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भारतीय रिज़र्व बैंक में विभिन्न पदों के लिए भर्ती - पैनल वर्ष 2024: साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर

(दिनांक 11 जुलाई  2025 का विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26)

प्रबंधक (तकनीकी-सिविल) हेतु साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर

साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों हेतु अनुदेश

साक्षात्कार की तिथि उम्मीदवारों को यथासमय सूचित की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार बुलावा पत्र (जिसमें साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान का विवरण होगा) documentsrbisb@rbi.org.in ई-मेल पते से उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने मेल बॉक्स (स्पैम और जंक बॉक्स सहित) की नियमित रूप जाँच करते रहें।

2. सभी चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार बुलावा पत्र का प्रिंटआउट लें और यह हार्ड कॉपी साक्षात्कार के दिन अपनी पात्रता के समर्थन में सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों के साथ लेकर आएं।

3. कृपया अपना फोटो पहचान प्रमाण और जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति प्रमाण पत्र  (अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस आदि), दिव्यांगजन और विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन (40% से कम दिव्यांग और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति) की स्थिति के समर्थन में मूल दस्तावेज और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी का एक सेट साथ लाएं।

4. चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की जानकारी और अपडेट के लिए बैंक की वेबसाइट https://rbi.org.in/hi/web/rbi को नियमित रूप से देखते रहें।

साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अपना विधिवत भरा हुआ बायोडाटा और संबंधित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां बोर्ड को documentsrbisb@rbi.org.in ई-मेल पते पर 08 नवंबर 2025 तक जमा करनी होंगी। यह भी ध्यान रखें कि बायोडाटा और अन्य दस्तावेज़ जमा करने के संबंध में भविष्य में सभी पत्राचार और प्रश्न केवल documentsrbisb@rbi.org.in ई-मेल पते पर ही किए जाने चाहिए। दस्तावेज़ भेजते समय कृपया निम्नलिखित बातों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखें:`

  • दस्तावेज़ केवल पंजीकृत ई-मेल आईडी से ही भेजे जाने चाहिए।

  • सभी दस्तावेज़ पीडीएफ़ प्रारूप तथा स्व-प्रमाणित/ सत्यापित होने चाहिए।

  • दस्तावेजों/ई-मेल का आकार 10 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए।

  • दस्तावेज़ का पृष्ठ आकार ए4 होना चाहिए।

  • बायोडाटा को एक अलग पीडीएफ़ फाइल में स्कैन किया जाना चाहिए और अन्य सभी दस्तावेजों को एक अन्य एकल पीडीएफ़ फाइल में स्कैन किया जाना चाहिए (अर्थात् कुल दो पीडीएफ फाइलें - एक बायोडाटा के लिए और दूसरी अन्य सभी दस्तावेजों के लिए) उसी क्रम में जैसा कि नीचे पैरा 5 में उल्लेख किया गया है।

  • कृपया सुनिश्चित करें कि स्कैन किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट एवं सुपाठ्य हों।

  • दस्तावेज़ भेजते समय कृपया अपनी पंजीकरण संख्या, नाम और पद अवश्य लिखें। ई-मेल का विषय इस प्रकार होना चाहिए: < रोल न. > - < उम्मीदवार का नाम > - भारतीय रिज़र्व बैंक में विभिन्न पदों के लिए भर्ती - < पद का नाम > -  पैनल वर्ष 2024

5. दस्तावेज़ निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत किए जाने चाहिए:

क) बायोडाटा (मूल रूप से भरा हुआ और स्कैन किया हुआ) कृपया ध्यान दें कि बायोडाटा को एक अलग पीडीएफ फाइल में संलग्न किया जाना चाहिए।

ख) जन्म तिथि का प्रमाण:

मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अथवा माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। जन्म तिथि के सत्यापन के लिए किसी भी अन्य दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया जाएगा। मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में दर्ज नाम को ऑनलाइन आवेदन पत्र में तथा नीचे दिए अन्य दस्तावेजों में दर्ज नाम के साथ सत्यापित करने के लिए मानक माना जाएगा। मैट्रिक के बाद नाम में परिवर्तन का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैट्रिक में दर्ज नाम और अन्य प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों में किसी भी तरह की विसंगति होने पर, साक्षात्कार के समय मूल प्रति में एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि दोनों प्रमाणपत्रों में दर्ज नाम वस्तुत: एक ही व्यक्ति के हैं।

ग) शैक्षिक अर्हता के प्रमाण पत्र: 

मैट्रिक/उच्च मध्यमिक/स्नातक/समकक्ष तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता अथवा सभी सेमेस्टर/वर्षों की स्नातकोत्तर/समकक्ष तकनीकी योग्यता की अंकतालिका और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र।

टिप्पणी: शैक्षिक अर्हता के संबंध में, यदि अंकों के प्रतिशत के बजाय कुल ग्रेड अंक (अर्थात्  सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई, आदि) दर्शाए गए हैं, तो उम्मीदवार को बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्धारित रूपांतरण मानदंड अग्रेषित करने होंगे। रूपांतरण मानदंड अंकतालिका/ग्रेड कार्ड पर मुद्रित होना चाहिए अथवा उम्मीदवार को बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी और उसे बोर्ड को अग्रेषित करना होगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो रूपांतरण मानदंड/मानदंडों की गणना वेबसाइट पर अपलोड किए गए भर्ती के विस्तृत विज्ञापन दिनांक 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के पैरा 23 में वर्णित मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

घ) अपिव उम्मीदवार: 

उपरोक्त क, ख और ग के अतिरिक्त, अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर) जाति प्रमाणपत्र (दिनांक 11 जुलाई, 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के पैरा 7 के अनुसार) की एक प्रति और निर्धारित प्रारूप में मूल अपिव घोषणा-पत्र

ङ) अजा/अजजा उम्मीदवार: 

उपरोक्त क, ख और ग के अतिरिक्त, निर्धारित प्रारूप के अनुसार नवीनतम अजा/अजजा जाति प्रमाण पत्र

च) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार: 

उपरोक्त क, ख और ग के अतिरिक्त, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-Estt(Res) (दिनांक 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26  के पैरा 1 के अनुसार) में निर्धारित प्रारूप में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी “आय और आस्ति प्रमाण पत्र” की एक प्रति। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित प्रारूप और वर्ष 2025-26 के लिए मान्य “आय और आस्ति प्रमाण पत्र” जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो; के प्रस्तुत करने पर पर लिया जा सकता है।

छ) दिव्यांगजन उम्मीदवार: 

उपरोक्त क, ख, ग  [और घ से च, यदि लागू हो] के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाणपत्र। जिन उम्मीदवारों (दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को छोड़कर) ने स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी अधिकृत विभाग/अस्पताल से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि उम्मीदवार को लिखने में शारीरिक अक्षमता है, जिसमें गति भी शामिल है। यह प्रमाण पत्र उसके दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवश्यक होगा। लिखने में शारीरिक अक्षमता, जिसमें गति भी शामिल है, से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र ऑनलाइन/लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व का होना चाहिए।

ज) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति: 

उपरोक्त क, ख, ग [और घ से च, यदि लागू हो] के अतिरिक्त, जिन उम्मीदवारों ने स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है, जैसा कि दिनांक 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के परिशिष्ट-III में दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। लिखने में शारीरिक अक्षमता से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र ऑनलाइन/लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व का होना चाहिए।

झ) स्टाफ उम्मीदवार :

स्टाफ उम्मीदवार क्षेत्रीय कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय विभाग/प्रशिक्षण संस्थान के अपने संबंधित प्रशासन अनुभाग, मांसंप्रवि के पत्र के साथ दस्तावेजों को अग्रेषित करें जिसमें यह वर्णित हो कि वे स्टाफ उम्मीदवार के रूप में आवेदन करने के पात्र हैं (स्टाफ उम्मीदवारों के लिए उक्त विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के संदर्भ में) और उनके खिलाफ लंबित सतर्कता और अनुशासनिक मामलों की स्थिति; यदि कोई हो का भी वर्णन हो।

ञ) यदि चयनित उम्मीदवार ने आयु में छूट का कोई लाभ लिया है तो उसे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ट) अनुभव प्रमाण पत्र:

नियोक्ता/नियोक्ताओ से अनुभव प्रमाण पत्र जैसा कि हमारे भर्ती विज्ञापन (दिनांक 11 जुलाई  2025 के विज्ञापन संख्या RBISB/DA/02/2025-26) में उल्लिखित है, जिसमें आपकी सेवा का पूरा ब्योरा यथा - आपका नाम, पदनाम, पद से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति और सेवा की अवधि, पदस्थापन की तिथि/परिवीक्षा अवधि का विवरण, सेवा छोड़ने की तिथि (यदि कोई हो) आदि का ब्योरा दिया गया हो।

सरकारी कर्मचारियों के मामले में, यदि आपने अपने नियोक्ता को सूचित नहीं किया है तो वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

अस्वीकरण: यद्यपि परिणाम तैयार करते समय अत्यंत सावधानी बरती गई है, फिर भी असावधानीवश/भूलवश हुई किसी भी त्रुटि/त्रुटियों को बोर्ड सुधारने का अधिकार रखता है।

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भारतीय रिज़र्व बैंक में विभिन्न पदों के लिए भर्ती - पैनल वर्ष 2024 साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर

(दिनांक 11 जुलाई  2025 का विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26)

ग्रेड ‘बी’ में विधि अधिकारी हेतु साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर

प्रबंधक (तकनीकी इलैक्ट्रिकल) हेतु साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर

ग्रेड ‘ए’ में सहायक प्रबंधक (राजभाषा) हेतु साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर

ग्रेड ‘ए’ में सहायक प्रबंधक (शिष्टाचार और सुरक्षा) हेतु साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर

टिप्पणी: उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि ग्रेड ‘बी’ में प्रबंधक (तकनीकी-सिविल) पद का परिणाम शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा।

साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों हेतु अनुदेश

साक्षात्कार की तिथि उम्मीदवारों को यथासमय सूचित की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार बुलावा पत्र (जिसमें साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान का विवरण होगा) documentsrbisb@rbi.org.in ई-मेल पते से उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने मेल बॉक्स (स्पैम और जंक बॉक्स सहित) की नियमित रूप जाँच करते रहें।

2. सभी चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार बुलावा पत्र का प्रिंटआउट लें और यह हार्ड कॉपी साक्षात्कार के दिन अपनी पात्रता के समर्थन में सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों के साथ लेकर आएं।

3. कृपया अपना फोटो पहचान प्रमाण और जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति प्रमाण पत्र  (अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस आदि), दिव्यांगजन और विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन (40% से कम दिव्यांग और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति) की स्थिति के समर्थन में मूल दस्तावेज और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी का एक सेट साथ लाएं।

4. चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की जानकारी और अपडेट के लिए बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in को नियमित रूप से देखते रहें।

साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अपना विधिवत भरा हुआ बायोडाटा और संबंधित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां बोर्ड को documentsrbisb@rbi.org.in ई-मेल पते पर 07 नवंबर 2025 तक जमा करनी होंगी। यह भी ध्यान रखें कि बायोडाटा और अन्य दस्तावेज़ जमा करने के संबंध में भविष्य में सभी पत्राचार और प्रश्न केवल documentsrbisb@rbi.org.in ई-मेल पते पर ही किए जाने चाहिए। दस्तावेज़ भेजते समय कृपया निम्नलिखित बातों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखें:`

  • दस्तावेज़ केवल पंजीकृत ई-मेल आईडी से ही भेजे जाने चाहिए।
  • सभी दस्तावेज़ पीडीएफ़ प्रारूप तथा स्व-प्रमाणित/ सत्यापित होने चाहिए।
  • दस्तावेजों/ई-मेल का आकार 10 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • दस्तावेज़ का पृष्ठ आकार ए4 होना चाहिए।
  • बायोडाटा को एक अलग पीडीएफ़ फाइल में स्कैन किया जाना चाहिए और अन्य सभी दस्तावेजों को एक अन्य एकल पीडीएफ़ फाइल में स्कैन किया जाना चाहिए (अर्थात् कुल दो पीडीएफ फाइलें - एक बायोडाटा के लिए और दूसरी अन्य सभी दस्तावेजों के लिए) उसी क्रम में जैसा कि नीचे पैरा 5 में उल्लेख किया गया है।
  • कृपया सुनिश्चित करें कि स्कैन किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट एवं सुपाठ्य हों।
  • दस्तावेज़ भेजते समय कृपया अपनी पंजीकरण संख्या, नाम और पद अवश्य लिखें। ई-मेल का विषय इस प्रकार होना चाहिए: < रोल न. > - < उम्मीदवार का नाम > - भारतीय रिज़र्व बैंक में विभिन्न पदों के लिए भर्ती - < पद का नाम > -  पैनल वर्ष 2024

5. दस्तावेज़ निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत किए जाने चाहिए:

क) बायोडाटा (मूल रूप से भरा हुआ और स्कैन किया हुआ) कृपया ध्यान दें कि बायोडाटा को एक अलग पीडीएफ फाइल में संलग्न किया जाना चाहिए।

ख) जन्म तिथि का प्रमाण:

मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अथवा माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। जन्म तिथि के सत्यापन के लिए किसी भी अन्य दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया जाएगा। मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में दर्ज नाम को ऑनलाइन आवेदन पत्र में तथा नीचे दिए अन्य दस्तावेजों में दर्ज नाम के साथ सत्यापित करने के लिए मानक माना जाएगा। मैट्रिक के बाद नाम में परिवर्तन का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैट्रिक में दर्ज नाम और अन्य प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों में किसी भी तरह की विसंगति होने पर, साक्षात्कार के समय मूल प्रति में एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि दोनों प्रमाणपत्रों में दर्ज नाम वस्तुत: एक ही व्यक्ति के हैं।

ग) शैक्षिक अर्हता के प्रमाण पत्र: 

मैट्रिक/उच्च मध्यमिक/स्नातक/समकक्ष तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता अथवा सभी सेमेस्टर/वर्षों की स्नातकोत्तर/समकक्ष तकनीकी योग्यता की अंकतालिका और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र।

टिप्पणी: शैक्षिक अर्हता के संबंध में, यदि अंकों के प्रतिशत के बजाय कुल ग्रेड अंक (अर्थात्  सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई, आदि) दर्शाए गए हैं, तो उम्मीदवार को बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्धारित रूपांतरण मानदंड अग्रेषित करने होंगे। रूपांतरण मानदंड अंकतालिका/ग्रेड कार्ड पर मुद्रित होना चाहिए अथवा उम्मीदवार को बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी और उसे बोर्ड को अग्रेषित करना होगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो रूपांतरण मानदंड/मानदंडों की गणना वेबसाइट पर अपलोड किए गए भर्ती के विस्तृत विज्ञापन दिनांक 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के पैरा 23 में वर्णित मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

घ) अपिव उम्मीदवार: 

उपरोक्त क, ख और ग के अतिरिक्त, अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर) जाति प्रमाणपत्र (दिनांक 11 जुलाई, 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के पैरा 7 के अनुसार) की एक प्रति और निर्धारित प्रारूप में मूल अपिव घोषणा-पत्र

ङ) अजा/अजजा उम्मीदवार: 

उपरोक्त क, ख और ग के अतिरिक्त, निर्धारित प्रारूप के अनुसार नवीनतम अजा/अजजा जाति प्रमाण पत्र।

च) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार: 

उपरोक्त क, ख और ग के अतिरिक्त, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-Estt(Res) (दिनांक 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26  के पैरा 1 के अनुसार) में निर्धारित प्रारूप में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी “आय और आस्ति प्रमाण पत्र” की एक प्रति। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित प्रारूप और वर्ष 2025-26 के लिए मान्य “आय और आस्ति प्रमाण पत्र” जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो; के प्रस्तुत करने पर पर लिया जा सकता है।

छ) दिव्यांगजन उम्मीदवार: 

उपरोक्त क, ख, ग  [और घ से च, यदि लागू हो] के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाणपत्र। जिन उम्मीदवारों (दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को छोड़कर) ने स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी अधिकृत विभाग/अस्पताल से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि उम्मीदवार को लिखने में शारीरिक अक्षमता है, जिसमें गति भी शामिल है। यह प्रमाण पत्र उसके दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवश्यक होगा। लिखने में शारीरिक अक्षमता, जिसमें गति भी शामिल है, से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र ऑनलाइन/लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व का होना चाहिए।

ज) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति: 

उपरोक्त क, ख, ग [और घ से च, यदि लागू हो] के अतिरिक्त, जिन उम्मीदवारों ने स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है, जैसा कि दिनांक 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के परिशिष्ट-III में दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। लिखने में शारीरिक अक्षमता से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र ऑनलाइन/लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व का होना चाहिए।

झ) स्टाफ उम्मीदवार :

स्टाफ उम्मीदवार क्षेत्रीय कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय विभाग/प्रशिक्षण संस्थान के अपने संबंधित प्रशासन अनुभाग, मांसंप्रवि के पत्र के साथ दस्तावेजों को अग्रेषित करें जिसमें यह वर्णित हो कि वे स्टाफ उम्मीदवार के रूप में आवेदन करने के पात्र हैं (स्टाफ उम्मीदवारों के लिए उक्त विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के संदर्भ में) और उनके खिलाफ लंबित सतर्कता और अनुशासनिक मामलों की स्थिति; यदि कोई हो का भी वर्णन हो।

ञ) यदि चयनित उम्मीदवार ने आयु में छूट का कोई लाभ लिया है तो उसे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ट) अनुभव प्रमाण पत्र:

नियोक्ता/नियोक्ताओ से अनुभव प्रमाण पत्र जैसा कि हमारे भर्ती विज्ञापन (दिनांक 11 जुलाई  2025 के विज्ञापन संख्या RBISB/DA/02/2025-26) में उल्लिखित है, जिसमें आपकी सेवा का पूरा ब्योरा यथा - आपका नाम, पदनाम, पद से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति और सेवा की अवधि, पदस्थापन की तिथि/परिवीक्षा अवधि का विवरण, सेवा छोड़ने की तिथि (यदि कोई हो) आदि का ब्योरा दिया गया हो।

सरकारी कर्मचारियों के मामले में, यदि आपने अपने नियोक्ता को सूचित नहीं किया है तो वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

अस्वीकरण: यद्यपि परिणाम तैयार करते समय अत्यंत सावधानी बरती गई है, फिर भी असावधानीवश/भूलवश हुई किसी भी त्रुटि/त्रुटियों को बोर्ड सुधारने का अधिकार रखता है।

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भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद में अनुबंध के आधार पर निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद अपने हैदराबाद  स्थित औषधालयों, जो 6-1-56, एजी ऑफिस रोड, सैफाबाद, खैरताबाद, हैदराबाद, तेलंगाना 500 004 और आरबीआई स्टाफ क्वार्टर, बेगमपेट, हैदराबाद – 500 016 में स्थित हैं, के लिए अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के दो पदों [एक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दूसरा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से] को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

2. पात्र इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप (अनुबंध III) में व्यावसायिक / शैक्षणिक / अन्य योग्यता, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), अनुभव प्रमाण पत्र आदि के प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 6-1-56, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद -500 004, को 30 अक्टूबर, 2025 को शाम 05:00 बजे या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। सीलबंद लिफाफे में आवेदन पर 'निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के पद के लिए आवेदन' लिखा होना चाहिए।

3. पात्रता मानदंड:

(i) आवेदक के पास भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए।

(ii) आवेदक के पास किसी भी अस ्पताल या क्लिनिक में चिकित्सक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(iii) आवेदक का अपना डिस्पेंसरी या निवास स्थान नीचे क्रम संख्या 4 (v) में उल्लिखित स्थानों पर बैंक के डिस्पेंसरियों से लगभग 3-5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।

4. पारिश्रमिक, कार्य घंटे और अन्य नियम व शर्तें:

(i) अनुबंध की अवधि के दौरान, ₹1,000/- प्रति घंटे का पारिश्रमिक दिया जाएगा। देय मासिक पारिश्रमिक में से, ₹1,000/- प्रति माह की राशि को परिवहन व्यय माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, ₹1,000/- प्रति माह की दर से मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुबंध के आधार पर नियुक्त बीएमसी को कोई अन्य सुविधाएं/परिलब्धियां देय नहीं होंगी।

(ii) अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए वास्तविक कार्य घंटों के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा और यह सभी लाभ सहित होंगे।

(iii) यह नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर है। इस नियुक्ति के लिए कोई सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होगी। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएँ स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश पर किसी औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से पारिश्रमिक दिया जाएगा।

(iv) बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति का अनुबंध तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। अनुबंध अवधि पूरी होने पर नियुक्ति का कोई नवीनीकरण नहीं होगा। हालाँकि, पात्र उम्मीदवार उपर्युक्त पद के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं।

(v) बीएमसी के कार्य घंटे नीचे सारणीबद्ध हैं:

क्र सं

औषधालय का नाम और पता $

कार्य दिवस

अनुमानित कार्य घंटे $

1

मुख्य कार्यालय भवन
भारतीय रिज़र्व बैंक
6-1-56, सचिवालय रोड
सैफाबाद, हैदराबाद-500004

सोमवार से शुक्रवार

सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

2

आरबीआई स्टाफ क्वार्टर
बेगमपेट
हैदराबाद-500016

सोमवार से शनिवार

शाम 4:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

$ आवश्यकतानुसार परिवर्तन के अधीन


(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने, प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक होने पर, बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के लिए अपने विवेकानुसार कार्य घंटों और औषधालय में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तदनुसार, चयनित उम्मीदवार/उम्मीदवारों को समय-समय पर बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बैंक के औषधालयों में जाना पड़ सकता है। आवश्यकतानुसार कुल घंटों की संख्या को एक सप्ताह में 30 घंटे (अधिकतम) तक बढ़ाया जा सकता है।

5. चयन प्रक्रिय

(i) बैंक चयनित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार और दस्तावेज़ सत्यापन आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने हेतु, बैंक न्यूनतम पात्रता मानदंड आदि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड पूरा करने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों के अलावा, बैंक उन आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा जो साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं पाए जाते/योग्य नहीं माने जाते।

(ii) दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार से गुजरने के बाद चयनित आवेदकों को अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के रूप में नियुक्त करने के योग्य माने जाने से पहले, निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रिया/परीक्षणों का खर्च आवेदकों को स्वयं वहन करना होगा।

(iii) पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाए जाने और अनुबंध-I के अनुसार नियमों और शर्तों तथा अनुबंध-II के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन होगी।

(iv) चयनित आवेदक को बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (अनुबंध के आधार पर) के रूप में नियुक्ति से पहले बैंक के साथ एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें प्रति घंटे निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा।

6. इस विज्ञापन के बारे में जारी किया गया शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।


अनुबंध-1

निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (अनुबंध के आधार पर) की नियुक्ति - अनुबंध के नियम और शर्तें

1. बैंक द्वारा घोषित छुट्टियों को छोड़कर, अर्धवार्षिक लेखाबंदी और वार्षिक लेखाबंदी के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों को छोड़कर, आपको विज्ञापन के पैरा 7 में उल्लिखित निर्धारित कार्य के घंटों (या आवश्यकतानुसार लंबी अवधि के लिए) के दौरान, बैंक के औषधालयों में ड्यूटी करनी होगी, यह इस शर्त के तहत मान्य होगा कि डिस्पेंसरी को लगातार दो दिनों के लिए बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक आवश्यकता के अनुसार अपने अन्य औषधालयों में बैंक के चिकित्‍सा परामर्शदाता के रूप में आपकी सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

2. कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों, आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके जीवन-साथी (जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं) सहित, जो औषधालय के समय पर आते हैं (बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है) उन्हें निःशुल्क परामर्श देना, दवाइयाँ लिखना और निःशुल्क इंजेक्शन लगाना। उपरोक्त सुविधा बैंक के अन्य कार्यालयों के उन कर्मचारियों को भी प्रदान की जानी चाहिए जो हैदराबाद दौरे पर या भ्रमण पर आते हैं। आप बैंक के कर्मचारियों के लिए, अत्यावश्यक मामलों में, अनुसूची में निर्धारित दरों पर किसी भी समय अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू शुल्कों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी।

3. कर्मचारियों के रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टर में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, उपरोक्त पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करना तथा समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में जमा करने के लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली की सुविधा प्रदान करना।

4. भविष्य में आपके पास जो भी स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यता हो/प्राप्त हो, उस पर ध्यान दिए बिना एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह कर्तव्यों का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि भविष्य में आपके द्वारा धारण की गई या अर्जित की गई योग्यताएं आपको किसी भी तरह से एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित न करें और यदि भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा किसी भी शर्त के अनुसार, आपके द्वारा धारित या अर्जित योग्यता, जैसा भी मामला हो, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए ऊपर बताई गई बैंक की आवश्यकताओं के साथ अंतर्विरोध करती है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस खाते में कोई भी देयता या जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में बैंक पर न आए और इसके खिलाफ सदैव बैंक को क्षतिपूर्ति करनी होगी और क्षतिपूर्ति करती रहेगी।

5. बैंक की डिस्पेंसरी में कर्तव्यों में ऊपर उल्लिखित आवश्यकताओं के अलावा निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

क. छोटी और बड़ी बीमारी का उपचार जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपको बुला सकते हैं।

ख. आपातकालीन मामलों के उपचार के लिए औषधालय या विभागों में या बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर लाया जाता है और जब भी ऐसी आवश्यकता होती है तब भी सामान्य काम करने के घंटे के बाहर काम करने के लिए बुलाया जाएगा।

ग. सभी प्रकार के इंजेक्शनों को देना - किसी भी अप्रिय प्रतिक्रिया के लिए सभी प्रकार के इंजेक्शनों को देने की जिम्मेदारी आपकी होगी। एक नियम के रूप में, आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन देने को हतोत्साहित किया जाना है। ज्यादा काम होने पर आपको फार्मासिस्ट को नियमित और सरल प्रकार के इंजेक्शन लगाने के लिए प्रशिक्षित करना होगा।

घ. महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और छोटी सर्जरी केवल आपके द्वारा नियंत्रित की जानी है। यदि आप आश्वस्त हैं कि फार्मासिस्टों में आवश्यक योग्यता है, तो नियमित ड्रेसिंग उनके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है।

ङ . यदि आप स्थान पर उपलब्ध हैं तो कार्डियो-वैस्क्यूलर या अन्य प्रमुख आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, आपको रोगी के साथ अस्पताल जाना चाहिए।

6. बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए जब भी आवश्यक हो, क्वार्टर में रहने वाले बैंक के स्टाफ के किसी भी सदस्य से मिलना और उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक द्वारा तय की गई दरों के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

7. जहां भी आवश्यक हो, चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना और अन्य योग्य चिकित्सा चिकित्सकों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करना होगा, यदि आप मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हैं।

8. जब आवश्यक हो तो उनके निवास पर अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उपस्थित होने के लिए और उन्हें बैंक द्वारा स्थानीय स्थितियों के संबंध में तय किए गए यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क के हकदार होंगे। यात्रा शुल्क / परामर्श शुल्क, जो निर्धारित किया गया है, इंजेक्शन देने के लिए शुल्क आदि शामिल होंगे, इस तरह की यात्राओं के लिए आपके द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा।

9. यदि और जब ऐसा करना आवश्यक हो, तो आप बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र में किसी भी कर्मचारी या किसी भी संभावित कर्मचारी, जिसे बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुना जा सकता है, के स्वास्थ्य और/या सेवा के लिए उपयुक्तता की स्थिति को प्रमाणित करेंगे।

10. बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को आदेश पत्र (निर्धारित) जारी करना और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए उनकी प्रतियां बैंक को भेजना।

11. बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होने पर अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करना होगा।

12. महीने में एक बार कार्यालय परिसर / स्टाफ क्वार्टर और ऑफिसर क्वार्टर्स, ऑफिसर लाउंज, स्टाफ कैंटीन का निरीक्षण करना और रिपोर्ट करना होगा कि क्या उसे स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखा गया है।

13. आवश्यकतानुसार टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीके लगाना और चेचक का टीकाकरण करना।

14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्धारित प्रपत्र में 30 जून तक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

15. दवाओं के उचित भंडारण और उनके वितरण को सुनिश्चित करना तथा इस प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था करना।

16. औषधि मांगपत्रों पर सलाह देना, तथा औषधि स्टॉक- बैलेंस और उपभोग की प्रति-जांच करना।

17. जब भी आपको चिकित्सा दावों के विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत के बारे में संदर्भित किया जाए, तो उसकी उपयुक्तता सहित पेशेवर राय देना।

18. बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करना, जिसमें औषधालय सुविधा भी शामिल है, जैसा कि सामान्यतः एक सामान्य चिकित्सक द्वारा किया जाता है/किया जाना आवश्यक होता है।

19. अनुबंध की पूरी अवधि अर्थात 3 वर्ष के लिए पारिश्रमिक ₹1000/- प्रति घंटा निर्धारित है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इस प्रकार देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से, ₹1000/- प्रति माह की राशि को परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, कोई भी सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होगी। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएँ देय नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो ₹1000/- प्रति घंटे की दर से मुआवज़ा दिया जाएगा। आय पर कर, वर्तमान दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोतों पर काटा जाएगा।

20. यदि आप ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं, तो आपको अपने जोखिम और लागत पर बैंक को स्वीकार्य योग्यता और अनुभव के अनुसार डॉक्टर/डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

21. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद - 500 004 के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेंगे।

22. आपको अनुबंध-II में दी गई बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की आचार संहिता का पालन करना होगा।

23. आपका अनुबंध नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, बशर्ते आप उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करें।

24. अनुबंध के अंतर्गत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा।

25. अनुबंध की अवधि के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने के नोटिस पर या उसके बदले में प्रति माह के आधार पर गणना किए गए तीन महीने के पारिश्रमिक पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

26. बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक होने पर अपने विवेक से ड्यूटी के घंटे और ड्यूटी औषधालय में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

27. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हैदराबाद के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

 


अनुबंध - II

बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के लिए आचार संहिता जिनकी सेवाएं निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर अनुबंध पर ली जा रही हैं

1. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करेगा, जो समय-समय पर उन्‍हें किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उल्लिखित समय में वह कार्य कर रहा है।

2. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और किसी भी गोपनीय प्रकृति की जानकारी, चाहे वह आम जनता हो या बैंक के कर्मचारी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, या जब तक कि बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। कोई भी बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित में पूर्वानुमति के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रेस को नहीं देगा या कोई भी दस्तावेज़, कागज़ या जानकारी प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आती हो। बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी भी हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

3. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा तथा सभी लेन-देन में शिष्टाचार और सावधानी प्रदर्शित करेगा।

4. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा या नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधान निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा।

5. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के किसी महासंघ का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे संबद्ध नहीं होगा, या अपने अनुबंध की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा, या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा नहीं देगा या किसी भी हिंसक, अनुचित या अशिष्ट प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा।

6. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा।

7. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रहेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिनों से अधिक नहीं होगी।

8. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता अपनी सेवाएं बैंक के लिए आउटसोर्स नहीं करेगा।

9. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता:

क. किसी भी क्षेत्र में, जिसमें वह कुछ समय के लिए मौजूद हो सकता हो, उस क्षेत्र के लिए यथालागू, मादक पेय या नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करेगा।

ख. ड्यूटी के दौरान किसी नशीले पेय या नशीली दवाओं के प्रभाव में नहीं होंगे और यह भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी समय उनके कर्तव्यों का प्रदर्शन ऐसे पेय या नशीली दवाओं के प्रभाव से किसी भी तरह से प्रभावित न हो;

ग. सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी नशीले पेय या नशीली दवाओं के सेवन से बचना;

घ. सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में न दिखाई दें और

ङ. किसी भी मादक पेय या दवा का अति से अधिक मात्रा में उपयोग न करें।

स्पष्टीकरण: शब्द "सार्वजनिक स्थान" में क्लब शामिल होंगे, यहां तक ​​​​कि विशेष रूप से सदस्यों के लिए भी, जहां सदस्यों के लिए गैर-सदस्यों को अतिथि, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक वाहन और अन्य सभी स्थानों पर आमंत्रित करने की अनुमति है जहां जनता के पास है या अनुमति है पहुंच है, चाहे यह व्‍यवस्‍था भुगतान पर की गई हो या अन्यथा हो।“

10 बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में शामिल नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए, "यौन उत्पीड़न" में इस तरह के अवांछित यौन रूप से निर्धारित व्यवहार शामिल होंगे, चाहे सीधे या निहितार्थ के रूप में:

क. शारीरिक संपर्क और अनुरोध,

ख. यौनिक दुराग्रह की मांग या अनुरोध,

ग. अश्‍लील टिप्‍पणियां

घ. अश्‍लीलता का प्रदर्शन

ङ. यौन प्रकृति के किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण के अलावा, ऐसी सभी परिभाषा/व्याख्या जो क़ानून/कानूनों में लागू हो।

11. यदि बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

12. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी रोगी को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार हेतु रेफर करने, सिफारिश करने या प्राप्त करने के बदले में कोई उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस नहीं देगा, न मांगेगा और न ही प्राप्त करने की पेशकश करेगा। वह चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार हेतु किसी भी शुल्क के विभाजन, स्थानांतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा या उसका पक्षकार नहीं होगा।

13. उपरोक्त धारा 12 का प्रावधान उसके/उसके या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नैदानिक ​​उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/कार्य हेतु नमूना या सामग्री रेफर करने, सिफारिश करने या प्राप्त करने पर समान रूप से लागू होगा।

14. यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता या उसके द्वारा स्वीकृत अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अकुशलता या आलस्य प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर बैंक के हितों के लिए हानिकारक या उसके निर्देशों के विपरीत कोई कार्य करता है या किसी अन्य कदाचार का दोषी है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

135040737

भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) जो गांधी ब्रिज, अहमदाबाद - 380014 के पास स्थित हैं, के कार्यालय भवनों और आवासीय कॉलोनी स्थित औषधालयों के लिए तीन (03) वर्षों के लिए विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के 02 पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की आवश्यकता निम्नानुसार हैः

श्रेणी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सामान्य कुल
रिक्तियों की संख्या 0 0 1 1 0 2

* बैंक के पास आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या रिक्तियों को न भरने का अधिकार सुरक्षित है।

(ii) योग्य उम्मीदवार केवल अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन, गांधी ब्रिज के पास, अहमदाबाद - 380014 को 14 नवंबर 2025 तक या उससे पहले पहुँच जाना चाहिए। आवेदन को एक सीलबंद लिफाफे में 'अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के पद के लिए आवेदन' लिखकर भेजा जाना चाहिए या rdahmedabad@rbi.org.in पर ईमेल किया जाना चाहिए।

(iii) शुद्धिपत्र: कृपया ध्यान दें कि इस विज्ञापन पर यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो वह केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऐसे आरक्षण के हकदार हैं तथा उन्हें आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।

(v) अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो केवल भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार की जाति, अधिनियम /आदेश जिसके तहत जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और उम्मीदवार का निवास-गांव / कस्बे का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जाति/समुदाय का नाम और उनके जाति/समुदाय प्रमाण पत्र में उसकी वर्तनी ठीक उसी तरह होनी चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में उल्लेख किया गया है [अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूची में ओबीसी के रूप में मान्यता प्राप्त जातियों की सूची http://www.ncbc.nic.in साइट पर उपलब्ध है]। जाति के नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता वाले प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ओबीसी प्रमाण पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए कि उम्मीदवार केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। आरक्षण लाभ लेने वाले ओबीसी उम्मीदवारों को (वित्तीय वर्ष 2024-25, 2023-24, और 2022-23 के आय के आधार पर) भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ खंड के साथ ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि 01 अप्रैल 2025 को या उसके बाद जारी किया हुआ होना चाहिए।

(vi) उम्मीदवार के ओबीसी दावे का निर्धारण उस राज्य (या राज्य के हिस्से) के संबंध में किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं। उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के हिस्से) से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गया है, उसे अपने पिता के मूल राज्य के ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर जारी ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 31.01.2019 द्वारा शासित है।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी और वर्ष 2025-26 के लिए वैध "आय और संपत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत कर  लिया जा सकता है।

(viii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति अनंतिम है और सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र/आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन से पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित होने का दावा गलत है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं बिना कोई और कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी और बैंक को ऐसी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है जिसे वह उचित समझे।

(ix) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाएँ।

(x) जो आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं हैं, उन्हें तत्काल खारिज कर दिया जाएगा।

2. स्थान और कार्य समय (अनंतिम) निम्नानुसार हैं:

क्र.सं. औषधालय का नाम व पता कार्य दिवस@ कार्य समय@
1 भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुख्य कार्यालय भवन
गांधी ब्रिज के पास अहमदाबाद - 380014
सोमवार से शुक्रवार दोपहर 02.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक
2 भारतीय रिजर्व बैंक
चौथी मंजिल, रिवरफ्रंट हाउस
एच.के. आर्ट्स कॉलेज के पीछे
गांधी और नेहरू ब्रिज के बीच
पूज्य प्रमुख स्वामी मार्ग
अहमदाबाद- 380009
सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12.45 बजे से 01.45 बजे तक
3 आरबीआई वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टर, "पराग",
कॉमर्स सिक्स रोड के पास, नवरंगपुरा
अहमदाबाद - 380014
सोमवार से शनिवार सायं 05.00 बजे से 08.00 बजे तक
4 आरबीआई स्टाफ क्वार्टर
"उत्कर्ष",
सुभाष ब्रिज के पास,
अहमदाबाद - 380027
सोमवार से शनिवार सायं 05.00 बजे से 07.00 बजे तक

नोट – बैंक अपने विवेकानुसार उपर्युक्त कोई भी औषधालय आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। केवल उपर्युक्त पद के लिए आवेदन करने मात्र से किसी उम्मीदवार को किसी विशेष औषधालय के लिए विचार किए जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। पद के लिए चयनित उम्मीदवार को बैंक की आवश्यकता के अनुसार उपर्युक्त किसी भी एक या अधिक औषधालय से जोड़ा जा सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और बैंक इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।

3. पात्रता मानदंड:

i. आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कम से कम एम.बी.बी.एस. की डिग्री होनी चाहिए।

ii. इस पद के लिए जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं।

iii. आवेदक के पास एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल प्रेक्टिशनर के तौर पर किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में अर्हता पश्चात न्यूनतम 2 (दो) वर्ष का कार्य-अनुभव होना चाहिए।

iv. आवेदक का अपना क्लिनिक / औषधालय या निवास स्थान बैंक औषधालय से 10-15 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।

4. पारिश्रमिक, कार्य समय एवं अन्य शर्तें:

i. करार अवधि के दौरान, प्रति घंटे रु. 1,000/- का पारिश्रमिक दिया जाएगा। देय मासिक पारिश्रमिक में से रु.1,000/- प्रति माह की राशि को वाहन व्यय के रूप में माना जाएगा और रु.1,000/- प्रति माह मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाएगा। करार के आधार पर नियुक्त बीएमसी को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे। 

ii. नियुक्ति विशुद्ध रूप से करार के आधार पर है। नियुक्ति पर कोई सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश / अवकाश के दिन किसी औषधालय में जाना आवश्यक हो तो रुपये 1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

iii. पारिश्रमिक का भुगतान वास्तविक ड्यूटी घंटों के अनुसार किया जाएगा और इसमें सब कुछ शामिल होगा।

iv. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक दर की समीक्षा करने, यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए यह समीचीन हो जाता है, तो अपने विवेक पर कार्य समय के साथ-साथ बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के सम्बद्ध औषधालय को भी बदलने का अधिकार सुरक्षित है। औषधालय परिवर्तन के कारण, बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य घंटों की संख्या तदनुसार बदल सकती है। 

v. बैंक की आवश्यकता के अनुसार एक चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य समय के घंटों की संख्या को प्रति सप्ताह 30 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, एक बीएमसी का कार्य समय सभी औषधालयों मे कार्य समय को जोड़ने के बाद कुल प्रति सप्ताह 30 घंटे से अधिक नहीं होगा।

vi. अनुबंध नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। अनुबंध अवधि की समाप्ति पर नियुक्ति का कोई नवीकरण नहीं होगा।

चयन प्रक्रिया

i. बैंक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा और दस्तावेज़ सत्यापन करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। बैंक साक्षात्कार के लिए संभावित पात्र आवेदकों को छोड़कर, अन्य आवेदकों के साथ, जो साक्षात्कार के लिए पात्र / विचाराधीन नहीं पाये जाते हैं, किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।

ii. दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार पश्चात चयनित आवेदकों को अनुबंध के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के रूप में सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रियाओं/टेस्टों की लागत आवेदक को वहन करनी होगी।

iii. पद के लिए चयनित उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने और अनुबंध-I में दिए गए अनुबंध के नियमों और शर्तों और अनुबंध-II में दिए गए आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन नियुक्त किया जाएगा।

iv. चयनित उम्मीदवार को प्रति घंटा निश्चित पारिश्रमिक के साथ बैंक के बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (अनुबंध के आधार पर) के रूप में नियुक्त होने से पहले बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा।


अनुबंध-I

निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर अनुबंध के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति

अनुबंध के नियम एवं शर्तें

1. बैंक अवकाशों को छोड़कर ड्यूटी के निर्धारित घंटों (या अगर आवश्यक हो तो लंबी अवधि के लिए) के अनुसार बैंक के औषधालय में सेवा देना, इसमें अर्धवार्षिक लेखाबंदी और वार्षिक लेखाबंदी के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिन शामिल नहीं है और इस शर्त के अधीन है कि औषधालय को लगातार दो दिन बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार औषधालयों के बीच बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति के स्थान को स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बैंक किसी भी आवश्यकता के मामले में अपने अन्य औषधालयों में बीएमसी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

2. अहमदाबाद में आरबीआई स्टाफ सदस्यों, अहमदाबाद के दौरे या यात्रा पर होने वाले अन्य अधिकारियों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके जीवनसाथियों जो मेडिकल सहायता निधि योजना (एमएएफएस) के सदस्य हैं [जिन्हें आगंतुक कहा जाता है] जो डिस्पेंसरी में आते हैं, को सलाह देना, दवाइयाँ लिखना और निःशुल्क इंजेक्शन लगाना। आपातकालीन स्थिति में, बीएमसी किसी भी समय उनके निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेगा और बैंक की शुल्क अनुसूची के अनुसार शुल्क लेगा। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू शुल्क की यह अनुसूची अनुरोध करने पर बीएमसी को उपलब्ध कराई जाएगी।

3. कर्मचारियों/अधिकारियों के क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति प्राप्त कर्मचारियों के रिश्तेदारों को उपरोक्त बिंदु संख्या 2 में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करना और कर्मचारियों से शुल्क की वसूली (बैंक की निर्धारित दर के अनुसार) कर समय-समय पर बैंक के खाते में जमा करने की सुविधा प्रदान करना।

4. सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के समान कर्तव्यों का पालन करना चाहे बीएमसी के पास स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यताएं हों या भविष्य में वह इन्हें अर्जित करे। यह सुनिश्चित करना बीएमसी की जिम्मेदारी होगी कि उसके पास जो योग्यताएं हैं या जो भविष्य में योग्यताएं अर्जित होंगी, वे उसे किसी भी तरह से सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं करें। तथापि, यदि भारतीय चिकित्सक संघ की किसी भी शर्त के अनुसार, वह जो योग्यता रखता है या प्राप्त करता है, जैसा भी मामला हो, सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए बैंक की आवश्यकता के विपरीत है, तो उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इस संबंध में किसी भी परिस्थिति में कोई दायित्व या जिम्मेदारी बैंक पर नहीं आती है और इस मामले में वह हर समय बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और करता रहेगा।

5. बैंक के औषधालय के कर्तव्यों में उपर्युक्त आवश्यकताओं के अलावा निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

i) छोटी और बड़ी बीमारी का इलाज जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपके पास आएं।

ii) औषधालय या विभागों में या बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर से लाए गए आपातकालीन मामलों का उपचार और ऐसी आवश्यकता पड़ने पर उसे उपयुक्त अस्पतालों को संदर्भित करना, भले ही आवश्यकता सामान्य कामकाजी घंटों के बाहर हो।

iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - किसी भी अप्रिय घटना के लिए सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी बीएमसी की होगी। नियमानुसार आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। आपके अपेक्षित होगा कि ज्यादा काम होने पर आप फार्मासिस्टों को नियमित और सरल प्रकार के इंजेक्शन लगाने के लिए प्रशिक्षित करें।

iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और मामूली सर्जरी केवल आपके द्वारा की जाएगी। यदि आप आश्वस्त है कि फार्मासिस्टों में अपेक्षित क्षमता है, तो उनके द्वारा नियमित ड्रेसिंग की जा सकती है।

v) कार्डियो-वैस्कुलर या अन्य बड़ी आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, आपको मरीज के साथ अस्पताल जाना चाहिए, यदि आप उस स्थान पर उपस्थित हों।

6. बैंक के क्वार्टर में रहने वाले बैंक के किसी भी कर्मचारी से मिलने जाना, जब ऐसा करना बैंक द्वारा अपेक्षित हो तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक के शुल्कों की अनुसूची के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

7. यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना और अन्य योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनरों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करना, यदि आप मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हैं।

8. अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर उनके आवास पर जाकर देखना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित घर जाकर देखने का शुल्क या परामर्श शुल्क लेना। ऐसे दौरा शुल्क/परामर्श शुल्क, जो इस प्रकार निर्धारित किया गया है, में इंजेक्शन लगाने आदि के लिए शुल्क शामिल होगा। इस तरह के दौरे के लिए बीएमसी द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

9. यदि ऐसा करने की आवश्यकता होगी, तो आप बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र में किसी कर्मचारी या बैंक में नियुक्ति के लिए चयनित किसी संभवित कर्मचारी के स्वास्थ्य और/या सेवा के लिए उपयुक्तता के बारे में प्रमाणित करेंगे।

10. बैंक के कर्मचारियों/आश्रितों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करना तथा बिलों के भुगतान के लिए उनकी प्रतियां बैंक को भेजना।

11. बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होने पर अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपने पद/संपर्क का उपयोग करना।

12. महीने में एक बार कार्यालय परिसर/क्वार्टर, अधिकारी लाउंज, स्टाफ कैंटीन का निरीक्षण करना तथा रिपोर्ट देना कि क्या वे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर स्थिति में हैं।

13. टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका लगाना और जब भी आवश्यक हो चेचक के लिए टीकाकरण करना।

14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर 31 मार्च की स्थिति के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

15. औषधियों का उचित भण्डारण एवं उनका वितरण सुनिश्चित करना तथा इस संबंध में सभी आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव करना।

16. दवा मांगपत्रों पर सलाह देना और दवा के स्टॉक-बैलेंस और खपत की प्रति-जांच करना।

17. जब कभी बीएमसी को संदर्भित किया जाता है तो चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत की तर्कसंगतता सहित पेशेवर राय देना।

18. समय-समय पर बैंक द्वारा सौंपे गए बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित किसी भी अन्य कार्य में भाग लेने के लिए, जिसमें आवश्यक डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है जैसा कि सामान्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सामान्य रूप से किया जाता है या अपेक्षित है।

19. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए, अनुबंध के 3 वर्षों के लिए पारिश्रमिक रुपये 1,000/- प्रति घंटा निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इस प्रकार देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से रु. 1,000/- प्रति माह परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी जैसे किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश / अवकाश पर औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो 1,000/- रुपये प्रति घंटे की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। आय पर कर मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर काटा जाएगा। बीएमसी को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे।

20. बीएमसी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, उससे अपेक्षित होगा कि वह अपने जोखिम और लागत पर बैंक को योग्यता और अनुभव के मामले में स्वीकार्य डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था करे।

21. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।

22. नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनुबंध और घंटे के आधार पर है। उस आधार पर बैंक में नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के समान मांग के लिए किसी भी स्तर पर कोई दावा नहीं होगा।

23. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित उम्मीदवारों को बैंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र / आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

24. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों के पास वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वह क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है।

25. ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र / आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन से पता चलता है कि ओबीसी / ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने का दावा झूठा है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं बिना कोई और कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी और बैंक को ऐसी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है जो वह उचित समझे।

26. ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 31 जनवरी, 2019 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाना चाहिए।

27. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है और यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप यह समीचीन हो जाता है तो अपने विवेक पर ड्यूटी के घंटे और औषधालय के स्थान को बदल सकता है।

28. बीएमसी अनुलग्नक-II में दी गई आचार संहिता का पालन करेंगे।

29. नियम और शर्तों की स्वीकृति के अधीन यह अनुबंध नियुक्ति की तारीख से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

30. अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में तीन महीने का पारिश्रमिक देकर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस अवधि के दौरान बीएमसी अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा जब तक कि बैंक द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती।

31. नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में बैंक बिना कोई कारण बताए और मुआवजे के किसी दावे के बिना बीएमसी के अनुबंध को तुरंत समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद अहमदाबाद के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।


अनुबंध-II

अनुबंध के आधार पर निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति

आचार संहिता

1. प्रत्येक बीएमसी को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा, जो समय-समय पर उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जाएंगे, जिनके अधिकारक्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उन्हें उस समय नियुक्त किया गया हो।

2. प्रत्येक बीएमसी बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और किसी भी गोपनीय प्रकृति की जानकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी आम जनता या बैंक के स्टाफ को नहीं बताएगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, या जब तक कि बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए।

3. कोई भी बीएमसी भारतीय रिजर्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी सामग्री बैंक से लिखित में पूर्वानुमति के बिना प्रेस को नहीं देगा या कोई दस्तावेज, कागज या सूचना प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास उपलब्ध हो।

4. बीएमसी मरीज की गोपनीयता भी बनाए रखेगा और मरीज की प्रोफ़ाइल किसी बाहरी व्यक्ति/तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा। गोपनीयता की आवश्यकता स्थायी होगी और अनुबंध की समाप्ति के बाद भी जारी रहेगी। बीएमसी किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और उसकी क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

5. प्रत्येक बीएमसी बैंक की सेवा ईमानदारी और निष्ठा से करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा तथा सभी लेन-देन में शिष्टाचार और सावधानी दिखाएगा।

6. कोई भी बीएमसी राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या किसी नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधान निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा।

7. कोई भी बीएमसी किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के महासंघ का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा, या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं होगा, या अपने अनुबंध की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा नहीं देगा या किसी भी हिंसक, अनुचित या अशिष्ट प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा।

8. बीएमसी बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रहेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पाँच दिनों से अधिक नहीं होगी।

9. बीएमसी अपनी सेवा बैंक को आउटसोर्स नहीं करेगा।

10. बीएमसी ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पेय पदार्थ अथवा दवा के प्रभावाधीन नहीं होगा अथवा यह ध्यान रखेगा कि ड्यूटी करते समय ऐसे मादक पेय पदार्थ अथवा दवा से उसका कार्य प्रभावित न हो। इसके अलावा बैंक चिकित्सा परामर्शदाता सार्वजनिक स्‍थान पर किसी प्रकार का मादक पेय अथवा ड्रग लेने से परहेज करे।

स्‍पष्‍टीकरण: ‘सार्वजनिक स्‍थान’ में वे क्‍लब जो केवल सदस्‍यों के लिए बने हैं तथा जहां सदस्‍यों को अतिथि के रूप में गैर-सदस्‍यों को आमंत्रित करने की स्‍वीकृति प्राप्‍त है, बार एवं रेस्‍तरां, जन सुविधाएं तथा वे सभी स्‍थान जहां पर जनता भुगतान करके अथवा बिना भुगतान किए जा सके, शामिल हैं।

11. कोई भी बीएमसी किसी कर्मचारी से अथवा औषधालय में आए आगंतुक से कोई उपहार नहीं मांगेगा अथवा लेगा।

12. बीएमसी कार्य स्‍थान पर किसी भी महिला कर्मचारी के साथ लैंगिक उत्‍पीडन के किसी भी कृत्य में शामिल नहीं होगा।

स्‍पष्‍टीकरण: इस उद्देश्‍य के लिए ‘लैंगिक उत्‍पीडन’ चाहे प्रत्‍यक्ष या निहितार्थ के रूप में किया गया हो, में निम्नलिखित अप्रिय लैंगिक संबंधी व्‍यवहार शामिल होंगे, जैसे –

ए) शारीरिक संपर्क एवं प्रयास

बी) शारीरिक संबंध बनाने की मांग अथवा अनुरोध करना

सी) यौन संबंधी अश्लील टिप्‍पणी

डी) अश्‍लील वीडियो/साहित्‍य दिखाना

ई) इसके अतिरिक्‍त, कोई भी अन्‍य अवांछित शारीरिक, मौखिक या अमौखिक लैंगिक प्रकृति का आचरण, ऐसी सभी परिभाषाएं / व्याख्याएं जो क़ानून अथवा कानूनों में लागू है।

13. बीएमसी को यदि ऋण के लिए अथवा आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है अथवा कानून की किसी भी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो अनुबंध निरस्‍त किया जा सकता है।

14. बीएमसी किसी मरीज को चिकित्‍सा के लिए, सर्जिकल अथवा अन्‍य उपचार के लिए रैफर करने के एवज में किसी उपहार, ग्रेच्‍युटी, कमीशन अथवा बोनस की मांग नहीं करेगा और ना ही देने की पेशकश करेगा। वह चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी शुल्क के विभाजन, हस्तांतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारे या वापस देने संबंधी के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा या पक्षकार नहीं होगा।

15. उक्‍त पैरा 14 में दिए गए प्रावधान डाइग्‍नोस्टिक उद्देश्‍य या अन्‍य अध्‍ययन/कार्य के लिए उसके अथवा किसी भी व्‍यक्ति द्वारा नमूना या सामग्री की खरीद के लिए रैफर या सिफारिश के संबंध में समान प्रभाव (equal force) के साथ लागू होंगे।

16. बीएमसी अगर उपर्युक्त बैंक की आचार संहिता अथवा उसके द्वारा स्‍वीकार किए गए अनुबंध के नियमों व शर्तों का उल्‍लंघन करता है अथवा लापरवाही, अक्षमता या आलस्‍य अथवा जानबूझकर बैंक के हित के लिए हानिकारक या निदेशों के विरुद्ध अथवा कदाचार का दोषी पाया जाता है तो अनुबंध निरस्‍त किया जा सकता है।

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भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड 'बी' (सांसूप्रवि) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2024 की चरण-II परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, अन्य दिशा-निर्देश तथा सूचना पुस्तिका

ग्रेड 'बी' (सांसूप्रवि) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2024 की चरण-II परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र
ग्रेड 'बी' (सांसूप्रवि) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2024 की चरण-II परीक्षा के लिए सूचना पुस्तिका   English     Hindi
स्क्राइब का प्रयोग करने वाले दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए अनुदेश
स्क्राइब का प्रयोग करने वाले दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए संयुक्त वचनपत्र/घोषणापत्र
40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

Note: भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड 'बी' (आनीअवि) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2024 के लिए चरण-II परीक्षा 26 अक्तूबर 2024 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी।

दोनों पालियों के लिए केवल एक ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।

तिथि/सत्र/केंद्र/स्थान बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

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भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड ‘बी’ (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्गों में (सीधी भर्ती - डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष – 2025 की चरण-। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, अन्य दिशा-निर्देश तथा सूचना पुस्तिका

ग्रेड 'बी' (सामान्य) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2025 की चरण-। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र
ग्रेड 'बी' (आनीअवि) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2025 की चरण-। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र
ग्रेड 'बी' (सांसूप्रवि) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2025 की चरण-। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र
सूचना पुस्तिका:-
  i) ग्रेड 'बी' (सामान्य) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2025 की चरण-। परीक्षा के लिए   English     Hindi
  ii) ग्रेड 'बी' (आनीअवि/सांसूप्रवि) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2025 की चरण-। परीक्षा के लिए    English     Hindi
स्क्राइब का प्रयोग करने वाले दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए अनुदेश
स्क्राइब का प्रयोग करने वाले दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए संयुक्त वचनपत्र/घोषणापत्र
40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए अनुदेश
 

टिप्पणी : भारतीय रिज़र्व बैंक में  ग्रेड 'बी' (सामान्य) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2025 के लिए चरण-। परीक्षा 18 अक्तूबर 2025 (शनिबार) और ग्रेड 'बी' (आनीअवि/सांसूप्रवि) में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2025 के लिए चरण-। परीक्षा 19 अक्तूबर 2025 (रविवार) को आयोजित की जाएगी।

तिथि/सत्र/केंद्र/स्थान बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) में ग्रेड 'बी' में (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्ग में अधिकारियों के पदों के लिए (सीधी भर्ती-डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) - पैनल वर्ष - 2025

10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या RBISB/DA/03/2025-26 के क्रम संख्या 15 में वर्णित भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) में ग्रेड 'बी' में (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्ग में अधिकारियों के पदों के लिए (सीधी भर्ती-डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) - पैनल वर्ष - 2025 उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र को संशोधित/सुधार करने के लिए 'एडिट विंडो' के संबंध का संदर्भ लें।

ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पश्चात, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में संशोधित/सुधार करने हेतु 2 दिनों की एक एडिट विंडो प्रदान की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को अपेक्षित भुगतान करने पर अपनी आवश्यकतानुसार ऑनलाइन आवेदन जानकारी में आवश्यक सुधार/परिवर्तन करने के बाद आवेदन पुनः जमा करने की अनुमति होगी। उम्मीदवारों को आवेदन के बाद 'एडिट विंडो' में केवल निम्नलिखित फ़ील्ड में दर्ज की गई प्राथमिकताओं/जानकारी को बदलने की अनुमति होगी:

(1) परीक्षा केंद्

(2) परीक्षा का माध्यम

(3) पिता का नाम

(4) माता का नाम

(5) 10वीं/12वीं के प्रतिशत

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उल्लिखित तिथियों को एडिट विंडो पृष्ठ को एक्सेस करने के लिए एडिट विंडो लिंक का उपयोग करें:

एडिट विंडो के लिए तिथियां

     04 अक्तूबर (सुबह 10:00 बजे से)
          - 05 अक्तूबर 2025 (शाम 6:00 बजे तक)

महत्वपूर्ण सूचना

1) केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने आवेदन पंजीकरण की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित शुल्क/सूचना प्रभार के भुगतान के साथ अपना पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा कर दिया हो।

2) किसी उम्मीदवार को 'आवेदन पत्र में संशोधन/सुधार करने हेतु एडिट विंडो' के दौरान केवल एक बार संशोधित/सुधारित आवेदन पत्र में सुधार करने और पुनः जमा करने की अनुमति होगी। अर्थात्त, यदि उम्मीदवार द्वारा अद्यतन आवेदन पत्र में कोई गलती की जाती है, तो उसे अद्यतन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संशोधित आवेदन पत्र जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को यह जांचना होगा कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है।

3) मूल आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत 'नाम', 'ईमेल आईडी', 'मोबाइल नंबर', 'पत्राचार का पता', 'स्थायी पता', 'पद', 'श्रेणी' और 'राष्ट्रीयता' आदि जानकारी को एडिट नहीं किया जा सकेगा।

4) 'एडिट विंडो' के माध्यम से आवेदन पत्र में संशोधन/सुधार के लिए लागू शुल्क ₹200/- (जीएसटी सहित) है। सुधार शुल्क सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनकी श्रेणी कुछ भी हो। एक बार भुगतान किया गया सुधार शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा में समायोजित किया जाएगा।

5) लागू सुधार शुल्क की प्राप्ति के अधीन, केवल नवीनतम संशोधित आवेदन ही वैध माना जाएगा।

6) एक से अधिक आवेदनों के मामले में, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल नवीनतम आवेदन को ही संपादित करें।

7) 'उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र में संशोधन/सुधार हेतु संपादन विंडो' की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/संशोधन/सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

8) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) में ग्रेड 'बी' में (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्ग में अधिकारियों के पदों के लिए (सीधी भर्ती-डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) - पैनल वर्ष – 2025 के लिए सीधी भर्ती के लिए बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर प्रकाशित विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26 में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

टिप्पणी: कृपया ध्यान दें कि यदि उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर प्रकाशित किया जाएगा।

134122052

भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड ‘बी’ (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्गों में (सीधी भर्ती - डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष -2025

उम्मीदवारों के लिए आवेदन फार्म को संशोधित/सुधार करने हेतु एडिट विंडो

शुद्धिपत्र

राष्ट्र निर्माण करें। अपना करियर बनाएं।

भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्य करने का अवसर कोई सामान्य अवसर नहीं है बल्कि यह राष्‍ट्र की सेवा करने की प्रतिबद्धता है जहां आपके निर्णयों का देश की अर्थव्‍यवस्‍था और वित्‍तीय क्षेत्र के विकास पर प्रभाव पड़ता है।

यदि आपको एक ऐसे परिवेश की तलाश है जो आपको निरंतर सीखने, समान अवसरों वाली कार्यसंस्कृति और सहयोगी मानव संसाधन वातावरण को प्रोत्साहित करे और साथ ही आकर्षक आय प्रदान करे; तो भारतीय रिज़र्व बैंक में आपका स्वागत है।

हम एक पूर्णसेवा केंद्रीय बैंक हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों का निष्पादन करते हैं। अपनी पदस्थापना के आधार पर हमारे ग्रेड 'बी' अधिकारी रोचक भूमिकाओं में अपना कार्यनिष्पादन करते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपने ब्राउजर में निम्न URL https://rbi.org.in/hi/web/rbi/careers/overview पर क्लिक करें।


भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड (इसके बाद इसे ‘बोर्ड’ कहा जाएगा) भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं/बैंक) में निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है:

पद

रिक्तियों की संख्या

सामा/ अना

ईडब्ल्यूएस
$

अपिव @

अजा

अजजा

कुल

दिव्यांगजन श्रेणी

1

ग्रेड ‘बी’ सामान्य संवर्ग  में अधिकारियों की सीधी भर्ती

35 8 19 15 6 83 - 6(5) 1 4(3)

2

ग्रेड ‘बी’ आनीअवि  संवर्ग में अधिकारियों की सीधी भर्ती

6 1 2 4 4(4) 17 1 - 1(1) 3(3)

3

ग्रेड ‘बी’ सांसूप्रवि  संवर्ग में अधिकारियों की सीधी भर्ती

10 1 3 2(2) 4(4) 20 2(2) 1 - -

 

कुल

51 10 24 21(2) 14(8) 120 3(2) 7(5) 2(1) 7(6)
( ) बैकलॉग रिक्तियों को इंगित करता है।        
संक्षिप्ताक्षर: समा/अना - सामान्य/अनारक्षित; ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; अपिव -अन्य पिछड़ा वर्ग ; अजा - अनुसूचित जाति; अजजा - अनुसूचित जनजाति; दिव्यांगजन - बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति; आनीअवि -  आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग; सांसूप्रवि -  सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग।
$भर्ती में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडबल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2019 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019 Estt. (Res) द्वारा शासित है।

अस्वीकरण: "ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगामी निदेशों तथा न्यायालय में दायर किसी भी वाद (Litigation) के परिणाम के अधीन हैं। नियुक्ति अनंतिम है और उचित चैनलों के माध्यम से किए जाने वाले आय और आस्ति प्रमाणपत्र के सत्यापन के अधीन होगी।“ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ‘आय और आस्ति प्रमाण पत्र’ (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी और वर्ष 2025-26 के लिए मान्य) प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। आरक्षण का लाभ लेने के अपने दावे के समर्थन में उम्मीदवारों के पास पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यानी 30 सितंबर 2025 का/उससे पहले का निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-VII) में जारी किया हुआ अपेक्षित ‘आय और आस्ति प्रमाण पत्र’ होना चाहिए।
@भर्ती में अपिव के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 सितंबर 1993 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Estt. (SCT) (समय-समय पर यथासंशोधित) द्वारा शासित है।

'क्रीमी लेयर' में आने वाले अपिव उम्मीदवार अपिव आरक्षण के हकदार नहीं हैं। वे अपनी श्रेणी 'सामान्य (सामा)' के रूप में दर्शाएं। उक्त श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले अपिव उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष (विव) 2024-2025, 2023-2024 और 2022-2023 की आय के आधार पर 01 अप्रैल 2025 को या उसके बाद (वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूरा होने के बाद का) लेकिन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का नहीं; जारी किया हुआ अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण का लाभ लेने के अपने दावे के समर्थन में उम्मीदवारों के पास पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यानी 30 सितंबर 2025 का/उससे पहले का निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-VI) में जारी किया हुआ अपेक्षित अपिव प्रमाण पत्र होना चाहिए।
टिप्पणी: अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांगजन/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्धारित पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उन्हें ऐसे लाभों के लिए निर्धारित अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र भी रखने होंगे। ये प्रमाण पत्र पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पर या उससे पहले के दिनांकित होने चाहिए। विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण परिणाम को अंतिम रूप देते समय तत्समय जारी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

विस्तृत सूचना
क्र.सं. ब्योरा टिप्पणियां
महत्त्वपूर्ण तिथियां
1 आवेदन जमा करने की विंडो
क्रियाकलाप महत्त्वपूर्ण तिथियां**
आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार के भुगतान के लिए खुलने की तिथि 10 सितंबर 2025
आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार के भुगतान के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025
(शाम 06 बजे तक)
**बोर्ड इन तिथियों में किसी भी तरह के परिवर्तन का अधिकार रखता है।
2 ऑनलाइन/लिखित परीक्षाओं की तिथियां
पद परीक्षा का नाम महत्त्वपूर्ण तिथियां**
ग्रेड ‘बी’ (सामान्य) में अधिकारियों की सीधी भर्ती चरण-I: ऑनलाइन परीक्षा 18 अक्टूबर 2025
चरण-II: प्रश्नपत्र-I, II तथा III ऑनलाइन परीक्षा 06 दिसंबर 2025#
***ग्रेड ‘बी’ (आनीअवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती चरण-I: प्रश्नपत्र-I तथा II ऑनलाइन परीक्षा 19 अक्टूबर 2025%
चरण-II: प्रश्नपत्र-I तथा II लिखित परीक्षा 07 दिसंबर 2025%
***ग्रेड ‘बी’ (सांसूप्रवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती चरण-I: प्रश्नपत्र-I ऑनलाइन परीक्षा 19 अक्टूबर 2025
चरण-II: प्रश्नपत्र-II तथा III ऑनलाइन/लिखित परीक्षा 07 दिसंबर 2025%
** बोर्ड इन तिथियों में किसी भी तरह के परिवर्तन का अधिकार रखता है।
# उम्मीदवार को चरण-II/प्रश्नपत्र-I, II तथा III की सभी पालियों में उपस्थित होना होगा।
% उम्मीदवार को दोनो प्रश्नपत्रों में उपस्थित होना होगा।
*** उम्मीदवार ग्रेड ‘बी’ में सीधी भर्ती के लिए या तो आनीअवि अथवा सांसूप्रवि संवर्ग में आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड (01 सितंबर 2025 तक)
3 राष्ट्रीयता

उम्मीदवार को या तो :-

  1. भारत का नागरिक होना चाहिए, अथवा

  2. नेपाल की प्रजा, अथवा

  3. भूटान की प्रजा, अथवा

  4. ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आ गया हो, अथवा

  5. कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया तथा विएतनाम से प्रव्रजन करके आया हो।

परंतु यदि उम्मीदवार उक्त (ii) (iii) (iv) तथा (v) में से किसी श्रेणी से हो तो उनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

ऐसे उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किंतु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा इस संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही भेजा जा सकता है।

4 आयु सीमा
(01 सितंबर, 2025 तक)

क) 01 सितंबर 2025 को उम्मीदवार की आयु पूरी 21 वर्ष की हो जानी चाहिए किंतु 30 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 02 सितंबर 1995 से पहले तथा 01 सितंबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए।

ख) ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा में छूट इस प्रकार है :

i) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के लिए अधिकतम पांच वर्ष, यदि पद उनके लिए आरक्षित हैं तो;

ii) आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष, यदि पद उनके लिए आरक्षित हैं तो;

iii) न्यूनतम एक वर्ष की सेवा के पश्चात एवं वर्तमान में किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बैंकिंग संस्थानों के वे भूतपूर्व कर्मचारी जिनकी सेवाएं मितव्‍ययता के कारण या बैंक के परिसमापन के परिणामस्‍वरूप समाप्‍त कर दी गई थी अथवा सरकारी कार्यालयों से छंटनी हुए कर्मचारियों के लिए अधिकतम पांच वर्ष;

iv) भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम पांच वर्ष जिसमें वे कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्‍त अधिकारी (ईसीओ)/अल्‍पावधि सेवा कमीशन प्राप्‍त अधिकारी (एसएससीओ) भी शामिल हैं जो 01 सितंबर 2025 को न्यूनतम पांच वर्ष की सैन्य सेवा के बाद निम्नानुसार सेवामुक्त किए गए हों:

क. कार्यकाल पूरा होने पर (इनमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल 01 सितंबर 2025 से एक वर्ष की अवधि में पूरा होने वाला है) किंतु इनमें वे भूतपूर्व सैनिक शामिल नहीं है जिन्‍हें कदाचार या अक्षमता के कारण सेवामुक्‍त या बर्खास्त किया गया है; अथवा

ख. सैन्‍य सेवा से जनित शारीरिक दिव्यांगता/अक्षमता; अथवा

ग. अशक्तता पर

v) आपातकालीन कमीशन-प्राप्‍त अधिकारियों/अल्‍पावधि सेवा कमीशन प्राप्‍त अधिकारियों के उन मामलों में अधिकतम पांच वर्ष जिन्होंने 01 सितंबर 2025 को पांच वर्ष की सैन्य सेवा में कार्यकाल की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है लेकिन जिनका कार्यकाल पांच वर्ष से आगे की अवधि के लिए बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा चयन होने पर नियुक्ति प्रस्‍ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के नोटिस पर उन्‍हें कार्यमुक्‍त कर दिया जाएगा।

vi) सामान्य/ईडबल्यूएस के दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 10 वर्ष। संबंधित पद के अंतर्गत रिक्तियों के आरक्षण के अधीन अजा/अजजा के दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 15 वर्ष तथा अपिव के दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 13 वर्ष। दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयुसीमा में छूट इस बात के अधीन होगी कि पदों को ऐसी दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त चिन्हित किया गया हो।

vii) एमफिल और पीएचडी की अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा क्रमश: 32 और 34 वर्ष होगी।

viii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) में अधिकारी के रूप में पूर्व अनुभव रखने वाले उम्‍मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में अनुभव के वर्षों जितनी छूट दी जाएगी परंतु यह छूट अधिकतम तीन वर्ष की होगी। ऐसे उम्‍मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा अनुभव सहित 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुभव के लिए परिवीक्षा अवधि को नहीं गिना जाएगा। विस्तृत विवरण के लिए कृपया नीचे टिप्पणी IV देखे।

ix) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 01 अप्रैल 2025 को ‘भर्ती’ पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16 और 09 जून 2014 को जारी परिपत्र कें.का.मासंप्रवि सं.जी132/17000/05.01.01/2013-14 के अनुसार पात्र स्टाफ उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 20 दिसंबर 2013 को जारी परिपत्र केंका मासंप्रवि सं. जी-75/5599/05.01.01/2013-14 के अनुसार होगी।

x) ग्रेड ‘बी’ (आनीअवि/सांसूप्रवि) में सीधी भर्ती पद पर भर्ती के लिए भारत/विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री के साथ अनुसंधान/अध्यापन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार ऊपरी आयु सीमा में उक्त अनुभव के वर्षों जितनी छूट के लिए पात्र होंगे। यह छूट अधिकतम तीन वर्ष की होगी। अनुभव के लिए परिवीक्षा अवधि को नहीं गिना जाएगा।

टिप्पणी I

अजा अथवा अजजा अथवा अपिव से संबंधित वे उम्मीदवार जो उक्त पैरा 4 (ख) (iv), (v) और (vi) के अन्य किन्हीं खंडों अर्थात् जो भूतपूर्व सैनिकों अथवा दिव्यांगजनों की श्रेणी में आते हैं, वे दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आयु सीमा में संचयी छूट के लिए पात्र होंगे। इन दोनों श्रेणियों के अतिरिक्त, संचयी आयु में छूट न तो उपरोक्त मदों के अंतर्गत उपलब्ध होगी और न ही किन्हीं अन्य मदों के संयोजन में उपलब्ध होगी।

टिप्पणी II

भूतपूर्व सैनिक’ पद उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें ‘भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुन: रोजगार) नियम, 1979 (समय-समय पर यथासंशोधित)’ के अंतर्गत ‘भूतपूर्व सैनिक’ के रूप मे पारिभाषित किया गया है।

टिप्पणी III

आपातकालीन कमीशन-प्राप्‍त अधिकारियों/अल्‍पावधि सेवा कमीशन प्राप्‍त अधिकारियों सहित वे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन-प्राप्त अधिकारी जो स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त हुए हैं उन्हें उपर्युक्त पैरा 4 (ख) (iv) तथा (v) के अंतर्गत आयु में छूट नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी IV

• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल वाणिज्यिक बैंक।

• सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां - वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त (i) भारतीय जीवन बीमा निगम, (ii) भारतीय साधारण बीमा निगम, (iii) द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (iv) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (v) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (vi) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और (vii) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

• अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - भारतीय आयात- निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी)।

5 न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं

पद

न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं (01 सितंबर 2025 तक):

ग्रेड ‘बी’ (सामान्य) में अधिकारियों की सीधी भर्ती

सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से न्यूनतम 60% अंकों (अजा/अजजा /दिव्यांगजन आवेदकों के लिए 50% अंक) से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री/समकक्ष तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता अथवा सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से न्यूनतम 55% अंक (अजा/अजजा/दिव्यांगजन आवेदकों के लिए उत्तीर्ण अंक) से स्नातकोत्तर/समकक्ष तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता

टिप्पणी:

स्नातक स्तर:

ऐसा कोई भी पाठ्यक्रम जो कक्षा 12वीं के बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी अध्ययन विषय में न्यूनतम तीन वर्षों का पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले/भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी स्नातक के समकक्ष मान्यता प्राप्त व्यावसायिक और तकनीकी अर्हता प्राप्त, ऐसे उम्मीदवार जिनको ऊपर निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त हों, वे उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र हैं।

स्नातकोत्तर स्तर:

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी अध्ययन विषय में स्नातक के बाद न्यूनतम दो वर्षों का पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले/भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी स्नातकोत्तर के समकक्ष मान्यता प्राप्त व्यावसायिक और तकनीकी अर्हता प्राप्त, ऐसे उम्मीदवार जिनको ऊपर निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त हों, वे उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र हैं।

ग्रेड ‘बी’ (आनीअवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती

अनिवार्य

क) अर्थशास्त्र में एमए/एमएससी या मात्रात्मक अर्थशास्त्र, गणितीय अर्थशास्त्र, अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, अर्थमिति, वित्तीय अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र, औद्योगिक अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र जैसे पाठ्यक्रमों में एमए/एमएससी (जहां ‘अर्थशास्त्र’ पाठ्यक्रम का प्रमुख घटक* है)

अथवा

ख) वित्त में एमए/एमएससी या मात्रात्मक वित्त, गणितीय वित्त, मात्रात्मक तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, व्यवसाय वित्त, बैंकिंग और व्यापार वित्त, अंतर्राष्ट्रीय और व्यापार वित्त, कॉर्पोरेट वित्त, परियोजना और बुनियादी ढांचा वित्त, कृषि व्यवसाय वित्त में एमए/एमएससी (जहां ‘वित्त’ पाठ्यक्रम का प्रमुख घटक* है)

ग) उक्त क) और ख) के लिए भारत अथवा विदेश के किसी मान्‍यता प्राप्‍त विश्‍वविद्यालय/संस्‍थान से सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से न्यूनतम 55% अंक अथवा समतुल्य ग्रेड आवश्यक है।

* पाठ्यक्रम के संदर्भ में 'प्रमुख घटक' का अर्थ यह है कि वैकल्पिक पाठ्यक्रमों सहित कुल पाठ्यक्रमों में आधे या उससे अधिक पाठ्यक्रम अर्थशास्त्र या वित्त से संबंधित होने चाहिए।

टिप्पणी I
अजा, अजजा और दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिएउक्त (क) और (ख) मदों में उल्लिखित एमए/एमएससी में आवश्यक न्यूनतम अंक सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से न्यूनतम 50% अंक अथवा समतुल्य ग्रेड हैं।

वांछनीय
अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट डिग्री अथवा अनुसंधान अथवा अर्थशास्त्र के अध्‍यापन का अनुभव अथवा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मानक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशन।

टिप्पणी II
(i) भारत/विदेश के किसी मान्‍यता प्राप्‍त विश्‍वविद्यालय/ संस्‍थान से अर्थशास्त्र में एमफिल और डॉक्टरेट डिग्री धारक उम्‍मीदवार ऊपरी आयु सीमा में क्रमश: 2 वर्ष और 4 वर्ष की छूट के लिए पात्र होंगे।

(ii) मान्‍यता प्राप्‍त भारतीय/विदेशी विश्‍वविद्यालय/संस्‍थान से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ अनुसंधान/ अध्‍यापन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार ऊपरी आयु सीमा में उक्‍त अनुभव के वर्षों की सीमा तक छूट के लिए पात्र होंगे। यह छूट अधिकतम तीन वर्षों की होगी। अनुभव के लिए परिवीक्षा अवधि को नहीं गिना जाएगा।

(iii) ऊपरी आयु सीमा में उक्त छूट उक्त पैरा 4 (ख) में उल्लिखित विभिन्न वर्गों के लिए उपलब्ध आयु सीमा में छूट के साथ संचयी रूप से उपलब्ध नहीं होगी।

ग्रेड ‘बी’ (सांसूप्रवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती

अनिवार्य:

क) सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड/ सीजीपीए के साथ सांख्यिकी/ गणित/ गणितीय सांख्यिकी/ अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/ मात्रात्मक अर्थशास्त्र/ अर्थमिति/ सूचना विज्ञान या इन क्षेत्रों की किसी अन्य संबंधित शाखा में सरकार/यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित/ मान्यता प्राप्त भारतीय/ विदेशी विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री;

अथवा

ख) सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड/ सीजीपीए के साथ डेटा साइंस / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / मशीन लर्निंग / बिग डेटा एनालिटिक्स या इन क्षेत्रों की किसी अन्य संबंधित शाखा में सरकार/यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित/ मान्यता प्राप्त भारतीय/ विदेशी विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री;

अथवा

ग) सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड/ सीजीपीए के साथ सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकी / अनुप्रयुक्त सांख्यिकी / मात्रात्मक अर्थशास्त्र / अर्थमिति / सूचना विज्ञान / डेटा विज्ञान / कृत्रिम बुद्धिमत्ता / मशीन लर्निंग / बिग डेटा एनालिटिक्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, यूजीसी/एआईसीटीई से अनुमोदित कार्यक्रम से चार वर्षीय स्नातक डिग्री.

टिप्‍पणी - I

अजा, अजजा और दिव्यांगजन उम्‍मीदवारों के लिए उक्त (क) (ख) और (ग) मदों में उल्लिखित में आवश्यक न्‍यूनतम अंक सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से 50% अथवा समतुल्य ग्रेड/ सीजीपीए हैं।

वांछनीय:

(i) उपर्युक्त से संबंधित विषयों में डॉक्टरेट की उपाधि धारक उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ii) अनुसंधान अथवा अध्यापन का अनुभव और मानक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशन एक अतिरिक्त योग्यता समझी जाएगी।

टिप्प्णी - II

(i) विनिर्दिष्‍ट विषयों में एमफिल और पीएचडी अर्हता धारक उम्‍मीदवार ऊपरी आयु सीमा में क्रमश: 2 वर्ष और 4 वर्ष की छूट के लिए पात्र होंगे।

(ii) भारत/ विदेश के किसी मान्‍यता प्राप्‍त विश्‍वविद्यालय/ संस्‍थान में अनुसंधान/ अध्‍यापन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार ऊपरी आयु सीमा में उक्‍त अनुभव के वर्षों की सीमा तक छूट के लिए पात्र होंगे। यह छूट अधिकतम तीन वर्षों की होगी। अनुभव के लिए परिवीक्षा अवधि को नहीं गिना जाएगा।

(iii) ऊपरी आयु सीमा में उक्त छूट उक्त पैरा 4 (ख) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के लिए उपलब्ध आयु सीमा में छूट के साथ संचयी रूप से उपलब्ध नहीं होगी।

 

टिप्पणी I

उम्मीदवार के पास भारत के केंद्रीय या राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित विश्वविद्यालय अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

टिप्पणी II

कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड, श्रेणी अथवा अंक प्रतिशत प्रदान नहीं करते अपितु समग्र ग्रेड प्वॉइंट्स (जैसे - सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) आबंटित करते हैं। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड द्वारा समग्र ग्रेड प्वॉइंट्स के अंक प्रतिशत में रूपांतरण का मानदंड निर्धारित किया गया है तो उसे स्वीकार किया जाएगा। तथापि, यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड द्वारा डिग्री/उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण-पत्र में समग्र ग्रेड प्वॉइंट्स को अंक प्रतिशत में बदलने का मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में अपारिभाषित मानदंड/मानदंडों की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

समतुल्य सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई या कोई अन्य शब्दावली जो 10 प्वॉइंट स्केल पर आबंटित की गई है समग्र अंक प्रतिशत

6.75

60%

6.25

55%

5.75

50%

 

टिप्पणी III

जहां समग्र ग्रेड प्वॉइंट अथवा अंक प्रतिशत दिए गए हों, का अभिप्राय पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के किए होगा।

टिप्पणी IV

यदि समग्र ग्रेड प्वॉइंट (सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) को 10 के अलावा किसी अन्य संख्या में प्रदान किया गया होगा तो उसको 10 में से सामान्यीकृत किया जाएगा और यह गणना उक्त टिप्पणी II के अनुसार की जाएगी।

टिप्पणी V

अजा/अजजा/दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं में उक्त छूट संबंधित पद और श्रेणी के अंतर्गत रिक्तियों के आरक्षण तथा पदों को उपर्युक्तानुसार दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त चिन्हित किए जाने के अधीन होगी।

6 प्रयासों की संख्‍या

सामान्‍य/ईडबल्यूएस श्रेणी के वे उम्‍मीदवार जो इस पद/पदों के लिए चरण-I परीक्षा में पहले ही छह बार प्रविष्ट हो चुके हैं वे आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं। अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांगजन श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि पद उनके लिए आरक्षित हैं तो।

ध्यान दें: ग्रेड ‘बी’ (सामान्य) में सीधी भर्ती के लिए बैंक बिना किसी पूर्व अनुभव वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

7 अजा / अजजा / अपिव / ईडब्ल्यूएस / दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए

क) अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए कोई रिक्ति आरक्षित न होने पर भी ऐसे उम्मीदवार पद विशेष के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि वे किसी भी छूट/रियायत आदि के लिए पात्र नहीं होंगे। ऐसे मामलों में अजा/अजजा/दिवयांगजन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है परंतु उन्हें विनिर्दिष्ट सूचना प्रभारों का भुगतान करना होगा।

ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को केवल भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए अभिप्रेत निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी की जाति, उस अधिनियम/आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो जिसमें अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है और वह गांव/नगर जिसका उम्मीदवार सामान्यतः निवासी है, का उल्लेख हो। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जाति/समुदाय का नाम और उनके जाति/समुदाय के प्रमाण पत्र में इसकी वर्तनी ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में उल्लिखित है। जाति के नाम में किसी भी भिन्नता वाला प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ग) उम्मीदवार का अपिव दावा उस राज्य (या राज्य के हिस्से) के संबंध में निर्धारित किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं। उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के हिस्से) से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गया है, इसलिए, एक अपिव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे उस राज्य से अपने पिता के अपिव प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाना चाहिए था, जिससे उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं।

8 दिव्यांगजन (पीडबल्यूबीडी) उम्मीदवारों के लिए

(1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 36035/02/2017 Estt. (Res) के अनुसार भर्ती में ‘दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण' के अंतर्गत दिव्यांगताओं/अक्षमताओं की चार श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

[क] (क) दृष्टिबाधित तथा अल्प दृष्टि

[ख] (ख) बधिर तथा ऊंचा सुनना

[ग] (ग) गतिविषयक् दिव्यांगता सहित प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित तथा पेशीय दुर्विकास;

[घ] (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता तथा मानसिक रुग्णता;

(ङ) खंड (क) से (घ) के अंतर्गत व्यक्तियों में से बहुविध दिव्यांगता/अक्षमता, जिसमें बहरापन-अंधापन भी शामिल है।

 

(2) बैंक ने कार्यात्मक अपेक्षाओं के साथ नीचे उल्लिखित पदों के लिए उपयुक्त निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है और दिव्यांगजन उम्मीदवारों की केवल निम्नलिखित श्रेणियां पदों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं:

क्र. सं.

पद का नाम

बेंचमार्क दिव्यांगताओं की उपयुक्त श्रेणी*

कार्यात्मक अपेक्षाएं**

1.

ग्रेड ‘बी’ (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) में अधिकारी

क) बी, एलवी

एस, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्लयू, एसई, सी

ख) एचएच

ग) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलए, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई, एसडी/ एसआई

घ) एएसडी (एम), एमआई

ङ) उपरोक्त (क) से (घ) सहित एमडी

 

* उपयोग किए गए श्रेणी संक्षिप्ताक्षर
बी = दृष्टिबाधित, एलवी = अल्प दृष्टि, एचएच = ऊंचा सुनना, ओए = एक बांह प्रभावित (दायीं अथवा बायीं बांह), बीए = दोनों बांह प्रभावित, ओएल = एक पैर प्रभावित (दायां अथवा बायां पैर), बीएल = दोनों पैर प्रभावित परंतु बांह प्रभावित नहीं, ओएएल = एक बांह और एक पैर प्रभावित, बीएलए = दोनों पैर और बांह प्रभावित, बीएलओए = दोनों पैर और एक बांह प्रभावित, सीपी = प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, एलसी = कुष्ठ रोग उपचारित, डीडब्ल्यू = बौनापन, एएवी = तेजाबी हमले से पीड़ित, एमडीवाई= मांसपेशीय दुर्विकास (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी), एसडी/एसआई = किसी भी संबंधित स्नायविक/अंग शिथिलता के साथ/बिना रीढ़ की हड्डी की विकृति/रीढ़ की हड्डी की चोट, एएसडी (एम) = स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार (हल्का), एमआई = मानसिक रुग्णता, एमडी = बहुविध दिव्यांगता/अक्षमता।

**कार्यात्मक अपेक्षाएं
एस = बैठना, डब्ल्यू = चलना, एमएफ = अंगुलियों द्वारा निष्पादन, आरडब्ल्यू = पढ़ना तथा लिखना, एसई = देखना, सी = वार्तालाप/संप्रेषण।

(3) दिव्यांगजन उम्मीदवार किसी भी श्रेणी (अर्थात् सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/ईडबल्यूएस) से संबंधित हो सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण है और पदों हेतु समग्र रिक्तियों के भीतर है बशर्ते पदों को ऐसी दिव्यांगता के लिए उपयुक्त पहचाना गया हो।

(4) दिव्यांगजन उम्मीदवारों के पास आवेदन की अंतिम तिथि का/उससे पहले की तिथि का निर्धारित प्रारूप (जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अर्थात् आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में निर्धारित है) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ नवीनतम दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए। बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार ऐसे प्रमाणपत्र का सत्यापन/पुन: सत्यापन किया जा सकता है।

(5) दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियां संबंधित श्रेणी के दिव्यांगजन द्वारा ही भरी जाएगी। यदि उस श्रेणी से कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी बैकलॉग रिक्तियों को अन्य पात्र दिव्यांगजन उम्मीदवारों के बीच अदला-बदली (इंटरचेंज) द्वारा भरा जाएगा बशर्ते कि उपरोक्त टिप्पणी 8 (2) में बताए गए अनुसार ऐसी दिव्यांगता के लिए उपयुक्त पदों की पहचान की गई हो।

टिप्पणी:

क) डीओपीटी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के परामर्श से दिनांक 19.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/8/2023-Estt. (Res-II) द्वारा सूचित किया गया है कि दिव्यांगता के अस्थायी प्रमाण पत्र के आधार पर स्थायी प्रकृति की नौकरियों में आरक्षण का लाभ देना उचित नहीं होगा क्योंकि इसका अपरिवर्तनीय स्थायी दिव्यांगता वाले बेंचमार्क दिव्यांगता वाले वास्तविक व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ख) आरक्षण का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को इस संबंध में समय-समय पर जारी भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और यह प्रमाण पत्र बैंक द्वारा तय किए गए सत्यापन/पुन: सत्यापन के अधीन होगा।

ग) उम्मीदवार के पास आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी किए गए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।

9

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश

 

स्क्राइब की अनुमति दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 अगस्त 2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन फाइल संख्या पी-13013/75/2023-पॉलिसी-डीडी-III के अनुसार जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाएगी।

2. ये दिशानिर्देश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) के अंतर्गत दिव्यांगजन के रूप में परिभाषित सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे। हालाँकि, लिखित परीक्षा के दौरान सहायता अर्थत् स्क्राइब की सुविधा उन सभी उम्मीदवारों को प्रदान की जा सकती है, जो अपनी दिव्यांगता के कारण, अपनी दिव्यांगता की प्रकृति या सीमा पर ध्यान दिए बिना, परीक्षा लिखने में कार्यात्मक अक्षमताओं का सामना करते हैं। इसमें लिखने में शारीरिक अक्षमता, पढ़ने या लिखने में अक्षम करने वाली दृष्टिबाधितता, समझ या अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाली बौद्धिक अक्षमताएँ, या कोई अन्य दिव्यांगता जो परीक्षा प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने की उनकी क्षमता में अक्षमता पैदा करती है, जैसा कि उक्त दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है, शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

3. ऐसे उम्मीदवार जो स्क्राइब की सेवा लेने के पात्र हैं, उन्हें परीक्षा के हर घंटे के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय की सुविधा दी जाएगी, चाहे वे लेखक की सुविधा का उपयोग करें या नहीं।

4. परीक्षा में लेखक (स्क्राइब) की सेवा या अतिरिक्त समय की सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक योग्य उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में इसे ज़रूर बताना होगा। बाद में की गई कोई भी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। जहां भी लेखक (स्क्राइब) या अतिरिक्त समय की सुविधा का उपयोग किया जाता है, वहां परिशिष्ट-IV में दिए गए नियम लागू होंगे।

स्क्राइब की सेवा या अतिरिक्त समय प्राप्त करने से संबंधित अन्य विस्तृत निर्देश, परीक्षा के एडमिट कार्ड अपलोड करने के समय बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

चयन योजना

10

चयन योजना

उपर्युक्त पदों के लिए चयन चरण-I और चरण-II में ऑनलाइन/लिखित परीक्षाओं तथा साक्षात्कार के माध्यम से होगा। विस्तृत चयन योजना परिशिष्ट-II (ग्रेड ‘बी’ सामान्य में सीधी भर्ती) / परिशिष्ट-III (ग्रेड ‘बी’ आनीअवि और सांसूप्रवि में सीधी भर्ती) में दी गई है जो बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

महत्त्वपूर्ण अनुदेश

11 उम्मीदवार पदों के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें आवेदन करने से पहले उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पदों के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड द्वारा पद के लिए अपेक्षित शुल्क/सूचना प्रभारों (जहां कहीं भी लागू हो) के साथ आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा तथा उनकी पात्रता का निर्धारण केवल अंतिम स्तर अर्थात् साक्षात्कार के समय ही किया जाएगा। उस स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी मिथ्या/गलत है या बोर्ड के अनुसार उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही यात्रा भत्ते के दावे की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसा/ऐसे उम्मीदवार यदि पहले से ही बैंक में शामिल हो चुका/चुके हैं तो उन्हें बिना पूर्व सूचना के बैंक की सेवा से हटाया जा सकता है।
12 अजा / अजजा / अपिव / दिव्यांगजन उम्‍मीदवारों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण
(केवल ग्रेड ‘बी’ सामान्य में अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए)
बैंक, चरण-I और चरण- II परीक्षा (केवल उनके लिए जिन्होंने चरण-I परीक्षा उत्तीर्ण की है) के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण की नि:शुल्‍क ऑनलाइन मोड में व्‍यवस्‍था करेगा। इस सुविधा का लाभ लेने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट-V में दिए गए हैं जो बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है। कृपया यह नोट करें कि प्रशिक्षण प्राप्त करने से किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा के लिए बुलाए जाने अथवा बैंक की सेवा में भर्ती किए जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
13 आवेदन शुल्क और सूचना प्रभार

क्र.सं .

श्रेणी

प्रभार

राशि *

1. अजा/अजजा/दिव्यांगजन केवल सूचना प्रभार ₹100/-
+ 18% जीएसटी
2. सामान्य/अपिव/ईडबल्यूएस सूचना प्रभार सहित आवेदन शुल्क ₹850/-
+ 18% जीएसटी
3. स्टाफ@ शून्य शून्य
* बैंक/संव्यवहार प्रभार का वहन उम्मीदवार द्वारा किया जाएगा।
@ शुल्क/सूचना प्रभार में छूट भारतीय रिज़र्व बैंक के केवल उन्हीं कर्मचारियों (स्टाफ उम्मीदवारों) को दी जाएगी जो दिनांक 20 दिसंबर 2013 के परिपत्र केंका मासंप्रवि सं. जी-75/5599/05.01.01/2013-14 और दिनांक 09 जून, 2014 के परिपत्र केंका मासंप्रवि सं. जी132/17000/05.01.01/2013-14 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 01 अप्रैल 2025 को ‘भर्ती’ पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16 के अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। स्टाफ उम्मीदवार के रूप में उनकी स्थिति की जांच साक्षात्कार के समय की जाएगी। यदि वे स्टाफ उम्मीदवार (उक्त संदर्भित मासंप्रवि परिपत्र के अनुसार) माने जाने के पात्र नहीं हैं तो उन्हें सूचित किया जाता है कि वे स्वयं को गैर-स्टाफ उम्मीदवार के रूप में दर्शाएं तथा गैर-स्टाफ उम्मीदवारों के लिए लागू शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान करें।
 

टिप्पणी I

निर्धारित शुल्क/सूचना प्रभार के बिना प्राप्त आवदेनों को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

टिप्पणी II

एक बार आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान किए जाने के बाद उसे किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

टिप्पणी III

शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान केवल इस विज्ञापन में निर्धारित किए गए तरीके से ही किया जाना अपेक्षित है।

14 आवेदन करने का तरीका उम्मीदवारों से अपेक्षित है कि वे केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ही करें। आवेदन जमा करने का कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।

‘ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र’ भरने के लिए संक्षिप्त अनुदेश परिशिष्ट-I में दिए गए हैं।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:

ऑनलाइन आवेदन 30 सितंबर, 2025 को शाम 6:00 बजे तक भरे जा सकते हैं।
15 उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में बदलाव/सुधार करने के लिए 'एडिट विंडो' सुविधा उपलब्ध है

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद, उम्मीदवारों को दो दिनो की एडिट विंडो दी जाएगी, ताकि वे अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ठीक/संशोधित कर सकें। इस दौरान, उम्मीदवार अपनी आवश्यकतानुसार ऑनलाइन आवेदन डेटा में ज़रूरी सुधार/बदलाव करके और शुल्क का भुगतान करके आवेदन फिर से जमा कर सकेंगे। एडिट विंडो की तारीखें बैंक की वेबसाइट पर समय आने पर बता दी जाएंगी। आवेदन के बाद 'एडिट विंडो' में उम्मीदवार केवल इन फ़ील्ड में अपनी पसंद/डाटा बदल सकेंगे:

(1) परीक्षा केंद्र

(2) परीक्षा का माध्यम

(3) पिता का नाम

(4) माता का नाम

(5) 10वीं/12वीं का प्रतिशत

विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया परिशिष्ट-I देखें।

'उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म में बदलाव/सुधार करने की एडिट विंडो' की अवधि समाप्त होने के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई बदलाव/संशोधन/सुधार नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

16 सहायता केंद्र प्रपत्र भरने, शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान करने अथवा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी तरह की समस्या के समाधान हेतु http://cgrs.ibps.in लिंक के माध्यम से पूछताछ की जा सकती है।

ई-मेल के विषय में “भारिबैं में ग्रेड ‘बी’ (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) पैनल वर्ष 2025 (जैसा लागू हो) में अधिकारियों की (सीधी भर्ती)” का उल्लेख करना ना भूलें।
17 मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध (क) परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने में सक्षम किसी भी मोबाइल फोन (स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्रामेबल उपकरण या स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच आदि या कैमरा या ब्लूटूथ उपकरण या किसी अन्य उपकरण या संबंधित सामान का उपयोग सख्त वर्जित है। उम्मीदवार द्वारा इन अनुदेशों का किसी भी तरीके से उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ उन्हें भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

(ख) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर सहित किसी भी प्रतिबंधित वस्तुओं को न लाएं, यह उनके लिए हितकर होगा क्योंकि सामान को सुरक्षित रखने की व्यवस्था का आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

(ग) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर कोई भी मूल्यवान/महंगी वस्तु न लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।

(घ) इन परीक्षाओं के किसी भी चरण में भौतिक कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है। हालांकि, नॉन-प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर केवल सांसूप्रवि उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र-ll परीक्षा के लिए स्क्रीन पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा परिसर में किसी भी भौतिक कैलकुलेटर का उपयोग करने या अपने पास रखने की अनुमति नहीं है।
18 शुद्धिपत्र कृपया नोट करें कि यदि उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर प्रकाशित किया जाएगा।
सेवा शर्तें/करियर संभावनाएं
19 वेतनमान

चयनित उम्मीदवार ग्रेड 'बी' में अधिकारियों के लिए लागू 78450 - 4050 (9) -114900 - ईबी - 4050 (2) -123000 - 4650 (4) -141600 (16 वर्ष) के वेतनमान में प्रति माह 78,450/- के प्रारंभिक मूल वेतन के अलावा समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार विशेष भत्ता, ग्रेड भत्ता, महंगाई भत्ता, स्थानीय प्रतिपूरक भत्ता, विशेष ग्रेड भत्ता, लर्निंग भत्ता, मकान किराया भत्ता के लिए भी पात्र होंगे। वर्तमान में, प्रारंभिक मासिक सकल परिलब्धियां (एचआरए के बिना) 1,50,374/- (लगभग) हैं। यदि बैंक द्वारा आवास प्रदान नहीं किया जाता है तो वेतन का 15% मकान किराए भत्ते के रूप में भुगतान किया जाएगा।

टिप्पणी

जो उम्‍मीदवार बैंक के लिए प्रासंगिक महत्त्व की उच्‍च शैक्षिक योग्‍यता या व्‍यावसायिक योग्‍यता/ विशेष अनुभव रखते हों उन उम्‍मीदवारों को बैंक अपने विवेकाधिकार पर अधिकतम चार अग्रिम वेतन वृद्धि देने पर विचार कर सकता है। बोर्ड, प्रासंगिक महत्त्व की उच्‍चतर योग्‍यता/विशेष अनुभव के कारण उच्चतर परिलब्धियों के अनुरोध पर विचार केवल साक्षात्‍कार के समय ही करेगा। तत्संबंधी जानकारी जीवन-वृत्त प्रपत्र (Bio-Data Form) के उचित कॉलम में दी जाए। विचारार्थ वेतनवृद्धियों की अधिकतम संख्या चार होगी। बोर्ड/बैंक साक्षात्‍कार के बाद प्राप्‍त हुए अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

20 वरिष्ठता ग्रेड ‘बी’ (सामान्य) में अधिकारियों की सीधी भर्ती पद के लिए चयनित उम्मीदवार सामान्य संवर्ग में तथा ग्रेड ‘बी’ (आनीअवि/सांसूप्रवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती पद के लिए चयनित उम्मीदवार आनीअवि/सांसूप्रवि संवर्ग में शामिल होंगे।
21 अनुलब्धियां बैंक की आवास सुविधा उपलब्धता के अधीन होगी। पात्रतानुसार आधिकारिक /कार्यालयीन उद्देश्य से वाहन के अनुरक्षण के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति, समाचार पत्र, टेलीफोन प्रभार, पुस्तक अनुदान, आवास की साज-सज्जा (फर्निशिंग) के लिए भत्ता आदि। पात्रतानुसार ओपीडी उपचार/अस्पताल में भर्ती होने के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सहित नि:शुल्क औषधालय सुविधा। ब्याज मुक्त त्योहार अग्रिम, अवकाश किराया रियायत (स्वयं, पति/पत्नी और पात्र आश्रितों के लिए दो वर्ष में एक बार)। आवास, वाहन, शिक्षा, उपभोक्ता वस्तुओं, पर्सनल कंप्यूटर आदि के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण तथा अग्रिम समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार ।
22 नई पेंशन योजना (एनपीएस) चयनित उम्मीदवारों को उपदान (Gratuity) लाभ के अलावा, परिभाषित अंशदान ‘नई पेंशन योजना’ (एनपीएस) द्वारा शासित किया जाएगा, जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बाध्यकारी है।
23 अन्य क) आवास गृह की सुविधा कुछ केंद्रों पर सीमित संख्‍या में उपलब्‍ध है। हालांकि, पट्टे पर आवासीय सुविधा सभी केंद्रों पर उपलब्‍ध है।

ख) प्रारंभिक नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षावधि पर होगी। बैंक के विवेकाधिकार पर परिवीक्षावधि को अधिकतम चार वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

ग) उच्‍चतर ग्रेडों में पदोन्‍नति की यथोचित संभावनाएं हैं।

घ) चयनित उम्‍मीदवारों को भारत में कहीं भी पदस्थापित तथा स्‍थानांतरित किया जा सकता है।
ऑनलाइन परीक्षा केंद्र
24 ग्रेड ‘बी’ (सामान्य) में अधिकारियों की सीधी भर्ती चरण-I परीक्षा
राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश /एनसीआर केंद्र राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/ एनसीआर केंद्र
अंडमान और निकोबार पोर्ट ब्लेयर पंजाब अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, मोगा, फागवाड़ा, पठानकोट
आंध्र प्रदेश गुंटूर, विजयवाड़ा, काकीनाड़ा, तिरुपति, कुरनूल, नेल्लोर, राजामुंदरी, विजयानगरम, विशाखापट्टनम, एलूरु, ओंगोले मध्य प्रदेश भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन
अरुणाचल प्रदेश नाहरलागन महाराष्ट्र अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़, नागपुर, नासिक, पुणे, सतारा, सांगली, अकोला, जालना, चंद्रपुर, सोलापुर, धुले
असम डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर मणिपुर इम्फाल, ककचिंग, चुराचंदपुर
बिहार आरा, भागलपुर, दरभंगा, मुज़फ्फरपुर, पटना, गया, पूर्णिया मेघालय शिलांग, तुरा
चंडीगढ़ मोहाली मिजोरम आइजोल
छत्तीसगढ़ रायपुर, भिलाई, बिलासपुर (छग) नागालैंड कोहिमा, दीमापुर
गोवा पणजी नई दिल्ली दिल्ली
गुजरात अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, मेहसाणा, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर ओडिशा बालासोर, बरहमपुर (गंजम), भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, धेनकनैल, बारिपदा, पुरी
हरियाणा अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुरुग्राम राजस्थान अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, सीकर
हिमाचल प्रदेश हमीरपुर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, कांगरा सिक्किम गंगटोक
जम्मू और कश्मीर जम्मू, श्रीनगर, संभा, बारामूला तमिलनाडु चेन्नै, कोयम्बटूर, इरोड, मदुरै, विरुधुनगर, सेलम, नमक्कल, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तंजावुर, वेल्लोर, नागेरकोइल, कन्याकुमारी, विलुप्पुरम, कड्डलोर, रामनाथपुरम
लद्दाख लेह,करगिल तेलंगाना हैदराबाद,करीमनगर, वारंगल, महबूबनगर, निज़ामाबाद, खम्मम
झारखंड बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची त्रिपुरा अगरतला
कर्नाटक बेंगलुरु, कलबुर्गी (गुलबर्गा), हब्बालि (हुबली), धारवाड़, मंगलुरु (मैंगलोर), मैसूरु (मैसूर), शिवमोग्गा (शिमोगा), उडुपी उत्तरप्रदेश आगरा, प्रयागराज (इलाहाबाद), अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुज्जफरनगर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा
केरल कन्नूर, एर्नाकुलम, अलप्पुझा, कोट्टायम, कोझिकोड, मलाप्पुरम, त्रिशूर, पलक्कड़, तिरुवंनतपुरम, कोल्लम उत्तराखंड देहरादून, हल्द्वानी, रूड़की
पुडुचेरी पुडुचेरी पश्चिम बंगाल आसनसोल, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, कल्याणी, सिलीगुड़ी, बर्धमान, दुर्गापुर, हुगली, हावड़ा।
25 ग्रेड ‘बी’ (सामान्य) में अधिकारियों की सीधी भर्ती चरण-II परीक्षा
केंद्रों के नाम
अहमदाबाद, गांधीनगर जम्‍मू
बेंगलुरु, मैसूरु (मैसूर) कानपुर
भोपाल एर्नाकुलम
भुवनेश्‍वर लखनऊ
कोलकाता मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़
मोहाली नागपुर
चेन्‍नै नई दिल्‍ली
गुवाहाटी पटना
हैदराबाद पुणे
जयपुर तिरुवनंतपुरम
रायपुर  
26 ग्रेड ‘बी’ (आनीअवि/सांसूप्रवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती चरण-I तथा चरण-II परीक्षा
केंद्रों का नाम
अहमदाबाद, गांधीनगर जम्‍मू
बेंगलुरु, मैसूरु (मैसूर) कानपुर
भोपाल एर्नाकुलम
भुवनेश्‍वर लखनऊ
कोलकाता मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़
मोहाली नागपुर
चेन्‍नै नई दिल्‍ली
गुवाहाटी पटना
हैदराबाद पुणे
जयपुर तिरुवनंतपुरम
रायपुर  
27 महत्त्वपूर्ण टिप्पणियां क) बोर्ड अपने विवेकाधिकार पर ऊपर उल्लिखित परीक्षा केंद्र/केंद्रों और परीक्षा तिथि को परिवर्तित करने का अधिकार रखता है।

ध्यान दें: परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा का टाइमटेबल और परीक्षा स्थल के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा केंद्र बदलने की कोई भी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी।

ख) उम्मीदवार अपनी पसंद के क्रम में चरण-l और चरण-ll के अलग-अलग चार पसंदीदा परीक्षा केंद्रों का चयन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन में इसका उल्लेख करना होगा। उम्मीदवार किसी भी राज्य में (दी गई सूची में से) कोई भी केंद्र चार वरीयताओं में चुन सकता है। चरण-I और चरण-II परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपना केंद्र स्वयं चुन सकते हैं और उन्हें यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देनी होगी। हालांकि, बोर्ड को यह विशेष अधिकार भी है कि वह उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन में चुने गए केंद्र के अलावा उसे किसी अन्य केंद्र पर भी भेज सकता है।

ग) परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार अपने जोखिम और ख़र्च पर उपस्थित होंगे। बोर्ड उम्मीदवारों के लिए भोजन/आवास की कोई व्यवस्था नहीं करता है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की किसी चोट या हानि आदि के लिए बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होगी।

घ) साक्षात्कार: साक्षात्कार किसी भी केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई जानकारी की सूचना विवरण सहित साक्षात्कार बुलावा-पत्र में दी जाएगी।
आवेदन कैसे करें
28 आवेदन कैसे करें

क) उम्मीदवारों से अपेक्षित है कि वे वेबसाइट www.rbi.org.in का उपयोग कर केवल ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन का कोई अन्य माध्यम/तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट-I में दिए गए हैं जो बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। आवेदकों को केवल एक आवेदन करने की सलाह दी जाती है। तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि वह एक से अधिक आवेदन करता है तो उसे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उच्च पंजीकरण आईडी (आरआईडी) वाला आवेदन हर तरह अर्थात आवेदक का विवरण, परीक्षा केंद्र, फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, हस्तलिखित घोषणा तथा शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन जमा करने वाले उम्मीदवार यह नोट कर लें कि केवल पूर्ण रूप से भरे हुए अंतिम उच्च आरआईडी वाले आवेदन ही बोर्ड द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क/सूचना प्रभार का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।

ख) सरकारी क्षेत्र, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वित्तीय संस्थानों/बैंकों, सार्वजनिक उद्यमों या अन्य समान संगठनों में कार्य करने वाले सभी उम्मीदवार, चाहे वे स्थायी या अस्थायी क्षमता में कार्यरत हों अथवा आकस्मिक या दैनिक रेटेड कर्मचारियों के अलावा वर्क-चार्ज कर्मचारी के रूप में कार्यरत हों, को इस भर्ती के लिए बैंक को अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करने से पहले आवेदन करने के बारे में अपने नियोक्ता (कार्यालय/विभागाध्यक्ष) को लिखित रूप में सूचित करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करते समय, ऐसे संगठनों में काम करने वाले उम्मीदवारों को एक वचनपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है कि उन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन करने के बारे में अपने कार्यालय/विभागाध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित किया है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि उनके नियोक्ता से बैंक में कोई संचार प्राप्त होता है, तो इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को अनुमति रोककर/परीक्षा में उपस्थित होने पर, उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकार/रद्द कर दी जाएगी। शामिल होने के समय, अनुशंसित उम्मीदवारों को अपने पीएसयू/सरकारी/अर्द्ध-सरकारी नियोक्ता से उचित निर्वहन प्रमाण पत्र बिना किसी ग्रहणाधिकार लाना होगा।

टिप्पणी
उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS प्रमाणपत्र आदि से संबंधित अपने दावों के समर्थन में कोई प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी जांच केवल साक्षात्कार के समय की जाएगी। हालांकि, दिव्यांग्जन उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करते समय लागू होने पर विकलांगता प्रमाणपत्र/यूनिक विकलांगता पहचान कार्ड (UDID कार्ड)/परिशिष्ठ-IX अपलोड करना होगा।

यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग, EWS आदि श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवश्यक प्रमाणपत्र नहीं रखते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को “सामान्य (जनरल)” श्रेणी में आवेदन करना चाहिए।

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा आरक्षण का लाभ लेने के अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों का निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-VIII) में दिया गया है।

पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व या अंतिम तिथि तक परीक्षा में प्रवेश दिए जाने के लिए सभी पात्रता शर्तें पूर्ण करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों अर्थात् चरण-I, चरण-II और साक्षात्कार में जिस किसी के लिए बोर्ड ने उन्हें प्रवेश दिया है; प्रवेश पूर्णत: अनंतिम और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन होगा। यदि परीक्षा और साक्षात्कार के पहले या बाद में किसी भी समय सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो बोर्ड द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि उनके द्वारा किए गए दावे असत्य पाए जाते हैं, तो वे बोर्ड द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए खुद को उत्तरदायी बना सकते हैं। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार को निम्न के लिए दोषी घोषित किया जाएगा:

(i) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करता है: -

क) अवैध रूप से परितोषण की पेशकश करना, अथवा

ख) दबाव डालना, अथवा

ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना या उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन करवाया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई हो, अथवा

(v) गलत या असत्य कथन दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात्

क) अनुचित तरीके से प्रश्नपत्र प्राप्त करना,

ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना,

ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, अथवा

(vii) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करना, अथवा

(viii) उत्तर पुस्तकाओं में गंदी बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा

(ix) परीक्षा हाल में दुर्व्यवहार करना, जिसमें उत्तर पुस्तकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना या अव्यवस्था और ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा

(x) पात्र न होने के बावजूद परीक्षा में स्क्राइब/प्रतिपूरक समय की सुविधा लेना, अथवा

(xi) परीक्षा संचालित करने के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या

(xii) परीक्षा के दोरान मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/यंत्र या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करना या अपने पास रखना, या

(xiii) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा

(xiv) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी/किसी भी कार्य के द्वारा बोर्ड को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उन पर आपराधिक अभियोजन चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे -

क) बोर्ड द्वारा उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह प्रविष्ट हो रहा है, और/अथवा

ख) उसे स्थायी रूप से या एक विशेष अवधि के लिए (i) बोर्ड द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए (ii) बैंक द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। (iii) यदि वह पहले से ही बैंक में नियोजित है तो बर्खास्तगी; तथा (iv) यदि पहले से ही किसी अन्य सेवा में है तो बोर्ड द्वारा उनके नियोक्ता को अनुशासनिक कार्रवाई के लिए लिखना।

बशर्ते इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक: (i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

सामान्य अनुदेश
29 बोर्ड के साथ पत्राचार क) निम्नलिखित को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में बोर्ड उम्मीदवार के साथ पत्राचार नहीं करेगा:

पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के दो सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। प्रवेश पत्र बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध होगा, जिसे उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने के दो सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश पत्र अथवा उनकी उम्मीदवारी के संबंध में कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे तुरंत उपर्युक्त सहायता केंद्र से संपर्क करना चाहिए।

ख) सामान्यत: किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी भी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर बोर्ड को तुरंत इसकी जानकारी दें।
30 परीक्षाओं के समय प्रस्तुत किए जाने के लिए पहचान प्रमाण चरण-I तथा चरण-II परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित है कि वे प्रवेश पत्र के साथ वर्तमान में वैध मूल फोटो पहचान पत्र और इसकी एक फोटोप्रति प्रस्तुत करें। स्वीकार्य फोटो पहचान प्रमाण हैं - पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान-पत्र/फोटो छपी हुई बैंक पासबुक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा कार्यालयी पत्र-शीर्ष पर जारी फोटो पहचान प्रमाण/लोक प्रतिनिधि द्वारा कार्यालयी पत्र-शीर्ष पर जारी फोटो पहचान प्रमाण/मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जारी वैध फोटो पहचान पत्र/ई-आधार कार्ड/फोटो छपा हुआ आधार कार्ड/कर्मचारी पहचान-पत्र/फोटो छपा हुआ बार काउंसिल पहचान पत्र। उम्मीदवार की पहचान का सत्यापन प्रवेश पत्र में दिए गए ब्योरों, उपस्थिति सूची तथा प्रस्तुत किए गए अपेक्षित दस्तावेजों के संबंध में किया जाएगा। यदि उम्मीदवार की पहचान संदेहास्पद हो तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस को वैध पहचान प्रमाण नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी

(i)
परीक्षा की प्रत्येक पाली में उपस्थित होने के समय उम्मीदवारों को मूल फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तथा प्रवेश पत्र के साथ इसकी फोटोप्रति जमा करनी होगी। इसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) चरण-II परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को फोटो पहचान प्रमाण की दो/तीन फोटोप्रतियां लानी होंगी क्योंकि इसमें दो/तीन पालियां होंगी। तथापि चरण-I में फोटो पहचान पत्र की केवल एक प्रति पर्याप्त होगी।

(iii) उम्मीदवार नोट करें कि कॉल-लेटर पर दिया गया नाम (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान दिया गया) फोटो पहचान प्रमाण, प्रमाणपत्र, अंक पत्रकों पर दिए गए नाम से पूरी तरह मिलना चाहिए। महिला उम्मीदवार जिन्होंने विवाह के उपरांत अपना पहला/अंतिम/मध्य नाम बदला हो इस पर विशेष ध्यान दें।

(iv) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपने नाम बदला/बदले है/हैं को तभी अनुमति दी जाएगी यदि वे फोटोप्रति के साथ गजट अधिसूचना/विवाह प्रमाणपत्र/शपथपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करेंगे।

(v) यदि प्रवेश पत्र तथा फोटो पहचान प्रमाण में दिए गए नाम/फोटो बेमेल हैं तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्र (चरण-l और चरण-ll दोनों के लिए) पर निर्दिष्ट गेट बंद होने के समय के बाद देरी से रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
31 अन्य (क) बैंक उम्मीदवारों के उत्तरों का विश्लेषण अन्य उपस्थित उम्मीदवारों के उत्तरों के साथ करेगा ताकि समानता के पैटर्न का पता लगाया जा सके। ऐसे विश्लेषण के आधार पर यदि यह पाया जाता है कि उत्तरों की नकल की गई है तथा प्राप्त किए गए अंक सही/वैध नहीं है तो बैंक को यह अधिकार है कि वह उनकी उम्मीदवारी रद्द कर सके।

(ख) अंतिम दिन बैंक के नियंत्रण से परे किसी कारण से उम्मीदवार के आवेदन जमा करने में असमर्थ होने के लिए बोर्ड कोई दायित्व नहीं लेता।

(ग) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम रहेगा। यह बोर्ड/बैंक द्वारा पात्रता शर्तों के सत्यापन के अधीन होगा। केवल इस तथ्य का, कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि बोर्ड द्वारा उनकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है या किसी उम्मीदवार द्वारा चरण-I के लिए उनके आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें कि बोर्ड उम्मीदवार के साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उनकी पात्रता की शर्तों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन का मामला उठाता है। बोर्ड द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिए जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम बनी रहेगी। उम्मीदवार उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(ङ) परीक्षा की व्यवस्था में कोई व्यवधान आने की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता जिससे परीक्षा की डिलिवरी तथा/अथवा परिणाम पर असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा जिसमें उम्मीदवारों का स्थानांतरण, परीक्षा में विलंब आदि शामिल हैं। परीक्षा के पुन: आयोजन का निर्णय पूर्णत: बोर्ड/परीक्षा संचालित करने वाले निकाय का होगा। पुनर्परीक्षा के लिए उम्मीदवारों द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को स्थानांतरण अथवा परीक्षा प्रक्रिया में विलंब स्वीकार्य नहीं होगा उनकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे सूचनाएं जैसे प्रवेश पत्र/साक्षात्कार पत्र आदि प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर सक्रिय रखें। उम्मीदवार नियमित रूप से ई-मेल तथा एसएमएस देखते रहें। बोर्ड किसी अन्य तरीके से कोई सूचना नहीं भेजता है।

(च) ये पद भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टाफ उम्मीदवारों) के कर्मचारियों के लिए भी खुले हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 01 अप्रैल 2025 को ‘भर्ती’ पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16 और 09 जून 2014 को जारी परिपत्र कें.का.मासंप्रवि सं.जी132/17000/05.01.01/2013-14 के अनुसार पात्र स्टाफ उम्मीदवारों बैंक द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2013 के परिपत्र केंका मासंप्रवि सं. जी-75/5599/05.01.01/2013-2014 अनुसार अलग से निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और जो अंतिम तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। स्टाफ उम्मीदवार के रूप में उनकी स्थिति की जांच साक्षात्कार के समय की जाएगी।

(छ) बोर्ड द्वारा उम्‍मीदवारों को अंक-सूची नहीं दी जाती है। ग्रेड ‘बी’ सीधी भर्ती सामान्य संवर्ग के लिये चरण-I (ऑनलाइन परीक्षा) में प्राप्त किए गए अंक चरण-II के लिए उम्मीदवार चुने जाने के बाद बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर इंटरएक्टिव मोड में उपलब्‍ध होंगे। तथापि चरण-II परीक्षा और साक्षात्‍कार के अंक केवल अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद बैंक की वेबसाइट पर इंटरएक्टिव मोड में उपलब्ध होंगे।

(ज) चयन/भर्ती के लिए उम्मीदवार द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी भी प्रकार की अनुयाचना तथा राजनैतिक अथवा बाहरी दबाव का प्रयोग उम्‍मीदवार की अयोग्‍यता मानी जाएगी।

(झ) पात्रता, परीक्षा के संचालन, साक्षात्कार, मूल्यांकन, रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दोनों परीक्षाओं तथा साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हता मानक निर्धारित करने और परिणाम की सूचना देने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम तथा उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(ञ) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्रता वही होगी जो ‘दिव्यांग अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016’ में है बशर्ते कि दिव्यांग उम्मीदवारों को कार्यात्मक अपेक्षाओं (सक्षमताओं/अक्षमताओं) के संबंध में उन विशेष पात्रता मानदंडों को पूरा करना भी अपेक्षित होगा जो निर्धारित अपेक्षानुसार हो।

(ट) किसी भी उम्मीदवार को जाति/समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ, उसकी जाति को केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा। यदि कोई उम्मीदवार आवेदन पत्र में यह उल्लेख करता है कि वह ‘सामान्य’ श्रेणी से संबंधित है लेकिन बाद में अपनी श्रेणी को ‘आरक्षित’ सूची की श्रेणी में तब्दील करने के लिए बोर्ड को लिखता है तो बोर्ड द्वारा ऐसे अनुरोध को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी सिद्धांत का अनुसरण ईडबल्यूएस/ दिव्यांगजनों के लिए भी किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार के दिव्यांग होने के खेदपूर्ण मामले में उम्मीदवार को ऐसा मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिसमें इस तथ्य का उल्लेख हो कि वह ‘दिव्यांग अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016’ के अंतर्गत यथापारिभाषित 40% अथवा इससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त है ताकि उसे बैंचमार्क दिव्यांगता के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके।

(ठ) अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांगजन/ईडबल्यूएस/भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित पात्रता के अनुसार आरक्षण/रियायत के हकदार हैं। उम्मीदवारों के पास उनके दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र होने चाहिए तथा ये प्रमाण-पत्र आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले के जारी होने चाहिए।

(ड) कृपया नोट करें कि यदि उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशित किया जाएगा।

(ढ) इस विज्ञापन से उत्पन्न कोई भी विवाद केवल मुंबई स्थित न्यायालयों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

अस्वीकरण:
यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंड/मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/मिथ्या जानकारी दी है या किसी भी भौतिक तथ्य/तथ्यों को छिपाया है, परीक्षा के दौरान अनुचित अभ्यास में संलिप्त है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से किसी भी कमी का पता लगता है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। पात्रता, ऑनलाइन/लिखित परीक्षा के आयोजन, अन्य परीक्षणों और चयन के संबंध में सभी मामलों में बैंक/बोर्ड का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक/बोर्ड द्वारा किसी अभ्यावेदन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

Advt. No. RBISB/DA/03/2025-26

टिप्पणी: यदि उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर प्रकाशित किया जाएगा

(इस विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण बैंक की अंग्रेजी वेबसाइट पर उपलब्ध है।)

134674423

भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून में नियत घंटों के अनुसार पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की व्यवस्था

भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद बैंक से संबोधित), प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून, उत्तराखंड में स्थित औषधालय के लिए नियत घंटों के साथ संविदा आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के एक पद (अनारक्षित) को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार केवल अनुबंध प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं जो अनुपंड - III में दिया गया है। एक सील कवर में आवेदन, पेशेवर/शैक्षणिक/अन्य योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि के प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी के साथ, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, प्लॉट नंबर 16 - 17, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड - 248013 पर 03 नवम्बर 2025 को 1730 घंटे बजे तक या उस से पहले पहुंचना चाहिए। सील कवर पर 'निश्चित प्रति घंटे के पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर' बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट (BMC) के पद के लिए आवेदन’ लिखा होना चाहिए।

3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन को पूरी तरह से पढ़ें और आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपनी पात्रता के बारे में संतुष्ट हों। आरक्षण की खोज कर रहे उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऐसे आरक्षण के पात्र हैं और उन्हें आवेदन भेजते समय अपने दावे के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने चाहिए।

4. सुधारः कृपया ध्यान दें कि ऊपर दिए गए विज्ञापन पर कोई भी सुधार, यदि किसी प्रकार का हो, केवल बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा - https://rbi.org.in/web/rbi/careers/vacancies

5. निर्धारित प्रारूप में नहीं होने वाले या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं आने वाले आवेदन तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

6. स्थान और कार्य घंटे (अनुमानित) इस प्रकार हैं:

क्रम संख्या औषधालय स्थान$ कार्यदिवस अनुमानित कार्य घंटे$
1. कार्यालय परिसर औषधालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 - 17, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून - 248013 सोमवार से शुक्रवार 02:30 बजे से 04:30 बजे
$ - बैंक की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन के अधीन

7. योग्यता मानदंड:

  1. आवेदक के पास एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए।
  2. सामान्य औषधि में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  3. आवेदक के पास कम से कम 2 वर्ष का किसी अस्पताल या क्लिनिक में अभ्यास करने का अनुभव होना चाहिए।
  4. आवेदक की अपनी डिस्पेंसरी या आवास स्थल वर्तमान स्थान पर बैंक की डिस्पेन्सरी से अधिकतम 30 किमी. की दूरी पर होना चाहिए।

8. वेतन, कार्य घंटे और अन्य नियम एवं शर्तें:

  1. अनुबंध की अवधि के दौरान, 1,000/- प्रति घंटे का वेतन दिया जाएगा। मासिक वेतन में से 1,000/- प्रति माह को परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, मोबाइल चार्जों का पुनर्भुगतान 1,000/- प्रति माह की दर से दिया जाएगा। अनुबंध आधारित बीएमसी को कोई अन्य सुविधाएँ/पर्क नहीं दिए जाएंगे।
  2. यह नियुक्ति पूरी तरह से अनुबंध आधारित है। इस नियुक्ति के लिए कोई सुपरऐनुएशन लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी। कोई अवकाश, प्रीक्स/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश पर डिस्पेंसरी में जाने की आवश्यकता है, तो 1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा।
  3. बैंक के चिकित्सा सलाहकार के रूप में नियुक्ति का अनुबंध तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा। अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर फिर से नवीनीकरण नहीं होगा। हालांकि, पात्र उम्मीदवार उक्त पद के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं।
  4. बैंक के चिकित्सा सलाहकार का वेतन संविदा के आधार पर अनुबंध की अवधि के दौरान वास्तविक कार्य घंटों के संदर्भ में निश्चित किया जाएगा और यह सभी समावेशी होगा।
  5. बैंक समय-समय पर वेतन की दर की समीक्षा करने, कार्य घंटों को बदलने और चिकित्सा सलाहकार से जुड़े डिस्पेंसरियों को अपने विवेक पर बदलने का अधिकार रखता है, यदि यह प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त हो जाता है। तदनुसार, चिकित्सा सलाहकार को समय-समय पर बैंक के डिस्पेंसरियों में जाने की आवश्यकता हो सकती है। कुल घंटों की संख्या आवश्यकता के अनुसार एक सप्ताह में 30 घंटे (अधिकतम) तक बढ़ाई जा सकती है।
  6. बीएमसी के लिए चयनित डॉक्टर को एक "स्व-घोषणा" प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी जिसमें यह बताया जाए कि उनके कोई भी वर्तमान नियोक्ता (यों) को बैंक के साथ उनकी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है।
  7. चिकित्सक जिसे बीएमसी के रूप में चुना जाएगा, उसे ऐसे अस्पताल / संगठन से 'कोई आपत्ति प्रमाण पत्र (NOC)' पेश करने की आवश्यकता होगी (यदि कोई है), यदि वह सप्ताह में 30 घंटे से अधिक समय तक ऐसे अस्पताल / संगठन द्वारा नियोजित होते हैं।

9. चुनाव की विधियाँ:

  1. बैंक चयनित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार और दस्तावेज़ जांच करेगा। बैंक को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए न्यूनतम पात्रता मानकों को बढ़ाने का अधिकार है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। पात्रता मानकों को पूरा करना उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं देता है। जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है, उनके अलावा, बैंक उन आवेदकों के साथ किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा जो योग्य नहीं पाए गए हैं/ जिन्हें साक्षात्कार के लिए योग्य नहीं माना गया है।
  2. दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा, इससे पहले कि उन्हें बैंक चिकित्सा सलाहकार (BMC) के रूप में अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के लिए योग्य माना जाए। इन चिकित्सा परीक्षणों की लागत आवेदकों को स्वयं उठानी होगी।
  3. पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाने और अनुलग्नक - I के अनुसार नियमों और शर्तों की स्वीकृति और अनुलग्नक - II के अनुसार आचार संहिता के अधीन नियुक्त किया जाएगा।
  4. चयनित आवेदक को नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में कार्य करने से पहले बैंक के साथ संविदा करार पर हस्ताक्षर करना होगा।

अनुलग्नक - I

नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की सेवाएं लेना - संविदा के नियम और शर्तें

1. आप भारतीय रिज़र्व बैंक के औषधालय जोकि आईटी पार्क, प्लाट संख्या 16-17, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून – 248013 में स्थित है, में निर्धारित ड्यूटी घंटों के लिए (अथवा यदि आवश्यक हो तो लंबी अवधि के लिए) इस शर्त के अधीन उपस्थित होंगे, कि बैंक छुट्टियों को छोड़कर तथा अर्धवार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों के अतिरिक्त औषधालय लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा।

2. आप दौरे पर आने वाले बैंक के कर्मचारियों सहित स्टाफ सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों/उनके पति/पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो डिस्पेंसरी के समय के दौरान (समय और/या अवधि को बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर बदला जा सकता है) आते हैं, को नि:शुल्क सलाह देंगे, दवाएं लिखेंगे और नि:शुल्क इंजेक्शन देंगे। आप बैंक के कर्मचारियों के संबंध में जरूरी मामलों में अपने निजी क्‍लीनिक पर किसी भी समय अनुसूची में निर्धारित दर पर परामर्श शुल्‍क पर परामर्श के लिए उपलब्‍ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू प्रभारों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी।

3. आप कर्मचारियों के उन रिश्‍तेदारों को, जिन्‍हें स्‍टाफ क्‍वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, को उपर्युक्त पैराग्राफ (2) में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में क्रेडिट करने के लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली करने में सुविधा प्रदान करेंगे।

4. आप सामान्‍य चिकित्‍सा परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली ड्यूटी का निष्पादन करेंगे, भले ही आप भविष्‍य में कोई भी पोस्‍ट-ग्रेजुएट अथवा अन्‍य चिकित्‍सा अर्हताएं धारित / प्राप्‍त कर लें। यह सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा कि भविष्य में आप जो योग्यता रखते हैं या प्राप्त करते हैं, वह आपको सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती है और यदि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किसी भी शर्त के अनुसार, आपके पास जो योग्यता है या जैसा मामला ऊपर बताए अनुसार बैंक की आवश्यकताओं के साथ साथ टकराव में आती है, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इस कारण कोई देयता या जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आती है और उसके खिलाफ क्षतिपूर्ति करेंगे और हर समय बैंक की क्षतिपूर्ति रखेंगे।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक डिस्‍पेंसरी में आपकी ड्यूटी में, ऊपर उल्लिखित अनुसार अन्‍य अपेक्षाओं के अतिरिक्‍त, निम्‍नलिखित ड्यूटी भी शामिल होंगी: -

  1. छोटी और बड़ी बीमारियों का इलाज, जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे संपर्क कर सकते है।
  2. डिस्‍पेंसरी में लाये गये आपात मामलों अथवा विभागों में अथवा बैंक परिसर में अथवा बैंक परिसर से बाहर मामलों का इलाज करना तथा उपयुक्‍त अस्‍पतालों को मामले संदर्भित करना चाहे आपके सामान्‍य कार्य समय के बाद ऐसी आवश्‍यकता होने पर बुलाया गया हो।
  3. सभी प्रकार के इंजेक्‍शन लगाना – सभी प्रकार के इंजेक्‍शन लगाने का दायित्‍व और किसी गलत रिएक्‍शन का दायित्‍व आप पर रहेगा। सामान्‍यत: आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्‍टों द्वारा इंजेक्‍शन लगाने से बचा जाए। आपके लिए यह अपेक्षित होगा कि फार्मासिस्‍टों को रुटीन व सरल इंजेक्‍शन लगाने का प्रशिक्षण दें, ताकि जब अधिक कार्य का दबाव हो तो वे ऐसे इंजेक्‍शन लगा सकें।
  4. महत्वपूर्ण मरहम-पट्टी एवं छोटी सर्जरी बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाएगी। यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता संतुष्‍ट हो जाए कि फार्मासिस्‍ट अपेक्षित कार्य करने में सक्षम हैं तो रुटीन मरहम-पट्टी उनके द्वारा की जा सकती है।
  5. यदि आप स्थान पर उपलब्ध हों, तो आपको हृदय संबंधी या अन्य बड़ी आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में रोगी के साथ अस्पताल जाना होगा।

6. आपको बैंक द्वारा अपेक्षित होने पर आप क्वार्टर में रहने वाले बैंक स्टाफ के किसी भी सदस्य से मिलेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

7. यदि आप मामले की वास्तविकता से संतुष्ट हैं, तो आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करेंगे और अन्य योग्य चिकित्सकों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

8. आप कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके आवास पर उनके द्वारा आवश्यक होने पर उपस्थित होंगे और स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में बैंक द्वारा निर्धारित यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। यात्रा शुल्क/परामर्श शुल्क, इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, जिसमें इंजेक्शन लगाने आदि के लिए शुल्क शामिल होंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपके द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

9. यदि और जब ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो आप बैंक के किसी भी कार्यालय में किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी की नियुक्ति के लिए चुने जाने वाले किसी भी संभावित कर्मचारी के स्वास्थ्य और/या सेवा के लिए उपयुक्तता के रूप में समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित करेंगे।

10. आप बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष / अधिक मूल्‍य की औषधियों या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं पर आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करेंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उसकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे।

11. यदि बैंक के कर्मचारियों या उनके आश्रितों (सीधे निपटान की सुविधा के अंतर्गत अस्‍पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, तो आपको अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता करनी होगी।

12. आप कार्यालय/ कर्मचारी परिसर का महीने में एक बार या बैंक द्वारा तय की गई ऐसी किसी भी अवधि का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट करेंगे कि क्या उन्हें स्वच्छता और स्वच्छ स्थिति में रखा गया है।

13. जब भी आवश्यक हो, आप टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका लगाएंगे और चेचक के लिए टीकाकरण करेंगे।

14. आप कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्धारित प्रपत्र में 31 मार्च तक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

15. आप आवश्यक अभिलेखों के उचित भंडारण या रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे।

16. आप दवा मांगपत्र पर सलाह देंगे, और दवा स्टॉक-संतुलन और खपत की प्रति-जांच करेंगे।

17. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो आप उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी पेशेवर राय देंगे।

18. आप बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य में शामिल होंगे, जिसमें डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है, जैसा कि आमतौर पर एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाता है / करने की आवश्यकता होती है।

19. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए 1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से संविदा की सम्पूर्ण तीन साल की अवधि के लिए पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से 1,000/- प्रति माह की राशि को वाहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी अधिवर्षिता लाभ नहीं जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी के पात्र नहीं होंगे। आप किसी छुट्टी या अन्य प्रतिलाभ/सुविधा के पात्र नहीं होंगे। आप किसी अन्य अनुलाभ, सुविधा के पात्र नहीं होंगे। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन डिस्पेंसरी में उपस्थित होना आवश्यक हो तो 1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, मोबाइल चार्ज का पुनर्भरण 1,000/- प्रति माह की दर से दिया जाएगा।आय पर करों की मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर कटौती की जाएगी।

20. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है और यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप यह समीचीन हो जाता है तो अपने विवेक से ड्यूटी के घंटे और डिस्पेंसरी के स्थान को बदल सकता है।

21. यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसे बैंक को स्वीकार्य अर्थात योग्यता और अनुभव के आधार पर एवजी व्यवस्था अपने जोखिम और लागत पर करनी होगी।

22. आप अनुलग्नक - II में दिए गए बैंक के चिकित्सा सलाहकार की आचार संहिता का पालन करेंगे।

23. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

24. संविदा के तहत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए कोई दावा नहीं होगा।

25. अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से तीन महीने के नोटिस या उसके एवज में प्रति माह के आधार पर गणना किए गए तीन महीने के पारिश्रमिक पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

26. संविदा के अंतर्गत की गयी नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए वैध होगी, बशर्ते कि उपर्युक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार किया जाए और अनुलग्नक - II में दी गई बैंक की आचार संहिता का पालन किया जाए। अनुबंध की हर वर्ष समीक्षा की जाएगी।

27. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद देहरादून के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।


अनुलग्नक - II

नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर नियोजित बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचार संहिता

1. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के जिस भी व्यक्ति के क्षेत्राधिकार, देख-रेख तथा नियंत्रण में रखा जाए, उसके द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करना होगा एवं उन्हें मानना होगा।

2. आपको बैंक की सूचना सुरक्षा नीति (Information Security Policy) का पालन करना होगा।

3. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामले, एवं इसके घटकों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा एवं किसी भी गोपनीय सूचना को आम जनता या बैंक के स्टाफ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा, सिवाय उस स्थिति के जब न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए या अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने को कहा जाए।

4. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा तथा बैंक के हित का संवर्धन करने का प्रयास करेगा एवं अपने सभी लेनदेनों में विनम्रता एवं सावधानी बरतेगा।

5. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति में या राजनैतिक प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या नगर पालिका, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के चुनाव में भाग नहीं लेगा।

6. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या किसी ट्रेड यूनियन की फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या न ऐसा करना जारी रखेगा या न ही इनके साथ प्रत्यक्षत: अथवा परोक्षत: संबंध रखेगा या न ही किसी तरह किसी को उकसाएगा या न किसी हड़ताल का आयोजन करेगा या न ही हिंसक रूप से, अवांछित या अशोभनीय तरीके से इसमें भाग लेगा जो कि संविदा की उसकी शर्तों के विपरीत हो।

7. बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों के संबंध में प्रेस में कोई भी सामग्री नहीं दे सकता है या ऐसा कोई दस्तावेज, पर्चा या सूचना प्रकाशित नहीं कर सकता है जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आई हो। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक चिकित्सा सलाहकार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा।

8. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी उपहार की न तो मांग करेगा या न ही उसे स्वीकार करेगा।

9. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं हो सकता है एवं अपनी अनुपस्थिति के दौरान उसे बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए।

10. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं कर सकता है।

11. चिकित्सा परामर्शदाता को:

क. जिस समय वह कार्य कर रहा हो तो उसे कार्य स्थल पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से संबंधित कानूनों का कड़ाई के पालन करना होगा;

ख. ड्यूटी के दौरान वह मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए एवं उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे पेय पदार्थ या ड्रग के प्रभाव से उसकी ड्यूटी के निष्पादन में किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए;

ग. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से दूर रहना चाहिए;

घ. नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए;

ङ. अत्यधिक मात्रा में मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए।

स्पष्टीकरण:- ‘सार्वजनिक स्थान’ में ऐसे क्लब भी आते हैं जो पूर्णत: केवल सदस्यों के लिए होते हैं पर जिनमें सदस्य गैर-सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन तथा ऐसे अन्य स्थान भी आते हैं जहां आम जनता को भुगतान करके या अन्यथा आने की अनुमति होती है।

12. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न की गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

स्पष्टीकरण:- इसके लिए ‘यौन उत्पीड़न’ में ऐसे अवांछित यौनोन्मुखी व्यवहार शामिल होगा जिसमें प्रत्यक्षत: या निहितार्थ के रूप में ये आशय हों:

क. शारीरिक संपर्क एवं इस संबंध में आगे बढ़ना,

ख. यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध,

ग. यौन संबंधी टिप्पणियां,

घ. अश्लील साहित्य दिखाना,

ङ. यौन प्रकृति के किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण के अलावा, क़ानून/कानूनों में लागू ऐसी सभी परिभाषा/व्याख्या।

13. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानून के अनुपालन में हवालात में बंद किया जाता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है।

14. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी मरीज को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए संदर्भित करने, अनुशंसा करने या उसे पहुंचाने के लिए न तो कोई उपहार, उपादान, कमीशन या इसके लिए कोई बोनस या प्रतिफल न तो देगा, न ही इसकी याचना करेगा, न ही स्वीकार करेगा एवं न ही देने, याचना करने या स्वीकार करने की पेशकश करेगा । कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: किसी शुल्क के लिए न तो भाग, अंतरण समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारा या शुल्क वापसी की के लिए कोई पक्ष नहीं बनेगा।

15. क्रम संख्या 14 में किया गया प्रावधान उसके द्वारा या अन्य किसी भी व्यक्ति पर डॉयग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य किसी अध्ययन / कार्य हेतु किसी नमूने या सामग्री के संदर्भ हेतु, अनुशंसा करने या इसे प्राप्त करने के मामले में समान रूप से लागू होगा।

16. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता उसके द्वारा स्वीकृत संविदा की उक्त शर्तों का या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या ढिलाई दिखाता है, या जानबूझकर बैंक के हित के विपरीत कोई कार्य करता है या उसके अनुदेश के विपरीत कार्य करता है या अन्य किसी तरह का कदाचार करता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है।

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शुद्धिपत्र - भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड ‘बी’ (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्गों में (सीधी भर्ती - डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष -2025

कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड ‘बी’ (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्गों में (सीधी भर्ती - डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष – 2025 में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती विषय पर दिनांक 10 सितंबर 2025 का विज्ञापन संख्या RBISB/DA/03/2025-26 देखें।

2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 10 सितंबर 2025 और 22 सितंबर 2025 के कार्यालय ज्ञापन फाइल  सं. P-13013/75/2023-Policy-DD-III के आलोक में  इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त भर्ती दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 26 फरवरी 2013 के कार्यालय ज्ञापन फाइल सं. 16-110/2003-DD.III और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 10 अगस्त 2022 के कार्यालय ज्ञापन फाइल सं. 29-6/2019-DD-III के अनुसार आयोजित की जाएगी।

3. तद्नुसार, उपरोक्त विज्ञापन में उल्लिखित दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 01 अगस्त 2025 के कार्यालय ज्ञापन फाइल संख्या P-13013/75/2023- Policy-DD-III की प्रयोज्यता वापस ली जाती है ।

4. इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में वे सभी फ़ील्ड जिनमें उम्मीदवारों को स्क्राइब का विवरण देना और यूडीआईडी कार्ड अपलोड करना अनिवार्य था, अब गैर-अनिवार्य/वैकल्पिक कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

5. स्क्राइब और/अथवा प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के लिए विस्तृत अनुदेश परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र अपलोड करते समय बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

टिप्पणी: दिनांक 10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या RBISB/DA/03/2025-26 में उल्लिखित अन्य सभी नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। इस विज्ञापन पर कोई शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जारी किया जाएगा।

Caution

सावधानी

भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ धोखेबाज फर्जी डोमेन, जो भारतीय रिज़र्व बैंक से संबंधित नहीं हैं, का उपयोग करके रिज़र्व बैंक में नौकरी की पेशकश का झूठा वादा करते हुए ईमेल के माध्यम से नियुक्ति पत्र भेज रहे हैं। ऐसे फर्जी डोमेनों में RBI, RESERVEBANK आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो भ्रामक रूप से असली जैसे दिखते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न पदों के लिए भर्ती से संबंधित सूचना हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती है। साथ ही, भर्ती से संबंधित सभी विवरण जैसे कि कॉल लैटर, साक्षात्कार कार्यक्रम, अंतिम परिणाम आदि केवल हमारी आधिकारिक वेबसाइट https://opportunities.rbi.org.in पर ही प्रकाशित किए जाते हैं। इसे देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक आम जनता को सावधान करता है कि वे ऐसे धोखेबाजों से सतर्क रहें, जो बैंक में नौकरी का वादा करने वाले ऐसे फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करते हैं। अन्य स्रोतों से प्राप्त किसी भी विज्ञापन / सूचना को प्रामाणिकता के लिए वेबसाइट से क्रॉस सत्यापित किया जाना चाहिए।

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