धन शोधन निवारण(एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक – शहरी सहकारी बैंक / एसटीबी/ डीसीसीबी - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण(एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक – शहरी सहकारी बैंक / एसटीबी/ डीसीसीबी
आरबीआई/2014-15/546 8 अप्रैल 2015 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, धन शोधन निवारण(एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक – शहरी सहकारी बैंक / एसटीबी/ डीसीसीबी कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 13 नवम्बर, 2014 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(एडी).परि सं.1/14.01.062/2014-15 तथा 26 नवंबर 2014 का परिपपत्र डीसीबीआर.केंका.बीपीडी (एडी).परि.सं.2/14.01.062/2014-15 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 27 फ़रवरी, 2015 को उक्त विषय पर अपने वक्तव्य तथा वैश्विक एएमएल/सीएफटी अनुपालन - अविरत प्रक्रिया”दस्तावेज़ को अपडेट किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। उक्त वक्तव्य/दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल से भी प्राप्त किया जा सकता है: 3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों / डसीसीबी / एसटीसीबी को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें। तथापि, इससे बैंकों को वक्तव्य में बताए गए देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। भवदीया, (सेंटा जॉय) |