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लघु वित्‍त बैंक – वित्‍तीय समावेशन और विकास पर दिशानिर्देशों का संग्रह

आरबीआई/2017-18/14
विसविवि.केंका.एसएफबी.सं.9/04.09.001/2017-18

06 जुलाई 2017

अध्‍यक्ष / प्रबंध निदेशक /
मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
लघु वित्‍त बैंक

महोदय / महोदया

लघु वित्‍त बैंक – वित्‍तीय समावेशन और विकास पर दिशानिर्देशों का संग्रह

रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2014-15 के बजट में लघु बैंकों को लाइसेंस देने के लिए ढांचे के निर्माण के बारे में की गई घोषणा को देखते हुए और देश में बैंकरहित तथा कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में माइक्रो और लघु उद्यमों, कृषि को ऋण की आपूर्ति तथा बैंकिंग सेवाएं देने पर बल देने के लिए निर्णय लिया कि निजी क्षेत्र में “लघु वित्‍त बैंकों (एसएफबी”) को लाइसेंस जारी किया जाए। यथोचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद दस आवेदकों को दिनांक 16 सितंबर 2015 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा एसएफबी स्‍थापित करने के लिए सिद्धांतत: अनुमोदन दिया गया था।

2. बाद में लघु वित्‍त बैंकों के लिए दिनांक 6 अक्‍तूबर 2016 के परिपत्र बैंविवि.एनबीडी.सं.26/16.13.218/2016-17 द्वारा परिचालनात्‍मक दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिनमें अन्‍य बातों के साथ-साथ वित्‍तीय समावेशन और विकास से संबंधित क्षेत्रों में व्‍यापक निर्देशात्‍मक दिशानिर्देश निर्धारित किए गए। उसी अनुक्रम में, दिशानिर्देशों का व्‍यापक सेट संग्रह के रुप में अनुबंध में दिया गया है। ये दिशानिर्देश परिचालनात्‍मक हैं और इस संग्रह की तारीख से लागू है।

भवदीया,

(उमा शंकर)
प्रभारी मुख्‍य महाप्रबंधक

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