केंद्रीय बजट 2008-09 - कृषि ऋण माफी तथा ऋण सहायता योजना 2008- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानन तथा पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
केंद्रीय बजट 2008-09 - कृषि ऋण माफी तथा ऋण सहायता योजना 2008- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानन तथा पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड
आरबीआइ/2008-09/401 |
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.112 /21.04.048/2008-09 |
5 मार्च 2009
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14 फाल्गुन 1930 (शक)
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अध्यक्ष /अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
महोदय |
केंद्रीय बजट 2008-09 - कृषि ऋण माफी तथा ऋण सहायता योजना 2008- |
कृपया उपर्युक्त विषय पर 30 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 26/ 21.04.048/2008-09 तथा 11 नवंबर 2008 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 78/ 21.04.048/ 2008-09 देखें। 2. इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि उपर्युक्त योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि ऋण राहत योजना के अंतर्गत ‘अन्य किसानों’ द्वारा पहली किस्त की चुकौती की अंतिम तारीख को 30 सितंबर 2008 से बढ़ाकर 31 मार्च 2009 किया जाए। दूसरी तथा तीसरी किस्त की अदायगी की तारीख 31 मार्च 2009 तथा 30 जून 2009 ही रहेंगी। उपर्युक्त परिपत्रों की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित हैं। 3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित खाते के मानक आस्ति वर्गीकरण स्तर पर प्रभाव डाले बिना समझौते के उनके हिस्से का भुगतान करने के लिए ऋण राहत योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को अनुमत की गई पूर्व-निर्धारित नियत तारीखों से एक महीने की अतिरिक्त अवधि भी केवल पहली दो किस्तों अर्थात् 31 मार्च 2009 को देय किस्तों के लिए उपलब्ध होगी। तथापि, अंतिम किस्त के लिए छूट की कोई अवधि नहीं दी जाएगी तथा ऋण सहायता योजना के लिए ‘अन्य किसानों’ की पात्रता तथा मानक आस्ति वर्गीकरण स्तर बनाए रखने के लिए किसान का संपूर्ण हिस्सा 30 जून 2009 तक देय है। |
भवदीय |
(पी. विजय भास्कर) |
मुख्य महाप्रबंधक |