभी पत्राचारों में, आवेदन प्रस्तुत करने के बाद प्राप्त पंजीकरण नंबर और ‘कॉल लैटर’ में दिए गए रोल नंबर का उल्लेख अवश्य किया जाए। xx. पात्रता, परीक्षाओं के आयोजन, एलपीटी, आकलन, ऑनलाइन परीक्षा और एलपीटी में न्यूनतम अर्हक मानकों के निर्धारण, रिक्तियों की संख्या और परिणामों को सूचित करने के बारे में बैंक का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा, और इस बारे में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। xxi. परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) के आयोजन में कुछ समस्याओं के होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, इससे परीक्षा लेने और/अथवा परिणाम तैयार करने का कार्य प्रभावित हो सकता है। उस स्थिति में समस्या को सुधारने का भरसक प्रयास किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों को दूसरे केंद्र पर भेजना या यदि जरूरी समझा गया तो परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) को फिर से आयोजित करना शामिल है। इस बारे में बैंक का निर्णय अंतिम होगा, जिन उम्मीदवारों को ये परिवर्तन स्वीकार नहीं होंगे वे इस परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) में अपनी उम्मीदवारी से वंचित रह जाएंगे। xxii. यदि परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) का आयोजन एक से अधिक सत्रों में किया जाता है तो विभिन्न सत्रों में प्रयुक्त अलग-अलग टेस्ट बैटरियों के कठिनाई स्तर में थोड़े से भी अंतर को समायोजित करने के लिए विभिन्न सत्रों में प्राप्त स्कोर को आईबीपीएस की मानक प्रक्रिया अपनाकर समीकृत किया जाएगा। अलग-अलग सत्रों (यदि आयोजित किया जाता है) में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त 'संशोधित-स्कोर' को इक्विपरसेंटाइल विधि का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा। किसी केंद्र पर यदि नोड क्षमता कम है या किसी केंद्र पर या उम्मीदवार के लिए कोई तकनीकी व्यवधान आ जाता है, तो एक से अधिक सत्र आवश्यक हो सकते हैं। xxiii. जहां परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) का आयोजन किया जा रहा है उस परिसर में मोबाइल फोन, पेजर या संचार का कोई भी साधन लाने की अनुमति नहीं है। यदि इन अनुदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो अयोग्य ठहराये जाने के साथ-साथ भविष्य में परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। xxiv. उम्मीदवारों को परीक्षा भवन में कैलकुलेटर का प्रयोग करने या इसे अपने पास रखने की अनुमति नहीं है। xxv. उम्मीदवारों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) केंद्र पर मोबाइल फोन/पेजर सहित अन्य कोई भी निषिद्ध वस्तु नहीं लाएं, क्योंकि इन वस्तुओं की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। xxvi. बैंक उम्मीदवारों को अंक तालिका नहीं देगा। तथापि, ऑनलाइन परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) के अंक अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद बैंक की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। xxvii. इन पदों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टाफ-उम्मीदवार) के वे कर्मचारी भी आवेदन कर सकेंगे, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। xxviii. इस विज्ञापन और/या उसके जवाब में आवेदन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही केवल मुंबई में ही शुरू की जा सकती है और केवल मुंबई में स्थित न्यायालयों /अधिकरणों/ फोरमों के एकल और एकमात्र अधिकार क्षेत्र में ही वाद/मुकदमे की जांच होगी। xxix. उम्मीदवार का ऑनलाइन परीक्षा/एलपीटी में प्रवेश पूर्णतया अनंतिम है। उम्मीदवार को कॉल लैटर भेजा गया है, केवल इस तथ्य का आशय यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी को आरबीआई ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। xxx. किसी भी स्तर पर यदि यह पता चलता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंड पूरा नहीं करता/करती है और / या यह कि उसने कोई गलत / असत्य जानकारी प्रस्तुत की है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि इनमें से किसी कमी / कमियों का पता नियुक्ति के बाद चलता है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। पात्रता, लिखित परीक्षा का संचालन, अन्य परीक्षण और चयन से संबंधित सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होंगे। इस संबंध में बैंक द्वारा किसी अभ्यावेदन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। xxxi. उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी यदि असत्य पायी जाती है या विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो पंजीकृत उम्मीदवार की उम्मीदवारी को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर या भर्ती या बैंक में कार्यभार संभालने के बाद भी रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, आवेदक केवल ऑनलाइन आवेदन करेंगे। किसी मैनुअल / पेपर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम होगी और मूल दस्तावेज़ों के संदर्भ में पात्रता शर्तों के सत्यापन के अधीन होगी। स्क्रीनिंग और चयन उम्मीदवार द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में सटीक, पूर्ण और सही जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। गलत या असत्य जानकारी प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार के मामले में, उसकी उम्मीदवारी को चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अस्वीकार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में घोषित पत्राचार के पते, वर्ग के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। xxxii. उम्मीदवार को फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड करना भी सुनिश्चित करना चाहिए। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर उचित रूप से अपलोड नहीं किए गए हैं तो उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। xxxiii. पहचान सत्यापन- बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग या अन्य मोड द्वारा: बैंक के पास चयन के दौरान या उसके बाद किसी भी समय बायोमेट्रिक सत्यापन/सत्यापन के अन्य तरीके को करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक नहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तदनुसार, बैंक, विभिन्न चरणों में, उम्मीदवारों के सत्यापन/बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए डिजिटल प्रारूप में उम्मीदवारों के फोटो/अंगूठे के निशान/आईआरआईएस स्कैन को कैप्चर कर सकता है। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका सही फोटो/अंगूठे का निशान/आईआरआईएस स्कैन विभिन्न चरणों में लिया गया है क्योंकि किसी भी विसंगति के कारण उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे उन दिशानिर्देशों का पालन करें जो उन्हें उनके कॉल लैटर में दिए जाएंगे। यदि बैंक सत्यापन के प्रयोजन के लिए बायोमेट्रिक डेटा की कैप्चरिंग का उपयोग करने का निर्णय लेता है, तो उम्मीदवार को बायोमेट्रिक सत्यापन करवाने के समय उचित सावधानी बरतनी होगी। यदि अंगूठे का निशान / कैप्चर किया जाने वाला आईआरआईएस स्कैन को कोई नुकसान होता है / क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उम्मीदवार तुरंत परीक्षा केंद्र पर संबंधित प्राधिकारी को सूचित करेगा। ऐसी किसी स्थिति में, उम्मीदवार द्वारा घोषणा किए जाने पर, प्राधिकारी कुछ वैकल्पिक प्रावधान करेंगे, बायोमेट्रिक डेटा सत्यापन के लिए उम्मीदवार की अन्य उंगलियों, पैर की उंगलियों आदि के निशान को कैप्चर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के बाद के चरण में, यदि बायोमेट्रिक डेटा ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में लिए गए मूल बायोमेट्रिक डेटा से मेल नहीं खाता है, तो बैंक किसी भी शिकायत/पत्राचार पर विचार नहीं करेगा। बायोमेट्रिक डाटा की स्थिति (मिलान होता है या नहीं) के संबंध में इसके सत्यापन प्राधिकारी का निर्णय अंतिम तथा उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। xxxiv. उम्मीदवारों हेतु आवेदन पत्र में संशोधन/ सुधार करने के लिए 'एडिट विंडो': ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के बाद, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन/ सुधार करने में समर्थ बनाने के लिए 2 दिनों की अवधि के लिए 'एडिट विंडो' प्रदान की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को अपेक्षित भुगतान करने पर उनकी आवश्यकतानुसार ऑनलाइन आवेदन डेटा में आवश्यक सुधार/परिवर्तन करने के बाद आवेदन पुनःप्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। एडिट विंडो की तारीखें बैंक की वेबसाइट पर नियत समय में अधिसूचित की जाएंगी। उम्मीदवारों को आवेदन करने के पश्चात ‘एडिट विंडो' में केवल निम्नलिखित फील्ड में दर्ज प्राथमिकताओं/ डेटा को बदलने की अनुमति दी जाएगी:
उम्मीदवारों हेतु आवेदन पत्र में संशोधन/ सुधार करने के लिए 'एडिट विंडो' के संबंध में महत्त्वपूर्ण बिंदु:
9.6 दस्तावेज स्कैन करने के लिए दिशानिर्देश ऑनलाइन आवेदन करने से पहले यह जरूरी है कि उम्मीदवार निम्न विनिर्देशों के अनुसार अपने फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे और हस्तलिखित घोषणा की स्कैन की हुई (डिजिटल) इमेज बना लें: फोटोग्राफ इमेज: (4.5 सेमी × 3.5 सेमी)
फोटोग्राफ कैप्चर
फोटो कैप्चर करने के दौरान क्या करें और क्या न करें क्या करें:
क्या न करें:
हस्ताक्षर, बाएं हाथ का अंगूठा (एलटी) और हस्तलिखित घोषणा की इमेज: • आवेदक सफेद कागज पर काली स्याही से हस्ताक्षर करें:
• आवेदक को सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना होगा:
• आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही से स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में घोषणा लिखनी होगी:
हस्तलिखित घोषणा के लिए पाठ निम्नानुसार है–
दस्तावेज़ों की स्कैनिंग:
दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया
नोट: यदि आप अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिखित घोषणा विनिर्दिष्ट किए अनुसार अपलोड नहीं करेंगे तो आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं होगा।
अस्वीकरण यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पता चलता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंड/ मानकों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है, परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार में शामिल हुआ है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। पात्रता, ऑनलाइन/ लिखित परीक्षा/ परीक्षाओं के संचालन, अन्य परीक्षाओं और चयन से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा किसी भी अभ्यावेदन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। |
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भारतीय रिज़र्व बैंक में नॉन सीएसजी कैडर में विभिन्न पदों पर भर्ती – पैनल वर्ष 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) में गैर-संयुक्त वरिष्ठता समूह (नॉन-सीएसजी) संवर्ग में पैनल वर्ष 2026 के लिए निम्नलिखित विभिन्न पदों के लिए भर्ती: (1) ग्रेड ‘बी’ में विधि अधिकारी, (2) ग्रेड ‘बी’ में प्रबंधक (तकनीकी-सिविल), (3) ग्रेड ‘बी’ में प्रबंधक (तकनीकी-इलेक्ट्रिकल), (4) ग्रेड ‘ए’ में सहायक प्रबंधक (राजभाषा) और (5) ग्रेड ‘ए’ में सहायक प्रबंधक (शिष्टाचार एवं सुरक्षा)
भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड (बोर्ड) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई/बैंक) में निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है:
विज्ञापन संख्या: आरबीआईएसबी/डीए/05/2025-26 ध्यान दें कि उपरोक्त विज्ञापन पर जारी किया गया शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशित किया जाएगा। |
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शुद्धिपत्र - भारतीय रिज़र्व बैंक में नॉन सीएसजी कैडर में विभिन्न पदों पर भर्ती – पैनल वर्ष 2026
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कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक में गैर-सीएसजी संवर्गों में विभिन्न पदों पर भर्ती - पैनल वर्ष 2026 विषय पर दिनांक 06 फरवरी 2026 का विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/05/2025-26 देखें। 2. उक्त विज्ञापन के पैरा 26 ’दिव्यांगजन उम्मीदवारों और स्क्राइब हेतु अनुदेश’ का संदर्भ लें, जिसमें यह सूचित किया गया है कि "कोई व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसे भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और यह प्रमाण पत्र बैंक द्वारा तय किए जाने के अनुसार सत्यापन/पुन: सत्यापन के अधीन होगा।” 3. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17 दिसंबर 2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 18-25/2024-नीति द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर, उम्मीदवारों को यह ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि अस्थायी दिव्यांगता श्रेणी के तहत "सुधार की संभावना" श्रेणी के अंतर्गत आने वाली दिव्यांगता की स्थिति आरक्षण के लिए पात्र नहीं है। दिव्यांगता की स्थिति अर्थात् "वृद्धिशील, अवृद्धिशील अथवा सुधार की संभावना नहीं" आरक्षण के लिए पात्र होगी। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र में केवल 'अस्थायी दिव्यांगता' का उल्लेख है और यह उल्लेख नहीं है कि क्या अस्थायी दिव्यांगता में “सुधार होने की संभावना है" अथवा "वृद्धिशील, अवृद्धिशील अथवा सुधार की संभावना नहीं है", तो उम्मीदवार को आरपीडब्ल्यूडी संशोधन नियम 2024 के तहत पुनर्मूल्यांकन के बाद एक नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अस्थायी दिव्यांगता की प्रकृति को "सुधार की संभावना" अथवा "वृद्धिशील, अवृद्धिशील अथवा "सुधार की संभावना नहीं” के रूप में पहचानना होगा। टिप्पणी: दिनांक 06 फरवरी 2026 को जारी विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/05/2025-26 में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस विज्ञापन के संबंध में यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जारी किया जाएगा। |
नियत प्रति घंटे पारिश्रमिक पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की संविदा आधार पर नियुक्ति , भोपाल
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आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) के होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462 011 तथा अवंतिका, भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलोनी, चार इमली, भोपाल - 462 016 स्थित औषधालयों हेतु बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (नियत प्रति घंटे पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर) के दो (02) पदों को भरने हेतु अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा) श्रेणी तथा अनारक्षित (यूआर) श्रेणी से संबंधित पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, होशंगाबाद रोड, पो.बा. सं. 32, भोपाल - 462011 के पते पर दिनांक 10 फरवरी 2026 को शाम 05:00 बजे से पूर्व पहुंच जाने चाहिए। शुद्धिपत्र: कृपया ध्यान दें कि इस विज्ञापन पर यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो वह केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर ही प्रकाशित किया जाएगा। 2. न्यूनतम पात्रता, नियम और शर्तें: i) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एलोपैथी में एमबीबीएस की डिग्री। ii) जनरल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। iii) आवेदक को किसी चिकित्सालय या क्लिनिक में चिकित्सक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। iv) आवेदक का औषधालय अथवा आवास, भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय, होशंगाबाद रोड, पो.बा. सं. 32, भोपाल – 462 011 तथा अवंतिका, भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलोनी, चार इमली, भोपाल - 462 016 से 3-5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। v) संविदा आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता की परिलब्धियां उनके द्वारा वास्तविक कार्य के कुल घंटों की सेवा के आधार पर नियत की जाएंगी और ये सर्वसमावेशी होंगी। vi) रिक्तियां अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा) श्रेणी और अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के लिए आरक्षित हैं और इच्छुक उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं और उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। vii) नियुक्ति की संविदा अवधि केवल तीन वर्ष के लिए होगी। संविदा की समाप्ति पर संविदा का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। viii) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाएँ। ix) जो आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं हैं, उन्हें तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। x) स्थान, पारिश्रमिक की दर और ड्यूटी के घंटे इस प्रकार होंगे:
xi) बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकता के अनुरूप औषधालय के कार्य घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तदनुसार, चयनित उम्मीदवार को उपर्युक्त के अतिरिक्त, किए गए बदलाव के अनुसार, बैंक औषधालय में सेवाएं देनी पड़ सकती हैं। बैंक की आवश्यकता के अनुसार एक सप्ताह में कुल घंटों की संख्या को बढ़ाकर 30 घंटे (अधिकतम) किया जा सकता है। xii) नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर है। नियुक्ति पर कोई सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश / अवकाश के दिन किसी औषधालय में जाना आवश्यक हो तो रुपये 1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। xiii) अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। xiv) अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार की संविदा के आधार पर नियुक्ति अनंतिम होगी और यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन होगी। यदि सत्यापन में पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने का दावा गलत है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं बिना कोई कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी और बैंक के पास उचित कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित होगा। xv) इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अनुलग्नक - III के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर “संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन” लिखा होना चाहिए। 3. चयन प्रक्रिया: (i) भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल संविदा आधार (नियत प्रति घंटे पारिश्रमिक के साथ) पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के चयन के लिए एक साक्षात्कार आयोजित करेगा। (ii) चयन पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार एवं दस्तावेज़ सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित रखने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंडों को बढ़ाने का अधिकार बैंक के पास होगा। इस संबंध में, बैंक का निर्णय अंतिम होगा। बैंक साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जाने वाले आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा। (iii) दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार के उपरांत चयनित आवेदकों को अनुबंध के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के रूप में सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रियाओं/टेस्टों की लागत आवेदक को वहन करनी होगी। (iv) उक्त पद हेतु चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाने और अनुलग्नक - I में दिए गए नियमों और शर्तों की स्वीकार्यता और अनुलग्नक - II में उद्धृत आचरण संहिता के अधीन नियुक्त किया जाएगा। (v) चयनित आवेदक को संविदा आधार (नियत प्रति घंटे पारिश्रमिक के साथ) पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में कार्य करने से पहले बैंक के साथ संविदा हेतु करार पर हस्ताक्षर करना होगा।अनुलग्नक - I नियत प्रति घंटे पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाएं लेना - संविदा की नियम और शर्तें क. जिम्मेदारियां/कर्तव्य आदि 1. विज्ञापन के पैरा 2(x) में किए गए उल्लेख के अनुसार (या बैंक द्वारा तय की गई अवधि हेतु) नियत ड्यूटी घंटों के दौरान, बैंक छुट्टियों को छोड़कर (अर्द्ध वार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजन के लिए घोषित छुट्टियाँ शामिल नहीं), औषधालय को लगातार दो दिन बंद नहीं रखे जाने की शर्त के आधार पर आप बैंक के औषधालय में सेवाएँ देंगे। बैंक आपकी सेवाओं का उपयोग औषधालय के कार्य समय के दौरान बैंक के भोपाल स्थित अन्य औषधालय में कर सकता है। 2. आप बैंक के स्टाफ सदस्यों, दौरे पर आये कर्मचारियों सहित उन पर आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत कर्मचारियों / उनके पति-पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो उस समय स्वयं उपस्थित हों (बैंक द्वारा जब आवश्यक समझा जाए समय और / या अवधि को बदला जा सकता है) को नि:शुल्क परामर्श देंगे, दवाइयां लिखेंगे और नि:शुल्क इंजेक्शन लगाएंगे । बैंक के कर्मचारियों के संबंध में अत्यावश्यक मामलों में आप अपने निजी क्लिनिक में अनुसूची में निर्धारित दरों पर शुल्क के साथ किसी भी समय परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू शुल्क की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, को उपर्युक्त पैरा (2) में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर इस संबंध में परामर्श शुल्क की वसूली बैंक के संबंधित खाते में जमा करवाने के लिए करेंगे। 4. भविष्य में किसी भी स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने के बावजूद आपको एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के समान कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी कि आपकी योग्यता या भविष्य में प्राप्त होने वाली योग्यता किसी भी तरीके से आपको सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से न रोके और यदि भारतीय मेडिकल एसोसिएशन की किसी शर्त के अनुसार, आपकी योग्यता या भविष्य में प्राप्त होने वाली योग्यता जैसा भी मामला हो, का उपर्युक्त वर्णन अनुसार सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए बैंक की आवश्यकता के साथ टकराव हो तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी परिस्थिति में इस संबंध में कोई भी देयता या जिम्मेदारी बैंक पर नहीं आयेगी और आप क्षतिपूर्ति करेंगे और उसके विरुद्ध हर समय बैंक को क्षतिपूरित रखेंगे। बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का दायित्व एक स्वतंत्र चिकित्सा सेवा प्रदाता के रूप में होगा, न कि बैंक के एजेंट के रूप में। 5. भारतीय रिज़र्व बैंक के औषधालय में उपर्युक्त वर्णित अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त आपके कर्तव्यों में निम्नलिखित भी शामिल होंगे: (i) मामूली और बड़ी बीमारी का उपचार जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे कहते हैं। (ii) डिस्पेंसरी या विभागों या बैंक परिसर या बैंक स्टाफ क्वार्टर या बैंक परिसर के बाहर हुए आपातकालीन मामलों का इलाज करना और उपयुक्त अस्पताल में रेफर करना। इस संबंध में आपको जब भी उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा, आपको आना होगा, चाहे यह आवश्यकता आपके कार्य घंटों के बाहर हो। (iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - सभी प्रकार के इंजेक्शन देने और उससे उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव की ज़िम्मेदारी आपकी है। नियमतः, आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट द्वारा इंजेक्शन लगाने को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। आपको फार्मासिस्ट को नियमित और साधारण प्रकार के इंजेक्शन लगाने में प्रशिक्षित करना होगा ताकि काम अधिक होने पर सहायता मिल सके। (iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और मामूली शल्यचिकित्सा को आपके द्वारा ही संभाला जाएगा। यदि आप आश्वस्त हैं कि फार्मासिस्ट के पास आवश्यक योग्यता है तो उसके द्वारा नियमित ड्रेसिंग की जा सकती है। 6. आवश्यकतानुसार आपको क्वॉर्ट्स में रहने वाले बैंक स्टाफ के किसी भी सदस्य को देखने जाना होगा और उसके स्वास्थ्य के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ऐसी विजिट के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार विजिट शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. यदि आप मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हैं, तो आवश्यकतानुसार चिकित्सा आधार पर छुट्टी हेतु प्रमाण पत्र जारी करना होगा और कर्मचारियों द्वारा अन्य योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसे प्रतिहस्ताक्षरित करना होगा। 8. यदि अपेक्षित हो तो आपको अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को देखने के लिए उनके निवास स्थान पर उपस्थित होना होगा और स्थानीय स्थितियों के अनुसार जैसा बैंक द्वारा तय किया है आप विजिट शुल्क या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। नियत विजिट शुल्क / परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि लगाने के शुल्क शामिल होंगे। ऐसी विजिट के लिए आपके द्वारा अन्य कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। 9. यदि और जब ऐसा आवश्यक हो, तो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप में आप किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी का, जिसका बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति हेतु चयन किया गया है, बैंक सेवा हेतु स्वास्थ्य और / या फिटनेस के संबंध में प्रमाणित करना होगा। 10. बैंक के कर्मचारियों के उपचारात्मक प्रयोजन हेतु आवश्यक विशेष / महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए आपको बैंक के अनुमोदित औषधि विक्रेता को ऑर्डर फॉर्म (निर्धारित) जारी करना होगा और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को प्रतियां अग्रेषित करनी होंगी । 11. यदि बैंक कर्मचारियों या उनके परिवार (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर भर्ती की स्थिति में) को आवश्यकतानुसार आप अस्पताल सुविधायें प्रदान करवाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। 12. आपको कार्यालय परिसर का माह में एक बार दौरा करना होगा और परिसर के स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर रखे जाने के विषय में रिपोर्ट देनी होगी। 13. आवश्यकतानुसार आपको टायफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीके और चेचक के लिए संबंधित टीके लगाने होंगे। 14. स्टाफ के सामान्य स्वास्थ्य के विषय में आपको 31 मार्च या/और बैंक द्वारा सूचित की जा सकने वाली अन्य तारीख की स्थिति अनुसार निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। 15. आप दवाइयों के उचित भंडारण और उनके वितरण के लिए उत्तरदायी होंगे और इस प्रयोजन के लिए आप सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था करेंगे। 16. आपको दवा माँगपत्र के संबंध में भी परामर्श देना होगा, और जब भी बैंक द्वारा आवश्यक हो, दवा के भंडार शेष और खपत की जांच करनी होगी। 17. जब आपको निर्दिष्ट किया जाए आपको चिकित्सकीय दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार लागत की तर्कसंगतता सहित विशेषज्ञ राय देनी होगी। 18. आपको बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट बैंक चिकित्सा सुविधा स्कीम और चिकित्सा सहायता निधि स्कीम सहित औषधालय सुविधा के प्रशासन से संबंधित ऐसा अन्य कोई भी कार्य करना होगा, जो कि सामान्य तौर पर सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा देखा जाता/देखा जाना चाहिए। 19. ड्यूटी से अनुपस्थित होने की स्थिति में आपको अपने जोखिम और लागत पर एवजी व्यवस्था करनी होगी जो योग्यता और अनुभव के मामले में बैंक को स्वीकार्य हो। 20. आप अनुबंध-II में संलग्न बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की आचरण-संहिता का पालन करेंगे। ख. पारिश्रमिक आप द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए तीन वर्ष की संविदात्मक सेवा हेतु ₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से पारिश्रमिक नियत किया गया है। नियत पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इसके अतिरिक्त बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी सेवा-निवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं होंगे। बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी छुट्टी या किसी भी अन्य अनुलाभ/सुविधाओं के हकदार नहीं होंगा। यदि आपको किसी भी सार्वजनिक अवकाश पर औषधालय में आने की आवश्यकता होगी, तो आपको ₹1,000/- (रूपये एक हजार मात्र) प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा। आय पर कर की कटौती की जाएगी। i) आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे। ii) संविदा के तहत नियुक्ति अस्थायी है। इसके आधार पर किसी भी स्तर पर नियमित नियुक्ति या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए दावा नहीं किया जाएगा। iii) बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकता के अनुरूप औषधालय के कार्य घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। iv) संविदा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से तीन माह का नोटिस अथवा उसके बदले बैंक के प्रति कार्यदिवस प्रति घंटे ₹1,000/- की दर से तीन माह का पारिश्रमिक देकर संविदा समाप्त की जा सकती है। हालांकि, गंभीर कदाचार के मामले में, बैंक 10 दिनों की नोटिस अवधि के साथ अनुबंध समाप्त कर सकता है। v) संविदा के कारण उत्पन्न कोई भी विवाद भोपाल स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।अनुलग्नक - II नियत प्रति घंटे पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचरण-संहिता 1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता को, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण के तहत उन्हें रखा गया है, द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों और निर्देशों का अनुपालन, पालन करेगा। 3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठापूर्वक बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा और सभी संव्यवहार में शालीनता और सावधानी बनाए रखेगा। 4. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी भी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा, या नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा। 5. कोई चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या किसी ऐसे ट्रेड यूनियन संघ का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं जुड़ेगा या संविदा में अपने नियम और शर्तों से संबंधित किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन या हड़ताल को सहायता या सहयोग नहीं देगा या उसमें भाग नहीं लेगा। 6. कोई चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित कुछ भी प्रेस में नहीं देगा या कोई दस्तावेज़, कागज़ या सूचना जो चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में काम करते हुए उसके पास आती है, को प्रकाशित नहीं करेगा। बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी गोपनीय सूचना के प्रकटन के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी हानि के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। 7. चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी भी उपहार की मांग या उपहार स्वीकार नहीं करेगा। 8. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक नहीं होगी। 9. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के प्रति अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं करेगा। 10. चिकित्सा परामर्शदाता - i. किसी भी क्षेत्र जिसमें वह उस समय हो, नशीली दवाओं या नशीले पदार्थों से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करेगा; ii. ड्यूटी के दौरान नशीली दवाओं या नशीले पदार्थों के प्रभाव में नहीं रहेगा और यह भी ध्यान रखना होगा कि उसका कार्य-निष्पादन किसी भी समय ऐसे नशीले पेय या दवा के प्रभाव से प्रभावित न हो; iii. सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नशीले पेय पदार्थ या दवा के सेवन से दूर रहेगा; iv. नशे की स्थिति में किसी सार्वजनिक स्थान पर दिखाई नहीं देगा; v. किसी भी नशीले पेय या दवाओं का अधिकता में उपयोग नहीं करेगा स्पष्टीकरण: शब्द "सार्वजनिक स्थान" में वे क्लब भी शामिल हैं जो विशेष रूप से अपने सदस्यों के लिए हैं और जहां सदस्यों को अनुमति है कि वे गैर-सदस्यों को मेहमान, के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सभी स्थान जहां जनता को भुगतान पर या अन्यथा प्रवेश या प्रवेश की अनुमति है। स्पष्टीकरण : इस उद्देश्य क लिए “लैंगिक उत्पीड़न” के अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से है, शामिल हैं, अर्थात :–– (i) शारीरिक संपर्क और अग्रगमन; या (ii) लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना; या (iii) लैंगिक प्रकृति की अवांछित टिप्पणियां करना; या (iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या (v) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण करना। 12. यदि कर्ज या आपराधिक आरोप के मामले में चिकित्सा परामर्शदाता को गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी भी प्रक्रिया के अनुसरण में चिकित्सा परामर्शदाता को हिरासत में लिया जाता है तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है। 13. किसी भी मरीज को मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए रेफर करने, संस्तुति करने या इलाज उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा परामर्शदाता कोई भी उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस की माँग या प्राप्त नहीं करेगा और न ही मांगने या प्राप्त करने का प्रस्ताव देगा। चिकित्सा परामर्शदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के बंटवारे, स्थानांतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में शामिल या पार्टी नहीं होगा। 14. उपर्युक्त 13 के प्रावधान, नमूने या नैदानिक उद्देश्यों के लिए सामग्री या अन्य अध्ययन / कार्य के लिए उनके द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा रेफर करने या संस्तुति करने या उपलब्ध करवाने पर समान प्रभाव से लागू होंगे। 15. यदि चिकित्सा परामर्शदाता उपर्युक्त उल्लिखित बैंक की आचरण-संहिता का या उसके द्वारा स्वीकार की गई संविदा की शर्तों का उल्लंघन करता/करती है, लापरवाही, अक्षमता या निष्क्रियता दिखाता है या जानबूझकर बैंक के हितों या उसके निर्देशों के विरुद्ध कार्य करता है या अन्य किसी कदाचार का दोषी पाया जाता है तो यह संविदा समाप्त की जा सकती है। |
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आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार - नियत प्रति घंटे पारिश्रमिक पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की संविदा आधार पर नियुक्ति, भोपाल
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कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 21 जनवरी 2026 की हमारी अधिसूचना का संदर्भ लें। 2. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 फ़रवरी 2026 को साँय 05:00 बजे तक बढ़ा दी गई है। 3. दिनांक 21 जनवरी 2026 की अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें और पात्रता मानदंड अपरिवर्तित रहेंगे। 4. उपर्युक्त भर्ती के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, बैंक की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। क्षेत्रीय निदेशक |
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