भारतीय रिज़र्व बैंक में विभिन्न पदों के लिए भर्ती - पैनल वर्ष 2024: साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर
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(दिनांक 11 जुलाई 2025 का विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26) प्रबंधक (तकनीकी-सिविल) हेतु साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों हेतु अनुदेश साक्षात्कार की तिथि उम्मीदवारों को यथासमय सूचित की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार बुलावा पत्र (जिसमें साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान का विवरण होगा) documentsrbisb@rbi.org.in ई-मेल पते से उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने मेल बॉक्स (स्पैम और जंक बॉक्स सहित) की नियमित रूप जाँच करते रहें। 2. सभी चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार बुलावा पत्र का प्रिंटआउट लें और यह हार्ड कॉपी साक्षात्कार के दिन अपनी पात्रता के समर्थन में सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों के साथ लेकर आएं। 3. कृपया अपना फोटो पहचान प्रमाण और जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति प्रमाण पत्र (अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस आदि), दिव्यांगजन और विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन (40% से कम दिव्यांग और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति) की स्थिति के समर्थन में मूल दस्तावेज और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी का एक सेट साथ लाएं। 4. चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की जानकारी और अपडेट के लिए बैंक की वेबसाइट https://rbi.org.in/hi/web/rbi को नियमित रूप से देखते रहें। साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अपना विधिवत भरा हुआ बायोडाटा और संबंधित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां बोर्ड को documentsrbisb@rbi.org.in ई-मेल पते पर 08 नवंबर 2025 तक जमा करनी होंगी। यह भी ध्यान रखें कि बायोडाटा और अन्य दस्तावेज़ जमा करने के संबंध में भविष्य में सभी पत्राचार और प्रश्न केवल documentsrbisb@rbi.org.in ई-मेल पते पर ही किए जाने चाहिए। दस्तावेज़ भेजते समय कृपया निम्नलिखित बातों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखें:`
5. दस्तावेज़ निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत किए जाने चाहिए: क) बायोडाटा (मूल रूप से भरा हुआ और स्कैन किया हुआ) कृपया ध्यान दें कि बायोडाटा को एक अलग पीडीएफ फाइल में संलग्न किया जाना चाहिए। ख) जन्म तिथि का प्रमाण: मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अथवा माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। जन्म तिथि के सत्यापन के लिए किसी भी अन्य दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया जाएगा। मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में दर्ज नाम को ऑनलाइन आवेदन पत्र में तथा नीचे दिए अन्य दस्तावेजों में दर्ज नाम के साथ सत्यापित करने के लिए मानक माना जाएगा। मैट्रिक के बाद नाम में परिवर्तन का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैट्रिक में दर्ज नाम और अन्य प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों में किसी भी तरह की विसंगति होने पर, साक्षात्कार के समय मूल प्रति में एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि दोनों प्रमाणपत्रों में दर्ज नाम वस्तुत: एक ही व्यक्ति के हैं। ग) शैक्षिक अर्हता के प्रमाण पत्र: मैट्रिक/उच्च मध्यमिक/स्नातक/समकक्ष तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता अथवा सभी सेमेस्टर/वर्षों की स्नातकोत्तर/समकक्ष तकनीकी योग्यता की अंकतालिका और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र। टिप्पणी: शैक्षिक अर्हता के संबंध में, यदि अंकों के प्रतिशत के बजाय कुल ग्रेड अंक (अर्थात् सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई, आदि) दर्शाए गए हैं, तो उम्मीदवार को बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्धारित रूपांतरण मानदंड अग्रेषित करने होंगे। रूपांतरण मानदंड अंकतालिका/ग्रेड कार्ड पर मुद्रित होना चाहिए अथवा उम्मीदवार को बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी और उसे बोर्ड को अग्रेषित करना होगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो रूपांतरण मानदंड/मानदंडों की गणना वेबसाइट पर अपलोड किए गए भर्ती के विस्तृत विज्ञापन दिनांक 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के पैरा 23 में वर्णित मानदंडों के अनुसार की जाएगी। घ) अपिव उम्मीदवार: उपरोक्त क, ख और ग के अतिरिक्त, अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर) जाति प्रमाणपत्र (दिनांक 11 जुलाई, 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के पैरा 7 के अनुसार) की एक प्रति और निर्धारित प्रारूप में मूल अपिव घोषणा-पत्र। ङ) अजा/अजजा उम्मीदवार: उपरोक्त क, ख और ग के अतिरिक्त, निर्धारित प्रारूप के अनुसार नवीनतम अजा/अजजा जाति प्रमाण पत्र। च) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार: उपरोक्त क, ख और ग के अतिरिक्त, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-Estt(Res) (दिनांक 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के पैरा 1 के अनुसार) में निर्धारित प्रारूप में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी “आय और आस्ति प्रमाण पत्र” की एक प्रति। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित प्रारूप और वर्ष 2025-26 के लिए मान्य “आय और आस्ति प्रमाण पत्र” जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो; के प्रस्तुत करने पर पर लिया जा सकता है। छ) दिव्यांगजन उम्मीदवार: उपरोक्त क, ख, ग [और घ से च, यदि लागू हो] के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाणपत्र। जिन उम्मीदवारों (दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को छोड़कर) ने स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी अधिकृत विभाग/अस्पताल से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि उम्मीदवार को लिखने में शारीरिक अक्षमता है, जिसमें गति भी शामिल है। यह प्रमाण पत्र उसके दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवश्यक होगा। लिखने में शारीरिक अक्षमता, जिसमें गति भी शामिल है, से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र ऑनलाइन/लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व का होना चाहिए। ज) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति: उपरोक्त क, ख, ग [और घ से च, यदि लागू हो] के अतिरिक्त, जिन उम्मीदवारों ने स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है, जैसा कि दिनांक 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के परिशिष्ट-III में दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। लिखने में शारीरिक अक्षमता से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र ऑनलाइन/लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व का होना चाहिए। झ) स्टाफ उम्मीदवार : स्टाफ उम्मीदवार क्षेत्रीय कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय विभाग/प्रशिक्षण संस्थान के अपने संबंधित प्रशासन अनुभाग, मांसंप्रवि के पत्र के साथ दस्तावेजों को अग्रेषित करें जिसमें यह वर्णित हो कि वे स्टाफ उम्मीदवार के रूप में आवेदन करने के पात्र हैं (स्टाफ उम्मीदवारों के लिए उक्त विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के संदर्भ में) और उनके खिलाफ लंबित सतर्कता और अनुशासनिक मामलों की स्थिति; यदि कोई हो का भी वर्णन हो। ञ) यदि चयनित उम्मीदवार ने आयु में छूट का कोई लाभ लिया है तो उसे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ट) अनुभव प्रमाण पत्र: नियोक्ता/नियोक्ताओ से अनुभव प्रमाण पत्र जैसा कि हमारे भर्ती विज्ञापन (दिनांक 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या RBISB/DA/02/2025-26) में उल्लिखित है, जिसमें आपकी सेवा का पूरा ब्योरा यथा - आपका नाम, पदनाम, पद से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति और सेवा की अवधि, पदस्थापन की तिथि/परिवीक्षा अवधि का विवरण, सेवा छोड़ने की तिथि (यदि कोई हो) आदि का ब्योरा दिया गया हो। सरकारी कर्मचारियों के मामले में, यदि आपने अपने नियोक्ता को सूचित नहीं किया है तो वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र। अस्वीकरण: यद्यपि परिणाम तैयार करते समय अत्यंत सावधानी बरती गई है, फिर भी असावधानीवश/भूलवश हुई किसी भी त्रुटि/त्रुटियों को बोर्ड सुधारने का अधिकार रखता है। |
भारतीय रिज़र्व बैंक में विभिन्न पदों के लिए भर्ती - पैनल वर्ष 2024 साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर
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(दिनांक 11 जुलाई 2025 का विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26) ग्रेड ‘बी’ में विधि अधिकारी हेतु साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर प्रबंधक (तकनीकी इलैक्ट्रिकल) हेतु साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर ग्रेड ‘ए’ में सहायक प्रबंधक (राजभाषा) हेतु साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर टिप्पणी: उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि ग्रेड ‘बी’ में प्रबंधक (तकनीकी-सिविल) पद का परिणाम शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों हेतु अनुदेश साक्षात्कार की तिथि उम्मीदवारों को यथासमय सूचित की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार बुलावा पत्र (जिसमें साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान का विवरण होगा) documentsrbisb@rbi.org.in ई-मेल पते से उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने मेल बॉक्स (स्पैम और जंक बॉक्स सहित) की नियमित रूप जाँच करते रहें। 2. सभी चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार बुलावा पत्र का प्रिंटआउट लें और यह हार्ड कॉपी साक्षात्कार के दिन अपनी पात्रता के समर्थन में सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों के साथ लेकर आएं। 3. कृपया अपना फोटो पहचान प्रमाण और जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति प्रमाण पत्र (अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस आदि), दिव्यांगजन और विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन (40% से कम दिव्यांग और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति) की स्थिति के समर्थन में मूल दस्तावेज और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी का एक सेट साथ लाएं। 4. चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की जानकारी और अपडेट के लिए बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in को नियमित रूप से देखते रहें। साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अपना विधिवत भरा हुआ बायोडाटा और संबंधित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां बोर्ड को documentsrbisb@rbi.org.in ई-मेल पते पर 07 नवंबर 2025 तक जमा करनी होंगी। यह भी ध्यान रखें कि बायोडाटा और अन्य दस्तावेज़ जमा करने के संबंध में भविष्य में सभी पत्राचार और प्रश्न केवल documentsrbisb@rbi.org.in ई-मेल पते पर ही किए जाने चाहिए। दस्तावेज़ भेजते समय कृपया निम्नलिखित बातों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखें:`
5. दस्तावेज़ निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत किए जाने चाहिए: क) बायोडाटा (मूल रूप से भरा हुआ और स्कैन किया हुआ) कृपया ध्यान दें कि बायोडाटा को एक अलग पीडीएफ फाइल में संलग्न किया जाना चाहिए। ख) जन्म तिथि का प्रमाण: मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अथवा माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। जन्म तिथि के सत्यापन के लिए किसी भी अन्य दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया जाएगा। मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में दर्ज नाम को ऑनलाइन आवेदन पत्र में तथा नीचे दिए अन्य दस्तावेजों में दर्ज नाम के साथ सत्यापित करने के लिए मानक माना जाएगा। मैट्रिक के बाद नाम में परिवर्तन का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैट्रिक में दर्ज नाम और अन्य प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों में किसी भी तरह की विसंगति होने पर, साक्षात्कार के समय मूल प्रति में एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि दोनों प्रमाणपत्रों में दर्ज नाम वस्तुत: एक ही व्यक्ति के हैं। ग) शैक्षिक अर्हता के प्रमाण पत्र: मैट्रिक/उच्च मध्यमिक/स्नातक/समकक्ष तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता अथवा सभी सेमेस्टर/वर्षों की स्नातकोत्तर/समकक्ष तकनीकी योग्यता की अंकतालिका और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र। टिप्पणी: शैक्षिक अर्हता के संबंध में, यदि अंकों के प्रतिशत के बजाय कुल ग्रेड अंक (अर्थात् सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई, आदि) दर्शाए गए हैं, तो उम्मीदवार को बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्धारित रूपांतरण मानदंड अग्रेषित करने होंगे। रूपांतरण मानदंड अंकतालिका/ग्रेड कार्ड पर मुद्रित होना चाहिए अथवा उम्मीदवार को बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी और उसे बोर्ड को अग्रेषित करना होगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो रूपांतरण मानदंड/मानदंडों की गणना वेबसाइट पर अपलोड किए गए भर्ती के विस्तृत विज्ञापन दिनांक 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के पैरा 23 में वर्णित मानदंडों के अनुसार की जाएगी। घ) अपिव उम्मीदवार: उपरोक्त क, ख और ग के अतिरिक्त, अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर) जाति प्रमाणपत्र (दिनांक 11 जुलाई, 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के पैरा 7 के अनुसार) की एक प्रति और निर्धारित प्रारूप में मूल अपिव घोषणा-पत्र। ङ) अजा/अजजा उम्मीदवार: उपरोक्त क, ख और ग के अतिरिक्त, निर्धारित प्रारूप के अनुसार नवीनतम अजा/अजजा जाति प्रमाण पत्र। च) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार: उपरोक्त क, ख और ग के अतिरिक्त, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-Estt(Res) (दिनांक 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के पैरा 1 के अनुसार) में निर्धारित प्रारूप में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी “आय और आस्ति प्रमाण पत्र” की एक प्रति। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित प्रारूप और वर्ष 2025-26 के लिए मान्य “आय और आस्ति प्रमाण पत्र” जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो; के प्रस्तुत करने पर पर लिया जा सकता है। छ) दिव्यांगजन उम्मीदवार: उपरोक्त क, ख, ग [और घ से च, यदि लागू हो] के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाणपत्र। जिन उम्मीदवारों (दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को छोड़कर) ने स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी अधिकृत विभाग/अस्पताल से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि उम्मीदवार को लिखने में शारीरिक अक्षमता है, जिसमें गति भी शामिल है। यह प्रमाण पत्र उसके दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवश्यक होगा। लिखने में शारीरिक अक्षमता, जिसमें गति भी शामिल है, से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र ऑनलाइन/लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व का होना चाहिए। ज) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति: उपरोक्त क, ख, ग [और घ से च, यदि लागू हो] के अतिरिक्त, जिन उम्मीदवारों ने स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है, जैसा कि दिनांक 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के परिशिष्ट-III में दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। लिखने में शारीरिक अक्षमता से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र ऑनलाइन/लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व का होना चाहिए। झ) स्टाफ उम्मीदवार : स्टाफ उम्मीदवार क्षेत्रीय कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय विभाग/प्रशिक्षण संस्थान के अपने संबंधित प्रशासन अनुभाग, मांसंप्रवि के पत्र के साथ दस्तावेजों को अग्रेषित करें जिसमें यह वर्णित हो कि वे स्टाफ उम्मीदवार के रूप में आवेदन करने के पात्र हैं (स्टाफ उम्मीदवारों के लिए उक्त विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के संदर्भ में) और उनके खिलाफ लंबित सतर्कता और अनुशासनिक मामलों की स्थिति; यदि कोई हो का भी वर्णन हो। ञ) यदि चयनित उम्मीदवार ने आयु में छूट का कोई लाभ लिया है तो उसे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ट) अनुभव प्रमाण पत्र: नियोक्ता/नियोक्ताओ से अनुभव प्रमाण पत्र जैसा कि हमारे भर्ती विज्ञापन (दिनांक 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या RBISB/DA/02/2025-26) में उल्लिखित है, जिसमें आपकी सेवा का पूरा ब्योरा यथा - आपका नाम, पदनाम, पद से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति और सेवा की अवधि, पदस्थापन की तिथि/परिवीक्षा अवधि का विवरण, सेवा छोड़ने की तिथि (यदि कोई हो) आदि का ब्योरा दिया गया हो। सरकारी कर्मचारियों के मामले में, यदि आपने अपने नियोक्ता को सूचित नहीं किया है तो वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र। अस्वीकरण: यद्यपि परिणाम तैयार करते समय अत्यंत सावधानी बरती गई है, फिर भी असावधानीवश/भूलवश हुई किसी भी त्रुटि/त्रुटियों को बोर्ड सुधारने का अधिकार रखता है। |
भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद में अनुबंध के आधार पर निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति
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भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद अपने हैदराबाद स्थित औषधालयों, जो 6-1-56, एजी ऑफिस रोड, सैफाबाद, खैरताबाद, हैदराबाद, तेलंगाना 500 004 और आरबीआई स्टाफ क्वार्टर, बेगमपेट, हैदराबाद – 500 016 में स्थित हैं, के लिए अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के दो पदों [एक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दूसरा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से] को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। 2. पात्र इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप (अनुबंध III) में व्यावसायिक / शैक्षणिक / अन्य योग्यता, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), अनुभव प्रमाण पत्र आदि के प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 6-1-56, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद -500 004, को 30 अक्टूबर, 2025 को शाम 05:00 बजे या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। सीलबंद लिफाफे में आवेदन पर 'निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के पद के लिए आवेदन' लिखा होना चाहिए। 3. पात्रता मानदंड: (i) आवेदक के पास भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। (ii) आवेदक के पास किसी भी अस ्पताल या क्लिनिक में चिकित्सक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (iii) आवेदक का अपना डिस्पेंसरी या निवास स्थान नीचे क्रम संख्या 4 (v) में उल्लिखित स्थानों पर बैंक के डिस्पेंसरियों से लगभग 3-5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। 4. पारिश्रमिक, कार्य घंटे और अन्य नियम व शर्तें: (i) अनुबंध की अवधि के दौरान, ₹1,000/- प्रति घंटे का पारिश्रमिक दिया जाएगा। देय मासिक पारिश्रमिक में से, ₹1,000/- प्रति माह की राशि को परिवहन व्यय माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, ₹1,000/- प्रति माह की दर से मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुबंध के आधार पर नियुक्त बीएमसी को कोई अन्य सुविधाएं/परिलब्धियां देय नहीं होंगी। (ii) अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए वास्तविक कार्य घंटों के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा और यह सभी लाभ सहित होंगे। (iii) यह नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर है। इस नियुक्ति के लिए कोई सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होगी। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएँ स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश पर किसी औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से पारिश्रमिक दिया जाएगा। (iv) बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति का अनुबंध तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। अनुबंध अवधि पूरी होने पर नियुक्ति का कोई नवीनीकरण नहीं होगा। हालाँकि, पात्र उम्मीदवार उपर्युक्त पद के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं। (v) बीएमसी के कार्य घंटे नीचे सारणीबद्ध हैं:
5. चयन प्रक्रिय (i) बैंक चयनित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार और दस्तावेज़ सत्यापन आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने हेतु, बैंक न्यूनतम पात्रता मानदंड आदि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड पूरा करने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों के अलावा, बैंक उन आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा जो साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं पाए जाते/योग्य नहीं माने जाते। (ii) दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार से गुजरने के बाद चयनित आवेदकों को अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के रूप में नियुक्त करने के योग्य माने जाने से पहले, निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रिया/परीक्षणों का खर्च आवेदकों को स्वयं वहन करना होगा। (iii) पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाए जाने और अनुबंध-I के अनुसार नियमों और शर्तों तथा अनुबंध-II के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन होगी। (iv) चयनित आवेदक को बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (अनुबंध के आधार पर) के रूप में नियुक्ति से पहले बैंक के साथ एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें प्रति घंटे निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा। 6. इस विज्ञापन के बारे में जारी किया गया शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (अनुबंध के आधार पर) की नियुक्ति - अनुबंध के नियम और शर्तें 1. बैंक द्वारा घोषित छुट्टियों को छोड़कर, अर्धवार्षिक लेखाबंदी और वार्षिक लेखाबंदी के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों को छोड़कर, आपको विज्ञापन के पैरा 7 में उल्लिखित निर्धारित कार्य के घंटों (या आवश्यकतानुसार लंबी अवधि के लिए) के दौरान, बैंक के औषधालयों में ड्यूटी करनी होगी, यह इस शर्त के तहत मान्य होगा कि डिस्पेंसरी को लगातार दो दिनों के लिए बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक आवश्यकता के अनुसार अपने अन्य औषधालयों में बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में आपकी सेवाओं का उपयोग कर सकता है। 2. कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों, आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके जीवन-साथी (जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं) सहित, जो औषधालय के समय पर आते हैं (बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है) उन्हें निःशुल्क परामर्श देना, दवाइयाँ लिखना और निःशुल्क इंजेक्शन लगाना। उपरोक्त सुविधा बैंक के अन्य कार्यालयों के उन कर्मचारियों को भी प्रदान की जानी चाहिए जो हैदराबाद दौरे पर या भ्रमण पर आते हैं। आप बैंक के कर्मचारियों के लिए, अत्यावश्यक मामलों में, अनुसूची में निर्धारित दरों पर किसी भी समय अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू शुल्कों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. कर्मचारियों के रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टर में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, उपरोक्त पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करना तथा समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में जमा करने के लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली की सुविधा प्रदान करना। 4. भविष्य में आपके पास जो भी स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यता हो/प्राप्त हो, उस पर ध्यान दिए बिना एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह कर्तव्यों का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि भविष्य में आपके द्वारा धारण की गई या अर्जित की गई योग्यताएं आपको किसी भी तरह से एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित न करें और यदि भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा किसी भी शर्त के अनुसार, आपके द्वारा धारित या अर्जित योग्यता, जैसा भी मामला हो, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए ऊपर बताई गई बैंक की आवश्यकताओं के साथ अंतर्विरोध करती है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस खाते में कोई भी देयता या जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में बैंक पर न आए और इसके खिलाफ सदैव बैंक को क्षतिपूर्ति करनी होगी और क्षतिपूर्ति करती रहेगी। 5. बैंक की डिस्पेंसरी में कर्तव्यों में ऊपर उल्लिखित आवश्यकताओं के अलावा निम्नलिखित भी शामिल होंगे: क. छोटी और बड़ी बीमारी का उपचार जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपको बुला सकते हैं। ख. आपातकालीन मामलों के उपचार के लिए औषधालय या विभागों में या बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर लाया जाता है और जब भी ऐसी आवश्यकता होती है तब भी सामान्य काम करने के घंटे के बाहर काम करने के लिए बुलाया जाएगा। ग. सभी प्रकार के इंजेक्शनों को देना - किसी भी अप्रिय प्रतिक्रिया के लिए सभी प्रकार के इंजेक्शनों को देने की जिम्मेदारी आपकी होगी। एक नियम के रूप में, आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन देने को हतोत्साहित किया जाना है। ज्यादा काम होने पर आपको फार्मासिस्ट को नियमित और सरल प्रकार के इंजेक्शन लगाने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। घ. महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और छोटी सर्जरी केवल आपके द्वारा नियंत्रित की जानी है। यदि आप आश्वस्त हैं कि फार्मासिस्टों में आवश्यक योग्यता है, तो नियमित ड्रेसिंग उनके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। ङ . यदि आप स्थान पर उपलब्ध हैं तो कार्डियो-वैस्क्यूलर या अन्य प्रमुख आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, आपको रोगी के साथ अस्पताल जाना चाहिए। 6. बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए जब भी आवश्यक हो, क्वार्टर में रहने वाले बैंक के स्टाफ के किसी भी सदस्य से मिलना और उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक द्वारा तय की गई दरों के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. जहां भी आवश्यक हो, चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना और अन्य योग्य चिकित्सा चिकित्सकों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करना होगा, यदि आप मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हैं। 8. जब आवश्यक हो तो उनके निवास पर अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उपस्थित होने के लिए और उन्हें बैंक द्वारा स्थानीय स्थितियों के संबंध में तय किए गए यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क के हकदार होंगे। यात्रा शुल्क / परामर्श शुल्क, जो निर्धारित किया गया है, इंजेक्शन देने के लिए शुल्क आदि शामिल होंगे, इस तरह की यात्राओं के लिए आपके द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। 9. यदि और जब ऐसा करना आवश्यक हो, तो आप बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र में किसी भी कर्मचारी या किसी भी संभावित कर्मचारी, जिसे बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुना जा सकता है, के स्वास्थ्य और/या सेवा के लिए उपयुक्तता की स्थिति को प्रमाणित करेंगे। 10. बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को आदेश पत्र (निर्धारित) जारी करना और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए उनकी प्रतियां बैंक को भेजना। 11. बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होने पर अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करना होगा। 12. महीने में एक बार कार्यालय परिसर / स्टाफ क्वार्टर और ऑफिसर क्वार्टर्स, ऑफिसर लाउंज, स्टाफ कैंटीन का निरीक्षण करना और रिपोर्ट करना होगा कि क्या उसे स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखा गया है। 13. आवश्यकतानुसार टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीके लगाना और चेचक का टीकाकरण करना। 14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्धारित प्रपत्र में 30 जून तक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 15. दवाओं के उचित भंडारण और उनके वितरण को सुनिश्चित करना तथा इस प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था करना। 16. औषधि मांगपत्रों पर सलाह देना, तथा औषधि स्टॉक- बैलेंस और उपभोग की प्रति-जांच करना। 17. जब भी आपको चिकित्सा दावों के विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत के बारे में संदर्भित किया जाए, तो उसकी उपयुक्तता सहित पेशेवर राय देना। 18. बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करना, जिसमें औषधालय सुविधा भी शामिल है, जैसा कि सामान्यतः एक सामान्य चिकित्सक द्वारा किया जाता है/किया जाना आवश्यक होता है। 19. अनुबंध की पूरी अवधि अर्थात 3 वर्ष के लिए पारिश्रमिक ₹1000/- प्रति घंटा निर्धारित है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इस प्रकार देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से, ₹1000/- प्रति माह की राशि को परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, कोई भी सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होगी। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएँ देय नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो ₹1000/- प्रति घंटे की दर से मुआवज़ा दिया जाएगा। आय पर कर, वर्तमान दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोतों पर काटा जाएगा। 20. यदि आप ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं, तो आपको अपने जोखिम और लागत पर बैंक को स्वीकार्य योग्यता और अनुभव के अनुसार डॉक्टर/डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। 21. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद - 500 004 के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेंगे। 22. आपको अनुबंध-II में दी गई बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की आचार संहिता का पालन करना होगा। 23. आपका अनुबंध नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, बशर्ते आप उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करें। 24. अनुबंध के अंतर्गत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। 25. अनुबंध की अवधि के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने के नोटिस पर या उसके बदले में प्रति माह के आधार पर गणना किए गए तीन महीने के पारिश्रमिक पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। 26. बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक होने पर अपने विवेक से ड्यूटी के घंटे और ड्यूटी औषधालय में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 27. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हैदराबाद के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के लिए आचार संहिता जिनकी सेवाएं निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर अनुबंध पर ली जा रही हैं 1. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करेगा, जो समय-समय पर उन्हें किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उल्लिखित समय में वह कार्य कर रहा है। 2. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और किसी भी गोपनीय प्रकृति की जानकारी, चाहे वह आम जनता हो या बैंक के कर्मचारी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, या जब तक कि बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। कोई भी बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित में पूर्वानुमति के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रेस को नहीं देगा या कोई भी दस्तावेज़, कागज़ या जानकारी प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आती हो। बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी भी हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। 3. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा तथा सभी लेन-देन में शिष्टाचार और सावधानी प्रदर्शित करेगा। 4. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा या नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधान निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा। 5. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के किसी महासंघ का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे संबद्ध नहीं होगा, या अपने अनुबंध की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा, या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा नहीं देगा या किसी भी हिंसक, अनुचित या अशिष्ट प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 6. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा। 7. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रहेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिनों से अधिक नहीं होगी। 8. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता अपनी सेवाएं बैंक के लिए आउटसोर्स नहीं करेगा। 9. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता: क. किसी भी क्षेत्र में, जिसमें वह कुछ समय के लिए मौजूद हो सकता हो, उस क्षेत्र के लिए यथालागू, मादक पेय या नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करेगा। ख. ड्यूटी के दौरान किसी नशीले पेय या नशीली दवाओं के प्रभाव में नहीं होंगे और यह भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी समय उनके कर्तव्यों का प्रदर्शन ऐसे पेय या नशीली दवाओं के प्रभाव से किसी भी तरह से प्रभावित न हो; ग. सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी नशीले पेय या नशीली दवाओं के सेवन से बचना; घ. सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में न दिखाई दें और ङ. किसी भी मादक पेय या दवा का अति से अधिक मात्रा में उपयोग न करें। स्पष्टीकरण: शब्द "सार्वजनिक स्थान" में क्लब शामिल होंगे, यहां तक कि विशेष रूप से सदस्यों के लिए भी, जहां सदस्यों के लिए गैर-सदस्यों को अतिथि, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक वाहन और अन्य सभी स्थानों पर आमंत्रित करने की अनुमति है जहां जनता के पास है या अनुमति है पहुंच है, चाहे यह व्यवस्था भुगतान पर की गई हो या अन्यथा हो।“ 10 बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए, "यौन उत्पीड़न" में इस तरह के अवांछित यौन रूप से निर्धारित व्यवहार शामिल होंगे, चाहे सीधे या निहितार्थ के रूप में:
11. यदि बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। 12. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी रोगी को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार हेतु रेफर करने, सिफारिश करने या प्राप्त करने के बदले में कोई उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस नहीं देगा, न मांगेगा और न ही प्राप्त करने की पेशकश करेगा। वह चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार हेतु किसी भी शुल्क के विभाजन, स्थानांतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा या उसका पक्षकार नहीं होगा। 13. उपरोक्त धारा 12 का प्रावधान उसके/उसके या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नैदानिक उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/कार्य हेतु नमूना या सामग्री रेफर करने, सिफारिश करने या प्राप्त करने पर समान रूप से लागू होगा। 14. यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता या उसके द्वारा स्वीकृत अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अकुशलता या आलस्य प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर बैंक के हितों के लिए हानिकारक या उसके निर्देशों के विपरीत कोई कार्य करता है या किसी अन्य कदाचार का दोषी है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। |
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भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति
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भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) जो गांधी ब्रिज, अहमदाबाद - 380014 के पास स्थित हैं, के कार्यालय भवनों और आवासीय कॉलोनी स्थित औषधालयों के लिए तीन (03) वर्षों के लिए विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के 02 पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की आवश्यकता निम्नानुसार हैः
* बैंक के पास आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या रिक्तियों को न भरने का अधिकार सुरक्षित है। (ii) योग्य उम्मीदवार केवल अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन, गांधी ब्रिज के पास, अहमदाबाद - 380014 को 14 नवंबर 2025 तक या उससे पहले पहुँच जाना चाहिए। आवेदन को एक सीलबंद लिफाफे में 'अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के पद के लिए आवेदन' लिखकर भेजा जाना चाहिए या rdahmedabad@rbi.org.in पर ईमेल किया जाना चाहिए। (iii) शुद्धिपत्र: कृपया ध्यान दें कि इस विज्ञापन पर यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो वह केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर ही प्रकाशित किया जाएगा। (iv) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऐसे आरक्षण के हकदार हैं तथा उन्हें आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे। (v) अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो केवल भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार की जाति, अधिनियम /आदेश जिसके तहत जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और उम्मीदवार का निवास-गांव / कस्बे का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जाति/समुदाय का नाम और उनके जाति/समुदाय प्रमाण पत्र में उसकी वर्तनी ठीक उसी तरह होनी चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में उल्लेख किया गया है [अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूची में ओबीसी के रूप में मान्यता प्राप्त जातियों की सूची http://www.ncbc.nic.in साइट पर उपलब्ध है]। जाति के नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता वाले प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ओबीसी प्रमाण पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए कि उम्मीदवार केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। आरक्षण लाभ लेने वाले ओबीसी उम्मीदवारों को (वित्तीय वर्ष 2024-25, 2023-24, और 2022-23 के आय के आधार पर) भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ खंड के साथ ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि 01 अप्रैल 2025 को या उसके बाद जारी किया हुआ होना चाहिए। (vi) उम्मीदवार के ओबीसी दावे का निर्धारण उस राज्य (या राज्य के हिस्से) के संबंध में किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं। उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के हिस्से) से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गया है, उसे अपने पिता के मूल राज्य के ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर जारी ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (vii) भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 31.01.2019 द्वारा शासित है। अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी और वर्ष 2025-26 के लिए वैध "आय और संपत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत कर लिया जा सकता है। (viii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति अनंतिम है और सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र/आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन से पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित होने का दावा गलत है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं बिना कोई और कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी और बैंक को ऐसी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है जिसे वह उचित समझे। (ix) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाएँ। (x) जो आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं हैं, उन्हें तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। 2. स्थान और कार्य समय (अनंतिम) निम्नानुसार हैं:
नोट – बैंक अपने विवेकानुसार उपर्युक्त कोई भी औषधालय आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। केवल उपर्युक्त पद के लिए आवेदन करने मात्र से किसी उम्मीदवार को किसी विशेष औषधालय के लिए विचार किए जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। पद के लिए चयनित उम्मीदवार को बैंक की आवश्यकता के अनुसार उपर्युक्त किसी भी एक या अधिक औषधालय से जोड़ा जा सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और बैंक इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा। 3. पात्रता मानदंड: i. आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कम से कम एम.बी.बी.एस. की डिग्री होनी चाहिए। ii. इस पद के लिए जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। iii. आवेदक के पास एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल प्रेक्टिशनर के तौर पर किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में अर्हता पश्चात न्यूनतम 2 (दो) वर्ष का कार्य-अनुभव होना चाहिए। iv. आवेदक का अपना क्लिनिक / औषधालय या निवास स्थान बैंक औषधालय से 10-15 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। 4. पारिश्रमिक, कार्य समय एवं अन्य शर्तें: i. करार अवधि के दौरान, प्रति घंटे रु. 1,000/- का पारिश्रमिक दिया जाएगा। देय मासिक पारिश्रमिक में से रु.1,000/- प्रति माह की राशि को वाहन व्यय के रूप में माना जाएगा और रु.1,000/- प्रति माह मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाएगा। करार के आधार पर नियुक्त बीएमसी को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे। ii. नियुक्ति विशुद्ध रूप से करार के आधार पर है। नियुक्ति पर कोई सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश / अवकाश के दिन किसी औषधालय में जाना आवश्यक हो तो रुपये 1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। iii. पारिश्रमिक का भुगतान वास्तविक ड्यूटी घंटों के अनुसार किया जाएगा और इसमें सब कुछ शामिल होगा। iv. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक दर की समीक्षा करने, यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए यह समीचीन हो जाता है, तो अपने विवेक पर कार्य समय के साथ-साथ बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के सम्बद्ध औषधालय को भी बदलने का अधिकार सुरक्षित है। औषधालय परिवर्तन के कारण, बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य घंटों की संख्या तदनुसार बदल सकती है। v. बैंक की आवश्यकता के अनुसार एक चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य समय के घंटों की संख्या को प्रति सप्ताह 30 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, एक बीएमसी का कार्य समय सभी औषधालयों मे कार्य समय को जोड़ने के बाद कुल प्रति सप्ताह 30 घंटे से अधिक नहीं होगा। vi. अनुबंध नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। अनुबंध अवधि की समाप्ति पर नियुक्ति का कोई नवीकरण नहीं होगा। चयन प्रक्रिया i. बैंक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा और दस्तावेज़ सत्यापन करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। बैंक साक्षात्कार के लिए संभावित पात्र आवेदकों को छोड़कर, अन्य आवेदकों के साथ, जो साक्षात्कार के लिए पात्र / विचाराधीन नहीं पाये जाते हैं, किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं करेगा। ii. दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार पश्चात चयनित आवेदकों को अनुबंध के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के रूप में सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रियाओं/टेस्टों की लागत आवेदक को वहन करनी होगी। iii. पद के लिए चयनित उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने और अनुबंध-I में दिए गए अनुबंध के नियमों और शर्तों और अनुबंध-II में दिए गए आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन नियुक्त किया जाएगा। iv. चयनित उम्मीदवार को प्रति घंटा निश्चित पारिश्रमिक के साथ बैंक के बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (अनुबंध के आधार पर) के रूप में नियुक्त होने से पहले बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा। निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर अनुबंध के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति अनुबंध के नियम एवं शर्तें 1. बैंक अवकाशों को छोड़कर ड्यूटी के निर्धारित घंटों (या अगर आवश्यक हो तो लंबी अवधि के लिए) के अनुसार बैंक के औषधालय में सेवा देना, इसमें अर्धवार्षिक लेखाबंदी और वार्षिक लेखाबंदी के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिन शामिल नहीं है और इस शर्त के अधीन है कि औषधालय को लगातार दो दिन बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार औषधालयों के बीच बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति के स्थान को स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बैंक किसी भी आवश्यकता के मामले में अपने अन्य औषधालयों में बीएमसी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। 2. अहमदाबाद में आरबीआई स्टाफ सदस्यों, अहमदाबाद के दौरे या यात्रा पर होने वाले अन्य अधिकारियों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके जीवनसाथियों जो मेडिकल सहायता निधि योजना (एमएएफएस) के सदस्य हैं [जिन्हें आगंतुक कहा जाता है] जो डिस्पेंसरी में आते हैं, को सलाह देना, दवाइयाँ लिखना और निःशुल्क इंजेक्शन लगाना। आपातकालीन स्थिति में, बीएमसी किसी भी समय उनके निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेगा और बैंक की शुल्क अनुसूची के अनुसार शुल्क लेगा। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू शुल्क की यह अनुसूची अनुरोध करने पर बीएमसी को उपलब्ध कराई जाएगी। 3. कर्मचारियों/अधिकारियों के क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति प्राप्त कर्मचारियों के रिश्तेदारों को उपरोक्त बिंदु संख्या 2 में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करना और कर्मचारियों से शुल्क की वसूली (बैंक की निर्धारित दर के अनुसार) कर समय-समय पर बैंक के खाते में जमा करने की सुविधा प्रदान करना। 4. सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के समान कर्तव्यों का पालन करना चाहे बीएमसी के पास स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यताएं हों या भविष्य में वह इन्हें अर्जित करे। यह सुनिश्चित करना बीएमसी की जिम्मेदारी होगी कि उसके पास जो योग्यताएं हैं या जो भविष्य में योग्यताएं अर्जित होंगी, वे उसे किसी भी तरह से सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं करें। तथापि, यदि भारतीय चिकित्सक संघ की किसी भी शर्त के अनुसार, वह जो योग्यता रखता है या प्राप्त करता है, जैसा भी मामला हो, सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए बैंक की आवश्यकता के विपरीत है, तो उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इस संबंध में किसी भी परिस्थिति में कोई दायित्व या जिम्मेदारी बैंक पर नहीं आती है और इस मामले में वह हर समय बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और करता रहेगा। 5. बैंक के औषधालय के कर्तव्यों में उपर्युक्त आवश्यकताओं के अलावा निम्नलिखित भी शामिल होंगे: i) छोटी और बड़ी बीमारी का इलाज जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपके पास आएं। ii) औषधालय या विभागों में या बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर से लाए गए आपातकालीन मामलों का उपचार और ऐसी आवश्यकता पड़ने पर उसे उपयुक्त अस्पतालों को संदर्भित करना, भले ही आवश्यकता सामान्य कामकाजी घंटों के बाहर हो। iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - किसी भी अप्रिय घटना के लिए सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी बीएमसी की होगी। नियमानुसार आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। आपके अपेक्षित होगा कि ज्यादा काम होने पर आप फार्मासिस्टों को नियमित और सरल प्रकार के इंजेक्शन लगाने के लिए प्रशिक्षित करें। iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और मामूली सर्जरी केवल आपके द्वारा की जाएगी। यदि आप आश्वस्त है कि फार्मासिस्टों में अपेक्षित क्षमता है, तो उनके द्वारा नियमित ड्रेसिंग की जा सकती है। v) कार्डियो-वैस्कुलर या अन्य बड़ी आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, आपको मरीज के साथ अस्पताल जाना चाहिए, यदि आप उस स्थान पर उपस्थित हों। 6. बैंक के क्वार्टर में रहने वाले बैंक के किसी भी कर्मचारी से मिलने जाना, जब ऐसा करना बैंक द्वारा अपेक्षित हो तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक के शुल्कों की अनुसूची के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना और अन्य योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनरों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करना, यदि आप मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हैं। 8. अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर उनके आवास पर जाकर देखना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित घर जाकर देखने का शुल्क या परामर्श शुल्क लेना। ऐसे दौरा शुल्क/परामर्श शुल्क, जो इस प्रकार निर्धारित किया गया है, में इंजेक्शन लगाने आदि के लिए शुल्क शामिल होगा। इस तरह के दौरे के लिए बीएमसी द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लगाया जाएगा। 9. यदि ऐसा करने की आवश्यकता होगी, तो आप बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र में किसी कर्मचारी या बैंक में नियुक्ति के लिए चयनित किसी संभवित कर्मचारी के स्वास्थ्य और/या सेवा के लिए उपयुक्तता के बारे में प्रमाणित करेंगे। 10. बैंक के कर्मचारियों/आश्रितों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करना तथा बिलों के भुगतान के लिए उनकी प्रतियां बैंक को भेजना। 11. बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होने पर अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपने पद/संपर्क का उपयोग करना। 12. महीने में एक बार कार्यालय परिसर/क्वार्टर, अधिकारी लाउंज, स्टाफ कैंटीन का निरीक्षण करना तथा रिपोर्ट देना कि क्या वे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर स्थिति में हैं। 13. टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका लगाना और जब भी आवश्यक हो चेचक के लिए टीकाकरण करना। 14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर 31 मार्च की स्थिति के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 15. औषधियों का उचित भण्डारण एवं उनका वितरण सुनिश्चित करना तथा इस संबंध में सभी आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव करना। 16. दवा मांगपत्रों पर सलाह देना और दवा के स्टॉक-बैलेंस और खपत की प्रति-जांच करना। 17. जब कभी बीएमसी को संदर्भित किया जाता है तो चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत की तर्कसंगतता सहित पेशेवर राय देना। 18. समय-समय पर बैंक द्वारा सौंपे गए बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित किसी भी अन्य कार्य में भाग लेने के लिए, जिसमें आवश्यक डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है जैसा कि सामान्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सामान्य रूप से किया जाता है या अपेक्षित है। 19. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए, अनुबंध के 3 वर्षों के लिए पारिश्रमिक रुपये 1,000/- प्रति घंटा निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इस प्रकार देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से रु. 1,000/- प्रति माह परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी जैसे किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश / अवकाश पर औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो 1,000/- रुपये प्रति घंटे की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। आय पर कर मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर काटा जाएगा। बीएमसी को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे। 20. बीएमसी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, उससे अपेक्षित होगा कि वह अपने जोखिम और लागत पर बैंक को योग्यता और अनुभव के मामले में स्वीकार्य डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था करे। 21. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा। 22. नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनुबंध और घंटे के आधार पर है। उस आधार पर बैंक में नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के समान मांग के लिए किसी भी स्तर पर कोई दावा नहीं होगा। 23. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित उम्मीदवारों को बैंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र / आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 24. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों के पास वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वह क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। 25. ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र / आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन से पता चलता है कि ओबीसी / ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने का दावा झूठा है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं बिना कोई और कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी और बैंक को ऐसी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है जो वह उचित समझे। 26. ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 31 जनवरी, 2019 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाना चाहिए। 27. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है और यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप यह समीचीन हो जाता है तो अपने विवेक पर ड्यूटी के घंटे और औषधालय के स्थान को बदल सकता है। 28. बीएमसी अनुलग्नक-II में दी गई आचार संहिता का पालन करेंगे। 29. नियम और शर्तों की स्वीकृति के अधीन यह अनुबंध नियुक्ति की तारीख से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। 30. अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में तीन महीने का पारिश्रमिक देकर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस अवधि के दौरान बीएमसी अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा जब तक कि बैंक द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती। 31. नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में बैंक बिना कोई कारण बताए और मुआवजे के किसी दावे के बिना बीएमसी के अनुबंध को तुरंत समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 32. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद अहमदाबाद के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। अनुबंध के आधार पर निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति आचार संहिता 1. प्रत्येक बीएमसी को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा, जो समय-समय पर उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जाएंगे, जिनके अधिकारक्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उन्हें उस समय नियुक्त किया गया हो। 2. प्रत्येक बीएमसी बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और किसी भी गोपनीय प्रकृति की जानकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी आम जनता या बैंक के स्टाफ को नहीं बताएगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, या जब तक कि बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। 3. कोई भी बीएमसी भारतीय रिजर्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी सामग्री बैंक से लिखित में पूर्वानुमति के बिना प्रेस को नहीं देगा या कोई दस्तावेज, कागज या सूचना प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास उपलब्ध हो। 4. बीएमसी मरीज की गोपनीयता भी बनाए रखेगा और मरीज की प्रोफ़ाइल किसी बाहरी व्यक्ति/तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा। गोपनीयता की आवश्यकता स्थायी होगी और अनुबंध की समाप्ति के बाद भी जारी रहेगी। बीएमसी किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और उसकी क्षतिपूर्ति करता रहेगा। 5. प्रत्येक बीएमसी बैंक की सेवा ईमानदारी और निष्ठा से करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा तथा सभी लेन-देन में शिष्टाचार और सावधानी दिखाएगा। 6. कोई भी बीएमसी राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या किसी नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधान निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा। 7. कोई भी बीएमसी किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के महासंघ का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा, या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं होगा, या अपने अनुबंध की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा नहीं देगा या किसी भी हिंसक, अनुचित या अशिष्ट प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 8. बीएमसी बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रहेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पाँच दिनों से अधिक नहीं होगी। 9. बीएमसी अपनी सेवा बैंक को आउटसोर्स नहीं करेगा। 10. बीएमसी ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पेय पदार्थ अथवा दवा के प्रभावाधीन नहीं होगा अथवा यह ध्यान रखेगा कि ड्यूटी करते समय ऐसे मादक पेय पदार्थ अथवा दवा से उसका कार्य प्रभावित न हो। इसके अलावा बैंक चिकित्सा परामर्शदाता सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का मादक पेय अथवा ड्रग लेने से परहेज करे। स्पष्टीकरण: ‘सार्वजनिक स्थान’ में वे क्लब जो केवल सदस्यों के लिए बने हैं तथा जहां सदस्यों को अतिथि के रूप में गैर-सदस्यों को आमंत्रित करने की स्वीकृति प्राप्त है, बार एवं रेस्तरां, जन सुविधाएं तथा वे सभी स्थान जहां पर जनता भुगतान करके अथवा बिना भुगतान किए जा सके, शामिल हैं। 11. कोई भी बीएमसी किसी कर्मचारी से अथवा औषधालय में आए आगंतुक से कोई उपहार नहीं मांगेगा अथवा लेगा। 12. बीएमसी कार्य स्थान पर किसी भी महिला कर्मचारी के साथ लैंगिक उत्पीडन के किसी भी कृत्य में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए ‘लैंगिक उत्पीडन’ चाहे प्रत्यक्ष या निहितार्थ के रूप में किया गया हो, में निम्नलिखित अप्रिय लैंगिक संबंधी व्यवहार शामिल होंगे, जैसे – ए) शारीरिक संपर्क एवं प्रयास बी) शारीरिक संबंध बनाने की मांग अथवा अनुरोध करना सी) यौन संबंधी अश्लील टिप्पणी डी) अश्लील वीडियो/साहित्य दिखाना ई) इसके अतिरिक्त, कोई भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या अमौखिक लैंगिक प्रकृति का आचरण, ऐसी सभी परिभाषाएं / व्याख्याएं जो क़ानून अथवा कानूनों में लागू है। 13. बीएमसी को यदि ऋण के लिए अथवा आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है अथवा कानून की किसी भी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। 14. बीएमसी किसी मरीज को चिकित्सा के लिए, सर्जिकल अथवा अन्य उपचार के लिए रैफर करने के एवज में किसी उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन अथवा बोनस की मांग नहीं करेगा और ना ही देने की पेशकश करेगा। वह चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी शुल्क के विभाजन, हस्तांतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारे या वापस देने संबंधी के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा या पक्षकार नहीं होगा। 15. उक्त पैरा 14 में दिए गए प्रावधान डाइग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए उसके अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा नमूना या सामग्री की खरीद के लिए रैफर या सिफारिश के संबंध में समान प्रभाव (equal force) के साथ लागू होंगे। 16. बीएमसी अगर उपर्युक्त बैंक की आचार संहिता अथवा उसके द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध के नियमों व शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा लापरवाही, अक्षमता या आलस्य अथवा जानबूझकर बैंक के हित के लिए हानिकारक या निदेशों के विरुद्ध अथवा कदाचार का दोषी पाया जाता है तो अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। |
भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड 'बी' (सांसूप्रवि) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2024 की चरण-II परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, अन्य दिशा-निर्देश तथा सूचना पुस्तिका
Note: भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड 'बी' (आनीअवि) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2024 के लिए चरण-II परीक्षा 26 अक्तूबर 2024 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी। दोनों पालियों के लिए केवल एक ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। तिथि/सत्र/केंद्र/स्थान बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। |
भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड ‘बी’ (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्गों में (सीधी भर्ती - डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष – 2025 की चरण-। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, अन्य दिशा-निर्देश तथा सूचना पुस्तिका
टिप्पणी : भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड 'बी' (सामान्य) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2025 के लिए चरण-। परीक्षा 18 अक्तूबर 2025 (शनिबार) और ग्रेड 'बी' (आनीअवि/सांसूप्रवि) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2025 के लिए चरण-। परीक्षा 19 अक्तूबर 2025 (रविवार) को आयोजित की जाएगी। तिथि/सत्र/केंद्र/स्थान बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। |
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) में ग्रेड 'बी' में (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्ग में अधिकारियों के पदों के लिए (सीधी भर्ती-डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) - पैनल वर्ष - 2025
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10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या RBISB/DA/03/2025-26 के क्रम संख्या 15 में वर्णित भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) में ग्रेड 'बी' में (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्ग में अधिकारियों के पदों के लिए (सीधी भर्ती-डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) - पैनल वर्ष - 2025 उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र को संशोधित/सुधार करने के लिए 'एडिट विंडो' के संबंध का संदर्भ लें। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पश्चात, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में संशोधित/सुधार करने हेतु 2 दिनों की एक एडिट विंडो प्रदान की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को अपेक्षित भुगतान करने पर अपनी आवश्यकतानुसार ऑनलाइन आवेदन जानकारी में आवश्यक सुधार/परिवर्तन करने के बाद आवेदन पुनः जमा करने की अनुमति होगी। उम्मीदवारों को आवेदन के बाद 'एडिट विंडो' में केवल निम्नलिखित फ़ील्ड में दर्ज की गई प्राथमिकताओं/जानकारी को बदलने की अनुमति होगी: (1) परीक्षा केंद् (2) परीक्षा का माध्यम (3) पिता का नाम (4) माता का नाम (5) 10वीं/12वीं के प्रतिशत उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उल्लिखित तिथियों को एडिट विंडो पृष्ठ को एक्सेस करने के लिए एडिट विंडो लिंक का उपयोग करें:
महत्वपूर्ण सूचना 1) केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने आवेदन पंजीकरण की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित शुल्क/सूचना प्रभार के भुगतान के साथ अपना पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा कर दिया हो। 2) किसी उम्मीदवार को 'आवेदन पत्र में संशोधन/सुधार करने हेतु एडिट विंडो' के दौरान केवल एक बार संशोधित/सुधारित आवेदन पत्र में सुधार करने और पुनः जमा करने की अनुमति होगी। अर्थात्त, यदि उम्मीदवार द्वारा अद्यतन आवेदन पत्र में कोई गलती की जाती है, तो उसे अद्यतन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संशोधित आवेदन पत्र जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को यह जांचना होगा कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। 3) मूल आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत 'नाम', 'ईमेल आईडी', 'मोबाइल नंबर', 'पत्राचार का पता', 'स्थायी पता', 'पद', 'श्रेणी' और 'राष्ट्रीयता' आदि जानकारी को एडिट नहीं किया जा सकेगा। 4) 'एडिट विंडो' के माध्यम से आवेदन पत्र में संशोधन/सुधार के लिए लागू शुल्क ₹200/- (जीएसटी सहित) है। सुधार शुल्क सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनकी श्रेणी कुछ भी हो। एक बार भुगतान किया गया सुधार शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा में समायोजित किया जाएगा। 5) लागू सुधार शुल्क की प्राप्ति के अधीन, केवल नवीनतम संशोधित आवेदन ही वैध माना जाएगा। 6) एक से अधिक आवेदनों के मामले में, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल नवीनतम आवेदन को ही संपादित करें। 7) 'उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र में संशोधन/सुधार हेतु संपादन विंडो' की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/संशोधन/सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। 8) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) में ग्रेड 'बी' में (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्ग में अधिकारियों के पदों के लिए (सीधी भर्ती-डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) - पैनल वर्ष – 2025 के लिए सीधी भर्ती के लिए बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर प्रकाशित विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26 में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। टिप्पणी: कृपया ध्यान दें कि यदि उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर प्रकाशित किया जाएगा। |
भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड ‘बी’ (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्गों में (सीधी भर्ती - डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष -2025
भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड (इसके बाद इसे ‘बोर्ड’ कहा जाएगा) भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं/बैंक) में निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है:
Advt. No. RBISB/DA/03/2025-26 टिप्पणी: यदि उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर प्रकाशित किया जाएगा। (इस विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण बैंक की अंग्रेजी वेबसाइट पर उपलब्ध है।) |
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भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून में नियत घंटों के अनुसार पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की व्यवस्था
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भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद बैंक से संबोधित), प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून, उत्तराखंड में स्थित औषधालय के लिए नियत घंटों के साथ संविदा आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के एक पद (अनारक्षित) को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 2. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार केवल अनुबंध प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं जो अनुपंड - III में दिया गया है। एक सील कवर में आवेदन, पेशेवर/शैक्षणिक/अन्य योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि के प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी के साथ, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, प्लॉट नंबर 16 - 17, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड - 248013 पर 03 नवम्बर 2025 को 1730 घंटे बजे तक या उस से पहले पहुंचना चाहिए। सील कवर पर 'निश्चित प्रति घंटे के पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर' बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट (BMC) के पद के लिए आवेदन’ लिखा होना चाहिए। 3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन को पूरी तरह से पढ़ें और आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपनी पात्रता के बारे में संतुष्ट हों। आरक्षण की खोज कर रहे उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऐसे आरक्षण के पात्र हैं और उन्हें आवेदन भेजते समय अपने दावे के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने चाहिए। 4. सुधारः कृपया ध्यान दें कि ऊपर दिए गए विज्ञापन पर कोई भी सुधार, यदि किसी प्रकार का हो, केवल बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा - https://rbi.org.in/web/rbi/careers/vacancies 5. निर्धारित प्रारूप में नहीं होने वाले या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं आने वाले आवेदन तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। 6. स्थान और कार्य घंटे (अनुमानित) इस प्रकार हैं:
7. योग्यता मानदंड:
8. वेतन, कार्य घंटे और अन्य नियम एवं शर्तें:
9. चुनाव की विधियाँ:
नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की सेवाएं लेना - संविदा के नियम और शर्तें 1. आप भारतीय रिज़र्व बैंक के औषधालय जोकि आईटी पार्क, प्लाट संख्या 16-17, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून – 248013 में स्थित है, में निर्धारित ड्यूटी घंटों के लिए (अथवा यदि आवश्यक हो तो लंबी अवधि के लिए) इस शर्त के अधीन उपस्थित होंगे, कि बैंक छुट्टियों को छोड़कर तथा अर्धवार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों के अतिरिक्त औषधालय लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। 2. आप दौरे पर आने वाले बैंक के कर्मचारियों सहित स्टाफ सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों/उनके पति/पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो डिस्पेंसरी के समय के दौरान (समय और/या अवधि को बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर बदला जा सकता है) आते हैं, को नि:शुल्क सलाह देंगे, दवाएं लिखेंगे और नि:शुल्क इंजेक्शन देंगे। आप बैंक के कर्मचारियों के संबंध में जरूरी मामलों में अपने निजी क्लीनिक पर किसी भी समय अनुसूची में निर्धारित दर पर परामर्श शुल्क पर परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू प्रभारों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. आप कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, को उपर्युक्त पैराग्राफ (2) में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में क्रेडिट करने के लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली करने में सुविधा प्रदान करेंगे। 4. आप सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली ड्यूटी का निष्पादन करेंगे, भले ही आप भविष्य में कोई भी पोस्ट-ग्रेजुएट अथवा अन्य चिकित्सा अर्हताएं धारित / प्राप्त कर लें। यह सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा कि भविष्य में आप जो योग्यता रखते हैं या प्राप्त करते हैं, वह आपको सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती है और यदि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किसी भी शर्त के अनुसार, आपके पास जो योग्यता है या जैसा मामला ऊपर बताए अनुसार बैंक की आवश्यकताओं के साथ साथ टकराव में आती है, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इस कारण कोई देयता या जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आती है और उसके खिलाफ क्षतिपूर्ति करेंगे और हर समय बैंक की क्षतिपूर्ति रखेंगे। 5. भारतीय रिज़र्व बैंक डिस्पेंसरी में आपकी ड्यूटी में, ऊपर उल्लिखित अनुसार अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित ड्यूटी भी शामिल होंगी: -
6. आपको बैंक द्वारा अपेक्षित होने पर आप क्वार्टर में रहने वाले बैंक स्टाफ के किसी भी सदस्य से मिलेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. यदि आप मामले की वास्तविकता से संतुष्ट हैं, तो आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करेंगे और अन्य योग्य चिकित्सकों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। 8. आप कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके आवास पर उनके द्वारा आवश्यक होने पर उपस्थित होंगे और स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में बैंक द्वारा निर्धारित यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। यात्रा शुल्क/परामर्श शुल्क, इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, जिसमें इंजेक्शन लगाने आदि के लिए शुल्क शामिल होंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपके द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। 9. यदि और जब ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो आप बैंक के किसी भी कार्यालय में किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी की नियुक्ति के लिए चुने जाने वाले किसी भी संभावित कर्मचारी के स्वास्थ्य और/या सेवा के लिए उपयुक्तता के रूप में समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित करेंगे। 10. आप बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष / अधिक मूल्य की औषधियों या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं पर आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करेंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उसकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे। 11. यदि बैंक के कर्मचारियों या उनके आश्रितों (सीधे निपटान की सुविधा के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, तो आपको अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता करनी होगी। 12. आप कार्यालय/ कर्मचारी परिसर का महीने में एक बार या बैंक द्वारा तय की गई ऐसी किसी भी अवधि का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट करेंगे कि क्या उन्हें स्वच्छता और स्वच्छ स्थिति में रखा गया है। 13. जब भी आवश्यक हो, आप टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका लगाएंगे और चेचक के लिए टीकाकरण करेंगे। 14. आप कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्धारित प्रपत्र में 31 मार्च तक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 15. आप आवश्यक अभिलेखों के उचित भंडारण या रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। 16. आप दवा मांगपत्र पर सलाह देंगे, और दवा स्टॉक-संतुलन और खपत की प्रति-जांच करेंगे। 17. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो आप उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी पेशेवर राय देंगे। 18. आप बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य में शामिल होंगे, जिसमें डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है, जैसा कि आमतौर पर एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाता है / करने की आवश्यकता होती है। 19. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से संविदा की सम्पूर्ण तीन साल की अवधि के लिए पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से ₹1,000/- प्रति माह की राशि को वाहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी अधिवर्षिता लाभ नहीं जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी के पात्र नहीं होंगे। आप किसी छुट्टी या अन्य प्रतिलाभ/सुविधा के पात्र नहीं होंगे। आप किसी अन्य अनुलाभ, सुविधा के पात्र नहीं होंगे। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन डिस्पेंसरी में उपस्थित होना आवश्यक हो तो ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, मोबाइल चार्ज का पुनर्भरण ₹1,000/- प्रति माह की दर से दिया जाएगा।आय पर करों की मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर कटौती की जाएगी। 20. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है और यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप यह समीचीन हो जाता है तो अपने विवेक से ड्यूटी के घंटे और डिस्पेंसरी के स्थान को बदल सकता है। 21. यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसे बैंक को स्वीकार्य अर्थात योग्यता और अनुभव के आधार पर एवजी व्यवस्था अपने जोखिम और लागत पर करनी होगी। 22. आप अनुलग्नक - II में दिए गए बैंक के चिकित्सा सलाहकार की आचार संहिता का पालन करेंगे। 23. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। 24. संविदा के तहत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए कोई दावा नहीं होगा। 25. अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से तीन महीने के नोटिस या उसके एवज में प्रति माह के आधार पर गणना किए गए तीन महीने के पारिश्रमिक पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। 26. संविदा के अंतर्गत की गयी नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए वैध होगी, बशर्ते कि उपर्युक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार किया जाए और अनुलग्नक - II में दी गई बैंक की आचार संहिता का पालन किया जाए। अनुबंध की हर वर्ष समीक्षा की जाएगी। 27. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद देहरादून के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर नियोजित बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचार संहिता 1. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के जिस भी व्यक्ति के क्षेत्राधिकार, देख-रेख तथा नियंत्रण में रखा जाए, उसके द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करना होगा एवं उन्हें मानना होगा। 2. आपको बैंक की सूचना सुरक्षा नीति (Information Security Policy) का पालन करना होगा। 3. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामले, एवं इसके घटकों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा एवं किसी भी गोपनीय सूचना को आम जनता या बैंक के स्टाफ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा, सिवाय उस स्थिति के जब न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए या अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने को कहा जाए। 4. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा तथा बैंक के हित का संवर्धन करने का प्रयास करेगा एवं अपने सभी लेनदेनों में विनम्रता एवं सावधानी बरतेगा। 5. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति में या राजनैतिक प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या नगर पालिका, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के चुनाव में भाग नहीं लेगा। 6. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या किसी ट्रेड यूनियन की फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या न ऐसा करना जारी रखेगा या न ही इनके साथ प्रत्यक्षत: अथवा परोक्षत: संबंध रखेगा या न ही किसी तरह किसी को उकसाएगा या न किसी हड़ताल का आयोजन करेगा या न ही हिंसक रूप से, अवांछित या अशोभनीय तरीके से इसमें भाग लेगा जो कि संविदा की उसकी शर्तों के विपरीत हो। 7. बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों के संबंध में प्रेस में कोई भी सामग्री नहीं दे सकता है या ऐसा कोई दस्तावेज, पर्चा या सूचना प्रकाशित नहीं कर सकता है जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आई हो। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक चिकित्सा सलाहकार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा। 8. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी उपहार की न तो मांग करेगा या न ही उसे स्वीकार करेगा। 9. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं हो सकता है एवं अपनी अनुपस्थिति के दौरान उसे बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए। 10. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं कर सकता है। 11. चिकित्सा परामर्शदाता को: क. जिस समय वह कार्य कर रहा हो तो उसे कार्य स्थल पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से संबंधित कानूनों का कड़ाई के पालन करना होगा; ख. ड्यूटी के दौरान वह मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए एवं उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे पेय पदार्थ या ड्रग के प्रभाव से उसकी ड्यूटी के निष्पादन में किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए; ग. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से दूर रहना चाहिए; घ. नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए; ङ. अत्यधिक मात्रा में मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए। स्पष्टीकरण:- ‘सार्वजनिक स्थान’ में ऐसे क्लब भी आते हैं जो पूर्णत: केवल सदस्यों के लिए होते हैं पर जिनमें सदस्य गैर-सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन तथा ऐसे अन्य स्थान भी आते हैं जहां आम जनता को भुगतान करके या अन्यथा आने की अनुमति होती है। 12. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न की गतिविधि में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण:- इसके लिए ‘यौन उत्पीड़न’ में ऐसे अवांछित यौनोन्मुखी व्यवहार शामिल होगा जिसमें प्रत्यक्षत: या निहितार्थ के रूप में ये आशय हों: क. शारीरिक संपर्क एवं इस संबंध में आगे बढ़ना, ख. यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध, ग. यौन संबंधी टिप्पणियां, घ. अश्लील साहित्य दिखाना, ङ. यौन प्रकृति के किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण के अलावा, क़ानून/कानूनों में लागू ऐसी सभी परिभाषा/व्याख्या। 13. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानून के अनुपालन में हवालात में बंद किया जाता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है। 14. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी मरीज को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए संदर्भित करने, अनुशंसा करने या उसे पहुंचाने के लिए न तो कोई उपहार, उपादान, कमीशन या इसके लिए कोई बोनस या प्रतिफल न तो देगा, न ही इसकी याचना करेगा, न ही स्वीकार करेगा एवं न ही देने, याचना करने या स्वीकार करने की पेशकश करेगा । कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: किसी शुल्क के लिए न तो भाग, अंतरण समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारा या शुल्क वापसी की के लिए कोई पक्ष नहीं बनेगा। 15. क्रम संख्या 14 में किया गया प्रावधान उसके द्वारा या अन्य किसी भी व्यक्ति पर डॉयग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य किसी अध्ययन / कार्य हेतु किसी नमूने या सामग्री के संदर्भ हेतु, अनुशंसा करने या इसे प्राप्त करने के मामले में समान रूप से लागू होगा। 16. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता उसके द्वारा स्वीकृत संविदा की उक्त शर्तों का या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या ढिलाई दिखाता है, या जानबूझकर बैंक के हित के विपरीत कोई कार्य करता है या उसके अनुदेश के विपरीत कार्य करता है या अन्य किसी तरह का कदाचार करता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है। |
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शुद्धिपत्र - भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड ‘बी’ (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्गों में (सीधी भर्ती - डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष -2025
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कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड ‘बी’ (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्गों में (सीधी भर्ती - डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष – 2025 में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती विषय पर दिनांक 10 सितंबर 2025 का विज्ञापन संख्या RBISB/DA/03/2025-26 देखें। 2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 10 सितंबर 2025 और 22 सितंबर 2025 के कार्यालय ज्ञापन फाइल सं. P-13013/75/2023-Policy-DD-III के आलोक में इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त भर्ती दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 26 फरवरी 2013 के कार्यालय ज्ञापन फाइल सं. 16-110/2003-DD.III और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 10 अगस्त 2022 के कार्यालय ज्ञापन फाइल सं. 29-6/2019-DD-III के अनुसार आयोजित की जाएगी। 3. तद्नुसार, उपरोक्त विज्ञापन में उल्लिखित दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 01 अगस्त 2025 के कार्यालय ज्ञापन फाइल संख्या P-13013/75/2023- Policy-DD-III की प्रयोज्यता वापस ली जाती है । 4. इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में वे सभी फ़ील्ड जिनमें उम्मीदवारों को स्क्राइब का विवरण देना और यूडीआईडी कार्ड अपलोड करना अनिवार्य था, अब गैर-अनिवार्य/वैकल्पिक कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। 5. स्क्राइब और/अथवा प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के लिए विस्तृत अनुदेश परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र अपलोड करते समय बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। टिप्पणी: दिनांक 10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या RBISB/DA/03/2025-26 में उल्लिखित अन्य सभी नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। इस विज्ञापन पर कोई शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जारी किया जाएगा। |
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