कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना 2008- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानन तथा पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना 2008- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानन तथा पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड
आरबीआइ/2008-09/511 25 जून 2009 अध्यक्ष /अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना 2008- आय निर्धारण, कृपया उपर्युक्त विषय पर 30 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 26/ 21.04.048/2008-09, 11 नवंबर 2008 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 78/ 21.04.048/ 2008-09 तथा 5 मार्च 2009 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 112/21.04.048/2008-09 देखें। 2. 5 मार्च 2009 के परिपत्र में हमने भारत सरकार के इस निर्णय की सूचना दी थी कि ऋण राहत योजना के अंतर्गत "अन्य किसानों" द्वारा पहली किस्त की चुकौती की अंतिम तारीख को 30 सितंबर 2008 से बढ़ाकर 31 मार्च 2009 कर दिया गया है । दूसरी तथा तीसरी किस्तों की अदायगी की तारीख 31 मार्च 2009 तथा 30 जून 2009 पर अपरिवर्तित रही । 3. भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि ‘अन्य किसानों’ द्वारा उनके संपूर्ण 75 प्रतिशत अंश का एकल किस्त के रूप में भुगतान करने पर भी उनके खाते भारत सरकार से 25 प्रतिशत की ऋण राहत पाने के लिए पात्र होंगे बशर्ते ऐसे किसानों द्वारा उक्त अंश 30 जून 2009 तक जमा कर दिया जाता है । बैंक 30 जून 2009 तक पात्र राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाएंगे । 4. भारत सरकार ने यह भी सूचित किया है कि बैंक/उधारदात्री संस्था एक बारगी निपटान योजना (ओटीएस) के अंतर्गत पात्र राशि के 75 प्रतिशत से भी कम राशि प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते बैंक/उधारदात्री संस्थाएं उक्त राशि के अंतर को स्वयं वहन करें और सरकार अथवा किसान के पास उसके लिए कोई दावा नहीं करें । सरकार ऋण राहत के अंतर्गत केवल वास्तविक पात्र राशि के 25 प्रतिशत राशि का ही भुगतान करेगी । 5. उपर्युक्त परिपत्रों की अन्य सभी शर्तें जिनमें प्रावधानीकरण शामिल है, अपरिवर्तित रहेंगी । भवदीय (बी. महापात्र) |