ग्रेड ‘बी’ (आनीअवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती – पैनल वर्ष 2025: 07 दिसंबर 2025 को आयोजित चरण-II परीक्षा का परिणाम
(10 सितंबर 2025 का विज्ञापन सं. आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26) साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवारों हेतु अनुदेश उम्मीदवारों को साक्षात्कार की तिथि यथासमय सूचित की जाएगी। साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान दर्शाने वाले साक्षात्कार कॉल लेटर सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को (यथासमय) उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर noreply.samadhan@rbi.org.in ई-मेल द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। इस संबंध में उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना मेल-बॉक्स तथा स्पैम और जंक बॉक्स चेक करते रहें। 2. सूचीबद्ध उम्मीदवारों को व्यक्तित्व मूल्यांकन (Personality Assessment) पूरा करने के लिए अनुदेशों सहित एक लिंक उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जाएगा। मेल प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर मूल्यांकन पूरा करना होगा। 3. सभी सूचीबद्ध उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे साक्षात्कार कॉल-लेटर का प्रिंट आउट निकाल लें और उस पर हाल की फोटो लगाकर उसकी हार्ड प्रति तथा अपनी पात्रता के समर्थन में अन्य मूल दस्तावेज़ सत्यापन हेतु साक्षात्कार के दिन साथ अवश्य साथ लाएं। 4. सूचीबद्ध उम्मीदवार कृपया अपने फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ अपनी जन्म तिथि, शैक्षिक अर्हता, अनुभव, जाति (अजा/अजजा/अपिव-गैर/ईडब्ल्यूएस आदि), पीडब्ल्यूबीडी और विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति (40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिन्हें लिखने में कठिनाई हो) की स्थिति के समर्थन में मूल दस्तावेज़ तथा उनकी स्व-सत्यापित हार्ड प्रति का एक सेट साथ लाएं। 5. सभी सूचीबद्ध उम्मीदवार अपना विधिवत भरा हुआ बायोडाटा और प्रासंगिक प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां 09 फरवरी 2026 तक भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड को documentsrbisb@rbi.org.in ई-मेल पते पर जमा करें। यह भी ध्यान में रखें कि भविष्य में किए जाने वाले पत्राचार और बायोडाटा तथा अन्य दस्तावेजों को जमा करने से संबंधित प्रश्न केवल उपरोक्त ई-मेल आईडी documentsrbisb@rbi.org.in पर ही किए जाएं। दस्तावेज़ भेजते समय कृपया निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखें:
6. दस्तावेजों को निम्नलिखित क्रम में जमा किया जाए: (i) बायोडाटा (मूल रूप से भरा हुआ और स्कैन किया हुआ)। कृपया ध्यान दें कि बायोडाटा एक अलग पीडीएफ फ़ाइल में संलग्न किया जाए। (ii) जन्म तिथि का प्रमाण: मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाणपत्र अथवा माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। जन्म तिथि के सत्यापन के लिए किसी अन्य दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया जाएगा। मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाणपत्र में दिए गए नाम को ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म और नीचे दिए गए दस्तावेजों के साथ नाम के सत्यापन के लिए मानक माना जाएगा। मैट्रिक के बाद नाम में परिवर्तन का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मैट्रिक में दर्ज नाम और दूसरे प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों में कोई अंतर होने पर, साक्षात्कार के समय इस आशय का एक मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाण पत्रों में दर्ज दोनों नाम वस्तुत: एक ही व्यक्ति के हैं। (iii) शैक्षिक अर्हता का प्रमाण पत्र: मैट्रिक/एचएससी/स्नातक/समकक्ष तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता अथवा सभी सत्र/वर्षों की स्नातकोत्तर/समकक्ष तकनीकी अर्हता की अंक तालिका और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र। टिप्पणी: शैक्षिक अर्हता के संबंध में, यदि अंकों के प्रतिशत के स्थान पर समग्र ग्रेड प्वाइंट (उदाहरण के लिए सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) दर्शाए गए हों तो उम्मीदवार बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा समग्र ग्रेड प्वाइंटों को अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड अवश्य प्रेषित करें। परिवर्तन का मानदंड या तो अंकसूची/ग्रेड कार्ड पर मुद्रित होना चाहिए या उम्मीदवार बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान के सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करे और वह प्रति बोर्ड को प्रेषित करे। यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो परिवर्तन मानदंड/मानदंडों की गणना 10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26 की विस्तृत सूचना के पैरा संख्या 5 की टिप्पणी-II में उल्लिखित मानदंड के अनुसार की जाएगी। (iv) अपिव उम्मीदवार: उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के अलावा, अपिव जाति (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र की एक प्रति (10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26 के अनुसार) और बताए गए प्रारूप के अनुसार मूल अपिव घोषणा। (v) अजा/अजजा उम्मीदवार: उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के अलावा, बताए गए प्रारूप अनुसार नवीनतम अजा/अजजा जाति प्रमाण पत्र। (vi) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार: उपरोक्त (i), (ii) और (iii) अलावा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019 Estt. (Res) के द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ‘आय और आस्ति प्रमाणपत्र’ की एक प्रति (10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26 के अनुसार)। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि केवल वित्तीय वर्ष 2024-25 (जो कि वर्ष 2025-26 के लिए वैध हो) के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ‘आय और आस्ति प्रमाण पत्र’ प्रस्तुत करने पर, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। (vii) दिव्यांगजन उम्मीदवार: उपरोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) से (vi) [अगर लागू हो] के अलावा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जिन उम्मीदवारों ने स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा ली है (दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को छोड़कर), उन्हें उन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार के प्राधिकृत विभाग/अस्पताल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट वर्णित हो कि उम्मीदवार लिखने और विशेषकर तेज़ गति से लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है। यह प्रमाणपत्र उम्मीदवार के दिव्यांगता प्रमाणपत्र के अतिरिक्त अलग से प्रस्तुत करना होगा। लिखने और विशेषकर तेज़ गति से लिखने की शारीरिक अक्षमता संबंधी चिकित्सा प्रमाणपत्र ऑनलाइन/लिखित परीक्षा की तिथि से पहले का होना चाहिए। viii) निर्दिष्ट दिव्यांगजन आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) की परिभाषा के तहत शामिल लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(r) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले उम्मीदवार जिन्हें लिखने में कठिनाई हो: उपरोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) से (vi) [अगर लागू हो] के अलावा, स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को 10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26 के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में कठिनाई होती है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र ऑनलाइन/लिखित परीक्षा की तिथि से पहले का होना चाहिए। ix) स्टाफ उम्मीदवार: स्टाफ उम्मीदवार को अपने क्षेत्रीय कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय विभाग/प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासन अनुभाग (मांसंप्रवि) से एक पत्र (जिसमें वर्णित हो कि उक्त विज्ञापन में वर्णित पात्रता मानदंड के अनुसार उम्मीदवार स्टाफ उम्मीदवार के तौर पर आवेदन करने के लिए पात्र हैं और उनके खिलाफ लंबित सतर्कता और अनुशासनिक मामलों की स्थिति, अगर कोई हो तो; का ब्योरा भी शामिल हो) के साथ आवश्यक दस्तावेजों को प्रेषित करना चाहिए। x) अगर सूचीबद्ध उम्मीदवार ने आयु में छूट का कोई लाभ लिया है, तो उसे संबंधित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। (xi) उक्त पद के लिए भर्ती विज्ञापन (10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26) में उल्लेख अनुसार नियोक्ता/ओं (जहां कहीं भी लागू हो) से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र, जिसमें सेवा का पूरा विवरण, जैसे नाम, धारित पद, पद से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति और पदग्रहण की तारीख/ परिवीक्षा अवधि का विवरण, यदि कोई हो/ सेवा छोड़ने की तारीख आदि सहित सेवा की अवधि का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया हो। यदि उम्मीदवारों ने आवेदन के समय अपने नियोक्ता को सूचित नहीं किया है, तो सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि के कर्मचारियों के मामले में, वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। (xii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस/ पीडब्ल्यूबीडी/ भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/ छूट का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को विज्ञापनों में उल्लिखित कट ऑफ तारीख या उससे पहले की तारीख का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। टिप्पणी I: चरण-l तथा चरण-ll परीक्षा की व्यक्तिगत अंक-सूची तथा श्रेणीवार कट-ऑफ, चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने तथा भर्ती के अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के बाद बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org) पर प्रकाशित की जाएगी। टिप्पणी-II: सूचना का अधिकार (आरटीआई) अनुरोधों जैसे - चरण-II परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की श्रेणीवार या कुल संख्या, साक्षात्कार चरण के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवारों की श्रेणीवार या कुल संख्या, चरण-I (प्रश्नपत्र – I) की उत्तर कुंजियों / डंप कुंजियों आदि को प्रस्तुत करने के संबंध में अनुरोधों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने तथा भर्ती के अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के बाद ही विचार किया जाएगा। (साक्षात्कार की तिथि/समय/केंद्र में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।) अस्वीकरण: हालांकि परिणाम तैयार करने में अत्यंत सावधानी बरती गई है, फिर भी बोर्ड अनजाने में हुई त्रुटि/त्रुटियों; यदि कोई हो, को सुधारने का अधिकार रखता है। |
ग्रेड ‘बी’ (सामान्य) में अधिकारियों की सीधी भर्ती – पैनल वर्ष 2025: 06 दिसंबर 2025 को आयोजित चरण-II परीक्षा का परिणाम
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(10 सितंबर 2025 का विज्ञापन सं. आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26) साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवारों हेतु अनुदेश उम्मीदवारों को साक्षात्कार की तिथि यथासमय सूचित की जाएगी। साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान दर्शाने वाले साक्षात्कार कॉल लेटर सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को (यथासमय) उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर noreply.samadhan@rbi.org.in ई-मेल द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। इस संबंध में उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना मेल-बॉक्स तथा स्पैम और जंक बॉक्स चेक करते रहें। 2. सूचीबद्ध उम्मीदवारों को व्यक्तित्व मूल्यांकन (Personality Assessment) पूरा करने के लिए अनुदेशों सहित एक लिंक उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जाएगा। मेल प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर मूल्यांकन पूरा करना होगा। 3. सभी सूचीबद्ध उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे साक्षात्कार कॉल-लेटर का प्रिंट आउट निकाल लें और उस पर हाल की फोटो लगाकर उसकी हार्ड प्रति तथा अपनी पात्रता के समर्थन में अन्य मूल दस्तावेज़ सत्यापन हेतु साक्षात्कार के दिन साथ अवश्य साथ लाएं। 4. सूचीबद्ध उम्मीदवार कृपया अपने फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ अपनी जन्म तिथि, शैक्षिक अर्हता, अनुभव, जाति (अजा/अजजा/अपिव-गैर/ईडब्ल्यूएस आदि), पीडब्ल्यूबीडी और विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति (40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिन्हें लिखने में कठिनाई हो) की स्थिति के समर्थन में मूल दस्तावेज़ तथा उनकी स्व-सत्यापित हार्ड प्रति का एक सेट साथ लाएं। 5. सभी सूचीबद्ध उम्मीदवार अपना विधिवत भरा हुआ बायोडाटा और प्रासंगिक प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां 27 जनवरी 2026 तक भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड को documentsrbisb@rbi.org.in ई-मेल पते पर जमा करें। यह भी ध्यान में रखें कि भविष्य में किए जाने वाले पत्राचार और बायोडाटा तथा अन्य दस्तावेजों को जमा करने से संबंधित प्रश्न केवल उपरोक्त ई-मेल आईडी documentsrbisb@rbi.org.in पर ही किए जाएं। दस्तावेज़ भेजते समय कृपया निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखें:
6. दस्तावेजों को निम्नलिखित क्रम में जमा किया जाए: (i) बायोडाटा (मूल रूप से भरा हुआ और स्कैन किया हुआ)। कृपया ध्यान दें कि बायोडाटा एक अलग पीडीएफ फ़ाइल में संलग्न किया जाए। (ii) जन्म तिथि का प्रमाण: मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाणपत्र अथवा माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। जन्म तिथि के सत्यापन के लिए किसी अन्य दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया जाएगा। मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाणपत्र में दिए गए नाम को ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म और नीचे दिए गए दस्तावेजों के साथ नाम के सत्यापन के लिए मानक माना जाएगा। मैट्रिक के बाद नाम में परिवर्तन का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मैट्रिक में दर्ज नाम और दूसरे प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों में कोई अंतर होने पर, साक्षात्कार के समय इस आशय का एक मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाण पत्रों में दर्ज दोनों नाम वस्तुत: एक ही व्यक्ति के हैं। (iii) शैक्षिक अर्हता का प्रमाण पत्र: मैट्रिक/एचएससी/स्नातक/समकक्ष तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता अथवा सभी सत्र/वर्षों की स्नातकोत्तर/समकक्ष तकनीकी अर्हता की अंक तालिका और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र। टिप्पणी: शैक्षिक अर्हता के संबंध में, यदि अंकों के प्रतिशत के स्थान पर समग्र ग्रेड प्वाइंट (उदाहरण के लिए सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) दर्शाए गए हों तो उम्मीदवार बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा समग्र ग्रेड प्वाइंटों को अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड अवश्य प्रेषित करें। परिवर्तन का मानदंड या तो अंकसूची/ग्रेड कार्ड पर मुद्रित होना चाहिए या उम्मीदवार बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान के सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करे और वह प्रति बोर्ड को प्रेषित करे। यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो परिवर्तन मानदंड/मानदंडों की गणना 10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26 की विस्तृत सूचना के पैरा संख्या 5 की टिप्पणी-II में उल्लिखित मानदंड के अनुसार की जाएगी। (iv) अपिव उम्मीदवार: उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के अलावा, अपिव जाति (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र की एक प्रति (10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26 के अनुसार) और बताए गए प्रारूप के अनुसार मूल अपिव घोषणा। (v) अजा/अजजा उम्मीदवार: उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के अलावा, बताए गए प्रारूप अनुसार नवीनतम अजा/अजजा जाति प्रमाण पत्र। (vi) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार: उपरोक्त (i), (ii) और (iii) अलावा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019 Estt. (Res) के द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ‘आय और आस्ति प्रमाणपत्र’ की एक प्रति (10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26 के अनुसार)। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि केवल वित्तीय वर्ष 2024-25 (जो कि वर्ष 2025-26 के लिए वैध हो) के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ‘आय और आस्ति प्रमाण पत्र’ प्रस्तुत करने पर, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। (vii) दिव्यांगजन उम्मीदवार: उपरोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) से (vi) [अगर लागू हो] के अलावा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जिन उम्मीदवारों ने स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा ली है (दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को छोड़कर), उन्हें उन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार के प्राधिकृत विभाग/अस्पताल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट वर्णित हो कि उम्मीदवार लिखने और विशेषकर तेज़ गति से लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है। यह प्रमाणपत्र उम्मीदवार के दिव्यांगता प्रमाणपत्र के अतिरिक्त अलग से प्रस्तुत करना होगा। लिखने और विशेषकर तेज़ गति से लिखने की शारीरिक अक्षमता संबंधी चिकित्सा प्रमाणपत्र ऑनलाइन/लिखित परीक्षा की तिथि से पहले का होना चाहिए। viii) निर्दिष्ट दिव्यांगजन आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) की परिभाषा के तहत शामिल लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(r) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले उम्मीदवार जिन्हें लिखने में कठिनाई हो: उपरोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) से (vi) [अगर लागू हो] के अलावा, स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को 10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26 के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में कठिनाई होती है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र ऑनलाइन/लिखित परीक्षा की तिथि से पहले का होना चाहिए। ix) स्टाफ उम्मीदवार: स्टाफ उम्मीदवार को अपने क्षेत्रीय कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय विभाग/प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासन अनुभाग (मांसंप्रवि) से एक पत्र (जिसमें वर्णित हो कि उक्त विज्ञापन में वर्णित पात्रता मानदंड के अनुसार उम्मीदवार स्टाफ उम्मीदवार के तौर पर आवेदन करने के लिए पात्र हैं और उनके खिलाफ लंबित सतर्कता और अनुशासनिक मामलों की स्थिति, अगर कोई हो तो; का ब्योरा भी शामिल हो) के साथ आवश्यक दस्तावेजों को प्रेषित करना चाहिए। x) अगर सूचीबद्ध उम्मीदवार ने आयु में छूट का कोई लाभ लिया है, तो उसे संबंधित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। (xi) उक्त पद के लिए भर्ती विज्ञापन (10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/03/2025-26) में उल्लेख अनुसार नियोक्ता/ओं (जहां कहीं भी लागू हो) से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र, जिसमें सेवा का पूरा विवरण, जैसे नाम, धारित पद, पद से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति और पदग्रहण की तारीख/ परिवीक्षा अवधि का विवरण, यदि कोई हो/ सेवा छोड़ने की तारीख आदि सहित सेवा की अवधि का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया हो। यदि उम्मीदवारों ने आवेदन के समय अपने नियोक्ता को सूचित नहीं किया है, तो सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि के कर्मचारियों के मामले में, वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। (xii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस/ पीडब्ल्यूबीडी/ भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/ छूट का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को विज्ञापनों में उल्लिखित कट ऑफ तारीख या उससे पहले की तारीख का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। टिप्पणी-I: चरण-ll परीक्षा की व्यक्तिगत अंक-सूची तथा श्रेणीवार कट-ऑफ, चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने तथा भर्ती के अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के बाद बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर प्रकाशित की जाएगी। टिप्पणी-II: सूचना का अधिकार (आरटीआई) अनुरोधों जैसे - चरण-II परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की श्रेणीवार या कुल संख्या, साक्षात्कार चरण के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवारों की श्रेणीवार या कुल संख्या, चरण-II परीक्षा के प्रश्नपत्र-I (आर्थिक और सामाजिक मुद्दे) और प्रश्नपत्र-III (सामान्य वित्त और प्रबंधन) की उत्तर कुंजियों / डंप कुंजियों आदि को प्रस्तुत करने के संबंध में अनुरोधों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने तथा भर्ती के अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के बाद ही विचार किया जाएगा। (साक्षात्कार की तिथि/समय/केंद्र में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।) अस्वीकरण: हालांकि परिणाम तैयार करने में अत्यंत सावधानी बरती गई है, फिर भी बोर्ड अनजाने में हुई त्रुटि/त्रुटियों; यदि कोई हो, को सुधारने का अधिकार रखता है। |
शुद्धिपत्र - भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यालय परिचारक के पद के लिए भर्ती - पैनल वर्ष 2025
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कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यालय परिचारक के पद के लिए भर्ती - पैनल वर्ष 2025 के संबंध में बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर दिनांक 15 जनवरी 2026 का विज्ञापन देखें। 2. इस संबंध में, विज्ञापन में विस्तृत सूचना के तहत कार्यालयवार रिक्तियों के संबंध में, भोपाल और कानपुर/लखनऊ कार्यालयों के लिए रिक्तियों को संशोधित किया गया है। 3. भोपाल और कानपुर/लखनऊ कार्यालयों के लिए संशोधित रिक्तियां इस प्रकार हैं:
4. केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने पहले ही भोपाल कार्यालय के लिए आवेदन कर दिया है और जो अब अनुसूचित जाति / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / भूतपूर्व सैनिक (SC/EWS/EXS) श्रेणियों के लिए अधिसूचित रिक्तियों के मद्देनज़र अपनी श्रेणी में बदलाव करना चाहते हैं, वे अपनी मौजूदा लॉग इन विवरण (क्रेडेंशियल्स) के साथ लॉग इन कर सकते हैं और एडिट विंडो सुविधा के दौरान अपने आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी को अपडेट कर सकते हैं। एडिट विंडो 10 फरवरी 2026 के 00:01 बजे से 11 फरवरी 2026 के 23:59 बजे तक (संभावित तारीखें) खुली रहेगी। जिन उम्मीदवारों ने भोपाल कार्यालय में आवेदन किया है और जो अपनी श्रेणी में संशोधन नहीं करना चाहते हैं, उन्हें इस संबंध में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। जो उम्मीदवार किसी अन्य भर्ती कार्यालय में आवेदन कर चुके हैं या आवेदन करने का इरादा रखते हैं, उन पर इन अनुदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5. उक्त भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अपरिवर्तित है और 04 फरवरी 2026 है। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे संशोधित रिक्तियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और निर्धारित समय के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग करें। नोट: 15 जनवरी, 2026 के विज्ञापन में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं। इस विज्ञापन पर शुद्धिपत्र , यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जारी किया जाएगा। |
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भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यालय परिचारक के पद के लिए भर्ती - पैनल वर्ष 2025
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भारतीय रिज़र्व बैंक में (जिसे इसके बाद 'बैंक' कहा गया है) "कार्यालय परिचारक" के 572 पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, । इस पद के लिए चयन एक प्रतियोगी परीक्षा (ऑनलाइन टेस्ट) के माध्यम से होगा, जिसके बाद भाषा प्रवीणता परीक्षा (एलपीटी) होगी। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त विज्ञापन पर जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट (https://rbi.org.in/) पर प्रकाशित किया जाएगा । विज्ञापन का पूरा पाठ बैंक की वेबसाइट (https://rbi.org.in/) पर उपलब्ध है और एंप्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में भी प्रकाशित किया जा रहा है। 1. उम्मीदवार पदों के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करें: आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे विज्ञापित पदों के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। बैंक ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अपेक्षित शुल्क/सूचना शुल्क (जहां भी लागू हो) के भुगतान पर संबंधित पद के लिए परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वीकार करेगा और उनकी पात्रता केवल अंतिम चरण यानी दस्तावेज़ सत्यापन पर निर्धारित करेगा। यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत है, या यदि बैंक के अनुसार, उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को बिना सूचना के बैंक की सेवाओं से हटाया जा सकता है, यदि वह पहले ही बैंक में शामिल हो चुका है। 2. आवेदन का तरीका: उम्मीदवारों को केवल बैंक की वेबसाइट (https://rbi.org.in/) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन जमा करने के लिए कोई अन्य तरीका उपलब्ध नहीं है। "ऑनलाइन आवेदन पत्र" भरने के लिए संक्षिप्त निर्देश, विस्तृत सूचना के पैरा 8 में दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। "कार्यालय परिचारक के पद के लिए भर्ती - पीवाई 2025" 3. महत्वपूर्ण तिथियां:
4. सहायता सुविधा: फॉर्म भरने में किसी भी समस्या के मामले में, यथा- परीक्षा शुल्क का भुगतान, या कॉल लेटर की प्राप्ति के संबंध में आगे दी गई लिंक के माध्यम से प्रश्न किए जा सकते हैं - https://cgrs.ibps.in/ । कृपया ईमेल के विषय बॉक्स में 'कार्यालय परिचारक की भर्ती - पीवाई 2025' का उल्लेख करें। 5. मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित है: क) परिसर, जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, के अंदर मोबाइल फोन या किसी अन्य संचार उपकरण की अनुमति नहीं है। इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन में भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध लगाने सहित अयोग्यता निर्धारित की जा सकती है। 1. रिक्तियां: भारतीय रिज़र्व बैंक नीचे उल्लिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है:
नोट: कोष्ठक में रिक्तियां () बैकलॉग को इंगित करती हैं। बैंक आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या में वृद्धि/कमी करने का या रिक्तियों को नहीं भरने के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है। चंडीगढ़ में शिमला के लिए 02 रिक्तियां शामिल हैं, गुवाहाटी में ईंटानगर के लिए 03 रिक्तियां, कोहिमा के लिए 03 रिक्तियां, अगरतला के लिए 02 रिक्तियां, आइजोल के लिए 02 और शिलांग के लिए 02 शामिल हैं; हैदराबाद में आंध्र प्रदेश कार्यालय के लिए 22 रिक्तियां शामिल हैं; कानपुर और लखनऊ में कानपुर के लिए 63 रिक्तियां, देहरादून के लिए 49 और लखनऊ के लिए 13 शामिल हैं; कोलकाता में गंगटोक के लिए 03 रिक्तियां शामिल हैं; मुंबई में पुणे के लिए 06 रिक्तियां और पणजी के लिए 01 शामिल हैं; पटना में रांची के लिए 05 रिक्तियां शामिल हैं। संक्षिप्त नाम निम्नलिखित हैं: अजा- अनुसूचित जाति, अजजा- अनुसूचित जनजाति, अपिव. - अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य/अना - सामान्य/अनारक्षित, पीडब्ल्यूबीडी - बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति, पूस - पूर्व सैनिक, पूस I - दिव्यांग पूर्व सैनिक / कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रित, पूस II - पूर्व सैनिक (सामान्य)। $ भर्ती में अपिव के लिए आरक्षण कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Estt द्वारा शासित होता है। (एससीटी) दिनांक 08 सितंबर 1993, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, समय-समय पर संशोधित के अनुसार । अपिव श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' में आने वाले उम्मीदवार अपिव आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी को 'सामान्य (जेन)' के रूप में इंगित करना चाहिए। उक्त श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले अपिव उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2024-2025, 2023-2024 और 2022-2023 की आय के आधार पर अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र का उत्पादन करना चाहिए और 01 अप्रैल 2025 को / उसके बाद जारी किया जाना चाहिए (वित्त वर्ष 2024-25 के पूरा होने के बाद) लेकिन जो, पदों के लिए आवेदनों की अंतिम तिथि के बाद का नहीं हो। उम्मीदवार के पास निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 04 फरवरी 2026 को / उससे पहले आरक्षण प्राप्त करने के अपने दावे के समर्थन में हो। @ भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्थापना (आरई) द्वारा शासित है। अस्वीकरण: “ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगे के निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं। नियुक्ति अनंतिम है और उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापित की जा रही आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के अधीन है"। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभ वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र" जो की वर्ष 2025-2026 के लिए मान्य हो के प्रस्तुतीकरण पर प्राप्त किए जा सकते हैं ।"ईडब्ल्यूएस” उम्मीदवार जिनके पास डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार "आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र", आवेदन की अंतिम तिथि यानी 04 फरवरी 2026 को या उससे पहले नहीं है, उन्हें पदों के लिए केवल 'सामान्य' श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहिए।" # कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 15 जनवरी 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017-स्थापना (आरई) के अनुसार, 'बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण' के संबंध में, दिव्यांगताओं की चार श्रेणियां इस प्रकार हैं:
विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण, परिणाम को अंतिम रूप देने के समय प्रचलित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। नोट: I. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए: 1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के खिलाफ आवेदन कर सकते हैं, यदि रिक्तियां उनके राज्य में उनकी श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं की गई हैं। हालांकि, उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के बराबर आयु और शैक्षिक योग्यता के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करना चाहिए। हालांकि, वे शुल्क रियायत के लिए पात्र होंगे (जैसा लागू हो), लेकिन उन्हें निर्दिष्ट सूचना शुल्क का भुगतान करना होगा। 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवारों को केवल निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो नामित प्राधिकारी से भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए है, जिसमें उम्मीदवार की जाति, अधिनियम/आदेश स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और गांव/शहर के रूप में मान्यता दी जाती है। उम्मीदवार आमतौर पर निवासी है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जाति/समुदाय का नाम और उनकी जाति/सामुदायिक प्रमाण पत्र में इसकी वर्तनी ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसी केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में उल्लिखित की गई है (केंद्र सूची में अपिव जातियों के रूप में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जातियों की अपिव श्रेणी सूची https://ncbc.nic.in साइट पर उपलब्ध है, एसटी श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जाति की सूची https://ncst.nic.in साइट पर उपलब्ध है और एससी श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य के लिए जातियों की सूची https://ncsc.nic.in) साइट पर उपलब्ध है। जाति के नाम में कोई भिन्नता वाला प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। 3. उम्मीदवार का अपिव दावा उस राज्य (या राज्य का हिस्सा) के संबंध में निर्धारित किया जाएगा जिसमें उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं। एक उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य का हिस्सा) से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गया है, उसे , वह अपिव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे अपने पिता के अपिव प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया है , जिस राज्य से उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं। II. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार: आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 34 के तहत, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र हैं। अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 और इस संबंध में समय-समय पर जारी भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार एक दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। i. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 38-16/2020-डीडी-III दिनांक 4 जनवरी 2021 के अनुसार कार्यालय परिचर के पद के लिए कार्यात्मक आवश्यकताएं और बेंचमार्क दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी निम्नानुसार हैं:
कार्यात्मक आवश्यकतानुसार उपयोग किए गए संक्षिप्त रूप: एस=बैठना, एसटी=खड़ा रहाना, डब्लू=चलना, एमएफ=उंगलियों के साथ हेरफेर, एसई =देखना। उपयोग में लाए गए श्रेणी संक्षिप्ताक्षर: बी = दृष्टिबाधित, एलवी = कम दृष्टि, डी = श्रवण बाधित, एचएच = सुनने में कठिनाई, ओए = एक हाथ, ओएल = एक पैर, एसडी = रीढ़ की हड्डी की विकृति, एसआई = रीढ़ की हड्डी की चोट, ओएएल = एक हाथ और एक पैर, सीपी = सेरेब्रल पाल्सी, एलसी = कुष्ठ उपचार, डीडब्ल्यू = बौनापन, एएवी = एसिड अटैक पीड़ित, एमडीवाई = अविकसित मांसपेशी, एएसडी = ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एम = हल्का, एमओडी = मॉडरेट), आईडी = बौद्धिक दिव्यांगता, एसएलडी = विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता, एमआई = मानसिक बीमारी, एमडी = कई दिव्यांगताएं। ii. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार किसी भी श्रेणी (यानी, सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस) से संबंधित हो सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण क्षैतिज है और इस तरह की दिव्यांगता के लिए उपयुक्त पदों के अधीन पदों के लिए समग्र रिक्तियों के भीतर है। iii. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के पास एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए जैसा कि 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016) के तहत निर्धारित है। ऐसा प्रमाण पत्र सत्यापन/पुन: सत्यापन के अधीन होगा, जैसा कि बैंक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है। iv. पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को संबंधित श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा। यदि उस श्रेणी से कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी बैकलॉग रिक्तियों को अन्य पात्र पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के बीच आपसी-अदलाबदली द्वारा भरा जाएगा, बशर्ते कि उपरोक्त नोट II (i) में बताए अनुसार ऐसी दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पदों की पहचान की गई हो। v. यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त भर्ती दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 26 फरवरी 2013 के कार्यालय ज्ञापन फाइल सं. 16-110/2003-DD.III और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 10 अगस्त 2022 के कार्यालय ज्ञापन फाइल सं. 29-6/2019-DD-III के अनुसार आयोजित की जाएगी। नोट: क) DoP&T ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के साथ परामर्श करके, 19 मई, 2023 के OM नंबर 36035/8/2023-Estt. (Res-II) के माध्यम से सूचित किया है कि अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर स्थायी नौकरियों में आरक्षण का लाभ देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसका उन वास्तविक लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनकी बेंचमार्क दिव्यांगताएँ अपरिवर्तनीय और स्थायी है। ख) जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे इस संबंध में समय-समय पर जारी भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और यह प्रमाण पत्र सत्यापन/पुनर्सत्यापन के अधीन होगा जैसा कि बैंक द्वारा तय किया जा सकता है। ग) उम्मीदवार के पास आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी किए गए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। घ) डीईपीडब्ल्यूडी से दिनांक 17 दिसंबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18-25/2024-नीति के माध्यम से प्राप्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर, उम्मीदवारों को यह ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि अस्थायी विकलांगता श्रेणी के अंतर्गत "सुधार की संभावना" वाली विकलांगता स्थितियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। "प्रगतिशील, गैर-प्रगतिशील या सुधार की संभावना नहीं" वाली विकलांगता स्थितियों के लिए आरक्षण लागू होगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण पत्र में केवल 'अस्थायी विकलांगता' का उल्लेख है और यह उल्लेख नहीं है कि अस्थायी विकलांगता "सुधार की संभावना" वाली है या "प्रगतिशील, गैर-प्रगतिशील या सुधार की संभावना नहीं" वाली है, तो उम्मीदवार को एक नया विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें अस्थायी विकलांगता की प्रकृति को "सुधार की संभावना" या "प्रगतिशील, गैर-प्रगतिशील या सुधार की संभावना नहीं" के रूप में दर्शाया गया हो। vi. दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश: आवर्धित(बड़े) फॉन्ट में परीक्षण की सामग्री को देखने की सुविधा दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को उपलब्ध होगी। दृष्टिबाधित उम्मीदवार (जो 40% से कम विकलांगता से पीड़ित नहीं हैं) आवर्धित(बड़े) फ़ॉन्ट में परीक्षण की सामग्री को देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी उम्मीदवार हर घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे। vii. स्क्राइब और प्रतिपूरक समय का उपयोग (40% या उससे अधिक की विकलांगता): ऑनलाइन/लिखित परीक्षा के समय, केवल उन पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों (जिनके पास 40% या उससे अधिक की विकलांगता है) जिनके पास टाइपिंग/लेखन में शारीरिक सीमा है, जिसमें गति भी शामिल है, को स्क्राइब की सेवा का उपयोग करने की सुविधा दी जाएगी। ऐसे सभी मामलों में जहां एक स्क्राइब का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे: क) उम्मीदवार को अपनी लागत पर अपने स्वयं के स्क्राइब /लेखक की व्यवस्था करनी होगी। ख) उम्मीदवार के साथ-साथ स्क्राइब दोनों को परीक्षा के समय स्क्राइब की पासपोर्ट आकार की तस्वीर के साथ निर्धारित प्रारूप में एक उपयुक्त उपक्रम देना होगा। ग) पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार जिनके पास गति सहित टाइप/लिखने की भौतिक सीमा है, उन्हें परीक्षा के 20 मिनट प्रति घंटे के प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी चाहे वह स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठा रहा हो या नहीं उठा रहा हो। घ) कोई भी उम्मीदवार जो स्क्राइब का उपयोग कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करने के लिए पात्र है। उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन या भौतिक तथ्यों को छिपाना पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए होगा, इसके अलावा किसी अन्य कार्रवाई के लिए जो बैंक उम्मीदवार और स्क्राइब के खिलाफ उचित समझता हो। यदि उम्मीदवार पहले ही बैंक में शामिल हो गया है तो उसे बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है। ङ) परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार के लिए परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा, और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षा पर्यवेक्षकों (इनवेजलेटरों) द्वारा परीक्षा के बाद यह रिपोर्ट की जाती है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है। viii. स्क्राइब और प्रतिपूरक समय का उपयोग (40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति): पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार (जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक की है) पर लागू अनुदेशों के अलावा, निम्नलिखित नियम आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए निर्दिष्ट दिव्यांगजनों और उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए दिव्यांगजनों, अर्थात जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम और जिन्हें लिखने में कठिनाई है, के लिए लागू होंगे:: क. स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा केवल उन्हें दी जाएगी जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है और जो अनुबंध I में प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में कठिनाई होती है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। ख) स्क्राइब की योग्यता परीक्षा लेने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। स्वयं के स्क्राइब का चयन करने वाले व्यक्ति को अनुबंध II में प्रोफार्मा के अनुसार स्वयं के स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। ग) ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं। III. भूतपूर्व सैनिक: i. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 27 अक्तूबर 1986 की अधिसूचना संख्या 36034/5/85/Estt(SCT), 04 अक्तूबर 2012 की अधिसूचना संख्या 36034/1/2006-Estt.(Res.) द्वारा संशोधित और इसके बाद समय-समय पर यथासंशोधित, में निर्धारित परिभाषा की शर्तों को पूरा करते हैं। ii. दिव्यांग पूर्व सैनिक: पूर्व सैनिक, जो संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करते थे, और दुश्मन के खिलाफ या अशांत क्षेत्रों में ऑपरेशन में अक्षम थे, उन्हें दिव्यांग पूर्व सैनिक माना जाएगा। iii. कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रित: निम्नलिखित सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के लिए यह माना जाएगा कि वे सैन्य सेवा के दौरान कार्रवाई में मारे गए (क) युद्ध, (ख) युद्ध जैसी सैन्य कार्रवाई या किसी अन्य देश या पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम रेखा पर सीमा झड़प (ग) नागालैन्ड, मिजोरम आदि में विद्रोही हालात से निपटने में सशस्त्र विरोधियों से लड़ते हुए (घ) विदेशों में शांति सेना मिशन में सेवा के दौरान (ड.) बारूदी सुरंगें बिछाने और शत्रुओं की बारूदी सुरंगों को हटाने के अलावा सैन्य कार्रवाई पूरी होने के एक माह पहले और तीन माह बाद की अवधि के बीच बारूदी सुरंगों को हटाने की कार्रवाई के दौरान (च) वास्तविक सैन्य कार्रवाई या सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के दौरान शीत-दंश (छ) अर्ध-सैन्य बलों के भड़के हुए कार्मिकों से निपटने और (ज) श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के मारे गए कार्मिक iv. जिन उम्मीदवारों को सशस्त्र बलों से रिहा / सेवानिवृत्त किया जाता है, या जिनकी नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि (यानी, एसपीई) 01.02.2027 को या उससे पहले पूरी होने की संभावना है, वे केवल इस भर्ती के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। उन्हें बैंक में शामिल होने के समय एक स्व-घोषणा के साथ रिलीज़ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह सरकार के संदर्भ में पूर्व सैनिकों को स्वीकार्य लाभों का हकदार है। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही अपनी तैनाती की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और वे विस्तारित असाइनमेंट पर हैं, उन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि चयन किया जाता है, तो ऊपर उल्लिखित ऐसे सभी उम्मीदवारों को रिलीज़ कर दिया जाना चाहिए और 01.02.2027 को या उससे पहले बैंक में शामिल होना चाहिए। इन सभी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के प्रपत्र अनुबंध III में दिए गए हैं और इन प्रमाणपत्रों को बैंक को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। v. यदि कोई भूतपूर्व सैनिक पुन: रोजगार प्राप्त करने के लिए मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने के बाद सिविल साइड में सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुका है, तो सरकारी सेवा में पुन: रोजगार के प्रयोजन से उसका भूतपूर्व सैनिक दर्जा समाप्त हो जाता है। (डीओपीटी ओएम नं. 36034/27/84-Estt. (SCT) दिनांक 02 मई 1985) vi. कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रित आरक्षण के पात्र हैं। कुल रिक्तियों में से 4.5% दिव्यांग पूर्व सैनिकों और कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित हैं, जिन्हें एक साथ जोड़ा गया है। नियुक्ति के मामले में पहली प्राथमिकता दिव्यांग पूर्व सैनिकों को दी जाएगी और दूसरी प्राथमिकता कार्रवाई में मारे गए या गंभीर रूप से दिव्यांग (रक्षा सेवाओं के कारण 50% से अधिक दिव्यांगता के साथ) रक्षा कर्मियों के आश्रितों को दी जाएगी। इस रियायत के प्रयोजन के लिए, परिवार के सदस्य में उसकी विधवा, बेटा, बेटी या उसके करीबी रिश्तेदार शामिल होंगे, जो उसके परिवार का समर्थन करने के लिए सहमत होते हैं। पूर्व सैनिकों/दिव्यांग पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध उच्च आयु और शैक्षिक योग्यता में छूट कार्रवाई में मारे गए या गंभीर रूप से दिव्यांग सैनिकों के आश्रितों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। vii. केंद्र सरकार के तहत पुनर्नियोजित पूर्व सैनिकों पर लागू निम्नलिखित नियम ऑनलाइन परीक्षा (डीओपीटी ओएम नंबर 36034/6/90-स्था (एससीटी) दिनांक 02 अप्रैल 1992) के लिए उपस्थित पूर्व सैनिकों पर लागू होंगे।: पूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने समूह 'ग' और 'घ' में केंद्र सरकार के तहत पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के तहत समूह 'ग' / 'घ' में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और रोजगार हासिल करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ देने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, ऐसे उम्मीदवार केंद्र सरकार की नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए दूसरे अवसर पर आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। 2. पात्रता मानदंड: I. राष्ट्रीयता: एक उम्मीदवार या तो होना चाहिए: i. भारत का नागरिक, या ii. नेपाल की प्रजा, अथवा iii. भूटान की प्रजा, अथवा iv. एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया था, या v. भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों कीनिया, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से पलायन कर चुका है। बशर्ते कि श्रेणी (ii), (iii), (iv) और (v) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। एक उम्मीदवार जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति की पेशकश भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही दी जा सकती है। II. आयु (दिनांक 01/01/2026 की स्थिति के अनुसार): 18 से 25 साल के बीच: 02/01/2001 से पहले और 01/01/2008 (दोनों दिन शामिल) से पहले जन्मे उम्मीदवार केवल आवेदन करने के पात्र हैं। ऊपरी आयु सीमा में छूट: ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी:
नोट: संचयी आयु में छूट या तो उपरोक्त मदों के तहत या किसी अन्य मदों के संयोजन में उपलब्ध नहीं होगी। III. शैक्षिक योग्यता (दिनांक 01/01/2026 की स्थिति के अनुसार): i) उम्मीदवार जिस भर्ती कार्यालय के लिए आवेदन कर रहा है, वह उसी भर्ती कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकार के तहत आने वाले राज्य/UT से 10वीं कक्षा (S.S.C./मैट्रिकुलेशन) में उत्तीर्ण होना चाहिए। यह अर्हता उस राज्य/UT के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए। भर्ती कार्यालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र अनुबंध IV में दिए गए है। ii) उम्मीदवार 01/01/2026 तक अवर-स्नातक होना चाहिए। स्नातक और उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। iii) पूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को 10वीं कक्षा (एस.एस.सी. / मैट्रिकुलेशन) उत्तीर्ण होना चाहिए और कम से कम 15 साल की रक्षा सेवा प्रदान की हो, बशर्ते उन्होंने सशस्त्र बलों के बाहर स्नातक न किया हो। iv) भर्ती कार्यालय में आवेदन करने वाले उम्मीदवार उस कार्यालय के अंतर्गत आने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की भाषा (यानी, भाषा पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना जानना) में कुशल होने चाहिए। 3. चयन की योजना: I. ऑनलाइन टेस्ट (बहुविकल्पी):
भाषा प्रवीणता परीक्षा (एलपीटी): ऑनलाइन टेस्ट से अस्थायी रूप से छांटे गए उम्मीदवारों को भाषा प्रवीणता परीक्षा (एलपीटी) से गुजरना होगा। एलपीटी अर्हक प्रकृति का होगा और अनुबंध V में दिए गए विवरण के अनुसार संबंधित राज्य की राजभाषा/स्थानीय भाषा में आयोजित किया जाएगा। एलपीटी के अनुसार आधिकारिक / स्थानीय भाषा में प्रवीण नहीं होने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नोट: i. सामान्य अंग्रेजी भाषा के परीक्षण को छोड़कर उपरोक्त ऑनलाइन परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी और कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं की सूची अनुबंध VI में दी गई है। ii. ऑनलाइन परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंक होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। iii. उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा के प्रत्येक भाग में अलग से अर्हता प्राप्त करनी होगी। iv. परीक्षा के बारे में अन्य विस्तृत जानकारी एक सूचना पुस्तिका में दी जाएगी, जिसे उम्मीदवारों को बैंक की वेबसाइट से परीक्षा के लिए कॉल लेटर के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। v. ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर एलपीटी के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। vi. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों में स्कोर को सत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परीक्षण बैटरियों के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर के लिए समायोजित करने के लिए आईबीपीएस के मानक अभ्यास के बाद बराबर किया जाएगा। विभिन्न सत्रों (यदि आयोजित किया जाता है) में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त 'सही-स्कोर' को समान प्रतिशतता विधि का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा। vii. केवल इतनी संख्या में उम्मीदवारों को एलपीटी के लिए बुलाया जाएगा जो ऑनलाइन परीक्षा के कुल अंकों पर योग्यता में पर्याप्त रूप से उच्च स्तरों पर मौजूद हैं; इस तरह की योग्यता बैंक द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के संबंध में तय की जाती है। viii. एलपीटी अनिवार्य है। किसी भी उम्मीदवार को एलपीटी में उपस्थित होने से किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी, जो बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित की जाएगी। अंतिम चयन ऑनलाइन परीक्षा (योग्यता के क्रम में), एलपीटी में अर्हता, चिकित्सा फिटनेस, प्रमाणपत्रों के सत्यापन आदि में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर बैंक की संतुष्टि के अनुसार होगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। ix. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति बैंक के नियमों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित किए जाने के अधीन होगी। x. पहचान सत्यापन- बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग या अन्य मोड द्वारा बैंक भर्ती प्रक्रिया के दौरान/बाद में किसी भी समय बायोमेट्रिक सत्यापन/सत्यापन के अन्य तरीके का संचालन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान / आईआरआईएस और फोटोग्राफ ऑनलाइन परीक्षा के समय कैप्चर किए जाएंगे और एलपीटी और जॉइनिंग के समय सत्यापित किए जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक नहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तदनुसार, विभिन्न चरणों में, उम्मीदवारों की फोटोग्राफ/अंगूठे का छाप/ आईआरआईएस स्कैन उम्मीदवारों के सत्यापन/बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए डिजिटल प्रारूप में कैप्चर किया जाएगा। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी सही फोटोग्राफ/अंगूठे का छाप/ आईआरआईएस स्कैन विभिन्न चरणों में कैप्चर किया गया है, क्योंकि किसी भी असंगतता से उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कॉल लेटर में दिए जाने वाले दिशानिर्देशों का पालन करें। इसके अलावा, उम्मीदवार को बायोमेट्रिक सत्यापन प्रस्तुत करते समय उचित सावधानी बरतनी होगी। यदि दर्ज किए जाने वाले अंगूठे (छाप के लिए) / आईआरआईएस (स्कैन के लिए) घायल / क्षतिग्रस्त हैं, तो उम्मीदवार तुरंत संबंधित प्राधिकारी को परीक्षण केंद्र में सूचित करेगा। ऐसी स्थिति में, उम्मीदवार द्वारा घोषणा किए जाने पर, अधिकारी कुछ वैकल्पिक प्रावधान करेंगे, उम्मीदवार की अन्य उंगलियों, पैर की उंगलियों आदि की छाप बायोमेट्रिक डेटा सत्यापन के लिए कैप्चर की जा सकती है। बैंक ऑनलाइन परीक्षण केंद्र में लिए गए मूल बायोमेट्रिक डेटा के साथ बायोमेट्रिक डेटा के मेल नहीं खाने की स्थिति में चयन प्रक्रिया के बाद के चरण में किसी भी शिकायत/पत्राचार पर विचार नहीं करेगा। ऐसी स्थिति (यानी, मैचिंग या नॉट-मैचिंग) के संबंध में बायोमेट्रिक डेटा सत्यापन प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। 4. परीक्षा केंद्र: i. यह परीक्षा भारत के कई केंद्रों में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों की अस्थायी सूची अनुबंध VII में उपलब्ध है। ii. हालांकि, बैंक, प्रतिक्रिया के आधार पर, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के कारण किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है। iii. उम्मीदवार को उस कार्यालय के अनुरूप परीक्षा केंद्र का चयन करना होगा जिसके लिए उसने आवेदन किया है। हालांकि, बैंक के पास यह भी अधिकार सुरक्षित है कि वह उम्मीदवार को उस केंद्र के अलावा कोई अन्य केंद्र आवंटित करे, जिसके लिए उसने विकल्प चुना है और एक उम्मीदवार को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बाहर परीक्षा का केंद्र आवंटित किया जा सकता है जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है। iv. उम्मीदवार अपने जोखिम और खर्चों पर परीक्षा केंद्र में ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित होगा, और बैंक किसी भी प्रकृति की किसी भी चोट या नुकसान आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। v. ऑनलाइन टेस्ट के लिए केंद्र में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। नोट: यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार "ऑनलाइन" परीक्षा के लिए किसी विशेष केंद्र का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो बैंक उन उम्मीदवारों को कोई अन्य सहायक केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है या यदि उम्मीदवारों की संख्या ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक है तो बैंक उम्मीदवार को कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. सेवा शर्तें/कैरियर की संभावनाएं: i. वेतनमान: चयनित उम्मीदवार ₹24250 - 840 (4) - 27610 - 980 (3) - 30550 - 1200 (3) - 34150 -1620 (2) - 37390 - 1990 (4) - 45350 - 2700 (2) - 50750 - 2800 (1) - 53550 और अन्य भत्तों के पैमाने पर ₹24250/- प्रति माह का प्रारंभिक मूल वेतन प्राप्त करेंगे, जो समय-समय पर यथायोग्य लागू होगा। वर्तमान में, कार्यालय परिचारकों के लिए प्रारंभिक मासिक सकल परिलब्धियां (एचआरए के बिना) लगभग ₹46,029/- प्रति माह होंगी। **यदि वे बैंक के आवास में नहीं रह रहे हैं तो उन्हें 15% वेतन , मकान किराया भत्ता अतिरिक्त रूप से भुगतान किया जाएगा। ii. अनुलाभ: उपलब्धता के अनुरूप बैंक आवास, चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा व्यय की प्रतिपूर्ति, चश्मे और लेंस की लागत की प्रतिपूर्ति, ज्ञान अद्यतन भत्ता, आवास की साज-सज्जा, समूह अवधि जीवन बीमा (जीटीएलआई), वाहन बीमा, वाहन भत्ता, छुट्टी किराया रियायत आदि पात्रता के अनुसार। भर्ती प्राप्त कर्ताओं को ग्रेच्युटी के लाभ के अलावा परिभाषित योगदान नई पेंशन योजना द्वारा अभिशासित किया जाएगा। कार्य की प्रकृति कार्यालय परिचारक का पद एक श्रेणी IV का पद है और इसके कर्तव्यों में आम तौर पर फाइलों, रिकॉर्ड, कार्यालय के लेख, उपयोगिता वस्तुओं आदि की भौतिक आवाजाही और व्यवस्था, डाक की डिलीवरी, अनुभागों/प्रभागों/विभागों को खोलना और बंद करना, फोटोकॉपी करना, अन्य गैर-लिपिक और नियमित कार्यों में सहायता करना और आवश्यकता के अनुसार बैंक के वरिष्ठों द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य को शामिल किया जाएगा। 6. पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण के लिए दिशानिर्देश: बैंक, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए संयुक्त पूर्व-परीक्षा ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकता है। उपरोक्त श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार, जो इस तरह के प्रशिक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, वे ईमेल के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को जिस पर उम्मीदवार आवेदन कर रहा है, अधिकतम 04 फरवरी 2026 तक लिख सकते हैं, संबंधित कार्यालयों की ईमेल आईडी अनुबंध VIII में दर्शाई गई है। पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण के बारे में सूचित किया जाएगा। पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप अनुबंध IX पर है। 7. परीक्षा शुल्क/सूचना शुल्क (नॉन-रिफंडेबल): केवल ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से भुगतान (भुगतान करने की तारीख) (दोनों तारीखें शामिल) से देय
*परीक्षा शुल्क/सूचना शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेनदेन शुल्क उम्मीदवार को वहन करना होगा। @ शुल्क/सूचना शुल्क छूट केवल बैंक के उन कर्मचारियों (स्टाफ उम्मीदवारों) के लिए है जो बैंक द्वारा अपने परिपत्र. केका.एचआरएमडी. सं.जी-75/5599/05.01.01/2013-14 दिनांक 20 दिसंबर 2013 के माध्यम से अलग से निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इसे बैंक के परिपत्र केका.एचआरएमडी.सं. जी-132/17000/05.01.01/2013-14 दिनांक 09 जून 2014, और दिनांक 01 अप्रैल 2025 की भर्ती पर बैंक के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16 के साथ पढ़ें, और जो समापन तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। यदि वे स्टाफ उम्मीदवारों के रूप में माने जाने के पात्र नहीं हैं (उपरोक्त बैंक परिपत्रों के संदर्भ में), तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे खुद को गैर-स्टाफ उम्मीदवारों के रूप में इंगित करें और गैर-स्टाफ उम्मीदवारों पर लागू शुल्क / सूचना शुल्क का भुगतान करें। स्टाफ उम्मीदवार के रूप में उनकी स्थिति एलपीटी/दस्तावेज़ सत्यापन के समय सत्यापित की जाएगी। नोट I: निर्धारित शुल्क/सूचना शुल्क के बिना आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। नोट II: एक बार भुगतान किए जाने पर शुल्क / सूचना शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए शुल्क रिजर्व में रखा जा सकता है। नोट III: शुल्क / सूचना शुल्क का भुगतान केवल इस विज्ञापन में निर्धारित तरीके से किया जाना आवश्यक है। i. उम्मीदवार केवल लिंक "कार्यालय परिचारक के पद के लिए भर्ती – पैनल वर्ष 2025" पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। डिजी लॉकर को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ एकीकृत किया गया है। उम्मीदवार को स्वैच्छिक आधार पर डिजी लॉकर के जरिए जारी किए गए क्रेडेंशियलों/दस्तावेजों (आधार, शैक्षिक योग्यता दस्तावेज आदि) और सूचना (नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि) तक एक्सेस प्रदान कर सकते है। ii. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं: 1) ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार यह सुनिश्चित करते हुए अपनी फोटो और हस्ताक्षर को स्कैन करें कि फोटो और हस्ताक्षर दोनों फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड के लिए दिशानिर्देश के तहत दिए गए आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप हों। 2) आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए उम्मीदवार आवश्यक विवरण/ दस्तावेज तैयार रखें। 3) उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिसे परिणामों की घोषणा तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। बैंक पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से परीक्षा के लिए कॉल लेटर कि सुचना आदि भेज सकता है। किसी भी परिस्थिति में, उम्मीदवार को किसी अन्य व्यक्ति की ई-मेल आईडी साझा नहीं करनी चाहिए/उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो वह ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ई-मेल आईडी बनाए और उस ईमेल अकाउंट को बनाए रखे। iii. आवेदन प्रक्रिया: 1) 01 जनवरी 2026 को पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले 'ऑनलाइन आवेदन' भरने के लिए विज्ञापन पृष्ठ में "कार्यालय परिचारक के पद के लिए भर्ती – पैनल वर्ष 2025" यूआरएल पर जाना होगा। यह उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करता है। 2) उम्मीदवारों को अपने मूल विवरण दर्ज करने होंगे और दिए गए विनिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करनी होगी। 3) आवेदन रजिस्टर करने के लिए, "नए पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें" टैब का चयन करें और नाम, संपर्क विवरण और ईमेल- आईडी दर्ज करें। सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड लिख लें। अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को दर्शाने वाला एक ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा। 4) यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदन पत्र को पूरा करने में असमर्थ है, तो वह "सेव एंड नेक्स्ट" टैब चुनकर पहले से दर्ज किए गए डेटा को सेव कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण को सत्यापित करने और यदि आवश्यक हो तो इसे संशोधित करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें। दृष्टिबाधित उम्मीदवार आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें और यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित करें / सत्यापित करवाएँ कि अंतिम प्रस्तुत करने से पहले भरा गया विवरण सही है। 5) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण को सावधानीपूर्वक भरें और सत्यापित करें क्योंकि पूर्ण पंजीकरण बटन (COMPLETE REGISTRATION BUTTON) पर क्लिक करने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा। 6) उम्मीदवार या उसके पिता/पति आदि का नाम आवेदन में सही ढंग से लिखा जाना चाहिए जैसा यह फोटो पहचान प्रमाण / प्रमाण पत्र / अंक तालिका में उल्लिखित है। पाया गया कोई भी परिवर्तन/संशोधन उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर सकता है। 7) अपने विवरण को सत्यापित करें ('Validate your details)' और 'सेव एंड नेक्स्ट' बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन को सहेजें। 8) फोटो और हस्ताक्षर की स्कैनिंग और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ें। 9) आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ें। 10) पंजीकरण पूरा करने से पहले पूरे आवेदन पत्र को पूर्वावलोकन और सत्यापित करने के लिए पूर्वावलोकन टैब (Preview Tab) पर क्लिक करें। 11) विवरण संशोधित करें, यदि आवश्यक हो, और यह सत्यापित करने और सुनिश्चित करने के बाद ही 'पूर्ण पंजीकरण' पर क्लिक करें कि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अपलोड किए गए और आपके द्वारा भरे गए अन्य विवरण सही हैं। 12) 'भुगतान' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें। 13) 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। 14) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं ऑनलाइन आवेदन को सावधानीपूर्वक भरें। पूर्ण पंजीकरण बटन पर क्लिक करने के बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में भरा गया नाम सत्यापन के लिए परीक्षा के समय प्रस्तुत किए जाने वाले फोटो पहचान प्रमाण पर उल्लिखित नाम के साथ बिल्कुल मेल खाना चाहिए। जिन महिला उम्मीदवारों ने शादी के बाद पहला/अंतिम/मध्य नाम बदल दिया है, उन्हें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दृष्टिबाधित उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण को ठीक से सत्यापित / ठीक से भरवाने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि उक्त विवरण पूर्ण पंजीकरण से पहले सही हैं क्योंकि पूर्ण पंजीकरण के बाद कोई बदलाव संभव नहीं है। 15) कृपया ध्यान दें कि उम्मीदवार का नाम, श्रेणी, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परीक्षा केंद्र आदि सहित ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सभी विवरणों को अंतिम माना जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र को अत्यंत सावधानी के साथ भरें क्योंकि विवरण बदलने के संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन में गलत और अधूरी जानकारी देने या आवेदन फॉर्म में ज़रूरी जानकारी न देने से होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा। 16) ऑनलाइन आवेदन जो किसी भी संबंध में अपूर्ण है जैसे कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के बिना या ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की गई अवैध / अस्पष्ट फोटो को मान्य नहीं माना जाएगा। 17) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने स्वयं के हित में, अंतिम तिथि से काफी समय पहले ऑनलाइन आवेदन करें और फीस जमा करने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें, ताकि इंटरनेट पर ज़्यादा लोड/वेबसाइट जाम होने की वजह से बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करने में परेशानी/असमर्थता/फेल होने की संभावना से बचा जा सके। 18) उपर्युक्त कारणों से या बैंक के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होने वाले उम्मीदवारों के लिए बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। 19) कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त प्रक्रिया आवेदन करने के लिए एकमात्र वैध प्रक्रिया है। आवेदन का कोई अन्य तरीका या अधूरे स्टेप्स स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। 20) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत कोई भी जानकारी उम्मीदवार पर व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होगी और यदि उसके द्वारा दी गई जानकारी/विवरण बाद के चरण में गलत पाए जाते हैं, तो वह अभियोजन / सिविल परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। iv. भुगतान का तरीका: उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपेक्षित शुल्क/सूचना शुल्क का भुगतान करना होगा: 1) आवेदन पत्र को भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत किया गया है और भुगतान प्रक्रिया को अनुदेशों का पालन करके पूरा किया जा सकता है। 2) उम्मीदवार डेबिट कार्ड (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट के माध्यम से फीस भर सकते हैं। 3) ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी प्रस्तुत करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें। दोहरे शुल्क (डबल चार्ज) से बचने के लिए बैक या रिफ्रेश बटन न दबाएं। 4) लेनदेन के सफल समापन पर एक ई-रसीद जनरेट हो जाएगी। 5) 'ई-रसीद' का जनरेट नहीं होना भुगतान विफलता को इंगित करता है। भुगतान न होने पर, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉगिन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएं। 6) उम्मीदवारों को ई-रसीद और ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि यदि इसे जनरेट नहीं किया जा सकता है, तो हो सकता है कि ऑनलाइन लेनदेन सफल नहीं हुआ हो। 7) क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी शुल्क भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं। यदि आप एक गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित करेगा। 8) अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपना लेनदेन पूरा होने के बाद ब्राउज़र विंडो बंद करें। 9) शुल्क के भुगतान के बाद शुल्क विवरणमय आवेदन पत्र को प्रिंट करने की सुविधा है। v. उम्मीदवारों को अनुदेश / सामान्य नियम : 1) उम्मीदवार केवल एक कार्यालय में रिक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें उसी राज्य (राज्यों) के भीतर ऑनलाइन परीक्षा केंद्र का विकल्प चुनना होगा जहाँ कार्यालय स्थित है। उदाहरण के लिए, अहमदाबाद कार्यालय में आवेदन करने वाला उम्मीदवार केवल उसी कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले केंद्र का चयन कर सकता है। यदि कई पंजीकरण हैं, तो अंतिम पंजीकरण को बनाए रखा जाएगा। 2) उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के समय किसी भी पते पर आवेदन प्रिंटआउट या किसी भी प्रमाण पत्र या प्रतियों को प्रस्तुत करने/ भेजने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन में घोषित सूचना के आधार पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण है या यदि बैंक के अनुसार, उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है। 3) सभी शैक्षिक योग्यताएं भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थानों से प्राप्त की हुई होनी चाहिए। यदि अंकों के बजाय ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, तो उम्मीदवारों को अपने संख्यात्मक समकक्ष को स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा। 4) बैंक आवेदन करने की पात्रता के बारे में सलाह मांगने वाले उम्मीदवारों के अनुरोधों पर विचार नहीं करेगा। 5) ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को बैंक की वेबसाइट (https://rbi.org.in/hi/web/rbi/careers/vacancies) पर जाना होगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने की सूचना ईमेल/एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी। एक बार जब उम्मीदवार संबंधित लिंक पर क्लिक करता है, तो वह कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए विंडो तक पहुंच सकता है। उम्मीदवार को कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए (i) पंजीकरण नंबर / रोल नंबर, (ii) पासवर्ड / जन्मतिथि का प्रयोग करना होगा। उम्मीदवार कॉल लेटर पर हाल ही में पहचाने जाने योग्य फोटो चिपकाए, जो अधिमानतः वही हो जो पंजीकरण के दौरान प्रदान की गई हो और परीक्षा केंद्र में (i) कॉल लेटर (ii) फोटो पहचान प्रमाण, जैसा कि नीचे शर्त (13) में निर्धारित किया गया है और कॉल लेटर में भी निर्दिष्ट है और मूल फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी के साथ उपस्थित हो। 6) उम्मीदवारों को अपनी लागत पर ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। 7) परीक्षा के लिए कॉल लेटर पर निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद विलंब से रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉल लेटर पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा के प्रारंभ समय से पूर्व है। हालांकि परीक्षा की अवधि 90 मिनट है, उम्मीदवारों को 3-4 घंटे (लगभग) के लिए परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक हो सकता है, जिसमें विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समय जैसे विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन और संग्रहण, लॉगिंग इन, अनुदेश देना आदि सम्मिलित हैं। 8) भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में पहचान के सत्यापन की सुविधा के लिए, उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के लिए वैध दस्तावेज, पहचान दस्तावेज रखने / प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। तदनुसार, उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में आवश्यक होने पर पहचान प्रमाण का विवरण दर्ज करने के लिए कहा जा सकता है। 9) आयु/योग्यता/श्रेणी आदि से संबंधित दस्तावेजों को भाषा दक्षता परीक्षा/दस्तावेज़ सत्यापन के समय बैंक को प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के तौर पर आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से तय प्रोफ़ॉर्मा में जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, उसमें उम्मीदवार की जाति, वह अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग माना गया है और वह गाँव/शहर जहाँ का उम्मीदवार मूल रूप से निवासी है, स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। 10) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उनके पास ऐसे लाभों के लिए निर्धारित अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए। इन प्रमाणपत्रों पर पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले की तारीख होनी चाहिए। आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को एलपीटी/दस्तावेज़ सत्यापन के समय आवश्यक प्रमाण पत्र (प्रमाणपत्रों) की प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। 11) सरकारी क्षेत्र, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वित्तीय संस्थाओं/बैंकों, सार्वजनिक उद्यमों या अन्य समान संगठनों में काम करने वाले सभी उम्मीदवार, चाहे स्थायी या अस्थायी क्षमता में हों या आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारियों के अलावा कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के रूप में, बैंक को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, इस भर्ती के लिए आवेदन करने के बारे में अपने नियोक्ता (कार्यालय प्रमुख/विभाग) को लिखित रूप में सूचित करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करते समय, ऐसे संगठनों में काम करने वाले उम्मीदवारों को एक वचन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है कि उन्होंने इस भर्ती के लिए अपने कार्यालय / विभाग के प्रमुख को आवेदन करने के बारे में लिखित रूप में सूचित किया है। उम्मीदवार ध्यान दें कि अगर बैंक को उनके नियोक्ता से कोई संचार प्राप्त होता है, जिसमें इस भर्ती के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार को अनुमति नहीं दी गई है, तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी को निरस्त/ रद्द किया जा सकता है। 12) अनुशंसित उम्मीदवारों को कार्यग्रहण के समय अपने पीएसयू/सरकार/अर्ध-सरकारी नियोक्ता से उचित डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लाना होगा। 13) परीक्षा हॉल में और एलपीटी के समय, कॉल लेटर के साथ उम्मीदवार के वर्तमान में मान्य फोटो पहचान पत्र (जिस पर कॉल लेटर में दिए गए नाम के समान नाम हो) की मूल और एक फोटोकॉपी जैसे कि पैन कार्ड/पासपोर्ट/स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता कार्ड/फोटोग्राफ के साथ बैंक पासबुक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर फोटो के साथ जारी फोटो पहचान प्रमाण/जनप्रतिनिधि द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर फोटो के साथ जारी फोटो पहचान प्रमाण/मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी वैध हाल का पहचान पत्र/फोटोग्राफ के साथ आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड/कर्मचारी आईडी/फोटोग्राफ के साथ बार काउंसिल पहचान पत्र सत्यापन के लिए पर्यवेक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उम्मीदवार की पहचान का सत्यापन उपस्थिति सूची में, कॉल लेटर पर उसके विवरण और प्रस्तुत किए गए आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में किया जाएगा। यदि उम्मीदवार की पहचान संदेह में है तो उम्मीदवार को परीक्षा (ऑनलाइन परीक्षा और एलपीटी) के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 14) राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस को वैध पहचान प्रमाण नहीं माना जाएगा। 15) उम्मीदवारों को मूल रूप से, फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, और परीक्षा कॉल लेटर के साथ-साथ एलपीटी कॉल लेटर के साथ फोटो पहचान प्रमाण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा / एलपीटी में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि कॉल लेटर पर उल्लिखित नाम (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया) फोटो पहचान प्रमाण पर उल्लिखित नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। विवाह के बाद पहले/अंतिम/मध्य नाम बदलने वाली महिला उम्मीदवारों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि कॉल लेटर और फोटो पहचान प्रमाण में दर्शाए गए नाम के बीच कोई बेमेल है तो उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम बदल लिया है, उनके मामले में उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल राजपत्र अधिसूचना / उनका मूल विवाह प्रमाण पत्र / शपथ पत्र प्रस्तुत करें। 16) उम्मीदवारों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि कोई भी ऐसी जानकारी न दें जो झूठी, छेड़छाड़ की हुई या मनगढ़ंत हो और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय कोई भी ज़रूरी जानकारी न छिपाएं। 17) ऑनलाइन परीक्षा/एलपीटी के समय या बाद की चयन प्रक्रिया में, यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है (या किया गया है) - i. अनुचित साधनों का प्रयोग करना या ii. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण या प्रतिरूपण खरीद या iii. ऑनलाइन परीक्षा / एलपीटी हॉल में दुर्व्यवहार करना या परीक्षण की सामग्री या उसमें मौजूद किसी भी जानकारी को, किसी भी रूप में, या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से किसी भी उद्देश्य के लिए प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनः उत्पादित करना, प्रसारित करना, संग्रहीत करना या प्रसारण और भंडारण की सुविधा प्रदान करना या iv. उसकी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना या v. अनुचित तरीकों से उसकी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, या vi. ऑनलाइन परीक्षा/एलपीटी हॉल में मोबाइल फोन या संचार के समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाना, ऐसा उम्मीदवार आपराधिक अभियोजन के लिए खुद को उत्तरदायी बनाने के अलावा, उत्तरदायी हो सकता है:
18) बैंक सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत उम्मीदवारों के जवाबों (उत्तरों) का विश्लेषण करेगा। यदि इस संबंध में अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में, यह अनुमान लगाया जाता है / निष्कर्ष निकाला जाता है कि जवाब साझा किए गए हैं और प्राप्त स्कोर वास्तविक / मान्य नहीं हैं, तो बैंक संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे उम्मीदवारों (अयोग्य) के परिणाम को रोक दिया जाएगा। 19) किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता होगी। 20) बैंक के साथ सभी पत्राचार में, आवेदन प्रस्तुत करने पर प्राप्त पंजीकरण संख्या और 'कॉल लेटर' में दर्शाए गए रोल नंबर को उद्धृत किया जाना चाहिए। 21) पात्रता, परीक्षाओं के आयोजन, एलपीटी मूल्यांकन, ऑनलाइन परीक्षा और एलपीटी में न्यूनतम योग्यता मानकों को निर्धारित करने से संबंधित सभी मामलों में, रिक्तियों की संख्या और परिणाम के संचार के संबंध में, बैंक का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। 22) परीक्षा के प्रशासन में कुछ समस्या होने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप टेस्ट डिलिवरी और / या जनरेटेड परिणाम प्रभावित हो सकता है। उस स्थिति में, समस्या को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों को अन्य केंद्रों में स्थानांतरित करना या यदि आवश्यक समझा जाए तो दूसरी परीक्षा आयोजित करना शामिल हो सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। इस तरह के बदलाव को स्वीकार नहीं करने के इच्छुक उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी खो देंगे। 23) यदि ऑनलाइन टेस्ट एक से ज़्यादा सत्र में होता है, तो अलग-अलग सत्र के स्कोर को आईबीपीएस की मानक प्रथाओं के अनुसार बराबर किया जाएगा, ताकि अलग-अलग सत्र में प्रयुक्त होने वाले अलग-अलग परीक्षा के कठिनाई स्तर में थोड़े-बहुत अंतर को समायोजित किया जा सके। विभिन्न सत्रों (यदि आयोजित किए जाते हैं) में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त 'सही-स्कोर' को समकक्ष विधि का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा। यदि नोड्स की क्षमता कम है या किसी भी केंद्र या किसी उम्मीदवार के लिए कुछ तकनीकी व्यवधान होता है, तो एक से अधिक सत्र की आवश्यकता हो सकती है। 24) परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर या किसी अन्य संचार उपकरण की अनुमति नहीं है, जहाँ परीक्षा आयोजित की जा रही है। इन अनुदेशों के किसी भी उल्लंघन में भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध सहित अयोग्यता होगी। 25) उम्मीदवारों को परीक्षा परिसर में कैलकुलेटर का उपयोग करने या रखने की अनुमति नहीं है। 26) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने हित में, मोबाइल फोन/पेजर सहित किसी भी प्रतिबंधित आइटम को परीक्षा स्थल पर न लाएं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। 27) बैंक उम्मीदवारों को अंक तालिका प्रस्तुत नहीं करेगा। हालांकि, अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन परीक्षा अंक उपलब्ध हो सकते हैं। 28) यह पद बैंक के उन कर्मचारियों (स्टाफ उम्मीदवारों) के लिए भी खुला है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। 29) इस विज्ञापन और/या इसके जवाब में किसी आवेदन से होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई भी कानूनी कार्रवाई सिर्फ़ मुंबई में ही की जा सकती है और किसी भी मामले/विवाद पर सुनवाई करने का अनन्य और सर्व अधिकार सिर्फ़ मुंबई के कोर्ट/ट्रिब्यूनल/फोरम के पास होगा। 30) ऑनलाइन परीक्षा / एलपीटी में उम्मीदवार का प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम है। सिर्फ़ इसलिए कि उम्मीदवार को कॉल लेटर जारी किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी को अंततः बैंक द्वारा मंजूरी दे दी गई है। 31) यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह ज्ञात होता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/असत्य जानकारी दी है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है / मिलती है, तो उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। पात्रता, लिखित परीक्षा के आयोजन, अन्य परीक्षण और चयन से संबंधित सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होंगे। इस संबंध में बैंक द्वारा कोई अभ्यावेदन या पत्राचार नहीं किया जाएगा। 32) पंजीकृत उम्मीदवार की उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या भर्ती के बाद भी या यदि उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है या विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, आवेदकों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। कोई भी भौतिक / पेपर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम होगी और मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों के सत्यापन के अधीन होगी। स्क्रीनिंग और चयन उम्मीदवार द्वारा प्रदान किए गए विवरण पर आधारित होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में सटीक, पूर्ण और सही जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। उम्मीदवार द्वारा गलत या असत्य जानकारी प्रस्तुत करने की स्थिति में, चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में घोषित मेल पते, श्रेणी में बदलाव के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। 33) उम्मीदवार हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर और फोटो के स्थान पर फोटो अपलोड करना भी सुनिश्चित करें। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार को परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 34) पॉलिसी के अनुसार, परीक्षा/ प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अलावा किसी और को नहीं दिखाए जाते हैं। परीक्षा के बाद भी प्रश्न पत्र किसी के साथ साझा नहीं किए जाते हैं। 35) कृपया ध्यान दें कि किसी उम्मीदवार को किसी पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा में केवल एक बार उपस्थित होने की अनुमति है। ऑनलाइन परीक्षा में एकाधिक उपस्थिति के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि एक से अधिक कॉल लेटर जनरेट किए गए हैं, तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित कॉल लेटर पर उल्लिखित तिथि और समय पर केवल एक बार एक पद के लिए उपस्थित हों। vi. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड के लिए दिशानिर्देश: ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार के पास नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी फोटो और हस्ताक्षर का स्कैन (डिजिटल) चित्र (इमेज) होना चाहिए। फोटोग्राफ चित्र (इमेज): (4.5 सेमी × 3.5 सेमी)
फोटोग्राफ कैप्चर: उपरोक्त तस्वीर के अलावा, उम्मीदवारों को वेबकैम या मोबाइल फोन का उपयोग करके अपनी लाइव तस्वीर को कैप्चर और अपलोड करना होगा।
फोटो कैप्चर क्या करें और क्या न करें क्या करें:
क्या न करें :
हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे के निशान और हस्तलिखित घोषणा इमेज :
दस्तावेजों की स्कैनिंग:
दस्तावेजों को अपलोड करने की प्रक्रिया
नोट: आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि आप निर्दिष्ट अनुसार अपने फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड नहीं करते हैं। I. यदि फोटोग्राफ में चेहरा या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे के निशान या हस्तलिखित घोषणा अस्पष्ट / धुंधली है तो उम्मीदवार के आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। II. ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के बाद, उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि चित्र (इमेज) स्पष्ट हैं और सही ढंग से अपलोड किया गया हैं। यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा प्रमुखता से दिखाई नहीं देते है, तो उम्मीदवार फॉर्म जमा करने से पहले अपने आवेदन को एडिट कर सकता है और अपनी फोटो या हस्ताक्षर को फिर से अपलोड कर सकता है। III. उम्मीदवार हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर और फोटो के स्थान पर फोटो अपलोड करना भी सुनिश्चित करें। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार को परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। IV. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड की जाने वाली फोटो और हस्ताक्षर आवश्यक आकार के हों और स्पष्ट रूप से दिखाई दें। V. यदि फोटो के स्थान पर फोटो अपलोड नहीं की जाती है, तो परीक्षा के लिए प्रवेश अस्वीकार / मना कर दिया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। VI. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन पंजीकरण के बाद वे अपने सिस्टम जनित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों का प्रिंटआउट लें। आवेदन पत्र को संशोधित/सही करने के लिए उम्मीदवारों के लिए संशोधन विंडो: ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही / संशोधित करने के लिए एडिट विंडो प्रदान की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को आवश्यक भुगतान करने पर उनकी आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन आवेदन डेटा में आवश्यक सुधार करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। संशोधन विंडो की तिथियां बैंक की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएंगी। 1) परीक्षा केंद्र 2) पिता का नाम 3) माता का नाम 4) दसवीं / बारहवीं का प्रतिशत आवेदन पत्र को संशोधित/सही करने के लिए उम्मीदवारों को उपलब्ध काराए गए संशोधन विंडो की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/संशोधन/सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र में संशोधन करने / सुधारने की सुविधा हेतु 'संशोधन विंडो' से संबंधित महत्वपूर्ण बातें: I. केवल उन उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने आवेदन पंजीकरण की निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित शुल्क / सूचना शुल्क के भुगतान के साथ अपना पूरा ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। II. एक उम्मीदवार को 'आवेदन पत्र को संशोधित/सही करने के लिए संशोधन विंडो ' के दौरान केवल एक बार संशोधित/सही आवेदन को सुधारने और फिर से प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार अद्यतित आवेदन में गलती करता है तो उसे पुनः अद्यतन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संशोधित आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को यह जांचना होगा कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक मद में सही विवरण भरा है। III. उम्मीदवारों द्वारा मूल आवेदन में प्रस्तुत 'नाम', 'ईमेल आईडी', 'मोबाइल नंबर', 'रिक्ति में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश' क्षेत्र, पत्राचार और 'स्थायी पता में 'राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश' क्षेत्र, 'पोस्ट' 'श्रेणी' और 'राष्ट्रीयता' के विवरण को संशोधित नहीं किया जा सकता है। IV. 'संशोधन विंडो' के माध्यम से आवेदन पत्र को संशोधित करने/सुधारने के लिए लागू शुल्क 200 रुपये है। (जीएसटी सहित) । सुधार शुल्क सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगा, भले ही उनकी श्रेणी कुछ भी हो। एक बार भुगतान किया गया सुधार शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा के लिए समायोजित किया जाएगा। V. लागू सुधार शुल्क की प्राप्ति के अधीन, केवल नवीनतम संशोधित आवेदन को मान्य माना जाएगा। VI. कई आवेदनों के मामले में, उम्मीदवारों को केवल नवीनतम आवेदन संशोधित करने की सूचना दी जाती है। VII. लागू सुधार शुल्क की प्राप्ति के अधीन, केवल नवीनतम संशोधित आवेदन को मान्य माना जाएगा। VIII. 'उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र को संशोधित करने/सुधारने की विंडो समाप्त होने के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/संशोधन/सुधार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। नोट: कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त विज्ञापन पर जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट (https://rbi.org.in/hi/web/rbi/careers/vacancies) पर प्रकाशित किया जाएगा। अस्वीकरण यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों/कसौटियों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/असत्य जानकारी दी है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है, परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार में लिप्त है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि इनमें से कोई भी कमी नियुक्ति के बाद भी पता चलती है, तो उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। पात्रता, ऑनलाइन / लिखित परीक्षा / अन्य परीक्षाओं के आयोजन और चयन से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा किसी भी प्रतिवेदन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। |
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नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) - की नियुक्ति, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर
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1. भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी आवास, सिविल लाइंस, कानपुर, भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी आवास, किदवई नगर, कानपुर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी आवास, तिलक नगर, कानपुर हेतु निश्चित पारिश्रमिक वाली प्रति घंटा संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के तीन पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों से बैंक द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग (भर्ती अनुभाग), महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर - 208001 पर 12 फ़रवरी 2026 को अपराह्न 05:15 बजे तक या इससे पूर्व पहुंच जाना चाहिए। रिक्तियों की आरक्षण व्यवस्था इस प्रकार है:
कोष्ठक () में रिक्तियां बैकलॉग को दर्शाती हैं। 2. योग्यता: i. आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। ii. सामान्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। iii. आवेदक के पास मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में कार्य करने का न्यूनतम 02 (दो) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। iv. आवेदक का क्लिनिक/औषधालय अथवा आवास बैंक/ भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ आवास औषधालय के 04-08 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। v. संविदा का अनुबंध तीन साल की अवधि के लिए होगा। अनुबंध के पूरा होने पर संविदा का कोई नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। vi. अनुबंध के आधार पर बीएमसी का पारिश्रमिक किए गए वास्तविक कार्य के कुल घंटों की सेवा के आधार पर तय किया जाएगा और यह सर्वसमावेशी होगा। पारिश्रमिक की दर और ड्यूटी के घंटे नीचे सारणीबद्ध हैं:
vii. बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की समीक्षा करने तथा प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकता के अनुरूप औषधालय के कार्य घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ix. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अनुलग्नक - III के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन एक सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए जिसके ऊपर “अंशकालिक एवं संविदा आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता पद हेतु आवेदन” लिखा होना चाहिए। चयन प्रक्रिया: ix. भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर पात्र उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। पात्रता मानदंड को पूरा करने मात्र से कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा । बैंक उन आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जायेगा। x. साक्षात्कार के बाद चयनित आवेदकों को बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति, निर्धारित मानदंडों और दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सा परीक्षण के अधीन की जाएगी। इन चिकित्सा परीक्षणों का व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा। xi. पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाने और अनुलग्नक - I के अनुसार नियमों और शर्तों की स्वीकृति और अनुलग्नक - II के अनुसार आचार संहिता के अधीन नियुक्त किया जाएगा। xii. चयनित आवेदक को नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में कार्य करने से पहले बैंक के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करना होगा। नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की सेवाएं लेना - संविदा के नियम और शर्तें 1. आपको विज्ञापन के पैरा (VI) में उल्लिखित उपर्युक्त स्थानों में से किसी एक स्थान पर निर्धारित ड्यूटी घंटों के लिए (अथवा यदि आवश्यक हो तो लंबी अवधि के लिए) इस शर्त के अधीन उपस्थित होंगे, कि बैंक छुट्टियों को छोड़कर तथा अर्धवार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों के अतिरिक्त औषधालय लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक कानपुर स्थित बैंक के किसी भी औषधालय में उस औषधालय के कार्य समय के दौरान आपकी सेवाओं का उपयोग कर सकता है। 2. आप दौरे पर आने वाले बैंक के स्टाफ सहित स्टाफ सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों/उनके पति/पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो डिस्पेंसरी के समय के दौरान (समय और/या अवधि को बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर बदला जा सकता है) आते हैं, को नि:शुल्क सलाह देंगे, दवाएं लिखेंगे और नि:शुल्क इंजेक्शन देंगे। आप बैंक के कर्मचारियों के संबंध में जरूरी मामलों में अपने निजी क्लीनिक पर किसी भी समय अनुसूची में निर्धारित दर पर परामर्श शुल्क पर परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों पर लागू प्रभारों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी । 3. आप कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ आवासों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, को उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में क्रेडिट करने के लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली करने में सुविधा प्रदान करेंगे। 4. आप सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली ड्यूटी का निष्पादन करेंगे, भले ही आप भविष्य में कोई भी पोस्ट-ग्रेजुएट अथवा अन्य चिकित्सा अर्हताएं धारित / प्राप्त कर लें । यह सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा कि भविष्य में आप जो योग्यता रखते हैं या प्राप्त करते हैं, वह आपको सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती है और यदि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किसी भी शर्त के अनुसार, आपके पास जो योग्यता है या जैसा मामला ऊपर बताए अनुसार बैंक की आवश्यकताओं के साथ साथ टकराव में आती है, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इस कारण कोई देयता या जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आती है और उसके खिलाफ क्षतिपूर्ति करेंगे और हर समय बैंक को हर समय क्षतिरहित रखेंगे। 5. भारतीय रिज़र्व बैंक औषधालय में आपकी ड्यूटी में, ऊपर उल्लिखित अनुसार अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित ड्यूटी भी शामिल होंगी: - i. छोटी और बड़ी बीमारियों का इलाज, जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे संपर्क कर सकते है। ii. डिस्पेंसरी में लाये गये आपात मामलों अथवा विभागों में अथवा बैंक परिसर में अथवा बैंक परिसर से बाहर मामलों का इलाज करना तथा उपयुक्त अस्पतालों को मामले संदर्भित करना चाहे आपके सामान्य कार्य समय के बाद ऐसी आवश्यकता होने पर बुलाया गया हो। iii. सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना – सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने का दायित्व और किसी गलत रिएक्शन का दायित्व आप पर रहेगा। सामान्यत: आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाने से बचा जाए। आपके लिए यह अपेक्षित होगा कि फार्मासिस्टों को रुटीन व सरल इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण दें, ताकि जब अधिक कार्य का दबाव हो तो वे ऐसे इंजेक्शन लगा सकें। iv. महत्वपूर्ण मरहम-पट्टी एवं छोटी सर्जरी बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाएगी। यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता संतुष्ट हो जाए कि फार्मासिस्ट अपेक्षित कार्य करने में सक्षम हैं तो रुटीन मरहम-पट्टी उनके द्वारा की जा सकती है। v. यदि आप स्थान पर उपलब्ध हों, तो आपको हृदय संबंधी या अन्य बड़ी आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में रोगी के साथ अस्पताल जाना होगा। 6. आपको बैंक द्वारा अपेक्षित होने पर आप आवास में रहने वाले बैंक के स्टाफ के किसी भी सदस्य से मिलेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. यदि आप मामले की वास्तविकता से संतुष्ट हैं, तो आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करेंगे और अन्य योग्य चिकित्सकों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। 8. आप कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके आवास पर उनके द्वारा आवश्यक होने पर उपस्थित होंगे और स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में बैंक द्वारा निर्धारित यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। यात्रा शुल्क/परामर्श शुल्क, इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, जिसमें इंजेक्शन लगाने आदि के लिए शुल्क शामिल होंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपके द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। 9. यदि और जब ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो आप बैंक के किसी भी कार्यालय में किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी की नियुक्ति के लिए चुने जाने वाले किसी भी संभावित कर्मचारी के स्वास्थ्य और/या सेवा के लिए उपयुक्तता के रूप में समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित करेंगे। 10. आप बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष / अधिक मूल्य की औषधियों या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं पर आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करेंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उसकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे। 11. यदि बैंक के कर्मचारियों या उनके आश्रितों (सीधे निपटान की सुविधा के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, तो आपको अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता करनी होगी। 12. आप कार्यालय परिसर/ स्टाफ आवास का महीने में एक बार या बैंक द्वारा तय की गई ऐसी किसी भी अवधि का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट करेंगे कि क्या उन्हें स्वच्छता और स्वच्छ स्थिति में रखा गया है। 13. जब भी आवश्यक हो, आप टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका लगाएंगे और चेचक के लिए टीकाकरण करेंगे। 14. आप कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्धारित प्रपत्र में 31 मार्च तक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 15. आप दवाओं के उचित भंडारण और उनके वितरण के लिए जिम्मेदार होंगे और इस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था भी करेंगे। 16. आप दवा मांगपत्र पर सलाह देंगे, और दवा स्टॉक-संतुलन और खपत की प्रति-जांच करेंगे। 17. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो आप उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी पेशेवर राय देंगे। 18. आप बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य में शामिल होंगे, जिसमें डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है, जैसा कि आमतौर पर एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाता है / करने की आवश्यकता होती है। 19. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से संविदा की सम्पूर्ण तीन साल की अवधि के लिए पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से ₹1,000/- प्रति माह की राशि को वाहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी अधिवर्षिता लाभ नहीं जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी के पात्र नहीं होंगे। आप किसी छुट्टी या अन्य प्रतिलाभ/सुविधा के पात्र नहीं होंगे। आप किसी अन्य अनुलाभ, सुविधा के पात्र नहीं होंगे। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन डिस्पेंसरी में उपस्थित होना आवश्यक हो तो ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा। आय पर करों की मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर कटौती की जाएगी। 20. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है और यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप यह समीचीन हो जाता है तो अपने विवेक से ड्यूटी के घंटे और डिस्पेंसरी के स्थान को बदल सकता है। 21. यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसे बैंक को स्वीकार्य अर्थात योग्यता और अनुभव के आधार पर एवजी व्यवस्था अपने जोखिम और लागत पर करनी होगी। 22. आप अनुलग्नक II में दिए गए बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की आचार संहिता का पालन करेंगे। 23. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। 24. संविदा के तहत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए कोई दावा नहीं होगा। 25. अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से तीन महीने के नोटिस या उसके एवज में प्रति माह के आधार पर गणना किए गए तीन महीने के पारिश्रमिक पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। 26. संविदा के अंतर्गत की गयी नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए वैध होगी, बशर्ते कि उपर्युक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार किया जाए और अनुलग्नक- II में दी गई बैंक की आचार संहिता का पालन किया जाए। 27. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद कानपुर के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। अनुलग्नक-II नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर नियोजित चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचार संहिता 1. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के जिस भी व्यक्ति के क्षेत्राधिकार, देख-रेख तथा नियंत्रण में रखा जाए, उसके द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करना होगा एवं उन्हें मानना होगा। 2. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामले, एवं इसके घटकों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा एवं किसी भी गोपनीय सूचना को आम जनता या बैंक के स्टाफ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा, सिवाय उस स्थिति के जब न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए या अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने को कहा जाए। 3. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा तथा बैंक के हित का संवर्धन करने का प्रयास करेगा एवं अपने सभी लेनदेनों में विनम्रता एवं सावधानी बरतेगा। 4. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति में या राजनैतिक प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या नगर पालिका, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के चुनाव में भाग नहीं लेगा। 5. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या किसी ट्रेड यूनियन की फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या न ऐसा करना जारी रखेगा या न ही इनके साथ प्रत्यक्षत: अथवा परोक्षत: संबंध रखेगा या न ही किसी तरह किसी को उकसाएगा या न किसी हड़ताल का आयोजन करेगा या न ही हिंसक रूप से, अवांछित या अशोभनीय तरीके से इसमें भाग लेगा जो कि संविदा की उसकी शर्तों के विपरीत हो। 6. बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों के संबंध में प्रेस में कोई भी सामग्री नहीं दे सकता है या ऐसा कोई दस्तावेज, पर्चा या सूचना प्रकाशित नहीं कर सकता है जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आई हो। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को क्षतिपूर्ति देगा। 7. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी उपहार की न तो मांग करेगा या न ही उसे स्वीकार करेगा। 8. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं हो सकता है एवं अपनी अनुपस्थिति के दौरान उसे बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए। 9. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं कर सकता है। 10. चिकित्सा परामर्शदाता को: (क) जिस समय वह कार्य कर रहा हो तो उसे कार्य स्थल पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से संबंधित कानूनों का कड़ाई के पालन करना होगा; (ख) ड्यूटी के दौरान वह मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए एवं उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे पेय पदार्थ या ड्रग के प्रभाव से उसकी ड्यूटी के निष्पादन में किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए; (ग) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से दूर रहना चाहिए; (घ) नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए; (ङ) अत्यधिक मात्रा में मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए। स्पष्टीकरण:- ‘सार्वजनिक स्थान’ में ऐसे क्लब भी आते हैं जो पूर्णत: केवल सदस्यों के लिए होते हैं पर जिनमें सदस्य गैर-सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन तथा ऐसे अन्य स्थान भी आते हैं जहां आम जनता को भुगतान करके या अन्यथा आने की अनुमति होती है। 11. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न की गतिविधि में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण:- इसके लिए ‘यौन उत्पीड़न’ में ऐसे अवांछित यौनोन्मुखी व्यवहार शामिल होगा जिसमें प्रत्यक्षत: या निहितार्थ के रूप में ये आशय हों: (क) शारीरिक संपर्क एवं इस संबंध में आगे बढ़ना, (ख) यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध, (ग) यौन संबंधी टिप्पणियां, (घ) अश्लील साहित्य दिखाना, (ङ) यौन प्रकृति के किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण के अलावा, क़ानून/कानूनों में लागू ऐसी सभी परिभाषा/व्याख्या। 12. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानून के अनुपालन में हवालात में बंद किया जाता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है। 13. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी मरीज को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए संदर्भित करने, अनुशंसा करने या उसे पहुंचाने के लिए न तो कोई उपहार, उपादान, कमीशन या इसके लिए कोई बोनस या प्रतिफल न तो देगा, न ही इसकी याचना करेगा, न ही स्वीकार करेगा एवं न ही देने, याचना करने या स्वीकार करने की पेशकश करेगा । कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: किसी शुल्क के लिए न तो भाग, अंतरण समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारा या शुल्क वापसी की के लिए कोई पक्ष नहीं बनेगा। 14. क्रम संख्या 13 में किया गया प्रावधान उसके द्वारा या अन्य किसी भी व्यक्ति पर डॉयग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य किसी अध्ययन / कार्य हेतु किसी नमूने या सामग्री के संदर्भ हेतु, अनुशंसा करने या इसे प्राप्त करने के मामले में समान रूप से लागू होगा। 15. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता उसके द्वारा स्वीकृत संविदा की उक्त शर्तों का या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या ढिलाई दिखाता है, या जानबूझकर बैंक के हित के विपरीत कोई कार्य करता है या उसके अनुदेश के विपरीत कार्य करता है या अन्य किसी तरह का कदाचार करता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है। |
नियत प्रति घंटे पारिश्रमिक पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की संविदा आधार पर नियुक्ति , भोपाल
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भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) के होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462 011 तथा अवंतिका, भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलोनी, चार इमली, भोपाल - 462 016 स्थित औषधालयों हेतु बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (नियत प्रति घंटे पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर) के दो (02) पदों को भरने हेतु अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा) श्रेणी तथा अनारक्षित (यूआर) श्रेणी से संबंधित पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, होशंगाबाद रोड, पो.बा. सं. 32, भोपाल - 462011 के पते पर दिनांक 10 फरवरी 2026 को शाम 05:00 बजे से पूर्व पहुंच जाने चाहिए। शुद्धिपत्र: कृपया ध्यान दें कि इस विज्ञापन पर यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो वह केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर ही प्रकाशित किया जाएगा। 2. न्यूनतम पात्रता, नियम और शर्तें: i) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एलोपैथी में एमबीबीएस की डिग्री। ii) जनरल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। iii) आवेदक को किसी चिकित्सालय या क्लिनिक में चिकित्सक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। iv) आवेदक का औषधालय अथवा आवास, भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय, होशंगाबाद रोड, पो.बा. सं. 32, भोपाल – 462 011 तथा अवंतिका, भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलोनी, चार इमली, भोपाल - 462 016 से 3-5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। v) संविदा आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता की परिलब्धियां उनके द्वारा वास्तविक कार्य के कुल घंटों की सेवा के आधार पर नियत की जाएंगी और ये सर्वसमावेशी होंगी। vi) रिक्तियां अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा) श्रेणी और अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के लिए आरक्षित हैं और इच्छुक उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं और उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। vii) नियुक्ति की संविदा अवधि केवल तीन वर्ष के लिए होगी। संविदा की समाप्ति पर संविदा का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। viii) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाएँ। ix) जो आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं हैं, उन्हें तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। x) स्थान, पारिश्रमिक की दर और ड्यूटी के घंटे इस प्रकार होंगे:
xi) बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकता के अनुरूप औषधालय के कार्य घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तदनुसार, चयनित उम्मीदवार को उपर्युक्त के अतिरिक्त, किए गए बदलाव के अनुसार, बैंक औषधालय में सेवाएं देनी पड़ सकती हैं। बैंक की आवश्यकता के अनुसार एक सप्ताह में कुल घंटों की संख्या को बढ़ाकर 30 घंटे (अधिकतम) किया जा सकता है। xii) नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर है। नियुक्ति पर कोई सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश / अवकाश के दिन किसी औषधालय में जाना आवश्यक हो तो रुपये 1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। xiii) अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। xiv) अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार की संविदा के आधार पर नियुक्ति अनंतिम होगी और यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन होगी। यदि सत्यापन में पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने का दावा गलत है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं बिना कोई कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी और बैंक के पास उचित कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित होगा। xv) इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अनुलग्नक - III के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर “संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन” लिखा होना चाहिए। 3. चयन प्रक्रिया: (i) भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल संविदा आधार (नियत प्रति घंटे पारिश्रमिक के साथ) पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के चयन के लिए एक साक्षात्कार आयोजित करेगा। (ii) चयन पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार एवं दस्तावेज़ सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित रखने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंडों को बढ़ाने का अधिकार बैंक के पास होगा। इस संबंध में, बैंक का निर्णय अंतिम होगा। बैंक साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जाने वाले आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा। (iii) दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार के उपरांत चयनित आवेदकों को अनुबंध के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के रूप में सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रियाओं/टेस्टों की लागत आवेदक को वहन करनी होगी। (iv) उक्त पद हेतु चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाने और अनुलग्नक - I में दिए गए नियमों और शर्तों की स्वीकार्यता और अनुलग्नक - II में उद्धृत आचरण संहिता के अधीन नियुक्त किया जाएगा। (v) चयनित आवेदक को संविदा आधार (नियत प्रति घंटे पारिश्रमिक के साथ) पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में कार्य करने से पहले बैंक के साथ संविदा हेतु करार पर हस्ताक्षर करना होगा।अनुलग्नक - I नियत प्रति घंटे पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाएं लेना - संविदा की नियम और शर्तें क. जिम्मेदारियां/कर्तव्य आदि 1. विज्ञापन के पैरा 2(x) में किए गए उल्लेख के अनुसार (या बैंक द्वारा तय की गई अवधि हेतु) नियत ड्यूटी घंटों के दौरान, बैंक छुट्टियों को छोड़कर (अर्द्ध वार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजन के लिए घोषित छुट्टियाँ शामिल नहीं), औषधालय को लगातार दो दिन बंद नहीं रखे जाने की शर्त के आधार पर आप बैंक के औषधालय में सेवाएँ देंगे। बैंक आपकी सेवाओं का उपयोग औषधालय के कार्य समय के दौरान बैंक के भोपाल स्थित अन्य औषधालय में कर सकता है। 2. आप बैंक के स्टाफ सदस्यों, दौरे पर आये कर्मचारियों सहित उन पर आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत कर्मचारियों / उनके पति-पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो उस समय स्वयं उपस्थित हों (बैंक द्वारा जब आवश्यक समझा जाए समय और / या अवधि को बदला जा सकता है) को नि:शुल्क परामर्श देंगे, दवाइयां लिखेंगे और नि:शुल्क इंजेक्शन लगाएंगे । बैंक के कर्मचारियों के संबंध में अत्यावश्यक मामलों में आप अपने निजी क्लिनिक में अनुसूची में निर्धारित दरों पर शुल्क के साथ किसी भी समय परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू शुल्क की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, को उपर्युक्त पैरा (2) में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर इस संबंध में परामर्श शुल्क की वसूली बैंक के संबंधित खाते में जमा करवाने के लिए करेंगे। 4. भविष्य में किसी भी स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने के बावजूद आपको एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के समान कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी कि आपकी योग्यता या भविष्य में प्राप्त होने वाली योग्यता किसी भी तरीके से आपको सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से न रोके और यदि भारतीय मेडिकल एसोसिएशन की किसी शर्त के अनुसार, आपकी योग्यता या भविष्य में प्राप्त होने वाली योग्यता जैसा भी मामला हो, का उपर्युक्त वर्णन अनुसार सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए बैंक की आवश्यकता के साथ टकराव हो तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी परिस्थिति में इस संबंध में कोई भी देयता या जिम्मेदारी बैंक पर नहीं आयेगी और आप क्षतिपूर्ति करेंगे और उसके विरुद्ध हर समय बैंक को क्षतिपूरित रखेंगे। बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का दायित्व एक स्वतंत्र चिकित्सा सेवा प्रदाता के रूप में होगा, न कि बैंक के एजेंट के रूप में। 5. भारतीय रिज़र्व बैंक के औषधालय में उपर्युक्त वर्णित अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त आपके कर्तव्यों में निम्नलिखित भी शामिल होंगे: (i) मामूली और बड़ी बीमारी का उपचार जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे कहते हैं। (ii) डिस्पेंसरी या विभागों या बैंक परिसर या बैंक स्टाफ क्वार्टर या बैंक परिसर के बाहर हुए आपातकालीन मामलों का इलाज करना और उपयुक्त अस्पताल में रेफर करना। इस संबंध में आपको जब भी उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा, आपको आना होगा, चाहे यह आवश्यकता आपके कार्य घंटों के बाहर हो। (iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - सभी प्रकार के इंजेक्शन देने और उससे उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव की ज़िम्मेदारी आपकी है। नियमतः, आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट द्वारा इंजेक्शन लगाने को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। आपको फार्मासिस्ट को नियमित और साधारण प्रकार के इंजेक्शन लगाने में प्रशिक्षित करना होगा ताकि काम अधिक होने पर सहायता मिल सके। (iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और मामूली शल्यचिकित्सा को आपके द्वारा ही संभाला जाएगा। यदि आप आश्वस्त हैं कि फार्मासिस्ट के पास आवश्यक योग्यता है तो उसके द्वारा नियमित ड्रेसिंग की जा सकती है। 6. आवश्यकतानुसार आपको क्वॉर्ट्स में रहने वाले बैंक स्टाफ के किसी भी सदस्य को देखने जाना होगा और उसके स्वास्थ्य के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ऐसी विजिट के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार विजिट शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. यदि आप मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हैं, तो आवश्यकतानुसार चिकित्सा आधार पर छुट्टी हेतु प्रमाण पत्र जारी करना होगा और कर्मचारियों द्वारा अन्य योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसे प्रतिहस्ताक्षरित करना होगा। 8. यदि अपेक्षित हो तो आपको अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को देखने के लिए उनके निवास स्थान पर उपस्थित होना होगा और स्थानीय स्थितियों के अनुसार जैसा बैंक द्वारा तय किया है आप विजिट शुल्क या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। नियत विजिट शुल्क / परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि लगाने के शुल्क शामिल होंगे। ऐसी विजिट के लिए आपके द्वारा अन्य कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। 9. यदि और जब ऐसा आवश्यक हो, तो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप में आप किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी का, जिसका बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति हेतु चयन किया गया है, बैंक सेवा हेतु स्वास्थ्य और / या फिटनेस के संबंध में प्रमाणित करना होगा। 10. बैंक के कर्मचारियों के उपचारात्मक प्रयोजन हेतु आवश्यक विशेष / महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए आपको बैंक के अनुमोदित औषधि विक्रेता को ऑर्डर फॉर्म (निर्धारित) जारी करना होगा और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को प्रतियां अग्रेषित करनी होंगी । 11. यदि बैंक कर्मचारियों या उनके परिवार (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर भर्ती की स्थिति में) को आवश्यकतानुसार आप अस्पताल सुविधायें प्रदान करवाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। 12. आपको कार्यालय परिसर का माह में एक बार दौरा करना होगा और परिसर के स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर रखे जाने के विषय में रिपोर्ट देनी होगी। 13. आवश्यकतानुसार आपको टायफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीके और चेचक के लिए संबंधित टीके लगाने होंगे। 14. स्टाफ के सामान्य स्वास्थ्य के विषय में आपको 31 मार्च या/और बैंक द्वारा सूचित की जा सकने वाली अन्य तारीख की स्थिति अनुसार निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। 15. आप दवाइयों के उचित भंडारण और उनके वितरण के लिए उत्तरदायी होंगे और इस प्रयोजन के लिए आप सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था करेंगे। 16. आपको दवा माँगपत्र के संबंध में भी परामर्श देना होगा, और जब भी बैंक द्वारा आवश्यक हो, दवा के भंडार शेष और खपत की जांच करनी होगी। 17. जब आपको निर्दिष्ट किया जाए आपको चिकित्सकीय दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार लागत की तर्कसंगतता सहित विशेषज्ञ राय देनी होगी। 18. आपको बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट बैंक चिकित्सा सुविधा स्कीम और चिकित्सा सहायता निधि स्कीम सहित औषधालय सुविधा के प्रशासन से संबंधित ऐसा अन्य कोई भी कार्य करना होगा, जो कि सामान्य तौर पर सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा देखा जाता/देखा जाना चाहिए। 19. ड्यूटी से अनुपस्थित होने की स्थिति में आपको अपने जोखिम और लागत पर एवजी व्यवस्था करनी होगी जो योग्यता और अनुभव के मामले में बैंक को स्वीकार्य हो। 20. आप अनुबंध-II में संलग्न बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की आचरण-संहिता का पालन करेंगे। ख. पारिश्रमिक आप द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए तीन वर्ष की संविदात्मक सेवा हेतु ₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से पारिश्रमिक नियत किया गया है। नियत पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इसके अतिरिक्त बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी सेवा-निवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं होंगे। बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी छुट्टी या किसी भी अन्य अनुलाभ/सुविधाओं के हकदार नहीं होंगा। यदि आपको किसी भी सार्वजनिक अवकाश पर औषधालय में आने की आवश्यकता होगी, तो आपको ₹1,000/- (रूपये एक हजार मात्र) प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा। आय पर कर की कटौती की जाएगी। i) आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे। ii) संविदा के तहत नियुक्ति अस्थायी है। इसके आधार पर किसी भी स्तर पर नियमित नियुक्ति या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए दावा नहीं किया जाएगा। iii) बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकता के अनुरूप औषधालय के कार्य घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। iv) संविदा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से तीन माह का नोटिस अथवा उसके बदले बैंक के प्रति कार्यदिवस प्रति घंटे ₹1,000/- की दर से तीन माह का पारिश्रमिक देकर संविदा समाप्त की जा सकती है। हालांकि, गंभीर कदाचार के मामले में, बैंक 10 दिनों की नोटिस अवधि के साथ अनुबंध समाप्त कर सकता है। v) संविदा के कारण उत्पन्न कोई भी विवाद भोपाल स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।अनुलग्नक - II नियत प्रति घंटे पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचरण-संहिता 1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता को, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण के तहत उन्हें रखा गया है, द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों और निर्देशों का अनुपालन, पालन करेगा। 3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठापूर्वक बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा और सभी संव्यवहार में शालीनता और सावधानी बनाए रखेगा। 4. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी भी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा, या नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा। 5. कोई चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या किसी ऐसे ट्रेड यूनियन संघ का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं जुड़ेगा या संविदा में अपने नियम और शर्तों से संबंधित किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन या हड़ताल को सहायता या सहयोग नहीं देगा या उसमें भाग नहीं लेगा। 6. कोई चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित कुछ भी प्रेस में नहीं देगा या कोई दस्तावेज़, कागज़ या सूचना जो चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में काम करते हुए उसके पास आती है, को प्रकाशित नहीं करेगा। बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी गोपनीय सूचना के प्रकटन के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी हानि के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। 7. चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी भी उपहार की मांग या उपहार स्वीकार नहीं करेगा। 8. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक नहीं होगी। 9. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के प्रति अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं करेगा। 10. चिकित्सा परामर्शदाता - i. किसी भी क्षेत्र जिसमें वह उस समय हो, नशीली दवाओं या नशीले पदार्थों से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करेगा; ii. ड्यूटी के दौरान नशीली दवाओं या नशीले पदार्थों के प्रभाव में नहीं रहेगा और यह भी ध्यान रखना होगा कि उसका कार्य-निष्पादन किसी भी समय ऐसे नशीले पेय या दवा के प्रभाव से प्रभावित न हो; iii. सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नशीले पेय पदार्थ या दवा के सेवन से दूर रहेगा; iv. नशे की स्थिति में किसी सार्वजनिक स्थान पर दिखाई नहीं देगा; v. किसी भी नशीले पेय या दवाओं का अधिकता में उपयोग नहीं करेगा स्पष्टीकरण: शब्द "सार्वजनिक स्थान" में वे क्लब भी शामिल हैं जो विशेष रूप से अपने सदस्यों के लिए हैं और जहां सदस्यों को अनुमति है कि वे गैर-सदस्यों को मेहमान, के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सभी स्थान जहां जनता को भुगतान पर या अन्यथा प्रवेश या प्रवेश की अनुमति है। स्पष्टीकरण : इस उद्देश्य क लिए “लैंगिक उत्पीड़न” के अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से है, शामिल हैं, अर्थात :–– (i) शारीरिक संपर्क और अग्रगमन; या (ii) लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना; या (iii) लैंगिक प्रकृति की अवांछित टिप्पणियां करना; या (iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या (v) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण करना। 12. यदि कर्ज या आपराधिक आरोप के मामले में चिकित्सा परामर्शदाता को गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी भी प्रक्रिया के अनुसरण में चिकित्सा परामर्शदाता को हिरासत में लिया जाता है तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है। 13. किसी भी मरीज को मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए रेफर करने, संस्तुति करने या इलाज उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा परामर्शदाता कोई भी उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस की माँग या प्राप्त नहीं करेगा और न ही मांगने या प्राप्त करने का प्रस्ताव देगा। चिकित्सा परामर्शदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के बंटवारे, स्थानांतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में शामिल या पार्टी नहीं होगा। 14. उपर्युक्त 13 के प्रावधान, नमूने या नैदानिक उद्देश्यों के लिए सामग्री या अन्य अध्ययन / कार्य के लिए उनके द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा रेफर करने या संस्तुति करने या उपलब्ध करवाने पर समान प्रभाव से लागू होंगे। 15. यदि चिकित्सा परामर्शदाता उपर्युक्त उल्लिखित बैंक की आचरण-संहिता का या उसके द्वारा स्वीकार की गई संविदा की शर्तों का उल्लंघन करता/करती है, लापरवाही, अक्षमता या निष्क्रियता दिखाता है या जानबूझकर बैंक के हितों या उसके निर्देशों के विरुद्ध कार्य करता है या अन्य किसी कदाचार का दोषी पाया जाता है तो यह संविदा समाप्त की जा सकती है। |
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भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद में अनुबंध के आधार पर निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति
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भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद अपने हैदराबाद स्थित औषधालय, आरबीआई स्टाफ क्वार्टर, बेगमपेट, हैदराबाद – 500 016 में स्थित हैं, के लिए अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के एक पद [अनारक्षित श्रेणी] को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। 2. पात्र इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप (अनुबंध III) में व्यावसायिक / शैक्षणिक / अन्य योग्यता, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), अनुभव प्रमाण पत्र आदि के प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 6-1-56, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004, को 13 फ़रवरी, 2026 को शाम 05:00 बजे या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। सीलबंद लिफाफे में आवेदन पर 'निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के पद के लिए आवेदन' लिखा होना चाहिए। 3. पात्रता मानदंड: (i) आवेदक के पास भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। (ii) आवेदक के पास किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में चिकित्सक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (iii) आवेदक का अपना डिस्पेंसरी या निवास स्थान नीचे क्रम संख्या 4 (v) में उल्लिखित स्थानों पर बैंक के डिस्पेंसरियों से लगभग 3-5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। 4. पारिश्रमिक, कार्य घंटे और अन्य नियम व शर्तें: (i) अनुबंध की अवधि के दौरान, ₹1,000/- प्रति घंटे का पारिश्रमिक दिया जाएगा। देय मासिक पारिश्रमिक में से, ₹1,000/- प्रति माह की राशि को परिवहन व्यय माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, ₹1,000/- प्रति माह की दर से मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुबंध के आधार पर नियुक्त बीएमसी को कोई अन्य सुविधाएं/परिलब्धियां देय नहीं होंगी। (ii) अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए वास्तविक कार्य घंटों के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा और यह सभी लाभ सहित होंगे। (iii) यह नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर है। इस नियुक्ति के लिए कोई सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होगी। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएँ स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश पर किसी औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से पारिश्रमिक दिया जाएगा। (iv) बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति का अनुबंध तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। अनुबंध अवधि पूरी होने पर नियुक्ति का कोई नवीनीकरण नहीं होगा। हालाँकि, पात्र उम्मीदवार उपर्युक्त पद के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं। (v) बीएमसी के कार्य घंटे नीचे सारणीबद्ध हैं:
(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने, प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक होने पर, बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के लिए अपने विवेकानुसार कार्य घंटों और औषधालय में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तदनुसार, चयनित उम्मीदवार/उम्मीदवारों को समय-समय पर बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बैंक के औषधालयों में जाना पड़ सकता है। आवश्यकतानुसार कुल घंटों की संख्या को एक सप्ताह में 30 घंटे (अधिकतम) तक बढ़ाया जा सकता है। 5. चयन प्रक्रिया (i) बैंक चयनित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार और दस्तावेज़ सत्यापन आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने हेतु, बैंक न्यूनतम पात्रता मानदंड आदि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड पूरा करने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों के अलावा, बैंक उन आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा जो साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं पाए जाते/योग्य नहीं माने जाते। (ii) दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार से गुजरने के बाद चयनित आवेदकों को अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के रूप में नियुक्त करने के योग्य माने जाने से पहले, निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रिया/परीक्षणों का खर्च आवेदकों को स्वयं वहन करना होगा। (iii) पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाए जाने और अनुबंध-I के अनुसार नियमों और शर्तों तथा अनुबंध-II के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन होगी। (iv) चयनित आवेदक को बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (अनुबंध के आधार पर) के रूप में नियुक्ति से पहले बैंक के साथ एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें प्रति घंटे निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा। 6. इस विज्ञापन के बारे में जारी किया गया शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (अनुबंध के आधार पर) की नियुक्ति - अनुबंध के नियम और शर्तें 1. बैंक द्वारा घोषित छुट्टियों को छोड़कर, अर्धवार्षिक लेखाबंदी और वार्षिक लेखाबंदी के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों को छोड़कर, आपको विज्ञापन के पैरा 7 में उल्लिखित निर्धारित कार्य के घंटों (या आवश्यकतानुसार लंबी अवधि के लिए) के दौरान, बैंक के औषधालयों में ड्यूटी करनी होगी, यह इस शर्त के तहत मान्य होगा कि डिस्पेंसरी को लगातार दो दिनों के लिए बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक आवश्यकता के अनुसार अपने अन्य औषधालयों में बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में आपकी सेवाओं का उपयोग कर सकता है। 2. कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों, आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके जीवन-साथी (जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं) सहित, जो औषधालय के समय पर आते हैं (बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है) उन्हें निःशुल्क परामर्श देना, दवाइयाँ लिखना और निःशुल्क इंजेक्शन लगाना। उपरोक्त सुविधा बैंक के अन्य कार्यालयों के उन कर्मचारियों को भी प्रदान की जानी चाहिए जो हैदराबाद दौरे पर या भ्रमण पर आते हैं। आप बैंक के कर्मचारियों के लिए, अत्यावश्यक मामलों में, अनुसूची में निर्धारित दरों पर किसी भी समय अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू शुल्कों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. कर्मचारियों के रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टर में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, उपरोक्त पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करना तथा समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में जमा करने के लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली की सुविधा प्रदान करना। 4. भविष्य में आपके पास जो भी स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यता हो/प्राप्त हो, उस पर ध्यान दिए बिना एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह कर्तव्यों का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि भविष्य में आपके द्वारा धारण की गई या अर्जित की गई योग्यताएं आपको किसी भी तरह से एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित न करें और यदि भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा किसी भी शर्त के अनुसार, आपके द्वारा धारित या अर्जित योग्यता, जैसा भी मामला हो, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए ऊपर बताई गई बैंक की आवश्यकताओं के साथ अंतर्विरोध करती है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस खाते में कोई भी देयता या जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में बैंक पर न आए और इसके खिलाफ सदैव बैंक को क्षतिपूर्ति करनी होगी और क्षतिपूर्ति करती रहेगी। 5. बैंक की डिस्पेंसरी में कर्तव्यों में ऊपर उल्लिखित आवश्यकताओं के अलावा निम्नलिखित भी शामिल होंगे:
6. बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए जब भी आवश्यक हो, क्वार्टर में रहने वाले बैंक के स्टाफ के किसी भी सदस्य से मिलना और उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक द्वारा तय की गई दरों के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. जहां भी आवश्यक हो, चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना और अन्य योग्य चिकित्सा चिकित्सकों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करना होगा, यदि आप मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हैं। 8. जब आवश्यक हो तो उनके निवास पर अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उपस्थित होने के लिए और उन्हें बैंक द्वारा स्थानीय स्थितियों के संबंध में तय किए गए यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क के हकदार होंगे। यात्रा शुल्क / परामर्श शुल्क, जो निर्धारित किया गया है, इंजेक्शन देने के लिए शुल्क आदि शामिल होंगे, इस तरह की यात्राओं के लिए आपके द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। 9. यदि और जब ऐसा करना आवश्यक हो, तो आप बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र में किसी भी कर्मचारी या किसी भी संभावित कर्मचारी, जिसे बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुना जा सकता है, के स्वास्थ्य और/या सेवा के लिए उपयुक्तता की स्थिति को प्रमाणित करेंगे। 10. बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को आदेश पत्र (निर्धारित) जारी करना और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए उनकी प्रतियां बैंक को भेजना। 11. बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होने पर अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करना होगा। 12. महीने में एक बार कार्यालय परिसर / स्टाफ क्वार्टर और ऑफिसर क्वार्टर्स, ऑफिसर लाउंज, स्टाफ कैंटीन का निरीक्षण करना और रिपोर्ट करना होगा कि क्या उसे स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखा गया है। 13. आवश्यकतानुसार टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीके लगाना और चेचक का टीकाकरण करना। 14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्धारित प्रपत्र में 30 जून तक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 15. दवाओं के उचित भंडारण और उनके वितरण को सुनिश्चित करना तथा इस प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था करना। 16. औषधि मांगपत्रों पर सलाह देना, तथा औषधि स्टॉक-बैलेंस और उपभोग की प्रति-जांच करना। 17. जब भी आपको चिकित्सा दावों के विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत के बारे में संदर्भित किया जाए, तो उसकी उपयुक्तता सहित पेशेवर राय देना। 18. बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करना, जिसमें औषधालय सुविधा भी शामिल है, जैसा कि सामान्यतः एक सामान्य चिकित्सक द्वारा किया जाता है/किया जाना आवश्यक होता है। 19. अनुबंध की पूरी अवधि अर्थात 3 वर्ष के लिए पारिश्रमिक ₹1000/- प्रति घंटा निर्धारित है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इस प्रकार देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से, ₹1000/- प्रति माह की राशि को परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, कोई भी सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होगी। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएँ देय नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो ₹1000/- प्रति घंटे की दर से मुआवज़ा दिया जाएगा। आय पर कर, वर्तमान दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोतों पर काटा जाएगा। 20. यदि आप ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं, तो आपको अपने जोखिम और लागत पर बैंक को स्वीकार्य योग्यता और अनुभव के अनुसार डॉक्टर/डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। 21. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद - 500 004 के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेंगे। 22. आपको अनुबंध-II में दी गई बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की आचार संहिता का पालन करना होगा। 23. आपका अनुबंध नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, बशर्ते आप उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करें। 24. अनुबंध के अंतर्गत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। 25. अनुबंध की अवधि के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने के नोटिस पर या उसके बदले में प्रति माह के आधार पर गणना किए गए तीन महीने के पारिश्रमिक पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। 26. बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक होने पर अपने विवेक से ड्यूटी के घंटे और ड्यूटी औषधालय में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 27. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हैदराबाद के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के लिए आचार संहिता जिनकी सेवाएं निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर अनुबंध पर ली जा रही हैं 1. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करेगा, जो समय-समय पर उन्हें किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उल्लिखित समय में वह कार्य कर रहा है। 2. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और किसी भी गोपनीय प्रकृति की जानकारी, चाहे वह आम जनता हो या बैंक के कर्मचारी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, या जब तक कि बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। कोई भी बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित में पूर्वानुमति के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रेस को नहीं देगा या कोई भी दस्तावेज़, कागज़ या जानकारी प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आती हो। बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी भी हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। 3. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा तथा सभी लेन-देन में शिष्टाचार और सावधानी प्रदर्शित करेगा। 4. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा या नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधान निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा। 5. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के किसी महासंघ का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे संबद्ध नहीं होगा, या अपने अनुबंध की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा, या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा नहीं देगा या किसी भी हिंसक, अनुचित या अशिष्ट प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 6. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा। 7. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रहेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिनों से अधिक नहीं होगी। 8. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता अपनी सेवाएं बैंक के लिए आउटसोर्स नहीं करेगा। 9. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता:
स्पष्टीकरण: शब्द "सार्वजनिक स्थान" में क्लब शामिल होंगे, यहां तक कि विशेष रूप से सदस्यों के लिए भी, जहां सदस्यों के लिए गैर-सदस्यों को अतिथि, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक वाहन और अन्य सभी स्थानों पर आमंत्रित करने की अनुमति है जहां जनता के पास है या अनुमति है पहुंच है, चाहे यह व्यवस्था भुगतान पर की गई हो या अन्यथा हो।“ 10. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए, "यौन उत्पीड़न" में इस तरह के अवांछित यौन रूप से निर्धारित व्यवहार शामिल होंगे, चाहे सीधे या निहितार्थ के रूप में:
ङ. यौन प्रकृति के किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण के अलावा, ऐसी सभी परिभाषा/व्याख्या जो क़ानून/कानूनों में लागू हो। 11. यदि बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। 12. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी रोगी को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार हेतु रेफर करने, सिफारिश करने या प्राप्त करने के बदले में कोई उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस नहीं देगा, न मांगेगा और न ही प्राप्त करने की पेशकश करेगा। वह चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार हेतु किसी भी शुल्क के विभाजन, स्थानांतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा या उसका पक्षकार नहीं होगा। 13. उपरोक्त धारा 12 का प्रावधान उसके/उसके या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नैदानिक उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/कार्य हेतु नमूना या सामग्री रेफर करने, सिफारिश करने या प्राप्त करने पर समान रूप से लागू होगा। 14. यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता या उसके द्वारा स्वीकृत अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अकुशलता या आलस्य प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर बैंक के हितों के लिए हानिकारक या उसके निर्देशों के विपरीत कोई कार्य करता है या किसी अन्य कदाचार का दोषी है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। |
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अंतिम परिणाम – भारतीय रिज़र्व बैंक में विभिन्न पदों पर भर्ती – पैनल वर्ष 2024 : अनुशंसित उम्मीदवारों के रोल न. – ग्रेड ‘बी’ में प्रबंधक (तकनीकी-सिविल)
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(11 जुलाई 2025 का विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26) ग्रेड ‘बी’ में प्रबंधक (तकनीकी-सिविल) के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के रोल न. अनुशंसित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सत्यापन फॉर्म की पांच प्रतियां (मूल) विधिवत रूप से भरी हुई (सभी मूल) परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, तीसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई - 400008 पते पर डाक द्वारा प्रेषित करें। 11 जुलाई 2025 के विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/02/2025-26 के सामान्य अनुदेशों के अंतर्गत पैरा 22 में निहित सामान्य अनुदेशों को देखें जिसमें वर्णित है कि “पात्रता, परीक्षा का संचालन, साक्षात्कार, मूल्यांकन, परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में न्यूनतम योग्यता मानकों को निर्धारित करने, रिक्तियों की संख्या और परिणाम की सूचना से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।“ टिप्पणी: परिणाम केवल अनंतिम हैं और बोर्ड/बैंक अपनी पात्रता के समर्थन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज/दस्तावेज़ों की जांच/प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार रखता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन/दस्तावेजों में दी गई कोई भी जानकारी मिथ्या/गलत है या बोर्ड/बैंक के अनुसार उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूर्ण नहीं करता/करती है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और यदि वह बैंक में पहले से ही कार्यरत है तो बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है। महत्त्वपूर्ण सूचना कृपया ध्यान दें कि उक्त भर्ती (परीक्षा और साक्षात्कार) के अंक पत्रक और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक इस परिणाम की घोषणा के 15 कार्यदिवसों के भीतर आरबीआई वेबसाइट पर इंटरैक्टिव प्रारूप में प्रदर्शित किए जाएंगे। अस्वीकरण: हालांकि परिणाम तैयार करने में अत्यंत सावधानी बरती गई है, फिर भी बोर्ड अनजाने में हुई किसी भी त्रुटि/त्रुटियों को सुधारने का अधिकार रखता है। |
भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून में नियत घंटों के अनुसार पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की व्यवस्था
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भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद बैंक से संबोधित), प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून, उत्तराखंड में स्थित औषधालय के लिए नियत घंटों के साथ संविदा आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के एक पद (अनारक्षित) को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 2. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार केवल अनुबंध प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं जो अनुपंड - III में दिया गया है। एक सील कवर में आवेदन, पेशेवर/शैक्षणिक/अन्य योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि के प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी के साथ, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, प्लॉट नंबर 16 - 17, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड - 248013 पर 03 नवम्बर 2025 को 1730 घंटे बजे तक या उस से पहले पहुंचना चाहिए। सील कवर पर 'निश्चित प्रति घंटे के पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर' बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट (BMC) के पद के लिए आवेदन’ लिखा होना चाहिए। 3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन को पूरी तरह से पढ़ें और आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपनी पात्रता के बारे में संतुष्ट हों। आरक्षण की खोज कर रहे उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऐसे आरक्षण के पात्र हैं और उन्हें आवेदन भेजते समय अपने दावे के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने चाहिए। 4. सुधारः कृपया ध्यान दें कि ऊपर दिए गए विज्ञापन पर कोई भी सुधार, यदि किसी प्रकार का हो, केवल बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा - https://rbi.org.in/web/rbi/careers/vacancies 5. निर्धारित प्रारूप में नहीं होने वाले या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं आने वाले आवेदन तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। 6. स्थान और कार्य घंटे (अनुमानित) इस प्रकार हैं:
7. योग्यता मानदंड:
8. वेतन, कार्य घंटे और अन्य नियम एवं शर्तें:
9. चुनाव की विधियाँ:
नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की सेवाएं लेना - संविदा के नियम और शर्तें 1. आप भारतीय रिज़र्व बैंक के औषधालय जोकि आईटी पार्क, प्लाट संख्या 16-17, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून – 248013 में स्थित है, में निर्धारित ड्यूटी घंटों के लिए (अथवा यदि आवश्यक हो तो लंबी अवधि के लिए) इस शर्त के अधीन उपस्थित होंगे, कि बैंक छुट्टियों को छोड़कर तथा अर्धवार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों के अतिरिक्त औषधालय लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। 2. आप दौरे पर आने वाले बैंक के कर्मचारियों सहित स्टाफ सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों/उनके पति/पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो डिस्पेंसरी के समय के दौरान (समय और/या अवधि को बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर बदला जा सकता है) आते हैं, को नि:शुल्क सलाह देंगे, दवाएं लिखेंगे और नि:शुल्क इंजेक्शन देंगे। आप बैंक के कर्मचारियों के संबंध में जरूरी मामलों में अपने निजी क्लीनिक पर किसी भी समय अनुसूची में निर्धारित दर पर परामर्श शुल्क पर परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू प्रभारों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. आप कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, को उपर्युक्त पैराग्राफ (2) में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में क्रेडिट करने के लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली करने में सुविधा प्रदान करेंगे। 4. आप सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली ड्यूटी का निष्पादन करेंगे, भले ही आप भविष्य में कोई भी पोस्ट-ग्रेजुएट अथवा अन्य चिकित्सा अर्हताएं धारित / प्राप्त कर लें। यह सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा कि भविष्य में आप जो योग्यता रखते हैं या प्राप्त करते हैं, वह आपको सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती है और यदि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किसी भी शर्त के अनुसार, आपके पास जो योग्यता है या जैसा मामला ऊपर बताए अनुसार बैंक की आवश्यकताओं के साथ साथ टकराव में आती है, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इस कारण कोई देयता या जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आती है और उसके खिलाफ क्षतिपूर्ति करेंगे और हर समय बैंक की क्षतिपूर्ति रखेंगे। 5. भारतीय रिज़र्व बैंक डिस्पेंसरी में आपकी ड्यूटी में, ऊपर उल्लिखित अनुसार अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित ड्यूटी भी शामिल होंगी: -
6. आपको बैंक द्वारा अपेक्षित होने पर आप क्वार्टर में रहने वाले बैंक स्टाफ के किसी भी सदस्य से मिलेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. यदि आप मामले की वास्तविकता से संतुष्ट हैं, तो आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करेंगे और अन्य योग्य चिकित्सकों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। 8. आप कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके आवास पर उनके द्वारा आवश्यक होने पर उपस्थित होंगे और स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में बैंक द्वारा निर्धारित यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। यात्रा शुल्क/परामर्श शुल्क, इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, जिसमें इंजेक्शन लगाने आदि के लिए शुल्क शामिल होंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपके द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। 9. यदि और जब ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो आप बैंक के किसी भी कार्यालय में किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी की नियुक्ति के लिए चुने जाने वाले किसी भी संभावित कर्मचारी के स्वास्थ्य और/या सेवा के लिए उपयुक्तता के रूप में समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित करेंगे। 10. आप बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष / अधिक मूल्य की औषधियों या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं पर आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करेंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उसकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे। 11. यदि बैंक के कर्मचारियों या उनके आश्रितों (सीधे निपटान की सुविधा के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, तो आपको अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता करनी होगी। 12. आप कार्यालय/ कर्मचारी परिसर का महीने में एक बार या बैंक द्वारा तय की गई ऐसी किसी भी अवधि का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट करेंगे कि क्या उन्हें स्वच्छता और स्वच्छ स्थिति में रखा गया है। 13. जब भी आवश्यक हो, आप टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका लगाएंगे और चेचक के लिए टीकाकरण करेंगे। 14. आप कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्धारित प्रपत्र में 31 मार्च तक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 15. आप आवश्यक अभिलेखों के उचित भंडारण या रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। 16. आप दवा मांगपत्र पर सलाह देंगे, और दवा स्टॉक-संतुलन और खपत की प्रति-जांच करेंगे। 17. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो आप उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी पेशेवर राय देंगे। 18. आप बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य में शामिल होंगे, जिसमें डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है, जैसा कि आमतौर पर एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाता है / करने की आवश्यकता होती है। 19. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से संविदा की सम्पूर्ण तीन साल की अवधि के लिए पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से ₹1,000/- प्रति माह की राशि को वाहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी अधिवर्षिता लाभ नहीं जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी के पात्र नहीं होंगे। आप किसी छुट्टी या अन्य प्रतिलाभ/सुविधा के पात्र नहीं होंगे। आप किसी अन्य अनुलाभ, सुविधा के पात्र नहीं होंगे। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन डिस्पेंसरी में उपस्थित होना आवश्यक हो तो ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, मोबाइल चार्ज का पुनर्भरण ₹1,000/- प्रति माह की दर से दिया जाएगा।आय पर करों की मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर कटौती की जाएगी। 20. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है और यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप यह समीचीन हो जाता है तो अपने विवेक से ड्यूटी के घंटे और डिस्पेंसरी के स्थान को बदल सकता है। 21. यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसे बैंक को स्वीकार्य अर्थात योग्यता और अनुभव के आधार पर एवजी व्यवस्था अपने जोखिम और लागत पर करनी होगी। 22. आप अनुलग्नक - II में दिए गए बैंक के चिकित्सा सलाहकार की आचार संहिता का पालन करेंगे। 23. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। 24. संविदा के तहत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए कोई दावा नहीं होगा। 25. अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से तीन महीने के नोटिस या उसके एवज में प्रति माह के आधार पर गणना किए गए तीन महीने के पारिश्रमिक पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। 26. संविदा के अंतर्गत की गयी नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए वैध होगी, बशर्ते कि उपर्युक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार किया जाए और अनुलग्नक - II में दी गई बैंक की आचार संहिता का पालन किया जाए। अनुबंध की हर वर्ष समीक्षा की जाएगी। 27. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद देहरादून के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर नियोजित बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचार संहिता 1. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के जिस भी व्यक्ति के क्षेत्राधिकार, देख-रेख तथा नियंत्रण में रखा जाए, उसके द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करना होगा एवं उन्हें मानना होगा। 2. आपको बैंक की सूचना सुरक्षा नीति (Information Security Policy) का पालन करना होगा। 3. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामले, एवं इसके घटकों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा एवं किसी भी गोपनीय सूचना को आम जनता या बैंक के स्टाफ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा, सिवाय उस स्थिति के जब न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए या अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने को कहा जाए। 4. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा तथा बैंक के हित का संवर्धन करने का प्रयास करेगा एवं अपने सभी लेनदेनों में विनम्रता एवं सावधानी बरतेगा। 5. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति में या राजनैतिक प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या नगर पालिका, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के चुनाव में भाग नहीं लेगा। 6. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या किसी ट्रेड यूनियन की फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या न ऐसा करना जारी रखेगा या न ही इनके साथ प्रत्यक्षत: अथवा परोक्षत: संबंध रखेगा या न ही किसी तरह किसी को उकसाएगा या न किसी हड़ताल का आयोजन करेगा या न ही हिंसक रूप से, अवांछित या अशोभनीय तरीके से इसमें भाग लेगा जो कि संविदा की उसकी शर्तों के विपरीत हो। 7. बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों के संबंध में प्रेस में कोई भी सामग्री नहीं दे सकता है या ऐसा कोई दस्तावेज, पर्चा या सूचना प्रकाशित नहीं कर सकता है जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आई हो। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक चिकित्सा सलाहकार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा। 8. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी उपहार की न तो मांग करेगा या न ही उसे स्वीकार करेगा। 9. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं हो सकता है एवं अपनी अनुपस्थिति के दौरान उसे बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए। 10. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं कर सकता है। 11. चिकित्सा परामर्शदाता को: क. जिस समय वह कार्य कर रहा हो तो उसे कार्य स्थल पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से संबंधित कानूनों का कड़ाई के पालन करना होगा; ख. ड्यूटी के दौरान वह मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए एवं उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे पेय पदार्थ या ड्रग के प्रभाव से उसकी ड्यूटी के निष्पादन में किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए; ग. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से दूर रहना चाहिए; घ. नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए; ङ. अत्यधिक मात्रा में मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए। स्पष्टीकरण:- ‘सार्वजनिक स्थान’ में ऐसे क्लब भी आते हैं जो पूर्णत: केवल सदस्यों के लिए होते हैं पर जिनमें सदस्य गैर-सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन तथा ऐसे अन्य स्थान भी आते हैं जहां आम जनता को भुगतान करके या अन्यथा आने की अनुमति होती है। 12. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न की गतिविधि में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण:- इसके लिए ‘यौन उत्पीड़न’ में ऐसे अवांछित यौनोन्मुखी व्यवहार शामिल होगा जिसमें प्रत्यक्षत: या निहितार्थ के रूप में ये आशय हों: क. शारीरिक संपर्क एवं इस संबंध में आगे बढ़ना, ख. यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध, ग. यौन संबंधी टिप्पणियां, घ. अश्लील साहित्य दिखाना, ङ. यौन प्रकृति के किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण के अलावा, क़ानून/कानूनों में लागू ऐसी सभी परिभाषा/व्याख्या। 13. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानून के अनुपालन में हवालात में बंद किया जाता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है। 14. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी मरीज को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए संदर्भित करने, अनुशंसा करने या उसे पहुंचाने के लिए न तो कोई उपहार, उपादान, कमीशन या इसके लिए कोई बोनस या प्रतिफल न तो देगा, न ही इसकी याचना करेगा, न ही स्वीकार करेगा एवं न ही देने, याचना करने या स्वीकार करने की पेशकश करेगा । कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: किसी शुल्क के लिए न तो भाग, अंतरण समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारा या शुल्क वापसी की के लिए कोई पक्ष नहीं बनेगा। 15. क्रम संख्या 14 में किया गया प्रावधान उसके द्वारा या अन्य किसी भी व्यक्ति पर डॉयग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य किसी अध्ययन / कार्य हेतु किसी नमूने या सामग्री के संदर्भ हेतु, अनुशंसा करने या इसे प्राप्त करने के मामले में समान रूप से लागू होगा। 16. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता उसके द्वारा स्वीकृत संविदा की उक्त शर्तों का या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या ढिलाई दिखाता है, या जानबूझकर बैंक के हित के विपरीत कोई कार्य करता है या उसके अनुदेश के विपरीत कार्य करता है या अन्य किसी तरह का कदाचार करता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है। |
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शुद्धिपत्र - भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड ‘बी’ (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्गों में (सीधी भर्ती - डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष -2025
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कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड ‘बी’ (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) संवर्गों में (सीधी भर्ती - डीआर) (परिवीक्षाधीन-ओपी) अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती - पैनल वर्ष – 2025 में अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती विषय पर दिनांक 10 सितंबर 2025 का विज्ञापन संख्या RBISB/DA/03/2025-26 देखें। 2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 10 सितंबर 2025 और 22 सितंबर 2025 के कार्यालय ज्ञापन फाइल सं. P-13013/75/2023-Policy-DD-III के आलोक में इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त भर्ती दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 26 फरवरी 2013 के कार्यालय ज्ञापन फाइल सं. 16-110/2003-DD.III और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 10 अगस्त 2022 के कार्यालय ज्ञापन फाइल सं. 29-6/2019-DD-III के अनुसार आयोजित की जाएगी। 3. तद्नुसार, उपरोक्त विज्ञापन में उल्लिखित दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 01 अगस्त 2025 के कार्यालय ज्ञापन फाइल संख्या P-13013/75/2023- Policy-DD-III की प्रयोज्यता वापस ली जाती है । 4. इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में वे सभी फ़ील्ड जिनमें उम्मीदवारों को स्क्राइब का विवरण देना और यूडीआईडी कार्ड अपलोड करना अनिवार्य था, अब गैर-अनिवार्य/वैकल्पिक कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। 5. स्क्राइब और/अथवा प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के लिए विस्तृत अनुदेश परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र अपलोड करते समय बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। टिप्पणी: दिनांक 10 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या RBISB/DA/03/2025-26 में उल्लिखित अन्य सभी नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। इस विज्ञापन पर कोई शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जारी किया जाएगा। |
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