Final Result - Recruitment for Various Posts in Reserve Bank of India – Panel Year 2024: Roll Numbers of the Recommended Candidates – Manager (Technical-Electrical) in Grade ‘B’
(Advt. No. RBISB/DA/02/2025-26 dated July 11, 2025) Roll Numbers of Recommended Candidates for Manager (Technical-Electrical) in Grade ‘B’ Recommended candidates are advised to send five copies (original) of Attestation Form (Duly filled. All in original) by post to Reserve Bank of India Services Board, Reserve Bank of India Building, 3rd Floor, Opposite Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai-400008, within two weeks from the date of publishing of result. Kindly refer to Para 22 under General Instructions of Advt. No. RBISB/DA/02/2025-26 dated July 11, 2025 wherein it is stated that “In all matters regarding eligibility, conduct of examinations, Interviews, assessment, prescribing minimum qualifying standards in both the Examination and Interview, in relation to number of vacancies and communication of result, the Board's decision shall be final and binding on the candidates and no correspondence shall be entertained in this regard”. Note: The result is provisional and the Board / Bank reserves the right to cross check any document/s submitted by the candidates in support of their eligibility. Appointment of candidates will be subject to verification of all certificates submitted by them. If at any stage, it is found that any information furnished in the online application / documents submitted by the candidates is/are false/incorrect or if according to the Board / Bank, the candidate does not satisfy the eligibility criteria for the post, their candidature will be cancelled and can be removed from service without notice, if has already joined the Bank. IMPORTANT NOTICE Kindly note that the individual Scorecard and the category-wise cut-off marks for the above recruitment (Examination and Interview) will be displayed on the RBI website, in an interactive mode, within 15 working days from the declaration of this result. Disclaimer: Though utmost care has been taken while preparing the result, the Board reserves the right to rectify inadvertent errors, if any. |
Final Result - Recruitment for Various Posts in Reserve Bank of India – Panel Year 2024: Roll Numbers of the Recommended Candidates – (i) Legal Officer in Grade ‘B’ (ii) Assistant Manager (Rajbhasha) in Grade ‘A’ and (iii) Assistant Manager (Protocol & Security) in Grade ‘A’
(Advt. No. RBISB/DA/02/2025-26 dated July 11, 2025) Roll Numbers of Recommended Candidates for Legal Officer in Grade ‘B’ Roll Numbers of Recommended Candidates for Assistant Manager (Rajbhasha) in Grade ‘A’ Roll Numbers of Recommended Candidates for Assistant Manager (Protocol & Security) in Grade ‘A’ Recommended candidates are advised to send five copies (original) of Attestation Form (Duly filled. All in original) by post to Reserve Bank of India Services Board, Reserve Bank of India Building, 3rd Floor, Opposite Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai-400008, within two weeks from the date of publishing of results. Kindly refer to Para 22 under General Instructions of Advt. No. RBISB/DA/02/2025-26 dated July 11, 2025 wherein it is stated that “In all matters regarding eligibility, conduct of examinations, Interviews, assessment, prescribing minimum qualifying standards in both the Examination and Interview, in relation to number of vacancies and communication of result, the Board's decision shall be final and binding on the candidates and no correspondence shall be entertained in this regard”. Instructions for Candidates who have been recommended for the Posts: Please note that the results are provisional only. The Board / Bank reserves the right to cross check any document/s submitted by the candidates in support of their eligibility. Appointment of candidates will be subject to verification of all certificates submitted by them. If at any stage, it is found that any information furnished in the ONLINE application / documents submitted by the candidates is/are false/incorrect or if according to the Board / Bank, the candidate does not satisfy the eligibility criteria for the post, their candidature will be cancelled and can be removed from service without notice, if has already joined the Bank. IMPORTANT NOTICE Kindly note that mark sheets & category wise cut-off marks for the above recruitment (Examination and Interview) will be displayed on the website of RBI, in an interactive mode, within 15 working days from the declaration of this result. Disclaimer: Though utmost care has been taken while preparing the result, the Board reserves the right to rectify inadvertent errors, if any. |
भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के अंशकालिक चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति
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भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला के लिए अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के 01 (एक) पद को भरने के लिए अनारक्षित श्रेणी से संबंधित पात्र उम्मीदवारों से बैंक द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पारिश्रमिक एक निश्चित प्रति घंटा दर पर होगा। पात्र उम्मीदवारों से आवेदन 12 दिसंबर 2025 को शाम 05:00 बजे तक या उससे पहले महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, जैक्सन गेट बिल्डिंग, लेनिन सरानी, अगरतला - 799001 तक पहुँच जाना चाहिए। 2. पात्रता, नियम एवं शर्तें: (i) आवेदकों के पास एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। (ii) सामान्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। (iii) आवेदकों के पास किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में चिकित्सा का अभ्यास करने का न्यूनतम दो (02) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (iv) आवेदकों का डिस्पेंसरी या निवास स्थान बैंक के कार्यालय परिसर से 3-5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। (v) अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक वास्तविक ड्यूटी घंटों के संदर्भ में अनुबंध की अवधि के दौरान तय किया जाएगा और इसमें सभी शामिल होंगे। (vi) अनुबंध की अवधि तीन (3) वर्ष होगी। अनुबंध पूरा होने पर अनुबंध का कोई नवीनीकरण नहीं होगा। (vii) पारिश्रमिक की दर और ड्यूटी घंटे नीचे सारणीबद्ध हैं:
(viii) बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और अपने विवेक पर ड्यूटी के घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, अगर यह प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप समीचीन हो जाता है। तदनुसार, चयनित उम्मीदवार को ऊपर वर्णित के अलावा, बदले हुए रूप में उपस्थित होना पड़ सकता है। बैंक की आवश्यकता के मामले में एक सप्ताह में कुल घंटों की संख्या 30 घंटे (अधिकतम) तक बढ़ाई जा सकती है। (ix) इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अनुलग्नक- III में निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को एक सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए, जिस पर - "अनुबंध के आधार पर बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट (बीएमसी) के पद के लिए आवेदन" लिखा हो। 3. चयन प्रक्रिया: (i) पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानदंड आदि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। जिन आवेदकों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है, उनके साथ बैंक कोई पत्राचार नहीं करेगा। (ii) साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदक/आवेदकों को बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट (बीएमसी) के रूप में नियुक्ति से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। इन मेडिकल टेस्ट का खर्च आवेदक को वहन करना होगा। (iii) पद के लिए चुने गए उम्मीदवार को उनके चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने और अनुलग्नक-I के अनुसार नियम और शर्तों और अनुलग्नक-II के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन नियुक्त किया जाएगा। (iv) चयनित उम्मीदवार को बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट के रूप में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति से पहले बैंक के साथ एक समझौता करना होगा जिसमें प्रति घंटे निश्चित पारिश्रमिक होगा। बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (अनुबंध के आधार पर) की सेवाओं की नियुक्ति निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ - अनुबंध की शर्तें और नियम ए. जिम्मेदारियां / कर्तव्य आदि। 1. आप जैक्सन गेट बिल्डिंग, द्वितीय तल, लेनिन सरानी, अगरतला - 799001 में स्थित बैंक के कार्यालय परिसर में विज्ञापन के पैरा 2 (vii) में उल्लिखित 15:00 बजे से 17:00 बजे तक ड्यूटी घंटों के साथ उपस्थित होंगे (या आवश्यकतानुसार अधिक अवधि के लिए) अर्धवार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों को छोड़कर बैंक की छुट्टियों को छोड़कर, इस शर्त के अधीन कि बैंक को लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। 2. आप बैंक के भ्रमणशील कर्मचारियों सहित स्टाफ के सदस्यों, आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके जीवनसाथी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, सहित उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सलाह देंगे, निःशुल्क दवाइयाँ लिखेंगे और निःशुल्क इंजेक्शन लगाएँगे, जो उस समय उपस्थित होंगे (बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार समय और/या अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है)। आप बैंक के कर्मचारियों के संबंध में किसी भी समय तत्काल मामलों में अनुसूची में निर्धारित दरों पर अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू शुल्क की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. आप उन कर्मचारियों के रिश्तेदारों को पैराग्राफ (2) में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिन्हें एसआरए/बैंक के पट्टे वाले फ्लैटों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में जमा करने के लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली की सुविधा प्रदान करेंगे। 4. आपको भविष्य में जो भी स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यता प्राप्त हो, उससे इतर एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के समान कर्तव्यों का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी होगी कि भविष्य में आपके द्वारा अर्जित या धारित योग्यताएं आपको किसी भी तरह से सामान्य चिकित्सक के लिए अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने से न रोकें और यदि भारतीय चिकित्सा संघ के किसी भी प्रावधान के अनुसार, आपके द्वारा धारित या धारित योग्यता, सामान्य चिकित्सक के रूप में कार्य करने के लिए बैंक की उपरोक्त अपेक्षाओं के साथ टकराव में आती है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी परिस्थिति में इस संबंध में बैंक पर कोई देयता या जिम्मेदारी न आए और आप इसके लिए हर समय बैंक को क्षतिपूर्ति करेंगे और क्षतिपूर्ति करते रहेंगे। बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र चिकित्सा सेवा प्रदाता की होगी, न कि बैंक के एजेंट की। 5. बैंक के कार्यालय परिसर में आपके कर्तव्यों में, ऊपर बताई गई अन्य आवश्यकताओं के अलावा, निम्नलिखित शामिल होंगे: i. छोटी और बड़ी बीमारी का उपचार जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित बुला सकते हैं। ii. बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर लाए गए आपातकालीन मामलों का उपचार और जब भी आवश्यकता हो, उचित अस्पतालों में रेफर करना, भले ही ऐसी आवश्यकता आपके सामान्य कार्य घंटों के बाहर उत्पन्न हो। iii. सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - किसी भी अप्रिय प्रतिक्रिया के लिए सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। iv. महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और छोटी सर्जरी केवल आपको ही करनी है। 6. आपको बैंक द्वारा अपेक्षित होने पर एसआरए/बैंक के पट्टे वाले फ्लैटों में रहने वाले बैंक के किसी भी कर्मचारी से मिलना होगा तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. यदि आप मामले की वास्तविकता से संतुष्ट हैं, तो आपको जहां भी आवश्यक हो, चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना होगा तथा कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों पर अन्य योग्य चिकित्सकों से हस्ताक्षर करना होगा। 8. आपको अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों से उनके निवास पर मिलने जाना होगा, जब भी उनकी आवश्यकता होगी तथा आप उनसे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। इस प्रकार निर्धारित यात्रा शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि के प्रशासन के लिए शुल्क शामिल होंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपको कोई अन्य शुल्क नहीं देना चाहिए। 9. जब भी ऐसा करने की आवश्यकता होगी, आप बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए प्रपत्र में किसी भी कर्मचारी या किसी भी संभावित कर्मचारी की स्वास्थ्य और / या सेवा के लिए उपयुक्तता की स्थिति को प्रमाणित करेंगे, जिसे बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुना जा सकता है। 10. आपको बैंक के कर्मचारियों के लिए उपचारात्मक उद्देश्य से आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को ऑर्डर फॉर्म (निर्धारित) जारी करने होंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए उनकी प्रतियां बैंक को भेजनी होंगी। 11. बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होने पर आपको अस्पताल की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने अच्छे संपर्क का प्रयोग करेंगे । 12. आपको महीने में एक बार कार्यालय परिसर का निरीक्षण करना होगा और रिपोर्ट करना होगा कि क्या वे स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखे गए हैं। 13. आपको टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीके लगाने होंगे और जब भी आवश्यक हो चेचक के लिए टीकाकरण करना होगा। 14. आपको 31 मार्च या/और बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दी गई किसी अन्य तिथि को कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। 15. आप दवाओं के उचित भंडारण और उनके वितरण तथा इस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होंगे। 16. आपको बैंक द्वारा अपेक्षित होने पर दवा के मांगपत्रों पर सलाह देने तथा दवा के स्टॉक-शेष और खपत की प्रति-जांच करने की भी आवश्यकता होगी। 17. आपको चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत की उचितता सहित पेशेवर राय देने की आवश्यकता होगी, जब भी वे आपके पास भेजी जाएँ। 18. आपको बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना (बीएमएफएस) और चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ) योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य को पूरा करना होगा, जिसमें डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है, जैसा कि आम तौर पर एक सामान्य चिकित्सक द्वारा किया जाता है/किया जाना आवश्यक है। कार्डियो-वैस्कुलर या अन्य बड़ी आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, बीएमसी को रोगी के साथ अस्पताल जाना चाहिए, यदि वह स्थान पर उपलब्ध हो। 19. ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, आपको अपने जोखिम और लागत पर योग्यता और अनुभव के संदर्भ में बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। 20. आपको बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के लिए आचार संहिता का पालन करना होगा जो इसके साथ अनुलग्नक-II में संलग्न है। बी. पारिश्रमिक आपके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए, तीन साल की संविदा सेवा के लिए पारिश्रमिक ₹1,000/- प्रति घंटा निर्धारित है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इसके अलावा, बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं होंगे। बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट छुट्टी या किसी अन्य अनुलाभ/सुविधा के भी हकदार नहीं होंगे। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश पर बैंक में उपस्थित होना आवश्यक है, तो ₹1,000/- प्रति घंटा की दर से मुआवज़ा दिया जाएगा। आय पर कर स्रोत पर ही काटा जाएगा, जैसा लागू हो। सी. अन्य प्रासंगिक मुद्दे i. आप महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक, अगरतला कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। ii. अनुबंध के तहत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। iii. बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप होने पर अपने विवेक पर ड्यूटी के घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। iv. अनुबंध की अवधि के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने के नोटिस पर या उसके बदले में बैंक कार्य दिवसों के अनुसार ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से गणना किए गए तीन महीने के पारिश्रमिक पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। हालाँकि, घोर कदाचार के मामलों में, बैंक 10 दिनों की नोटिस अवधि के साथ अनुबंध समाप्त कर सकता है। v. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद अगरतला के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के लिए आचार संहिता, जिनकी सेवाएँ निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर ली जाती हैं 1. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा, जो समय-समय पर उसे किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में वह फिलहाल रखा गया हो। 2. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के बारे में सख्त गोपनीयता बनाए रखनी होगी और किसी गोपनीय प्रकृति की जानकारी को सीधे या परोक्ष रूप से किसी आम आदमी या बैंक के कर्मचारियों को नहीं बताना होगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, या जब तक कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। 3. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठा से बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा प्रयास करेगा और सभी लेन-देन में शिष्टाचार और ध्यान दिखाएगा। 4. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या किसी नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा। 5. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के महासंघ का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं होगा या किसी भी तरह की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा नहीं देगा या अपने अनुबंध की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 6. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित में पूर्व अनुमति के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रेस में प्रकाशित नहीं करेगा या बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आने वाले किसी भी दस्तावेज़, कागज़ या सूचना को प्रकाशित नहीं करेगा। बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। 7. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा। 8. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रहेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पाँच दिनों से अधिक नहीं होगी। 9. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को प्रदान की जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं करेगा। 10. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता: i. किसी भी क्षेत्र में लागू मादक पेय या दवाओं से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करेगा, जिसमें वह फिलहाल मौजूद हो. ii. ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पेय या दवा के प्रभाव में नहीं रहेगा और यह भी ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का प्रदर्शन किसी भी तरह से ऐसे पेय या दवा के प्रभाव से प्रभावित न हो. iii. किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी मादक पेय या दवा का सेवन करने से बचना चाहिए. iv. नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं दिखना चाहिए. v. किसी भी मादक पेय या दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्पष्टीकरण: "सार्वजनिक स्थान" शब्द में क्लब भी शामिल होंगे जो केवल सदस्यों के लिए हैं, जहाँ सदस्यों को गैर-सदस्यों को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की अनुमति है, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक वाहन और अन्य सभी स्थान जहाँ जनता को प्रवेश की अनुमति है या है, चाहे भुगतान पर या अन्यथा"। किसी भी बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा। स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए, "यौन उत्पीड़न" का अर्थ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 2 (एन) के तहत परिभाषित यौन उत्पीड़न और उक्त अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत निर्दिष्ट परिस्थितियों से है। i. शारीरिक संपर्क और प्रगति, ii. शारीरिक संबंध बनाने की मांग या अनुरोध, iii. यौन संबंधी अश्लील टिप्पणी, iv. पोर्नोग्राफी दिखाना, v. यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण, इसके अलावा, क़ानून / कानूनों में लागू सभी ऐसी परिभाषा / व्याख्या। 12. यदि बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को ऋण या आपराधिक आरोप के लिए गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानूनी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। 13. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी रोगी को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए रेफर करने, सिफारिश करने या प्राप्त करने के बदले में कोई उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस नहीं देंगे, मांगेंगे या प्राप्त करेंगे और न ही देने या प्राप्त करने की पेशकश करेंगे। वह चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, हस्तांतरण, असाइनमेंट, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेंगे या उसमें पक्ष नहीं होंगे। 14. उपरोक्त 13 का प्रावधान उसके या किसी व्यक्ति द्वारा निदान उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए नमूना या सामग्री को रेफर करने, सिफारिश करने या प्राप्त करने पर समान रूप से लागू होगा। 15. यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की आचार संहिता या उसके द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अकुशलता या आलस्य प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर बैंक के हितों के लिए हानिकारक या उसके निर्देशों के विपरीत कुछ करता है या किसी अन्य कदाचार का दोषी है, तो अनुबंध को 10 दिनों की नोटिस अवधि के साथ समाप्त किया जा सकता है। |
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शुद्धिपत्र - भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता का नियोजन
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कृपया बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशित उपरोक्त विषय पर दिनांक 20 नवंबर, 2025 के विज्ञापन का संदर्भ लें, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै के विभिन्न औषधालयों के लिए प्रति घंटा नियत पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाताओं की पांच (5) रिक्तियों (अनारक्षित -03, अन्य पिछड़ा वर्ग -01 और अनुसूचित जाति -01) को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 2. इस संबंध में, विज्ञापन के पैरा 10 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:
3. तदनुसार, इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अनुबंध-III के अनुसार संशोधित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। नोट: 20 नवंबर 2025 के विज्ञापन में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। इस विज्ञापन पर शुद्धिपत्र, यदि कोई हो तो, केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जारी किया जाएगा।
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भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता का नियोजन
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भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित), चेन्नै के विभिन्न औषधालयों के लिए नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता की पांच (05) रिक्तियों (सामान्य-3, अन्य पिछड़ा वर्ग–1 और अनुसूचित जाति-1) को भरने हेतु एक पैनल तैयार करने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो 11 दिसंबर 2025 या इससे पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, फोर्ट ग्लासिस, 16, राजाजी सालै, चेन्नै-600 001 पते पर पहुँच जाने चाहिए। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाएं। शुद्धिपत्रः कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो तो, वह केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर ही प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे आवेदन जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं हैं या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों के साथ नहीं हैं, उन्हें तुरंत ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पात्रता, नियम और शर्तें 1. आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। 2. सामान्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। 3. आवेदक के पास किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में चिकित्सा करने का न्यूनतम दो (02) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 4. बैंक के औषधालयों से 10-15 किलोमीटर के दायरे में आवेदक का अपना औषधालय या निवास स्थान होना चाहिए। 5. अनुसूचित जाति (एससी)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं और आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाणपत्र भी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें। 6. अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा केवल निर्धारित प्रपत्र में जारी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए होता है। यह प्रमाणपत्र, उम्मीदवार की जाति, अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और उम्मीदवार सामान्य रूप से जिस गांव / कस्बे का निवासी है, को स्पष्ट रूप से दर्शाता हो। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जाति/समुदाय का नाम और उनके जाति/समुदाय प्रमाणपत्र में उसकी वर्तनी ठीक उसी तरह होनी चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में उल्लिखित है (ओबीसी वर्ग के लिए ओबीसी जाति के रूप में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता प्राप्त जातियों की केंद्रीय सूची साइट http://www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध है और एससी वर्ग के लिए प्रत्येक राज्य की जातियों की सूची साइट https://socialjustice.gov.in पर उपलब्ध है)। जाति के नाम में किसी भी भिन्नता वाले प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ओबीसी प्रमाणपत्र में यह भी स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए कि उम्मीदवार केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित “क्रीमी लेयर” से संबंधित नहीं है। ओबीसी वर्ग से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। आरक्षण लाभ प्राप्त करने वाले ओबीसी उम्मीदवारों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर क्लॉज के साथ 01 अप्रैल 2022 को या उसके बाद जारी ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। 7. संविदा आधार पर अनुसूचित जाति (एससी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को कार्य पर रखा जाना अस्थायी है और सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन में पता चलता है कि उम्मीदवार का अनुसूचित जाति (एससी)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दावा गलत है तो ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी और बैंक जैसा उचित समझे उसके अनुसार बैंक के पास कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। 8. संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक निष्पादित वास्तविक ड्यूटी घंटों के संदर्भ में तय किया जाएगा और इसमें सभी कुछ शामिल होगा। 9. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के नियोजन की संविदा तीन साल की अवधि के लिए होगी। संविदा अवधि पूर्ण होने पर संविदा का नवीनीकरण नहीं होगा। तीन वर्षों के बाद पैनल में शामिल करने की एक नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिसमें मौजूदा बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता नियम और शर्तों के अधीन आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। 10. पारिश्रमिक की दर, औषधालयों का स्थान और सांकेतिक कार्य के घंटे (वर्तमान में निर्धारित किए गए अनुसार) निम्नानुसार हैं:
11. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाताओं का आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त में से किसी एक या अधिक औषधालयों में नियोजन किया जा सकता है। 12. भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और प्रशासनिक तथा परिचालनगत आवश्यकताओं के अनुरूप अपने विवेक से कार्य के घंटे और औषधालय के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तदनुसार, चयनित उम्मीदवारों को समय-समय पर दी गई सूचना के अनुसार बैंक के औषधालयों में जाना पड़ सकता है। 13. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार संलग्न प्रारूप में अनुबंध-III के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सीलबंध लिफाफे में भेजा जाना चाहिए जिसके ऊपर "संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन (निर्धारित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ)" लिखा हो। चयन प्रक्रिया: 1. बैंक, चयनित उम्मीदवारों के लिए एक साक्षात्कार का आयोजन करेगा। 2. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता है। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वालों के अलावा, बैंक उन आवेदकों के साथ किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं करेगा जो साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं पाए गए / पात्र नहीं माने गए। 3. साक्षात्कार के बाद चयनित आवेदक/कों को बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में नियोजन करने से पहले चिकित्सा परीक्षण और दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षणों की लागत आवेदकों को वहन करनी होगी। 4. पद के लिए चयनित उम्मीदवारों का चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने, दस्तावेजों के सत्यापन के पूरा होने एवं अनुबंध – I के अनुसार संविदा की नियमों और शर्तों तथा अनुबंध - II के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन नियोजन किया जाएगा। 5. चयनित आवेदक को नियत घंटे के पारिश्रमिक पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा के आधार पर) के रूप में अपनी सेवाओं से पूर्व बैंक के साथ संविदा के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा। संविदा आधार पर नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक दर पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाओं का नियोजन – संविदा की नियम और शर्तें 1. बैंक अवकाश के दिन, जिनमें छमाही लेखाबंदी और वार्षिक लेखाबंदी के उद्देश्य से घोषित अवकाश शामिल नहीं हैं, को छोड़ कर विज्ञापन के पैरा 10 में उल्लिखित निर्धारित अवधि (या आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अवधि के लिए) के अनुसार उपरोक्त ड्यूटी घंटे के साथ बैंक के औषधालयों में अपनी सेवाएँ प्रदान करनी होंगी, बशर्ते कि औषधालय लगातार दो दिनों के लिए बंद नहीं होगा। बैंक द्वारा चेन्नै स्थित बैंक के किसी भी औषधलय में, औषधालय के कार्य समय के दौरान आपकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। 2. दौरे पर आए हुए बैंक स्टाफ सहित स्टाफ सदस्यों, उनके आश्रित माता-पिता और उनके परिवार के सदस्यों , चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके पति/पत्नी , जो निर्धारित समय के दौरान परामर्श हेतु आते हैं, (समय और / या अवधि को बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर बदला जा सकता है) को नि:शुल्क परामर्श देना, दवाएं लिखना और इंजेक्शन नि:शुल्क देना। आप बैंक के कर्मचारियों के संबंध में अत्यावश्यक मामलों में अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए अनुसूची में निर्धारित दर पर किसी भी समय शुल्क के साथ उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू प्रभारों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. आप ऊपर पैराग्राफ (2) में उल्लिखित सुविधाएं कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर इस संबंध में परामर्श शुल्क की वसूली बैंक के संबंधित खाते में जमा करवाने के लिए सहायता करेंगे। 4. आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि आप सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली ड्यूटी करें, भले ही आप भविष्य में कोई भी पोस्ट-ग्रेजुएट अथवा अन्य चिकित्सा अर्हताएं धारित / प्राप्त कर लें। यह सुनिश्चित करना आपका दायित्य होगा कि भविष्य में आप जो अर्हता धारित अथवा प्राप्त करें, वह किसी भी रूप में सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता से अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने से आपको नहीं रोकती हैं और यदि चिकित्सा संघ के किसी विनिर्देश के अनुसार, आप जो अर्हता, यथास्थिति धारित अथवा प्राप्त करते/करती हैं, वह सामान्य परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए, ऊपर उल्लिखित अनुसार बैंक की अपेक्षाओं के प्रतिकूल होती हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में कोई देयता अथवा दायित्व किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आता है तथा आप ऐसी किसी भी स्थिति में क्षतिपूर्ति करेंगेऔर उसके विरुद्ध बैंक को हर समय क्षतिपूर्ति करना जारी रखेंगे। आपकी देयता एक स्वतंत्र संविदाकार की होगी और यह बैंक के एंजेट के रूप में नहीं होगी। 5. आरबीआई औषधालयों में बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की ड्यूटी में, ऊपर उल्लिखित अनुसार अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित ड्यूटी भी शामिल होंगी :
6. जब भी बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, आप क्वार्टरों में रहने वाले बैंक स्टाफ सदस्य को विजिट करेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी विजिट के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित ‘दरों की अनुसूची’ के अनुसार विजिट शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. जब भी आवश्यक हो आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाणपत्र जारी करेंगे और यदि आप मामले की सत्यता के बारे में संतुष्ट हों तो कर्मचारियों द्वारा अन्य अर्हताप्राप्त चिकित्सा परामर्शदाताओं से ले कर प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। 8. जब भी उनके द्वारा अपेक्षित हो, आप अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके निवास पर विजिट करेंगे तथा उनसे विजिट शुल्क अथवा परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे, जो स्थानीय स्थितियों को देखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित विजिट शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि लगाने के प्रभार शामिल होंगे। आपके द्वारा ऐसी विजिट के लिए किसी अन्य प्रभार की वसूली न की जाए। 9. जब भी ऐसा करना अपेक्षित हो, आप किसी कर्मचारी की सेवा के लिए अथवा बैंक कर्मचारी के किसी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुने गए संभावित कर्मचारी के स्वास्थ्य की स्थिति और/अथवा आरोग्य (फिटनेस) के बारे में समय-समय पर बैंक द्वारा यथानिर्धारित फार्म में प्रमाणित करेंगे। 10. आप बैंक स्टाफ के उपचार की दृष्टि से अपेक्षित विशेष / अधिक मूल्य की औषधियों अथवा इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं को क्रयादेश फार्म (निर्धारित) जारी करेंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उनकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे। 11. यदि बैंक कर्मचारियों अथवा उनके परिवारों (सीधे निपटान की सुविधा के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल सुविधाओं की जरूरत हो तो अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आप अपने संपर्क का प्रयोग करेंगे। 12. यदि आप उपलब्ध हैं तो कार्डियो-वैस्कुलर या अन्य बड़ी आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं में मरीज के साथ अस्पताल में जाएंगे। 13. आप महीने में एक बार कार्यालय परिसर / स्टाफ क्वार्टर्स / अधिकारी क्वार्टर्स का निरीक्षण करेंगे और यह रिपोर्ट करेंगे कि क्या उन्हें साफ-सुथरा और स्वास्थ्यकर हालत में रखा जा रहा है। 14. जब भी आवश्यक हो, आप टायफायड इत्यादि के लिए रोग निरोधक टीकाकरण करेंगे और चेचक आदि के लिए टीके लगाएंगे। 15. आप स्टाफ के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में निर्धारित फार्म में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 16. दवाइयों का उचित भंडारण करना और उनका वितरण करना आपका दायित्व होगा और आप इसके लिए सभी आवश्यक रिकार्ड रखने की व्यवस्था करेंगे। 17. दवा मांग पत्र के बारे में सलाह देना और दवाओं के शेष स्टॉक एवं उनके उपभोग की स्थिति की काउंटर-जांच करना। 18. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी प्रोफेशनल राय देना। 19. आप डिस्पेंसरी सुविधा सहित बैंक चिकित्सा सुविधा स्कीम और चिकित्सा सहायता निधि स्कीम के संचालन के संबंध में समय- समय पर बैंक द्वारा सौंपे जाने वाला कोई अन्य कार्य करेंगे जो एक सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता सामान्यत: करते हैं/ उनसे किया जाना अपेक्षित है। 20. आपके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए आपको पारिश्रमिक ₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से अदा किया जाएगा जो संविदा की सम्पूर्ण अवधि यानी तीन साल की अवधि के लिए निर्धारित होगा। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से ₹1,000/- प्रति माह की राशि परिवहन व्यय के रूप में मानी जाएगी। साथ ही, आप किसी अधिवर्षिता लाभ अर्थात पेंशन भविष्य निधि या ग्रेच्युइटी के लिए पात्र नहीं होंगे। आप किसी छुट्टी के पात्र नहीं होंगे। आप किसी अन्य अनुलाभ, सुविधा के पात्र नहीं होंगे। यदि आपको किसी सार्वजनिक अवकाश को औषधालय का कार्य करने के लिए कहा जाता है तो आपको उसके लिए ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाएगा। आपकी आय पर कर मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर काटा जाएगा। 21. यदि आप ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं तो आपको बैंक को स्वीकार्य अर्थात योग्यता और अनुभव के आधार पर एवजी व्यवस्था अपने जोखिम और लागत पर करनी होगी। 22. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। 23. आप इन नियम और शर्तों के साथ अनुबंध II में दी गई आचार संहिता का पालन करेंगे। 24. आपकी संविदा नियोजन की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी, जो आपके अनुबंध – I में दी गई नियम व शर्तें स्वीकार करने तथा अनुबंध – II में दी गई आचार संहिता का पालन करने के अधीन होगी। 25. संविदा के अंतर्गत नियोजन अस्थायी है। इससे किसी भी स्तर पर नियमित रोजगार के लिए अथवा नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए कोई दावा नहीं बनेगा। 26. यह संविदा किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने का नोटिस देकर अथवा उसके बदले में प्रति घंटे प्रति माह की दर से गणना करके तीन महीने के पारिश्रमिक के भुगतान पर संविदा की अवधि के दौरान समाप्त की जा सकती है। 27. समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है तथा प्रशासनिक और परिचालनगत अपेक्षाओं के अनुरूप आवश्यक होने पर औषधालय के कार्य घंटों एवं स्थान में परिवर्तन करना बैंक के विवेकाधिकार में होगा। 28. संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद चेन्नै के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर नियोजित बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचार संहिता 1. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के जिस भी कर्मचारी के क्षेत्राधिकार, देख-रेख तथा नियंत्रण में रखा जाए, उसके द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों तथा निदेशों का अनुपालन करना होगा एवं उन्हें मानना होगा। 2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामले, एवं इसके घटकों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा एवं किसी भी गोपनीय सूचना को आम जनता या बैंक के स्टाफ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा, सिवाय उस स्थिति के जब न्यायायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए या अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने को कहा जाए। यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 16 का पालन किया जाएगा। 3. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा तथा बैंक के हित का संवर्धन करने का प्रयास करेगा एवं अपने सभी लेनदेनों में विनम्रता एवं सावधानी बरतेगा। 4. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति में या राजनैतिक प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या नगर पालिका, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के चुनाव में खड़ा नहीं होगा। 5. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या ऐसी किसी ट्रेड यूनियन की फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या न ऐसा करना जारी रखेगा या न ही इनके साथ प्रत्यक्षत: अथवा परोक्षत: संबद्धता रखेगा या न ही किसी तरह किसी को उकसाएगा या न किसी हड़ताल का आयोजन करेगा या न ही हिंसक रूप से, अवांछित या अशोभनीय तरीके से इसमें भाग लेगा जो कि संविदा की उसकी शर्तों के विपरीत हो। 6. बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों के संबंध में प्रेस में कोई भी सामग्री नहीं दे सकता है या ऐसा कोई दस्तावेज, पर्चा या सूचना प्रकाशित नहीं कर सकता है जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आई हो। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। 7. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी उपहार की न तो मांग करेगा या न ही उसे स्वीकार करेगा। 8. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं हो सकता है एवं अपनी अनुपस्थिति के दौरान उसे बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए। 9. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं कर सकता है। 10. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता को: क) जिस समय वह कार्य कर रहा हो तो उसे कार्य स्थल पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से संबंधित कानूनों का कड़ाई के पालन करना होगा; ख) ड्यूटी के दौरान वे मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए एवं उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे पेय पदार्थ या ड्रग के प्रभाव से उसकी ड्यूटी के निष्पादन में किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए; ग) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से दूर रहना चाहिए; घ) नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए; ङ) अत्यधिक मात्रा में मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए। स्पष्टीकरण:- ‘सार्वजनिक स्थान’ में ऐसे क्लब भी आते हैं जो पूर्णत: केवल सदस्यों के लिए होते हैं पर जिनमें सदस्य गैर-सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन तथा ऐसे अन्य स्थान भी आते हैं जहां आम जनता को भुगतान करके या अन्यथा आने की अनुमति होती है। 11. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न की गतिविधि में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण:- इस विनियम के प्रयोजन के लिए, "यौन उत्पीड़न" का अर्थ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 2 (एन) के तहत परिभाषित यौन उत्पीड़न और उक्त अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत निर्दिष्ट परिस्थितियों से है। 12. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानून के अनुपालन में हवालात में बंद किया जाता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है। 13. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी मरीज को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए संदर्भित करने, अनुशंसा करने या उसे पहुंचाने के लिए न तो कोई उपहार, उपादान, कमीशन या इसके लिए कोई बोनस या प्रतिफल न तो देगा, न ही इसकी याचना करेगा, न ही स्वीकार करेगा एवं न ही देने, याचना करने या स्वीकार करने की पेशकश करेगा। कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: किसी शुल्क के लिए न तो उसके भाग, अंतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारा या शुल्क वापसी के लिए भाग नहीं लेगा या उसमें शामिल नहीं होगा। 14. क्रम संख्या 13 में किया गया प्रावधान बैंक चिकित्सा परामर्शदाता या अन्य किसी भी व्यक्ति पर डॉयग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य किसी अध्ययन / कार्य हेतु किसी नमूने या सामग्री के संदर्भ हेतु, अनुशंसा करने या इसे प्राप्त करने के मामले में समान रूप से लागू होगा। 15. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता रोगी की गोपनीयता भी बनाए रखेगा और रोगी की प्रोफाइल को किसी बाहरी व्यक्ति/तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा। गोपनीयता की आवश्यकता स्थायी होगी और संविदा की समाप्ति के बाद बनी रहेगी। बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को क्षतिपूर्ति करना जारी रखेगा। 16. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता उनके द्वारा स्वीकृत संविदा के अनुबंध-I में निर्धारित उक्त शर्तों एवं निबंधनों या अनुबंध-II में निर्धारित बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, लापरवाही, अक्षमता या ढिलाई दिखाते हैं, या जानबूझकर बैंक के हित के विपरीत कोई कार्य करते हैं या उसके अनुदेश के विपरीत कार्य करते हैं या अन्य किसी तरह का कदाचार करता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है। |
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ग्रेड ‘बी’ (सामान्य) में अधिकारियों की सीधी भर्ती –पैनल वर्ष 2025 के लिए आयोजित चरण- I परीक्षा हेतु अंक पत्रक और कट-ऑफ अंक
| ग्रेड ‘बी’ (सामान्य) में अधिकारियों की सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2025 के लिए चरण-II परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की सूचीबद्धता हेतु 18 अक्तूबर 2025 को आयोजित चरण-I परीक्षा में परीक्षा-वार और कुल कट-ऑफ अंक नीचे दिए गए हैं : | ||||||||||||
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| परीक्षा का नाम | श्रेणी | |||||||||||
| सामा/ अना | ईडब्ल्यूएस | अपिव | अजा | अजजा | दिव्यांगजन श्रेणी | |||||||
| क | ख | ग | घ | |||||||||
| सामान्य ज्ञान (अधिकतम अंक = 80) | 24.00 | 16.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 3.00 | 16.00 | 3.00 | |||
| अंग्रेजी भाषा (अधिकतम अंक = 30) | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | - | 1.00 | 6.00 | 1.00 | |||
| मात्रात्मक अभिरूचि (अधिकतम अंक = 30) | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | - | 1.00 | 6.00 | 1.00 | |||
| तर्कशक्ति (अधिकतम अंक = 60) | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | - | 2.25 | 12.00 | 2.25 | |||
| कुल अंक/ कुल योग (अधिकतम अंक = 200) | 77.50 | 64.75 | 69.00 | 65.00 | 64.75 | - | 17.50 | 63.50 | 22.50 | |||
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अस्वीकरण: हालांकि परिणाम तैयार करते समय अत्यंत सावधानी बरती गई है, फिर भी बोर्ड अनजाने में हुई किसी भी त्रुटि/त्रुटियों (यदि कोई हो) को सुधारने का अधिकार रखता है।
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आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार - भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति
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कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 की हमारी अधिसूचना का संदर्भ लें। 2. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर, 2025 को साँय 06:00 बजे तक बढ़ा दी गई है। 3. दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 की अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें और पात्रता मानदंड अपरिवर्तित रहेंगे। 4. उपर्युक्त भर्ती के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, बैंक की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। क्षेत्रीय निदेशक |
भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति
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आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) जो गांधी ब्रिज, अहमदाबाद - 380014 के पास स्थित हैं, के कार्यालय भवनों और आवासीय कॉलोनी स्थित औषधालयों के लिए तीन (03) वर्षों के लिए विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के 02 पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की आवश्यकता निम्नानुसार हैः
* बैंक के पास आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या रिक्तियों को न भरने का अधिकार सुरक्षित है। (ii) योग्य उम्मीदवार केवल अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन, गांधी ब्रिज के पास, अहमदाबाद - 380014 को 14 नवंबर 2025 तक या उससे पहले पहुँच जाना चाहिए। आवेदन को एक सीलबंद लिफाफे में 'अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के पद के लिए आवेदन' लिखकर भेजा जाना चाहिए या rdahmedabad@rbi.org.in पर ईमेल किया जाना चाहिए। (iii) शुद्धिपत्र: कृपया ध्यान दें कि इस विज्ञापन पर यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो वह केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर ही प्रकाशित किया जाएगा। (iv) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऐसे आरक्षण के हकदार हैं तथा उन्हें आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे। (v) अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो केवल भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार की जाति, अधिनियम /आदेश जिसके तहत जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और उम्मीदवार का निवास-गांव / कस्बे का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जाति/समुदाय का नाम और उनके जाति/समुदाय प्रमाण पत्र में उसकी वर्तनी ठीक उसी तरह होनी चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में उल्लेख किया गया है [अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूची में ओबीसी के रूप में मान्यता प्राप्त जातियों की सूची http://www.ncbc.nic.in साइट पर उपलब्ध है]। जाति के नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता वाले प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ओबीसी प्रमाण पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए कि उम्मीदवार केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। आरक्षण लाभ लेने वाले ओबीसी उम्मीदवारों को (वित्तीय वर्ष 2024-25, 2023-24, और 2022-23 के आय के आधार पर) भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ खंड के साथ ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि 01 अप्रैल 2025 को या उसके बाद जारी किया हुआ होना चाहिए। (vi) उम्मीदवार के ओबीसी दावे का निर्धारण उस राज्य (या राज्य के हिस्से) के संबंध में किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं। उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के हिस्से) से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गया है, उसे अपने पिता के मूल राज्य के ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर जारी ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (vii) भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 31.01.2019 द्वारा शासित है। अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी और वर्ष 2025-26 के लिए वैध "आय और संपत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत कर लिया जा सकता है। (viii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति अनंतिम है और सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र/आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन से पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित होने का दावा गलत है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं बिना कोई और कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी और बैंक को ऐसी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है जिसे वह उचित समझे। (ix) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाएँ। (x) जो आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं हैं, उन्हें तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। 2. स्थान और कार्य समय (अनंतिम) निम्नानुसार हैं:
नोट – बैंक अपने विवेकानुसार उपर्युक्त कोई भी औषधालय आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। केवल उपर्युक्त पद के लिए आवेदन करने मात्र से किसी उम्मीदवार को किसी विशेष औषधालय के लिए विचार किए जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। पद के लिए चयनित उम्मीदवार को बैंक की आवश्यकता के अनुसार उपर्युक्त किसी भी एक या अधिक औषधालय से जोड़ा जा सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और बैंक इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा। 3. पात्रता मानदंड: i. आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कम से कम एम.बी.बी.एस. की डिग्री होनी चाहिए। ii. इस पद के लिए जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। iii. आवेदक के पास एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल प्रेक्टिशनर के तौर पर किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में अर्हता पश्चात न्यूनतम 2 (दो) वर्ष का कार्य-अनुभव होना चाहिए। iv. आवेदक का अपना क्लिनिक / औषधालय या निवास स्थान बैंक औषधालय से 10-15 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। 4. पारिश्रमिक, कार्य समय एवं अन्य शर्तें: i. करार अवधि के दौरान, प्रति घंटे रु. 1,000/- का पारिश्रमिक दिया जाएगा। देय मासिक पारिश्रमिक में से रु.1,000/- प्रति माह की राशि को वाहन व्यय के रूप में माना जाएगा और रु.1,000/- प्रति माह मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाएगा। करार के आधार पर नियुक्त बीएमसी को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे। ii. नियुक्ति विशुद्ध रूप से करार के आधार पर है। नियुक्ति पर कोई सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश / अवकाश के दिन किसी औषधालय में जाना आवश्यक हो तो रुपये 1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। iii. पारिश्रमिक का भुगतान वास्तविक ड्यूटी घंटों के अनुसार किया जाएगा और इसमें सब कुछ शामिल होगा। iv. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक दर की समीक्षा करने, यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए यह समीचीन हो जाता है, तो अपने विवेक पर कार्य समय के साथ-साथ बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के सम्बद्ध औषधालय को भी बदलने का अधिकार सुरक्षित है। औषधालय परिवर्तन के कारण, बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य घंटों की संख्या तदनुसार बदल सकती है। v. बैंक की आवश्यकता के अनुसार एक चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य समय के घंटों की संख्या को प्रति सप्ताह 30 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, एक बीएमसी का कार्य समय सभी औषधालयों मे कार्य समय को जोड़ने के बाद कुल प्रति सप्ताह 30 घंटे से अधिक नहीं होगा। vi. अनुबंध नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। अनुबंध अवधि की समाप्ति पर नियुक्ति का कोई नवीकरण नहीं होगा। चयन प्रक्रिया i. बैंक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा और दस्तावेज़ सत्यापन करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। बैंक साक्षात्कार के लिए संभावित पात्र आवेदकों को छोड़कर, अन्य आवेदकों के साथ, जो साक्षात्कार के लिए पात्र / विचाराधीन नहीं पाये जाते हैं, किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं करेगा। ii. दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार पश्चात चयनित आवेदकों को अनुबंध के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के रूप में सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रियाओं/टेस्टों की लागत आवेदक को वहन करनी होगी। iii. पद के लिए चयनित उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने और अनुबंध-I में दिए गए अनुबंध के नियमों और शर्तों और अनुबंध-II में दिए गए आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन नियुक्त किया जाएगा। iv. चयनित उम्मीदवार को प्रति घंटा निश्चित पारिश्रमिक के साथ बैंक के बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (अनुबंध के आधार पर) के रूप में नियुक्त होने से पहले बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा। निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर अनुबंध के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति अनुबंध के नियम एवं शर्तें 1. बैंक अवकाशों को छोड़कर ड्यूटी के निर्धारित घंटों (या अगर आवश्यक हो तो लंबी अवधि के लिए) के अनुसार बैंक के औषधालय में सेवा देना, इसमें अर्धवार्षिक लेखाबंदी और वार्षिक लेखाबंदी के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिन शामिल नहीं है और इस शर्त के अधीन है कि औषधालय को लगातार दो दिन बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार औषधालयों के बीच बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति के स्थान को स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बैंक किसी भी आवश्यकता के मामले में अपने अन्य औषधालयों में बीएमसी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। 2. अहमदाबाद में आरबीआई स्टाफ सदस्यों, अहमदाबाद के दौरे या यात्रा पर होने वाले अन्य अधिकारियों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके जीवनसाथियों जो मेडिकल सहायता निधि योजना (एमएएफएस) के सदस्य हैं [जिन्हें आगंतुक कहा जाता है] जो डिस्पेंसरी में आते हैं, को सलाह देना, दवाइयाँ लिखना और निःशुल्क इंजेक्शन लगाना। आपातकालीन स्थिति में, बीएमसी किसी भी समय उनके निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेगा और बैंक की शुल्क अनुसूची के अनुसार शुल्क लेगा। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू शुल्क की यह अनुसूची अनुरोध करने पर बीएमसी को उपलब्ध कराई जाएगी। 3. कर्मचारियों/अधिकारियों के क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति प्राप्त कर्मचारियों के रिश्तेदारों को उपरोक्त बिंदु संख्या 2 में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करना और कर्मचारियों से शुल्क की वसूली (बैंक की निर्धारित दर के अनुसार) कर समय-समय पर बैंक के खाते में जमा करने की सुविधा प्रदान करना। 4. सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के समान कर्तव्यों का पालन करना चाहे बीएमसी के पास स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यताएं हों या भविष्य में वह इन्हें अर्जित करे। यह सुनिश्चित करना बीएमसी की जिम्मेदारी होगी कि उसके पास जो योग्यताएं हैं या जो भविष्य में योग्यताएं अर्जित होंगी, वे उसे किसी भी तरह से सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं करें। तथापि, यदि भारतीय चिकित्सक संघ की किसी भी शर्त के अनुसार, वह जो योग्यता रखता है या प्राप्त करता है, जैसा भी मामला हो, सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए बैंक की आवश्यकता के विपरीत है, तो उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इस संबंध में किसी भी परिस्थिति में कोई दायित्व या जिम्मेदारी बैंक पर नहीं आती है और इस मामले में वह हर समय बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और करता रहेगा। 5. बैंक के औषधालय के कर्तव्यों में उपर्युक्त आवश्यकताओं के अलावा निम्नलिखित भी शामिल होंगे: i) छोटी और बड़ी बीमारी का इलाज जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपके पास आएं। ii) औषधालय या विभागों में या बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर से लाए गए आपातकालीन मामलों का उपचार और ऐसी आवश्यकता पड़ने पर उसे उपयुक्त अस्पतालों को संदर्भित करना, भले ही आवश्यकता सामान्य कामकाजी घंटों के बाहर हो। iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - किसी भी अप्रिय घटना के लिए सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी बीएमसी की होगी। नियमानुसार आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। आपके अपेक्षित होगा कि ज्यादा काम होने पर आप फार्मासिस्टों को नियमित और सरल प्रकार के इंजेक्शन लगाने के लिए प्रशिक्षित करें। iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और मामूली सर्जरी केवल आपके द्वारा की जाएगी। यदि आप आश्वस्त है कि फार्मासिस्टों में अपेक्षित क्षमता है, तो उनके द्वारा नियमित ड्रेसिंग की जा सकती है। v) कार्डियो-वैस्कुलर या अन्य बड़ी आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, आपको मरीज के साथ अस्पताल जाना चाहिए, यदि आप उस स्थान पर उपस्थित हों। 6. बैंक के क्वार्टर में रहने वाले बैंक के किसी भी कर्मचारी से मिलने जाना, जब ऐसा करना बैंक द्वारा अपेक्षित हो तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक के शुल्कों की अनुसूची के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना और अन्य योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनरों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करना, यदि आप मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हैं। 8. अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर उनके आवास पर जाकर देखना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित घर जाकर देखने का शुल्क या परामर्श शुल्क लेना। ऐसे दौरा शुल्क/परामर्श शुल्क, जो इस प्रकार निर्धारित किया गया है, में इंजेक्शन लगाने आदि के लिए शुल्क शामिल होगा। इस तरह के दौरे के लिए बीएमसी द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लगाया जाएगा। 9. यदि ऐसा करने की आवश्यकता होगी, तो आप बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र में किसी कर्मचारी या बैंक में नियुक्ति के लिए चयनित किसी संभवित कर्मचारी के स्वास्थ्य और/या सेवा के लिए उपयुक्तता के बारे में प्रमाणित करेंगे। 10. बैंक के कर्मचारियों/आश्रितों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करना तथा बिलों के भुगतान के लिए उनकी प्रतियां बैंक को भेजना। 11. बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होने पर अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपने पद/संपर्क का उपयोग करना। 12. महीने में एक बार कार्यालय परिसर/क्वार्टर, अधिकारी लाउंज, स्टाफ कैंटीन का निरीक्षण करना तथा रिपोर्ट देना कि क्या वे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर स्थिति में हैं। 13. टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका लगाना और जब भी आवश्यक हो चेचक के लिए टीकाकरण करना। 14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर 31 मार्च की स्थिति के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 15. औषधियों का उचित भण्डारण एवं उनका वितरण सुनिश्चित करना तथा इस संबंध में सभी आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव करना। 16. दवा मांगपत्रों पर सलाह देना और दवा के स्टॉक-बैलेंस और खपत की प्रति-जांच करना। 17. जब कभी बीएमसी को संदर्भित किया जाता है तो चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत की तर्कसंगतता सहित पेशेवर राय देना। 18. समय-समय पर बैंक द्वारा सौंपे गए बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित किसी भी अन्य कार्य में भाग लेने के लिए, जिसमें आवश्यक डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है जैसा कि सामान्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सामान्य रूप से किया जाता है या अपेक्षित है। 19. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए, अनुबंध के 3 वर्षों के लिए पारिश्रमिक रुपये 1,000/- प्रति घंटा निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इस प्रकार देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से रु. 1,000/- प्रति माह परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी जैसे किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश / अवकाश पर औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो 1,000/- रुपये प्रति घंटे की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। आय पर कर मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर काटा जाएगा। बीएमसी को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे। 20. बीएमसी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, उससे अपेक्षित होगा कि वह अपने जोखिम और लागत पर बैंक को योग्यता और अनुभव के मामले में स्वीकार्य डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था करे। 21. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा। 22. नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनुबंध और घंटे के आधार पर है। उस आधार पर बैंक में नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के समान मांग के लिए किसी भी स्तर पर कोई दावा नहीं होगा। 23. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित उम्मीदवारों को बैंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र / आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 24. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों के पास वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वह क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। 25. ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र / आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन से पता चलता है कि ओबीसी / ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने का दावा झूठा है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं बिना कोई और कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी और बैंक को ऐसी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है जो वह उचित समझे। 26. ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 31 जनवरी, 2019 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाना चाहिए। 27. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है और यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप यह समीचीन हो जाता है तो अपने विवेक पर ड्यूटी के घंटे और औषधालय के स्थान को बदल सकता है। 28. बीएमसी अनुलग्नक-II में दी गई आचार संहिता का पालन करेंगे। 29. नियम और शर्तों की स्वीकृति के अधीन यह अनुबंध नियुक्ति की तारीख से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। 30. अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में तीन महीने का पारिश्रमिक देकर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस अवधि के दौरान बीएमसी अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा जब तक कि बैंक द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती। 31. नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में बैंक बिना कोई कारण बताए और मुआवजे के किसी दावे के बिना बीएमसी के अनुबंध को तुरंत समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 32. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद अहमदाबाद के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। अनुबंध के आधार पर निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति आचार संहिता 1. प्रत्येक बीएमसी को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा, जो समय-समय पर उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जाएंगे, जिनके अधिकारक्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उन्हें उस समय नियुक्त किया गया हो। 2. प्रत्येक बीएमसी बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और किसी भी गोपनीय प्रकृति की जानकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी आम जनता या बैंक के स्टाफ को नहीं बताएगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, या जब तक कि बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। 3. कोई भी बीएमसी भारतीय रिजर्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी सामग्री बैंक से लिखित में पूर्वानुमति के बिना प्रेस को नहीं देगा या कोई दस्तावेज, कागज या सूचना प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास उपलब्ध हो। 4. बीएमसी मरीज की गोपनीयता भी बनाए रखेगा और मरीज की प्रोफ़ाइल किसी बाहरी व्यक्ति/तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा। गोपनीयता की आवश्यकता स्थायी होगी और अनुबंध की समाप्ति के बाद भी जारी रहेगी। बीएमसी किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और उसकी क्षतिपूर्ति करता रहेगा। 5. प्रत्येक बीएमसी बैंक की सेवा ईमानदारी और निष्ठा से करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा तथा सभी लेन-देन में शिष्टाचार और सावधानी दिखाएगा। 6. कोई भी बीएमसी राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या किसी नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधान निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा। 7. कोई भी बीएमसी किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के महासंघ का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा, या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं होगा, या अपने अनुबंध की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा नहीं देगा या किसी भी हिंसक, अनुचित या अशिष्ट प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 8. बीएमसी बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रहेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पाँच दिनों से अधिक नहीं होगी। 9. बीएमसी अपनी सेवा बैंक को आउटसोर्स नहीं करेगा। 10. बीएमसी ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पेय पदार्थ अथवा दवा के प्रभावाधीन नहीं होगा अथवा यह ध्यान रखेगा कि ड्यूटी करते समय ऐसे मादक पेय पदार्थ अथवा दवा से उसका कार्य प्रभावित न हो। इसके अलावा बैंक चिकित्सा परामर्शदाता सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का मादक पेय अथवा ड्रग लेने से परहेज करे। स्पष्टीकरण: ‘सार्वजनिक स्थान’ में वे क्लब जो केवल सदस्यों के लिए बने हैं तथा जहां सदस्यों को अतिथि के रूप में गैर-सदस्यों को आमंत्रित करने की स्वीकृति प्राप्त है, बार एवं रेस्तरां, जन सुविधाएं तथा वे सभी स्थान जहां पर जनता भुगतान करके अथवा बिना भुगतान किए जा सके, शामिल हैं। 11. कोई भी बीएमसी किसी कर्मचारी से अथवा औषधालय में आए आगंतुक से कोई उपहार नहीं मांगेगा अथवा लेगा। 12. बीएमसी कार्य स्थान पर किसी भी महिला कर्मचारी के साथ लैंगिक उत्पीडन के किसी भी कृत्य में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए ‘लैंगिक उत्पीडन’ चाहे प्रत्यक्ष या निहितार्थ के रूप में किया गया हो, में निम्नलिखित अप्रिय लैंगिक संबंधी व्यवहार शामिल होंगे, जैसे – ए) शारीरिक संपर्क एवं प्रयास बी) शारीरिक संबंध बनाने की मांग अथवा अनुरोध करना सी) यौन संबंधी अश्लील टिप्पणी डी) अश्लील वीडियो/साहित्य दिखाना ई) इसके अतिरिक्त, कोई भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या अमौखिक लैंगिक प्रकृति का आचरण, ऐसी सभी परिभाषाएं / व्याख्याएं जो क़ानून अथवा कानूनों में लागू है। 13. बीएमसी को यदि ऋण के लिए अथवा आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है अथवा कानून की किसी भी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। 14. बीएमसी किसी मरीज को चिकित्सा के लिए, सर्जिकल अथवा अन्य उपचार के लिए रैफर करने के एवज में किसी उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन अथवा बोनस की मांग नहीं करेगा और ना ही देने की पेशकश करेगा। वह चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी शुल्क के विभाजन, हस्तांतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारे या वापस देने संबंधी के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा या पक्षकार नहीं होगा। 15. उक्त पैरा 14 में दिए गए प्रावधान डाइग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए उसके अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा नमूना या सामग्री की खरीद के लिए रैफर या सिफारिश के संबंध में समान प्रभाव (equal force) के साथ लागू होंगे। 16. बीएमसी अगर उपर्युक्त बैंक की आचार संहिता अथवा उसके द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध के नियमों व शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा लापरवाही, अक्षमता या आलस्य अथवा जानबूझकर बैंक के हित के लिए हानिकारक या निदेशों के विरुद्ध अथवा कदाचार का दोषी पाया जाता है तो अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। |
ग्रेड ‘बी’ (आनीअवि/सांसूप्रवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती – पैनल वर्ष 2025 चरण-l परीक्षा का परिणाम
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(दिनांक 10 सितंबर 2025 का विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26) ग्रेड ‘बी’ (आनीअवि/सांसूप्रवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2025 के लिए चरण- II परीक्षा ग्रेड ‘बी’ (आनीअवि/सांसूप्रवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती - पैनल वर्ष 2025 के लिए चरण-II परीक्षा 07 दिसंबर 2025 को केवल उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी जिन्हें चरण-I परीक्षा के परिणाम के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। यह परीक्षा दो पालियों में होगी। उम्मीदवार को चरण-II परीक्षा की सभी पालियों के सभी प्रश्नपत्रों में उपस्थित होना आवश्यक है । दोनों प्रश्नपत्रों के लिए एक ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा और इसे केवल आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। चरण-II परीक्षा के लिए पालियों का समय तथा परीक्षा स्थल का विवरण प्रवेश पत्र में दर्शाया जाएगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक, चरण-II परीक्षा के लिए सूचना पुस्तिका, स्क्राइब का उपयोग करने वाले दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए अनुदेश, 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखित लिखने में कठिनाई वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा स्क्राइब का उपयोग करने वाले दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए वचनपत्र/घोषणा प्रपत्र यथासमय भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। तिथि/पाली/केंद्र/स्थान में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अस्वीकरण: हालांकि परिणाम तैयार करते समय अत्यंत सावधानी बरती गई है, फिर भी बोर्ड भूलवश हुई त्रुटि/त्रुटियों (यदि कोई हो) को सुधारने का अधिकार रखता है। |
बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) की संविदा आधार पर प्रति घंटे नियत पारिश्रमिक पर नियोजन, कोलकाता
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कोलकाता स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित) के औषधालयों हेतु शुद्ध रूप से संविदा आधार पर (03) वर्ष के लिए प्रति घंटा नियत पारिश्रमिक पर पार्ट टाइम चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) के एक (01) पद को भरने के लिए पैनल तैयार करने हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की आरक्षण आवश्यकता निम्नानुसार है:
(ii) पात्र उम्मीदवार केवल अनुबंध-I में दिए गए प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सीलबंद लिफाफे में 28 नवम्बर 2025 को शाम 04:30 बजे या उससे पहले क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भर्ती अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय, 15, एन.एस. रोड, कोलकाता- 700 001 को प्राप्त हो जाना चाहिए। सीलबंद लिफाफे के ऊपर “प्रति घण्टे के निश्चित पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) के पद के लिए आवेदन” लिखा होना चाहिए। (iii) अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं और आवेदन के साथ दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। (iv) अनुसूचित जनजाति के रूप में आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो केवल भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार की जाति, अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है और उम्मीदवार का निवास-गांव/कस्बे का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जाति/समुदाय का नाम और उनके जाति/समुदाय प्रमाण पत्र में उसकी वर्तनी ठीक उसी तरह होनी चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में उल्लेख किया गया है [अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जाति सूची साइट https://ncst.nic.in पर उपलब्ध है]। जाति के नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता वाले प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। (v) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और आवेदन जमा करने से पहले अपनी पात्रता की जाँच कर लें। (vi) जो आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं हैं, उन्हें तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। (vii) शुद्धिपत्र: कृपया ध्यान दें कि इस विज्ञापन पर जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशित किया जाएगा। 2. स्थान और कार्य घंटे (अनंतिम) इस प्रकार हैं:
3. पात्रता मानदंड: i. आवेदक के पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए । ii. जेनरल मेडिसन में स्नातकोत्तर डिग्री वाले आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। iii. आवेदक के पास चिकित्सक के रूप में किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने का न्यूनतम 02 (दो) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। iv. आवेदक का डिस्पेंसरी या निवास स्थान उपरोक्त स्थानों पर बैंक की डिस्पेंसरियों से 10-15 किलोमीटर की परिधि के भीतर होना चाहिए। 4. पारिश्रमिक, ड्यूटी के घंटे और अन्य शर्तें: i. संविदा की अवधि के दौरान ₹1000/- प्रति घंटे के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार देय मासिक पारिश्रमिक में से, प्रति माह ₹1000/- की राशि को वाहन खर्च माना जाएगा और ₹1000/- प्रति माह की दर से मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। संविदा के आधार पर नियोजित चिकित्सा परामर्शदाता को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे। ii. यह नियोजन पूर्ण रूप से संविदा आधार पर होगी। इस नियोजन के लिए आपको कोई भी सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होगी। साथ ही, कोई छुट्टी, अनुलाभ/सुविधाएं देय नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश पर औषधालय में उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, तो ₹1000/- प्रति घंटे की दर से प्रतिपूरक दिया जाएगा। iii. पारिश्रमिक का भुगतान वास्तविक कार्य घंटों के अनुसार तय किया जाएगा और उसमें सभी कुछ शामिल होगा। iv. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक दर की समीक्षा करने, यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए यह समीचीन हो जाता है, तो अपने विवेक पर कार्य समय के साथ-साथ चिकित्सा परामर्शदाता के सम्बद्ध औषधालय को भी बदलने का अधिकार सुरक्षित है। औषधालय परिवर्तन के कारण, चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य समय की संख्या तदनुसार बदल सकती है। v. बैंक की आवश्यकता के अनुसार एक चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य समय के घंटों की संख्या को प्रति सप्ताह 30 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, एक चिकित्सा परामर्शदाता का कारी समय सभी औषधालयों मे कार्य समय को जोड़ने के बाद कुल प्रति सप्ताह 30 घंटे से अधिक नहीं होगा। vi. चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में चयनित डॉक्टरों को "अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)" जमा करना होगा, यदि वह किसी अस्पताल/संगठन में सप्ताह में 30 घंटे से अधिक समय तक कार्यरत हैं। vii. चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में चुने गए डॉक्टरों को एक "स्व-घोषणा पत्र" जमा करना होगा, जिसमें कहा जाएगा कि उनके किसी भी वर्तमान नियोक्ता को बैंक के साथ उनके जुड़ाव पर कोई आपत्ति नहीं है। viii. नियुक्ति की संविदा तीन साल की अवधि के लिए होगी। संविदा की अवधि समाप्त होने पर नियुक्ति का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। 5. चयन प्रक्रिया : i. बैंक द्वारा पात्र उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार और दस्तावेज़ सत्यापन किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक के पास न्यूनतम पात्रता मानक रखने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है उनको छोड़कर बैंक उन आवेदकों से कोई पत्राचार नहीं करेगा, जो पात्र नहीं पाए गए और जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है। ii. साक्षात्कार के बाद शार्टलिस्ट किए गए आवेदक/कों का संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में नियोजन के पूर्व निर्धारित मानदंडों पर चिकित्सा जाँच किया जाएगा और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन भी होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रियाओं/टेस्ट्स की लागत आवेदक/आवेदकों को स्वयं वहन करनी होगी। iii. पद के लिए चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति चिकित्सकीय रूप से फिट पाये जाने और अनुबंध-II में दिए गए नियमों और शर्तों तथा अनुबंध-III में दिए गए आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन होगी। iv. चयनित आवेदक को प्रति घंटा नियत पारिश्रमिक पर चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा आधार पर) के रूप में नियोजन से पहले बैंक के साथ संविदा हेतु करार पर हस्ताक्षर करना होगा। चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा आधार पर) की नियत प्रति घंटे पारिश्रमिक पर नियुक्ति – संविदा के नियम और शर्तें
1. निर्धारित घंटों की ड्यूटी (या अगर आवश्यक हो तो लंबी अवधि के लिए) बैंक के एमओपीडी स्थित औषधालय या अलीपुर / सिंघी पार्क कॉलोनी / सॉल्ट लेक / उल्टाडांगा / दमदम स्थित औषधालयों में सेवा के लिए सिवाय बैंक की छुट्टी के दिन या अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी और वार्षिक लेखाबन्दी के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों के दिन बशर्ते औषधालय लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार औषधालयों के बीच चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति के स्थान को स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बैंक किसी भी आवश्यकता के मामले में अपने अन्य औषधालयों में चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। 2. कोलकाता घूमने या दौरे पर आए अन्य अधिकारियों सहित, कोलकाता में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्मिक सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके पति/पत्नी जो चिकित्सा सहायता कोष योजना (एमएएफएस) के सदस्य हैं [आगंतुकों के रूप में संदर्भित], जो क्लिनिक में परामर्श के लिए आते हैं उनको सलाह देना, दवाएं लिखना और नि:शुल्क इंजेक्शन देना। अत्यावश्यक मामले में, चिकित्सा परामर्शदाता अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए किसी भी समय उपलब्ध रहेंगे और बैंक की अनुसूची के अनुसार शुल्क लेंगे। शुल्कों की यह अनुसूची जो बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू होती है, अनुरोध पर चिकित्सा परामर्शदाता को उपलब्ध कराई जाएगी। 3. कर्मचारियों/अधिकारियों के क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति प्राप्त कर्मचारियों के रिश्तेदारों को उपर्युक्त बिंदु संख्या 2 में विनिर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करना और कर्मचारियों से शुल्क की वसूली (बैंक की निर्धारित दर के अनुसार) कर समय-समय पर बैंक के खाते में जमा करने की सुविधा प्रदान करना। 4. चिकित्सा परामर्शदाता को जेनेरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के सदृश कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, चाहे उसके पास कोई भी योग्यता अर्थात् स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा अर्हताएँ हो या उसके द्वारा भविष्य में प्राप्त की जा सकती हो। चिकित्सा परामर्शदाता का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि मौज़ूद अर्हताएँ या उनके द्वारा भविष्य में अर्जित अर्हताएँ उन्हें जेनेरल मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपेक्षित सेवाओं को प्रदान करने में किसी भी प्रकार से बाधक न बने तथा यदि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की किसी भी शर्त के अनुसार, उनकी वर्तमान या भविष्य में अर्जित अर्हताएँ, जैसा भी मामला हो, जेनेरल प्रैक्टिशनर के रूप में कार्य करने के लिए बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहते हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस वजह से किसी भी परिस्थिति में बैंक की कोई देयता या जिम्मेदारी नहीं होती और इसके लिए आप बैंक को क्षतिपूर्ति करेंगे एवं क्षतिपूर्ति करने की प्रतिबद्धता को कायम रखेंगे। 5. ऊपर उल्लिखित अन्य अपेक्षाओं के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक औषधालय में चिकित्सा परामर्शदाता के कर्तव्यों में निम्नलिखित भी शामिल होंगे: (i) छोटी और बड़ी बीमारी का इलाज जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित चिकित्सा परामर्शदाता पास जाएं। (ii) औषधालय या विभागों में या बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर लाए गए आपातकालीन मामलों का उपचार और ऐसी आवश्यकता को देखने के लिए उपस्थित होना और उसे उपयुक्त अस्पतालों को संदर्भित करना बावजूद इसके कि ऐसी आवश्यकता सामान्य कामकाजी घंटों के बाहर हो। (iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - सभी प्रकार के इंजेक्शनों को लगाने में होने वाले किसी अवांछित रिएक्शन की जिम्मेदारी चिकित्सा परामर्शदाता की होगी। नियमानुसार, चिकित्सा परामर्शदाता की अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन न लगवाया जाए। कार्य का दवाब होने की स्थिति में चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा फार्मासिस्टों को नियमित और सरल प्रकार के इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण प्रदान करना। (iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और मामूली सर्जरी केवल चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा ही की जानी चाहिए। यदि वे आश्वस्त है कि फार्मासिस्टों के पास अपेक्षित क्षमता है, तो उनके द्वारा नियमित ड्रेसिंग करवाई जा सकती है। (v) कार्डियो -वैस्कुलर या अन्य बड़ी आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, यदि वे स्थान पर उपस्थित है तो चिकित्सा परामर्शदाता को मरीज के साथ अस्पताल जाना होगा, 6. क्वार्टर में रहने वाले बैंक के किसी स्टाफ सदस्य से मिलने और उनके स्वास्थ्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, जब भी बैंक द्वारा ऐसा करने को कहा जाए। ऐसी सेवाओं के लिए चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के शुल्क की अनुसूची के अनुसार सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में, जब भी आवश्यक हो, प्रमाण पत्र जारी करना और मामले की यथार्थता के बारे में संतुष्ट होने पर अन्य योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त प्रमाणपत्र कर्मचारियों द्वारा दिये जाने पर उन पर प्रतिहस्ताक्षरित करना । 8. अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उनके निवास पर जाना होगा और इसके लिए आप विज़िट शुल्क या परामर्श शुल्क, जैसा कि बैंक द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में निर्धारित किया गया है, लेने के हकदार होंगे। इस निर्धारित विज़िट शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन लगाना आदि का शुल्क भी शामिल होगा। ऐसी सेवाओं के लिए चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा कोई अन्य शुल्क की मांग नहीं की जानी चाहिए। 9. यदि और जब ऐसा करने की अपेक्षा व्यक्त की जाती है तो चिकित्सा परामर्शदाता को समय-समय पर, बैंक द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे फार्म में, बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुने जा सकने वाले किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी के स्वास्थ्य की स्थिति और/या सेवा के लिए फिटनेस को प्रमाणित करना होगा। 10. बैंक कर्मचारियों के रोग निवारण के उद्देश्य से आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करना और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उनकी प्रतियां अग्रेषित करना। 11. बैंक के किसी कर्मचारी या उनके परिवार (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर अस्पताल में भर्ती के लिए) की आवश्यकता होने पर अस्पताल की सुविधाओं को हासिल करने के लिए एमसी के अच्छे कार्यालयों/संपर्कों का उपयोग करना। 12. महीने में एक बार कार्यालय परिसर/स्टाफ आवासों और अधिकारी आवासों का निरीक्षण करना और यह रिपोर्ट करना कि क्या उन्हें स्वच्छ स्थिति में रखा जाता है। 13. जब भी आवश्यक हो टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका और छोटे चेचक के लिए टीकाकरण करना। 14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य के संबंध में निर्धारित फार्म में हर साल 30 जून तक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 15. औषधियों का उचित भण्डारण एवं उनका वितरण सुनिश्चित करना तथा इस संबंध में सभी आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव करना। 16. चिकित्सा परामर्शदाता को दवा मांगपत्रों के संबंध में सलाह देने और दवा स्टॉक-बैलेंस और खपत को काउंटर-चेक करना होगा। 17. जब कभी चिकित्सा परामर्शदाता को संदर्भित किया जाता है तो चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत की तर्कसंगतता सहित पेशेवर राय देना। 18. बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और औषधालय सुविधा सहित चिकित्सा सहायता निधि योजना के क्रियान्वयन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य को भी करना होगा जैसा कि आम तौर पर जेनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाता है/किया जाना आवश्यक है। 19. चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए, संविदा के 3 वर्षों के लिए पारिश्रमिक रुपये 1,000/- प्रति घंटा निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इस प्रकार देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से रु. 1,000/- प्रति माह परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी जैसे किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश पर औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो 1,000/- रुपये प्रति घंटे की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। आय पर कर मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर काटा जाएगा। चिकित्सा परामर्शदाता को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे। 20. चिकित्सा परामर्शदाता ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, उन्हें अपने जोखिम और लागत पर बैंक को योग्यता और अनुभव के मामले में स्वीकार्य डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। 21. चिकित्सा परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। 22. नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदात्मक और घंटे के आधार पर है। उस आधार पर बैंक में नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के समान मांग के लिए किसी भी स्तर पर कोई दावा नहीं होगा। 23. अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को बैंक के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 24. बैंक प्रशासनिक और परिचालनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर स्वविवेक से पारिश्रमिक-दर की समीक्षा करने और कार्य के घंटे और औषधालय स्थान बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 25. चिकित्सा परामर्शदाता को इसके साथ संलग्न अनुबंध-III में दी गई आचार संहिता का पालन करना होगा। 26. यह संविदा उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के अधीन, आपके नियोजन की तारीख से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगी। 27. संविदा की अवधि के दौरान संविदा को किसी भी तरफ से तीन महीने के नोटिस पर या उसके एवज में तीन महीने के पारिश्रमिक पर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस अवधि के दौरान चिकित्सा परामर्शदाता अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा जब तक कि बैंक द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती है। 28. किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, बैंक बिना कोई कारण बताए और बिना मुआवजे किसी भी दावे के चिकित्सा परामर्शदाता के संविदा को तुरंत समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 29. संविदा के कारण उत्पन्न कोई भी विवाद कोलकाता के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा आधार पर) की प्रति घंटे नियत पारिश्रमिक पर नियोजन - आचार संहित 1. बैंक के प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन और अनुपालन करना होगा, जो समय-समय पर उन्हें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उन्हें रखा जाता है। 2. बैंक के प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के कार्यकलापों और उसके घटकों के कार्यकलापों के बारे में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, गोपनीय प्रकृति की किसी भी जानकारी को जनता के किसी भी सदस्य या बैंक के कर्मचारियों को तब तक नहीं देगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है या जब तक उसके कर्तव्यों के निर्वहन में एक वरिष्ठ सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया जाता है। 3. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित में पूर्व मंजूरी के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों के संबंध में प्रेस में योगदान नहीं देगा या ऐसे किसी भी दस्तावेज, कागज या जानकारी को प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके कब्जे में आ सकती है। 4. चिकित्सा परामर्शदाता रोगी की गोपनीयता भी बनाए रखेगें और किसी बाहरी व्यक्ति/तीसरे पक्ष के साथ रोगी के प्रोफ़ाइल साझा नहीं रखेगें । गोपनीयता की आवश्यकता चिरस्थायी होगी और संविदा की समाप्ति के बाद भी बनी रहेगी। चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। 5. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी से और विश्वसनीयता के साथ बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को आगे ले जाने के लिए अपना संपूर्ण प्रयास करेगा और सभी कार्यों में शिष्टाचार और सावधानी बरतेगा। 6. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता अपने कार्यकाल के दौरान राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या किसी नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा। 7. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या इस तरह के ट्रेड यूनियन के फेडेरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बने रहेगा या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप इनसे नहीं जुड़ेगा या किसी भी तरह के हड़ताल के लिए नहीं उकसाएगा या संविदा के अपने निबंधन और शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 8. चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी/आगंतुक से कोई उपहार नहीं मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा। 9. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक समय में 5 दिनों से अधिक नहीं होगी। 10. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा आउटसोर्स/उप-संविदा नहीं करेगा। 11. चिकित्सा परामर्शदाता ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी नशीले पेय या ड्रग का सेवन नहीं करेंगे/करेंगी और यह भी ध्यान रखेंगे कि इस तरह के पेय या ड्रग के प्रभाव से किसी भी समय उसके/उसकी कर्तव्यों का निर्वहन किसी भी तरह से बाधित न हो। इसके अलावा, चिकित्सा परामर्शदाता सार्वजनिक स्थान पर नशीले पेय का सेवन करने से दूर रहेंगे । 12. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा। (क) शारीरिक संपर्क और चेस्टाएं, (ख) शारीरिक संबंध बनाने की मांग या अनुरोध, (ग) यौन संबंधी अश्लील टिप्पणी, (घ) पोर्नोग्राफी दिखाना, (ङ) इसके अतिरिक्त, कोई भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक यौन प्रकृति का आचरण, ऐसी सभी परिभाषाएं / व्याख्याएं जो क़ानून अथवा विधियों में लागू है। 13. यदि चिकित्सा परामर्शदाता को कर्ज के लिए या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है। 14. चिकित्सा परामर्शदाता मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी मरीज को रेफर करने, उसकी सिफारिश करने या प्राप्त करने के लिए ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस के रूप में कोई भी उपहार नहीं देगा, नहीं मांगेगा या नहीं लेगा और न ही देने, मांगने या लेने का प्रस्ताव देगा। वह मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, हस्तांतरण, असाइनमेंट, सबोर्डिनेशन, छूट, बंटवारे या धनवापसी के कार्य करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा या उसका हिस्सा नहीं होगा। 15. ऊपर पैरा 14 में दिए गए प्रावधान उनके या किसी व्यक्ति द्वारा डायग्नोसिस उद्देश्यों या अन्य अध्ययन / कार्य के लिए नमूना या सामग्री रेफर करने, सिफारिश करने या खरीद करने के लिए समान बल के साथ लागू होंगे। 16. यदि बैंक का कोई चिकित्सा परामर्शदाता उपरोक्त उल्लिखित बैंक के आचार संहिता का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा स्वीकार किए गए संविदा के निबंधन और शर्तों को भंग करता है, लापरवाही, अक्षमता या अशिष्टता प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर कुछ ऐसा करता है जो बैंक के हितों के लिए नुकसानदेह है या उसके निर्देशों के साथ विरोधाभासी है या दुराचार के किसी अन्य कार्य के लिए दोषी है तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है। |
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